झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

7 चै, 1944 (श०)

सं" या – 131 राँची, सोमवार, 28 माच, 2022 (ई०)

उपाद एवं म य नषेध वभाग।

--------

अ/धसूचना

28 माच, 2022

संया-1/नी त-05-07/2022-603--झारखंड उ3पाद अ/ध6नयम, 1915 (झारखंड उ3पाद अ/ध6नयम

II, 1915) क9 धारा 89 क9 उपधारा 1 एवं 3 के अधीन द3त शि=तय> का योग करते हुए झारखंड के

राAयपाल, Cवभागीय अ/धसूचना सं"या 2135 Eदनांक 24.12.2018 वारा अ/धसू/चत ‘‘झारखंड उ3पाद

(मEदरा क9 खुदरा GबI9 हेतु दुकान> क9 बंदोबJती एवं संचालन) 6नयमावलK, 2018’’ (समय-समय पर यथा

संशो/धत) मM संशोधन करने हेतु 6नNनांOकत 6नयमावलK बनाते हP:-

1.

संQRSत नाम, CवJतार एवं आरNभ-

(1)

यह 6नयमावलK ‘‘झारखंड उ3पाद (मEदरा क9 खुदरा GबI9 हेतु दुकान> क9 बंदोबJती एवं संचालन)

(संशोधन) 6नयमावलK, 2022’’ कहK जायेगी ।

(2)

इसका CवJतार संपूण, झारखंड राAय Rे मM होगा ।

(3)

यह 6नयमावलK Cवभाग वारा काशन क9 6त/थ से वृ3त होगी ।

2

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 माच, 2022

2.

‘‘झारखंड उ3पाद (मEदरा क9 खुदरा GबI9 हेतु दुकान> क9 बंदोबJती एवं संचालन) 6नयमावलK, 2018’’

(समय-समय पर यथा संशा/धत) के 6नयम सं"या 19, 23(5) एवं अनुसूची- I क9 कंYडका 3 एवं 4 मM

संशोधन/6तJथापन 6नNनवत Oकया जाता है:-

I0

6नयम/

अनुसूची

वत,मान 6नयम

संशो/धत/6तJथाCपत 6नयम

1

6नयम 19

खुदरा उ3पाद दुकान> के अनुZिSतय> क9

कालाव/ध- (1) इस 6नयमावलK के तहत खुदरा

उ3पाद दुकान> क9 अनुZिSतयाँ ारिNभक तौर पर

अगले तीन वष] क9 ^लॉक अव/ध (इस

6नयमावलK के वृ3त होने क9 6त/थ से Eदनांक

31.03.2022 तक) के लए बंदोबJत क9 जायMगी।

परंतु, ये अनुZिSतयाँ एक उ3पाद वष, या उसके

भाग के लए हK दान क9 जायMगी, िजनका

आगामी Cव3तीय वष] के लए नवीकरण, दुकान>

के संतुि`टपूव,क 6नयमानुसार चलाये जाने तथा

Cवभाग वारा 6नधा,aरत श3तb एवं चालू वष, तथा

पूव, उ3पाद वष, के लए वां6छत उ3पाद राजJव क9

ािSत के उपरांत आगामी उ3पाद वष, के लए

पुन6न,धा,aरत राजJव/श3त, के अनुसार Oकया जा

सकेगा ।

केवल Cव3तीय वष, 2018-19 एवं 2019-

20 के लए इस 6नयमावलK के तहत अनुZिSतयाँ

बंदोबJती के उपरांत अनुZिSत 6नग,त क9 6त/थ से

Eदनांक 31.03.2020 तक क9 अव/ध के लए दान

क9 जायMगी तथा अनुवdती दो वष] (Cव3तीय वष,

2020-21 से 2021-22) मM इनका नवीकरण एक-

एक Cव3तीय वष, के लए Oकया जायेगा। इस नी6त

के वृ3त होने के उपरांत Cवलंब से बंदोबJत होने

वालK अनुZिSतयाँ Eदनांक 31.03.2022 तक के

लए हK बंदोबJती क9 जायMगी ।

(2)

