झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
7 आषाढ़, 1944 (श०)
सं" या– 295 राँची, मंगलवार, 28 जून, 2022 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग ।
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अधसूचना
30 अगत, 2019
सं"या-06/ववध-04/2019- 4678- महाम3हम रा4यपाल, झारखड गवाह6 क7 सुर9ा एवं अभर9ा हेतु
=न>न योजना बनाते हA-
ल+य एवं उ-े/य-
इस योजना का उDेEय यह सु=निEचत करना है Hक अपराIधक वाद6 का
अनुसंधान, अभयोजन एवं Kवचारण सुर9ा के अभाव मL आपराIधक 3हंसा या अभयोग के वारा गवाह6 को
धमका कर या डरा कर साMय देने के लए बाNय करने के कारण प9पातपूणO नहPं हो। गवाह6 को पूणO सुर9ा
का KवEवास 3दलाने क7 आवEयकता है ताHक वे आRमKवEवास के साथ कानून लागू करने एवं Tया=यक
अIधकाUरय6 को सहयोग करने के लए आगे आयL। इसका लMय उन सभी उपाय6 को IचिTहत करना है, िजसे
गवाह6 एवं उनके पUरवार के सदVय6 के जीवन, =तWठा एवं स>पिRत क7 सुर9ा धमक7 तथा खतर6 से करने के
लए अंगीकृत Hकया जा सके।
योजना क2 आव/यकता एवं औच4य-
माननीय सवZ[च Tयायालय वारा कई आदेश6 मL गवाह सुर9ा
के महRव पर बहुत बल 3दया गया है। भा०द०Kव० क7 धारा-195ए मL अभयु\त वारा गवाह को धमक7 देने को
आपराIधक आरोप माना गया है, िजसमL 07 (सात) वषO कारावास क7 सजा देय है। इसी कार अTय कानून6
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यथा Hकशोर Tयाय (बालक6 क7 देख रेख और संर9ण) अIध=नयम, 2015, NयानाकषOक संर9ण अIध=नयम,
2011, लAIगक अपराध6 से बालक6 का संर9ण (लै०अ०बा०स०) अIध=नयम, 2012, राW^Pय अTवेषण अभकरण
अIध=नयम, 2008 और अनुसूIचत जा=त तथा जनजा=त (अRयाचार =नवारण) अIध=नयम, 1989 मL भी खतर6
से गवाह6 क7 सुर9ा का ावधान है। तथाKप अब तक सम_ `प से गवाह सुर9ा के मुDे को लa9त करते हुए
कोई औपचाUरक `प से ग3ठत कायObम नहPं लाया गया है।
हाल के वषc मL उ_वाद, आतंकवाद एवं संग3ठत अपराध बढ़ गये हA तथा वृहRत एवं KवKवध `प ले रहे
हA। इन अपराध6 के अTवेषण एवं अभयोजन के लए यह आवEयक है Hक गवाह को अपराध Tयाय णालP पर
पूणO KवEवास हो। अतः रा4य मL गवाह सुर9ा के मुDे को लa9त करते हुए एक योजना तैयार करने क7
आवEयकता है।
योजना का सार-
गवाह सुर9ा गवाह को Tयाय क9 तक पुलस अभर9ा मL ले जाने जैसा सरल
हो सकता है या गवाहP अभलेeखत करने के लए आधु=नक संचार णालP (जैसे-ओgडय6/Kवgडय6 साधन) का
योग Hकया जा सकता है। अTय ज3टल मामल6, संग3ठत अपराधी समूह से संबंIधत, मL गवाह सुर9ा
सु=निEचत करने के लए KवशWट उपाय क7 आवEयकता होती है, जैसे- गुमनामी, सुरa9त घर मL अVथाई तौर
पर =नवासत करना, नई
पहचान देना एवं गुkत Vथान पर गवाह को पुनVथाOKपत करना। तथाKप Hकसी गवाह क7 सुर9ा क7 आवEयकता
को उसके खतरे क7 धारणा और संवेदनशीलता के आधार पर मामलावार Kवचार करने क7 आवEयकता है।
