झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
25 फागुन, 1942 (श०)
सं$ या–191 राँची, मंगलवार, 16 माच-, 2021 (ई०)
म, नयोजन, शण एवं कौशल वकास वभाग
----------
अधसूचना
10 माच , 2021
एस०ओ०- 24- 'ापांक:- 02@मा 0 का0 बा 0 0 (नयम- संशो0)-01/2018, 0न0
0
न
0
&360 --
1बहार बाल 4मक (5तषेध एवं 9व5नयमन) 5नयमावल:, 1995 का संशोधन करने के लए बाल और कुमार 4म
(5तषेध और 9व5नयमन) अ=ध5नयम, 1986(1986 का 61) क? धारा-18 क? उपधारा(1) क? अपेBानुसार,
क5तपय ाCप 5नयम पर 4म, 5नयोजन एवं शBण 9वभाग, झारखड सरकार अ=धसूचना सं$या-1354
Gदनांक -10-07-2018 वारा उन सभी JयिLतयM से िजनके उससे भा9वत होने क? संभावना है, अ=धसूचना क?
तार:ख से तीस GदनM क? अव=ध के भीतर आBेप और सुझाव आमं1Pत Qकए गए थे। उLत ाCप 5नयम के संबंध
मT जनता से कोई आBेप एवं सुझाव ाUत नह:ं हुई।
अत: झारखड सरकार बाल और कुमार 4म (5तषेध एवं 9व5नयमन) अ=ध5नयम, 1986 (1986
का 61) क? धारा -18 वारा दWत शिLतयM का योग करते हुए 1बहार बाल 4मक (5तषेध एवं 9व5नयमन )
5नयमावल: 1995 का और संशोधन करने के लए 5नXनलYखत 5नयम बनाती है, अथा-त:-
1.(1) इन 5नयमM का सं\BUत नाम बाल 4म
)
5तषेध और 9व5नयमन
(
संशोधन 5नयमावल:, 2018
है।
(2) ये शासक?य राजपP मT काशन क? तार:ख से वृत हMगे।
2. 1बहार बाल 4मक (5तषेध एवं 9व5नयमन) 5नयमावल:, 1995 िजसे इसमT इसके प^चात मूल
5नयम कहा गया है के 5नयम (1) के उप5नयम(1) मT “1बहार बाल 4मक (5तषेध एवं 9व5नयमन)
5नयमावल:,
1995 ” शaदM को “ झारखड बाल एवं कुमार 4मक (5तषेध एवं 9व5नयमन)
5नयमावल:, 2018 शaदM से 5तbथा9पत Qकया जायेगा।
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3. मूल 5नयमM के 5नयम 2 मT.....
(i) खड (क) और खड (ख) के bथान पर 5नXनलYखत खड 5तbथा9पत Qकये जाएंगे,
अथा-त :-
(क) “अ=ध5नयम” से बाल और कुमार 4म
)
5तषेध और 9व5नयमन
(
अ=ध5नयम
,1986
)
1986
का
61
(
अभेत है;
(ख)
“सम5त” से अ=ध5नयम क? धारा-5 क? उपधारा (1) के अधीन गGठत तकनीक?
सलाहकार सम5त अभेत है;
(ii) खड (घ) के प^चात 5नXनलYखत खड अंत: bथा9पत Qकए जाएंगे, अथा-त :-
(घक) “ 5न=ध” से अ=ध5नयम क? धारा-14 (ख) क? उपधारा (1) के अधीनगGठत “ बाल
और कुमार पुनवा-स 5न=ध” अभेत है;
(घख) “ 5नर:Bक” से धारा-17 के अधीन राgय सरकार वारा 5नयुLत 5नर:Bक
अभेत है;
(घग) “ नगरपालका” से स9वधान के अनुhछेद 243 थ के अधीन गGठत bव: सरकार
क? कोई संbथा अभेत है;
(iii) खड (ड़) के प^चात 5नXनलYखत खड अंत:bथा9पत Qकया जाएगा, अथा-त :-
(ड़क) “ पंचायत” से सं9वधान के अनुhछेद 243 ख के अधीन गGठत पंचायत अभेत है;;
(iv) खड (छ) के प^चात 5नXनलYखत खड अंत-bथा9पत Qकया जाएगा, अथा-त :-
(ज) इन 5नयमM मT युLत शaद और पद, जो उनमT पlरभा9षत नह:ं है Qकmतु अ=ध5नयम
मT पlरभा9षत है, का वह: अथ- होगा, जो उनका अ=ध5नयम मT है ।
4. मूल 5नयमM के 5नयम 2 के प^चात 5नXनलYखत 5नयम अंत: bथा9पत Qकया जाएगा, अथा-त :-
‘’2क. अ=ध5नयम के उलंघन मT बाल और कुमार के 5नयोजन के 5तषेध के संबंध मT जागCकता-
राgय सरकार यह सु5नि^चत करने के लए Qक अ=ध5नयम के उपबंधM के उलंघन मT बालकM और
QकशोरM को 5नयोिजत न Qकया जाए या उmहT Qकसी Jयवसाय या Qoया मT काय- करने के लए
अनुpात न Qकया जाए समु=चत उपायM के माqयम से, -
(क) लोक और पारंपlरक माqयम तथा जनसXपक- के माqयम का उपयोग करके लोक जागCकता
अभयानM का बंध करेगी, िजसके अंतग-त दूरदश-न, रेrडयो, इंटरनेट और 9ंट मीrडया है ताQक
साधारण पिaलक, िजसके अंतग-त बालकM और कुमारM, िजmहT अ=धनयम के उपबंधM के उलंघन
