झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

7 माघ, 1943 (श०)

सं" या –17 राँची, ग(वार , 27 जनवर+, 2022 (ई०)

परवहन वभाग

--------

संक/प

25 जनवर+, 2022

2वषय :

W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto अ4य(64) v/s The State of Jharkhand म5 माननीय

उ7च 4यायालय वारा 9दनांक-08.03.2016

08.03.2016

08.03.2016

08.03.2016 के पा<रत आदेश के 2व>? माननीय सव@7च

4यायालय म5 Special Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 एवं Review Petition R.P.(C) No.

785/2021 के अनुपालन म5 झारखड राBय म5 9दनांक-01.0

01.0

01.0

01.07.2004

7.2004

7.2004

7.2004 से राBय सरकार कC सेवा

म5 समायोिजत Fबहार राBय पथ प<रवहन Jनगम के कमKयL को देय 2वMतीय लाभL कC

OवीकृJत के संबंध म5 ।

संया--04/

04/

04/

04/परŒवŒ(नगम)-42/2021(

42/2021(

42/2021(

42/2021(पाट-1)

1)

1)

1)-61

61

61

61-------- झारखड राBय के गठन के पSचात् Fबहार राBय

पथ प<रवहन Jनगम से संबंUधत वाद (Civil Appeal No.-72/1994) माननीय सव@7च 4यायालय म5 लंFबत होने

2

झारखडगजट(असाधारण) ग(वार, 27 जनवर+, 2022

तथा Fबहार एवं झारखड राBय के बीच आिOतयL एवं दाJयMवL के 2वभाजन के संबंध म5 समझौता हेतु सड़क

प<रवहन एवं राजमागK मंYालय, भारत सरकार वारा Fबहार पुनKगठन अUधJनयम कC धारा 62(3) के उपबंधL के

अZयाधीन अUधसूचना सं"या-1127, 9दनांक-18.12.2003 एवं अUधसूचना सं"या-54, 9दनांक-14.01.2004 वारा

9दनांक-30.06.2004 के भाव से Fबहार राBय पथ प<रवहन Jनगम के 2वघटन एवं दोनL राBयL के बीच

आिOतयL एवं दाJयMवL के बँटवारा संबंधी शMत\ एवं ावधानL को इंUगत ^कया गया है। इसी संग म5 माननीय

सव@7च 4यायालय वारा माननीय 4यायमूJतK (सेवाJनवृत) `ी सगीर अहमद कC अZयaता म5 ग9ठत 2ववाचक

समJत (Arbitration Committee) के वारा Jतवेदन सम2पKत ^कया गया, जो उभय पaL को मा4य था। इसी

प<रेbय म5 माननीय सव@7च 4यायालय वारा स2वल अपील सं"या-7290/94 म5 पा<रत आदेश 9दनांक-

12.08.2008 म5 2ववाचक समJत के Jतवेदन को Oवीकार करते हुए उसम5 सि4न9हत अनुशंसाओं को यथाशीd

अनुपालन सुJनिSचत करने का आदेश 9दया गया। माननीय सव@7च 4यायालय, म5 दायर Writ Petition Civil No.

337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No.

7290/1994 म5 9दनांक-24.08.2011

24.08.2011

24.08.2011

24.08.2011 को पा<रत 4यायादेश म5 अं^कत है ^क In paragraph 9 of the report, it

averred as under "9. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and

up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due"

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were

allocated to the State of Jharkhand, have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस JनणKयादेश के eम म5 राBय सरकार कC ओर से माननीय सव@7च 4यायालय म5 एक Modification

Application I.A. No.- 32/2012 दायर ^कया गया, िजसे माननीय सव@7च 4यायालय वारा 9दनांक-05.10.2012

को पा<रत आदेश से JनरOत कर 9दया गया। 9दनांक-24.08.2011 को पा<रत आदेश का अनुपालन नह+ं होने के

कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association तथा अ4य कमKयL वारा माननीय सव@7च