1. सं567त नाम एवं व4त9न-
(क)-यह योजना ”झारखड रा4य गवाह संर9ण योजना, 2019”कहP जायेगी।
(ख)-यह राजक7य गजट मL अIधसूचना काशन क7 =तIथ से वृRत होगी।
(ग)-यह पुरे झारखड रा4य मL वृRत होगी।
भाग-I
2. प;रभाषाए-
(i)-”सं=हता”से अभाय है दड Hbया सं3हता, 1973 (1974 का 2)य
(ii)-”गवाह क2 पहचान छुपाना”से अभाय है एवं समाKवWट है Hक ऐसी पUरिVथ=त जो Hकसी भी कार से
Rय9 या परो9 `प से गवाह के नाम, पता एवं अTय सूचनाएँ, जो अTवेषण, Kवचारण एवं परP9ण के बाद
गवाह का पहचान बताता हो, के काशन या दशOन पर रोक लगाता हो;
(iii)-”स9म ाIधकार”से अभाय है Rयेक िजला मL धान िजला एवं सp Tयायाधीश क7 अNय9ता मL ग3ठत
एक Vथायी सम=त, िजसमL िजला के उपायु\त सदVय तथा िजला के पुलस अधी9क इसके सदVय सIचव
ह6गे।
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(iv)-”पUरवार के सदVय”मL गवाह के माता-Kपता/अभभावक, प=त या पRनी, लव-इन पाटOनर, सहोदर भाई या
बहन, ब[चे, पोते आते हA;
(v)-”फामO”से अभाय है इस योजना के साथ अनुलrनक-1 के `प मL संलrन ”गवाह संर9ण आवेदन फामO”य
(vi)-”गुkत कायOवाहP”से अभाय है वह कायOवाहP िजसमL स9म ाIधकार/Tयायालय केवल उTहPं sयHकतय6 को
भाग लेने क7 अनुम=त देगा िजनका गवाह संर9ण आवेदन पर सुनवाई एवं =नणOय या Tयायालय मL बयान के
bम मL उपिVथत रहना आवEयक है;
(vii)-”लाइव लंक”से अभाय है एवं समाKवWट है एक लाइव वीgडयो लंक या अTय ऐसी sयवVथा िजसके
वारा कोई गवाह, जो सशरPर Tयायालय क9 मL उपिVथत नहPं रहते हुए Hकसी मामले मL बयान दे रहा हो या
स9म ाIधकार से बातचीत कर रहा हो;
(viii)-”गवाह संर9ण उपाय”से अभाय है योजना क7 धारा-7, भाग-III, भाग-IV एवं भाग-V मL बताये गये
उपाय
(ix)-”अपराध”से अभाय है वे अपराध िजसमL मृRयु या आजीवन कारावास या सात साल या उससे उपर क7
सजा देय हो, और वे अपराध भी िजसमL भा०द०Kव० क7 धारा-354, 354ए., 353बी., 354सी., 354डी. एवं 509
के तहत् सजा देय हो;
(x)-”खतरा KवEलेषण =तवेदन”से अभाय है गवाह या उसके पUरवार के सदVय6 का खतरे के =त अनुभू=त
क7 गंभीरता एवं सRयRता का अTवेषण करनेवाले िजले के पुलस अधी9क वारा तैयार एवं समKपOत एक
KवVतृत =तवेदन। इसमL गवाह या उसके पUरवार के जीवन, =तWठा एवं स>पिRत को होनेवाले खतरे क7 कृ=त
का KवशWट Kववरण के अ=तUर\त sयि\त या sयि\तय6 के वारा 3दये जा रहे धमक7, धमक7 क7 सीमा, इसे
काUरत करने के पीछे मंशा, उDेEय एवं साधन का KवEलेषण सि>मलत है।
इसमL खतरे क7 अनुभू=त का वगvकरण के साथ उन KवशWट गवाह सुर9ा उपाय6 का Vताव रहेगा िजसे
कायाOिTवत करना आवEयक होगा।
(xi)-”गवाह”से अभाय है कोई sयि\त िजसके पास अपराध से संबंIधत सूचना या अभलेख हो।
(xii)-”गवाह सुर9ा आवेदन”से अभाय है गवाह वारा गवाह सुर9ा आदेश ाkत करने के लए सदVय सIचव
