झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
23 माघ, 1942 (श०)
सं" या– 118 राँची, शु*वार, 12 फरवर,, 2021 (ई०)
उपाद एवं मय नषेध वभाग।
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अधसूचना
01 अैल, 2019
सं$या:- 01/नी त-29/2018-725-- झारखंड उ0पाद अ3ध4नयम, 1915 (झारखंड उ0पाद अ3ध4नयम II, 1915)
क6 धारा 90वारा द0त शि8तय9 का योग करते हुए राज>व पष@द, अ>थायी/Occasional Bar के संचालन एवं
शुDक9 के संबंध मF, पूव@ मF इस संबंध मF 4नग@त सभी अ3धसूचनाओं को, जहाँ तक वे इससे असंगत हो, अ3ध*ांत
करते हुए 4नKनलLखत 4नयम बनाते हM:-
अ>थायी/Occasional Bar क6 अनुPिQत हेतु 4नKनलLखत शुDक एवं शRतF 4नधा@Sरत क6 जाती है:-
(i)
*0
अ>थायी/Occasional Bar के लए >थल
एक Uव0तीय वष@ मF Vकसी >थल
Uवशेष पर अ>थायी/Occasional
Bar>वीकृत Vकये जाने क6 सं"या
राश
1
मनोरंजन >थल, वाLणिXयक सं>थाओं यथा
8लब, मैरेज हा◌ॅल, होटल, रे>तरां, Sरसोट@, फाम@
हाउस, बारात घर, 4नजी घर इ0या[द मF
10 बार तक
(10 Times)
\0 10000/- (दस
हजार \पये)
4त[दन
2
तदैव
10 बार से अ3धक
(More than 10 times)
\0
25000/-
(प]चीस
हजार
\पये) 4त[दन
2
झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 12 फरवर,, 2021
(ii)
अ>थायी/Occasional Bar क6 अनुPिQत हेतु आवेदन, आयोजन क6 4त3थ से कम-से-कम चार [दन पूव@
वां4छत शुDक के साथ समUप@त Vकया जाना चा[हए, ताVक आवेदन मF अंVकत >थल क6 जाँच उ0पाद
पदा3धकाSरय9 के वारा करायी जा सके एवं तदनुसार ाQत 4तवेदन के आधार पर अनुPिQत 4नग@त
करने पर Uवचार Vकया जाय। अ>थायी बार क6 अनुPिQत देने अथवा नह,ं देने के संबंध मF अनुPिQत
पदा3धकार, का 4नण@य अं4तम होगा।
(iii)
अ>थायी/Occasional Bar हेतु म[दरा का *य उस िजला मF अवि>थत दुकान से ह, Vकया जाना अ4नवाय@
है, ताVक राXय सरकार को राज>व क6 a4त नह,ं हो। अbय >थल9 से लायी गई Non Duty Paid शराब को
इन अ>थायी/Occasional Bar मF परोसा नह,ं जायेगा। अbय राXय9 मF cब*6 क6 म[दरा अथवा Non Duty
Paid म[दरा पाये जाने पर इसे अवैध माना जायेगा एवं तदनुसार कार@वाई क6 जायेगी। ‘‘झारखंड उ0पाद
(म[दरा क6 खुदरा उ0पाद दुकान9 क6 बंदोब>ती एवं संचालन) 4नयमावल,, 2018’’, मF वLण@त अ3धकतम *य
सीमा से संबं3धत बंधेज अ>थायी एवं Occasional Bar के लए लागू नह,ं ह9गे।
(iv)
अ>थायी एवं Occasional Bar क6 अनुPिQत ाQत करने हेतु आवेदन के साथ 4नKनलLखत कागजात
संलdन Vकये जायFगे:-
क)
आयोजक वारा >वह>ताaSरत आवेदन पe, िजसमF आयोजन क6 4त3थ, उfेgय एवं >थान का
>पhट iयौरा अंVकत हो।
ख)
आवेदक का पहचान पe।
ग)
आवेदक का >थायी पता से संबं3धत माण पe/कागजात।
घ)
आयोजन के समय मF आयोजन >थल पर Vकसी कार क6 Uव3ध kयव>था क6 सम>या उ0पbन
नह,ं होने संबं3धत शपथ पe।
ड़)
दुकान/दुकान9 का नाम, िजससे म[दरा का *य Vकया जायेगा ।
च)
वां4छत अनुPिQत शुDक का चालान अथवा आ◌ॅनलाइन Uव3ध से सरकार, कोषागार मF जमा क6
गई राश का माण।
2.
यह अ3धसूचना [दनांक 01.04.2019 से भावी होगी।
सद>य, राज>व पष@द के आदेश से,
वीरे-. कुमार 1संह,
सरकार के संयु8त स3चव।
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झारखड राजक6य मुmणालय
झारखड राजक6य मुmणालय, राँची वारा
राँची वारा काशत एवं मु[mत
काशत एवं मु[mत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 118 -- 50