अनुZिSत अव/ध मM CवखंYडत दुकान> एवं

अनवीकृत दुकान> क9 पुनबeदोबJती, CवEहत

OIया के तहत बंदोबJत पदा/धकारK वारा

दुकान के CवखंYडत होने के एक सSताह के अंदर

खुदरा उ3पाद दुकान> के अनुZिSतय> क9

कालाव/ध- इस 6नयमावलK के तहत वत,मान मM

काय,रत खुदरा उ3पाद दुकान> क9 अनुZिSतयाँ

आगामी Cव3तीय वष, के एक माह (अैल) के

लए

अव/ध

CवJतार

क9

जायेगी

(इस

6नयमावलK के वृ3त होने क9 6त/थ से Eदनांक

30.04.2022 तक)। परंतु, ये अनुZिSतयाँ,

िजनका आगामी Cव3तीय वष, के लए नवीकरण,

दुकान> के संतुि`टपूव,क 6नयमानुसार चलाये

जाने तथा Cवभाग वारा 6नधा,aरत श3तb एवं

चालू वष, तथा पूव, उ3पाद वष, के लए वां6छत

उ3पाद राजJव क9 ािSत के उपरांत वत,मान

उ3पाद वष, के लए 6नधा,aरत राजJव/श3त, के

अनुसार Oकया जा सकेगा ।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 माच, 2022

3

GबI9 अ/धसूचना पुनः काशत करते हुए

बंदोबJती सु6निhचत करायी जायेगी, िजससे Oक

सरकार को राजJव क9 R6त न हो ।

2

6नयम

23(5)

अनुZिSत शुiक- सफल आवेदक को दुकान क9

अविJथ6त के अनुसार अनुसूची - 1 मM यथावkण,त

वाCष,क अनुZिSत शुiक, अनुZिSत ािSत के पूव,

एकमुhत जमा करना होगा। अनुZिSत शुल्क पर

लगने वाला Service Tax एवं अvय कर> का

भुगतान आवेदक को करना होगा ।

अनुZिSत शुiक- व3त,मान अनुZाधारK को दुकान

क9 अविJथ6त के अनुसार अनुसूची - 1 (यथा

संशो/धत) मM वkण,त अनुZिSत शुiक, अनुZिSत

ािSत अथवा CवJताaरत अव/ध मM दुकान

संचालन, के पूव, एकमुhत जमा करना होगा।

अनुZिSत शुiक पर लगने वाला Service Tax

एवं अvय कर> का भुगतान आवेदक को करना

होगा ।

3

अनुसूची-I

कंYडका 3

Cवदेशी मEदरा क9 ऑफ दुकान तथा ऑन एवं ऑफ

कNपोिजट दुकान के लए अनुZिSत शुiक

6नNनवत वसूलनीय होगा-

I॰

अनुZिSत Rे का

नाम

वाCष,क

अनुZिSत

शुiक

(अनुZिSत

ािSत के पूव,

एकमुhत जमा

करने हेतु)

1

सभी नगर 6नगम Rे,

बोकारो JटKल सटK,

जमशेदपुर अ/धसू/चत

Rे शहरK एवं इनके

तीन Oकलोमीटर के

पaरधीय Rे मM

y0 100000/-

(एक लाख)

2

सभी नगर पaरषद Rे

एवं

इनके

दो

Oकलोमीटर के पaरधीय

Rे मM

y0 75000/-

(पचह3तर

हजार)

3

सभी नगर पंचायत

Rे एवं इनके एक

Oकलोमीटर के पaरधीय

y0 50000/-

(पचास हजार)

Cवदेशी मEदरा क9 ऑफ दुकान तथा ऑन एवं ऑफ

कNपोिजट दुकान के लए अनुZिSत शुiक

6नNनवत वसूलनीय होगा-

I॰

अनुZिSत Rे का नाम

वाCष,क

अनुZिSत

शुiक

(अनुZिSत

ािSत के पूव,

एकमुhत जमा

करने हेतु)

1

सभी नगर 6नगम Rे,

बोकारो JटKल सटK,

जमशेदपुर अ/धसू/चत

Rे शहरK एवं इनके

तीन

Oकलोमीटर

के

पaरधीय Rे मM

y0 100000/-

(एक लाख)

