झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
18 येठ, 1944 (श०)
सं$ या – 267 राँची, बुधवार, 8 जून, 2022 (ई०)
पयटन] कला संकृत] खेलकूद एवं युवा काय वभाग
(पयटन भाग)
--------
संक2प
6 जून, 2022
वषय : िजला पयटन संवधन प!रष# (DTPC) का गठन ।
संक&प सं'या - पय॰/ववध-55/2014 – 02--4वभागीय संक2प सं$या 663,6दनांक 30.03.2016
वारा राय के सभी िजला म; उपायु=त क> अ?य@ता म; िजला पयAटन संवधAन समBत का गठन
Cकया गया है। पयAटन से संबंGधत 4वभHन कायI/गBत4वGधयK के पेशेवर तरLके से CMयाHवयन/पयAटक
NथलK के बंधन, पयAटक NथलK के बंधन हेतु Nथानीय Nतर पर आय Qृजन (पाCकS ग शु2क, पयAटन
@ेT म; वेश शु2क, पयAटन संरचनाओं के संचालन आ6द से), पयAटक NथलK के 4वकास व
Maintenance/operation म; Nथानीय Vामीण म6हला समूहK क> भागीदारL सुBनिWचत करने, रोजगार के
नये Yोत सृिजत करने इ[या6द, हेतु इसे एक BनबंGधत सोसायटL (सोसाईटL Bनबंधन अGधBनयम 1860 के
तहत् BनबंGधत) के ^प म; उ[Mमत करने क> आवWयकता को देखते हुए। एक सोसायटL के ^प म;
िजला पयAटन संवधAन प_रष का गठन तथा इसके कतAaय / उbेWय / शि=तयाँ Bनcनवत BनधाA_रत
Cकया जाता है –
2
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
1.
गठन:- प_रष के शासी Bनकाय म; Bनcनलfखत सदNय हKगे -
1. उपायु=त
-
अ?य@
2. िजले के सभीं सांसद अथवा उनके BतBनGध
-
सदNय
3. िजले के समNत 4वधायक अथवा उनके BतBनGध
-
सदNय
4. अ?य@, िजला प_रषद
-
सदNय
5. महापौर, नगर Bनगम/अ?य@, नगर पालका/नगर प_रषद
-
सदNय
6. पुलस अधी@क
-
सदNय
7. आयु=त, नगर Bनगम/नगरपालका के कायAपालक पदाGधकारL
-
सदNय
8. िजला के सभी वन मंडलK के वन मंडल पदाGधकारL/वन संर@क (वHय जीव)-
सदNय
9. उप 4वकास आयु=त-सह-मु$य कायAपालन अGधकारL, िजला पंचायत
-
सदNय
10. िजला M>ड़ा पदाGधकारL/िजला पयAटन नोडल पदाGधकारL
-
सदNय सGचव
11. कायAपालक अभयंता, भवन मडल (संबंGधत िजला)
-
सदNय
12. िजला प_रवहन पदाGधकारL
-
सदNय
13. JTDC के Nथानीय पदाGधकारL
-
सदNय
14. Nथानीय होटल/_रसोटA एसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
15. iेवल एजेHट/iांसपोटA एसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
16. पयAटन/पुरात[व के @ेT म; 4वशेष ^Gच रखने वाले व योगदान
-
सदNय
करने वाले 03 नाग_रक
17. 4वशेष उbेWय के लए अ?य@ वारा 4वशेष आमंjTत सदNय
-
सदNय
(Mमांक 14 से 16 तक के सदNय शासी Bनकाय के अ?य@ वारा नामांCकत हKगे तथा Mमांक 16 म;
वfणAत सदNयK क> अGधकतम सं$या 03 होगी।)
2.
कायAका_रणी Bनकाय म; Bनcनानुसार सदNय हKगे:-
1. उपायु=त
-
अ?य@
2. पुलस अधी@क
-
सदNय
3. िजला के सभी वन मंडलK के वन मंडल पदाGधकारL/
वन संर@क (वHय जीव)
-
सदNय
4. उप 4वकास आयु=त-सह-मु$य कायAपालन अGधकारL, िजला पंचायत
-
सदNय
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
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5. अपर समाहताA
-
सदNय
6. आयु=त, नगर Bनगम/ नगरपालका अथवा नगर प_रषद के
कायAपालक पदाGधकारL
-
सदNय
7. कायAपालक अभयंता, भवन मडल
-
सदNय
8. िजला M>ड़ा पदाGधकारL/िजला पयAटन नोडल पदाGधकारL
-
सदNय
सGचव एवं कोषा?य@
9. िजला प_रवहन पदाGधकारL
-
सदNय
10. JTDC के Nथानीय पदाGधकारL
-
सदNय
11. िजला जनसcपकA पदाGधकारL (DPRO)
-
सदNय
12. Nथानीय होटल/_रसोटA एसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
13. iेवल एजेHट/iांसपोटA ऐसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
14. पयAटन/पुरात[व के @ेT म; 4वशेष ^Gच रखने वाले व योगदान
-
सदNय
करने वाले 03 नाग_रक
15. 4वशेष उbेWय के लए अ?य@ वारा 4वशेष आमंjTत सदNय
-
सदNय
(Mमांक 12 से 14 तक के सदNय शासी Bनकाय म; Mमांक 14 से 16 तक के हLं सदNय हKगे तथा Mमांक
14 म; वfणAत सदNयK क> अGधकतम सं$या 03 होगी)
3.
बैठक :-
a) शासी Bनकाय क> बैठक वषA म; एक बार आवWयक ^प से क> जायेगी। बैठक क> गणपूBतA 4वशेष
आमंjTत सदNयK को छोड़ शासी Bनकाय के कुल सदNय सं$या का एक Bतहाई होगी तथा इसम;
4वशेष आमंjTत सदNयK क> Gगनती नहLं क> जायेगी ।
b) कायAका_रणी Bनकाय क> बैठक वषA म; कम से कम चार बार हर तीन माह के अंतराल म; क>
जायेगी। बैठक क> गणपूBतA 4वशेष आमंjTत सदNयK को छोड़ शासी Bनकाय के कुल सदNय सं$या
का एक Bतहाई होगी तथा इसम; 4वशेष आमंjTत सदNयK क> Gगनती नहLं क> जायेगी ।
4.
प_रषद के उbेWयः-
a) राय क> पयAटन नीBत के CMयाHवयन एवं उbेWयK क> पूBतA के लये Cकये जाने वाले कायn म; सहयोग
दान करना ।
b) िजले म; पयAटन क> संभावनाओं का पूणA दोहन करने हेतु 4वभHन सरकारL 4वभागK/Nथानीय Nवशासी
संNथाओं, Nवयं सेवी संगठनK तथा पयAटन से जुड़े हुये 6हतधा_रयK (Stake Holders) (यथा होटल
aयवसायी, टूर आ◌ॅपरेटर, एज;ट, गाईड) आ6द के बीच समHवय Nथा4पत करना ।
c) िजले म; पयAटन को बढ़ावा देने के लए 4वशेष आयोजन यथा- एडव;चर एवं नेचर कैcप, संNकृBत
महो[सव/पयAटन महो[सव, फूड फेिNटवल, 4वयाGथAयK के बीच 4वभHन BतयोGगताएं आ6द आयोिजत
करना ।
d) Bनजी भागीदारL से तैयार Nथानीय उ[पादK का पयAटन क> sिट से माकt 6टंग करना ।
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
e) पयAटन क> sिट से मह[वपूणA Nथानीय उ[पादK/सेवाओं क> गुणवŸ◌ा◌ा म; सुधार के लए 4वशेष यास
करना यथा मानक>करण, श@ण आ6द ।
f)
Nथानीय संसाधनK/प_रसंपि[तयK के संचालन/वेश शु2क व ाuत अनुदान क> सहायता से Qेणी "C"
एवं "D" के अGधसूGचत पयAटक NथलK तथा 4वभाग वारा अGधकृत करने पर /4वभाग से पूवाAनुमBत
ाuत कर Qेणी "A" एवं "B" के पयAटक NvलK पर सूचना-पटल (Signage)/पेयजल/शौचालय/पाCकS ग
