झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
16 चै, 1943 (श०)
सं# या– 264 राँची, मंगलवार, 06 अैल, 2021 (ई०)
कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा वभाग
------------
अधसूचना
01 अैल, 2021
सं#या-15/सा०अव०-03-01/2021 का॰- 2072-- झारखड रा-य अ.तग/त 13-मधुपुर (3वधान
सभा सं#या/7े) म9 3वधान सभा उप चुनाव, 2021 को मतदान क= >नधा/?रत >त@थ 17.04.2021
(श>नवार) को संबं@धत 3वधान सभा 7े अ.तग/त लोक >त>न@धEव अ@ध>नयम, 1951 क= धारा-
135(ख) के तहत मतदान के Hदन कम/चा?रयI का अवकाश क= मंजूरK के संबंध म9 >नLनांMकत ावधानI
का अनुपालन Mकया जाना बाNयकारK हैः-
1.
,कसी कारबार, /यवसाय, औ1योगक उप5म या ,कसी अ6य 7थापन म8 नयोिजत :येक
/यि<त को, जो लोक सभा या ,कसी रा=य के वधान सभा के लए नवाचन म8 मतदान करने
का हकदार है, मतदान के Aदन अवकाश मंजूर ,कया जाएगा।
2.
धारा 135(ख) कF उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर ,कये जाने के कारण ,कसी ऐसे
/यि<त कF मजदूरI से कोई कटौती या उसम8 कोई कमी नहIं कF जाएगी और यAद ऐसा /यि<त
इस आधार पर नयोिजत ,कया जाता है ,क उसे सामानतया ,कसी ऐसे Aदन के लए मजदूरI
2
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 05 अैल, 2021
ाOत नहIं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे Aदन के लए वह मजदूरI संद:त कF
जायेगी, जो उस Aदन उसे अवकाश मंजूर ना ,कये जाने कF दशा म8 दI गयी होती।
3.
यAद कोई नयोजक धारा 135(ख) कF उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उPलंघन
करेगा, तो ऐसा नयोजक जुमाने से, जो पाँच सौ Sपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4.
यह धारा ,कसी ऐसे नवाचक को लागू नहIं होगी िजसकF अनुपि7थत से उस नयोजन के संबंध
म8 िजसम8 वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हान हो सकती है।
सभी संबं@धत ा@धकारI को >नदेश Hदया जाता है Mक लोक >त>न@धEव अ@ध>नयम,
1951 क= धारा 135 (ख) के ावधानI का अ7रशः अनुपालन सु>निQचत Mकया जाय।
झारखड रा-यपाल के आदेश से,
एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर स@चव।
--------------
झारखड रा
झारखड राजक=य मुTणालय
जक=य मुTणालय, राँची वारा काशत एवं मुHTत
राँची वारा काशत एवं मुHTत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 264 -- 50