झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार Ʈारा Ĥकािशत
7 Įावण, 1944 (श०)
संÉ या – 354 राँची, शुĐवार, 29 जुलाई, 2022 (ई०)
Įम, िनयोजन, Ĥिश¢ण एवं कौशल ǒवकास ǒवभाग
िनदेशालय, िनयोजन एवं Ĥिश¢ण, झारखÖड, राँची ।
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अिधसूचना
15 जुलाई, 2022
संÉया-05/िन०िन०/ई०एम०आई०-4012/2021-498 (िन०)--झारखंड राÏय िनजी ¢ेğ मɅ
èथानीय उàमीदवारɉ के िनयोजन अिधिनयम, 2021 (अिधिनयम सं०-14/2021) कȧ धारा 20 मɅ Ĥदत
शǒƠयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखंड के राÏयपाल एतद Ʈारा िनàनिलǔखत िनयमावली गǑठत करते हɇ
:-
1.
संǔ¢Ư शीष[क, ǒवèतार एवं Ĥारàभ
(i)
ये िनयम ”झारखÖड राÏय के िनजी ¢ेğ मɅ èथानीय उàमीदवारɉ के िनयोजन िनयमावली, 2022“ कहा
जाएगा।
(ii)
इन िनयमɉ का ǒवèतार सàपूण[ झारखÖड Ĥदेश मɅ होगा।
(iii)
ये िनयम आिधकाǐरक गजट मɅ Ĥकािशत होने कȧ ितिथ से Ĥभावी हɉगे।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 जुलाई, 2022
(iv)
जब तक अिभǑहत पोट[ल ǒवकिसत नहȣं कर िलया जाता है, तब तक अिधिनयम के Ĥावधानɉ को
हèतचािलत ĤǑĐया के Ʈारा काया[ǔÛवत Ǒकया जाएगा। यƭǒप Ïयɉहȣ अिभǑहत पोट[ल काम करना Ĥारàभ
कर देता है तो हèतचािलत पोǒषत ǒवरासती डेटा को अिभǑहत पोट[ल पर डाला जाएगा ।
2.
पǐरभाषाएं:- इन िनयमɉ, मɅ जब तक संदभ[ मɅ अÛयथा अपेǔ¢त न हो-
(i)
’’अिधिनयम’’ से अिभĤाय है, झारखÖड राÏय के िनजी ¢ेğ मɅ èथानीय उàमीदवारɉ का िनयोजन
अिधिनयम 2021 (अिधिनयम सं0-14/2021);
(ii)
’’Ĥपğ’’ से अिभĤाय है, इन िनयमɉ मɅ संलÊन Ĥपğ;
(iii)
’’धारा’’ से अिभĤाय है, उƠ अिधिनयम कȧ धारा;
(iv)
’’ǐरǒƠ’’ से अिभĤाय है, वैसा पद जहां सकल मािसक वेतन या पाǐरĮिमक 40000/- (चालीस हजार)
से अिधक न हो;
(v)
’’ğैमास’’ से अिभĤाय है, जनवरȣ माह से Ĥारàभ होने वाले Ĥ×येक वष[ के तीन महȣने कȧ अविध
(vi)
’’अिभǑहत पोट[ल’’ झारखÖड रोजगार पोट[ल को शािमल करता है ।
(vii)
िनयोƠा èथानीय उàमीदवारɉ के िलए 75% आरǔ¢त Įेणी मɅ Ǒकसी भी èथानीय उàमीदवारɉ के
िनयोजन से पहले अिधिनयम कȧ धारा 2 (g) मɅ ǒविनǑद[ƴ िनवास Ĥमाण पğ कȧ आवæयकता को
सुिनǔƱत करने हेतु उƣरदायी होगा ।
(viii) शÞदɉ कȧ åयाÉया जो पǐरभाǒषत नहȣं हो;
शÞद या अिभåयǒƠ जो इन िनयमɉ मɅ पǐरभाǒषत नहȣं है ǑकÛतु अिधिनयम मɅ पǐरभाǒषत एवं
ĤयुƠ हɇ, का मतलब वहȣ होगा जैसा अिधिनयम मɅ उÛहɅ िनयत Ǒकया गया हो ।
3.
