झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

14 बैशाख, 1944 (श०)

सं या – 203 राँची, बुधवार, 4 मई, 2022 (ई०)

नगर वकास एवं आवास वभाग

--------

अ,धसूचना

29 अैल, 2022

अधसूचना सं०:-SUDA/AMRUT/Amendment-06/2022/UDHD/1511--झारखड नगरपालका

अ,ध1नयम,

2011

क2

धारा-590

वारा

द5त

शि7तय8

का

योग

करते

हुए

झारखड के रा=यपाल, नगर >वकास एवं आवास >वभाग, झारखड, राँची क2 अ,धसूचना सं० 641,

Aदनांक 17.02.2014 वारा अ,धसू,चत ‘‘झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और

वसूल') !नयमावल', 2013’’ (अयतन यथा संशो,धत, अ,धसूचना सं० 4353, Aदनांक 27.11.2015 वारा

अ,धसू,चत झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) संशोधन 1नयमावलG,

2015, >वभागीय अ,धसूचना सं० 5350, Aदनांक 24.09.2016 एवं अ,धसूचना सं० 5173, Aदनांक

26.10.2018) मH संशोधन करते हुए 1नCनांIकत 1नयमावलG बनाते हैः-

2

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

1.

सं+,-त नाम, व.तार एवं /ारंभः-

(1) यह 1नयमावलG ‘‘झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल')

(संशोधन) !नयमावल', 2022’’ कहG जायेगी ।

(2) इसका >वMतार सCपूणD झारखड रा=य मH होगा ।

(3) यह 1नयमावलG अ,धसू,चत होने क2 1त,थ से भावी होगा ।

2.

झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) के !नयम-2 के उप !नयम 2.3 के /ावधान !ननवत् ह8:-

2.3 ‘वाष"क ;कराया मू<य’ से अभेत है सकल वा>षDक Iकराया, िजस Oम मH Iकसी धृ1त

(होिQडंग) पर युि7तसंगत Rप से Iकराया लगाया जा सकेगा; को 1नCनवत् ावधान के Rप

मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

‘स;क" ल दर’ से अभेत है, झारखड मुTांक (लUखत का Vयून मूQयांकन

1नवारण) (संशोधन) 1नयमावलG, 2012 के 1नयम 6(2), 6(3), 6(4), 6(5) एवं 6(6) के अंतगDत

िजला अवर 1नबंधक के वारा 1नधाDWरत क2 गई भूम या भवन क2 Vयूनतम क2मत से है,

जो Iक संबं,धत >व5तीय वषD क2 पहलG अैल को चलत हो ।

यAद Iकसी धृ1त का पूंजीगत मूQय 1नधाDWरत नहGं है, तो ऐसी धृ1त क2 गणना

उसके सबसे पास वाले धृ1त (आवासीय/गैर-आवासीय) का 1नधाDWरत अ,धकतम पूंजीगत

मूQय के आधार पर Iकया जाएगा ।

3.

झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) के !नयम-2 के उप !नयम 2.21 के /ावधान !ननवत् ह8:-

2.21

‘/धान मु?य सड़क’ से अभेत है, ऐसा सावDज1नक पथ, िजसक2 चौड़ाई 40 फ2ट या उससे

अ,धक हो; को वलोपत Iकया जाता है ।

4.

झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) के !नयम-2 के उप !नयम 2.22 के /ावधान !ननवत् ह8:-

2.22

‘मु?य सड़क’ से अभेत है, ऐसा सावDज1नक पथ, िजसक2 च^ड़ाई 20 फ2ट अथवा उससे

अ,धक IकVतु 40 फ2ट से कम हो; को 1नCनवत् ावधान के Rप मH /!त.थापत Iकया

जाता हैः-

‘मु?य सड़क’ से अभेत है, ऐसा सावDज1नक पथ, िजसक2 चौड़ाई 40 फ2ट या

उससे अ,धक हो ।

5.

झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) के !नयम-2 के उप !नयम 2.23 के पAचात् उप !नयम 2.24 के Bप मC

!ननवत् /ावधान को अंतः.थापत ;कया जाता हैः-

2.24

‘अFय सड़क’ से अभेत है, ऐसा सावDज1नक पथ, िजसक2 च^ड़ाई 40 फ2ट से कम हो ।

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

3

‘मु?य सड़क’ तथा ‘अVय सड़क’ का वग_करण झारखड मुTांक (लUखत का Vयून

मूQयांकन 1नवारण) (संशोधन) 1नयमावलG, 2009 मH 1नAह5त ावधान8 के अनुसार Iकया

गया है ।

6.

झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) के !नयम-2 के उप !नयम 2.24 के पAचात् उप !नयम 2.25 के Bप मC

!ननवत् /ावधान को अंतः.थापत ;कया जाता हैः-

2.25

इन 1नयम8 मH यु7त लेIकन पWरभा>षत नहGं Iकए गए श`द8 और अभaयि7तय8 का

समान अथD होना चाAहए ।

7.

झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) का !नयम-3 के उप !नयम 3.1.1 के /ावधान !ननवत् ह8:-

3.1.1 धृ1तय8 क2 अविMथ1त:

(i)

धान मु य सड़क पर अविMथत धृ1तयाँ;

(ii) मु य सड़क पर अविMथत धृ1तयाँ;

(iii) उप खड (i) तथा (ii) से भVन धृ1तयाँ;

Iकसी सCपि5त के एक से अ,धक सड़क पर अविMथत होने क2 दशा मH मु य सड़क पर

धान मु य सड़क तथा अVय सड़क8 पर मु य सड़क अभभावी होगी ।

नगरपालकाएँ ऐसे वग_करण क2 अं1तम भावी तारGख से 5येक पाँच वषc पर

नगरपालका dेe क2 सड़क8 के वग_करण को अयतन करेगी और धान मु य सड़क, मु य

सड़क के साथ-साथ अVय सड़क8 क2 ऐसी पुनरGfdत सूची नगर >वकास >वभाग, झारखड सरकार

के अनुमोदनोपरांत काशत करHगी; उपरो7त उप 1नयम (i) को >वलो>पत करते हुए उप 1नयम

(iii) एवं इसके बाद के ावधान को 1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

3.1.1 धृ1तय8 क2 अविMथ1त:

(i)

XXX (>वलो>पत)

(ii) मु य सड़क पर अविMथत धृ1तयाँ;

(iii) अVय सड़क पर अविMथत धृ1तयाँ;

Iकसी सCपि5त के एक से अ,धक सड़क पर अविMथत होने क2 दशा मH अVय सड़क8

पर मु य सड़क भावी होगा।

8.

झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-3 के उप 1नयम 3.1.2 के ावधान 1नCनवत् हg:-

3.1.2 धृ1तय8 का उपयोगः

(i)

पूणDतः आवासीय

(ii) पूणDतः वाUणि=यक अथवा औयो,गक (चाहे Mवामतaय मH हो या अVयथा)

(iii) अंशतः आवासीय एवं अंशतः वाUणि=यक/औयो,गक

(iv) उपखड (i), (ii) और (iii) से भVन सभी धृ1तय8

4

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

Iकसी सCपि5त का उपयोग अंशतः आवासीय तथा अंशतः वाUणि=यक या औयो,गक

Iकये जाने क2 िMथ1त मH आवासीय अथवा वाUणि=यक या औयो,गक dेe8 क2 अलग-अलग

मापी लG जाएगी और धृ1त के >वभVन उपयोग क2 सुसंगत दर8 के आधार पर वा>षDक Iकराया

मूQय का आकलन Iकया जाएगा ।

परVतु यह Iक संचार/मोबाईल टावर एवं उनक2 सहायक मशीन8 तथा >वhापन

होiडjग/बोडD से आkछाAदत धृ1त के dेe को पूणDतः वाUणि=यक योजन8 के Rप मH माना जाएगा,

चाहे वह dेe छत हो या खुलG/खालG भूम हो ।

परVतु यह भी यAद Iकसी धृ1त क2 छत या कोई खालG जमीन को आवासीय उपयोग के

अलावा Iकसी अVय योग मH लाया जाता है तो धृ1त के उस भाग को पूणDतः वाUणि=यक समझा

जाएगा; को 1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

3.1.2 धृ1तय8 का उपयोगः

(i)

पूणDतः आवासीय

(ii) पूणDतः वाUणि=यक अथवा औयो,गक (चाहे Mवामतaय मH हो या अVयथा)

(iii) अंशतः आवासीय एवं अंशतः वाUणि=यक/औयो,गक

(iv) उपखड (i), (ii) और (iii) से भVन सभी धृ1तय8

Iकसी सCपि5त का उपयोग अंशतः आवासीय तथा अंशतः वाUणि=यक या औयो,गक

Iकये जाने क2 िMथ1त मH आवासीय अथवा वाUणि=यक या औयो,गक dेe8 क2 अलग-अलग

मापी लG जाएगी और धृ1त के >वभVन उपयोग क2 सुसंगत दर8 के आधार पर ‘सIकD ल दर’ का

आकलन Iकया जाएगा ।

परVतु यह Iक संचार/मोबाईल टावर एवं उनक2 सहायक मशीन8 तथा >वhापन होiडjग/

बोडD से आkछाAदत धृ1त के dेe को पूणDतः वाUणि=यक योजन8 के Rप मH माना जाएगा, चाहे वह

dेe छत हो या खुलG/खालG भूम हो ।

परVतु यह भी यAद Iकसी धृ1त क2 छत या कोई खालG जमीन को आवासीय उपयोग के

अलावा Iकसी अVय योग मH लाया जाता है तो धृ1त के उस भाग को पूणDतः वाUणि=यक समझा

जाएगा ।

9.

झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-3 के उप 1नयम 3.1.3 के ावधान 1नCनवत् हg:-

3.1.3 धृ1तय8 के 1नमाDण के कार:

(i)

आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाला प7का मकान ।

(ii) एसबेMटस/नालGदार (कॉरोगेटेड) चादर/प5थर या अVय Mथायी साnगी वाला छतदार प7का

मकान ।

(iii) अVय सभी मकान, जो उपखड (i) एवं (ii) के अंतगDत नहGं आते ह8; मH उप 1नयम (iii)

को >वलो>पत करते हुए उप 1नयम (ii) को 1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत

Iकया जाता हैः-

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

5

3.1.3 धृ1तय8 के 1नमाDण के कार:

(i)

आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाला प7का मकान;

(ii) कkचा मकान;

(iii) XXX (>वलो>पत)

10. झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) का !नयम-3 के उप !नयम 3.1.5 के !ननवत् /ावधान को वलोपत ;कया

जाता हैः-

(i)

होटल, रेMतरां, बार, हेQथ 7लब, aयावामशाला, सनेमा घर, >ववाह-हॉल, 7लब, अ1त,थशाला एवं

मनोरंजन के सभी Mथल;