2

सभी नगर पaरषद Rे

एवं

इनके

दो

Oकलोमीटर के पaरधीय

Rे मM

y0 75000/-

(पचह3तर

हजार)

3

सभी नगर पंचायत Rे

एवं

इनके

एक

Oकलोमीटर के पaरधीय

y0 50000/-

(पचास हजार)

4

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 माच, 2022

Rे मM

4

सभी िजल> के खड

मु"यालय

(नगर

6नगम Rे एवं नगर

पaरषद

Rे

मM

अविJथत

खड

मु"यालय को छोड़कर)

एवं {ामीण Rे> मM

y0 25000/-

(प|चीस

हजार)

Rे मM

4

सभी िजल> के खड

मु"यालय

(नगर

6नगम Rे एवं नगर

पaरषद

Rे

मM

अविJथत

खड

मु"यालय को छोड़कर)

एवं {ामीण Rे> मM

y0 25000/-

(प|चीस हजार)

Jप`टKकरण-

1) एक माह के अव/ध CवJतार के लए, खुदरा

दुकान> हेतु अनुZिSत शुiक मासक समानुपा6तक

गणना के अनुसार देय होगा।

2) Departmental Stores मM मEदरा के दुकान

तथा मॉल मM Cवदेशी शराब क9 ऑफ दुकान हेतु

अनुZिSत शुiक मासक समानुपा6तक गणना के

अनुसार देय होगा।

4

अनुसूची-I

कंYडका 4

देशी मEदरा क9 ऑफ एवं ऑन दुकान के लए

अनुZिSत शुiक 6नNनवत वसूलनीय होगा-

I॰

सं॰

अनुZिSत Rे का

नाम

वाCष,क

अनुZिSत

शुiक

(अनुZिSत

ािSत के पूव,

एकमुhत जमा

करने हेतु)

1

सभी नगर 6नगम Rे,

बोकारो JटKल सटK,

जमशेदपुर अ/धसू/चत

Rे शहरK एवं इनके

तीन Oकलोमीटर के

पaरधीय Rे मM

y0 50000/-

(पचास हजार)

2

सभी नगर पaरषद Rे

एवं

इनके

दो

y0 40000/-

(चालKस हजार)

देशी मEदरा क9 ऑफ एवं ऑन दुकान के लए

अनुZिSत शुiक 6नNनवत वसूलनीय होगा-

I॰

सं॰

अनुZिSत Rे का नाम

वाCष,क

अनुZिSत

शुiक

(अनुZिSत

ािSत के पूव,

एकमुhत जमा

करने हेतु)

1

सभी नगर 6नगम Rे,

बोकारो JटKल सटK,

जमशेदपुर अ/धसू/चत

Rे शहरK एवं इनके

तीन

Oकलोमीटर

के

पaरधीय Rे मM

y0 50000/-

(पचास हजार)

2

सभी नगर पaरषद Rे

एवं

इनके

दो

y0 40000/-

(चालKस हजार)

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 माच, 2022

5

Oकलोमीटर के पaरधीय

Rे मM

3

सभी नगर पंचायत

Rे एवं इनके एक

Oकलोमीटर के पaरधीय

Rे मM

y0 25000/-

(प|चीस

हजार)

4

सभी िजल> के खड

मु"यालय

(नगर

6नगम Rे एवं नगर

पaरषद

Rे

मM

अविJथत

खड

मु"यालय

को

छोड़कर) एवं {ामीण

Rे> मM

y0 15000/-

(पv}ह हजार)

Oकलोमीटर के पaरधीय

Rे मM

3

सभी नगर पंचायत Rे

एवं

इनके

एक

Oकलोमीटर के पaरधीय

Rे मM

y0 25000/-

(प|चीस हजार)

4

सभी िजल> के खण्ड

मु"यालय

(नगर

6नगम Rे एवं नगर

पaरषद

Rे

मM

अविJथत

खड

मु"यालय को छोड़कर)

एवं {ामीण Rे> मM

y0 15000/-

(पv}ह हजार)

Jप`टKकरण- एक माह के अव/ध CवJतार के लए

खुदरा दुकान> हेतु अनुZिSत शुiक मासक

समानुपा6तक गणना के अनुसार देय होगा।

3.

