झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
1 भाġ, 1944 (श०)
संÉ या – 415 राँची, मंगलवार, 23 अगèत, 2022 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग
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अͬधसूचना
14 जुलाई, 2022
सं०सं०: 12/कोट[-05-04/2021 का. 4212--Įी सुनील कुमार (सेवाǓनवृ×त), त×कालȣन Ĥधान
आÜत सͬचव, Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची को उनकȧ ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से 30 वषɟ कȧ
Ǔनयͧमत सेवा अवͬध पूण[ होने के फलèवǾप ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप संÉया-
2981/ͪव०, Ǒदनांक-01.09.2009, संकãप संÉया-1779/ͪव०, Ǒदनांक-21.05.2014 एवं पğांक-361/ͪव०,
Ǒदनांक-08.02.2016 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानो के आलोक मɅ ͪवभागीय èĐȧǓनंग सͧमǓत ɮवारा कȧ गई
सशत[ अनुशंसोपरांत उनके नाम के सàमुख èतàभ-V मɅ अंͩकत Ǔतͬथ से देय वेतनमान मɅ तृ×तीय
ͪव×तीय उÛनयन कȧ èवीकृǓत ǓनàनǾपेन Ĥदान कȧ जाती है:-
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 23 अगèत, 2022
Đ०
नाम
/
पदनाम
/
ͪवभाग
GPF No.
जÛमǓतͬथ/
सेवाǓनवृǓत
Ǔतͬथ
योगदान/सàपुिçट
Ǔतͬथ
तृ×तीय ͪव×तीय उÛÛयन
i
ii
iii
iv
v
Įी सुनील कुमार,
से०Ǔन०
Ĥधान
आÜत
सͬचव, Ēामीण ͪवकास
ͪवभाग, झारखÖड, राँची।
PTS/MED-128
15.12.1961
31.12.2021
07.09.1991
01.06.1997
एम०ए०सी०पी०
के
तहत
तृ×तीय ͪव×तीय उÛनयन का
लाभ वेतनमान-3, 15600-
39100, Ēेड वेतन- 7600
(पुनरȣͯ¢त
Pay
Matrix
Level-12)
मɅ
Ǒदनांक-
07.09.2021 के Ĥभाव से।
2. उपयु[Èत तृतीय ͪव×तीय उÛनयन कȧ èवीकृǓत Ǔनàनांͩकत श×तɟ के अधीन Ĥदान कȧ जाती है :-
(क) यǑद Ĥद×त ͪव×तीय उÛनयन का लाभ के फलèवǾप वेतन/पɅशन Ǔनधा[रण के Đम मɅ
महालेखाकार, झारखÖड, राँची/ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ɮवारा ͩकसी Ĥकार कȧ
आपि×त दज[ ͩकए जाने के िèथǓत मɅ Ĥद×त ͪव×तीय उÛनयन मɅ एतदनुǾप संशोधन ͩकया
जाएगा ।
(ख) Įी कुमार कȧ ǓनयुिÈत Ǔतͬथ से देय ͪव×तीय उÛनयन कȧ Ǔतͬथ तक Ǔनयͧमत सेवा स×याͪपत
रहने के उपरांत हȣ èवीकृत ͪव×तीय उÛनयन के फलèवǾप वेतन का Ǔनधा[रण Ĥशासी ͪवभाग
के ɮवारा ͩकया जायेगा ।
(ग) ͪव×तीय उÛनयन के फलèवǾप वेतन के Ǔनधा[रण का स×यापन महालेखाकार, झारखÖड,
राँची/ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची से होने के उपराÛत हȣ ͪव×तीय उÛनयन का लाभ देय
होगा।
(घ) Ĥद×त ͪव×तीय उÛनयन के सàबÛध मɅ भͪवçय मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ ğुǑट पाये जाने पर Ĥद×त
एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रƧ/संशोͬधत कर Ǒदया जायेगा तथा उÛहɅ भुगतान कȧ गयी
राͧश कȧ एकमुæत वसूलȣ/ĤǓतपूǓत[ कर लȣ जायेगी ।
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 23 अगèत, 2022
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3. इस योजनाÛतग[त ͪव×तीय उ×Đमणɉ के दौरान संबंͬधत कमȸ के वेतन का Ǔनधा[रण Ĥशासी
ͪवभाग ɮवारा भारत सरकार के मौͧलक Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-22 (i) (ए) (i) के Ĥावधानɉ तथा इस
संदभ[ मɅ भारत सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के अधीन होगा ।
4. यह उ×Đमण åयिÈतगत है, िजसका उनकȧ पारèपǐरक वरȣयता से कोई सàबÛध नहȣं होगा। संवग[
मɅ कनीय कमȸ को सुǓनिæचत वृि×त उÛनयन योजनाÛतग[त उÍच×तर वेतनमान/Ēेड वेतन ĤाÜत होने
के आधार पर वरȣय कमȸ को अǓतǐरÈत ͪव×तीय उ×Đमण/वेतनमान का संर¢ण देय नहȣं होगा ।
5. यह आदेश ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप संÉया-2981/ͪव०, Ǒदनांक-01.09.2009 एवं
1779/ͪव० Ǒदनांक-21.05.2014 एवं पğांक-361/ͪव०, Ǒदनांक-08.02.2016 के पǐरपğानुसार Ĥभावी
होगा। इस योजना के लागू होने के पूव[ का बकाया अनुमाÛय नहȣं होगा ।
6. इस योजनाÛतग[त ͪव×तीय उ×Đमण के फलèवǾप उÍच×तर वेतनमान (वेतन बैÖड एवं Ēेड वेतन)
के आधार पर संबंͬधत सरकारȣ सेवक सरकारȣ आवास का आवंटन, गृह Ǔनमा[ण अͬĒम का लाभ ĤाÜत
कर सकɅ गे, ͩकÛतु राजकȧय उ×सवɉ, अलंकरण समारोहɉ आǑद के ͧलए वे अपने मौͧलक वेतनमान के
अनुǾप हȣ सुͪवधा ĤाÜत कर सकɅ गे ।
7. उÈत Ĥèताव पर ͪवभागीय आंतǐरक ͪव×तीय सलाहकार कȧ सहमǓत ĤाÜत है ।
8. उÈत Ĥèताव पर मुÉय (ͪवभागीय) मंğी का अनुमोदन ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सͬचव ।
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झार
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
खÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 415 – 50