(ii) दुकान, शो-Rम, गोदाम;

(iii) वाUणि=यक कायाDलय, बgक, अMपताल एवं पWरचयाD गृह (नसjग होम), औषधालय, योगशाला;

(iv) सरकारG कायाDलय तथा उपOम,

(v) उयोग, वकD शाप,

(vi) >वयालय, महा>वयालय तथा अVय शैdUणक संMथान, शोध संMथान,

(vii) 1नधDन, शारGWरक Rप से अdम, मAहलाओं तथा बkच8 क2 सामािजक सुरdा के लाभाथD पू5तD

Vयास8 वारा न लाभ न हा1न के आधार पर संचालत शैdUणक एवं सामािजक संMथान,

(viii) धामDक Mथल,

(ix) ऐसे ग1त>व,ध जो समय-समय पर सभDस से7टर/इडंMqGयल से7टर ए7टGभटGज के Rप

केVT/रा=य सरकार वारा अ,धसू,चत Iकया जायेगा।

(x) ऐसे इकोमोनी ए7टGभटGज जो उपरो7त कंiडका (ix) मH अkछाAदत न हो, लेIकन वाUण=य

कर के दायरे मH टै7सेवल हो, वह भी शामल होगा।

11. झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) का !नयम-4 के /ावधान !ननवत् ह8:-

‘गैर-आवासीय उपयोग मH लायी जा रहG Iकसी धृ1त का वा>षDक Iकराया मूQय उपयुD7त

1नयम-3 के अनुसार ऐसी धृ1त क2 अविMथ1त एवं 1नमाDण के कार के आधार पर पWरशrट-(1)

मH वUणDत वा>षDक Iकराया आधार मूQय गुणक को 1नCनांIकत तालका मH दजD गुणक8 से गुणा

करते हुए ऐसी धृ1त के कारपेट dेe को sिrटगत रखते हुए 1नधाDWरत Iकया जाएगाः-

O०

गैर-आवासीय उपयोग के कार

गुणक

i

होटल, बार, 7लब, हेQथ, िजमनािजयम, >ववाह-हॉल

3

ii

दुकान (250 वगD फ2ट से कम dेeफल वाले)

1.5

iii

दुकान (Oमांक ii के अ1तWर7त), शो-Rम, श^>पंग मॉल, >ववाह-हॉल, सनेमा-हॉल,

मQटGtलै7स, औषधालय, योगशाला, रेMतंरा, अ1त,थशाला,

2.5

6

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

iv

वाUणि=यक कायाDलय, >व5तीयसंMथान, बीमा कCप1नय8 के कायाDलय, बgक, 1नजी

अMपताल एवं नसjग होम,

2.5

v

उयोग, कायDशाला, गोदाम, वेयर हाउस

2

vi

रा=य सरकार एवं केVT सरकार के वाUणि=यक, aयावसा1यक एवं >व5तीय

ग1त>व,धय8 मH संलuन 1तrठान एवं उपOम

2

vii

को,चंग 7लासेज, गाईडHस एवं शdण केVT/छाeावास

1.5

viii

रा=य सरकार एवं केVT सरकार के कायाDलय, जो वाUणि=यक 1तrठान या

उपOम नहGं हg

0.75

ix

1नजी >वयालय, 1नजी महा>वयालय, 1नजी शोध संMथान, उनके छाeावास, अVय

1नजी शैfdक संMथान एवं उनके छाeावास

1.5

x

धामDक Mथल

0

xi

1नधDन शारGWरक Rप से अdम, मAहलाओं तथा बkच8 के लाभाथD पू5तD Vयास8 न

लाभ न हा1न के आधार पर संचालत शैdाUणक एवं सामािजक संMथान

0.5

xii

i से xi तक के अधीन अनाkछाAदत कोई अVय धृ1त

1.5

परVतु 1नयम-4 के Oमांक-(viii) से अkछाAदत केVT एवं रा=य सरकार के वैसे कायाDलय

और 1तrठान, जो गैर aयवसायी वृ1त के ह8, उVहH होिQडंग से छूट होगी। परVतु उनसे सेवा

शुQक लया जायेगा, जो उस होिQडंग के लए 1नयमानुसार 1नधाDWरत उस होिQडंग का 75 1तशत

होगा। परVतु यह Iक यAद केVT सरकार वारा केVT सरकार के 1तrठान8 के लए होिQडंग कर

का 1नधाDरण Iकया गया है तो उ7त अनुसार होिQडंग कर देय होगा ।

परVतु Oमांक-(x) मH वUणDत होिQडंग, जो पूणDतः धामDक उwेxय8 के उपयोग मH लाई जा

रहG है, सCपि5त कर से पूणDतः मु7त होगी, उपरो7त 1नयम 4 के ावधान को 1नCनवत् ावधान

के Rप मH /!त.थापत Iकया जाता हैः-

केVT एवं रा=य सरकार (सावDज1नक dेe के उपOम रAहत) के वैसे कायाDलय और

1तrठान, जो गैर aयवसायी/गैर वाUणि=यक/गैर >व5तीय वृ1त के हो, उVहH होिQडंग से छूट होगी।

परVतु उनसे सेवा शुQक लया जाएगा, जो उस होिQडंग के लए 1नयमानुसार 1नधाDWरत होिQडंग

टै7स का 50 1तशत होगा। यAद केVT सरकार वारा केVT सरकार के 1तrठान8 के लए

होिQडंग कर का 1नधाDरण Iकया गया है, तो होिQडंग कर देय होगा। परVतु होिQडंग जो पूणDतः