आ6द क> सु4वधाएं जुटाना व आवWयकतानुसार िजलK के पयAटन संभावना के अनुसार उनका समुGचत
4वकास/सwदयxकरण कराना/इसके अंतगAत Bनcन कायA कराये जा सकते है -
I. पयAटक शेड BनमाAण,
II. फुड CकयोNक BनमाAण,
III. पयAटकK के बैठने हेतु ब;च BनमाAण/अGधठापन,
IV. पयAटक सु4वधा केHy (शौचालय एवं पेयजल सु4वधा) BनमाAण/अGधठापन,
V. सोलर लाईट अGधठापन,
VI. लzडNके4पंग कराना इ[या6द
g) पुराताि[वक एवं सांNकृBतक धरोहर क> र@ा एवं रख-रखाव करना ।
h) Bनजी BनवेशकK को पयAटन के @ेT म; Bनवेश करने हेतु ो[सा6हत करना एवं उHह; राय क> पयAटन
नीBत के तहत हर संभव सहयोग दान करना ।
i)
[येक वषA िजले का पयAटन कैलेHडर तैयार करना
j)
िजला का वा4षAक पयAटक आंकड़ा (पयAटक Nथलवार) तैयार कराना ।
k) Nथानीय संसाधनK/प_रसंपि[तयK के संचालन/वेश शु2क व ाuत अनुदान क> सहायता से Qेणी "C"
एवं "D" के अGधसूGचत पयAटक NथलK तथा 4वभाग वारा अGधकृत करने पर/4वभाग से पूवाAनुमBत
ाuत कर Qेणी "A" एवं "B" के अGधसूGचत पयAटक NथलK का बंधन एवं रख-रखाव करना। इसके
अंतगAत Bनcन कायA कराये जा सकते है -
I. साफ-सफाई तथा सुर@ा सुBनिWचत करने हेतु सफाई -सह- सुर@ा कमAयK को बा{य Yोत/SHG या
अHय समुGचत मा?यम से रखा जा सकेगा, िजHहे मानदेय या पा_रQमक का भुगतान Cकया
जायेगा। इस कार के कमAयK क> सं$या Nथल के पयAटन संभावना (Nथल का आकार तथा
पयAटकK क> Bनयमत सं$या) के आधार पर BनधाA_रत Cकया जायेगा ।
II. पयAटक NथलK पर साफ-सफाई सुBनिWचत करने के लए Dustbin, Bio-toilet आ6द क> aयवNथा।
III. पयAटक NथलK पर BनमAत संरचनाओं के अनुर@ण तथा मरcमBत (जैसे नल लगाना, ब2ब बदलना
इ[या6द) ।
IV. आवWयकतानुसार पयAटक NथलK पर Nथल तथा संरचनाओं के मूल Nव^प को बदले jबना रंग-
रोगन का कायA कराना तथा Signages अGधठा4पत कराना ।
l)
पयAटन 4वकास एवं पयAटक NथलK के रख-रखाव, पयAटक सु4वधाओं क> Nथापना आ6द के लये सांसद
BनGध, 4वधायक BनGध, जनभागीदारL BनGध, का◌ॅरपोरेट सोशल _रNपा◌ॅHसjबलटL अंतगAत कंपBनयK से
एवं अHय दान-दाताओं से राश/अनुदान ाuत करना एवं कायA कराना ।
m) पयAटक NथलK को अGधसूGचत व वगxकरण करने का Nताव राय पयAटन संवधAन समBत को
उपल|ध कराना ।
n) राजक>य महो[सव घो4षत करने का Nताव राय पयAटन संवधAन समBत को उपल|ध कराना ।
o) िजला पयAटन संवधAन प_रष वारा BनमAत/को हNतांत_रत/अGधकृत प_रसंपि[तयK का रख-रखाव एवं
संचालन तथा 4वभाग वारा अGधकृत Cकये जाने पर अHय 4वभागीय प_रसंपि[तयK का संचालन ।
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
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p) यथािNथBत, पयAटन NथलK पर आवWयक सु4वधाओं के 4वकास, बंधन एवं संधारण हेतु संबंGधत एज;सी
यथा भारतीय पुरात[व सवt@ण, राय पुरात[व, वन 4वभाग आ6द को आवयक सहयोग दान करना
एवं अGधकृत Cकए जाने पर एज;सी के ^प म; कायA करना ।
q) पयAटन 4वकास से संबंGधत अHय कायA, िजनक> पयAटन 4वभाग वारा अपे@ा क> जाये, का संपादन
करना ।
r) समय-समय पर 4वभाग वारा पयAटन 4वकास एवं संवधAन हेतु 6दये गये अHय कायn/BनदेशK का
कायाAHवयण/अनुपालन करना ।
s) पयAटन तथा उससे ाuत होने वाले लाभ के Bत जागृBत पैदा करना तथा Nथानीय नाग_रकK को
पयAटन के सहयोग हेतु तैयार करना ।
t)
िजले म; िNथत पयAटन के आकषAण के केHyK के बारे म; जानकारL संकलत करना तथा उसका aयापक
चार-सार करना ।
u) जनBतBनGधयK, बु4~जी4वयK, युवाओं को पयAटन के @ेT म; नेतृ[व दान करने हेतु े_रत करना।
v) िजले म; पयAटन संवधAन क> 6दशा म; अHय कायA ।
5.
4वशेष आमंjTत सदNय - प_रषद के शासी Bनकाय व कायAकारL Bनकाय के अ?य@ अGधकतम 03
aयि=तयK को उस समय के लए जो भी वह उGचत समझे, 4वशेष आमंjTत सदNय बना सकता है ।
6.
सदNयK क> पाTता - समNत गैर सरकारL सदNय Bनःशु2क सेवा के लए उपल|ध होग; अथाAत इHह; Cकसी
भी कार का टL.ए.व डी.ए. नहLं 6दया जायेगा ।
7.
सदNयता हेतु आवेदन - शासी Bनकाय म; गैर सरकारL सदNयK के पद पर सदNयता Vहण करने हेतु
पयAटन/पुरात[व के @ेT म; ^Gच/Cकये गये कायn/ _रसचA/Nथानीय होटल/_रजा◌ॅटA एसोसएसन का
BतBनGध/iेवल एज;ट/iांसपोटA एसोसएशन का BतBनGध होने के साय आ6द क> 4ववरणी के साथ शासी
Bनकाय के अ?य@ को आवेदन Cकया जा सकेगा। अ?य@ वारा इस हेतु Nथानीय समाचार पTK म;
4वापन काशत Cकया जायेगा। ाuत आवेदनK के आधार पर अ?य@ वारा गैर सरकारL सदNयK को
नामत Cकया जायेगा। गैर सरकारL सदNयK के नामBतकरण नहLं होने पर भी प_रष अपना कायA कर
सकेगी। अ?य@ के पास इस कार क> सदNयता देने अथवा न देने का पूणA अGधकार होगा।
8.
गैर सरकारL सदNयK के लए योयता -
गैर सरकारL सदNयK (िजHह; नामत या 4वशेष आमंjTत Cकया जाना है) के पास Bनcन योयता होनी
चा6हए-
a) आयु 18 वषA से कम नहLं होना चा6हए ।
b) वह भारत का नाग_रक हो ।
c) वह प_रषद के BनयमK का पालन करने हेतु बा?य होगा ।
d) वह सदच_रT हो एवं 6दवालया न हो ।
e) सजायता न हो ।
9.
गैर सरकारL सदNयK के सदNयता क> समािuत -
Cकसी कार के Bनcन कारण Nथा4पत होने पर गैर सरकारL सदNयK क> सदNयता समाuत क> जा सकेगी-
a) Nवयं वारा प_रषद के अ?य@ को लfखत इNतीफा देने के कारण ।
b) पागल या 6दवालया हो जाने के कारण ।
c) Hयायालय वारा दोष स~ Cकए जाने के कारण ।
d) प_रष क> लगातार 3 बैठकK म; अनुपिNथत रहने पर। ऐसे सदNय को अ?य@ के अनुमोदन से सGचव
वारा एक नो6टस 6दया जाएगा। नो6टस के जवाब हेतु 1 माह का समय 6दया जायेगा। उ=त नो6टस
के जवाब आने पर शासी Bनकाय उस पर 4वचार करके उ=त सदNय क> सदNयता समाuत करने का
6
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
BनणAय करेगी। य6द BनधाA_रत अवGध म; नो6टस का कोई उ[तर नहLं ाuत हो तो भी सदNयता