Cवयमान पaरिJथ6तय> मM राजJव Eहत एवं उपभो=ताओं को वैध मEदरा क9 आपूि3त, सु6निhचत करने के

6नम3त अ/धसूचना सं"या 471/F Eदनांक 15.01.1919 मM वkण,त 6नयम 44 (Cवभागीय अ/धसूचना

सं"या 653 Eदनांक 26.03.2012 वारा यथासंशो/धत) जो दुकान> क9 कालाव/ध से संबं/धत है, मM

वkण,त ावधान> को ‘‘JताCवत अव/ध CवJतार", तक के लए श/थल करते हुए, उ=त संशोधन> के

अनुसार 6नNनांOकत श3त] के साथ अनुZिSत क9 अव/ध CवJतार Oकया जाना JताCवत है -

i.

िजन अनुZिSतय> का अव/ध CवJतार Eदनांक 30.04.2022 तक के लए Oकया जायेगा, उनको

CवJताaरत अव/ध/माह का देय उ3पाद पaरवहन कर 3येक माह के 6नधा,aरत 6त/थ तक जमा

करना अ6नवाय, होगा एवं 6नयमावलK के 6नयम 23(4) के अनुसार अनुZिSतधारK वारा जमा

Oकये गये अ/{म उ3पाद पaरवहन कर का सामंजन अनुZिSत अव/ध क9 समािSत के अं6तम माह

मM Oकया जायेगा ।

ii.

Cव3तीय वष, 2022-23 मM अैल माह का vयूनतम 3याभूत डयूटK का मासक बँटवारा

’’झारखड उ3पाद (मEदरा क9 खुदरा GबI9 हेतु दुकान> क9 बंदोबJती एवं संचालन) 6नयमावलK,

2018" के 6नयम 25 के अनुyप हK Oकया जायेगा ।

iii.

खुदरा उ3पाद दुकान> के लए Cव3तीय वष, 2021-22 के लए िजलावार 6नधा,aरत vयूनतम

3याभूत राजJव (MGR) के अनुyप हK ‘‘अव/ध CवJताaरत काल", का vयूनतम 3याभूत

राजJव (MGR) दुकानवार 6नधा,aरत Oकया जायेगा ।

6

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 माच, 2022

iv.

अनुZाधारK वारा, अनुZिSत 6नग,त क9 6त/थ से, अयतन अव/ध तक मM ससमय उ3पाद

पaरवहन कर जमा कर लया गया हो। यEद उ3पाद पaरवहन कर Cवलंब से जमा Oकया गया हो, तो

तदनुसार Cवलंब शुiक भी इनके वारा जमा कर लया गया हो ।

v.

अनुZाधारK वारा अनुZिSत 6नग,त क9 6त/थ से अयतन अव/ध तक के लए 6नधा,aरत

vयूनतम 3याभूत कर (डयूटK) के अनुyप मEदरा का उठाव कर लया गया हो। यEद vयूनतम

3याभूत कर (डयूटK) के अनुyप मEदरा का उठाव नहKं Oकया गया है, तो राAय सरकार को हुई

राजJव R6त के समतुiय क9 राश दड Jवyप ससमय कोषागार मM जमा कर दK गई हो ।

vi.

अनुZाधारK के Cवy† राजJव R6त व दुकान संचालन से संबं/धत गंभीर अ6नयमतता दज, नहKं

क9 गई हो ।

vii.

अनुZाधारK वारा CवJताaरत अव/ध हेतु अनुZिSत शुiक 6नयमानुसार जमा कर Eदया गया हो।

4. मूल 6नयमावलK तथा समय-समय पर यथासंशो/धत 6नयमावलK मM संशो/धत 6नयम के अ6तaर=त शेष

6नयम यथावत रहMगे ।

झारखंड राAयपाल के आदेश से,

वनय कुमार चौबे,

सरकार के स/चव ।

--------

झारखड राजक9य मु}णालय

झारखड राजक9य मु}णालय, राँची वारा काशत एवं मुE}त

राँची वारा काशत एवं मुE}त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 131 -- 50