झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 भाġ, 1944 (श०)

संÉ या – 415 राँची, मंगलवार, 23 अगèत, 2022 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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अͬधसूचना

14 जुलाई, 2022

सं०सं०: 12/कोट[-05-04/2021 का. 4212--Įी सुनील कुमार (सेवाǓनवृ×त), त×कालȣन Ĥधान

आÜत सͬचव, Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची को उनकȧ ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से 30 वषɟ कȧ

Ǔनयͧमत सेवा अवͬध पूण[ होने के फलèवǾप ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप संÉया-

2981/ͪव०, Ǒदनांक-01.09.2009, संकãप संÉया-1779/ͪव०, Ǒदनांक-21.05.2014 एवं पğांक-361/ͪव०,

Ǒदनांक-08.02.2016 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानो के आलोक मɅ ͪवभागीय èĐȧǓनंग सͧमǓत ɮवारा कȧ गई

सशत[ अनुशंसोपरांत उनके नाम के सàमुख èतàभ-V मɅ अंͩकत Ǔतͬथ से देय वेतनमान मɅ तृ×तीय

ͪव×तीय उÛनयन कȧ èवीकृǓत ǓनàनǾपेन Ĥदान कȧ जाती है:-

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 23 अगèत, 2022

Đ०

नाम

/

पदनाम

/

ͪवभाग

GPF No.

जÛमǓतͬथ/

सेवाǓनवृǓत

Ǔतͬथ

योगदान/सàपुिçट

Ǔतͬथ

तृ×तीय ͪव×तीय उÛÛयन

i

ii

iii

iv

v

Įी सुनील कुमार,

से०Ǔन०

Ĥधान

आÜत

सͬचव, Ēामीण ͪवकास

ͪवभाग, झारखÖड, राँची।

PTS/MED-128

15.12.1961

31.12.2021

07.09.1991

01.06.1997

एम०ए०सी०पी०

के

तहत

तृ×तीय ͪव×तीय उÛनयन का

लाभ वेतनमान-3, 15600-

39100, Ēेड वेतन- 7600

(पुनरȣͯ¢त

Pay

Matrix

Level-12)

मɅ

Ǒदनांक-

07.09.2021 के Ĥभाव से।

2. उपयु[Èत तृतीय ͪव×तीय उÛनयन कȧ èवीकृǓत Ǔनàनांͩकत श×तɟ के अधीन Ĥदान कȧ जाती है :-

(क) यǑद Ĥद×त ͪव×तीय उÛनयन का लाभ के फलèवǾप वेतन/पɅशन Ǔनधा[रण के Đम मɅ

महालेखाकार, झारखÖड, राँची/ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ɮवारा ͩकसी Ĥकार कȧ

आपि×त दज[ ͩकए जाने के िèथǓत मɅ Ĥद×त ͪव×तीय उÛनयन मɅ एतदनुǾप संशोधन ͩकया

जाएगा ।

(ख) Įी कुमार कȧ ǓनयुिÈत Ǔतͬथ से देय ͪव×तीय उÛनयन कȧ Ǔतͬथ तक Ǔनयͧमत सेवा स×याͪपत

रहने के उपरांत हȣ èवीकृत ͪव×तीय उÛनयन के फलèवǾप वेतन का Ǔनधा[रण Ĥशासी ͪवभाग

के ɮवारा ͩकया जायेगा ।

(ग) ͪव×तीय उÛनयन के फलèवǾप वेतन के Ǔनधा[रण का स×यापन महालेखाकार, झारखÖड,

राँची/ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची से होने के उपराÛत हȣ ͪव×तीय उÛनयन का लाभ देय

होगा।

(घ) Ĥद×त ͪव×तीय उÛनयन के सàबÛध मɅ भͪवçय मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ ğुǑट पाये जाने पर Ĥद×त

एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रƧ/संशोͬधत कर Ǒदया जायेगा तथा उÛहɅ भुगतान कȧ गयी

राͧश कȧ एकमुæत वसूलȣ/ĤǓतपूǓत[ कर लȣ जायेगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 23 अगèत, 2022

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3. इस योजनाÛतग[त ͪव×तीय उ×Đमणɉ के दौरान संबंͬधत कमȸ के वेतन का Ǔनधा[रण Ĥशासी

ͪवभाग ɮवारा भारत सरकार के मौͧलक Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-22 (i) (ए) (i) के Ĥावधानɉ तथा इस

संदभ[ मɅ भारत सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के अधीन होगा ।

4. यह उ×Đमण åयिÈतगत है, िजसका उनकȧ पारèपǐरक वरȣयता से कोई सàबÛध नहȣं होगा। संवग[

मɅ कनीय कमȸ को सुǓनिæचत वृि×त उÛनयन योजनाÛतग[त उÍच×तर वेतनमान/Ēेड वेतन ĤाÜत होने

के आधार पर वरȣय कमȸ को अǓतǐरÈत ͪव×तीय उ×Đमण/वेतनमान का संर¢ण देय नहȣं होगा ।

5. यह आदेश ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप संÉया-2981/ͪव०, Ǒदनांक-01.09.2009 एवं

1779/ͪव० Ǒदनांक-21.05.2014 एवं पğांक-361/ͪव०, Ǒदनांक-08.02.2016 के पǐरपğानुसार Ĥभावी

होगा। इस योजना के लागू होने के पूव[ का बकाया अनुमाÛय नहȣं होगा ।

6. इस योजनाÛतग[त ͪव×तीय उ×Đमण के फलèवǾप उÍच×तर वेतनमान (वेतन बैÖड एवं Ēेड वेतन)

के आधार पर संबंͬधत सरकारȣ सेवक सरकारȣ आवास का आवंटन, गृह Ǔनमा[ण अͬĒम का लाभ ĤाÜत

कर सकɅ गे, ͩकÛतु राजकȧय उ×सवɉ, अलंकरण समारोहɉ आǑद के ͧलए वे अपने मौͧलक वेतनमान के

अनुǾप हȣ सुͪवधा ĤाÜत कर सकɅ गे ।

7. उÈत Ĥèताव पर ͪवभागीय आंतǐरक ͪव×तीय सलाहकार कȧ सहमǓत ĤाÜत है ।

8. उÈत Ĥèताव पर मुÉय (ͪवभागीय) मंğी का अनुमोदन ĤाÜत है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सͬचव ।

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झार

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

खÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 415 – 50