के माNयम से स9म ाIधकार के सम9 Kव3हत फामO मL लाया गया आवेदन। यह गवाह, उसके पUरवार के
सदVय, उसके वारा =नयु\त अIधव\ता या संबंIधत अनुसंधानकRताO/पुलस =नरP9क/अनुमडल पुलस
पदाIधकारP/कारा अधी9क के वारा लाया जा सकता है।
(xiii)-”गवाह सुर9ा कोष”से अभाय है इस योजना के तहत् स9म पदाIधकारP वारा पाUरत गवाह सुर9ा
आदेश कायाOिTवत करने हेतु Hकये गये sयय को वहन करने के लए ग3ठत Hकया गया कोष।
(xiv)-”गवाह सुर9ा आदेश”से अभाय है स9म पदाIधकारP वारा पाUरत आदेश िजसमL गवाह सुर9ा उपाय6
को लागू करने का उwलेख हो।
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(xv)-”गवाह सुर9ा कोषांग”से अभाय है झारखड पुलस संगठन का =तबx कोषांग िजसे गवाह सुर9ा
आदेश को कायाOिTवत करने हेतु कRतOsय सyपा गया है।
भाग-II
3.-खतरे क2 अनुभूAत के अनुसार गवाह क2 Bेणी:
Bेणी-”क”जहॉ अTवेषण/Kवचारण या उसके बाद गवाह या उसके पUरवार के सदVय6 के जीवन पर खतरा हो।
Bेणी-”ख”जहॉ अTवेषण/Kवचारण या उसके बाद गवाह या उसके पUरवार के सदVय6 क7 सुर9ा, =तWठा या
स>पिRत पर खतरा हो।
Bेणी-”ग”जहॉ खतरा मNयम हो एवं अTवेषण/Kवचारण या उसके बाद गवाह या उसके पUरवार के सदVय6 क7
=तWठा या स>पिRत का उRपीड़न या धमक7 का संबंध रखता हो।
4.-राFय गवाह सुर6ा कोष:
(क) गवाह सुर9ा कोष नामक एक कोष होगा, िजससे स9म ाIधकार वारा पाUरत गवाह सुर9ा आदेश के
कायाOTवयन हेतु Hकये गये sयय एवं अTय संबंIधत sयय का वहन Hकया जायेगा।
(ख) गवाह सुर9ा कोष मL =न>नलeखत सि>मलत ह6गे-
I. रा4य सरकार वारा वाKषOक बजट मL Hकया गया बजट उपबंध।
II.गवाह सुर9ा कोष मL जमा करने हेतु Tयायालय6/TयायाIधकरण6 वारा पाUरत आदेश/लगाये गये
जुमाOने क7 राश क7 ािkत।
III. केT|/रा4य सरकार वारा अनुम=त ाkत लोकोपकारक/दानशील संVथाओं/संगठन6 एवं sयि\तय6 से
ाkत दान/अंशदान।
IV. कॉपZरेट सामािजक दा=यRव के तहत् दP गई =नIध।
(ग) यह कोष गृह, कारा एवं आपदा बंधन Kवभाग, झारखड वारा संचालत Hकया जायेगा।
5.-स6म ाधकार के सम6 आवेदन दाGखल करना:
इस योजना के तहत् सुर9ा आदेश ाkत करने के लए आवेदन Kव3हत फामO मL सहायक दVतावेज, य3द
कोई हो, के साथ सदVय सIचव के माNयम से संबंIधत िजले के स9म ाIधकार, जहॉ अपराध घ3टत हुआ है,
के सम9 दाeखल Hकया जा सकता है।
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6.-आवेदन संकरण क2 HIया:
(क) स9म ाIधकार के सदVय सIचव को जैसे हP और जब आवेदन Kव3हत पp मL ाkत होता है,
उसके वारा तुरंत खतरा KवEलेषण =तवेदन क7 मांग संबंIधत पुलस अनुमडल के भारP पुलस
अधी9क/उपाधी9क से करने हेतु एक आदेश पाUरत Hकया जायेगा।
(ख) आसTन खतरे के कारण होने वाले आकिVमकता के आधार पर आवेदन के लं~बत रहने क7 िVथ=त
मL स9म ाIधकार वारा गवाह या उसके पUरवार के सदVय6 के अंतUरम सुर9ा हेतु आदेश पाUरत Hकया जा
सकता है।
