झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
19 चै, 1943 (श०)
सं" या– 273 राँची, शु*वार, 09 अैल, 2021 (ई०)
कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा वभाग
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संक/प
1 सत1बर, 2020
संया-5/आरोप-1-248/2014 का०-4300-- लोकायु4त का काया5लय, झारखड के पांक-5470,
8दनांक- 22.12.2012 वारा <ी गोपाल कृ>ण कुँवर, झा00से0 (?वतीय बैच, गृह िजला-साहेबगंज),
के खड ?वकास पदाBधकारC-सह-अंचल अBधकारC, बड़कागाँव, हजारCबाग के काया5वBध से संबंBधत
आरोप-प कF Gत लोकायु4त अBधGनयम, 2001 कF धारा-10(1)(क) के तहत् उपलKध कराया गया,
िजसमL इनके ?वNO Gन1नलPखत आरोप लगाये गये हQ:-
(क)
<ी उमेश कुमार यादव, गSदलपुरा पै4स के पूव5 अUयV वारा तैयार कF गयी वष5 2009
के रा>XCय फसल बीमा योजना का लाभ पाने वाले [कसानS कF सूची को \बना ाि]त रसीद कF जाँच के
हC स^या?पत [कया गया, िजसके कारण 40 वैसे [कसान, िज_हSने बीमा राश जमा [कया था, लाभ पाने
से वंBचत रह गये।
(ख)
[कसानS कF सूची मL नाबालग बbचS एवं गSदलपुरा पै4स Vे से बाहर के [कसानS को
भी \बना जाँच के स^यापन कर पै4स GनयमावलC के ?वNO बीमा राश का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया।
2.
माननीय
लोकायु4त
से
ा]त
आरोप-प
को
?वभागीय
पांक-870,
8दनांक
29.01.2013 वारा <ी कुँवर को नो8टस का तामला कराने हेतु उपायु4त, चतरा को भेजा गया। मामले
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झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 09 अैल, 2021
कF सुनवाई के पeचात् माननीय लोकायु4त वारा 8दनांक 11.09.2013 को आदेश पाfरत [कया गया,
िजसमL <ी कुँवर के ?वNO उ4त आरोपS को सहC मानते हुए इनके ?वNO ?वभागीय काय5वाहC संचालत
करने कF अनुशंसा कF गयी। उप सBचव, लोकायु4त का काया5लय, झारखड, राँची के पांक-3804, 8दनांक
19.09.2013 वारा माननीय लोकायु4त वारा 8दनांक 11.09.2013 को पाfरत आदेश कF Gत, पfरवाद
प, जाँच Gतवेदन साgय एवं लोकायु4त अBधGनयम, 2001 कF धारा-10(1)(क) के अ_तग5त Gनग5त
नो8टस कF Gत ?वभाग को उपलKध करायी गयी।
3.
माननीय लोकायु4त से ा]त अनुशंसा के आलोक मL <ी कुंवर के ?वhO ?वभागीय iतर
पर आरोप प ग8ठत करते हुए ?वभागीय संक/प सं"या-10464, 8दनांक-29.10.2013 वारा ?वभागीय
काय5वाहC संचालत कF गयी। संचालन पदाBधकारC के पांक-234, 8दनांक-03.06.2015 वारा ?वभागीय
काय5वाहC पूण5 कर जाँच-Gतवेदन उपलKध कराया गया। संचालन पदाBधकारC वारा सम?प5त जाँच
Gतवेदन मL आरोपी पदाBधकारC, <ी कुँवर के ?वNO लगाये गये आरोपS को माPणत Gतवे8दत [कया गया।
4.
<ी कुँवर के ?वNO आरोप एवं संचालन पदाBधकारC के जाँच Gतवेदन के समीVोपरांत,
माPणत आरोपS हेतु ?वभागीय संक/प सं0-7606, 8दनांक 21.08.2015 वारा <ी कुँवर के ?वNO सेवा-
संपुि>ट कF अह5ता ा]त करने कF GतBथ को दड iवNप सेवा-संपुि>ट कF GतBथ से अगले चार वषl तक
बढ़ाये जाने का दड अBधरो?पत [कया गया।
5.
