झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
14 Įावण, 1944 (श०)
संÉ या – 368 राँची, शुĐवार, 5 अगèत, 2022 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग
--------
आदेश
21 जून, 2022
आदेश सं०-5/आरोप-1-97/2019 का०- 3787--Įी राजेश कुमार ͧलÖडा, झा०Ĥ०से०,
(कोǑट Đमांक-744/03), सàĤǓत- मृत (Ǒदनांक 16.04.2022) के ͪवǾƨ उनकȧ प×नी Įीमती उषा
ͧलÖडा के पğ, Ǒदनांक 07.11.2019 ɮवारा मारपीट, गालȣ-गलौज करने एवं घरेलू Ǒहंसा करने संबंधी
पǐरवाद पğ समͪप[त ͩकया गया है ।
उÈत आरोपɉ के ͧलए Įी ͧलÖडा से ͪवभागीय पğांक-9497, Ǒदनांक 28.11.2019 एवं
èमार पğɉ ɮवारा èपçटȣकरण कȧ माँग कȧ गयी तथा ͪवभागीय पğांक-9497, Ǒदनांक 28.11.2019
एवं èमार पğɉ ɮवारा वरȣय पुͧलस अधी¢क, राँची के जाँच ĤǓतवेदन कȧ माँग कȧ गयी ।
इस संबंध मɅ वरȣय पुͧलस अधी¢क, राँची के पğांक-3841/िज०ͧश०को०, Ǒदनांक
10.12.2020 ɮवारा सूͬचत ͩकया गया है ͩक आवेǑदका उषा ͧलÖडा, पǓत राजेश ͧलÖडा के ͧलͨखत
आवेदन के आधार पर लालपुर थाना कांड सं०-286/18, Ǒदनांक 08.08.2018 मɅ Įी राजेश कुमार
ͧलÖडा के ͪवǾƨ अनुसंधान पूण[ पाते हुए धारा-498(ए) भा०द०ͪव० के अÛतग[त आरोप पğ सं०-
02/2020, Ǒदनांक 05.01.2020 समͪप[त ͩकया गया है ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 5 अगèत, 2022
पुनः Įीमती उषा ͧलÖडा ɮवारा आवेदन समͪप[त करते हुए Įी ͧलÖडा कȧ वत[मान वेतन
पचȸ उपलÞध कराने का अनुरोध ͩकया गया, िजसके आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-2090, Ǒदनांक
31.03.2022 ɮवारा Įीमती उषा ͧलÖडा से ĤाÜत आवेदन कȧ ĤǓत अĒतर कार[वाई हेतु मंǒğमंडल
सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग, झारखÖड, राँची को Ĥेͪषत कȧ गयी। मंǒğमंडल सͬचवालय एवं
Ǔनगरानी ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-558, Ǒदनांक 05.05.2022 ɮवारा Įी ͧलÖडा कȧ मृ×यु
Ĥमाण पğ कȧ छायाĤǓत संलÊन करते हुए सूͬचत ͩकया गया है ͩक Įी राजेश कुमार ͧलÖडा, अवर
सͬचव, मंǒğमंडल सͬचवालय एवं Ǔनगरानी ͪवभाग, झारखÖड, राँची का Ǔनधन Ǒदनांक 16.04.2022
को हो गया है ।
भारत सरकार, काͧम[क लोक ͧशकायत और पɅशन मंğालय (काͧम[क एवं Ĥͧश¢ण
ͪवभाग), नई Ǒदãलȣ के पğ, Ǒदनांक 20 अÈटूबर, 1999 मɅ Ǔनàन Ĥावधान है-
"The undersigned is directed to say that this Department has been
receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against
the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the
event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After
careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a
Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges
being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the
CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings
should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."
अतः उपरोÈत तØयɉ को Úयान मɅ रखते हुए Įी राजेश कुमार ͧलÖडा, झा0Ĥ0से0,
(कोǑट Đमांक-744/03) कȧ मृ×यु Ǒदनांक 16.04.2022 को हो जाने के फलèवǾप उनसे संबंͬधत
ͪवभाग मɅ ĤाÜत सारे पǐरवाद पğ को संͬचकाèत ͩकया जाता है ।
ͬचÛटू दोराईबुǾ,
सरकार के अवर सͬचव ।
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 368 – 50