बशत क7 आवेदक एवं उसके पUरवार के सदVय6 के जीवन को गंभीर एवं आसTन खतरा क7 िVथ=त मL
पुलस को तुरंत सुर9ा दान करने मL कुछ भी अवरोधक नहPं होगा।
(ग) खतरा KवEलेषण =तवेदन पूणO गोपनीयता के साथ शी तैयार Hकया जायेगा एवं आदेश ािkत के
पाँच कायO 3दवस के अTदर स9म ाIधकार को ाkत कराया जायेगा।
(घ) खतरा KवEलेषण =तवेदन मL खतरा अनुभू=त को ेणीबx Hकया जायेगा और इसमL गवाह या उसके
पUरवार को समुIचत सुर9ा दान करने हेतु सुर9ा उपाय के सुझाव भी सि>मलत ह6गे।
(ड़) गवाह सुर9ा आवेदन के संVकरण के bम मL स9म ाIधकार वारा गवाह और/या उसके पUरवार
के सदVय6/=नयोजक6 या Hकसी अTय sयि\त, जो योrय तीत हो, से Kवशेषकर sयि\तगत `प मL, और य3द
संभव नहPं हो तो इले\^ो=नक साधन6 के वारा गवाह के सुर9ा आवEयकता को सु=निEचत करने के लए
बातचीत Hकया जायेगा।
(च) स9म ाIधकार वारा गवाह सुर9ा आवेदन पर सभी सुनवाई पूणO गोपनीयता बरतते हुए गुkत
क9 मL Hकया जायेगा।
(छ) सभी आवेदन का =नWपादन पुलस ाIधकाUरय6 से खतरा KवEलेषण =तवेदन ाkत होने के पEचात
पाँच कायO 3दवस के अTदर कर 3दया जायेगा।
(ज) स9म ाIधकार वारा पाUरत गवाह सुर9ा आदेश का कायाOTवयन रा4य के गवाह सुर9ा कोषांग
या Kवचारण Tयायालय, जैसा मामला हो, के वारा Hकया जायेगा। स9म ाIधकार वारा पाUरत सभी गवाह
सुर9ा आदेश6 के कायाOTवयन क7 संपूणO जवाबदेहP पुलस महा=नदेशक, झारखड पर होगी।
तथाKप स9म ाIधकार वारा पहचान बदलने और/या पुनवाOस के लए पाUरत गवाह सुर9ा आदेश का
कायाOTवयन गृह, कारा एवं आपदा बंधन Kवभाग, झारखड वारा Hकया जायेगा।
(झ) गवाह सुर9ा आदेश पाUरत होने पर गवाह सुर9ा कोषांग वारा एक मासक अनुपालन =तवेदन
स9म ाIधकार के सम9 दायर Hकया जायेगा।
(ञ) य3द स9म ाIधकार वारा पाया जाता है Hक गवाह सुर9ा आदेश को पुनरPa9त करने क7
आवEयकता है या इस संबंध मL आवेदन लाया जाता है, और Kवचारण क7 समािkत पर, एक नया खतरा
KवEलेषण =तवेदन क7 मांग संबंIधत पुलस अनुमडल के भारP पुलस अधी9क/उपाधी9क से Hकया जायेगा।
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7.-सुर6ा उपायJ के कार:
आदेशत गवाह सुर9ा उपाय खतरा के समानुपा=तक ह6गे एवं एक Kवशेष अवIध, एक बार मL तीन माह
से 4यादा के लए नहPं, ह6गे। इसमL समा3हत हो सकता है-
(क) यह सु=निEचत करना Hक अTवेषण या Kवचारण के bम मL गवाह और अपराधी आमने-सामने नहPं
आये;
(ख) मेल और टेलPफोन कॉwस का अनुवण;
(ग) गवाह का टेलPफोन न>बर बदलने या उसे गैर-सूचीबx न>बर देने के लए टेलPफोन क>पनी के
साथ sयवVथा करना;
(घ) गवाह के घर मL सुर9ा उपकरण जैसे सुर9ा दरवाजे, सी0सी0टP0वी0, अलामO, घेराबंदP आ3द
संVथाKपत करना;
(ड़) उसे बदले हुए नाम या अ9र के वारा संबोIधत करते हुए गवाह का पहचान छुपाना;
(च) गवाह के लए आपातकालPन िVथ=त मL सं>पकO के लए sयि\त;