समाuत क> जा सकती है ।
e) शासी Bनकाय को समुGचत माण मलने या जांच करने पर यह संतोष हो जाये Cक कोई सदNय
प_रषद के उbेWयK के 4वपरLत कायA कर रहा है या BनयमK का पालन नहLं कर रहा है या प_रषद क>
सcपBत को हाBन पहुँचा रहा हो या अHय कार के ऐसे कायA कर रहा है जो प_रषद को Cकसी कार
से भी हाBनकारक हो, तो ऐसी िNथBत म; ऐसे सदNय क> सदNयता समाuत क> जा सकती है। इस हेतु
Nताव शासी Bनकाय क> बैठक म; उपिNथत सदNयK के बहुमत से Nवीकृत होना आवWयक होगा।
उ=त Cकसी भी कारण से सदNयता समाuत होने पर प_रषद सदNय को लfखत म; सूGचत करेगी।
10. 4व[तीय संसाधनK क> उपल|धता - प_रष के कायn हेतु Bनcन QोतK से 4व[तीय संसाधन ाuत हो
सकेगा-
a) प_रष के कायAकलापK म; Nपा◌ॅHसरशप या दान/अनुदान से ाuत आय।
b) 4वशेष योजन हेतु आयोिजत कायAMमK के शु2क से ाuत आय।
c) जन/Bनजी भागीदारL के आयोजनK से ाuत शु2क।
d) प_रष के अधीन पयAटक NथलK पर 4वापन से ाuत आय।
e) प_रष क> प_रसंपि[तयK/पाCकS ग इ[या6द के संचालन से ाuत आय।
f)
प_रष के अधीन पयAटक @ेTK म; वेश हेतु वेश शु2क से ाuत आय।
g) सरकार के 4वभागK वारा अनुदान।
h) भारत सरकार/राय सरकार अथवा Cकसी अHतराAiLय/राiLय Nतर क> संNथाओं वारा 4वशेष ोजे=ट
हेतु अनुदान।
i)
का◌ॅरपोरेट सोसल रेNपंसjबलटL के तहत का◌ॅरपोरेट से ाuत आय/अनुदान। इसके तहत झारखड
का◌ॅरपोरेट सोसल रेNपंसjबलटL नीBत के अनु^प कारAवाई क> जायेगी।
11. प_रष सरकारL अनुदान के अBत_र=त उपरो=त वfणAत अHय QोतK से आय ाuत करने का यास/कारAवाई
करेगी।
12. प_रषद का बzक खाता तथा पी॰ एल॰ खाता- राय सरकार से ाuत अनुदान क> राश के संधारण हेतु
[येक प_रष का अपना-अपना पी॰एल॰ खाता होगा तथा अHय QोतK से ाuत आय के संधारण हेतु
[येक प_रषद का Cकसी राiLयकृत बzक म; खाता होगा। उ=त बzक खात का संचालन कायAका_रनी के
अ?य@ व कोषा?य@ के संयु=त हNता@र से जबCक पी॰ एल॰ खाता का संचालक कोषा?य@ हKगे, जो
अ?य@ से पूवाAनुमBत ाuत कर राश क> Bनकासी कर;गे।
13. संचालन - इस प_रषद का संचालन संलन बाईलाज अनुसार होगा िजसके कायAसंचाल म; Bनcन णालL
होगी-
a) शासी Bनकाय प_रषद का सवI च Bनकाय होगा। शासी Bनकाय वारा कायAकारL Bनकाय को योजनाओं
क> NवीकृBत, कायाAHवयन, 4व[तीय aयय, कमAयK को रखना तथा सरकार/राय पयAटन संवधAन समBत
को अनुशंसा भेजने आ6द हेतु समय समय पर Bनदेशत Cकया जा सकेगा। कायAकारL Bनकाय, शासी
Bनकाय के अधीन प_रषद का उसके उbेWयK हेतु योजनाओं/कायn का कायाAHवयन करेगी।
b) Bनयमत aयय के Cकसी Nताव पर कायAकारL Bनकाय वारा शासी Bनकाय का अनुमोदन ाuत करना
आवWयक होगा ।
c) Cकसी Nथल के 4वकास/BनमाAण आ6द क> ^॰ 10 लाख तक क> योजनाओं क> NवीकृBत कायAकारL
Bनकाय के अनुशंसा से तथा इससे अGधक के योजनाओं क> NवीकृBत शासी Bनकाय के अनुशंसा से
Cकया जा सकेगा ।
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
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d) प!रष# *कसी थल पर वकास/नमाण काय क/ अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के अनुसार ा2कलन 3॰
25.00 लाख तक के होने क/ िथत म6 प!रषद के पास न7ध उपल9ध होने पर उपायु2त-सह-अ:य;
अनुशंसानुसार काय क/ वीकृत दे सक6 गे। अनुशंसा के अनुसार ा2कलन 3॰ 25.00 लाख से अ7धक
होने क/ िथत म6 प!रषद के पास न7ध उपल9ध होने क/ िथत म6 उपायु2त-सह-अ:य; वभाग से
अनुमोदन ा<त कर वीकृत द6गे। अनुशंसा के अनुसार प!रषद के पास न7ध उपल9ध नह=ं होने क/
िथत म6 उपायु2त-सह-अ:य; इस बात का उ&लेख करते हुए ा2कलन वभाग को वीकृत हेतु
उपल9ध कराय6गे। *कसी भी िथत म6 3॰ 1.00 (एक करोड़ 3पये) से अ7धक क/ योजना वभाग तर
से ह=ं वीकृत क/ जायेगी ।
e) पयAटक NथलK के बंधन व रख-रखाव आ6द हेतु ^॰ 2 लाख तक के वा4षAक aयय क> NवीकृBत
अ?य@, कायAकारL Bनकाय वारा, ^॰ 5.00 लाख तक के वा4षAक aयय क> NवीकृBत कायAकारL Bनकाय
वारा तथा इससे अGधक के वा4षAक aयय क> NवीकृBत शासी Bनकाय वारा दL जायेगी।
f)
प_रसंपि[तयK के संचालन, उपयोग शु2क अGधरोपण, सरकार से ाuत होने वाले अनुदान के अBत_र=त
कंडका 10 म; वfणAत QोतK से आय के Qृजन हेतु कायAकारL Bनकाय वारा कारAवाई Cकया जायेगा।
इस संदभA म; शासी Bनकाय आवWयक 6दशा-Bनदेश दे सकेगा।
g) 4वभाग वारा 6दये जाने वाले 6दशा BनदेशK के संदभA म; जबतक Cक 4वभाग वारा उ2लेfखत न हो,
BनदेशK के अनुपालन हेतु कायAकारL प_रष के अ?य@ को प_रषद के Cकसी भी Bनकाय से अनुमोदन
लेने क> आवWयकता नहLं होगी, परंतु इस कार के Cकए गये कायn/कारAवाईयK क> सूचना प_रषद के
कायAकारL Bनकाय व शासी Bनकाय को अ?य@ वारा 6दया जायेगा।
h) प_रषद के कायA संचालन म; झारखड सरकार के 4व[तीय BनयमK तथा जहां आवWयक हो सरकार के
अHय BनयमK के अनु^प हLं कायA संचालन Cकया जायेगा।
i)
Cकसी अGधसूGचत पयAटक Nथल के 4वकास क> अनुशंसा शासी Bनकाय वारा क> जाएगी िजसपर
कायAकारL Bनकाय वारा 4वकास का Nताव तैयार कराकर प_रष म; स@म Nतर से
NवीकृBत/अनुमोदन ाuत करते हुए योजना का कायाAHवयन कराया जायेगा।
j)
Cकसी Nथल को पयAटक Nथल के ^प म; अGधसूGचत करने/ अGधसूGचत NथलK के Qेणी म; प_रवतAन/
राजक>य महो[सव घो4षत करने आ6द क> अनुशंसा राय पयAटन संवधAन समBत या 4वभाग को शासी
Bनकाय के अनुमोदन से हLं भेजा जा सकेगा।
k) प_रष के आय/अनुदान ािuत हेतु समुGचत कारAवाई (वेश शु2क BनधाAरण, प_रसंपि[तयK का उपयोग
शु2क/लाईस;स शु2क BनधाAरण/ 4वापन से आय ाuत करना आ6द) कायAकारL Bनकाय वारा Cकया
जायेगा। इस संदभA म; शासी Bनकाय वारा अनुदेश/Bनदेश 6दया जा सकेगा िजसका का अनुपालन
कायAकारL Bनकाय को करना अBनवायA होगा।
14.
