झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
2 फागुन, 1943 (श०)
सं$ या – 62 राँची, सोमवार, 21 फरवर-, 2022 (ई०)
वध (वधान) वभाग
--------
अ1धसूचना
17 फरवर-, 2022
संया-एल०जी०-12/2021-110—लेज० झारखंड 6वधान मंडल का 7न8नल9खत अ1ध7नयम िजस
पर माननीय रा<यपाल =दनांक-10/02/2022 को अनुम7त दे चुक? है, इसके वारा सवCसाधारण कD
सूचना के लए काशत Fकया जाता है ।
झारखड वयुत शु#क (संशोधन) अध'नयम, 2021
(झारखड अध'नयम संया-02, 2022)
अंगीकृत Iबहार 6वयुत शुक अ1ध7नयम, 1948 ( झारखड म? एस०ओ० सं$या-117 =दनांक
15.12.2000 वारा अंगीकृत) यथा संशो1धत झारखड 6वयुत शुक (संशोधन) अ1ध7नयम, 2021 म? संशोधन
हेतु अ1ध7नयम ।
2
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 21 फरवर-, 2022
एत वारा भारतीय गणतंN को 72व? वषC म? झारखड 6वधान मंडल वारा 7न8नल9खत Pप म?
अ1ध7नयमत हो :-
1.
सं*+,त नाम, -सार और -ारंभ-
(i) यह अ1ध7नयम झारखड 6वयुत शुक (संशोधन) अ1ध7नयम, 2021 कहा जायेगा ।
(ii) इसका 6वQतार स8पूणC झारखड रा<य म? होगा ।
(iii) यह सरकार वारा सरकार- राजपN म? अ1धसूचना काशन कD 7त1थ से वृत होगा ।
2.
अंगीकृत Iबहार 6वयुत शुक अ1ध7नयम 1948 -सह- यथा संशो1धत झारखड 6वयुत शुक
(संशोधन) अ1ध7नयम, 2021 के साथ साथ संलRन अनुसूची के पSचात् एक नयी अनुसूची ‘क‘ को 7न8नवत् Pप
से जोड़ा जाएगाः-
अनुसूची ‘क’
(कैिWटव खपत हेतु शुक दर)
1०सं०
शु#क वग2
वयुत उपभोग अथवा 6ब18
के सकल यू'नट
1
खनन, वा9णि<यक एवं औयो1गक इकाईयY
िजनके वारा जेनरे=टंग सेट अ1धZठा6पत Fकया
गया है, के वारा कैिWटव खपत ।
करमु\त
2
सभी औयो1गक इकाईयाँ िजनके वारा पावर
Qटेशन का अ1धZठापन Fकया गया है, के वारा
कैिWटव खपत ।
50 पैसे 7त यू7नट उजाC खपत
3
सभी खनन इकाईयाँ िजनके वारा पावर Qटेशन
का अ1धZठापन Fकया गया है, के वारा कैिWटव
खपत ।
50 पैसे 7त यू7नट उजाC खपत
झारखंड रा<यपाल के आदेश से,
न;लन कुमार,
धान स1चव-सह-6व1ध परामश_
6व1ध 6वभाग, झारखंड, राँची ।
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 21 फरवर-, 2022
3
वध (वधान) वभाग
--------
अ1धसूचना
17 फरवर-, 2022
संया-एल०जी०-12/2021-111—लेज० झारखंड 6वधान मंडल वारा यथा पा`रत और माननीय
रा<यपाल वारा =दनांक- 10/02/2022 को अनुमत झारखड वयुत शु#क (संशोधन) अध'नयम, 2021
का 7न8नांFकत अंaेजी अनुवाद झारखंड रा<यपाल के ा1धकार से इसके वारा काशत Fकया जाता
है, िजसे भारत का सं6वधान के अनुbछेद 348 के खंड (3) के अधीन उ\त अ1ध7नयम का
अंaेजी भाषा म? ा1धकृत पाठ समझा जाएगा ।
Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021
(Jharkhand Act, 02, 2022)
An Act to amend Adopted Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand
vide S./O. No. 117 dated 15.12.2000) as amended Jharkhand Electricity Duty
(Amendment) Act, 2021
Be it enacted in the Seventy second year of the Republic of India by the state legislature in the
following manner-
1. Short title, extent and commencement –
(i) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021.
(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
(iii) It shall come into force w.e.f. date of its publication in the official gazette.
2. Schedule "A" shall be added as new Schedule in Adopted Bihar Electricity Duty Act, 1948 as
amended Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021 after the current Schedule in the
following manner:-
4
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 21 फरवर-, 2022
Schedule A
(Tariff in respect of captive consumption)
Sl. No.
Tariff Category
Gross
units
of
energy
consumed or sold.
1
Captive consumption by mining, commercial and
industrial units, that have installed generating sets.
Exempted
2
Captive consumption by all Industrial units that
have installed power station.
50 paise per unit of energy
consumed
3
Captive consumption by all mining units that have
installed power station.
50 paise per unit of energy
consumed
झारखंड रा<यपाल के आदेश से,
न;लन कुमार,
धान स1चव-सह-6व1ध परामश_
6व1ध 6वभाग, झारखंड, राँची ।
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झारखड राजकDय मुeणालय
झारखड राजकDय मुeणालय, राँची वारा काशत एवं मु=eत
राँची वारा काशत एवं मु=eत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 62 -- 50