(छ) गवाह के घर के करPब सुर9ा एवं उसके चार6 तरफ सतत् गEत;
(ज) संबंधी के घर या नजदPक के शहर मL अVथाई `प से =नवास पUरवतOन;
(झ) सुनवाई क7 =तIथ के लए सरकारP वाहन का बंध या रा4य KवRत पोKषत वाहन और Tयायालय
आने-जाने के मागOर9क;
(ञ) गुkत Kवचारण करना;
(ट) कथन एवं बयान के Uरकॉgडग के समय एक सहायक sयि\त के उपिVथत रहने क7 अनुम=त देना;
(ठ) Kवशेष `प से बनाये गये अ=तसंवेदनशील गवाह अदालत, िजसमL लाईव वीgडयो लंक, गवाह एवं
अपराधी के जाने के लए अलग-अलग मागO के अ=तUर\त एक तरफा दपOण एवं पद के साथ गवाह के चेहरे के
Iचp को बदलनL का Kवकwप एवं गवाह के आवाज़ क7 sयता पUरव=तOत करने क7 sयवVथा हो, िजससे Hक उसे
पहचाना न जा सके, का योग;
(ड) Kवचारण के दौरान ~बना Vथगन के 3दन-=त3दन के आधार पर शी बयान Uरकाडग सु=निEचत
करना;
(ढ) गवाह सुर9ा कोष से समय-समय पर गवाह को पुनवाOस, गुजारा या नया पेशा/sयवसाय ार>भ
करने के लए, िजसे आवEयक समझा जाये, आवIधक KवRतीय सहायता/अनुदान देना;
(ण) कोई भी अTय सुर9ा उपाय जो आवEयक समझा जाए;
8.-अनुBवण एवं पुनरK6ण-
एक बार सुर9ा आदेश पाUरत होने के बाद स9म ाIधकार वारा इसके कायाOTवयन का
अनुवण एवं पुनरP9ण इस मामले मL ाkत अनुपालन =तवेदन के आलोक मL Hकया जायेगा। ययKप स9म
ाIधकार वारा गवाह सुर9ा आदेश का pैमासक पुनरP9ण गवाह सुर9ा कोषांग वारा समKपOत मासक
अनुपालन =तवेदन के आधार पर Hकया जायेगा।
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भाग-III
9.-पहचान क2 सुर6ा-
(क)
Hकसी अपराध के अTवेषण या Kवचारण के bम मL पहचान सुर9ा के लए आवेदन Kव3हत फामO मL
सदVय सIचव के माNयम से स9म ाIधकार के सम9 दाeखल Hकया जायेगा।
(ख)
आवेदन ािkत के उपरांत स9म ाIधकार के सदVय सIचव वारा खतरा KवEलेषण =तवेदन क7 मांग
क7 जायेगी। स9म ाIधकार वारा पहचान सुर9ा आदेश पाUरत करने क7 आवEयकता को सु=निEचत करने के
लए गवाह या उसके पUरवार के सदVय6 या Hकसी अTय sयि\त िजसे योrय समझता हो, का परP9ण Hकया
जायेगा।
(ग)
आवेदन क7 सुनवाई के bम मL गवाह क7 पहचान, िजससे गवाह के पहचाने जाने क7 संभावना बनती
हो, Hकसी अTय sयि\त को नहPं बतायी जायेगी। तRपEचात् स9म ाIधकार वारा रेकॉडO मL उपलध तय6 के
आधार पर आवेदन का =नWपादन Hकया जायेगा।
(घ)
स9म ाIधकार वारा एक बार गवाह पहचान सुर9ा के लए आदेश पाUरत हो जाने पर, गवाह सुर9ा
कोषांग क7 यह सु=निEचत करने का उRतरदा=यRव होगा Hक उस गवाह/उसके पUरवार के सदVय6 क7 पहचान
नाम/KपतृRव/sयवसाय/पता/gडिजटल फूटKTस स3हत पूणOतः सुरa9त है।
(ड़)
जब तक Hकसी गवाह क7 पहचान स9म ाIधकार वारा पाUरत आदेश के वारा सुरa9त है, गवाह
सुर9ा कोषांग के वारा गवाह वारा आपातकाल मL संपकO Hकये जाने वाले sयि\त का Kववरण उपलध कराया
जायेगा।
भाग-IV
10.-पहचान का प;रवत9न-
(क)
सुयोrय मामल6 मL स9म ाIधकार के वारा, जहॉ गवाह से पहचान पUरवतOन के लए अनुरोध ाkत है