धामDक उwxय8 के उपयोग मH लाई जा रहG है, सCपि5त कर से पूणDतः मु7त ह8गी ।

होिQडंग जो पूणDतः धामDक Mथल के Rप मH उपयोग क2 जा रहG है एवं नगरपालका क2

धृ1तयाँ, सCपि5त कर से पूणDतः मु7त ह8गी, लेIकन उनका मूQयांकन Iकया जाएगा ।

1नधDन शारGWरक Rप से अdम, मAहलाओं तथा बkच8 के लाभाथD पू5तD Vयास8 न लाभ न

हा1न के आधार पर संचालत सामािजक संMथान से 1नधाDWरत होिQडंग टै7स का 50 1तशत देय

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

7

होगा। >वशrट कानून के तहत् संगठन लाभकारG कृ1त के पंजीकरण का माण पe सम>पDत

करना अ1नवायD है ।

पWरसर के म,yत उपयोग के मामले मH, कर क2 गणना उपयोग आधाWरत dेeफल के

तहत् क2 जाएगी ।

12. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-5 के ावधान 1नCनवत् हैः-

कापzट dेe क2 गणना प{1तः-

5.1 Iकसी भी धृ1त के वा>षDक Iकराया मूQय क2 गणना झारखड नगरपालका अ,ध1नयम,

2011 क2 धारा 152 उप धारा (6) मH 1नधाDWरत कापzट एWरया क2 गणना के स{ाVत8 के

अनुसार क2 जाएगी और यह गणना वगDफ2ट या वगDमीटर मH क2 जा सकेगी, िजसे नजदGक2

वगDफ2ट या वगDमीटर मH राउड अप Iकया जाएगा ।

परVतु यह भी Iक पेqोल पCप एवं Iकसी भी वाUणि=यक/औयो,गक संMथान के

वारा उपयोग मH लाए जा रहे भूमगत dेe या भूमगत Mटोरेज संरचना को कापzट एWरया

क2 गणना के लए जोड़ा जाएगा ।

परVतु यह भी संचार/मोबाईल टावर और उसक2 सहायक मशीन8 के वारा

आkछाAदत Iकसी कार के dेe को धृ1त कर क2 गणना के लए कापzट एWरया माना

जाएगा ।

परVतु यह भी Iक Iकसी होiडjग, भवन का हर ऐसा AहMसा, छत एवं खालG भूम

सAहत, िजस पर >वhापन के बोडD या होiडjग लगाए जाते हg, को कापzट एWरया क2 गणना के

लए सिCमलत Iकया जाएगा ।

5.2 परVतु यह भी Iक यAद कोई सCपि5त या धृ1त बVद पायी जाती है और Iकसी भी

कारणवश उसके कापzट एWरया क2 नापी लेना संभव नहGं हो तो नगरपालका उस होिQडंग

के tलGंथ एWरया के 75 1तशत को कापzट एWरया मानकर वा>षDक Iकराया मूQय 1नधाDWरत

करेगी, जबतक Iक उस होिQडंग क2 पूणDतः नापी न ले लG जाए; उपरो7त 1नयम 5 के उप

1नयम 5.1 एवं 5.2 के ावधान8 को 1नCनवत् ावधान के Rप मH /!त.थापत Iकया

जाता हैः-

5.1 Iकसी भी धृ1त के वा>षDक Iकराया मूQय क2 गणना झारखड नगरपालका अ,ध1नयम,

2011 क2 धारा 152 उप धारा (6) मH 1नधाDWरत !नम"त एGरया क2 गणना के स{ाVत8 के

अनुसार क2 जाएगी और यह गणना वगDफ2ट या वगDमीटर मH क2 जा सकेगी, िजसे नजदGक2

वगDफ2ट या वगDमीटर मH राउड अप Iकया जाएगा ।

परVतु यह भी Iक पेqोल पCप के वारा उपयोग मH लाए जा रहे भूमगत dेe

या भूमगत Mटोरेज संरचना को !नम"त एGरया क2 गणना के लए जोड़ा जाएगा ।

8

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

परVतु यह भी संचार/मोबाईल टावर और उसक2 सहायक मशीन8 के वारा

आkछाAदत Iकसी कार के dेe को धृ1त कर क2 गणना के लए 1नमDत एWरया

माना जाएगा ।

परVतु यह भी Iक Iकसी होiडjग, भवन का हर ऐसा AहMसा, छत एवं खालG भूम

सAहत, िजस पर >वhापन के बोडD या होiडjग लगाए जाते हg, को !नम"त एGरया क2 गणना के

लए सिCमलत Iकया जाएगा ।

5.2 परVतु यह भी Iक यAद कोई सCपि5त या धृ1त बVद पायी जाती है और Iकसी भी

कारणवश उसके !नम"त एGरया क2 नापी लेना संभव नहGं हो तो नगरपालका उस होिQडंग

का शत-1तशत !नम"त एGरया का धृ1तकर 1नधाDWरत करेगी, जबतक Iक उस होिQडंग क2

पूणDतः नापी न ले लG जाए ।

13. झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) का !नयम-6 के /ावधान !ननवत् ह8:-

