झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

3 Įावण, 1944 (श०)

संÉ या – 340 राँची, सोमवार, 25 जुलाई, 2022 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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अͬधसूचना

8 जून, 2022

संÉया-4/ĤोÛनǓत-03-01/2020 का॰ 3542--WP(S) No. 3843/2021 राजͩकशोर Ĥसाद एवं

अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय, WP(S) No. 3405/2021 रिæम लकड़ा एवं अÛय बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय, WP(S) No.1390/2021 अशोक कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम झारखÖड

राÏय एवं अÛय तथा WP(S) No.1422/2021 राम सागर Ǔतवारȣ एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय

एवं अÛय मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 13.01.2022 को आदेश पाǐरत ͩकया

गया, िजसका काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-

‘‘34. As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, I

find impugned order issued vide Memo No. 6752, dated 24.12.2020, by the Principal

Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Government of

Jharkhand, is not tenable in the eyes of law and the same is hereby quashed and set

aside. As a result of quashment of the blanket order of stay, I, hereby, direct the concerned

head of the departments to grant promotion to the petitioners whose cases were considered

for promotion by the Departmental Promotion Committee, within a period of four weeks from

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 25 जुलाई, 2022

today. State is further directed to come out with Notification regarding promotion to all such

petitioners who have knocked door of this Court with all consequential benefits irrespective

of the fact that they have retired. Their cases will be considered from retrospective effect

i.e. the date on which they have been found fit for promotion. Since blanket order of stay

has been quashed, it is further directed to all head of the departments to consider case of

employees for promotion who are otherwise found fit for promotion and if there is no any

other legal impediment.’’

2.

ͪवभागीय पğांक 6752 Ǒदनांक 24.12.2020 ɮवारा राÏय सरकार के सभी सेवाओं एवं

पदɉ मɅ ĤोÛनǓत पर त×काल Ĥभाव से रोक लगा दȣ गई थी ।

3.

Ǒदनांक 24.12.2020 को ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ अनुशंसा के आलोक मɅ

अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं समक¢ कोǑट मɅ ĤोÛनǓत हेतु माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ

WP(S) No. 3843/2021 राजͩकशोर Ĥसाद एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय तथा WP(S)

No.3405/2021 रिæम लकड़ा एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया था ।

4.

ͪवभागीय पğांक-3463 Ǒदनांक-03.06.2022 ɮवारा ĤोÛनǓत पर जारȣ èथगन सàबÛधी

आदेश संÉया-6752 Ǒदनांक-24.12.2020 को आहǐरत करते हुए ͪवभागीय पğांक-3479

Ǒदनांक-03.06.2022 ɮवारा ĤोÛनǓत कȧ कार[वाई का आदेश Ǒदया गया है ।

5.

झारखÖड ĤशासǓनक सेवा के मूल कोǑट (अपुनरȣͯ¢त वेतनमान- 9,300-34,800, Ēेड

पे-5400, पुनरȣͯ¢त वेतनमान- पे मैǑĚÈस- लेवल-9) के पदाͬधकाǐरयɉ को अनुमÖडल पदाͬधकारȣ एवं

समक¢ कोǑट (अपुनरȣͯ¢त वेतनमान-15,600-39,100, Ēेड पे 6600, पुनरȣͯ¢त वेतनमान- पे

मैǑĚÈस- लेवल-11) मɅ ĤोÛनǓत पर ͪवचार हेतु Ǒदनांक 24.12.2020 को ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ

बैठक आहूत कȧ गई थी ।

6.

सͧमǓत ɮवारा कुल 131 पदाͬधकाǐरयɉ कȧ ĤोÛनǓत के संबंध मɅ अनुशंसा कȧ गई थी

तथा एक अÛय पदाͬधकारȣ Įी मनमोहन Ĥसाद के सàबÛध मɅ Ǔनàनांͩकत अनुशंसा कȧ गई:-

‘‘मांडू (चरहȣ) थाना कांड सं० 251/2008 मɅ आरोप पğ दायर होने कȧ सàपुिçट कर लȣ

जाय। अÛयथा ĤोÛनǓत के योÊय ।

7.

ͪवभागीय आरोप Ĥशाखा से ĤाÜत ĤǓतवेदनानुसार Ǒदनांक-24.12.2020 को सàपÛन

ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ बैठक मɅ ĤोÛनǓत हेतु अनुशंͧसत झा०Ĥ०से० के 132 पदाͬधकाǐरयɉ के

सàबÛध मɅ आरोप, ͪवभागीय काय[वाहȣ, Ĥाथͧमकȧ, अͧभयोजन èवीकृǓत, आरोप पğ तथा दÖड कȧ

अɮयतन िèथǓत के संबंध मɅ ĤाÜत ĤǓतवेदन के Đम मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा

ͪवभाग के संकãप संÉया 6227 Ǒदनांक 20.11.2008 के आलोक मɅ Ǔनàनांͩकत तीन पदाͬधकाǐरयɉ

कȧ ĤोÛनǓत Ĥभाͪवत होगी ।

8.