अिनवाय[ िनबंधनः
(i)
Ĥ×येक िनयोƠा (झारखÖड राÏय के िनजी ¢ेğ मɅ èथानीय उàमीदवारɉ का िनयोजन अिधिनयम 2021
के धारा 2(e) कȧ पǐरभाषा के अनुसार) अिभǑहत पोट[ल पर आिधकाǐरक राजपğ मɅ
झारखÖड
राÏय
के
िनजी ¢ेğ मɅ èथानीय उàमीदवारɉ का िनयोजन िनयमावली, 2022 कȧ अिधसूचना के 30 (तीस) Ǒदनɉ के अंदर
èवयं को िनबंिधत करेगा। Ĥािधकृत अिघकारȣ ĤािƯ कȧ समय एवं ितिथ ǒविधवत उãलेǔखत करते हुए पावती
पğ जारȣ करेगा ।
(ii)
झारखÖड राÏय कȧ पǐरसीमा मɅ अवǔèथत Ĥ×येक िनयोƠा (झारखÖड राÏय के िनजी ¢ेğ मɅ èथानीय
उàमीदवारɉ का िनयोजन अिधिनयम 2021 के धारा 2(e)कȧ पǐरभाषा के अनुसार झारखÖड राÏय के
िनजी ¢ेğ मɅ èथानीय उàमीदवारɉ का िनयोजन िनयमावली 2022 के आिधकाǐरक राजपğ मɅ
अिधसूचना के तीन महȣने के अंदर 40,000/(चालीस हजार) से अनिधक कुल वेतन, पाǐरĮिमक या
मेहनताना पाने वाले Ĥ×येक कम[चारȣ का अिभǑहत पोट[ल पर िनबंधन अिनवाय[ Ǿप से करेगा ।
(iii)
अिभǑहत पोट[ल पर िनबंधन हेतु इन ĤǑĐयाओ मɅ से कोई भी अपनाया जा सकता हैः-
क.
Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈाराः- िनयोƠा िनबंधन Ĥपğ (Annexure I) को भरेगा एवं इसे संबंिधत
ǔजले के Ĥािधकृत अिधकारȣ को Ĥèतुत करेगा। Ĥािधकृत अिधकारȣ Annexure Iकȧ ĤािƯ से तीन
काय[ Ǒदवसɉ के अंदर अिभǑहत पोट[ल पर िनबंधन ǒववरण अपलोड करेगा। िनबंधन फाम[
Annexure Iके Ǿप मɅ संलÊन है।
ख.
èवयं िनयोƠा Ʈाराः- िनयोƠा िनबंधन Ĥपğ भरेगा एवं इसे अिभǑहत पोट[ल पर èवयं ऑनलाईन
Ĥèतुत करेगा ।
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4.
èथानीय उàमीदवारɉ कȧ बहाली
(i)
नया िनयोƠाः-
क. अिधिनयम के धारा 2(e)मɅ दȣ गई पǐरभाषा के अनुसार, नई पǐरयोजना कȧ शुǾआत के पूव[ सूिचत
करेगा एवं पǐरयोजना के Ĥारàभ के 30 Ǒदन पूव[ Ĥािधकृत अिधकारȣ को उƠ अिधिनयम के अधीन
आने वाले कम[चाǐरयɉ कȧ संÉया को आवæयक कौशल के साथ èपƴतः इंिगत करते हुए
आवæयककम[चाǐरयɉ कȧ संÉया कȧ जǾरत संबंधी ǒववरण को Ĥèतुत करेगा ।
Ĥािधकृत अिधकारȣ अंǑकत आवæयक कौशल युƠ मानवबल कȧ उपलÞधता का मूãयांकन करेगा।
कौशलयुƠ मानवबल कȧ कमी कȧ ǔèथित मɅ, Ĥिश¢ण एवं कौशल उÛनयन Üलान िनयोƠा के
परामश[ से Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा तैयार Ǒकया जा सकता है। Ĥिश¢ण या कौशल, जैसी भी
ǔèथित हो, पǐरयोजना के Ĥारàभ होने से पूव[ पूरा कर िलया जायेगा ।
ख.