शासी Bनकाय के अGधकार व कतAaय –
a) प_रषद के 4पछले वषA का वा4षAक 4ववरण एवं गBत Bतवेदन Nवीकृत करना।
b) प_रषद क> Nथायी BनGध व सcपBत क> ठक aयवNथा करना।
c) अमागी वषA के लये लेखा परL@कK क> Bनयुि=त करना।
d) अHय ऐसे 4वषयK पर 4वचार करना जो कायAका_रणी Bनकाय वारा Nतुत हो।
e) प_रषद वारा संचालत संNथाओं के आय-aयय पTकK को Nवीकृत करना।
f)
4वभHन 4वषयK/ योजनाओं के कायाAHवयन/आय के साधन/शु2क BनधाAरण आ6द हेतु कायAकारL Bनकाय
को Bनदेशत करना।
g) बजट का अनुमोदन करना।
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
15. कायAका_रणी Bनकाय का कतAaय -
a) िजन उbेWयK क> ािuत हेतु प_रषद का गठन हुआ है उसक> पूBतA हेतु शासी Bनकाय के BनणAयK/BनदेशK
का अनुपालन करना और इस आशय क> पूBतA हेतु aयवNथा/आवWयक कारAवाई करना ।
b) प_रष के उbेWयK क> पूBतA हेतु पयAटन 4वकास तथा संवधAन हेतु Nताव तैयार करना तथा प_रष म;
स@म Nतर से अनुमोदन ाuत करते हुए योजनाओं का कायाAHवयन कराना ।
c) 4पछले वषA का आय-aयय का लेखा पूणAतः परL@त Cकया हुआ गBत Bतवेदन के साथ Bत वषA
शासी Bनकाय क> बैठक म; Nतुत करना ।
d) प_रषद एवं उसके अधीन संचालत संNथाओं के कमAचा_रयK के वेतन तथा भ[तK आ6द का भुगतान
करना। प_रषद क> चल-अचल सcपBत पर लगने वाले कर आ6द का Bनयमानुसार भुगतान करना ।
e) कमAचा_रयK, श@कK आ6द क> Bनयुि=त करना ।
f)
प_रष के उbेWयK क> पूBतA हेतु 4वभHन कार के आयोजन करना ।
g) अHय आवWयक कायA करना, जो शासी Bनकाय वारा समय-समय पर सwपे जाय; ।
16. अ?य@ के अGधकार एवं कतAaय -
a) अ?य@, शासी Bनकाय तथा कायAका_रणी Bनकाय क> समNत बैठकK क> अ?य@ता करेगा तथा सGचव
वारा शासी Bनकाय तथा कायAका_रणी क> बैठकK का आयोजन करवायेगा ।
b) अ?य@ का मत 4वचाराथA 4वषयK म; BनणAया[मक होगा ।
c) आपातकालLन प_रNथBतयK म; अ?य@, प_रषद के उbेWयK के आलोक म; कोई भी BनणAय ले सकेगा
परंतु इस कार के BनणAय पर प_रष के संबंGधत Bनकाय का 4वमशIपरांत अभपुिट करा लया
जायेगा ।
17. सदNय सGचव के अGधकार एवं कतAaय -
a) शासी Bनकाय एवं कायAका_रणी क> बैठक, समय-समय पर अ?य@ के अनुमोदन से बुलाना और समNत
आवेदन-पT तथा सुझाव जो ाuत हो, अ?य@ तथा शासी/कायAकारL Bनकाय के सम@ Nतुत करना।
b) प_रषद का आय-aयय का लेखा परL@ण करवाना तथा लेखा परL@ण Bतवेदन तैयार करके शासी
Bनकाय के सम@ Nतुत करना
c) प_रषद के सारे कागजातK को तैयार करना तथा करवाना। उनका BनरL@ण करना व अBनयमतता पाये
जाने पर उसक> सूचना कायAका_रणी को देना। समNत बैठकK क> कायAवा6हयK को ल4पब~ करना।
d) अ?य@/कायAकारL Bनकाय/शासी Bनकाय के अनुमोदन/BनदेशK के अनुसार प_रषद का कायA संचालन
करना/पTाचार करना ।
18. कोषा?य@ के अGधकार -
a) प_रषद क> धनराश का पूणA 6हसाब रखना तथा शासी Bनकाय या कायAका_रणी/अ?य@ अथवा स@म
ाGधकार वारा Nवीकृत aयय करना ।
b) आकिNमक aयय क> िNथBत म; अ?य@ से NवीकृBत ाuत करते हुए aयय करना ।
c) अ?य@ के साथ संयु=त ^प से प_रषद के बzक खाता/पी॰एल॰ खाता का संचालन करना ।
19. सभीं िजला के उपायु2त, उ2त बाईलाज के अनुसार िजला पयटन संवधन प!रषद का नबंधन सोसाईट=
रिजCेशन ए2ट 1860 के तहत कराएंगे ।
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
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20. प_रष वारा य6द कोई संरचना BनमाAण/अGधठापन कराना हो तो ऐसी िNथBत म; Bनcन jबHदुओं का
अनुपालन Cकया जायेगा -
a) य6द Nथल पर पयAटन 4वभाग/झारखड पयAटन 4वकास Bनगम ल॰/भारत पयAटन 4वकास Bनगम
ल॰/अHय ाGधकार/एज;सी वारा कोई कायA कराया जा रहा हो, तो वहाँ पर अBत_र=त कायA Nवीकृत
करने के पूवA 4वभाग से पूवA NवीकृBत ाuत करना सुBनिWचत Cकया जायेगा ।
b) BनमाAण कायA सरकारL भूम पर हLं कराया जाएगा। आवWयकतानुसार वन 4वभाग/अHय सरकारL एज;सी
से भूम उपयोग हेतु अनापि[त ाuत कर लया जाएगा ।
c) BनमAत होने वालL संरचनाओं तक 6दaयांगK के बाधा र6हत पहुँच सुBनिWचत Cकया जायेगा ।
d) चयBनत NथलK के 4वकास कायA हेतु NथलK क> पयAटन संभावना के अनुसार िजला पयAटन संवधAन
प_रष के अनुशंसानुसार ा=कलन तैयार कराकर स@म Nतर से तकनीक> Nवीकृत ा=कलनानुसार
हLं कायA कराया जायेगा ।
e) DPR का सुTण, भवन BनमाAण 4वभाग/झारखड राय भवन BनमाAण Bनगम ल॰ वारा सूचीब~ Cकसी
भी एज;सी से कराया जा सकेगा। सूचीब~ एजेHसी का चयन कायAकारL पषAद के अ?य@ कर;गे ।
f)
योजनाओं का कायाAHवयन सु4वधानुसार भवन BनमाAण मडल/जल संसाधन मडल/पेयजल Nव छता
मडल/Vमीण 4वकास 4वशेष मडल/NREP/Vामीण कायA मडल/िजला प_रषद आ6द के मा?यम
से कायAकारL प_रषद के अ?य@ के BनणAयानुसार कराया जा सकेगा ।
g) चार-सार व पयAटन से संबंGधत अHय कायn के लए पयAटन Bनदेशालय/झारखड पयAटन 4वकास
Bनगम ल॰ वारा सूचीब~ एजेHसी का सहयोग लया जा सकेगा। सूचीब~ एजेHसी का चयन
कायAकारL पषAद के अ?य@ कर;गे ।
21. प_रष के लए मानव संसाधन -
a) प_रष के कायn म; सहायता हेतु िजला Nतर पर 4वभाग वारा पयAटन @ेT म; अनुभव/श@ा ाuत
ोफेशनल को Contract / Out Sourcing Basis पर रखा जायेगा। यह कमx पयAटन के कायn म;
सदNय सGचव, कोषा?य@ व अ?य@ को आवWयक सहायता दान कर;गे। पयAटन के sिट से समृ~
िजलK (जैसे-लातेहार, राँची, देवघर, दुमका, चतरा, हज़ारLबाग आ6द) म; इस कार के एक Dedicated
कमx को रखा जायेगा, जबCक पयAटन के sिट से कम समृ~ िजलK म; एक कमx को दो िजला का
कायA सwपा जा सकेगा।
b) उ=त कंडका-(a) के अBत_र=त 4वभागीय पूवाAनुमBत से प_रष 01 (एक) Clerk-cum-Computer
Operator को Contract / Out Sourcing Basis पर रख सकती है।
c) इन कमAयK क> योयता तथा पा_रQमक 4वभाग वारा BनधाA_रत Cकया जायेगा तथा आवWयकतानुसार
इनके Nथापना aयय हेतु 4वभाग वारा प_रष को अनुदान 6दया जायेगा ।
d) प_रषद के लए आवWयक मानव संसाधन का आकलन करते हुए 4वभाग वारा स@म Nतर (शासी
पदवगA समBत) का अनुमोदन ाuत करने के उपरांत हLं मानव संसाधन का Bनयोजन/प_रBनयोजन
Cकया जायेगा। इस Nता4वत प_रषद के संचालन (मानव संसाधन को 6दये जाने वाले पा_रQमक
स6हत) हेतु BतवषA लगभग 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) ^पये का 4व[तीय भार होगा ।
e) प_रषद के मानव संसाधन का उपयोग प_रषद के अBत_र=त 4वभाग वारा भी Cकया जा सकेगा ।
22. प_रष का कायाAलय -
a) िजला M>ड़ा पदाGधकारL/िजला पयAटन नोडल पदाGधकारL का कायाAलय हLं प_रषद का कायाAलय होगा ।
b) कायाAलय के खचA हेतु 4वभाग वारा आवWयकतानुसार अनुदान 6दया जायेगा ।
23.
प_रष का लेखा परL@ण महालेखापरL@क तथा 4व[त 4वभाग के अंके@ण दल वारा Cकया जायेगा ।
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
24. संशोधन - प_रषद के 4वधान म; संशोधन शासी Bनकाय क> बैठक म; कुल सदNयK के 2/3 मतK से पा_रत
होगा। यह संशोधन 4वभाग से अनुमो6दत हाने पर हL लागू होगा ।
25.
4वघटन - इस प_रष का 4वघटन 4वभाग के आदेश से हL हो सकेगा। 4वघटन के पWचात् प_रषद क>
प_रसcपBतयK को Cकसी अHय Bनकाय/संNथान को अंत_रत करने अथवा सीधे 4वभाग के BनयंTण म; रखने
पर 4वघटन के समय BनणAय लया जायेगा ।
26.
सcपि[त - प_रषद क> समNत चल तथा अचल सcपBत प_रषद के नाम से रहेगी। प_रषद क> कोई भी
संपि[त jबना 4वभागीय अनुमBत के Cकसी भी अHय सरकारL संNथा को अंत_रत नहLं होगी तथा Cकसी भी
िNथBत म; Cकसी Bनजी संNथा को अंत_रत नहLं होगी। प_रसंपि[तयK को माT संचालन हेतु Bनजी संचालकK
को लाईस;स शु2क पर कुछ समयावGध (जैसा प_रषद सुBनिWचत करे) के लए 6दया जा सकेगा ।
27.
4ववाद - संNथा म; Cकसी कार का 4ववाद उ[पHन होने पर अ?य@ को साधारण सभा क> अनुमBत से
सुलझाने का अGधकार होगा। य6द इस BनWचय या BनणAय से उभय प@K को संतोष न हो तो वह पंजीयक
क> ओर 4ववाद के BनणAय के लये भेज सकेगा। पंजीयक का BनणAय अंBतम व सवAमाHय होगा ।
28.
