झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

16 चै, 1944 (श०)

सं" या – 154 राँची, बुधवार, 6 अैल, 2022 (ई०)

नगर वकास एवं आवास वभाग

--------

अ.धसूचना

5 अैल, 2022

संया-08/नकाय/04/2021/न॰व॰आ॰/1255--झारखड नगरपालका अ.ध2नयम, 2011 क4 धारा-

89 एवं 590 म7 द9त शि;तय< का योग करते हुए झारखड के रा@यपाल एत वारा नगरपालका

पषBद (नगर बोडB) के कायB संचालन हेतु 2नCनलDखत 2नयमावलE बनाते हF:-

1. संत नाम, वतार एवं ारभ:-

(i)

यह 2नयमावलE ‘‘झारखड नगरपालका पषBद (नगर बोडB) बैठक IJया एवं कायB संचालन

2नयमावलE, 2022‘‘ कहE जायेगी ।

(ii) इसका MवNतार (पंचायत Oे एवं केPटोPम7ट Oे को छोड़कर) सCपूणB झारखड रा@य

म7 होगा ।

(iii) यह राजप म7 काशन क4 2त.थ से भावी होगा ।

2

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

2. परभाषाएँ:-

(क) 'अ#धनयम' से अभेत है, झारखड नगरपालका अ.ध2नयम, 2011

(ख) 'नगरपा%लका' से अभेत है, झारखड नगरपालका अ.ध2नयम, 2011 के ावधान< के

अंतगBत अ.धसू.चत नगर 2नगम/नगर पVरषद/नगर पंचायत ।

(ग) 'नगरपा%लका स#चव' से अभेत है झारखड नगरपालका अ.ध2नयम, 2011 के

ावधानानुसार मु"य नगरपालका पदा.धकारE यथा आवXयकता पदNथाMपत-नगर आयु;त/

अपर नगर आयु;त /कायBपालक पदा.धकारE/Mवशेष पदा.धकारE ।

(घ) 'पष(द' (नगर बोड() से अभेत है, अ.ध2नयम क4 धारा-15 के अधीन गZठत पषBद

(नगर बोडB) ।

(ङ) 'बैठक' से अभेत है, अ.ध2नयम क4 धारा-74 के अधीन नगरपलका क4 बैठक7 ।

(च) 'पीठासीन पदा#धकार1' से अभेत है, नगरपालका क4 बैठक क4 अ\यOता करनेवाला

]यि;त, जो नगरपालका का महापौर/अ\यO अथवा उनक4 अनुपिNथ2त म7 उप

महापौर/उपा\यO या दोन< क4 अनुपिNथ2त म7 पाषBद< वारा अ\यOता हेतु चुना गया

पाषBद।

(छ) 'धारा' से अभेत है, झारखड नगरपालका अ.ध2नयम, 2011 क4 धारा ।

(ज) 'वभाग' से अभेत है, नगर Mवकास एवं आवास Mवभाग, झारखड ।

(झ) 'सरकार' से अभत है, झारखड सरकार ।

(ञ) 'कंपनी' से अभेत है, कोई 2नगमत 2नकाय और इसम7 कोई फमB अथवा ]यि;तय< का

अPय संघ सिCमलत होगा ।

3. नगरपा%लका पष(द (नगर बोड() क3 बैठक:-

(i)