4यायालय म5 अवमाननावाद सं"या-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर ^कये गये। सभी

अवमाननावादL को पूवK से दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra

Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सिfमलत करते हुए माननीय सव@7च 4यायालय वारा 9दनांक-

07.04.2015

07.04.2015

07.04.2015

07.04.2015 को Jनfनां^कत आदेश पा<रत ^कया गया है- ‘‘‘‘‘‘‘‘It is not in dispute that the Petitioners have been

absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in

the process of being paid keeping the date of absorption in mind ‘‘‘‘‘‘‘‘

उgत आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को JनरOत कर 9दया गया।

2. माननीय सव@7च 4यायालय म5 दायर अवमाननावादL तथा 9दनांक-24.08.2011 को पा<रत आदेश को

hिiटपथ म5 रखते हुए प<रवहन 2वभाग वारा Jनगम कमKयL को राBय सरकार कC सेवा म5 समायोिजत करने

कC कारKवाइK ारंभ करते हुए 2वभ4न संक/पL/आदेशL के माZयम से 2वभ4न चरणL म5 यह कारKवाइK पूणK कC

गइK है, िजसका 2ववरण Jनfन>पेण है -

झारखडगजट(असाधारण) ग(वार, 27 जनवर+, 2022

3

Fबहार राBय पथ प<रवहन Jनगम से सेवा ाjत कुल 1124 कमKयL म5 से 9दनांक-24.08.2011 को

झारखड राBय म5 791 कमk कायKरत थे। माननीय सव@7च 4यायालय के आदेश के अनुपालन म5 झारखड

राBय म5 कायKरत सभी 791 कमKयL को राBय सरकार कC सेवा म5 प<रवहन 2वभाग के Jनfनां^कत 2वभ4न

संक/पL/आदेशL वारा Jनfन >पेण समायोिजत ^कया गया है -

(क) मंFYप<रषद कC बैठक 9दनांक-20.05.2013 म5 लए गये JनणKय के आलोक म5 प<रवहन 2वभाग के

संक/प सं"या-598 9दनांक-06.06.2013 सह-गजट सं"या-362 9दनांक-07.06.2013 वारा 9दनांक-01 माचK,

2013 को कायKरत 609 कमKयL कC Jनयुिgत(समायोजन) हेतु सदOय, राजOव पषKद कC अZयaता म5 ग9ठत

समJत वारा नीJतगत JनणKय लेते हुए राBय सरकार कC सेवा म5 <रgत पदL के लए 2व9हत अहताK यथा

शैalणक योmयता पूणK करने वाले कुल 340 कमKयL को 2वभ4न 2वभागL/कायाKलयL म5 प<रवहन 2वभाग के

कायाKलय आदेश सं"या-127-133 9दनांक-31.10.2013 वारा Jनयुिgत (समायोिजत) ^कया गया।

(ख) मंFYप<रषद कC बैठक 9दनांक-25.08.2014 म5 लए गये JनणKय के आलोक म5 असमायोिजत वैसे

Jनगम कमKयL जो 2व9हत शैalणक योmयता नह+ं रखते थे उनके मामले म5 2व9हत शैalणक योmयता एवं

JनधाK<रत उn को शUथल करने का JनणKय लेते हुए प<रवहन 2वभाग वारा संक/प सं"या-714, 9दनांक-

27.08.2014, सह-गजट सं"या-406, 9दनांक-28 अगOत, 2014 JनगKत ^कया गया। इस संक/प के आलोक म5

प<रवहन 2वभाग के कायाKलय आदेश सं"या-104, 9दनांक-29.08.2014 एवं आदेश सं"या-105, 9दनांक-

01.09.2014 वारा कुल 204 कमKयL कC Jनयुिgत(समायोजन) ^कया गया।

(ग)

पुन: `ी तपेश कुमार संह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से ाjत मंतoय के आलोक

म5 प<रवहन 2वभाग के संक/प सं"या-132, 9दनांक-14.02.2015 सह-गजट सं"या-94, 9दनांक-18 फरवर+,