उ4त दड के ?वNO <ी कुँवर वारा अपने पांक-3, 8दनांक 11.02.2016 एवं पांक-6,
8दनांक 27.02.2016 वारा अपील अnयावेदन सम?प5त [कया गया। <ी कुँवर वारा अपील अnयावेदन
मL अBधकतर उ_हCं तoयS को दोहराया गया, जो उ_हSने बचाव-बयान मL सम?प5त [कया था। पूरक अपील
अnयावेदन कF अंGतम कंpडका मL उनके वारा अं[कत [कया गया [क असैGनक सेवाएँ (वगqकरण,
Gनयंण एवं अपील) GनयमावलC, 1930 के Gनयम-49 मL वPण5त दड कF सूची मL उ_हL अBधरो?पत दड
शामल नहCं है। अतः अBधरो?पत दड _याय संगत एवं उBचत तीत नहCं होता है।
6.
<ी कुँवर वारा सम?प5त अपील अnयावेदन मL कहे गये उ4त \ब_दु कF समीVा के *म
मL पाया गया [क <ी कुँवर कF सेवा संपु>ट नहCं है। जब तक ये सेवा स1पुि>ट कF अह5ता ा]त नहCं
करते हQ, तब तक असैGनक सेवाएं (वगqकरण, Gनयंण एवं अपील) GनयमावलC, 1930 के Gनयम-49 मL
वPण5त दंड का उनपर भाव नहCं पड़ेगा। समीVोपरांत ?वBध ?वभाग से Gन1नां[कत \ब_दुओं पर परामश5
कF माँग कF गई-
‘‘<ी कुँवर के ?वNO माPणत आरोपS के लए उनकF सेवा स1पुि>ट कF अह5ता ा]त
करने कF GतBथ दड iवNप सेवा स1पुि>ट कF GतBथ से अगले चार वषl तक बढ़ाये जाने का दड 8दया
गया है, जो असैGनक सेवाएँ (वगqकरण, Gनयंण एवं अपील) GनयमावलC, 1930 के Gनयम-49 मL अं[कत
सूची मL नहCं है। वPण5त िiथGत मL 4या इनकF सेवा से बखा5iतगी दड 8दया जाना एकमा Gनयमसंगत
झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 09 अैल, 2021
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दड है, िजसे अBधरो?पत करने हेतु ?वतीय कारण पृbछा ा]त कर अuेतर कार5वाई [कया जाना कानून
सहC होगा?‘‘
7.
उ4त के आलोक मL ?वBध ?वभाग परामश5 उपलKध कराया गया, पर_तु उ4त परामश5
याBचत पृbछा के आलोक मL नहCं होने के कारण पुनः ?वBध ?वभाग से परामश5 कF माँग कF गई। इस
संबंध मL ?ववान महाBधव4ता वारा Gन1नां[कत परामश5 8दया गया-
"From perusal of the rule 49, Explanation II of the Civil Services (C.C. & A.) Rules,
1930 which is adumbrated herein below "The discharge of a probationer, whether during or
at the end of the period of probation for some specific fault or on account of his
unsuitability for the services, amounts to removal or dismissal within the meaning of this
rule" and what is gathered from Explanation II is that the case of the delinquent comes within the
purview of Major Punishment."
8.
इसी बीच पुलस अधीVक, v>टाचार Gनरोधक Kयूरो, Vेीय काया5लय, हजारCबाग के पांक-
1257/v0Gन0, 8दनांक वारा <ी कुँवर को Gनगरानी थाना कांड सं0-41/13, 8दनांक 02.11.2013 मL
19.01.2017 को Bगरxतार कर _याGयक 8हरासत मL भेजे जाने कF सूचना दC गई, िजसके आलोक मL
?वभागीय आदेश सं0-1251, 8दनांक-08.02.2017 वारा झारखड सरकारC सेवक (वगqकरण, Gनयंण एवं
अपील) GनयमावलC, 2016 के Gनयम-9(2)(क) के तहत् कारा GनNO कF GतBथ 19.01.2017 के भाव
से अगले आदेश तक <ी कुँवर को Gनलं\बत [कया गया। 8हरासत से मु4त होने के पeचात् ?वभागीय
आदेश सं0-6203, 8दनांक 15.05.2017 वारा पुनः <ी कुँवर को Gनलं\बत [कया गया तथा तथा Gनलंबन
अवBध मL इनका मु"यालय मंडलCय आयु4त का काया5लय, उ^तरC छोटानागपुर मंडल, हजारCबाग
Gनधा5fरत [कया गया।
9.