िनयोƠा या तो सीएसआर फÖड से या झारखÖड कौशलǒवकास िमशन सोसायटȣ (JSDMS) कȧ मदद से
अथवा Ǒकसी दूसरȣ एजɅसी से Ĥिश¢ण या कौशलउÛनयन ĤोĒाम Ĥािधकृत अिधकारȣ के पय[वे¢ण मɅ
सàपÛन कर सकता है ।
ग.
Ĥिश¢ण कैलेÛडर को बहाली केलेÖडर के अनुǾप बनाएगा, ताǑक बहाली के समय िनयोƠा
(ĤितƵान) को पया[Ư कौशलयुƠ èथानीय मानव बल उपलÞध कराया जा सके।
(ii)
ǒवƭमान िनयोƠा:-
ǒवƭमान मानव बल, िनयोǔजत èथानीय उàमीदवारɉ कȧ संÉया के सभी ǒववरणɉ को Ĥèतुत करेगा, उƠ
अिधिनयम के अनुसार यǑद मानव बल मɅ कमी हो, तो Ĥािधकृत अिधकारȣ को िनयम के Ĥारàभ कȧ
ितिथ से तीस Ǒदनɉ के अंदर संलÊन Ĥपğ II के ǒवǑहत Ĥपğ मɅ Ûयुनतम 75% èथानीय िनयोजन के
मानदÖड को पूरा करने हेतु अिधिनयम के अनुपालन मɅ Ĥèताǒवत काय[योजना जो इन िनयमɉ के
Ĥारàभ कȧ ितिथ से तीन वषȾ से अिधक न हो, कȧ समय सीमा के साथ Ĥèतुत करेगा ।
(iii)
èथानीय उàमीदवारɉ के िनयोजन के Đम मɅ संबंिधत संèथा कȧ èथापना के कारण ǒवèथाǒपत हुए लोगɉ
के अßयावेदन को सव[Ĥथम Ĥाथिमकता दȣ जाएगी एवं उसके बाद उस ǔजले के अÛय èथानीय
उàमीदवारɉ को ।
(iv)
èथानीय उàमीदवारɉ को अिधिनयम कȧ धारा 2(g) के अनुǾप पाğता होने पर, इस अिधिनयम के लाभ
को ĤाƯ करने के िलए èवयं पोट[ल पर िनबंधन करना होगा। èथानीय उàमीदवार नीचे वǔण[त दोनɉ
तरȣकɉ मɅ से Ǒकसी भी तरȣके से िनबंधन कर सकते हɇ ।
क.
ऑफलाईन तरȣका - झारखÖड के िनयोजन काया[लयɉ Ʈारा
ख.
ऑनलाईन तरȣका - अिभǑहत पोट[ल एवं झारखÖड रोजगार पोट[ल
(https://rojgar.jharkhand.gov.in)
5.
छूट -
(i)
उƠ अिधिनयम कȧ धारा 4 से छूट का दावा करने के िलए िनयोƠा को ऐसी रȣित एवं Ĥपğ जो Ĥपğ
III के Ǿप मɅ संलÊन है, Ʈारा Ĥमाǔणत करना होगा Ǒक उसने वांिछत कौशल, £ान एवं िनपुणता के
योÊय èथानीय उàमीदवार ĤाƯ करने हेतु सभी तरह के उपाय कर िलए हɇ ।
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èपƴीकरण -
क.