4वभागीय संक2प सं$या-663, 6दनांक-30.06.2016 वारा ग6ठत िजला पयAटन संवधAन समBत का Nथान
इस Nता4वत िजला पयAटन संवधAन प_रष वारा लया जायेगा तथा 4वभHन 4वभागीय BनयमK/
BनयमावलयK/BनदेशK म; अंCकत िजला पयAटन संवधAन समBत को उ=त Nता4वत िजला पयAटन संवधAन
प_रष से BतNथा4पत समझा जायेगा। उ=त संक2प सं$या - 663, 6दनांक 30.06.2016 वारा ग6ठत
राय पयAटन संवधAन समBत म; कोई प_रवतन Nता4वत नहLं है। अथाAत् उ=त संक2प वारा ग6ठत
राय पयAटन संवधAन समBत क> संरचना व दाBय[व एवं शि=तयाँ यथावत् रह;गी ।
29.
उ=त Nताव संबंधी 4वभागीय संलेख ापांक-675, 6दनांक-19.04.2022 पर मंjTप_रषद वारा 6दनांक-
11.05.2022 क> बैठक के मद सं$या - 11 के ^प म; NवीकृBत दL गई है ।
30.
यह संक2प त[काल भाव से लागू होगा ।
अनु॰ - िजला पयटन संवधन प!रष# का मा◌ॅडल बाईजा◌ॅज
झारखड रायपाल के आदेश से,
ह०/-(अपIट),
सरकार के सGचव ।
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
11
प!रषद के मा◌ॅडल बाईलाज
प_रशट ‘‘अ’’
1.
प_रषद का नाम - िजला पयAटन संवधAन प_रषद ..............................................
2.
कायाAलय - इस
प_रषद
का
धान
कायाAलय
पता
....................................................
िजला
.............................................. म; होगा ।
3.
इस प_रषद के उbेWय Bनcनलfखत होग; -
a) राय क> पयAटन नीBत के CMयाHवयन एवं उbेWयK क> पूBतA के लये Cकये जाने वाले कायn म; सहयोग
दान करना ।
b) िजले म; पयAटन क> संभावनाओं का पूणA दोहन करने हेतु 4वभHन सरकारL 4वभागK/Nथानीय Nवशासी
संNथाओं, Nवयं सेवी संगठनK तथा पयAटन से जुड़े हुये 6हतधा_रयK (Stake Holders) (यथा होटल
aयवसायी, टूर आ◌ॅपरेटर, एज;ट, गाईड) आ6द के बीच समHवय Nथा4पत करना ।
c) िजले म; पयAटन को बढ़ावा देने के लए 4वशेष आयोजन यथा- एडव;चर एवं नेचर कैcप, संNकृBत
महो[सव/पयAटन महो[सव, फूड फेिNटवल, 4वयाGथAयK के बीच 4वभHन BतयोGगताएं आ6द आयोिजत
करना ।
d) Bनजी भागीदारL से तैयार Nथानीय उ[पादK का पयAटन क> sिट से माकt 6टंग करना ।
e) पयAटन क> sिट से मह[वपूणA Nथानीय उ[पादK/सेवाओं क> गुणव[ता म; सुधार के लए 4वशेष यास
करना यथा मानक>करण, श@ण आ6द ।
f)
Nथानीय संसाधनK/प_रसंपि[तयK के संचालन/वेश शु2क व ाuत अनुदान क> सहायता से Qेणी "C"
एवं "D" के अGधसूGचत पयAटक NथलK तथा 4वभाग वारा अGधकृत करने पर /4वभाग से पूवाAनुमBत
ाuत कर Qेणी "A" एवं "B" के पयAटक NvलK पर सूचना-पटल (Signage)/पेयजल/शौचालय/पाCकS ग
आ6द क> सु4वधाएं जुटाना व आवWयकतानुसार िजलK के पयAटन संभावना के अनुसार उनका समुGचत
4वकास/सwदयxकरण कराना/इसके अंतगAत Bनcन कायA कराये जा सकते है -
I. पयAटक शेड BनमाAण,
II. फुड CकयोNक BनमाAण,
III. पयAटकK के बैठने हेतु ब;च BनमाAण/अGधठापन,
IV. पयAटक सु4वधा केHy (शौचालय एवं पेयजल सु4वधा) BनमाAण/अGधठापन,
V. सोलर लाईट अGधठापन,
VI. लzडNके4पंग कराना इ[या6द
g) पुराताि[वक एवं सांNकृBतक धरोहर क> र@ा एवं रख-रखाव करना ।
h) Bनजी BनवेशकK को पयAटन के @ेT म; Bनवेश करने हेतु ो[सा6हत करना एवं उHह; राय क> पयAटन
नीBत के तहत हर संभव सहयोग दान करना ।
i)
[येक वषA िजले का पयAटन कैलेHडर तैयार करना ।
j)
िजला का वा4षAक पयAटक आंकड़ा (पयAटक Nथलवार) तैयार कराना ।
k) Nथानीय संसाधनK/प_रसंपि[तयK के संचालन/वेश शु2क व ाuत अनुदान क> सहायता से Qेणी "C"
एवं "D" के अGधसूGचत पयAटक NथलK तथा 4वभाग वारा अGधकृत करने पर/4वभाग से पूवाAनुमBत
ाuत कर Qेणी "A" एवं "B" के अGधसूGचत पयAटक NथलK का बंधन एवं रख-रखाव करना। इसके
अंतगAत Bनcन कायA कराये जा सकते है -
I. साफ-सफाई तथा सुर@ा सुBनिWचत करने हेतु सफाई -सह- सुर@ा कमAयK को बा{य Yोत/SHG या
अHय समुGचत मा?यम से रखा जा सकेगा, िजHह; मानदेय या पा_रQमक का भुगतान Cकया
12
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
जायेगा। इस कार के कमAयK क> सं$या Nथल के पयAटन संभावना (Nथल का आकार तथा
पयAटकK क> Bनयमत सं$या) के आधार पर BनधाA_रत Cकया जायेगा ।
II. पयAटक NथलK पर साफ-सफाई सुBनिWचत करने के लए Dustbin, Bio-toilet आ6द क> aयवNथा।
III. पयAटक NथलK पर BनमAत संरचनाओं के अनुर@ण तथा मरcमBत (जैसे नल लगाना, ब2ब बदलना
इ[या6द) ।
IV. आवWयकतानुसार पयAटक NथलK पर Nथल तथा संरचनाओं के मूल Nव^प को बदले jबना रंग-
रोगन का कायA कराना तथा Signages अGधठा4पत कराना ।
l)
पयAटन 4वकास एवं पयAटक NथलK के रख-रखाव, पयAटक सु4वधाओं क> Nथापना आ6द के लये सांसद
BनGध, 4वधायक BनGध, जनभागीदारL BनGध, का◌ॅरपोरेट सोशल _रNपा◌ॅHसjबलटL अंतगAत कंपBनयK से
एवं अHय दान-दाताओं से राश/अनुदान ाuत करना एवं कायA कराना ।
m) पयAटक NथलK को अGधसूGचत व वगxकरण करने का Nताव राय पयAटन संवधAन समBत को
उपल|ध कराना ।
n) राजक>य महो[सव घो4षत करने का Nताव राय पयAटन संवधAन समBत को उपल|ध कराना ।
o) िजला पयAटन संवधAन प_रष वारा BनमAत/को हNतांत_रत/अGधकृत प_रसंपि[तयK का रख-रखाव एवं
संचालन तथा 4वभाग वारा अGधकृत Cकये जाने पर अHय 4वभागीय प_रसंपि[तयK का संचालन ।
p) यथािNथBत, पयAटन NथलK पर आवWयक सु4वधाओं के 4वकास, बंधन एवं संधारण हेतु संबंGधत एज;सी
यथा भारतीय पुरात[व सवt@ण, राय पुरात[व, वन 4वभाग आ6द को आवयक सहयोग दान करना
एवं अGधकृत Cकए जाने पर एज;सी के ^प म; कायA करना ।
q) पयAटन 4वकास से संबंGधत अHय कायA, िजनक> पयAटन 4वभाग वारा अपे@ा क> जाये, का संपादन
करना ।
r) समय-समय पर 4वभाग वारा पयAटन 4वकास एवं संवधAन हेतु 6दये गये अHय कायn/BनदेशK का
कायाAHवयण/अनुपालन करना ।
s) पयAटन तथा उससे ाuत होने वाले लाभ के Bत जागृBत पैदा करना तथा Nथानीय नाग_रकK को
पयAटन के सहयोग हेतु तैयार करना ।
t)
िजले म; िNथत पयAटन के आकषAण के केHyK के बारे म; जानकारL संकलत करना तथा उसका aयापक
चार-सार करना ।
u) जनBतBनGधयK, बु4~जी4वयK, युवाओं को पयAटन के @ेT म; नेतृ[व दान करने हेतु े_रत करना ।
v) िजले म; पयAटन संवधAन क> 6दशा म; अHय कायA ।
4.
कायA@ेT - इस प_रषद का कायA@ेT सcपूणA िजला होगा ।
5.