?ववान महाBधव4ता से ा]त परामश5 के आलोक मL <ी कुँवर के ?वNO पूव5 मL संक/प
सं0-7606, 8दनांक 21.08.2015 वारा अBधरो?पत दड को ?वभागीय संक/प सं0-9776, 8दनांक
13.09.2017 वारा Gनरiत [कया गया तथा <ी कुँवर को झारखड सरकारC सेवक (वगqकरण, Gनयंण
एवं अपील) GनयमावलC, 2016 के Gनयम-14(x) के तहत सरकारC सेवा से मु4त करने के \ब_दु पर
?वभागीय पांक-9962, 8दनांक 20.09.2017 वारा ?वतीय कारण पृbछा कF माँग कF गई।
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उ4त के आलोक मL <ी कुँवर वारा अपने प, 8दनांक 20.11.2017 वारा ?वतीय
कारण पृbछा एवं पुनः 8दनांक 15.05.2018 वारा पूरक ?वतीय कारण पृbछा सम?प5त [कया गया। <ी
कुँवर वारा ?वतीय कारण पृbछा मL Gन1नलPखत तoयS का उ/लेख [कया गया-
(क)
रा>XCय फसल बीमा 2009 के बीमत कृषक कF सूची का Gनमा5ण इनके खंड ?वकास
पदाBधकारC के Nप मL भार uहण कF GतBथ 23.10.2009 के पूव5 हो चुकF थी।
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झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 09 अैल, 2021
(ख)
जहाँ तक [कसानS कF सूची मL नबालग बbचS एवं गSदलपुरा पै4स Vे से बाहर के
[कसानS को भी \बना जांच के स^यापन कर पै4स GनयमावलC के ?वNO बीमा राश का भुगतान कर
लाभ पहुँचाने का eन है, आवेदक <ी न_द लाल महतो वारा अपने पfरवाद प मL उ_हL आरोपी नहCं
बनाया गया है।
(ग)
पै4स GनयमावलC मL बीमा भुगतान मL खंड ?वकास पदाBधकारC-सह-अंचल अBधकारC को
[कसी अGनयमतता का िज1मेदार नहCं ठहराया गया है।
<ी कुँवर वारा पूरक ?वतीय कारण पृbछा मL Gन1नलPखत तoयS का उ/लेख [कया गया-
(क)
खंड ?वकास पदाBधकारC, बड़कागाँव के पांक-432, 8दनांक 09.03.2011 के फजq प के
माUयम से गSदलपुरा पै4स हC नहCं बड़कागाँव के अ_य पै4स के अUयVS वारा फसल बीमा राश
2009 का भुगतान [कया गया।
(ख)
सहकाfरता ?वभाग के पांक-1587 8द0 07.08.2010 का अनुपालन उपायु4त, हजारCबाग
के iतर से नहCं [कया गया । उपायु4त, हजारCबाग वारा उ4त प के आलोक मL खंड ?वकास
पदाBधकारC, बड़कागाँव को कोई 8दशा-Gनदyश नहCं भेजा गया।
(ग)
खंड ?वकास पदाBधकारC, बड़कागाँव के पांक-169 8द0 14.02.2011 एवं पांक-342
8द0 09.03.2011 के अवलोकन से iप>ट है [क प पर काया5लय सहायक का हiताVर नहCं है एवं ये
प खंड ?वकास पदाBधकारC, बड़कागाँव के काया5लय से Gनग5त नहCं हुआ था।
(घ)
खंड ?वकास पदाBधकारC, बड़कागाँव के पांक-97, 8दनांक 02.02.2018 तथा िजला
सहकाfरता पदाBधकारC, हजारCबाग के पांक-994 8द0 04.12.2017 से iप>ट होता है [क खंड ?वकास
पदाBधकारC, बड़कागाँव वारा रा>XCय फसल बीमा 2009 के भुगतान हेतु पांक-342 8द0 09.03.2011
िजला सहकाfरता पदाBधकारC, हजारCबाग को भेजा हC नहCं गया।
11.