2015 वारा 2व9हत शैalणक योmयता एवं JनधाK<रत उn को आवSयकतानुसार aा4त करते हुए 9दनांक-

24.08.2011 को Jनगम म5 कायKरत कुल 248 कमKयL को सेवाJनवृJत के उपरांत भी राBय सरकार कC सेवा म5

Jनयुिgत(समायोजन) कC OवीकृJत दान कC गइK। उgत Oताव पर मंFYप<रषद कC बैठक 9दनांक-03.03.2015

म5 घटनोMतर OवीकृJत दान कC गइK है। इन 248 कमKयL को 24.08.2011 कC JतUथ से समायोिजत ^कया

गया।

3. मंFYप<रषद कC बैठक 9दनांक-03.03.2015 म5 घटनोMतर OवीकृJत हेतु लये गये JनणKय म5 यह

अं^कत ^कया गया है ^क ‘‘माननीय सव@7च 4यायालय के 4यायJनणKय म5 सि4न9हत JनदqशL को अaरश:

अनुपालन सुJनिSचत ^कया जाय। चूँ^क यह मामला समायोजन का है, न ^क नइK Jनयुिgत का, अत: संबंUधत

कमKयL को सेवा म5 समायोिजत करते हुए अनुमा4य वेतना9द एवं अ4य लाभL का भुगतान सुJनिSचत ^कया

जाय।’’’’’’’’ उgत JनणKय के आलोक म5 प<रवहन 2वभाग के संक/प सं"या-273, 9दनांक-09.03.2015 सह-गजट

सं"या-158, 9दनांक-12 माचK, 2015 वारा राBय पथ प<रवहन Jनगम के कमKयL के Jनयुिgत(समायोजन) हेतु

JनगKत सभी पूवK संक/पL के आलोक म5 JनगKत तMसंबंधी कायाKलय आदेशL म5 JनगKत ‘‘‘‘‘‘‘‘Jनयुिgत’’’’’’’’ संबंधी शrद

4

झारखडगजट(असाधारण) ग(वार, 27 जनवर+, 2022

को 2वलो2पत करने का JनणKय लया गया तथा सभी कमk को सेवा म5 ‘‘‘‘‘‘‘‘समायोिजत’’’’’’’’ समझे जाने एवं इनके

अनुमा4य वेतना9द अ4य लाभL के भुगतान ^कये जाने का JनणKय लया गया।

मंFYप<रषद

के

उgत

JनणKय

के

आलोक

म5

पुन:

संक/प

सं"या-480,

9दनांक-

04.04.2016

वारा

प<रवहन

2वभाग

के

पूवK

JनगKत

संक/प

गजट

सं"या-362,

9दनांक-

07.06.2013 एवं संक/प गजट सं"या-406, 9दनांक-28.08.2014 के वारा समायोिजत कमk भी 9दनांक-

24.08.2011

24.08.2011

24.08.2011

24.08.2011 से ह+ राBय सरकार कC सेवा म5 समायोिजत समझे जाय5गे संबंधी JनणKय लया गया है।

4.

इस कार प<रवहन 2वभाग वारा अबतक JनगKत संक/पL के आलोक म5 9दनांक-24.08.2011

से उस समय कायKरत सभी 791 Jनगम कमKयL को राBय सरकार कC सेवा म5 समायोिजत मान लया गया है

एवं इनके अनुमा4य वेतना9द एवं अ4य लाभL के भुगतान ^कये जाने का भी JनणKय लया गया है, पर4तु

9दनांक-24.08.2011 को इ4ह5 देय वेतनमान एवं समायोजन के पSचात् देय सेवाJनवृJत लाभL के भुगतान के

संबंध म5 Oपiट JनणKय/आदेश संसूUचत नह+ं ^कया जा सका है। इस हेतु 2वभ4न िजलL/कायाKलयL से Oपiट

9दशा-Jनदqश/मागK दशKन कC मांग प<रवहन 2वभाग से कC जा रह+ है। इस आलोक म5 9दनांक-24.08.2011 से

समायोिजत कमKयL को देय वेतनमान/सेवाJनवृJत लाभ इMया9द के संबंध म5 Oपiट 9दशा-Jनदqश 9दये जाने कC

आवSयकता है।

5.

