झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
25 भाġ, 1944 (श०)
संÉ या – 451 राँची, शुĐवार, 16 ͧसतàबर, 2022 (ई०)
उɮयोग, खान एवं भूत×व ͪवभाग
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संकãप
7 फ़रवरȣ, 2017
ͪवषयः झारखÖड औɮयोͬगक ¢ेğ ͪवकास Ĥाͬधकार ͪवǓनयमन 2016 मɅ संशोधन के संबंध मɅ ।
£ापांक 374-- उɮयोग खान एवं भूत×व ͪवभाग कȧ संकãप £ापांक 1638, Ǒदनांक 16.05.2016 के
आलोक मɅ चारो ¢ेğीय ͪवकास Ĥाͬधकार ͪवǓनयमन को एकȧकृत करते हुए ’’झारखÖड औɮयोͬगक ¢ेğ ͪवकास
Ĥाͬधकार ͪवǓनयमन 2016’’ आंͧशक संशोधन के साथ घोͪषत कȧ गई है, ताͩक झारखÖड के सारे ¢ेğɉ मɅ
एकसमान ͪवकास एवं एकसमान Ǔनण[य लागू हो ।
ͪवǑदत हो ͩक Ĥाͬधकार का गठन कम मूãयɉ पर MSME उɮयͧमयɉ को भूखÖड उपलÞध कराना तथा
उसका ͪवèतार करना मूल उɮदेæय था। Ĥाͬधकार मूलतः सूêम एवं लघु उɮयोगɉ का केÛġ रहा है तथा ये ͩकसी भी
राÏय के औɮयोͬगक अथ[ åयवèथा का रȣढ होते है। इस Įेणी के उɮयोग कम लागत मɅ अͬधक से अͬधक रोजगार
उपलÞध कराते हɇ। झारखÖड मɅ रोजगार के अभाव मɅ मानव Įम का पलायन हो रहा है। अतः ऐसे उɮयोग जैसे-
टेÈसटाइल, फुटͪवयर, कालȣन उɮयोग, गारमɅट, माईनर फोरेèट Ĥोसेͧसंग केÛġ, हब[ल Ĥोसेͧसंग सेÛटर, एĒो एवं
फूड Ĥोसेͧसंग सेटर, आई.टȣ. एवं आई. टȣ. सेÛटर जो कम लागत मɅ Ïयादा रोजगार मुहैया कराते है, उनको कम
लागत मɅ भूͧम उपलÞध करवा कर Įम सृजन कȧ कार[वाई आवæयक है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 16 ͧसतàबर, 2022
ऐसे उɮयोगɉ को cash flow कȧ भी कǑठनाई होती है। इÛहɅ Ĥो×साǑहत एवं आकͪष[त करने हेतु आवæयक
है ͩक ǐरयायत दर पर भूͧम के साथ-साथ Þयाज रǑहत भूͧम का मूãय ͩकèतɉ मɅ भुगतान करने कȧ सुͪवधा दȣ
जाए। इस तरह कȧ सुͪवधा सीͧमत अवͬध के ͧलए Ǒदया जाना उͬचत होगा ताͩक अͬधक से अͬधक Įम Ĥधान
उɮयोगɉ को झारखÖड मɅ Ǔनवेश हेतु आकͪष[त ͩकया जा सके ।
इसके अǓतǐरÈत औɮयोͬगक ¢ेğ मɅ कई Ĥकार के गǓतͪवͬधयɉ (Activities) िजÛहɅ सरकार के ͪवͧभÛन
नीǓतयɉ के तहत उɮयोग का दजा[ Ǒदया गया है अथवा उɮयोगɉ के ͪवकास के ͧलए आवæयक पाया गया है, उÛहɅ भी
औɮयोͬगक ¢ेğ मɅ भूͧम आवंǑटत करने कȧ आवæयकता है। इस संबंध मɅ घोͪषत नीǓतयɉ के सÛदͧभ[त Ĥावधान
Ǔनàन Ĥकार हɇ:-