मT 5नयोिजत Qकया गया हो, के 5नयोLता है, को अ=ध5नयम के उपबंधM के 9वषय मT
जागCक Qकया जाए िजससे Qक 5नयोLताओं या अmय JयिLतयM को बालकM और कुमारM को
अ=ध5नयम के उपबंधM के उलंघन मT Qकसी Jयवसाय Qoया मT 5नयोिजत करने से हतोWसाGहत
Qकया जा सके;
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(ख) उपoमM या अ=ध5नयम के उपबंधM के उलंघन मT बालकM या कुमारM के 5नयोजन Qक घटनाओं
क?, राgय सरकारवारा 9व5नGद-tट ा=धकाlरयM को lरपोट- करने के लए संचार के आसानी से
पहुँचे जा सकने वाले साधनM और 9वpापनM का संवध-न;
(ग) संभव पlरमाण तक अ=ध5नयम, इन 5नयमM और उनसे संबं=धत सूचना का रेल कोचM, रेलवे
bटेशनM, मु$य बस bटेशनM, टाल Uलाजाम, पWतनM और पWतन ा=धकारणM, 9वमानपWतनM तथा
अmय लोक bथानो, िजसके अंतग-त शॉ9पंग सTटर, माकv ट, सनेमा हॉल, होटल, अbपताल,
पंचायत काया-लय, पुलस bटेशन, आवासीय कयाण संगम काया-लय, औqयो=गक BेP,
9वqयालय, शै\Bक संbथाएं, mयायालय पlरसर तथा इस अ=ध5नयम के अधीन ा=धकृत सभी
ा=धकाlरयM के काया-लय है, मT दश-न,
(घ) समु=चत 9व=ध के माqयम से 9वqयालय शBा मT शBण सामाwी और पाxयoम मT संवध-न, और
(ङ) शBण को समा9वtट करने और अ=ध5नयम के उपबंधM पर सामाwी के 5त संवेदनशील बनाने
तथा उसके 5त 9वभmन पणधाlरयM के उWतरदा5यWव, राgय 4म सेवा, पुलस, mया5यक और
स9वल सेवा अकादमयM, अqयापक शBणऔर पुन^चया- पाxयoमM का संवध-न तथा अmय
सुसंगत पणधाlरयM, िजसके अंतग-त पंचायत के सदbय =चQकWसक और सरकार के संबिmधत
काम-क है, के लए संवेदनशीलता काय-oमM का बंध करना।
2.ख बालक का शBा को भा9वत Qकए 1बना कुटुंब क? सहायता करना – (1) धारा-3 के उपबंधM के
अधीन रहते हुए बालक Qकसी भी र:5त मT अपनी 9वqयालय शBा को भा9वत Qकए 1बना,-
(क) अपने कुटुंब के उपoम मT इस शत- के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा Qक ऐसी सहायता,-
(i) अ=ध5नयम क अनुसूची के भाग क एवं ख मT सूचीब{ Qकसी पlरसंकटमय Jयवसाय या Qoया
मT नह:ं होगी;
(ii) मT 9व5नमा-ण, उWपादन, आपू5त- या खुदरा 4ृंखला के Qकसी bतर पर कोई काय- या Jयवसाय या
Qoया सिXमलत नह:ं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपoम के लए पाlर4मक
दान करती हो;
(iii) मT उसके कुटुंब या कुटुंब उपoम क? सहायता करने के लए वहाँ अनुpात Qकया जाएगा, जहाँ कुटुंब
अ=धभोगी है;
(iv) मT वह 9वqयालय समय और 7 बजे सांय और 8 बजे ात: के बीच कोई नह:ं करेगा;
(v) मT वह सहायता के ऐसे काय- मT 5नयोिजत नह:ं होगा, जो बालक क? शBा के अ=धकार या
9वqयालय मT उसक? उपिbथ5त के साथ हbतBेप करती हो या उसमT बाधा डालती हो या जो
5तकूल Cप से उसक? शBा को भा9वत करती हो, िजसके अmतग-त ऐसे काय-कलाप ह|, िजmहT
सXपूण- शBा से अलग नह:ं Qकया जा सकता है जैसे गृह काय- या अmय अ5तlरLत पाxयoम
ग5त9व=धयाँ ह|, जो उसे 9वqयालय मT स}पी गई ह|;
(vi) मT 1बना 9व4ाम के सतत Cप से Qकसी काय- मT 5नयोिजत नह:ं होगा, जो उसे थका दे और उसे
उसके bवाb~य और मिbतtक को तरोताजा करने के लए 9व4ाम अनुpात Qकया जाएगा तथा कोई
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बालक एक Gदन मT 9व4ाम क? अव=ध को सिXमलत न करते हुए तीन घंटे से gयादा के लए
सहायता नह:ं करेगा;
(vii) मT Qकसी बालक का Qकसी वयbक या कुमार के bथान पर उसके कुटुंब के उपoम क? सहायता के
लए रखा जाना सिXमलत नह:ं है; और
(viii) तWसमय वृत Qकसी अmय 9व=ध के उलंघन मT नह:ं होगी,
(ख) अपने कुटुंब क? मदद या सहायता ऐसी र:5त मT करना, जो Qकसी Jयवसाय, संकम-, पेशे,
