झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

28 फागुन, 1942 (श०)

सं$ या–207 राँची, शु,वार, 19 माच., 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग

(आपदा बंधन भाग)

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संकप

13 माच, 2021

वषयः-

झारख&ड रा(य म) सड़क दुघटना से मृत 0यि2त के आ34त/हकदार को अनु8ह अनुदान

उपल;ध कराने के <न=म>त सड़क दुघटना को रा(य क? व=शAट Bथानीय आपदा घोषत करने के

सEबFध म)।

सं॰-08/गृ॰का॰आ॰(सड़क दुघटना)-01/2021-184-- गृह मं2ालय, भारत सरकार, नई 5दल7 के

प2ांक-33-5/2015-NDM-I, 5दनांक-30.07.2015 वारा >नग.त रा?य आपदा मोचन >नBध (SDRF) के

5दशा>नदCश कD कंEडका-3 के अनुसार अBधसूBचत ाकृ>तक आपदाओं हेतु रा?य आपदा मोचन

>नBध (SDRF) संबंधी >नग.त मद एवं मापदड के तहत आBJत/हकदार को अनुLह अनुदान दान कD

जाती है।

2.

भारत सरकार, गृह मं2ालय, नई 5दल7 के प2ांक-32-7-2014-NDM-I, 5दनांक-08.04.2015

वारा >नग.त मद एवं मापदड कD कंEडका-13 मO इस आशय का उलेख है - "State specific disasters

within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for

assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds

allocation of the SDRF".

2

झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 19 माच., 2021

3.

भारत सरकार, गृह मं2ालय, नई 5दल7 के प2ांक-32-7-2014-NDM-I, 5दनांक-08.04.2015 एवं

प2ांक-33-5/2015-NDM-I, 5दनांक-30.07.2015 वारा >नग.त मद एवं मापदड एवं 5दशा->नदCश को

भारत सरकार, गृह मं2ालय, नई 5दल7 के प2ांक-33-05/2020-NDM-I, 5दनांक-09.04.2020 कD

कंEडका-5 "It has decided to extend the validity of existing guidelines dated 30th July 2015 and norms

dated 08th April 2015 as modified on 14th March 2020 and 28th March 2020 of SDRF for a further period

of one year or till such time new guidelines/ norms are framed, whichever is earlier" वारा RवSताTरत

कD गई है।

4.

माननीय मु$यमं2ी कD अUयVता मO 5दनांक-15.12.2020 को सWपXन समीVा बैठक मO >नदेश

5दया गया है Zक “रा?य सरकार वारा घोRषत Sथानीय ाकृ>तक आपदाओं कD सूची मO अपवृि`ट

से उaपXन पेयजल संकट के Sथान पर सड़क दुघ.टना मO मृaयु को शामल करने हेतु अLेतर कार.वाई

कD जाय“।

5.

गृह मं2ालय (आपदा बंधन भाग), भारत सरकार के प2ांक-33-5/2015-NDM-I, 5दनांक-

30.07.2015 वारा >नग.त 5दशा->नदCश मO रा?य कD Rवश`ट ाकृ>तक आपदाओं से भाRवत लोगc को

राहत पहुँचाने के लये रा?य आपदा मोचन >नBध (SDRF) के वाRष.क कणाdZकत राश का 10%कD सीमा

के अXतग.त fयय करने का ावधान के आलोक मO मु$य सBचव कD अUयVता मO 5दनांक-28.01.2021

को सWपXन रा?य काय.काTरणी सम>त कD बैठक मO >नण.य लया गया है Zक - (i) रा?य कD

अBधसूBचत RवRष`ट Sथानीय आपदा “अपवृि`ट के कारण पेयजल संकट“ को RवलोRपत Zकया जाय। (ii)

रा?य मO सड़क दुघ.टना से होने वाल7 मृaयु के लए रा?य आपदा मोचन >नBध (SDRF) के उhत

ावधान के पTरेiय मO मृतक के आBJत/हकदार को 1,00,000/- (एक लाख) jपये अनुLह अनुदान

Sवीकृत Zकया जाय। (iii) उhत दोनc >नण.य पर मंk2पTरषद कD Sवीकृ>त ाlत कD जाय।

6.