सदNयता - प_रष के शासी Bनकाय म; Bनcनलfखत सदNय हKगे –
1. उपायु=त
-
अ?य@
2. िजले के सभीं सांसद अथवा उनके BतBनGध
-
सदNय
3. िजले के समNत 4वधायक अथवा उनके BतBनGध
-
सदNय
4. अ?य@, िजला प_रषद
-
सदNय
5. महापौर, नगर Bनगम/अ?य@, नगर पालका/नगर प_रषद
-
सदNय
6. पुलस अधी@क
-
सदNय
7. आयु=त, नगर Bनगम/नगरपालका के कायAपालक पदाGधकारL
-
सदNय
8. िजला के सभी वन मंडलK के वन मंडल पदाGधकारL/वन संर@क (वHय जीव)-
सदNय
9. उप 4वकास आयु=त-सह-मु$य कायAपालन अGधकारL, िजला पंचायत
-
सदNय
10. िजला M>ड़ा पदाGधकारL/िजला पयAटन नोडल पदाGधकारL
-
सदNय सGचव
11. कायAपालक अभयंता, भवन मडल (संबंGधत िजला)
-
सदNय
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 8 जून, 2022
13
12. िजला प_रवहन पदाGधकारL
-
सदNय
13. JTDC के Nथानीय पदाGधकारL
-
सदNय
14. Nथानीय होटल/_रसोटA एसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
15. iेवल एजेHट/iांसपोटA एसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
16. पयAटन/पुरात[व के @ेT म; 4वशेष ^Gच रखने वाले व योगदान
-
सदNय
करने वाले 03 नाग_रक
17. 4वशेष उbेWय के लए अ?य@ वारा 4वशेष आमंjTत सदNय
-
सदNय
(Mमांक 14 से 16 तक के सदNय शासी Bनकाय के अ?य@ वारा नामांCकत हKगे तथा Mमांक 16 म;
वfणAत सदNयK क> अGधकतम सं$या 03 होगी।)
6.
कायAका_रणी Bनकाय म; Bनcनानुसार सदNय हKगे:-
1. उपायु=त
-
अ?य@
2. पुलस अधी@क
-
सदNय
3. िजला के सभी वन मंडलK के वन मंडल पदाGधकारL/
वन संर@क (वHय जीव)
-
सदNय
4. उप 4वकास आयु=त-सह-मु$य कायAपालन अGधकारL, िजला पंचायत
-
सदNय
5. अपर समाहताA
-
सदNय
6. आयु=त, नगर Bनगम/ नगरपालका अथवा नगर प_रषद के
कायAपालक पदाGधकारL
-
सदNय
7. कायAपालक अभयंता, भवन मडल
-
सदNय
8. िजला M>ड़ा पदाGधकारL/िजला पयAटन नोडल पदाGधकारL
-
सदNय
सGचव एवं कोषा?य@
9. िजला प_रवहन पदाGधकारL
-
सदNय
10. JTDC के Nथानीय पदाGधकारL
-
सदNय
11. िजला जनसcपकA पदाGधकारL (DPRO)
-
सदNय
12. Nथानीय होटल/_रसोटA एसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
13. iेवल एजेHट/iांसपोटA ऐसोसएशन का एक BतBनGध
-
सदNय
14. पयAटन/पुरात[व के @ेT म; 4वशेष ^Gच रखने वाले व योगदान
-
सदNय
करने वाले 03 नाग_रक
15. 4वशेष उbेWय के लए अ?य@ वारा 4वशेष आमंjTत सदNय
-
सदNय
(Mमांक 12 से 14 तक के सदNय शासी Bनकाय म; Mमांक 14 से 16 तक के हLं सदNय हKगे तथा
Mमांक 14 म; वfणAत सदNयK क> अGधकतम सं$या 03 होगी)
7.
बैठक:-
a) शासी Bनकाय क> बैठक वषA म; एक बार आवWयक ^प से क> जायेगी। बैठक क> गणपूBतA 4वशेष
आमंjTत सदNयK को छोड़ शासी Bनकाय के कुल सदNय सं$या का एक Bतहाई होगी तथा इसम;
4वशेष आमंjTत सदNयK क> Gगनती नहLं क> जायेगी ।
b) कायAका_रणी Bनकाय क> बैठक वषA म; कम से कम चार बार हर तीन माह के अंतराल म; क> जायेगी।
बैठक क> गणपूBतA 4वशेष आमंjTत सदNयK को छोड़ शासी Bनकाय के कुल सदNय सं$या का एक
Bतहाई होगी तथा इसम; 4वशेष आमंjTत सदNयK क> Gगनती नहLं क> जायेगी ।
8.
4वशेष आमंjTत सदNय - प_रषद के शासी Bनकाय व कायAकारL Bनकाय के अ?य@ अGधकतम 03
aयि=तयK को उस समय के लए जो भी वह उGचत समझे, 4वशेष आमंjTत सदNय बना सकता है ।
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9.
सदNयK क> पाTता - समNत गैर सरकारL सदNय Bनःशु2क सेवा के लए उपल|ध होग; अथाAत इHह; Cकसी
भी कार का टL.ए. व डी.ए. नहLं 6दया जायेगा ।
10.
सदNयता हेतु आवेदन - शासी Bनकाय म; गैर सरकारL सदNयK के पद पर सदNयता Vहण करने हेतु
पयAटन/पुरात[व के @ेT म; ^Gच/Cकये गये कायn/ _रसचA/Nथानीय होटल/_रजा◌ॅटA एसोसएसन का
BतBनGध/iेवल एज;ट/iांसपोटA एसोसएशन का BतBनGध होने के साय आ6द क> 4ववरणी के साथ शासी
Bनकाय के अ?य@ को आवेदन Cकया जा सकेगा। अ?य@ वारा इस हेतु Nथानीय समाचार पTK म;
4वापन काशत Cकया जायेगा। ाuत आवेदनK के आधार पर अ?य@ वारा गैर सरकारL सदNयK को
नामत Cकया जायेगा। गैर सरकारL सदNयK के नामBतकरण नहLं होने पर भी प_रष अपना कायA कर
सकेगी। अ?य@ के पास इस कार क> सदNयता देने अथवा न देने का पूणA अGधकार होगा ।
11. गैर सरकारL सदNयK के लए योयता -
गैर सरकारL सदNयK (िजHह; नामत या 4वशेष आमंjTत Cकया जाना है) के पास Bनcन योयता होनी
चा6हए-
a) आयु 18 वषA से कम नहLं होना चा6हए ।
b) वह भारत का नाग_रक हो ।
c) वह प_रषद के BनयमK का पालन करने हेतु बा?य होगा ।
d) वह सदच_रT हो एवं 6दवालया न हो ।
e) सजायता न हो ।
12. गैर सरकारL सदNयK के सदNयता क> समािuत -
Cकसी कार के Bनcन कारण Nथा4पत होने पर गैर सरकारL सदNयK क> सदNयता समाuत क> जा
सकेगी -
a) Nवयं वारा प_रषद के अ?य@ को लfखत इNतीफा देने के कारण ।
b) पागल या 6दवालया हो जाने के कारण ।
c) Hयायालय वारा दोष स~ Cकए जाने के कारण ।
d) प_रष क> लगातार 3 बैठकK म; अनुपिNथत रहने पर। ऐसे सदNय को अ?य@ के अनुमोदन से सGचव
वारा एक नो6टस 6दया जाएगा। नो6टस के जवाब हेतु 1 माह का समय 6दया जायेगा। उ=त नो6टस
के जवाब आने पर शासी Bनकाय उस पर 4वचार करके उ=त सदNय क> सदNयता समाuत करने का
BनणAय करेगी। य6द BनधाA_रत अवGध म; नो6टस का कोई उ[तर नहLं ाuत हो तो भी सदNयता समाuत
क> जा सकती है ।
e) शासी Bनकाय को समुGचत माण मलने या जांच करने पर यह संतोष हो जाये Cक कोई सदNय