िनयोƠा को बहाली कȧ जाने वाली ǐरƠ सीटɉ कȧ संÉया के कम से कम तीन गुने èथानीय उàमीदवारɉ
को बुलाना होगा।
ख. बहाली कȧ सàपूण[ ĤǑĐया कम से कम एक बार पूरȣ होनी चाǑहए ।
(ii)
अिभǑहत अिधकारȣ चार (4) या उससे कम ǐरǒƠयɉ कȧ ǔèथित मɅ, Ĥािधकृत अिधकारȣ को अनापǒƣ
Ĥमाण-पğ जारȣ करने कȧ सीधे अनुशंसा कर सकता है ।
(iii)
अिभǑहत अिधकारȣ चार से अिधक एवं पÛġह तक कȧ ǐरǒƠयɉ कȧ ǔèथित मɅ, मामले को जांच
सिमित को भेजेगा तथा जांच सिमित दावे कȧ समी¢ा करेगी एवं यǑद यह स×य पाया जाता है तो
Ĥािधकृत पदािधकारȣ अनापǒƣĤमाण-पğ जारȣ करेगा ।
(iv)
15 ǐरǒƠयɉ से अिधक कȧ ǔèथित मɅ अिभǑहत अिधकारȣ या तो िनयोƠा Ʈारा चयिनत उàमीदवारɉ
को या िनयोƠा के अनुरोध पर Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा चयिनत उàमीदवारɉ को आवæयक
Ĥिश¢ण कौशल देने हेतु िनयोƠा को अनुशंिसत कर सकता है ।
(v)
अिभǑहत अिधकारȣ या Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा पाǐरत सभी आदेश/सूचना, जैसा भी हो, को उसके
पाǐरत होने कȧ ितिथ के तीन काय[ Ǒदवसɉ के अंदर Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा अिभǑहत पोट[ल पर
अपलोड Ǒकया जाना चाǑहए ।
6.
िनयोƠा Ʈारा Ĥितवेदन Ĥèतुत करनाः-
Ĥ×येक िनयोƠा ĤपğIV के Ǿप मɅ संलÊन ǒवǑहत Ĥपğ मɅ Ĥ×येक वष[ के Ĥ×येक ğैमास कȧ समािƯ के
उपरांत पंġह Ǒदनɉ के अंदर ǐरǒƠयɉ एवं िनयोजन के बारे ğैमािसक Ĥितवेदन Ĥािधकृत अिधकारȣ को
Ĥèतुत करेगा या अिभǑहत पोट[ल पर अपलोड करेगा ।
7.
अिभलेखɉ तथा दèतावेजɉ तक पहुंच, स×यापन करने कȧ शǒƠ-
(i)
िनयोƠा Ʈारा Ĥèतुत ğैमािसक Ĥितवेदन अिधिनयम कȧ धारा 7 के अनुसार Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा
स×याǒपत Ǒकया जाएगा। इस अिधिनयम कȧ धारा 7 से सàबंिधत कोई भी आदेश तीन काय[
Ǒदवसɉ
के
अंदर अिभǑहत पोट[ल पर डाला जाएगा ।
(ii)
अिभलेखः-
क. Ĥ×येक िनयोƠा अिधिनयम कȧ धारा 2(g) एवं 4(ii) मɅ यथा पǐरभाǒषत के अनुǾप Ĥ×येक
कम[चारȣ कȧ èथानीय Ĥǔèथित संबंधी अिभलेख को संधाǐरत करेगा।
ख. Ĥािधकृत अिधकारȣ को उनकȧ मांग पर अिभलेखɉ जैसे (क) èथानीय Ĥǔèथित पंजी (ख) भुगतान पंजी
(ग) उपǔèथित पंजी/मèटर रोल (घ) ǐरटन[/Ĥितवेदन और (ड) कोई भी Ĥासंिगक पंजी को Ĥèतुत
Ǒकया जाएगा ।
ग. उƠ अिधिनयम कȧ धारा 7 के अनुपालन मɅ Ĥािधकृत पदािधकारȣ सात Ǒदनɉ कȧ पूव[ सूचना पर िनयोƠा
के पǐरसर का िनरȣ¢ण कर सकता है ।
8.