उपरोhत वnण.त पTरपे्रiय मO झारखड रा?य मO सड़क दुघ.टना से मृत fयिhत के

आBJत/हकदार को अनुLह अनुदान उपलpध कराने के >नमaत >नWनलnखत >नण.य लये गये हq:-

(i)

रा?य मO सड़क दुघ.टना से होनेवाल7 मृaयु को रा?य कD RवRष`ट Sथानीय आपदा घोRषत

Zकया जाता है।

(ii)

झारखड रा?य के भौगोलक Vे2 मO सड़क दुघ.टना से होनेवाल7 मृaयु (देश के Zकसी भी

रा?य के नागTरक) के लये मृतक के आBJत/हकदार को 1,00,000/- (एक लाख) jपये

का अनुLह अनुदान रा?य आपदा मोचन >नBध (SDRF) के >नWनलnखत बजट षीष. के

अXतग.त राश के Rवकलन कD Sवीकृ>त दान कD जायेगी:-

मु$य शीष.

-

2245 -

ाकृ>तक Rवपिaत के कारण राहत

उपमु$य शीष. -

80

-

सामाXय

लघु शीष.

-

102 -

Rवनाशवाले Vे2c मO ाकृ>तक Rवनाश,

आकिSमक योजनाओं का बंध

उप शीष.

-

01

-

Rवनाश वाले Vे2c मO ाकृ>तक Rवनाश,

आकिSमक योजनाओं का बंध

RवSतृत शीष. -

07

-

अXय fयय

59

-

अXय fयय

झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 19 माच., 2021

3

(iii)

सड़क दुघ.टना से मृतक के आBJत/हकदार को 1,00,000/- (एक लाख) jपये अनुLह

अनुदान उपलpध कराये जाने हेतु संबंBधत िजला उपायुhत को शिhत aयायोिजत कD

जाती है।

(iv)

उपायुhत वारा अनुLह अनुदान का भुगतान पोSटमाट.म >तवेदन के आधार पर िजला

आपदा बंधन ाBधकार के >नण.य के आलोक मO मृतक के आBJत/हकदार के बqक खाते

मO DBT/NEFT/RTGS के माUयम से Zकया जायेगा।

(v)

सड़क दुघ.टना से भाRवतc को रा?य आपदा मोचन >नBध (SDRF) हेतु भारत सरकार

वारा वाRष.क कणाdZकत राश के 10% के अधीन सहायता उपलpध कराये जाने कD

Sवीकृ>त दान कD जायेगी।

(vi)

उhत अनुLह अनुदान सड़क दुघ.टना से वैसे मृत fयिhतयc पर लागू नह7ं होगा जो

झारखड भवन एवं अXय सिXनमा.ण कम.कार कयाण बोड. के अXतग.त >नबंBधत है तथा

उनके आBJत को झारखड >नमा.ण कम.कार मृaयु/दुघ.टना सहायता योजना अXतग.त

लाभािXवत Zकया गया हो।

(vii) संकप सं$या-94, 5दनांक-20.01.2016 वारा अBधसूBचत RवRष`ट Sथानीय आपदा

“अपवृि`ट के कारण पेयजल संकट“ को RवलोRपत Zकया जाता है।

7.

उपरोhत कंEडका-6 पर मंk2पTरष वारा 5दनांक-12.03.2021 कD बैठक के मद सं$या-11 मO

Sवीकृ>त दान कD गई है।

आदेश:- आदेश 5दया जाता है Zक इस संकप कD >त झारखड राजप2 के आगामी असाधारण अंक मO

सव. साधारण के सूचनाथ. काRषत कD जाय। यह भी आदेष 5दया जाता है Zक इस संकप कD

>त सरकार के सभी Rवभाग/RवभागाUयV/सभी मडल7य आयुhत/सभी उपायुhत/महालेखाकार,

झारखड, राँची को सूचनाथ. एवं आव`यक कार.वाई हेतु ेRषत कD जाय।

झारखड रा?यपाल के आदेश से,

अ=मताभ कौशल,

सरकार के सBचव।

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रखड राजकDय मुuणालय

रखड राजकDय मुuणालय, राँची वारा काशत एवं मु5uत

राँची वारा काशत एवं मु5uत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 207 -- 50