9व5नमा-ण या कारबार या Qकसी संदाय या बालक को फायदT या Qकसी अmय JयिLत क? मदद
के लए, जो बालक पर 5नयंPण रखता है, के लए है तथा जो बालक क? वृ9{, शBा और
समw 9वकास के लए अवरोधकार: नह:ं है।
bपtट:करण1.- इस 5नयम के योजनM के लए, केवल-
(क)
बालक का सगा भाई और बहन,
(ख)
बालक के माता-9पता वारा 9व=धपूव-क गोद लेने के माqयम से बालक का भाई या बहन, और
(ग)
बालक के माता-9पता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब मT सिXमलत Qकया जाएगा।
bपtट:करण2.(1)- bपtट:करण 1 के योजनM के लए, यह bपtट Qकया जाता है Qक ारंभत: इस संबंध
मT कोई संदेह Qक JयिLत सगा भाई या बहन है, को यथािbथ5त, संबिmधत नगरपालका या पंचायत वारा
जार: ऐसे JयिLत क? वंशावल: या समु=चत सरकार के संबिmधत ा=धकार: वारा जार:Qकसी अmय 9व=धक
दbतवेज क? जांच करके दूर Qकया जा सकेगा।
(2) जहाँ 9वयालय मT शBा ाUत कर रहा कोई बालक 9वयालय के धानाqयापक या मु$यqयापक
को 1बना Qकसी संसूचना के लगातार तीस Gदन के अनुपिbथत रहता है, तो धानाqयापक या
मु$याqयापक के लए ऐसी अनुपिbथ5त क? संसूचना 5नयम 17 ग के उप5नयम (1) के खड (i)
मT 5नGद-tट संबं=धत नोडल अ=धकार: को देगा।
2. ग बालक का कलाकार के Cप मT काय- करना-(1) धारा 3 के उपबंधM के अधीन रहते हुए बालक को
5नXनलYखत शत के अधीन रहते हुए कलाकार के Cप मT काय- करने के लए अनुpात Qकया जा
सकेगा, अथा-त :-
(क) Qकसी बालक को एक Gदन मT पाँच घंटे से gयादा काय- करने के लए और 1बना Qकसी 9व4ाम के
तीन घंटM के अन=धक के लए काय- करने के लए अनुpात नह:ं Qकया जाएगा,
(ख) Qकसी 4Jय-^य काय-oम या Qकसी वाYणिgयक समारोह, िजसमT बालक क? भागीदार: अंतवल-त है,
का 5नमा-ता बालक क? सहभा=गता को उस िजले के िजला मिजbेट से, िजसमT उस काय-कलाप को
Qकया जाना है, अनुpा ाUत करने के प^चात ह: शामल करेगा और िजला मिजbेट को काय-oम
को आरंभ करने से पूव- ाCप ‘ई’ मT एक वचनबंध तथा बालक सहभा=गयM, यथािbथ5त, माता-
9पता या संरBक क? सहम5त, ोडLशन या समारोह से JयिLत का नाम, जो बालक क? सुरBा
और संरBा के लए उWतरदायी है क? सूची bतुत करेगा और यह सु5नि^चत करेगा Qक उसक?
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Qफम और दूरदश-न काय-oमM क? bo?5नंग इस rडbLलेमर को 9व5नGद-tट करते हुए क? जाएगी Qक
यGद Qकसी बालक को शूGटंग मT 5नयोिजत Qकया गया है तो यह सु5नि^चत करने के लए Qक
शूGटंग क? समbत Qoया के दौरान बालक का दुपयोग, अनदेखी या उWपीड़न नह:ं हो, के लए
सभी उपाय Qकए गए है;
(ग) खड ख मT 5नGद-tट वचनब{ 6 मास के लए 9व=धमाmय होगा और उनमT ऐसे योजन के लए
समय-समय पर राgय सरकार वारा जार: माग-दश-क स{ांतM तथा संरBण नी5तयM के अनुसार
बालक क? शBा, सुरBा तथा बाल शोषण क? lरपोट- करने के लए उपबंधM का bपtट कथन होगा,
िजसके अंतग-त-
(i) बालक के शार:lरक और मानसक bवाb~य के लए सु9वधाओं को सु5न^चय;
(ii) बालक के लए समयब{ पोषक आहार;
(iii) दै5नक आव^यकताओं के लए पया-Uत आपू5त- के साथ सुर\Bत, bवhछ आ4य; और
(iv) बालकM के संरBण के लए तWसमय वृत सभी लागू 9व=धयM का अनुपालन, िजसके अंतग-त
उनका शBा, देखरेख और संरBण तथा यौन अपराधMसे सुरBा के लए अ=धकार है;
(घ)
बालक क? शBा के लए समु=चत सु9वधाओं का बंध Qकया जाएगा, ताQक यह सु5नि^चत Qकया
जा सके Qक 9वयालय मT पाठM क? 5नरंतरता बनी रहे और Qकसी बालक को 27 Gदन से अ=धक
के लगातार काय- करने के लए अनुpात नह:ं Qकया जाएगा,
(ङ)
समारोह या काय-oम के लए अ=धकतम 5 बालकM के लए एक उWतरदायी JयिLत क?