Jनगम कमKयL के समायोजन के संबंध म5 JनगKत थम संक/प सं"या-598, 9दनांक-06 जून,

2013 सह-गजट सं"या-362, 9दनांक-06 जून, 2013 म5 Jनfनां^कत JनणKय लये गये थे -

(संक/प कC किडका-10) - सभी समायोिजत कमk नयी प5शन योजना (NPS) जो 9दसंबर, 2004 से

भावी है, से आ7छा9दत हLगे। समायोजन के पूवK अवUध के एवज म5 gया-gया सेवाJनवृJत लाभ देय हLगे इसके

लए अलग से 2वMत 2वभाग का परामशK ाjत कर आदेश JनगKत ^कया जाएगा।

(संक/प कC किडका-11) - उ/लेlखत कमKयL का समायोजन संक/प JनगKत JतUथ के उपरांत संबंUधत

कमKयL वारा संबंUधत 2वभाग/कायाKलय म5 योगदान कC JतUथ से भावी होगा।

(संक/प कC किडका-12) - उ/लेlखत कमKयL के समायोजन के उपरांत संबंUधत कमKयL को राBय

सरकार के कमKयL कC भांJत वेतन भMते एवं अ4या4य सु2वधाय5 देय होगी। संबंUधत कमKयL का राBय सरकार

म5 सेवा समायोिजत हो जाने पर 2वMत 2वभाग, झारखड वारा देय पुनर+taत वेतनमान म5 वेतन पुनर+aण

तथा JनधाKरण कर वेतन भुगतान ^कया जाएगा। पुनर+taत वेतनमान का लाभ समायोिजत पद पर योगदान कC

JतUथ से अनुमा4य होगा।

2वतीय संक/प सं"या-714, 9दनांक-27 अगOत, 2014, सह-गजट सं"या-406, 9दनांक-28 अगOत,

2014 वारा समायोजन हेतु JनधाK<रत 2व9हत शैalणक योmयता तथा उn को शUथल करने का JनणKय लया

गया।

झारखडगजट(असाधारण) ग(वार, 27 जनवर+, 2022

5

तृतीय संक/प सं"या-132, 9दनांक-14 फरवर+, 2015, सह-गजट सं"या-94, 9दनांक-18 फरवर+, 2015

वारा 9दनांक-24.08.2011 से 248 सेवाJनवृJत/मृत कमKयL को समायोिजत कर राBय सरकार के कमKयL कC

भांJत वेतन भMते एवं अ4या4य सु2वधाय5 9दनांक-24.08.2011 के भाव से देने का JनणKय लया गया।

चतुथK संक/प सं"या-273, 9दनांक-9 माचK, 2015, सह-गजट सं"या-158, 9दनांक-12 माचK, 2015 वारा

सभी संक/पL/आदेशL म5 JनगKत Jनयुिgत शrद को 2वलो2पत करने का JनणKय लया गया तथा सभी कमk को

सेवा म5 समायोिजत समझे जाने एवं अनुमा4य वेतना9द लाभL का भुगतान करने का JनणKय लया गया।

पंचम संक/प सं"या-480, 9दनांक-04.04.2016 वारा सभी समायोिजत कमKयL को 9दनांक-

24.08.2011 से राBय सरकार कC सेवा म5 समायोिजत समझे जाने का JनणKय लया गया है।

इस कार सभी समायोिजत कमk को राBय सरकार कC सेवा म5 9दनांक- 24.08.2011 से समायोिजत

कर लया गया है एवं इस JतUथ से इ4ह5 अनुमा4य वेतना9द लाभL का भुगतान करने का JनणKय लया गया है।

6.