अ.ध2नयम क4 धारा-73 म7 ावधा2नत थम बैठक के उपरांत नगरपालका अपने कायB के

संचालन हेतु धारा-74 के उपबंध< के अ\यधीन 9येक माह म7 कम से कम एक बार बैठक

करेगी ।

(ii) नगरपालका का महापौर या अ\यO, यथािNथ2त, जब भी वह उपयु;त समझे, और पाषBद< क4

कुल सं"या के पांचवे (1/5) भाग से अPयून वारा लDखत cप से अ\यपेOा करने पर,

नगरपालका क4 बैठक बुलायेगा ।

परPतु यह Iक यZद पाषBद< क4 कुल सं"या के पांचवे (1/5) भाग से अPयून

वारा लDखत cप से बैठक बुलाने क4 अ\यपेOा Iकए जाने के पXचात् नगरपालका का

महापौर या अ\यO ऐसी बैठक बुलाने म7 असफल रहता है तो वैसे सदNय< वारा

नगरपालका स.चव को इस संबंध म7 सूचना दE जाएगी। सूचना ािfत के पXचात्

नगरपालका स.चव सात Zदन< के अPदर बैठक बुलाने हेतु 2त.थ, Nथान एवं समय क4

सूचना जारE करेगा ।

(iii) बैठक क4 2त.थ 2नधाBVरत करते समय यह अवXय \यान म7 रखना चाZहए क4 बैठक

अवकाश के Zदन 2नधाBVरत न हो। परPतु, यZद आवXयक कायB हेतु अवकाश के Zदन बैठक

2नधाBVरत क4 जाती है तो वह बैठक भी Mव.ध माPय होगा ।

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

3

4. बैठक क3 सूचना:-

नगरपालका स.चव वारा, Nथ.गत बैठक के अलावे, 9येक बैठक क4 सूचना, िजसम7 ताVरख,

Nथान तथा बैठक म7 Iकये जाने वाले कायg क4 सूची Mव2नZदBhट Iकये जाय7गे, बैठक के लए 2नधाBVरत

समय से कम से कम 72 घटा पूवB 9येक पाषBद को, नगरपालका स.चव वारा पता रिजNटर म7

त9समय संधाVरत Iकये गये, रिजNiEकृत पते पर भेजी जायेगी ।

5. बैठक क3 काय( सूची :-

(i)

बैठक के लए कायg क4 सूची नगरपालका स.चव वारा नगरपालका के महापौर या

अ\यO के सहम2त से तैयार Iकया जाएगा ।

(ii) कायB सूची म7 बैठक के लए सभी Mवषय</Nताव< को सूचीबk Iकया जाएगा एवं सूचीबk

Mवषय/Nताव पर यथा संभव संlOfत ZटfपDणयाँ अंIकत क4 जायेगी ।

(iii) कायB सूची से भPन कोई कायB बैठक म7 न तो लाया जाएगा और ना हE 2नhपाZदत Iकया

जाएगा ।

6. आपाती काय(:-

(i)

नगरपालका के महापौर या अ\यO क4 अनुम2त से कोई आपाती कायB बैठक म7 लाया और

2नhपाZदत Iकया जा सकेगा ।

(ii) कोई पाषBद वारा आपाती कायB हेतु Iकसी Nताव क4 सूचना नगरपालका स.चव को, बैठक

के लए 2नधाBVरत समय से कम से कम 48 घंटे पूवB, उपलmध करायी जायेगी तथा

नगरपालका स.चव वारा महापौर या अ\यO क4 अनुम2त से ऐसे Nताव को सभी संभव

साधन< सZहत, यथाशीn 9येक पाषBद को उपलmध कराया जाएगा ।

(iii) आपाती कायB के cप म7 ऐसा कोई कायB, जो नगरपालका के कायB से सुसंगत न हो,

नगरपालका के समO नहEं लाया जाएगा ।

7. नगरपा%लका क3 बैठक म5 काय( संचालन हेतु गणपूत(:-

(i)

अ.ध2नयम क4 धारा-77 के अ\यधीन नगरपालका क4 बैठक म7 कायB संचालन हेतु

आवXयक कोरम 2नवाB.चत पाषBद< क4 कुल सं"या का पांचवा (1/5) भाग होगा। यZद Iकसी

नगरपलका के कोरम हेतु 2नवाB.चत पाषBद< क4 कुल सं"या का पाँचवा (1/5) भाग क4

गणना म7 एक का अंश सदNय सं"या आती है तो गणना म7 उसे एक सदNय सं"या लया

जाएगा। उदाहरण Nवcप, यZद संबं.धत नगरपालका के 2नवाB.चत पाषBद< क4 कुल सं"या 26

है तो बैठक के लए आवXयक कोरम हेतु 26 का 1/5, अथाBत 5.2 सदNय< क4 आवXयकता

होगी। यहाँ इसे (5.2) पूणB सं"या करने के लए 6 सदNय ह<गे ।

(ii) यZद नगरपालका क4 बैठक म7 Iकसी समय गणपू2तB न हो, तो ऐसी बैठक का पीठासीन

पदा.धकारE बैठक को या तो Nथ.गत कर सकेगा या 2नलंoबत रखेगा, जब तक गणपू2तB क4

पू2तB न हो जाय ।

(iii) 2नयम-7(ii) के अधीन Nथ.गत क4 गई बैठक म7 ऐसा कायB 2नhपाZदत Iकया जाएगा, जो

ऐसी बैठक म7 लाया जाता और पहले लाया गया है ।

4

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

(iv) 2नयम-7(ii) के अधीन Nथ.गत क4 गई बैठक के लए गणपू2तB आवXयक नहEं होगी ।

8. नगरपा%लका क3 बैठक म5 :न; के वन:चयन क3 प<त:-

(i)