अपीलः-
(i)
अिधिनयम कȧ धारा 5 के अधीन अिभǑहत अिधकारȣ Ʈारा पाǐरत Ǒकसीआदेश या अिधिनयम कȧ धारा 7
के अधीन Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा पाǐरत आदेशसे असंतुƴ कोई िनयोƠा Ĥपğ VमɅ संलÊन ǒवǑहत Ĥपğ
मɅ साठ Ǒदनɉ के अंदर िनदेशक, िनयोजन एवं Ĥिश¢ण झारखÖड सरकार के काया[लय को अपील कर
सकता है ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 जुलाई, 2022
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(ii)
िनयम 8(1) के अधीन Ǒकये गये Ĥ×येक अपील के साथ 1000 Ǿ॰ का शुãक संलÊन होगा। शुãक Ǒकसी
भी अनुसूिचत बɇक के ǑडमाÖड ĜाÝट अथवा ऑनलाईन बɇक चालान के Ǿप मɅ िनदेशक, िनयोजन एवं Ĥिश¢ण
के प¢ मɅ आहǐरत अवæय होना चाǑहए ।
(iii)
िनयम 8(1) के अधीन अपील कȧ ĤािƯ के उपरांत अपीलीय Ĥािधकार अपीलकƣा[ को सुने जाने के
अवसर Ǒदए जाने के बाद साठ Ǒदनɉ के अंदर अपील को िनçपाǑदत करेगा ।
(iv)
अपीलीय Ĥािधकार ऐसे आदेशको िनरèत, पुƴ या संशोिधत कर सकता है ।
(v)
अपीलीय Ĥािधकार Ĥाकृितक Ûयाय के िसƨांत कȧ ĤǑĐया के Ʈारा अिभǑहत अिधकारȣ या
Ĥािधकृत अिधकारȣ Ʈारा पाǐरत Ǒकसी आदेशकȧ गुण-अवगुण कȧ समी¢ा करेगा ।
9.
शाǔèत:-
(i)
शाǔèत शुãक Ǒकसी भी अनुसूिचत बɇक के ǑडमाÖड ĜाÝट अथवा ऑनलाईन बɇक चालान के Ǿप मɅ
संबंिधत ǔजले के Ĥािधकृत अिधकारȣ के प¢ मɅ आहǐरत होना चाǑहए ।
(ii)
अिधिनयम के अधीन शाǔèत अिधरोǒपत कȧ जाएगी बशतȶ शाǔèत वाली घटना के होने या पता लगने
के तीस Ǒदनɉ के अंदर िनयोƠा को एक सूचना दȣ गई हो ।
10.
राÏय अनुĮवण सिमितः-
(i)
अिधिनयम के अनुपालन के अनुĮवण के िलए एक राÏय अनुĮवण सिमित होगी जो िनàनवत् गǑठत
होगी:-
Ĥधान सिचव/सिचव, Įम, िनयोजन, Ĥिश¢ण एवं कौशलǒवकास ǒवभाग, झारखÖड सरकार -
अÚय¢
िनदेशक, िनयोजन एवं Ĥिश¢ण, िनदेशालय, झारखÖड सरकार
-
सदèय सिचव
ĮमायुƠ, झारखÖड सरकार
-
सदèय
िनदेशक, उƭोग, झारखÖड सरकार
-
सदèय
मुÉय कारखाना िनरȣ¢क, झारखÖड सरकार
-
सदèय
मुÉय वॉयलर िनरȣ¢क, झारखÖड सरकार
-
सदèय
(ii)
राÏय èतरȣय अनुĮवण सिमित के काय[:-
क. राÏय èतरȣय अनुĮवण सिमित अिधिनयम से संबंिधत सभी मामलɉ के साथ-साथ राÏयèतर पर
सàपूण[ अनुपालन, अनुĮवण एवं मूãयांकन करेगी ।
ख. राÏय èतरȣय अनुĮवण सिमित झारखÖड सरकार को ğैमािसक Ĥितवेदन Ĥèतुत करेगी ।
ग. सदèय सिचव अनुĮवण सिमित कȧ ğैमािसक बैठक को संयोǔजत करेगा ।
11.
िनयमावली मɅ संशोधन कȧ शǒƠयाँ राÏय सरकार मɅ िनǑहत होगी ।
12.
मंǒğमÖडल सिचवालय एवं िनगरानी ǒवभाग झारखंड, रॉची Ʈारा मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक Ǒदनांक
15.07.2022 मɅ मद संÉया -32 के Ǿप मɅ èवीकृित Ĥदान कȧ गई है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥवीण कुमार टोÜपो,
सरकार के सिचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǑġत
राँची Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 354 – 50