5नयुिLत क? जाएगी, ताQक बालक क? सुरBा, देखरेख और उसके सव तम Gहत का सु5न^चय
Qकया जा सके,
(च)
बालक वारा काय-oम या समारोह से अिज-त आय के कम से कम बीस 5तशत को सीधे Qकसी
राt:यकृत ब|क मT बालकM के नाम से 5नयत जमा खाते मT Qकया जाएगा िजसको बालक के
वयbक होने पर बालक को Wयय Qकया जा सकेगा, और
(छ)
Qकसी बालक को उसक? इhछा और सहम5त के 9व{ Qकसी 4Jय-^य और o?डा काय-कलाप,
िजसके अंतग-त अनौपचाlरक मनोरंजन काय-कलाप भी है, मT भाग लेने के लए बाqय नह:ं
Qकया जाएगा।
(2)
धारा-3 क? उपधारा (2) के bपtट:करण के खड ग के योजनM के लए उसमT अंत9वtट- “अmय
ऐसा काय-कलाप” पद से 5नXनलYखत अभेत होगा-
(i)
कोई काय-कलाप, िजसमT बालक Qकसी खेल 5तbपधा- या समारोह या ऐसी खेल 5तbपधा- या
समारोह के लए शBण मT भाग ले रहा है;
(ii)
दूरदश-न पर सनेमा और डाLयूमTटर: दश-न, िजसके अंतग-त lरयट: शो, िLवज शो, टैलTट शो,
रेrडयो या काय-म या कोई अmय माqयम है;
(iii)
नाटक सीlरयल,
(iv)
Qकसी काय-oम या समारोह मT एंकर के Cप मT भागीदार:; और
(v)
कोई अmय कलाWमक अभनय, िजसे राgय सरकार Jयिtटक मामलM मT अनुpात करे, िजसके
अंतग-त धनीय फायदT के लए b:ट दश-न सिXमलत नह:ं है।‘।
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5. मूल 5नयमM के 5नयम 16 के उप5नयम (1) मT बालकM शaद को कुमारM शaद से 5तbथा9पत
Qकया जायेगा:-
6.मूल 5नयम के 5नयम 16 के प^चात 5नXनलYखत 5नयम अंत: bथा9पत Qकया जायेगा, अथा-त-
“ 16अ, बालक या कुमार को बालक और कुमार 4म पुनवा-स 5न=ध से रकम या संदाय- (1) धारा 14 ख
क? उपधारा (1) उपधारा (2) वारा सं=चत राश को उपधारा (3) के अधीन बालक और कुमार 4म
पुनवा-स5न=ध मT, यथािbथ5त, Wयय, जमा या 9व5नधान क? गई 5न=ध और उस पर उदभूत aयाज का
उस बालक या कुमार को 5नXनलYखत र:5त मT संदाय Qकया जायेगा, िजसके पB मT ऐसे रकम का
Wयय Qकया गया है, अथा-त:-
(i)
अ=धकाlरता रखने वाला 5नर:Bक या नोडल अ=धकार: अपने पय-वेBण के अधीन सु5नि^चत करेगा
Qक ऐसे बालक या कुमार का एक खाता Qकसी राt:यकृत ब|क मT खोला जाए और, यथािbथ5त,
उस ब|क को, िजसमT 5न=ध क? रकम को जमा Qकया गया है या धारा 14 ख क? उपधारा (3) के
अधीन 5न=ध मT रकम को जमा करने के लए उWतरदायी JयिLत;
(ii)
बालक या कुमार के पB मT 5न=ध मT समानुपाती रकम पर उदभूत aयाज को अ{- वा9ष-क Cप से
यथािbथ5त, बालक या कुमार के खाते मT ब|क या रकम का 9व5नधान करने के लए उWतरदायी
JयिLत 5नर:Bक को सूचना के अधीन;
(iii)
जब संब{ बालक या कुमार अठारह वष- क? आयु पूर: कर लेता है तब यथा संभव शी तुरंत या
तीन मास क? अव=ध के भीतर, बालक के पB मT उस पर उदभूत aयाज, िजसमT ब|क मT शेष
aयाज या धारा 14 ख क? उप-धारा (3) के अधीन इस कार 9व5नधान Qकया गया शेष भी है, के
साथ जमा क? गई, 5नBेप क? गई या 9व5नधान क? गई कुल रकम, यथािbथ5त, बालक या
कुमार के उLत ब|क खाते मT अmतlरत क? जाएगी; और
(iv)
5नर:Bक संब{ बालक या कुमार क? 9वशिtटयM, जो उसक? पहचान करने के लए UयाUत- है, के
साथ खड (ii) और खड (iii) के अधीन अmतlरत रकम क? एक lरपोट- तैयार करेगा तथा
राgय सरकार को वा9ष-क Cप से lरपोट- क? एक 5त सूचनाथ- भेजेगा।
(2)
अ=ध5नयम के उपबंधM के उलंघन के लए बालक या कुमार के पB मT mयायालय के आदेश या
5नण-य के अनुसरण मT जुमा-ने के माqयम से या अपराधM के शमन के लए वसूल क? गई कोई रकम
भी 5न=ध मT जमा क? जाएगी और ऐसे आदेश या 5नण-य के अनुसार Jयय क? जाएगी।
7. मूल 5नयमM के 5नयम 17 को 5नXनानुसार संशो=धत Qकया जायेगा:-
(i)
5नयम 17 के उप5नयम(1) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जायेगा।
(ii)
5नयम 17 के उप5नयम (3) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जायेगा।
(iii) 5नयम 17 के उप5नयम (4) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(v)
5नयम 17 के उप5नयम (5) मT शaद ‘बालक’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(vi)
5नयम 17 के उप5नयम (6) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(vii)
5नयम 17 के उप5नयम (7) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(viii)
5नयम 17 के उप5नयम (8) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(ix)
5नयम 17 के उप5नयम (9) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