प_रषद के उbेWयK के 4वपरLत कायA कर रहा है या BनयमK का पालन नहLं कर रहा है या प_रषद क>
सcपBत को हाBन पहुँचा रहा हो या अHय कार के ऐसे कायA कर रहा है जो प_रषद को Cकसी कार
से भी हाBनकारक हो, तो ऐसी िNथBत म; ऐसे सदNय क> सदNयता समाuत क> जा सकती है। इस हेतु
Nताव शासी Bनकाय क> बैठक म; उपिNथत सदNयK के बहुमत से Nवीकृत होना आवWयक होगा ।
उ=त Cकसी भी कारण से सदNयता समाuत होने पर प_रषद सदNय को लfखत म; सूGचत करेगी ।
13. 4व[तीय संसाधनK क> उपल|धता - प_रष के कायn हेतु Bनcन QोतK से 4व[तीय संसाधन ाuत हो
सकेगा-
a) 4वशेष योजन हेतु आयोिजत कायAMमK के शु2क से ाuत आय ।
b) प_रष के कायAकलापK म; Nपा◌ॅHसरशप या दान से ाuत आय ।
c) जन/Bनजी भागीदारL के आयोजनK से ाuत शु2क ।
d) प_रष के अGधन पयAटक NथलK पर 4वापन से ाuत आय ।
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e) प_रष क> प_रसंपि[तयK के संचालन से ाuत आय ।
f)
प_रष के अधीन पयAटक @ेTK म; वेश हेतु वेश शु2क से ाuत आय ।
g) सरकार के 4वभागK वारा अनुदान ।
h) भारत सरकार/राय सरकार अथवा Cकसी अHतराAiLय/राiLय Nतर क> संNथाओं वारा 4वशेष ोजे=ट
हेतु अनुदान ।
i)
का◌ॅरपोरेट सोसल रेNपंसjबल6ट के तहत का◌ॅरपोरेट से ाuत आय/अनुदान। इसके तहत झारखड
का◌ॅरपोरेट सोसल रेNपंसjबलटL नीBत के अनु^प कारAवाई क> जायेगी ।
14. प_रष सरकारL अनुदान के अBत_र=त उपरो=त वfणAत अHय QोतK से आय ाuत करने का यास/कारAवाई
करेगी ।
15. प_रषद का बzक खाता तथा पी॰ एल॰ खाता- राय सरकार से ाuत अनुदान क> राश के संधारण हेतु
[येक प_रष का अपना-अपना पी॰एल॰ खाता होगा तथा अHय QोतK से ाuत आय के संधारण हेतु
[येक प_रषद का Cकसी राiLयकृत बzक म; खाता होगा। उ=त बzक खात का संचालन कायAका_रणी के
अ?य@ व कोषा?य@ के संयु=त हNता@र से जबCक पी॰ एल॰ खाता का संचालक कोषा?य@ हKगे, जो
अ?य@ से पूवाAनुमBत ाuत कर राश क> Bनकासी कर;गे ।
16. प_रषद का कायA संचालन -
a) शासी Bनकाय प_रषद का सवI च Bनकाय होगा। शासी Bनकाय वारा कायAकारL Bनकाय को योजनाओं
क> NवीकृBत, कायाAHवयन, 4व[तीय aयय, कमAयK को रखना तथा सरकार/राय पयAटन संवधAन समBत
को अनुशंसा भेजने आ6द हेतु समय समय पर Bनदेशत Cकया जा सकेगा। कायAकारL Bनकाय, शासी
Bनकाय के अधीन प_रषद का उसके उbेWयK हेतु योजनाओं/कायn का कायाAHवयन करेगी।
b) Bनयमत aयय के Cकसी Nताव पर कायAकारL Bनकाय वारा शासी Bनकाय का अनुमोदन ाuत करना
आवWयक होगा ।
c) Cकसी Nथल के 4वकास/BनमाAण आ6द क> ^॰ 10 लाख तक क> योजनाओं क> NवीकृBत कायAकारL
Bनकाय के अनुशंसा से तथा इससे अGधक के योजनाओं क> NवीकृBत शासी Bनकाय के अनुशंसा से
Cकया जा सकेगा ।
d) प!रष# *कसी थल पर वकास/नमाण काय क/ अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के अनुसार ा2कलन
3॰ 25.00 लाख तक के होने क/ िथत म6 प!रषद के पास न7ध उपल9ध होने पर उपायु2त-सह-
अ:य; अनुशंसानुसार काय क/ वीकृत दे सक6 गे। अनुशंसा के अनुसार ा2कलन 3॰ 25.00 लाख से
अ7धक होने क/ िथत म6 प!रषद के पास न7ध उपल9ध होने क/ िथत म6 उपायु2त-सह-अ:य;
वभाग से अनुमोदन ा<त कर वीकृत द6गे। अनुशंसा के अनुसार प!रषद के पास न7ध उपल9ध नह=ं
होने क/ िथत म6 उपायु2त-सह-अ:य; इस बात का उ&लेख करते हुए ा2कलन वभाग को
वीकृत हेतु उपल9ध कराय6गे। *कसी भी िथत म6 3॰ 1.00 (एक करोड़ 3पये) से अ7धक क/ योजना
वभाग तर से ह=ं वीकृत क/ जायेगी ।
e) पयAटक NथलK के बंधन व रख-रखाव आ6द हेतु ^॰ 2 लाख तक के वा4षAक aयय क> NवीकृBत
अ?य@, कायAकारL Bनकाय वारा, ^॰ 5.00 लाख तक के वा4षAक aयय क> NवीकृBत कायAकारL Bनकाय
वारा तथा इससे अGधक के वा4षAक aयय क> NवीकृBत शासी Bनकाय वारा दL जायेगी ।
f)
प_रसंपि[तयK के संचालन, उपयोग शु2क अGधरोपण, सरकार से ाuत होने वाले अनुदान के अBत_र=त
कंडका 13 म; वfणAत QोतK से आय के Qृजन हेतु कायAकारL Bनकाय वारा कारAवाई Cकया जायेगा।
इस संदभA म; शासी Bनकाय आवWयक 6दशा-Bनदेश दे सकेगा ।
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g) 4वभाग वारा 6दये जाने वाले 6दशा BनदेशK के संदभA म; जबतक Cक 4वभाग वारा उ2लेfखत न हो,
BनदेशK के अनुपालन हेतु कायAकारL प_रष के अ?य@ को प_रषद के Cकसी भी Bनकाय से अनुमोदन
लेने क> आवWयकता नहLं होगी, परंतु इस कार के Cकए गये कायn/कारAवाईयK क> सूचना प_रषद के
कायAकारL Bनकाय व शासी Bनकाय को अ?य@ वारा 6दया जायेगा ।
h) प_रषद के कायA संचालन म; झारखड सरकार के 4व[तीय BनयमK तथा जहां आवWयक हो सरकार के
अHय BनयमK के अनु^प हLं कायA संचालन Cकया जायेगा ।
i)
Cकसी अGधसूGचत पयAटक Nथल के 4वकास क> अनुशंसा शासी Bनकाय वारा क> जाएगी िजसपर
कायAकारL Bनकाय वारा 4वकास का Nताव तैयार कराकर प_रष म; स@म Nतर से
NवीकृBत/अनुमोदन ाuत करते हुए योजना का कायाAHवयन कराया जायेगा ।
j)
Cकसी Nथल को पयAटक Nथल के ^प म; अGधसूGचत करने/ अGधसूGचत NथलK के Qेणी म; प_रवतAन/
राजक>य महो[सव घो4षत करने आ6द क> अनुशंसा राय पयAटन संवधAन समBत या 4वभाग को शासी
Bनकाय के अनुमोदन से हLं भेजा जा सकेगा ।
k) प_रष के आय/अनुदान ािuत हेतु समुGचत कारAवाई (वेश शु2क BनधाAरण, प_रसंपि[तयK का उपयोग
शु2क/लाईस;स शु2क BनधाAरण/ 4वापन से आय ाuत करना आ6द) कायAकारL Bनकाय वारा Cकया
जायेगा। इस संदभA म; शासी Bनकाय वारा अनुदेश/Bनदेश 6दया जा सकेगा िजसका का अनुपालन
कायAकारL Bनकाय को करना अBनवायA होगा ।
17.