वा>षDक Iकराया मूQय तथा 1त वगDफ2ट Iकराया दर 1नधाDWरत करने क2 शि7तः-

6.1 Iकसी होिQडंग का 1त वगD फ2ट Iकराया दर Mथानीय शहर 1नकाय8 के वारा 1नधाDWरत

Iकया जायेगा और ऐसे 1नधाDरण मH धृ1त क2 अविMथ1त, उसके 1नमाDण का कार, उपयोग,

अ,धभोग एवं अVय |बVदु, जो रा=य सरकार भ>वrय मH 1नधाDWरत करेगी, को }यान मH

रखा जायेगा ।

6.2 उपयुD7त 1नयम-6.1 के आलोक मH Mथानीय शहर 1नकाय वारा सवDथम 3 aयMततम

धान मु य सड़क8 का चयन Iकया जायेगा। 5येक चय1नत धान मु य सड़क पर

अविMथत कोई 3 सवDyेrठ आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाला पूणDतः आवासीय प7का मकान

चय1नत Iकया जायेगा। उ7त भवन8 को ,चिVहत करने के उपरांत झारखड भवन (प~ा,

Iकराया और बेदखलG) 1नयंeण अ,ध1नयम, 2011 के आलोक मH 1नयंeक वारा 1त

वगDफ2ट Iकराया दर 1नधाDWरत करने क2 कारDवाई 45 Aदन8 के अVदर सु1निxचत क2 जायेगी,

िजसके औसत के आधार पर धान मु य सड़क पर अविMथत पूणDतः आवासीय

आर०सी०सी०/ आर०बी० छत वाला प7का मकान का मानक 1त वगDफ2ट Iकराया दर का

1नधाDWरण Iकया जायेगा ।

6.3 शहरG Mथानीय 1नकाय dेeाVतगDत धान मु य सड़क8 पर अविMथत पूणDतः आवासीय

आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाले प7के मकान8 मH अविMथत धृ1तय8 के उपयुD7त आकलत

Iकए गए 1त वगDफ2ट मानक वा>षDक Iकराया मूQय दर के आधार पर पWरशrट (I) मH

वUणDत गुणक8 एवं इस 1नयमावलG के अVय संगत 1नयम8 को sिrटगत रखते हुए संबं,धत

शहरG Mथानीय 1नकाय अंतगDत अविMथत >वभVन धृ1तय8 क2 अविMथ1त एवं 1नमाDण के

कार के आधार पर 1त वगDफ2ट वा>षDक Iकराया मूQय क2 दर8 का 1नधाDरण

Iकया जाएगा ।

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

9

6.4 Iकसी भी धृ1त का वा>षDक Iकराया मूQय धृ1तय8 के कॉरपेट एWरया तथा 1नधाDWरत

1तवगDफ2ट Iकराया दर, जो उपयुD7त उप 1नयम 6.1, 6.2 एवं 6.3 मH 1नAहत है, के गुणक के

Rप मH 1नधाDWरत Iकया जायेगा तथा ऐसे 1नधाDरण मH अ,धभोग के कार एवं गैर-आवासीय

धृ1त के लए 1नयम-4 मH 1नधाDWरत गुणक के आधार पर Iकया जायेगा ।

उदाहरण, वाMत>वक Iकराया मूQय = कॉरपेट dेe X 1त वगDफ2ट वा>षDक Iकराया दर

(पWरशrट-I के अनुसार) X अ,धभोग (1 या 1.5, 1नयम-3.1.4 के अनुसार) X 1नयम-4 मH

वUणDत गुणक ।

उपरो7त 1नयम 6 के उप 1नयम 6.1, 6.2, 6.3 एवं 6.4 के ावधान8 को

1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

Iकसी भी धृ1त का पूंजीगत मूQय (Capital Value) धृ1तय8 के 1नमDत dेe

(Built up Area) तथा 1नधाDWरत 1तवगDफ2ट सIकD ल दर, जो झारखड मुTांक (लUखत का

Vयून मूQयाकंन 1नवारण) (संशोधन) 1नयमावलG, 2012 के 1नयम 6(2), 6(3), 6(4), 6(5) एवं

6(6) के अंतगDत 1नधाDWरत क2 गयी भूम या भवन क2 Vयूनतम क2मत से है, जो क2

1नधाDWरत >व5तीय वषD क2 पहलG अैल को चलत हो तथा ऐसे 1नधाDरण मH अ,धभोग के

कार के गुणक के आधार पर Iकया जायेगा ।

उदाहरणः पूंजीगत मूQय (Capital Value) = 1नमDत dेe (Built up Area) X 1नधाDWरत

1तवगDफ2ट सIकD ल दर X अ,धभोग (1नयम- 3.1.4 के अनुसार 1 या 1.5)

14. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-7 के ावधान 1नCनवत् हg:-

धृ1तकर क2 दरः-

झारखड नगरपालका अ,ध1नयम, 2011 क2 धारा 152 के आलोक मH Iकसी धृ1त के

वा>षDक Iकराया मूQय के 2 1तशत के आधार पर धृ1त कर का 1नधाDरण Iकया जाएगा; को

1नCनवत् ावधान के Rप मH /!त.थापत Iकया जाता हैः-

झारखड नगरपालका अ,ध1नयम, 2011 क2 धारा 152 के आलोक मH Iकसी आवासीय

धृ1त के पूंजीगत मूQय के 0.075 1तशत के आधार पर धृ1त कर का 1नधाDरण Iकया जाएगा।

गैर-आवासीय उपयोग मH लायी जा रहG धृ1त को उसके पूंजीगत मूQय के 0.15 1तशत के आधार

पर धृ1त कर का 1नधाDरण Iकया जाएगा, परVतु वैसे होटल, >ववाह हॉल, श^>पंग मॉल एवं

मQटGtलै7स िजनका 1नमDत dेe 25,000 वगDफ2ट से अ,धक है, उनसे पूंजीगत मूQय के 0.20

1तशत के आधार पर धृ1तकर का 1नधाDरण Iकया जायेगा ।

15. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-8 के ावधान 1नCनवत् हg:-

सCपि5त कर8 मH संशोधनः-

10

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

नगरपालका वा>षDक Iकराया मूQय के आधार पर अ,ध1नयम मH 1नधाDWरत सीमा के

अधीन कर8 का 1नधाDरण कर वसूलG कर सकेगी तथा वा>षDक Iकराया मूQय क2 दर का रा=य

सरकार क2 पूवD अनुम1त के बाद संशो,धत कर सकेगी ।

परVतु कोई भी नगरपालका |बना रा=य सरकार क2 पूवाDनुम1त के एक बार 1नधाDWरत

कर दG गयी कर क2 दर मH कमी नहGं कर सकेगी; उपरो7त 1नयम 8 के ावधान8 को 1नCनवत्

ावधान के Rप मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

कोई भी नगरपालका |बना रा=य सरकार क2 पूवाDनुम1त के एक बार 1नधाDWरत कर दG

गयी कर क2 दर मH कमी नहGं कर सकेगी ।

16. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-9 के ावधान 1नCनवत् हg:-

खालG भूम पर देय करः Iकसी शहरG Mथानीय 1नकाय के भीतर अविMथत गैर कृ>ष उपयोग मH

लाये जाने वालG सभी भूम पर 1नCन रG1त से धृ1त कर लगाया जायेगाः-

(राश 1त वगDमीटर क2 दर से)

O.

नगर 1नकाय

धान मु य

सड़क

मु य

सड़क

अVय

Iकसी भी सड़क से दूर

अविMथत भूम

1

नगर 1नगम

2.5

2.0

1.5

1000 R० 1त एकड

2

नगर पWरष

2.0

1.5

1.0

500 R० 1त एकड

3

नगर पंचायत

1.5

1.0

0.5

250 R० 1त एकड़

परVतु यह Iक खेल का मैदान और सरकारG भूम पर कोई कर देय नहGं होगा; उपरो7त 1नयम 9

के ावधान को 1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

(राश 1त वगDमीटर क2 दर से)

O. नगर 1नकाय

धान

मु य

सड़क

मु य

सड़क

अVय

Iकसी भी सड़क से दूर

अविMथत भूम

1

नगर 1नगम

3.5

3.0

3.0

1400 R० 1त एकड

2

नगर पWरष

3.0

2.0

2.0

700 R० 1त एकड

3

नगर पंचायत

2.0

1.5

1.5

350 R० 1त एकड़

परVतु यह Iक सरकारG खेल का मैदान और सरकारG भूम पर कोई कर देय नहGं होगा ।

17. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-10 के ावधान 1नCनवत् हg:- पुन1नDधाDरणः-

10.1

नगरपालकाओं वारा धृ1त कर का सामाVय पुनरGdण 5येक 5 वषD के उपरांत Iकया

जाएगा, िजसमH Iकसी धृ1त के वा>षDक Iकराया मूQय 0.25 1तशत क2 वृ>{ क2 जायेगी।

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

11

उ7त पुन1नधाDरण मH सड़क8 का वग_करण, उपयोग और आवासीय उपयोग के कार, दखल

तथा कोई अVय पWरव1तDत घटक का पुन1नधाDरण तथा धृ1त कर क2 दर8 का पुनरGdण

शामल है ।

परVतु यह Iक शहरG Mथानीय 1नकाय8 के वारा सरकार के मा}यम से समय-

समय पर सCपि5त कर पषDद के वारा Aदए गए परामशD का अनुपालन Iकया जाएगा;

उपरो7त 1नयम 10 के उप 1नयम 10.1 को 1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत

Iकया जाता हैः-

रा=य सरकार वारा धृ1त कर क2 दर8 का सामाVय पुनरGdण हर 5 वषD पर या

आवxयकतानुसार Iकया जाएगा ।

18. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-11 के ावधान 1नCनवत् हg:-

धृ1तकर मांगः-

1नयम 11.3 मलन बिMतय8 मH अविMथत वैसी सभी झोपiड़याँ या कkची आवासीय

ईकाइयाँ, िजनका कुल tलGVथ dेe 250 वगDफ2ट से या उससे कम, धृ1त कर से मु7त रहHगी; को

1नCनवत् ावधान के Rप मH 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

मलन बिMतय8 मH अविMथत वैसी झोपiड़याँ या कkची आवासीय ईकाइयाँ, िजनका कुल

1नमDत dेe 350 वगDफ2ट तक है, धृ1त कर से मु7त रहHगी, लेIकन उनका मूQयांकन Iकया

जायगा ।

19. झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) के 11.4 के /ावधान !ननवत् ह8:-