उपरोgत के आलोक म5 माननीय सव@7च 4यायालय म5 दायर Writ Petition Civil No. 337/2001

B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं

Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S. Sharma & Ors म5

माननीय सव@7च 4यायालय वारा 9दनांक-24.08.2011 एवं 9दनांक-07.04.2015 को पा<रत आदेश के अनुपालन

म5 झारखड राBय म5 9दनांक-24.08.2011 से राBय सरकार कC सेवा म5 समायोिजत Jनगम कमKयL को देय

2वMतीय लाभL कC OवीकृJत के संबंध म5 JनणKय लया गया था।

7.

W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto अ4य(64) v/s The State of Jharkhand म5 माननीय

उ7च 4यायालय वारा 9दनांक-08.03.2016 के पा<रत आदेश के 2व>? L.P.A. No.-264/2016 I.A. No. 2430 &

4106/2018, Yogendra Mahto & others v/s The State of Jharkhand म5 माननीय उ7च 4यायालय, झारखड म5

दायर ^कया गया। उgत वाद म5 9दनांक-29.01.2020 को माननीय उ7च 4यायालय वारा पा<रत आदेश का

Opperative Portion "We accordingly, hold the appellants and the other similarly situated employees, entitled

to the benefits of 5th Pay Revision Committee recommendations w.e.f. 01.07.2004, i.e., after the dissolution of

the Corporation on 30.06.2004, and 6th Pay Revision Committee recommendations from the dates applicable

to the other employees of the State of Jharkhand. The respondent State is accordingly, directed to calculate

the dues of the appellants and the other similarly situated employees, including their retiral dues accordingly,

and to make the payment of all their dues, including the retirement benefits, positively within a period of six

months from today".

8.

माननीय उ7च 4यायालय के उgत आदेश के 2व>? माननीय सव@7च 4यायालय म5 Special

Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 दायर ^कया गया।

माननीय सव@7च 4यायालय वारा 9दनांक-01.03.2021 को आदेश पा<रत ^कया गया। आदेश का

Operative Portion "Heard learned senior counsel for the petitioners. We are not inclined to interfere with the

impugned order. The special Leave Petition is, accordingly dismissed".

6

झारखडगजट(असाधारण) ग(वार, 27 जनवर+, 2022

9.

माननीय सव@7च 4यायालय के 9दनांक-01.03.2021 के आदेश के 2व>? Review Petition

R.P.(C) No. 785/2021 in SLP(C) No. 3386/2021 दायर ^कया गया, जो 9दनांक-18.08.2021 को Disposed कर

9दया गया। उgत का Operative Portion "The review petition is dismissed in terms of the signed order".

माननीय सव@7च 4यायालय के उgत 4यायादेश के आलोक म5 2वभागीय अUधसूचना संŒ-603, 9दनांक-

19.07.2016 को संशोUधत करते हुए राBय सरकार कC सेवा म5 समायोिजत Jनगम कमKयL को देय 2वMतीय लाभL

कC OवीकृJत के सfबंध म5 सfयक 2वचारोपरांत राBय सरकार वारा Jनfनां^कत JनणKय लये गये हu:-

i)

माननीय उ7च 4यायालय के उgत आदेश के आलोक म5 Jनगम कमk/समायोिजत Jनगम कमKयL का

5th वेतन पुनर+aण का लाभ 9दनांक-01.07.2004 से देय होगा तथा षiठम वेतन पुनर+aण का लाभ

भावी JतUथ से अनुमा4य होगा। बकाया वेतना9द का भुगतान 2वMत 2वभाग/संबंUधत िजला लेखा

पदाUधकार+ से वेतन JनधाKरण का सMयापन के पSचात् ह+ ^कया जायेगा।

ii)