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(x)
5नयम 17 के उप5नयम (10) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xi)
5नयम 17 के उप5नयम (11) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xii)
5नयम 17 के उप5नयम (12) मT शaद ‘ बालक को कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xiii)
5नयम 17 के उप5नयम (13) मT शaदM ‘बालकM एवं बाल’ ‘ कुमारM एवं कुमार’ से 5तbथा9पत
Qकया जाएगा।
(xiv) 5नयम 17 के उप5नयम (14)मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तtठा9पत Qकया जाएगा।
(xv)
5नयम 17 के उप5नयम (15) मT शaद ‘बालकM’ को ‘कुमारM’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xvi) 5नयम 17 के उप5नयम (16) मT शaदM’ ‘बाल एवं बालक एवं बालकM’ को ‘कुमार’ एवं कुमारM’ से
5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xvii) 5नयम 17 के उप5नयम (17) मT शaद ‘ बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xviii) 5नयम 17 के उप5नयम (18) मT शaद ‘बालक एवं बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया
जाएगा।
(xix) 5नयम 17 के उप5नयम (19) मT शaद ‘बालक’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xx)
5नयम 17 के उप5नयम (20) मT शaद ‘ बालक’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xxi) 5नयम 17 के उप5नयम (22) मT ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xxii) 5नयम 17 के उप5नयम (23) के Clause/ खड (क) एवं (ख) मT शaद ‘बालक एवं बाल” को
‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(xxiii) 5नयम 17 के उप5नयम (24) मT शaदM ‘बालकM एवं बाल’ को ‘कुमारM एवं कुमार’ से 5तbथा9पत
Qकया जाएगा।
8. मूल 5नयमM के 5नयम-18 को 5नXनानुसार संशो=धत Qकया जायेगा :-
(i) मूल 5नयम 18 के उप5नयम (1) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(ii) मूल 5नयम 18 के उप5नयम (2) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(iii) मूल 5नयम 18 के उप5नयम (3) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
मूल 5नयम 18 के उप5नयम (4) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(vi)
मूल 5नयम 18 के उप5नयम (5) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
(vi) मूल 5नयम 18 के उप5नयम (6) मT शaद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
9. मूल 5नयमM के 5नयम 19 के bथान पर, 5नXनलYखत रखा जाएगा, अथा-त:-
“19 आयु का माणपP-(1) जहाँ 5नर:Bक को यह आशंका है Qक Qकसी कुमार को Qकसी ऐसे
Jयवसाय या सbकरणM मT 5नयोिजत Qकया गया है िजनमT उसे अ=ध5नयम क? धारा-3 क के अधीन
5नयोिजत Qकया जाना 5त9ष{ है, वहाँ वह ऐसे कुमार के 5नयोजक से यह अपेBा कर सकेगा Qक वह
समु=चत =चQकWसा ा=धकार: से पP से पP आ मT आयु का माण पP 5नर:Bक को bतुत करे।
(2)समु=चत =चQकWसा ा=धकार:, उप-धारा (1) के अधीन आयु का माणपP जार: करने के लए
कुमार क? पर:Bा करते समय,-
(i) कुमार का आधार काड-, और उसके अभाव मT;
(ii) 9वयालय से जार: जmम क? तार:ख का माण पP या, कुमार के संब{ पर:Bा बोड- से जार:
माइेकुलेशन मैGकुलेशन या समतुय माणपP, यGद उपलaध हM और उसके अभाव मT;
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 माच-, 2021
(iii) 5नगम या नगरपालका ा=धकार: या पंचायत वारा Gदए गए कुमार का जmम माणपP पर
9वचार करेगा;
और खड (i) से खड (iii) मT 9व5नGद-tट प{5तयM के अभाव मT ह:, अिbथ9वकास पर:Bण या Qकसी
अmय नवीनतम =चQकWसीय आयु अवधारण पर:Bण के माqयम से ऐसे =चQकWसा ा=धकार: वारा आयु
अवधाlरत क? जाएगी।
(3)
अिbथ9वकास पर:Bण या कोई अmय नवीनतम =चQकWसीय आयु अवधारणा पर:Bण 4म
अधीBक क? पंिLत के समु=चत ा=धकार:, जो राgय सरकार वार इस 5नमWत 9व5नGद-tट Qकया
जाए, के आदेश पर संचालत Qकया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश क? तार:ख से पmह
Gदन के भीतर पूरा Qकया जाएगा।
(4)
उप-5नयम (1) मT 5नGद-tट आयु माणपP ाCप ‘ख’ मT जार: Qकया जाएगा।
(5)
आयु माणपP के जार: Qकए जाने के लए =चQकWसा ा=धकार: को संदेय भार वह: हMगे जो,
यथािbथ5त, कT :य सरकार या राgय सरकार वारा उनके =चQकWसा बोड के लए 9व5नGद-tट
Qकए जाएँ।
(6)
=चQकWसा ा=धकार: को संदेय भार उस कुमार के 5नयोजक वारा वहन Qकए जाएंगे िजसक?
