झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
16 आषाढ़, 1943 (श०)
सं# या– 341 राँची, बुधवार, 7 जुलाई, 2021 (ई०)
वध (वधान) वभाग
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अ0धसूचना
7 जुलाई, 2021
संया-एल०जी०-05/2011-36/लेज०-- झारखंड 3वधान मंडल का 5न6नल7खत अ0ध5नयम िजस पर माननीय
रा:यपाल ;दनांक-30/06/2021 को अनुम5त दे चुक@ं है, इसके वारा सवDसाधारण क@ सूचना के लए काशत
Fकया जाता है ।
झारख"ड व$युत शु(क (संशोधन) अध,नयम, 2021
(झारख"ड अध,नयम संया- 05, 2021)
Hबहार 3वयुत शुIक अ0ध5नयम, 1948 (झारखड मJ एस0 ओ0 सं#या 117 ;दनांक 15.12.2000 वारा अंगीकृत)
मJ संशोधन हेतु 3वधेयक ।
एत वारा भारतीय गणतंN के बहOतरवJ वषD मJ झारखड 3वधान मंडल वारा 5न6नल7खत Pप मJ
अ0ध5नयमत होः-
1.
संRSTत नाम, सार और ारंभ-
(1)
यह अ0ध5नयम झारखड 3वयुत शुIक (संशोधन) अ0ध5नयम, 2021 कहा जायेगा ।
(2)
इसका 3वVतार स6पूणD झारखड रा:य मJ होगा ।
2
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 7 जुलाई, 2021
(3)
यह सरकार वारा सरकारW राजपN मJ अ0धसूचना काशन क@ 5त0थ से वृOत होगा ।
2.
धारा 3 म. संशोधन-
धारा 3 क@ उपधारा (1) के पZचात् एक पर\तुक को 5न6नवत् जोड़ा जायेगा -
"पर\तु यह और Fक, सरकार, अ0धसूचना के वारा, इस अ0ध5नयम के साथ संल_न अनुसूची के Fकसी भी
शुIक वगD अथवा शुIक दर मJ कुछ जोड़ या 3वलोपन या संशोधन/पbरवतDन कर सकती है।"
3.
अध,नयम के साथ संल0न व$युत शु(क क1 अनुसूची (व$युत शु(क दर) म. संशोधन-
उcत अ0ध5नयम के साथ संल_न 3वयुत शुIक क@ अनुसूची (3वयुत शुIक दर) को 5न6नवत् 5तVथा3पत Fकया
जाता है:-
अनुसूची
(धारा 3 देखJ)
5०
सं०
शु(कवग6
ख"ड
व$युत उपभोगअथवा
9ब51 पर नेट शु(क दर
<,तशत म.
1
घरेलु/ गैरघरेलु
एल०टW०/ घरेलु
एच0टW0 /अVथाई आपू5तD/ 3वfापन/
धामDक Vथान/ाथDना कS/अ\य कार
के आपू5तD जो Fकसी भी वगD के
अंतगDत नहWं है।
6%
2
औघो0गक
एच०टW०/
खनन/
घरेलु
एच0टW0 को छोड़ कर अ\य कार के
एच0टW0 संपकD /वा7णि:यक एच0टW0
10 एमवीए तक
8%
10 एमवीए से ऊपर
15%
3
संचाईएवं कृ3ष
करमुcत
झारखंड रा:यपाल के आदेश से,
संजय <साद,
धान स0चव-सह-3व0ध परामशj
3व0ध 3वभाग, झारखंड, राँची ।
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 7 जुलाई, 2021
3
वध (वधान) वभाग
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अधसूचना
7 जुलाई, 2021
सं#या-एल०जी०-05/2011-37/लेज०-- झारखंड 3वधान मंडल वारा यथा पाbरत और माननीय
रा:यपाल वारा ;दनांक- 30/06/2021 को अनुमत झारख"ड व$युत शु(क (संशोधन)
अध,नयम, 2021 का 5न6नांFकत अंkेजी अनुवाद झारखंड रा:यपाल के ा0धकार से इसके वारा
काशत Fकया जाता है, िजसे भारत का सं3वधान के अनुlछेद 348 के खंड (3) के अधीन
उcत अ0ध5नयम का अंkेजी भाषा मJ ा0धकृत पाठ समझा जाएगा।
Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021
(Jharkhand Act - 05, 2021)
An Act to amend the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand vide S.O. No. 117 dated
15.12.2000).
Be it enacted in the Seventy two year of the Republic of India by the State legislature in
the following manner:-
1. Short title, extent and commencement –
(1) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021.
(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
(3) It shall come into force with effect from date of its publication in the official gazette.
2. Amendment in Section 3
After sub-section (1) of Section 3, a proviso shall be added in the following manner-
“Provided further that, the Government may, by notification, add to or amend or alter any of
the categories or rates in the Schedule appended to this Act.”
3. Amendment in the Electricity Duty Schedule (Rate of Electricity Duty) appended to the Act.
The Electricity Duty Schedule (Rate of Electricity Duty) appended to the Act shall be
substituted in the following manner:-
The Schedule
(See Section 3)
Sl. No.
Tariff Category
Slabs
Rate in percentum of
net charges for energy
consumed or sold
1
Domestic/Non Domestic LT/ Domestic
HT/
Temporary
Supply/
Advertisement/
Religious
places/Prayer
Establishments
/Any
category of consumption not falling
under any categories.
6%
4
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 7 जुलाई, 2021
2
Industrial HT/Mining/Any type of HT
connection excluding Domestic HT
/Commercial HT
Up to 10 MVA
8%
Above 10 MVA
15%
3
Irrigation & Agriculture
Exempted
झारखंड रा:यपाल के आदेश से,
संजय <साद,
धान स0चव-सह-3व0ध परामशj
3व0ध 3वभाग, झारखंड, राँची ।
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झारखड राजक@य मुnणालय
झारखड राजक@य मुnणालय, राँची वारा काशत एवं मु;nत
राँची वारा काशत एवं मु;nत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 341 -- 50