झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

1 ावण, 1943 (श०)

सं या–367 राँची, शु)वार, 23 जुलाई, 2021 (ई०)

कामक, शास नक सुधार तथा राजभाषा वभाग।

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संकप

9 जुलाई, 2021

संया-5/आरोप-1-558/2014 का०- 3114--ी राम कुमार मंडल, सेवा1नवृ4त झा00से0 (को6ट

)मांक-637/03, गृह िजला-दरभंगा, ;बहार), त4काल=न अंचला>धकार=, ओरमांझी, राँची के @वAB 1नगरानी

आयुDत, मं;Eमडल (1नगरानी) @वभाग, झारखड, राँची के पEांक-201 6दनांक 09.02.2010 के वारा

पE-‘क’ मG आरोप 1तवे6दत Hकया गया है। ी मंडल के @वAB आरोप है Hक इनके वारा अंचल

अ>धकार=, ओरमांझी के पद पर पदLथापन अव>ध मG अनुसू>चत जनजा1त कO जमीन कO खर=द-;ब)O कO

अनुम1त छोटानागपुर काQतकार= अ>ध1नयम कO धारा-46 एवं 48 के ावधानS का उUलंघन करते हुए 08

राजLव वादS मG द= गयी है एवं 1नगरानी थाना कांड सं0-26/2008 के नामजद अभयुDत ीमती मेनन

एDका को गैर वैधा1नक लाभ पहुँचाया गया है तथा जनजातीय 6हतS के 1त उदासीनता, क4तWXयह=नता

एवं अनुशासनह=नता बरती गई है, जो सरकार= सेवक आचार 1नयमावल= के ावधानS का उUलंघन है।

उDत आरोपS के लये ी मंडल को @वभागीय आदेश सं0-6195 6दनांक 13.10.2010 वारा

त4काल=क भाव से 1नलिYबत करते हुए @वभागीय संकUप सं0-6196 6दनांक 13.10.2010 के वारा

इनके @वAB @वभागीय कायWवाह= संचालत कO गयी, िजसमG ीमती मृदुला सZहा, त4काल=न स>चव,

मानव संसाधन @वकास @वभाग, झारखड को संचालन पदा>धकार= 1नयुDत Hकया गया।

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झारखडगजट(असाधारण) शु)वार, 23 जुलाई, 2021

संचालन पदा>धकार= के पEांक-1781 6दनांक 22.09.2011 वारा ी मंडल के @वAB

@वभागीय कायWवाह= संचालत कर जाँच 1तवेदन उपल[ध कराया गया। जाँच 1तवेदन मG इनके @वAB

लगाये गये आरोपS को मा\णत 1तवे6दत Hकया गया है। तनुसार, @वभागीय पEांक-6762 6दनांक

14.11.2011 वारा मा\णत आरोपS के लए वृहद दड के अ>धरोपण हेतु ी मंडल से @वतीय कारण

पृ]छा कO गई। ी मंडल के पE, 6दनांक 19.12.2011 वारा @वतीय कारण पृ]छा का जवाब सम@पWत

Hकया गया।

ी मंडल के @वAB 1तवे6दत आरोप, इनके वारा सम@पWत बचाव बयान, संचालन

पदा>धकार= के जाँच 1तवेदन तथा इनके वारा @वतीय कारण पृ]छा के संबंध मG सम@पWत जवाब कO

समी^ा कO गई। समी^ोपराZत, @वभागीय संकUप सं0-947, 6दनांक 02.02.2012 वारा ी मंडल को

संकUप 1नगWत कO 1त>थ से 1नलYबन मुDत करते हुए इनपर 1नYन दड अ>धरो@पत Hकया गया:-

1.

इनकO तीन वेतन वृ@BयS पर संचया4मक भाव से रोक,

2.

ोZन1त कO देय 1त>थ से अगले तीन वषa तक इनकO ोZन1त बा>धत,

3.