शासी Bनकाय के अGधकार व कतAaय -
a) प_रषद के 4पछले वषA का वा4षAक 4ववरण एवं गBत Bतवेदन Nवीकृत करना ।
b) प_रषद क> Nथायी BनGध व सcपBत क> ठक aयवNथा करना ।
c) अमागी वषA के लये लेखा परL@कK क> Bनयुि=त करना ।
d) अHय ऐसे 4वषयK पर 4वचार करना जो कायAका_रणी Bनकाय वारा Nतुत हो ।
e) प_रषद वारा संचालत संNथाओं के आय-aयय पTकK को Nवीकृत करना ।
f)
4वभHन 4वषयK/ योजनाओं के कायाAHवयन/आय के साधन/शु2क BनधाAरण आ6द हेतु कायAकारL Bनकाय
को Bनदेशत करना ।
g) बजट का अनुमोदन करना ।
18. कायAका_रणी Bनकाय का कतAaय -
a) िजन उbेWयK क> ािuत हेतु प_रषद का गठन हुआ है उसक> पूBतA हेतु शासी Bनकाय के BनणAयK/BनदेशK
का अनुपालन करना और इस आशय क> पूBतA हेतु aयवNथा/आवWयक कारAवाई करना।
b) प_रष के उbेWयK क> पूBतA हेतु पयAटन 4वकास तथा संवधAन हेतु Nताव तैयार करना तथा प_रष म;
स@म Nतर से अनुमोदन ाuत करते हुए योजनाओं का कायाAHवयन कराना।
c) 4पछले वषA का आय-aयय का लेखा पूणAतः परL@त Cकया हुआ गBत Bतवेदन के साथ Bत वषA
शासी Bनकाय क> बैठक म; Nतुत करना ।
d) प_रषद एवं उसके अधीन संचालत संNथाओं के कमAचा_रयK के वेतन तथा भ[तK आ6द का भुगतान
करना। प_रषद क> चल-अचल सcपBत पर लगने वाले कर आ6द का Bनयमानुसार भुगतान करना।
e) कमAचा_रयK, श@कK आ6द क> Bनयुि=त करना ।
f)
प_रष के उbेWयK क> पूBतA हेतु 4वभHन कार के आयोजन करना ।
g) अHय आवWयक कायA करना, जो शासी Bनकाय वारा समय-समय पर सwपे जाय; ।
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19. अ?य@ के अGधकार एवं कतAaय -
a) अ?य@, शासी Bनकाय तथा कायAका_रणी Bनकाय क> समNत बैठकK क> अ?य@ता करेगा तथा सGचव
वारा शासी Bनकाय तथा कायAका_रणी क> बैठकK का आयोजन करवायेगा ।
b) अ?य@ का मत 4वचाराथA 4वषयK म; BनणAया[मक होगा ।
c) आपातकालLन प_रNथBतयK म; अ?य@, प_रषद के उbेWयK के आलोक म; कोई भी BनणAय ले सकेगा
परंतु इस कार के BनणAय पर प_रष के संबंGधत Bनकाय का 4वमशIपरांत अभपुिट करा लया
जायेगा ।
20. सदNय सGचव के अGधकार एवं कतAaय -
a) शासी Bनकाय एवं कायAका_रणी क> बैठक, समय-समय पर अ?य@ के अनुमोदन से बुलाना और समNत
आवेदन-पT तथा सुझाव जो ाuत हो, अ?य@ तथा शासी/कायAकारL Bनकाय के सम@ Nतुत करना ।
b) प_रषद का आय-aयय का लेखा परL@ण करवाना तथा लेखा परL@ण Bतवेदन तैयार करके शासी
Bनकाय के सम@ Nतुत करना ।
c) प_रषद के सारे कागजातK को तैयार करना तथा करवाना। उनका BनरL@ण करना व अBनयमतता पाये
जाने पर उसक> सूचना कायAका_रणी को देना। समNत बैठकK क> कायAवा6हयK को ल4पब~ करना।
d) अ?य@/कायAकारL Bनकाय/शासी Bनकाय के अनुमोदन/BनदेशK के अनुसार प_रषद का कायA संचालन
करना/पTाचार करना ।
21. कोषा?य@ के अGधकार -
a) प_रषद क> धनराश का पूणA 6हसाब रखना तथा शासी Bनकाय या कायAका_रणी/अ?य@ अथवा स@म
ाGधकार वारा Nवीकृत aयय करना ।
b) आकिNमक aयय क> िNथBत म; अ?य@ से NवीकृBत ाuत करते हुए aयय करना ।
c) अ?य@ के साथ संयु=त ^प से प_रषद के बzक खाता/पी॰एल॰ खाता का संचालन करना ।
22. प_रष वारा य6द कोई संरचना BनमाAण/अGधठापन कराना हो तो ऐसी िNथBत म; Bनcन jबHदुओं का
अनुपालन Cकया जायेगा -
a) य6द Nथल पर पयAटन 4वभाग/झारखड पयAटन 4वकास Bनगम ल॰/भारत पयAटन 4वकास Bनगम
ल॰/अHय ाGधकार/एज;सी वारा कोई कायA कराया जा रहा हो, तो वहाँ पर अBत_र=त कायA Nवीकृत
करने के पूवA 4वभाग से पूवA NवीकृBत ाuत करना सुBनिWचत Cकया जायेगा ।
b) BनमाAण कायA सरकारL भूम पर हLं कराया जाएगा। आवWयकतानुसार वन 4वभाग/अHय सरकारL एज;सी
से भूम उपयोग हेतु अनापि[त ाuत कर लया जाएगा ।
c) BनमAत होने वालL संरचनाओं तक 6दaयांगK के बाधा र6हत पहुँच सुBनिWचत Cकया जायेगा ।
d) चयBनत NथलK के 4वकास कायA हेतु NथलK क> पयAटन संभावना के अनुसार िजला पयAटन संवधAन
प_रष के अनुशंसानुसार ा=कलन तैयार कराकर स@म Nतर से तकनीक> Nवीकृत ा=कलनानुसार
हLं कायA कराया जायेगा ।
e) DPR का सुTण, भवन BनमाAण 4वभाग/झारखड राय भवन BनमाAण Bनगम ल॰ वारा सूचीब~ Cकसी
भी एज;सी से कराया जा सकेगा। सूचीब~ एजेHसी का चयन कायAकारL पषAद के अ?य@ कर;गे।
f)
योजनाओं का कायाAHवयन सु4वधानुसार भवन BनमाAण मडल/जल संसाधन मडल/पेयजल Nव छता
मडल/Vमीण 4वकास 4वशेष मडल/NREP/Vामीण कायA मडल/िजला प_रषद आ6द के मा?यम
से कायAकारL प_रषद के अ?य@ के BनणAयानुसार कराया जा सकेगा ।
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g) चार-सार व पयAटन से संबंGधत अHय कायn के लए पयAटन Bनदेशालय/झारखड पयAटन 4वकास
Bनगम ल॰ वारा सूचीब~ एजेHसी का सहयोग लया जा सकेगा। सूचीब~ एजेHसी का चयन
कायAकारL पषAद के अ?य@ कर;गे ।
23. प_रष के लए मानव संसाधन -
a) प_रष के कायn म; सहायता हेतु िजला Nतर पर 4वभाग वारा पयAटन @ेT म; अनुभव/श@ा ाuत
ोफेशनल को Contract / Out Sourcing Basis पर रखा जायेगा। यह कमx पयAटन के कायn म;
सदNय सGचव, कोषा?य@ व अ?य@ को आवWयक सहायता दान कर;गे। पयAटन के sिट से समृ~
िजलK (जैसे-लातेहार, राँची, देवघर, दुमका, चतरा, हज़ारLबाग आ6द) म; इस कार के एक Dedicated
कमx को रखा जायेगा, जबCक पयAटन के sिट से कम समृ~ िजलK म; एक कमx को दो िजला का
कायA सwपा जा सकेगा ।
b) उ=त कंडका-(a) के अBत_र=त 4वभागीय पूवाAनुमBत से प_रष 01 (एक) Clerk-cum-Computer
Operator को Contract / Out Sourcing Basis पर रख सकती है ।
c) इन कमAयK क> योयता तथा पा_रQमक 4वभाग वारा BनधाA_रत Cकया जायेगा तथा आवWयकतानुसार
इनके Nथापना aयय हेतु 4वभाग वारा प_रष को अनुदान 6दया जायेगा ।
d) प_रषद के लए आवWयक मानव संसाधन का आकलन करते हुए 4वभाग वारा स@म Nतर (शासी
पदवगA समBत) का अनुमोदन ाuत करने के उपरांत हLं मानव संसाधन का Bनयोजन/प_रBनयोजन
Cकया जायेगा। इस Nता4वत प_रषद के संचालन (मानव संसाधन को 6दये जाने वाले पा_रQमक
स6हत) हेतु BतवषA लगभग 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) ^पये का 4व[तीय भार होगा।
e) प_रषद के मानव संसाधन का उपयोग प_रषद के अBत_र=त 4वभाग वारा भी Cकया जा सकेगा ।
24. प_रष का कायाAलय -
a) िजला M>ड़ा पदाGधकारL/िजला पयAटन नोडल पदाGधकारL का कायाAलय हLं प_रषद का कायाAलय होगा।
b) कायाAलय के खचA हेतु 4वभाग वारा आवWयकतानुसार अनुदान 6दया जायेगा ।
25. लेखा परL@ण- प_रष का लेखा परL@ण महालेखापरL@क तथा 4व[त 4वभाग के अंके@ण दल वारा Cकया
जायेगा ।
26. संशोधन - प_रषद के 4वधान म; संशोधन शासी Bनकाय क> बैठक म; कुल सदNयK के 2/3 मतK से पा_रत
होगा। यह संशोधन 4वभाग से अनुमो6दत हाने पर हL लागू होगा ।
27. 4वघटन - इस प_रष का 4वघटन 4वभाग के आदेश से हL हो सकेगा। 4वघटन के पWचात् प_रषद क>
प_रसcपBतयK को Cकसी अHय Bनकाय/संNथान को अंत_रत करने अथवा सीधे 4वभाग के BनयंTण म; रखने
पर 4वघटन के समय BनणAय लया जायेगा ।
28. सcपि[त - प_रषद क> समNत चल तथा अचल सcपBत प_रषद के नाम से रहेगी। प_रषद क> कोई भी
संपि[त jबना 4वभागीय अनुमBत के Cकसी भी अHय सरकारL संNथा को अंत_रत नहLं होगी तथा Cकसी भी
िNथBत म; Cकसी Bनजी संNथा को अंत_रत नहLं होगी। प_रसंपि[तयK को माT संचालन हेतु Bनजी संचालकK
को लाईसेHस शु2क पर कुछ समयावGध (जैसा प_रषद सुBनिWचत करे) के लए 6दया जा सकेगा ।
29. 4ववाद - संNथा म; Cकसी कार का 4ववाद उ[पHन होने पर अ?य@ को साधारण सभा क> अनुमBत से
सुलझाने का अGधकार होगा। य6द इस BनWचय या BनणAय से उभय प@K को संतोष न हो तो वह पंजीयक
क> ओर 4ववाद के BनणAय के लये भेज सकेगा। पंजीयक का BनणAय अंBतम व सवAमाHय होगा ।
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झारखड राजक>य मुyणालय
झारखड राजक>य मुyणालय, राँची वारा काशत एवं मु6yत
राँची वारा काशत एवं मु6yत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 267 – 50