झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
23 भाġ, 1944 (श०)
संÉ या – 445 राँची, बुधवार, 14 ͧसतàबर, 2022 (ई०)
पǐरवहन ͪवभाग
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अͬधसूचना
13 ͧसतàबर, 2022
संÉया-02/पǐर॰आ॰(VSP)-08/2021-1316--झारखÖड मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोͬधत)
अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा-15 (1) ɮवारा Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए केÛġȣय
मोटरवाहन Ǔनयमावलȣ, 1989-सह- यथासंशोͬधत Ǔनयमावलȣ, 2021 मोटरयान (यान èĐेͪपंग
सुͪवधा का रिजèĚȣकरण और काय[) Ǔनयम, 2021 के अÛतग[त वाहनɉ के èĐेͪपंग सुͪवधा
रिजèĚȣकरण और कृ×य से संबंͬधत कायɟ के ͩĐयाÛवयन हेतु झारखÖड मोटरवाहन करारोपण
अͬधǓनयम, 2001 के अÛतग[त ͪवǓनǑद[çट मोटर यानɉ को पथकर भुगतान मɅ ǐरयायत Ǔनàनवत्
Ĥदान कȧ जाती है :-
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 14 ͧसतàबर, 2022
Đ॰सं॰
Ĥयोजन
मोटरवाहनकरमɅ ǐरयायत
1.
यǑद
वाहन
“Ǔन¢ेप
Ĥमाण-पğ”
(Certificate
of
Deposit)
Ĥèतुत करने के ͧलए अͬधकृत
Register Vehicle Scrapping
Facility
(RVSF)
को
रिजèĚȣकृत ͩकया जाता है, तो
नये मोटरयान के Ǔनबंधन के
समय यान का èĐेͪपंग Ĥमाण-
पğ
(Vehicle
Scrapping
Certificate) Ĥèतुत करने पर।
गैरपǐरवहनवाहनके
मामलेमɅ व×त[मानकरका
25% छूट/ǐरयायत मोटरवाहन कर मɅ Ĥदान ͩकया
जायेगा, िजसका उपयोग रिजèĚȣकरण कȧ Ǔतͬथ से
15 वष[ तक ͩकया जा सकेगा ।
पǐरवहनवाहनके
मामलेमɅ व×त[मानकरका15%
छूट/ǐरयायत मोटरवाहन कर मɅ Ĥदान ͩकया जायेगा,
िजसका उपयोग रिजèĚȣकरण कȧ Ǔतͬथ से 08 वष[
तक ͩकया जा सकेगा ।
2. यह अͬधसूचना झारखÖड गजट मɅ इसके Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।
3. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत बैठक Ǒदनांक-01.09.2022 मɅ मद सं॰-13 के Ǿप मɅ
Ĥदान कȧ गइ[ है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
कमल ͩकशोर सोन,
सरकार के सͬचव
पǐरवहन ͪवभाग ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 445 – 50