1नलYबन अव>ध मG जीवन 1नवाWह भ4ता के अ1तbरDत इZहG कुछ भी देय नह=ं होगा।

उDत दड के @वAB ी मंडल के पE, 6दनांक 02.04.2012 वारा अपील अcयावेदन

सम@पWत Hकया गया, िजसमG इनका कहना है Hक सी0एन0ट=0 एDट कO धारा-46 मG उUले\खत Resident

(Lथानीय) श[द को एDट मG पbरभा@षत नह=ं Hकया गया है, इसलए अZय अ>ध1नयमS मG Lथानीय कO

जो पbरभाषा द= गयी है, वह= पbरभाषा सी0एन0ट=0 एDट के मामले मG भी लागू माना जाना चा6हए।

उदाहरण के तौर पर Income Tax Act का उUलेख Hकया गया है, िजसके अनुसार य6द कोई XयिDत 180

6दनS तक Hकसी Lथान पर रहता है, तो उस Lथान @वशेष के लए वह Lथानीय माना जायेगा। सं@वधान

मG भी Lथानीय को Place of Birth या Domicile के Aप मG नह=ं देखा गया है। दLतावेजS के अनुसार

ीमती मेनन एDका जमीन )य करने के समय ओरमांझी पुलस Lटेशन, िजला राँची के अZतगWत करमा

गाँव मG रह रह= थी। इसलए इनके वारा ीमती मेनन एDका को गैर वैधा1नक लाभ नह=ं पहुँचाया

गया है।

ी मंडल वारा अपने अपील मG जो शेष तqय सम@पWत Hकये गये हr, उनके वारा ये

तqय पूवW मG भी अपने बचाव बयान एवं @वतीय कारण पृ]छा के जवाब मG सम@पWत Hकये गये हr।

ी मंडल वारा सम@पWत अपील अcयावेदन कO समी^ा कO गयी। समी^ा मG पाया गया

Hक इनके @वAB आरोपS का केZs ;बZदु है सी0एन0ट=0 एDट कO धारा-46 मG उUले\खत श[द ‘Lथानीय’।

यह Lथानीय श[द @ववा6दत है। सी0एन0ट=0 एDट राजLव एवं भूम सुधार @वभाग का एDट है, इसलए

ी मंडल के अपील पर राजLव एवं भूम सुधार @वभाग का मंतXय ाtत करने एवं Lथानीय श[द कO

Xया या हेतु राजLव एवं भूम सुधार @वभाग, झारखड से मंतXय उपल[ध कराने का अनुरोध Hकया

गया।

झारखडगजट(असाधारण) शु)वार, 23 जुलाई, 2021

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ी का1तWक कुमार भात, त4काल=न भूम सुधार उप समाह4ताW, राँची के सuश मामले भी

“Resident” कO Xया या कO अपे^ा राजLव @वभाग से कO गयी थी। राजLव एवं भूम सुधार @वभाग,

झारखड वारा @व>ध(Zयाय) @वभाग, झारखड के माwयम से @वषयगत मामले मG @ववान महा>धवDता

का परामशW ाtत Hकया गया। @ववान महा>धवDता वारा 6दया गया परामशW 1नYनवत् है :-

"In the case of Shasthi Pado Shekhar Vs. Anandi Chowdhary reported in AIR 1967

Patna at page-25, wherein it has been reiterated that the word "Resident" as used in section-46 of the

CNT Act meant one having a permanent place of abode and did not include temporary or occasional

residence."

@व>ध (Zयाय) @वभाग, झारखड से ाtत उDत परामशW के आलोक मG @वषयगत मामले कO

समी^ा कO गयी। समी^ा मG पाया गया Hक ी मंडल वारा @वभागीय संकUप सं या-947, 6दनांक

02.02.2012 वारा अ>धरो@पत दड के @वAB कO गई अपील मG Resident (Lथानीय) श[द कO Xया या

राजLव एवं भूम सुधार @वभाग के मंतXय के आलोक मG भZन है तथा अपील मG इनके वारा उDत के