वेतन पुनर+aण हेतु 2वMत 2वभाग वारा ग9ठत ^फटम5ट कम9ट या 2वMत 2वभाग के वारा ग9ठत

कम9ट के अनुशंसा के आलोक म5 Jनगम कमKयL का दावे का Jनiपादन संबंUधत 2वभाग एवं

कायाKलय वारा ^कया जायेगा।

iii)

2वभ4न 2वभागL/कायाKलयL म5 समायोिजत Jनगम कमk वारा वेतन पुनर+aण के लए वेतन पुनर+aण

एवं अ4य दावL का Jनपटरा हेतु सेवापुOत एवं वांJछत अभलेखL के साथ Oतुत ^कया जायेगा।

iv) Jनगम कमk 2वभé 2वभागL एवं कायाKलयL म5 समायोिजत ^कये गये हu और उनका वेतना9द का

JनधाKरण पंचम एव उMतरोMतर वेतन पुनर+aण का 2वMत 2वभाग/िजला लेखा पदाUधकार+ के वारा

सMयापन के आलोक म5 भुगतान कC कारKवाइK कC जायेगी।

v)

2वMतीय अJत<रgत अUधभार होने के कारण भुगतान के पूवK अJत<रgत बजट+य उपबंध कC आवSयकता

पड़ेगी, िजसम5 अनुमाJनत राश लगभग >Œ 140 करोड़ oयय होने कC संभावना है।

vi) समायोिजत Jनगम कमKयL के सेवाJनवृJत के उपरांत देय उपािजKत अवकाश अUधकतम 300 9दवस के

समतु/य राश का भुगतान पुनर+taत वेतन के आलोक म5 Jनयमानुसार ^कया जायेगा।

vii) Jनगम कमKयL का देय अंतर राश का भुगतान माननीय 4यायालय के आदेशानुसार 9दनांक-

01.07.2004 के भाव से 9दया जायेगा। अंतर राश कC भुगतान के eम म5 पूवK म5 संबंUधत कमk

वारा लये गये अUधक या कम वेतना9द को सामंिजत (Adjust) कर लया जायेगा।

viii) समायोिजत Jनगम कमKयL का वेतन पुनर+aण के फलOव>प बकाया वेतना9द का भुगतान

संबंUधत समायोिजत कायाKलय वारा ^कया जायेगा।

ix) वैसे Jनगम कमk जो सरकार कC सेवा म5 समायोिजत हो गये पर4तु अपने सेवाJनवृJत/मृMयु कC

JतUथ तक पदOथापन Oथल पर योगदान नह+ं कर सके, उनको देय राश का भुगतान संबंUधत

भार+ िजला प<रवहन पदाUधकार+-सह-मडल+य बंधक के वारा ^कया जायगा, जहाँ पर वह

Jनगम कमk के >प म5 कायKरत थे। ऐसे कमk िज4हLने समायोजन के पSचात् पदOथापन Oथल

झारखडगजट(असाधारण) ग(वार, 27 जनवर+, 2022

7

पर योगदान ^कया हो, उ4ह5 देय राश का भुगतान संबंUधत पदOथापन 2वभाग/कायाKलय के वारा

^कया जाएगा।

10. 2वषयगत मामला माननीय सव@7च 4यायालय म5 दायर Curative Petition के 4यायादेश के फलाफल

से भावी होगा।

11.

उपयुKgत Oताव पर योजना-सह-2वMत 2वभाग का सहमJत ाjत है।

12. उपयुKgत Oताव पर 2वUध 2वभाग कC 2वUधaा ाjत है।

13.

इस अUधसूचना Oताव पर 9दनांक-19.01.2022 को मंFYप<रषद के सfपé बैठक मद संŒ-(46)

के माZयम से अपेtaत OवीकृJत ाjत कर ल+ गयी है।

झारखड राBयपाल के आदेश से,

कमल कशोर सोन,

सरकार के सUचव

प<रवहन 2वभाग ।

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झारखड राजकCय मुzणालय

झारखड राजकCय मुzणालय, राँची वा

राँची वारा काशत एवं मु9zत

रा काशत एवं मु9zत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 17 -- 50