आयु इस 5नयम के अधीन अवधाlरत क? जाती है।
bपtट:करण:-इस 5नयम के योजन के लए,-
(i)
“=चQकWसा ा=धकार:” से ऐसा कोई सरकार: =चQकWसक, जो Qकसी िजले के सहायक शय
=चQकWसक क? पंिLत से अmयून हो या कम-चार: राgय बीमा औषधालय या अbपतालM मT
5नयोिजत समतुय पंिLत का 5नयमत =चQकWसक अभेत है।‘।
(ii)
“कुमार” से अ=ध5नयम क? धारा-2 के खड (i) मT यथा पlरभा9षत कुमार अभेत है।‘।
10. मूल 5नयम के 5नयम 19 के प^चात, 5नXनलYखत 5नयम अmत: bथा9पत Qकए जाएंगे, अथा-त:-
19 क. JयिLत, जो पlरवाद दायर कर सकT गे- ऐसा कोई JयिLत, जो Qकसी अपराध के Qकए
जाने के लए अ=ध5नयम के अधीन पlरवाद दायर कर सकेगा, मT bकूल बंधन सम5त, बालक संरBण
सम5त, पंचायत या नगरपालका से bकूल अqयापक और 5त5न=ध सिXमलत है, जो उस दशा मT
पlरवाद दायर करने के लए संवेदनशील हMगे Qक उनके अपने-अपने bकूलM के छाPM मT’ से कोई छाP इस
अ=ध5नयम के इन उपबंधM का उलंघन करके 5नयोिजत Qकया जाता है।
19 ख. अपराधM का शमन करने क? र:5त-(1) कोई अभयुLत JयिLत,-
(i)
जो धारा 14 क? उप-धारा (3) के अधीन पहल: बार कोई अपराध करता है, या
(ii)
जो माता-9पता या संरBक होते हुए, उLत धारा के अधीन अपराध करता है,
धारा-14 घ क? उप-धारा(1) के अधीन अपराध का शमन करने क? अ=धकाlरता रखने वाले िजला
मिजbेट के पास आवेदन फ़ाइल कर सकेगा।
(2) िजला मिजbेट उप-5नयम (1) के अधीन दायर Qकए गए आवेदन पर अभयुLत JयिLत और संब{
5नर:Bक को सुनने के प^चात, आवेदन का 5नपटान करेगा और यGद आवेदन अनुpात कर Gदया
जाता है तो 5नXनलYखत के अधीन रहते हुए शमन करने का माण पP जार: करेगा-
(i) ऐसे माण पP मT 9व5नGद-tट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लए उपबं=धत अ=धकतम जुमा-ने के
पचास 5तशत क? अ5तlरLत राश का संदाय या
झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 माच-, 2021
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(ii) खड (i) के अधीन 9व5नGद-tट शमनकार: रकम के साथऐसे अपराध के लए उपबं=धत अ=धकतम
जुमा-ने का पhचीस 5तशत क? अ5तlरLत राश का संदाय, यGद अभयुLत उLत खड के अधीन
9व5नGद-tट समय के भीतर शमनकार: रकम कासंदाय करने मT असफल रहता है और ऐसा 9वलं1बत
संदाय िजला मिजbेट वारा यथा9व5नGद-tट क? जाने वाल: और अव=ध, जो उस खड मT 9व5नGद-tट
अव=ध से अ=धक नह:ं होगी, के भीतर Qकया जाएगा।
(3) शमन कार: रकम अभयुLत JयिLत दावरा राgय सरकार को संदWत क? जाएगी।
(4) यGद अभयुLत JयिLत उप-5नयम(2) के अधीन शमनकार: रकम का संदाय करने मT असफल रहता
है, तो काय-वाह: धारा 14 घ क? उप-धारा (2) के अधीन 9व5नGद-tट Qकए गए अनुसार जार: रहेगी।
19ग. िजला मिजbेट के कत-Jय-(1) िजला मिजbेट-
(i)
नोडल अ=धकाlरयM के Cप मT pात होने वाले उसके अधीनbथ ऐसे अ=धकाlरयM को, जो वह
आव^यक समझे, 9व5नGद-tट करेगा, जो धारा-17 क के अधीन राgय सरकार वारा उसको दत और
अ=धरो9पत िजला मिजbेट क? सभी या Qकmह:ं शिLतयM का योग करTगे और सभी या Qकmह:ं
कत-JयM का पालन करTगे।
(ii) नोडल अ=धकार: को अधीनbथ अ=धकार: के Cप मT उसक? अ=धकाlरता क? bथानीय सीमाओं के
भीतर उसके वारा योग क? जाने वाल: ऐसी शिLतयM और पालन Qकए जाने वाले कत-JयM, जो वह
समु=चत समझे, को वह समनुदेशत करेगा।
(iii) 5नXनलYखत से मलकर बनी िजले मT बनाई जाने वाले काय-बल के अqयB के Cप मT अqयBता
करेगा,-
(क) उसक? अ=धकाlरता क? bथानीय सीमाओं के योजनM के लए धारा- 17 के अधीन 5नयुLत
5नर:Bक;
(ख) उसक? अ=धकाlरता क? bथानीय सीमाओं के योजनM के लए पुलस अधीBक;
(ग) उसक? अ=धकाlरता क? bथानीय सीमाओं के योजनM के लए अपर िजला मिजbेट;
(घ) उसक? अ=धकाlरता क? bथानीय सीमाओं के योजनM के लए खड (1) के अधीन 5नGद-tट नोडल
अ=धकार:,
(ड़) उसक? अ=धकाlरता क? bथानीय सीमाओं के योजनM के लए 4म अधीBक;
(च) दो वष- क? अव=ध के लए चoानुoमी आधार पर िजले मT 5नयोिजत बालकM के बचाव और पुनवा-स
