झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

23 भाġ, 1944 (श०)

संÉ या – 445 राँची, बुधवार, 14 ͧसतàबर, 2022 (ई०)

पǐरवहन ͪवभाग

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अͬधसूचना

13 ͧसतàबर, 2022

संÉया-02/पǐर॰आ॰(VSP)-08/2021-1316--झारखÖड मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोͬधत)

अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा-15 (1) ɮवारा Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए केÛġȣय

मोटरवाहन Ǔनयमावलȣ, 1989-सह- यथासंशोͬधत Ǔनयमावलȣ, 2021 मोटरयान (यान èĐेͪपंग

सुͪवधा का रिजèĚȣकरण और काय[) Ǔनयम, 2021 के अÛतग[त वाहनɉ के èĐेͪपंग सुͪवधा

रिजèĚȣकरण और कृ×य से संबंͬधत कायɟ के ͩĐयाÛवयन हेतु झारखÖड मोटरवाहन करारोपण

अͬधǓनयम, 2001 के अÛतग[त ͪवǓनǑद[çट मोटर यानɉ को पथकर भुगतान मɅ ǐरयायत Ǔनàनवत्

Ĥदान कȧ जाती है :-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 14 ͧसतàबर, 2022

Đ॰सं॰

Ĥयोजन

मोटरवाहनकरमɅ ǐरयायत

1.

यǑद

वाहन

“Ǔन¢ेप

Ĥमाण-पğ”

(Certificate

of

Deposit)

Ĥèतुत करने के ͧलए अͬधकृत

Register Vehicle Scrapping

Facility

(RVSF)

को

रिजèĚȣकृत ͩकया जाता है, तो

नये मोटरयान के Ǔनबंधन के

समय यान का èĐेͪपंग Ĥमाण-

पğ

(Vehicle

Scrapping

Certificate) Ĥèतुत करने पर।

गैरपǐरवहनवाहनके

मामलेमɅ व×त[मानकरका

25% छूट/ǐरयायत मोटरवाहन कर मɅ Ĥदान ͩकया

जायेगा, िजसका उपयोग रिजèĚȣकरण कȧ Ǔतͬथ से

15 वष[ तक ͩकया जा सकेगा ।

पǐरवहनवाहनके

मामलेमɅ व×त[मानकरका15%

छूट/ǐरयायत मोटरवाहन कर मɅ Ĥदान ͩकया जायेगा,

िजसका उपयोग रिजèĚȣकरण कȧ Ǔतͬथ से 08 वष[

तक ͩकया जा सकेगा ।

2. यह अͬधसूचना झारखÖड गजट मɅ इसके Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।

3. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत बैठक Ǒदनांक-01.09.2022 मɅ मद सं॰-13 के Ǿप मɅ

Ĥदान कȧ गइ[ है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

कमल ͩकशोर सोन,

सरकार के सͬचव

पǐरवहन ͪवभाग ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 445 – 50