एवं खतरा KवEलेषण =तवेदन के आधार पर, गवाह को एक नयी पहचान देने के लए =नणOय लया जा सकता
है।
(ख)
नयी पहचान देने मL नया नाम/sयवसाय/KपतृRव एवं इसका समथOन करनेवाले अभलेख जो सरकार के
एजेिTसय6 के वारा Vवीकार Hकया जाता हो, उपलध कराना सि>मलत है। नयी पहचान गवाह को वतOमान मL
ाkत शै9eणक/sयवसा=यक/स>पिRत अIधकार6 से वंIचत नहPं करेगा।
भाग-V
11.-गवाह का पुनवा9स-
(क)
सुयोrय मामल6 मL स9म ाIधकार के वारा, जहॉ गवाह से पुनवाOस के लए अनुरोध ाkत है एवं
खतरा KवEलेषण =तवेदन के आधार पर, गवाह के पुनवाOस के लए =नणOय लया जा सकता है।
(ख)
स9म ाIधकार वारा गवाह क7 सुर9ा, कwयाण एवं 3हत को िWटपथ मL रखते हुए रा4य/केT| शासत
देश या भारतीय संघ के 9ेp के अTदर गवाह के पुनवाOस के लए आदेश पाUरत Hकया जा सकता है। इस पर
होनेवाले sयय का वहन गवाह सुर9ा कोष से Hकया जायेगा।
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भाग-VI
12.-गवाहJ को योजना से अवगत कराना-
गृह, कारा एवं आपदा बंधन Kवभाग, झारखड वारा इस योजना का गहन चार Hकया जायेगा।
अनुसंधानक एवं Tयायालय वारा गवाह6 को ”गवाह सुर9ा योजना”एवं इसके मुख Kवशेषताओं के बारे मL
बताया जायेगा।
13.-अMभलेखJ क2 गोपनीयता एवं संर6ण -
(क)
पुलस, अभयोजन Kवभाग, Tयायालय के कमOचारP, दोन6 प96 के अIधव\ता स3हत सभी 3हतधारक6
वारा पूणO गोपनीयता बरती जायेगी एवं यह सु=निEचत Hकया जायेगा Hक Hकसी भी पUरिVथ=त मL इस योजना
के तहत् कायOवाहP से संबंIधत कोई भी अभलेख, दVतावेज या सूचना Hकसी भी कार से Hकसी भी sयि\त के
साथ, Kवचारण Tयायालय/अपील Tयायालय को छोड़ कर और वह भी लeखत आदेश पर, साझा नहPं Hकया
जायेगा।
(ख)
इस योजना के तहत् कायOवाहP से संबंIधत सभी अभलेख उस समय तक संरa9त रखे जायLगे जब तक
संबंIधत Kवचारण या अपील कानून का Tयायालय के सम9 लं~बत रहेगा। Kवगत Tया=यक कायOवाहP के
=नWपादन के एक वषO के बाद स9म ाIधकार वारा अभलेख6 क7 VकैTड सॉट कॉपी को संरa9त करने के
बाद हाडO कॉपी को नWट कर 3दया जायेगा।
14.-Nयय क2 वसूलK-
गवाह वारा कूटरIचत पUरवाद दजO करने क7 िVथ=त मL गृह, कारा एवं आपदा बंधन Kवभाग, झारखड
वारा गवाह सुर9ा कोष से sयय क7 गई राश क7 वसूलP हेतु कायOवाहP ारं>भ क7 जायेगी।
15.-समी6ा -
स9म ाIधकार के =नणOय से गवाह या पुलस ाIधकाUरय6 के असंतुWट होने क7 िVथ=त मL स9म
ाIधकार के वारा पाUरत आदेश के 15 3दन6 के अTदर समी9ा आवेदन दजO Hकया जा सकता है।
झारखड रा4यपाल के आदेश से,
(सतीश कुमार)
सरकार के संयु\त सIचव ।
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अनुलrनक-1
झारखSड राFय गवाह संर6ण योजना, 2019
के अTतगOत
गवाह सुर9ा आवेदन पp
(दोहरP =त मL भरL)
सेवा मL,
स9म ाIधकार,
िजला-......................................