मT अmतवरलत Wयेक bविhछक bवैिhछक संगठन से दो-दो 5त5न=ध;
(छ) िजला mयायधीश वारा नाम5नGद-tट Qकए जाने वाले िजला 9व=धक सेवा ा=धकरण का एक
5त5न=ध; और
(ज)िजला दुJयापा-र 5नवारण यू5नट का सदbय;
(झ)िजले क? बालक कयाण सम5त का अqयB;
(ञ्) मGहला और बाल 9वकास से संबिmधत भारत सरकार के मंPालय क? एक?कृत बालक संरBण bक?म
के अधीन िजला बाल 4म संरBण अ=धकार:;
(ट) िजला शBा अ=धकार:;
(ठ) िजला मिजbेट वारा नाम 5नGद-tट Qकया गया कोई अmय JयिLत,
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 माच-, 2021
(ड) काय- बल का स=चव खड (i) मT 5नGद-tट कोई नोडल अ=धकार: होगा और अqयB वारा नाम
5नGद-tट Qकया जाएगा;
(2) उप-धारा (1) के खड (iii) मT 5नGद-tट काय-बल Wयेक मास मT कम से कम एक बार बैठक करेगा
और उपलaध समय, तWसमय वृत 9व=ध के अनुसार छापामार: का 1बmदु, योजना क? गोपनीयता,
समय-समय पर केm:य सरकार वारा जार: बचाव और Wयावत-न के लए माग-दश स{ांतM के
अनुसार पीrड़तM और सा\BयM का संरBण तथा अंतlरम अनुतोष को qयान मT रखते हुए बचाव काय-
संचालत करने क? Jयापक कारवाई योजना बनाएगा और काय- बल राgय सरकार वारा ऐसे
योजन के लए सृिजत पोट-ल पर ऐसी बैठक के काय-वृत को भी अपलोड कराएगा।
(3) उप-धारा-(1) मT 5नGद-tट कत-JयM के अलावा, िजला मिजbेट नोडल अ=धकाlरयM के माqयम से
सु5नि^चत करेगा क? बालक और कुमार, जो अ=ध5नयम के उपबंधM का उलंघन करके 5नयोिजत
Qकए जाते ह| बचाए जाते ह| तथा उmहT (क) 5नXनलYखत के उपबंधM के अनुसार पुनवा-सत Qकया
जाएगा-
(i)
Qकशोर mयाय( बालकM क? देख-रेख और संरBण) अ=ध5नयम, 2015 (2016 का 2) तथा त{5न
बनाए गए 5नयम,
(ii) बं=धत 4म प{5त (उWसादन) अ=ध5नयम, 1976 (1976 का 19),
(iii) कT :य बं=धत 4मक पुनवा-स सेLटर bक?म, 2016.
(iv) कोई राt:य बालक 4म पlरयोजना,
(v) तWसमय वृत कोई अmय 9व=ध bक?म, िजसके अधीन ऐसे बालकM या कुमारM को पुनवा-सत Qकया
जाए; और 5नXनलYखत के अqयधीन-
(I) सBम अ=धकाlरता के mयायालय के 5नदेश, यGद कोई हो,
(II) इस संबंध मT समय-समय पर कT :य सरकार वारा जार: Qकए गए बचाव और Wयावत-न के लए
माग-दश स{ांत।
19घ, 5नर:BकM के कत-Jय-धारा 17 के अधीन राgय सरकार वारा 5नयुLत कोई 5नर:Bक, अ=ध5नयम के
उपबंधM का अनुपालन सु5नि^चत करने के योजनM के लए,
(i)
समय-समय पर राgय सरकार वारा जार: 5नर:Bण के स5नयमM का अनुपालन करेगा,
(ii) इस अ=ध5नयम के उपबंधM का अनुपालन सु5नि^चत करने के योजनM के लए समय-समय पर
राgय सरकार वारा जार: अनुदेशM का अनुपालन करेगा, और
(iii) इस अ=ध5नयम के उपबंधो का पालन सु5नि^चत करने के योजन के लए उसके वारा Qकए गए
5नर:Bण तथा ऐसे योजनM के लए उसके दारा क? गई कारवाई के बारे मT राgय सरकार को
Pैमासक lरपोट- करेगा।
19 ड़ आव=धक 5नर:Bण और मॉनीटर करना- राgय सरकार धारा-17 के उपबंधM को काया-िmवत करने के
लए मॉनीटर करने तथा 5नर:Bण क? णाल: सृिजत करेगी, िजसमT 5नXनलYखत हMगे-
(i)
उन bथानM का 5नर:Bक वारा संचालन Qकए जाने वाले आव=धक 5नर:Bण क? सं$या, िजन पर
बालकM के 5नयोजन 5त9ष{ ह| और पlरसंकटमय JयवसायM या संbकरण Qकए जाते ह|;
झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 माच-, 2021
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(ii) ऐसे अंतरालM, िजन पर 5नर:Bक राgय सरकार को खड (i) अधीन 5नर:Bण क? 9वषय-वbतु से
संबिmधत उसको ाUत हुई शकायतM तथा तWप^चात उसके वारा क? गई कारवाई के aयोरM के
lरपोट- करेगा;
(iii) 5नXनलYखत का ईलेLा5नक Cप से या अmयथा अभलेख का रखा जाना-
(क) अ=ध5नयम के उपबंधM का उलंघन करने पर काय- करते हुए पाए गए बालक और कुमार, िजसमT
ऐसे बालक भी ह| जो इस अ=ध5नयम का उलंघन करने पर कुटुंब या कुटुXब ऊधमM पर लगे पाये
जाते ह|,
(ख) शमन Qकए गए अपराधM क? सं$या और aयौरे,
(ग) अ=धरो9पत और वसूल क? गई शमनकार: रकम के aयौरे, और
(घ) अ=ध5नयमM के अधीन बालकM और QकशोरM को दान क? गई पुनवा-स सेवाओं के aयौरे।‘।