संकãप संÉया-6227 Ǒदनांक-20.11.2008 कȧ कंͫडका-11 मɅ अंͩकत Ĥावधान -

ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरश के बाद कंͫडका - 2(i) कȧ िèथǓत सामने आना :-कोई

सरकारȣ सेवक, िजसकȧ ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत ɮवारा ĤोÛनǓत कȧ ͧसफाǐरश तो कȧ जाती है,

परÛतु िजसके मामले मɅ कंͫडका-2 (i) मɅ उिãलͨखत कोई िèथǓत ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ

ͧसफाǐरशɅ ĤाÜत होने के बाद, परÛतु वाèतͪवक Ǿप मɅ उसकȧ ĤोÛनǓत होने से पहले सामने आती है,

तो उन पर उसी Ĥकार से ͪवचार ͩकया जायेगा जैसे ͩक ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत ɮवारा Ǔनçकष[

मुहरबÛद ͧलफाफे मɅ रखा गया होता। ऐसे सरकारȣ सेवक को तब तक ĤोÛनत नहȣं ͩकया जाएगा जब

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 25 जुलाई, 2022

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तक उसे उसके ͪवǾƨ लगाए गए आरोपɉ से पूरȣ तरह दोषमुÈत न कर Ǒदया जाय और इस संकãप मɅ

Ǒदए गए उपबÛध उसके मामले मɅ भी लागू हɉगे ।

कंͫडका-2 (i) मɅ सरकारȣ सेवकɉ कȧ ĤोÛनǓत पर ͪवचार करते समय आरोपɉ के केवल

Ǔनàनांͩकत मामलɉ का कुĤभाव पड़ने का Ǔनदेश Ǔनग[त है:-

(क)

Ǔनलिàबत सरकारȣ सेवक

(ख)

सरकारȣ सेवक, िजनके ͪवǾƨ अनुशासǓनक काय[वाहȣ Ĥारàभ करने का Ǔनण[य ͧलया

गया हो और आरोप पğ Ǔनग[त ͩकया गया हो, और

(ग)

सरकारȣ सेवक, िजन पर ͩकसी आपराͬधक आरोप के ͧलए फौजदारȣ Ûयायालय मɅ

आपराͬधक काय[वाहȣ लिàबत हो ।

9.

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के संकãप संÉया 6227 Ǒदनांक

20.11.2008 के आलोक मɅ (i) डॉ० ÏयोǓत कुमार ͧसंह, कोǑट Đमांक-13/20 (ͪवभागीय ĤोÛनǓत

सͧमǓत कȧ बैठक कȧ काय[वाहȣ का Đमांक 18) के ͪवǾƨ ͪवभागीय संकãप संÉया-1919

Ǒदनांक-24.02.2021 ɮवारा असंचया×मक Ĥभाव से तीन वेतनवृͪƨ पर रोक का दÖड अͬधरोͪपत

ͩकया गया है ।

(ii) Įी अशोक कुमार चोपड़ा, झा०Ĥ०से०, कोǑट Đमांक-173/20 (ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत

कȧ बैठक कȧ काय[वाहȣ का Đमांक 84) के ͪवǾƨ ͪवभागीय संकãप संÉया-16258

(एच०आर०एम०एस०) Ǒदनांक-27.08.2021 ɮवारा इनके ͪवǾƨ ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत

कȧ गई है ।

(iii)

Įी अǓनल कुमार ͧसंह, झा०Ĥ०से०, कोǑट Đमांक-179/20 (ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत

कȧ बैठक कȧ काय[वाहȣ का Đमांक 90) को ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-1676 (एच०आर०एम०एस०)

Ǒदनांक-15.02.2021 ɮवारा Ǔनलिàबत ͩकया गया है ।

10.

ͪवभागीय संकãप संÉया 6227 Ǒदनांक 20.11.2008 कȧ कंͫडका-11 मɅ वͨण[त Ĥावधान

के आलोक मɅ कंͫडका-9 मɅ अंͩकत डॉ० ÏयोǓत कुमार ͧसंह, झा०Ĥ०से०, Įी अशोक कुमार चोपड़ा,

झा०Ĥ०से०, एवं Įी अǓनल कुमार ͧसंह, झा०Ĥ०से० कȧ ĤोÛनǓत उनके ͪवǾƨ लगाये गए आरोपɉ से

दोषमुÈत होने तक लिàबत रखा जाता है। इन पदाͬधकाǐरयɉ के आरोप मुÈत होने के बाद इनकȧ

ĤोÛनǓत हेतु Ǔनयमानुसार कार[वाई कȧ जाएगी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ħéमदेव मोदȣ,

सरकार के अवर सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवा

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

रा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 340 – 50