<ी कुँवर के ?वNO Gतवे8दत आरोप, आरोपS पर संचालन पदाBधकारC का मंत{य एवं
इनके वारा सम?प5त ?वतीय कारण पृbछा एवं पूरक ?वतीय कारण पृbछा के जवाब कF समीVा कF
गयी। समीVा मL पाया गया [क-
(क)
<ी कुँवर का खड ?वकास पदाBधकारC, बड़कागांव, हजारCबाग के Nप मL उनकF थम
पदiथापना थी।
(ख)
<ी कुँवर वारा संचालन पदाBधकारC के समV सम?प5त बचाव-बयान मL अं[कत [कया
गया है [क उ_हSने [कसी को लाभ पहुँचाने, गबन करने अथवा iवयं के लाभ के लए रा>XCय फसल
बीमा योजना, 2009 कF सूची का अuसारण नहCं [कया था, जो स^य तीत होता है।
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(ग)
गSदलपुरा पै4स मL रा>XCय फसल बीमा योजना 2009 मL कृषकS कF गलत सूची तैयार
करने हेतु त^कालCन गSदलपुरा पै4स अUयV <ी उमेश कुमार यादव एवं त^कालCन खंड सहकाfरता
सार पदाBधकारC, बड़कागांव <ी योगे_| पो}ार मु"य hप से दोषी तीत होते हQ।
(घ)
<ी कुँवर के ?वNO माPणत आरोपS कF कृGत ऐसी नहCं है [क उ_हL ‘‘सेवा से मु4त‘‘
करने संबंधी वृहत् दड 8दया जाय। यह दड माPणत आरोपS के समानुपाGतक तीत नहCं होता है।
(ड.)
कृ?ष, पशुपालन एवं सहकाfरता ?वभाग, झारखड, राँची के पांक-849, 8दनांक-
13.05.2019 वारा सूBचत [कया गया है [क इस मामले मL <ी र?वशंकर पाडेय, त^कालCन िजला
सहकाfरता पदाBधकारC, हजारCबाग के ?वhO पांच वषl के लए पLशन से 10% राश कF कटौती का दड
अBधरो?पत [कया गया है।
(च)
<ी कुँवर वारा मु"यतः इस मामले मL क^त5{य मL चूक कF गई है। उनके वारा कोई
?व^तीय अGनयमतता नहCं कF गई है।
12.
अतः समीVोपरांत <ी गोपाल कृ>ण कुँवर, झा00से0 (?वतीय बैच), त^कालCन खंड ?वकास
पदाBधकारC-सह-अंचल अBधकारC, बड़कागाँव, हजारCबाग को Gनलंबन से मु4त करते हुए इनके ?वNO पूव5
मL iता?वत दड ‘‘सेवा से मु4त‘‘ के iथान पर झारखड सरकारC सेवक (वगqकरण, Gनयंण एवं
अपील) GनयमावलC, 2016 के Gनयम-14 के पर_तुक के आलोक मL इस मामले को आपवा8दक/?वशेष
मामला मानते हुए Gन1नां[कत दड अBधरो?पत [कया जाता है-
(क)
<ी कुँवर के ?वNO ?वचाराधीन Gनगरानी थाना कांड सं"या-41/13, 8दनांक 8दनांक
02.11.2013 मL अंGतम _यायादेश आने तक उनकF सेवा स1पुि>ट पर रोक।
(ख)
झारखड सरकारC सेवक (वगqकरण, Gनयंण एवं अपील) GनयमावलC, 2016 के Gनयम-
14(iv) के अंतग5त सेवा स1पुि>ट का आदेश Gनग5त कF GतBथ से असंचया^मक भाव से तीन वेतनवृ?O
पर रोक।
झारखड रायपाल के आदेश से,
अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयु4त सBचव।
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B
झारखड
झारखड राजकFय मु|णालय
राजकFय मु|णालय, राँची वारा काशत एवं मु8|त
राँची वारा काशत एवं मु8|त,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 273 -- 50