11.4

ऐसी कोई धृ1त या सCपि5त, जो 300 वगD मीटर या उससे अ,धक dेe मH अविMथत हो

एवं िजसमH वषाD जल संरdण क2 तकनीक और संरचना को नहGं अपनाया गया हो, तो उस

पर कुल देय सCपि5त कर को 1.5 से गुणा करते हुए धृ1त कर वसूला जायेगा ।

11.4.1

परंतु यह Iक पूवD मH 1नमDत धृ1तय8 मH वषाD जल संरdण का Mथान उपल`ध होने

क2 िMथ1त मH ऐसी धृ1तय8 मH Aदनांक 31.03.2017 क2 अव,ध के भीतर वषाD जल

संरdण क2 तकनीक लगाने हेतु अवसर दान Iकया जायेगा। 1नधाDWरत समय

सीमा मH तकनी नहGं लगाने वाले पWरसर पर 1.5 गुणा धृ1त कर वसूला जायेगा ।

11.4.2

पूवD से 1नमDत ऐसी धृ1तयाँ, िजनमH वषाD जल संरdण तकनीक लगाने हेतु Mथान

उपल`ध नहGं हg, के संबंध मH इस योजन हेतु शहरG Mथानीय 1नकाय के Mतर पर

गAठत तकनीक2 सम1त क2 अनुशंसा के उपरांत ऐसी धृ1त को इस ावधान से

मु7त रखने हेतु क2 गयी अनुशंसा के आधार पर संबं,धत शहरG Mथानीय 1नकाय

के वारा समु,चत 1नणDय लया जाएगा ।

संगाधीन 1नयमावलG मH पWरशrट-1 के Rप मH आवासीय धृ1तय8 के 1नमाDण एवं

अविMथ1त के आधार पर मानक वा>षDक Iकराया मूQय दर से संबं,धत तालका इस कार हैः-

12

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

पGरशHट-1

आवासीय धृ!तयL के !नमा"ण एवं अवि.थ!त के आधार पर मानक वाष"क ;कराया मू<य

दर

होिQडंग क2 अविMथ1त

1नमाDण के कार

आर०सी०सी०/आर०बी० छत

वाला प7का मकान

एMबेMटस/नालGदार

(कौरोगेटेड) चादर क2 छत

वाला प7का भवन

अVय सभी भवन जो

धारा 152 (4) (ग) (I)

एवं (II) के अंतगDत नहGं

आते ह8

i

ii

iii

iv

धान मु य सड़क

x

0.4x

0.2x

मु य सड़क

0.8x

0.32x

0.16x

अVय सड़क

0.6x

0.24x

0.12x

नोटः- X का ता5पयD है झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG,

2013 के 1नयम 6.2 मH ावधा1नत मानक, िजसके आलोक मH 1नयंeक वारा 1त वगDफ2ट Iकराया दर

का 1नधाDरण Iकया जायेगा ।

पWरशrट-1 को 1नCनवत् तालका के ावधान के Rप से 1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

आवासीय धृ!तयL के !नमा"ण एवं अवि.थ!त के आधार पर मानक पूंजीगत मू<य दरः-

होिQडंग क2

अविMथ1त

1नमाDण के कार

आर०सी०सी०/आर०बी० छत वाला प7का मकान

कkचा मकान

i

ii

iii

मु य सड़क

x

0.5x

अVय सड़क

0.8x

0.4x

नोटः- X का ता5पयD है इस 1नयमावलG के 1नयम-6 मH पWरभा>षत पूंजीगत मूQय।

20. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) का 1नयम-12.5 के ावधान 1नCनवत् हg:-

11.4

यAद Iकसी उपभोगता के वारा घृ1त कर का भुगतान अ,धसू,चत बgक8, इले7qॉ1न7स

संEहण केVT8, अथवा सCबं,धत शहरG Mथानीय 1नकाय के काउVटर पर Iकया जाता है, तो

कर दाता को 2.5 1तशत क2 Wरयायत दG जाएगी; को 1नCनवत् ावधान के Rप मH

1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

यAद Iकसी उपभोगता के वारा घृ1त कर का भुगतान अ,धसू,चत बgक8,

इले7qॉ1न7स संEहण केVT8, मोबाइल संEह वैन अथवा सCबं,धत शहरG Mथानीय 1नकाय

के काउVटर पर Iकया जाता है, तो कर दाता को 2.5 1तशत क2 Wरयायत दG जाएगी।

21. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) के 1नयम-12.6 के बाद 1नयम-12.7 1नCन कार से अंतःMथा>पत Iकया