आवेदन Hकसके लए है (कृपया उपयु\त को IचिTहत करL)-
1. गवाह सुर9ा
2. गवाह पहचान सुर9ा
3.नई पहचान
4.गवाह पुनOवास
1
गवाह क7 Kववरणी (बडे
़
अ9र6 मL)
1) नाम- ...................................................
2) उ- ....................................................
3) लंग (पु`ष/म3हला/अTय)- ................................................................
4) Kपता/माता का नाम- .........................................................................
5) =नवास का पता-
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........
6) गवाह के पUरवार के सदVय6 का नाम एवं अTय Kववरण िजसे धमक7 मल रहP हो या जो अनुभव कर
रहा हो-...........................................................................................................................................
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7) स>पOक हेतु Kववरण (मोबाईल नं०/ ई०मेल-)-
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10
झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 28 जून, 2022
2
अपराIधक मामले का Kववरण-
1) ाथमक7 सं"या-.....................................................................
2) धारा- ...................................................................................
3) थाना- ..................................................................................
4) िजला- ...................................................................................
5) डी०डी० नं०- (अब तक ाथमक7 दजO नहPं होने क7 िVथ=त मL)-
..............................................................
6) अपराIधक वाद सं"या (=नजी वाद के मामले मL)
3
अभयु\त का Kववरण (य3द उपलध/मालूम हो)
1) नाम- ...................................................................
2) पता- ................................................................... ...................................................................
................................................................... ................................................................... .............
3) फोन/मोबाईल नं०- ...................................................................
4) ई-मेल आई०डी०.-...................................................................
4
sयि\त का नाम एवं अTय Kववरण जो धमक7 दे रहा हो/िजस पर देने का संदेह हो-
.........................................
.......................................................................................................................................................
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5
धमक7 का नाम। कृपया 3दये गये धमक7 का संa9kत Kववरण KविEWट =तIथ, Vथान, तरPका एवं योग Hकये
गये शद6 के साथ दL।
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6
गवाह के वारा/के लए ाIथOत गवाह सुर9ा उपाय का कार-
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7
अTतUरम/तRकाल गवाह सुर9ा आवEयकता, य3द आवEयक हो, का Kववरण-
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 28 जून, 2022
11
•
आवेदक/गवाह अ=तUर\त पTनL का योग अ=तUर\त सूचना देने के लए कर सकता है।
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(पूरा नाम हVता9र स3हत)
=तIथः- ...............................................
Vथानः- ................................................
शपथ
1.
मA वचन देता/देती हूँ Hक मA स9म ाIधकार एवं गृह, कारा एवं आपदा बंधन Kवभाग, झारखडतथा
गवाह सुर9ा कोषांग के साथ पूणO सहयोग क`ँगा/क`ँगी।
2.
मA माeणत करता/करती हूँ Hक मेरे वारा इस आवेदन मL उपलध करायी गई सूचना जहॉ तक मुझे
पता है एवं KवEवास है, सRय एवं सहP है।
3.
मुझे जानकारP है Hक य3द आवेदन मL मेरे वारा दP गई सूचना गलत पायी जाती है तो इस योजना के
तहत् स9म ाIधकार वारा मुझ पर गवाह सुर9ा कोष से sयय क7 गई
राश क7 वसूलP मुझसे करने
का अIधकार सुरa9त रखा गया है।
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(पूरा नाम हVता9र स3हत)
=तIथः- ...............................................
Vथानः- ................................................
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झारखड राजक7य मु|णालय
झारखड राजक7य मु|णालय, राँची वारा काशत एवं मु3|त
राँची वारा काशत एवं मु3|त,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 295
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