झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

21 कातक, 1942 (श०)

सं या– 575 राँची, गुवार, 12 नव बर, 2020 (ई०)

कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा वभाग।

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अ&धसूचना

14 अ)टूबर, 2020

सं"या-15/सा०अव०-03-02/2020 का॰-5191-- झारख-ड रा/य अ0तगत 1वधान सभा 3े5 संया-

10, दुमका (अ०ज०जा०) एवं 1वधान सभा 3े5 संया-35, बेरमो म; 1वधान सभा उप चुनाव, 2020 को

मतदान क> नधा?रत त&थ 03.11.2020 (मंगलवार) को संबं&धत 1वधान सभा 3े5 अ0तगत लोक

Bतन&धCव अ&धनयम, 1951 क> धारा-135(ख) के तहत मतदान के Eदन कमचा?रयF का अवकाश क>

मंजूरG के संबंध म; न नांHकत BावधानF का अनुपालन Hकया जाना आवJयक हैः-

1.

Hकसी कारबार, Mयवसाय, औOयो&गक उपPम या Hकसी अ0य Qथापन म; नयोिजत BCयेक

Mयि)त को, जो लोक सभा या Hकसी रा/य के 1वधान सभा के Sलए नवाचन म; मतदान करने

का हकदार है, मतदान के Eदन अवकाश मंजूर Hकया जाएगा।

2.

धारा 135(ख) क> उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर Hकये जाने के कारण Hकसी ऐसे

Mयि)त क> मजदूरG से कोई कटौती या उसम; कोई कमी नहGं क> जाएगी और यEद ऐसा Mयि)त

इस आधार पर नयोिजत Hकया जाता है Hक उसे सामानतया Hकसी ऐसे Eदन के Sलए मजदूरG

BाYत नहGं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे Eदन के Sलए वह मजदूरG संदCत क>

जायेगी, जो उस Eदन उसे अवकाश मंजूर ना Hकये जाने क> दशा म; दG गयी होती।

2

झारख-ड गजट(असाधारण) गुवार, 11 नव बर, 2020

3.

यEद कोई नयोजक धारा 135(ख) क> उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उZलंघन

करेगा, तो ऐसा नयोजक जुमाने से, जो पाँच सौ \पये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

4.

यह धारा Hकसी ऐसे नवाचक को लागू नहGं होगी िजसक> अनुपिQथत से उस नयोजन के

संबंध म; िजसम; वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हान हो सकती है।

सभी संबं&धत Bा&धकारF को नदेश Eदया जाता है Hक लोक Bतन&धCव अ&धनयम,

1951 क> धारा 135(ख) के BावधानF का अ3रशः अनुपालन सुनिJचत Hकया जाय।

झारख-ड रा/यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,

सरकार के अवर स&चव।

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झारख-ड राजक>य मु^णालय

झारख-ड राजक>य मु^णालय, राँची Oवारा BकाSशत एवं मुE^त

राँची Oवारा BकाSशत एवं मुE^त,

झारख-ड गजट

झारख-ड गजट (असाधारण

असाधारण)

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