नगरपालका क4 बैठक म7 Mव2नXचय के लए अपेlOत सभी मामल< का अवधारण, उपिNथत

एवं मतदान करनेवाले पाषBद< के बहुमत से Iकया जाएगा, सवाय वैसे मामल< के जो

अ.ध2नयम म7 अPयथा उपबं.धत ह< ।

(ii) सामाPयतः मतदान हाथ उठाकर Iकया जाएगा, बशतq क4 नगरपालका ऐसे Mव2नयम< के

अ\यधीन, जैसा उसके वारा बनाया जाय, यह Nताव पाVरत करे Iक Iकसी Xन या

XनवगB का Mव2नXचय गुfत मतदान वारा Iकया जाएगा ।

(iii) यZद Iकसी Nताव पर मतदान होता है तो यह पीठासीन पदा.धकारE के 2नदेशन म7 Iकया

जाएगा। पीठासीन पदा.धकारE वारा मतदान का पVरणाम के अनुसार Mवचाराधीन Nताव,

यथािNथ2त पाVरत हुआ या .गर गया, घोMषत Iकया जाएगा ।

(iv) मतदान हेतु उपिNथत/वतBमान पाषBद< के कम से कम दसवाँ (1/10) भाग वारा मांग Iकया

जाना आवXयक होगा ।

(v) 2नयम-8(iii) के आधार पर कोई Nताव पाVरत हुआ है अथवा .गर गया है इस आशय क4

पीठासीन पदा.धकारE वारा क4 गई घोषणा क4 MवhटE कायBवाहE के कायBवृत म7 क4

जायेगी ।

9. नगरपा%लका क3 बैठक का पीठासीन पदा#धकार1:-

(i)

नगरपालका क4 9येक बैठक क4 अ\यOता महापौर या अ\यO वारा क4 जायेगी, और

उसक4 अनुपिNथ2त म7 उप महापौर या उपा\यO वारा बैठक क4 अ\यOता क4 जायेगी।

(ii) महापौर या अ\यO और उप महापौर या उपा\यO, दोन< क4 अनुपिNथ2त म7, यZद बैठक

हेतु कोरम पूरा हो तो उपिNथत पाषBद< म7 से एक को बैठक क4 अ\यOता करने के लए

पीठासीन पदा.धकारE चुना जाएगा ।

(iii) नगरपालका क4 बैठक क4 अ\यOता करनेवाला पीठासीन पदा.धकारE, मत बराबर होने के

समNत मामल< म7 अपने 2नणाBयक मत के अ.धकार का योग कर सकेगा ।

10.

बैठक क3 काय(वाह1:-

2नयम-5 के समcप बैठक क4 कायBवाहE नगर आयु;त/कायBपालक पदा.धकारE/Mवशेष पदा.धकारE

के वारा महापौर/अ\यO क4 सहम2त से तैयार क4 जायेगी ।

11.

नगरपा%लका क3 बैठक म5 =यवथा बनाये रखना तथा पाष(द; क3 वापसी और नलंबन:-

(i)

अ.ध2नयम क4 धारा-79(1) के अ\यधीन नगरपालका क4 बैठक का पीठासीन पदा.धकारE

]यवNथा बनाये रखेगा और ऐसी ]यवNथा बनाये रखने के 2नम9त उसे सभी अपेlOत

शि;त ाfत होगी ।

(ii) बैठक का पीठासीन पदा.धकारE ऐसे Iकसी पाषBद को, िजसका आचरण उसक4 राय म7

आपि9तजनक है, बैठक से त9काल 2नकल जाने का 2नदेश दे सकेगा तथा इस कार

2नदेशत 9येक पाषBद त9काल ऐसा करेगा और बैठक के शेष भाग से अनुपिNथत रहेगा ।

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

5

(iii) यZद Iकसी पाषBद को दूसरE बार 2नकल जाने का आदेश Zदया जाय तो पीठासीन पदा.धकारE