11. मूल 5नयम से संलन ाCप अ के bतंभ 2 के शीष- मT “बालक का नाम” शaदM के bथान पर “कुमार का
नाम” शaद रखे जाएंगे।
12. ाCप- आ मT शaद चौदह वष- को अठारह वष- से 5तbथा9पत Qकया जाएगा।
13. मूल 5नयम से संलन ाCप आ के प^चात, ाCप इ अmत: bथा9पत Qकया जाएगा, अथा-त :-
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 16 माच-, 2021
[ देखT 5नयम 16 (1)]
पP ‘अ’
वष-...............................
5नयोजक का नाम और पता..............................................................................................................
काय- bथल............................................................................................5तtठान वारा Qकये जानेवाले
काय- क? कृ5त................................................................................................................................
o०सं०
कुमार का
नाम
9पता
का
नाम
जmम
5त=थ
bथायी
पता
5तtठान
मT
योगदान
क?
तार:ख
िजस
काय- मT
5नयोिजत
है उसक?
कृ5त।
काय-
के
दै5नक
घंटे।
9व4ाम-
अंतराल
भुगतान
क?
गयी
मजदूर:
अयुिLत
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
पP ‘आ’
उ माण-पP
[ देखT 5नयम 19 (1)]
माण-पP सं$या...........................................................................................................................
म| एतद वारा माYणत करता हूँ क? म|ने नाम.................................................................
पुP/पुPी...........................................................आवास.....................................................................
का JयिLतगत Cप से पर:Bण Qकया है और उसने अठारह वष- क? आयु पूर: कर ल: है और मेरे पर:Bण
जहाँ तक सु5नि^चत Qकया जा सकता है, उसक? आयु लगभग ........................................................
वष- (पूरा) है। उसका पहचान- =चmह ...........................................................................................है।
बालक के अँगूठे का 5नशान/हbताBर...................................................................
bथान-
तार:ख-
=चQकWसा ा=धकार:,
पदनाम।
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“पP इ”
[5नयम 2 (ग) (1) (ख) दTखे]
बालक और कुमार 4म (5तषेध और 9व5नयमन) 5नयम, 1988 के 5नयम 2 इ(1) (ख ) के अधीन बचनबंध
म|...................................................... वाYणिgयक आयोजन....................................का 4Jय ^य
मीrडया bतुतीकरण या आयोजक................................. का उWपादक हूँ िजसमT 5नXनलYखत बालक भाग
ले रहे ह|, अथा-त:-
o० सं०
बालकM/बालकM का नाम
माता-9पता/संरBक का नाम
पता
यह वचन देता हूँ Qक..........................................................आयोजन (आयोजन को 9व5नदvtट कर) मT ऊपर
उिलYखत बालकM के शामल होने के दौरान, बालक और कुमार 4म (5तषेध और 9व5नयमन) अ=ध5नयम,
१९८६ का 61) और बालक और कुमार 4म (5तषेध और 9व5नयमन ) 5नयम, 1988 के Qकसी उपबंध का
उलंघन नह:ं होगा और बालकM के शार:lरक और मानसक bवाb~य तथा अmय अपेBाओं का पूरा qयान
रखा जाएगा ताQक उसे/ उmहT कोई असु9वधा न हो। म| यह भी वचन देता हूँ Qक आयोजन के दौरान बालकM
के संरBण, िजसके अंतग-त उनके शBा के अ=धकार, देखभाल और संरBण, ल|=गक अपराधM के 9वC{
9व=धक उपबंध भी है, के लए तWसमय वृत लागू सभी 9व=धयM का अनुपालन Qकया जाएगा।
तार:ख......................
नाम और हbताBर।
झारख6ड रा8यपाल के आदेश से,
ह०/-
सरकार के अवर सचव,
-------------
रखड राजक?य मुणालय
रखड राजक?य मुणालय, राँची वारा काशत एवं मुGत
राँची वारा काशत एवं मुGत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 191 -- 50