जाता हैः-

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

13

12.7

वैसी धृ1तयाँ िजनके Mवामी 12.7.1 या 12.7.2 या 12.7.3 या 12.7.4 या 12.7.5 मH

वUणDत हg, तो उVहH चालू >व5तीय वषD से उनके मालकाना हक रहने के >व5तीय वषD तक

अ1तWर7त 5 1तशत क2 छूट मांग पर दG जाएगी ।

12.7.1

मAहला

या

12.7.2

भारतीय सेना (जल, थल, वायु) भारतीय सेना मH कायDरत होने का माण पe

संबं,धत >व5तीय वषD के 01 अैल से माVय हो। सेवा1नवृ1त होने क2 िMथ1त मH

भारतीय सेना क2 यु1नट का माण पe/स>वDस बुक क2 छाया1त सम>पDत करना

अ1नवायD होगा

या

12.7.3

वWरrठ नागWरक, िजनक2 आयु संबं,धत >व5तीय वषD के 01 अैल को 60 वषD या

अ,धक हो

या

12.7.4

Aदaयांग (िजनके पास सdम Mतर से 1नगDत 1नधाDWरत पe मH 40 1तशत से

अ,धक का >वकलांगता माण पe हो) या

12.7.5

IकVनर/Transagender

उपरो7त अंIकत छूट/Wरयायत केवल शत-1तशत आवासीय उपयोग वाले धृ1तय8

एवं खालG भूम के Mवामी को मलेगा।

22. झारखड नगरपालका सCपि5त कर (1नधाDरण, संEहण और वसूलG) 1नयमावलG, 2013 (अयतन

यथा संशो,धत) के 1नयम-14 (1) एवं (2) के ावधान 1नCनवत् हg:-

(1) हर उस धृ1त का Mवामी, िजसक2 धृ1त का धृ1त कर 1नधाDरण पूवD मH नहGं हुआ हो, इन

1नयम8 के अ,धसू,चत होने के तीन माह के अVदर अपनी धृ1त का Mव1नधाDरण करते हुए

धृ1त कर क2 गणना करेगा तथा धृ1त कर का भुगतान 1नयम8 मH >वAहत IOया के

अनुसार संबं,धत नगपालका को करेगा।

परVतु कोई कर दाता >वAहत समय के अVदर नगरपालका को धृ1त का

Mव1नधाDरण कर भुगतान करने मH असफल रहता है तो आवासीय सCपि5त पर दो हजार

Rपया (2,000.00) और अVय सभी सCपि5तय8 पर पाँच हजार Rपया (5,000.00) जुमाDना

भुगतेय होगा।

(2) 5येक कर दाता, जो भूम और धृ1त पर धृ1त कर भुगतान के लए दायी है, को ऐसी भूम

एवं धृ1त के अजDन के तीन माह के अVदर नगरपालका को सूचना देनी होगी।

सूचना देने मH >वफल रहने पर वह सCपि5त के अजDन क2 1त,थ से सूचना के

1छपाने के कारण देय बकाये पर एक सौ 1तशत शािMत के साथ 1नधाDरण का दायीं होगा;

उपरो7त 1नयम 14 के उप 1नयम (1) एवं (2) के ावधान8 को 1नCनवत् ावधान के Rप मH

1तMथा>पत Iकया जाता हैः-

14.1

हर उस धृ1त का Mवामी, िजसक2 धृ1त का धृ1त कर 1नधाDरण पूवD मH नहGं हुआ हो,

इन 1नयम8 के अ,धसू,चत होने के तीन माह के अVदर अपनी धृ1त का Mव1नधाDरण

14

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 मई, 2022

करते हुए धृ1त कर क2 गणना करेगा तथा धृ1त कर का भुगतान 1नयम8 मH >वAहत

IOया के अनुसार संबं,धत नगपालका को करेगा।

परVतु कोई कर दाता >वAहत समय के अVदर नगरपालका को धृ1त का

Mव1नधाDरण कर भुगतान करने मH असफल रहता है तो आवासीय सCपि5त पर दो

हजार Rपया (2,000.00) और अVय सभी सCपि5तय8 पर पाँच हजार Rपया

(5,000.00) जुमाDना भुगतेय होगा।

माMटर tलान मH अंIकत उपयोग के कार के अनुसार खालG भूम पर

जुमाDना देय होगा।

14.2

5येक कर दाता, जो भूम और धृ1त पर धृ1त कर भुगतान के लए दायी है, को ऐसी

भूम एवं धृ1त के अजDन के तीन माह के अVदर नगरपालका को सूचना देनी होगी।

सूचना देने मH >वफल रहने पर वह सCपि5त के अजDन क2 1त,थ

से सूचना के 1छपाने के कारण देय बकाये पर एक सौ 1तशत शािMत के साथ

1नधाDरण का दायीं होगा ।

5येक कर दाता, जो भूम और धृ1त पर धृ1त कर क2 भुगतान के लए

देय है, उसे यह सु1निxचत करना होगा Iक उस सCपि5त पर अ,धEहण से पहले

सभी कर8 का भुगतान कर लया गया है। अVयथा सभी लं|बत कर का भुगतान क2

िजCमेदारG खरGदार (Oयदाता) क2 होगी ।

23. झारखड नगरपालका सपित कर (!नधा"रण, सं$हण और वसूल') !नयमावल', 2013 (अ3यतन

यथा संशोधत) का !नयम-17.1 के पAचात् !नयम 17.2 एवं 17.3 को अंतः.थापत ;कया

जाता हैः-

17.2

यAद कोई कर दाता अपनी सCपि5त का ळमव ज्ंहहपदह के उपरांत पुनः स5यापन (Re-

verification) करने का अनुरोध करता है तो कर दाता को आवास धृ1त के लए 2500/-

(दो हजार पाँच सौ) Rपये एवं गैर-आवासीय/खालG भूम/अंशतः आवासीय और अंशतः गैर-

आवासीय धृ1तय8 के लए 5000/- (पाँच हजार) Rपये का भुगतान संबं,धत 1नकाय को

करना होगा ।

उ7त स5यापन का अनुरोध केवल एक बार के लए माVय होगा ।

17.3

नगर 1नकाय dेe8 मH पूवD से अविMथत धृ1तय8 का Mव1नधाDरण Aदनांक 01.04.2022 के

पxचात् Iकया जाता है, तो 01.04.2022 से पूंजीगत मूQय के आधार पर एवं उ7त 1त,थ

से पूवD क2 धृ1त कर क2 गणना पूवD मH 1नधाDWरत 1नयम के अनुसार क2 जाएगी ।

24. इस Mताव पर मं|eपWरष क2 बैठक Aदनांक 26.04.2022 मH मद सं या 08 के Rप मH Mवीकृ1त

दान क2 गई है ।

झारखड रा=यपाल के आदेश से,

वनय कुमार चौबे,

सरकार के स,चव ।

--------

झारखड राजक2य मुTणालय

झारखड राजक2य मुTणालय, राँची वारा काशत एवं मुATत

राँची वारा काशत एवं मुATत,

झारखड गज

झारखड गजट

ट (असाधारण

असाधारण)

) 203 -- 50