ऐसे पाषBद को सावधान करेगा, तथा त9पXचात् यZद आवXयक हो, ऐसे पाषBद को साठ Zदन<

से अन.धक Iकसी अव.ध के लए नगरपालका क4 बैठक< म7 भाग लेने से 2नलंoबत कर

सकेगा, और इस कार 2नलंoबत पाषBद तदनुसार अनुपिNथत रहेगा ।

(iv) 2नयम-11(iii) के तहत 2नलंoबत पाषBद का 2नलंबन महापौर या अ\यO वारा Iकसी समय

समाfत Iकया जा सकेगा ।

(v) 2नयम-11(iii) के तहत 2नलंoबत पाषBद नगरपालका क4 Iकसी सम2त क4 Iकसी बैठक म7

भी भाग नहEं लेगा ।

(vi) Iकसी बैठक म7 भारE अ]यवNथा उ9पPन होने और पाषBद< वारा पीठासीन पदा.धकारE के

आदेश< क4 अवहेलना क4 िNथ2त म7 पीठासीन पदा.धकारE, यZद वह ऐसा करना आवXयक

समझे, Nवयं वारा Mव2नZदBhट Zदनांक तक बैठक को Nथ.गत कर सकेगा ।

12.

नगरपा%लका के साथ Aकसी संवदा आBद म5 आ#थ(क Bहत रखने वाला पाष(द:-

(i)

यZद कोई पाषBद नगरपालका के अधीन सेवायोजन सZहत या रZहत Iकसी संMवदा या

NताMवत संMवदा म7 अथवा नगरपालका से संबk अPय मामले म7 कोई 9यO या अ9यO

आ.थBक Zहत रखता हो तथा वह नगरपालका या इसक4 Iकसी सम2त क4 Iकसी ऐसी बैठक

म7 उपिNथत हो, िजसम7 ऐसी संMवदा या 2नयोजन या अPय मामला Mवचार का Mवषय हो,

ऐसी बैठक आरंभ होने के पXचात् यथाश;य शीn ऐसी संMवदा या 2नयोजन या अPय

मामले से संबk तrय को उजागर करेगा, और ऐसी संMवदा या 2नयोजन या अPय मामले से

संबk Iकसी Xन पर Mवचार MवमशB म7 या इसपर मतदान म7 भाग नहEं लेगा ।

(ii) 2नयम-11(i) ऐसे Iकसी पाषBद पर लागू नहEं होगा िजनका करदाता अथवा नगरपालका Oे

के 2नवासी या जल उपभो;ता के cप म7 नागVरक सेवा से संबk Iकसी मामले म7 कोई Zहत

हो ।

(iii) Iकसी पाषBद को Iकसी संMवदा या 2नयोजन या अPय मामले म7 अ9यO या आ.थBक Zहत

रखनेवाला समझा जाएगा, यZद वह या उसके वारा नामत ]यि;त Iकसी ऐसी कंपनी या

अPय 2नकाय का सदNय हो, िजसके साथ संMवदा क4 गयी हो या Iकये जाने के लए

NताMवत हो अथवा िजसका सेवायोजन अथवा Mवचाराधीन अPय मामले म7 कोई 9यO

आ.थBक Zहत हो, अथवा यZद वह Iकसी ऐसे फमB का पाटBनर है या Iकसी ]यि;त के अधीन

सेवायोजन म7 हो, िजसके साथ संMवदा क4 गयी हो या Iकये जाने के लए NताMवत हो या

ऐसी फमB या ]यि;त का सेवायोजन या Mवचाराधीन अPय मामले म7 9यO आ.थBक Zहत

हो।

(iv) (क) 2नयम-11(iii) का उपबंध Iकसी ऐसे पाषBद पर लागू नहEं होगा जो त9समय वृत

Iकसी Mव.ध के अधीन Iकसी लोक संNथा अथवा संगठन का सदNय हो

अथवा इसके अधीन सेवायोजन म7 हो, और

(ख) कोई पाषBद Iकसी कंपनी या अPय 2नकाय क4 सदNयता के कारण ऐसी कंपनी या

अPय 2नकाय म7 कोई आ.थBक Zहत वाला नहEं माना जाएगा यZद ऐसी कंपनी अथवा अPय

2नकाय के Iकसी अंश या Nटॉक म7 उसका कोई लाभकारE Zहत न हो ।

6

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

(v) MववाZहत पाषBद के मामले म7 यZद प2त/प9नी साथ रहते हो तो एक का Zहत दूसरे का Zहत

समझा जाएगा। ऐसी िNथ2त म7 2नयम -11 (i) से 11(iv) उनके मामले म7 भावी होगा ।

13.

