झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

23 माघ, 1942 (श०)

सं" या– 118 राँची, शु*वार, 12 फरवर,, 2021 (ई०)

उपाद एवं म य नषेध वभाग।

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अधसूचना

01 अैल, 2019

सं$या:- 01/नी त-29/2018-725-- झारखंड उ0पाद अ3ध4नयम, 1915 (झारखंड उ0पाद अ3ध4नयम II, 1915)

क6 धारा 90वारा द0त शि8तय9 का योग करते हुए राज>व पष@द, अ>थायी/Occasional Bar के संचालन एवं

शुDक9 के संबंध मF, पूव@ मF इस संबंध मF 4नग@त सभी अ3धसूचनाओं को, जहाँ तक वे इससे असंगत हो, अ3ध*ांत

करते हुए 4नKनलLखत 4नयम बनाते हM:-

अ>थायी/Occasional Bar क6 अनुPिQत हेतु 4नKनलLखत शुDक एवं शRतF 4नधा@Sरत क6 जाती है:-

(i)

*0

अ>थायी/Occasional Bar के लए >थल

एक Uव0तीय वष@ मF Vकसी >थल

Uवशेष पर अ>थायी/Occasional

Bar>वीकृत Vकये जाने क6 सं"या

राश

1

मनोरंजन >थल, वाLणिXयक सं>थाओं यथा

8लब, मैरेज हा◌ॅल, होटल, रे>तरां, Sरसोट@, फाम@

हाउस, बारात घर, 4नजी घर इ0या[द मF

10 बार तक

(10 Times)

\0 10000/- (दस

हजार \पये)

4त[दन

2

तदैव

10 बार से अ3धक

(More than 10 times)

\0

25000/-

(प]चीस

हजार

\पये) 4त[दन

2

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 12 फरवर,, 2021

(ii)

अ>थायी/Occasional Bar क6 अनुPिQत हेतु आवेदन, आयोजन क6 4त3थ से कम-से-कम चार [दन पूव@

वां4छत शुDक के साथ समUप@त Vकया जाना चा[हए, ताVक आवेदन मF अंVकत >थल क6 जाँच उ0पाद

पदा3धकाSरय9 के वारा करायी जा सके एवं तदनुसार ाQत 4तवेदन के आधार पर अनुPिQत 4नग@त

करने पर Uवचार Vकया जाय। अ>थायी बार क6 अनुPिQत देने अथवा नह,ं देने के संबंध मF अनुPिQत

पदा3धकार, का 4नण@य अं4तम होगा।

(iii)

अ>थायी/Occasional Bar हेतु म[दरा का *य उस िजला मF अवि>थत दुकान से ह, Vकया जाना अ4नवाय@

है, ताVक राXय सरकार को राज>व क6 a4त नह,ं हो। अbय >थल9 से लायी गई Non Duty Paid शराब को

इन अ>थायी/Occasional Bar मF परोसा नह,ं जायेगा। अbय राXय9 मF cब*6 क6 म[दरा अथवा Non Duty

Paid म[दरा पाये जाने पर इसे अवैध माना जायेगा एवं तदनुसार कार@वाई क6 जायेगी। ‘‘झारखंड उ0पाद

(म[दरा क6 खुदरा उ0पाद दुकान9 क6 बंदोब>ती एवं संचालन) 4नयमावल,, 2018’’, मF वLण@त अ3धकतम *य

सीमा से संबं3धत बंधेज अ>थायी एवं Occasional Bar के लए लागू नह,ं ह9गे।

(iv)

अ>थायी एवं Occasional Bar क6 अनुPिQत ाQत करने हेतु आवेदन के साथ 4नKनलLखत कागजात

संलdन Vकये जायFगे:-

क)

आयोजक वारा >वह>ताaSरत आवेदन पe, िजसमF आयोजन क6 4त3थ, उfेgय एवं >थान का

>पhट iयौरा अंVकत हो।

ख)

आवेदक का पहचान पe।

ग)

आवेदक का >थायी पता से संबं3धत माण पe/कागजात।

घ)

आयोजन के समय मF आयोजन >थल पर Vकसी कार क6 Uव3ध kयव>था क6 सम>या उ0पbन

नह,ं होने संबं3धत शपथ पe।

ड़)

दुकान/दुकान9 का नाम, िजससे म[दरा का *य Vकया जायेगा ।

च)

वां4छत अनुPिQत शुDक का चालान अथवा आ◌ॅनलाइन Uव3ध से सरकार, कोषागार मF जमा क6

गई राश का माण।

2.

यह अ3धसूचना [दनांक 01.04.2019 से भावी होगी।

सद>य, राज>व पष@द के आदेश से,

वीरे-. कुमार 1संह,

सरकार के संयु8त स3चव।

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झारखड राजक6य मुmणालय

झारखड राजक6य मुmणालय, राँची वारा

राँची वारा काशत एवं मु[mत

काशत एवं मु[mत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 118 -- 50