अ1तbरDत कोई नया तqय सम@पWत नह=ं Hकया गया है। अतः इनके वारा छोटानागपुर काQतकार=

अ>ध1नयम, 1908 कO धारा-46 एवं 48 के ावधानS का उUलंघन कर 8 राजLव वादS मG ीमती मेनन

ऐDका को गैर वैधा1नक लाभ पहुँचाने का पूवW मG ग6ठत @वभागीय 1न|कषW सह= है। समी^ोपरांत, ी

मंडल वारा सम@पWत अपील अcयावेदन को @वभागीय संकUप सं0-3361, 6दनांक 26.04.2016 वारा

अLवीकृत Hकया गया।

उDत अ>धरो@पत दड के @वAB ी मंडल वारा माननीय उ]च Zयायालय, झारखड मG

bरट या>चका W.P.(S) No.- 3818/2016 (ी रामकुमार मंडल बनाम झारखड रा~य एवं अZय) दायर

Hकया गया, िजसमG माननीय उ]च Zयायालय वारा 6दनांक 23.11.2020 को Zयायादेश पाbरत Hकया गया,

िजसका कायWकार= अंश 1नYनवत् है-

"As a cumulative effect of the discussions made above, the impugned order cannot be

sustained in the eye of law accordingly, impugned orders dated 02.02.2012 and 26.04.2016 are

quashed. The matter is remitted back to the Disciplinary Authority for taking decision afresh. As it has

been submitted by the learned senior counsel for the petitioner that the petitioner is going to retire in

the month of February, 2021, it is expected that the Disciplinary Authority will take a fresh decision

taking into account that the petitioner is going to retire in the month of February, 2021.

The writ petition stands allowed and disposed of."

अतः माननीय उ]च Zयायालय, झारखड वारा W.P.(S) No. 3818/2016-Ram Kumar

Mandal Vrs. State of Jharkhand & Ors. मG 6दनांक 23.11.2020 को पाbरत Zयायादेश के आलोक मG

1नYनांHकत 1नणWय लया जाता है-

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झारखडगजट(असाधारण) शु)वार, 23 जुलाई, 2021

(क)

@वभागीय संकUप सं0-947, 6दनांक 02.02.2012, िजसके वारा ी मंडल पर दड

अ>धरो@पत Hकया गया है तथा @वभागीय संकUप सं0-3361, 6दनांक 26.04.2016, िजसके वारा ी मंडल

वारा सम@पWत अपील अcयावेदन को अLवीकृत Hकया गया है, को 1नरLत Hकया जाता है।

(ख)

ी मंडल के @वAB झारखड पGशन 1नयमावल= के 1नयम-43(बी) के तहत् पुनः @वभागीय

कायWवाह= संचालत Hकया जाता है। ी रामाकांत संह, से01न0, भा00से0, @वभागीय जाँच पदा>धकार= को

संचालन पदा>धकार= एवं अपर समाह4ताW, राँची को उपLथापन पदा>धकार= नामत Hकया जाता है। ी

मंडल के 1नलंबन अव>ध (6दनांक 13.10.2010 से 01.12.2012 तक) के @व1नयमन के संबंध मG 1नणWय

उनके @वAB संचालत @वभागीय कायWवाह= के फलाफल के आधार पर लया जायेगा।

आदेशः-

आदेश 6दया जाता है Hक इस संकUप को राजकOय गजट मG काशत कराया जाय एवं

इसकO 1त (आरोप पE एवं सा€य कागजात स6हत) ी राम कुमार मंडल, सेवा1नवृ4त

झा00से0 एवं ी रामाकांत संह, सेवा1नवृ4त भा00से0, @वभागीय जाँच पदा>धकार=,

झारखड, नगर शासन भवन, एच.ई.सी., गोलचDकर, धुवाW, राँची को जानकार= एवं

आवQयक कारWवाई हेतु भेज द= जाय।

झारखड रा~यपाल के आदेश से,

ओम काश साह,

सरकार के संयुDत स>चव ।

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झारखड राजकOय मुsणालय

झारखड राजकOय मुsणालय, राँची वारा काशत एवं मु6sत

राँची वारा काशत एवं मु6sत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

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