आ#थ(क Bहत का कट1करण:-

(i)

यZद कोई पाषBद नगरपालका स.चव को इस आशय क4 सूचना देता है Iक वह अथवा

उसक4 प9नी Iकसी कंपनी का सदNय है अथवा Iकसी फमB म7 भागीदार है अथवा Iकसी

]यि;त के अधीन सेवायोजन म7 है, तथा ऐसी कंपनी या फमB या ]यि;त के साथ यZद कोई

संMवदा क4 गयी हो या Iकया जाना NताMवत हो, तो ऐसी सूचना, जबतक यह वापस न ले

लE जाय, ऐसी संMवदा अथवा NताMवत संMवदा म7 उसके Zहत का पयाBfत कटEकरण माना

जाएगा, जो सूचना क4 तारEख के पXचात् नगरपालका क4 बैठक म7 Mवचार का Mवषय हो

सकेगा ।

(ii) नगरपालका स.चव इस योजनाथB संधाVरत क4 जानेवालE बहE म7 सूचना का Mववरण

अभलDखत करेगा तथा यह बहE Iकसी पाषBद वारा 2नरEOण के लए कायाBलय अव.ध के

दौरान खुलE/उपलmध रहेगी ।

14.

नगरपा%लका क3 बैठक म5 शा%मल होने के %लए पदा#धकारय; के अ#धकार:-

नगर आयु;त या कायBपालक पदा.धकारE अथवा इस 2नमBत उसके वारा लDखत cप म7

ा.धकृत नगरपालका का कोई अPय पदा.धकारE नगरपालका क4 बैठक म7 भाग ले सकेगा ।

15.

पाष(द; के :न पूछने का अ#धकार:-

(i)

अ.ध2नयम क4 धारा-83 के अ\यधीन 2नयम-15(ii) म7 उिtलDखत Mवषय< पर कोई पाषBद

पVरषद या/और Nथायी सम2त से नगरपालका शासन या नगरपालका अभशासन से

संबk Iकसी Mवषय पर Xन पूछ सकेगा, तथा ऐसे सभी Xन Nथायी सम2त को सCबो.धत

Iकये जाय7गे और उनका उ9तर या तो महापौर या अ\यO या Nथायी सम2त के Iकसी

सदNय वारा Zदया जाएगा ।

(ii) Iकसी पाषBद वारा Xन पूछने का अ.धकार 2नCनलDखत शतg से संचालत होगा, अथाBत्-

(क) Xन Mव2नZदBhट करते हुए कम से कम सात कायB Zदवस क4 लDखत सूचना

नगरपालका स.चव को दE जायेगी:

(ख) Iकसी Xन म7 -

(a) कोई नाम या ऐसा व;त]य नहEं Zदया जाएगा, जो सCयक cप से आवXयक न हो,

(b) तकB , ]यंuया9मक अभ]यि;त, आरोप, Mवशेषण या 2नPदा9मक व;त]य अPतMवBhट नहEं

ह<गे,

(c) राय क4 अभ]यि;त अथवा काtप2नक समNया के 2नराकरण क4 मांग नहEं करेगा,

(d) सवाय अपने पदEय या सावBज2नक हैसयत के Iकसी ]यि;त के चVर या आचरण

के संबंध म7 पूछताछ नहEं क4 जायेगी,

(e) ऐसा कोई संबk मामला नहEं होगा जो मु"य cप से नगरपालका का Mवषय न हो,

(f) 2नजी चVर का कोई आरोप नहEं लगाया जाएगा या अPत2नBZहत नहEं होगा,

(g) नी2त Mवषयक इतने बड़े मामले नहEं उठाये जाय7गे िजPह7 Iकसी Xन के उ9तर क4

सीमा के भीतर 2नपटाया नहEं जा सके,

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

7

(h) ऐसे Xन7 को vढ़तापूवBक दुहराया नहEं जाएगा िजनका उ9तर पहले दे Zदया गया हो

अथवा िजनका उ9तर देने से इPकार Iकया गया हो,

(i) सतहE Mवषय< पर जानकारE क4 मांग नहEं क4 जायेगी,

(j) Mवगत पूवBवृत से संबk मामल< पर कोई जानकारE नहEं मांगी जायेगी,

(k) सुलभ अभलेख अथवा साधारण संदभB कृ9य म7 बतायी गयी जानकारE क4 मांग नहEं

क4 जायेगी,

(l) ऐसी 2नकाय< अथवा ]यि;तय< के 2नयंणाधीन जो नगरपालका के 2त उ9तरदायी

न ह<, मामले नहEं उठाये जाय7गे, अथवा

(m) कोई मामला, जो Pयायालय के Pयाय-2नणBय के अधीन है, से संबk कोई जानकारE

नहEं मांगी जायेगी ।

(iii) पीठासीन पदा.धकारE Iकसी Xन को, जो उसके Mवचार म7 2नयम-15(ii) का उtलंधन करता

हो, उसे अNवीकृत कर देगा। ऐसे Xन< का Mव2नXचयन पीठासीन पदा.धकारE वारा Iकया

जाएगा ।

(iv) महापौर या अ\यO या Nथायी सम2त का कोई सदNय जानकारE क4 मांग करते हुए ऐसे

Iकसी Xन का उ9तर देने के लए बा\य नहEं होगा, जो उसे अथवा Nथायी सम2त को

MवXवास म7 संसू.चत Iकया गया हो अथवा उसक4 राय म7 लोकZहत म7 िजसका उ9तर न

Zदया जा सकता हो ।

(v) जब तक बैठक के पीठासीन पदा.धकारE वारा अPयथा 2नदेश न Zदया जाय, 9येक Xन

का उ9तर नगरपालका पVरषद क4 बैठक म7 Zदया जाएगा ।

16.

अFयाव:यक लोक मामल; पर वचार वमश(:-

(i)

कोई पाषBद, अ9यावXयक लोक मह9व के Iकसी Mवषय पर Mवचार-MवमशB करने हेतु

नगरपालका स.चव को सूचना दे सकेगा, िजसम7 उठाए जाने वाले Mवषय का Nपhट उtलेख

रहेगा ।

(ii) ऐसी सूचना, िजस पर कम से कम दो पाषBद< के हNताOर ह<गे, नगरपालका स.चव को ऐसी

तारEख से कम से कम चौबीस घंटे पहले दE जाएगी, िजस तारEख को ऐसा Mवचार-MवमशB

होना हो, तथा नगरपालका स.चव इसे त9काल महापौर या अ\यO, यथािNथ2त, के समO

Nतुत करेगा और पाषBद< के बीच सूचना ऐसी रE2त से पVरचाVरत करायेगा, जैसा वह उ.चत

समझे ।

(iii) महापौर या अ\यO, ऐसी सूचना, जो उसे पयाBfत लोक मह9व क4 तीत हो, Mवचार-MवमशB के

लए Nवीकार कर सकेगा, और वह Mवचार-MवमशB हेतु उतना समय देगा िजतना वह उपयु;त

समझे ।

(iv) ऐसे Mवचार-MवमशB पर कोई औपचाVरक संकtप या मतदान नहEं होगा ।

17.

थायी स%मत से ववरण क3 मांग:-

(i)

कोई पाषBद, नगरपालका शासन से संबंk Iकसी अ9यावXयक मामले पर Iकसी Zदन

नगरपालका क4 बैठक आरंभ होने के एक घंटा पूवB नगरपालका स.चव को सूचना देकर

Nथायी सम2त से Mववरण क4 मांग कर सकता है ।

8

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

(ii) महापौर या अ\यO, अथवा Nथायी सम2त का कोई सदNय, उसी Zदन या तो संlOfत कथन

देगा या ऐसा व;त]य देने के लए 2त.थ 2नयत करेगा ।

(iii) एक हE बैठक म7 दो से अ.धक ऐसे मामले नहEं उठाये जाय7गे और दो से अ.धक ऐसे

मामल< को उठाने क4 िNथ2त म7 ऐसे मामल< को ाथमकता दE जाएगी जो महापौर या

अ\यO क4 राय म7 अ9यावXयक और मह9वपूणB ह< ।

(iv) ऐसा Mववरण Zदये जाने के समय कोई वाद-Mववाद नहEं होगा ।

18.

काय(वृत और काय(वाBहय; का संधारण:-

(i)

9येक नगरपालका म7 बैठक संचालन हेतु एक पंजी का संधारण Iकया जाएगा। उ;त पंजी

म7 9येक बैठक के लए 2नCनलDखत का उtलेख Iकया जाएगा:-

(क) बैठक क4 2त.थ एवं Nथान

(ख) बैठक म7 उपिNथत पीठासीन पदा.धकारE का नाम ।

(ग) उपिNथत नगरपालका स.चव अथवा उनके वारा ा.धकृत पदा.धकारE का नाम ।

(घ) पषBद (नगर बोडB) क4 बैठक क4 कायBवाहE का कायBवृत ।

(ङ) Iकसी Nताव के पO या MवपO म7 मत देनेवाले या तटNथ रहनेवाले पाषBद< का

नाम ।

(ii) उपिNथत पाषBद< का नाम अभलDखत करते हुए, ऐसी बैठक क4 कायBवाहE तैयार कर पंजी म7

दजB Iकया जाएगा ।

(iii) कायBवाहE का कायBवृत राजभाषा ZहPदE म7 लखी जायेगी ।

(iv) पंजी का संधारण नगरपालका स.चव वारा Iकया जाएगा, िजसे नगरपालका पषBद (नगर

बोडB) क4 अगलE बैठक म7 Nतुत Iकया जाएगा, तथा ऐसी बैठक के पीठासीन पदा.धकारE

वारा उसे हNताOVरत Iकया जाएगा ।

19.

काय(वृFत का परचालन एवं नर1ण:-

(i)

नगरपालका क4 9येक बैठक क4 कायBवाहE का कायBवृत सात Zदन< के अंदर पीठासीन

पदा.धकारE वारा हNताOर Iकया जाएगा ।

(ii) पीठासीन पदा.धकारE का हNताOर के उपरांत कायBवाहE का कायBवृ9त सात Zदन के भीतर

सभी पाषBद< को पVरचालत Iकया जाएगा ।

(iii) बैठक क4 कायBवाहE का कायBवृ9त, सभी यथो.चत समय< पर, Iकसी पाषBद वारा 2नःशुtक

और अPय ]यि;त वारा ऐसे शुtक के भुगतान पर, जैसा Iक नगरपालका वारा 2नधाBVरत

Iकया जाय, नगरपालका कायाBलय म7 2नरEOण हेतु उपलmध रहेगा ।

20.

राHय सरकार को काय(वृFत का ेषण:-

(i)

नगरपालका स.चव वारा नगरपालका क4 9येक बैठक क4 कायBवाहE का कायBवृत क4 एक

2त पीठासीन पदा.धकारE का हNताOर होने के सात Zदन के भीतर रा@य सरकार को

अxसाVरत Iकया जाएगा ।

(ii) रा@य सरकार Iकसी मामले म7 नगरपालका के समO Nतुत Iकए गए सCपूणB या Iकसी

कागज-प क4 एक 2त या सभी 2तय< क4 मांग कर सकेगी और त9पXचात् नगरपालका

स.चव रा@य सरकार को ऐसे कागज-प या कागज-प< क4 एक 2त या 2तयाँ ेMषत

करेगा ।

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 अैल, 2022

9

21.

क3ण(:-

(i)

अPय ऐसे मामले िजनके संबंध म7 ऊपर के खड< म7 कोई उपबंध नहEं Iकया गया है, उनम7

झारखड नगरपालका अ.ध2नयम, 2011 के सुसंगत ावधान लागू ह<गे ।

(ii) नगर Mवकास एवं आवास Mवभाग MवZहत IJया का अनुसरण कर अ.धसूचना वारा इस

2नयमावलE को Mवखिडत कर सकेगी या इस 2नयमावलE के 2नयम< को Nपhट कर सकेगी

या उसे लागू करने म7 उ9पPन ुZटय< को दूर कर सकेगी ।

(iii) Mवभाग क4 अ.धसूचना वारा 2नगBत कोई NपhटEकरण या कायBपालक आदेश 2नयमावलE का

अंश माना जाएगा ।

(iv) नगरपालका कायB संचालन म7 Iकसी कार का Mवरोधाभाष, िजसका समाधान नगरपालका

Nतर पर संभव न हो, नगरपालका स.चव उसे मागBदशBन/2नणBय हेतु सरकार को ेMषत

करेगा, िजसपर नगर Mवकास एवं आवास Mवभाग, झारखड, राँची सCयक Mवचारोपरांत 2नणBय

लेगा ।

झारखड रा@यपाल के आदेश से,

वनय कुमार चौबे,

सरकार के स.चव ।

--------

झारखड राजक4य मुzणालय

झारखड राजक4य मुzणालय, राँची वारा काशत एवं मुZzत

राँची वारा काशत एवं मुZzत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 154 -- 50