(क). झारखÖड औɮयोͬगक एवं Ǔनवेश संवɮ[धन नीǓत 2016 कȧ कंͫडका-6.5 मɅ Įम Ĥधान उɮयोगɉ को Ĥो×साहन
देने हेतु “The government intends to provide separate and specific incentive that would be earmarked
for the development of labour intensive industries investment in this sector is likely to create vast
opportunities for ancillary and downstream industries in the small ,medium and large sector in the
state” ĤावधाǓनत है तथा कंͫडका 8.2 मɅ मानव संसाधन ͪवकͧसत करने हेतु शै¢ͨणक संèथानɉ
यथा तकनीकȧ संèथानɉ, पॉͧलटेिÈनक, यूǓनवͧस[टȣ इ×याǑद हेतु भूͧम बɇक से भूͧम आवंǑटत करने
का Ĥावधान ͩकया गया है तथा Įम Ĥधान उɮयोगɉ को अनुदान का Ĥावधान ͩकया गया है।
(ख). झारखÖड पय[टन नीǓत 2015 कȧ कंͫडका 1.6 मɅ पय[टन को उɮयोग का दजा[ Ǒदया गया है। इसी Ĥकार
झारखÖड ͩफãम नीǓत 2014 कȧ कंͫडका 14 मɅ ͧसनेमा हॉल को एवं कंͫडका 22 मɅ ͩफãम को उɮयोग का दजा[
Ǒदया गया है ।
(ग) झारखÖड मे कृͪष आधाǐरत खाɮय Ĥसंèकरण को बढ़ावा देने हेतु झारखÖड औɮयोͬगक एवं Ǔनवेश संवɮ[धन
नीǓत 2016 कȧ कंͫडका 5.10 मɅ logistic Park, Ware House èथापना हेतु Ĥावधान है। इसी Ĥकार झारखÖड
Ǔनया[त नीǓत 2015 कȧ कंͫडका 2.2 मɅ भी Ware House, Cold storage, internal container depots, air cargo
इ×याǑद èथाͪपत करने का Ĥावधान ͩकया गया है ।
2. समाÛयतः औɮयोͬगक ¢ेğ मɅ भूͧम अज[न अथवा आधारभूत संरचना ͪवकͧसत करने हेतु राÏय सरकार ɮवारा
50% राͧश दȣ जाती है एवं 50% संबंͬधत औɮयोͬगक ¢ेğ ͪवकास Ĥाͬधकार ɮवारा अपने आÛतǐरक संसाधन
से Ǒदया जाता है। परÛतु वत[मान मɅ राÏय सरकार से ĤाÜत ͪवƣीय सहयोग को Ĥाͬधकार ɮवारा भूͧम के मूãय
मɅ Pass on नहȣं Ǒदया जाता है। Įम Ĥधान उɮयोगɉ/इकाईयɉ को इसे Pass on ͩकए जाने पर राÏय मɅ रोजगार
का सृजन Ïयादा ͩकया जा सकेगा एवं राÏय से पलायन को रोकने मɅ भी मदद ͧमलेगी ।
3.
अतएव रोजगार सृजन करनेवाले उɮयोगɉ को ĤĮय देने एवं घोͪषत नीǓतयɉ मɅ सिÛनǑहत ͩकये गये Ĥावधानɉ
को औɮयोͬगक इकाईयɉ के èथापनाथ[ काया[िÛवत करने हेतु सàयक ͪवचारोपराÛत “झारखÖड औɮयोͬगक
¢ेğ ͪवकास Ĥाͬधकार ͪवǓनयमन 2016” के Ǔनàन कंͫडकाओं मɅ ǓनàनĤकार संशोधन ͩकया जाता है:-
कंͫडका 6(d):- कंͫडका 6 को ͪवलोͪपत करने एवं उसके èथान पर कंͫडका 6(d)(i) से कंͫडका 6(d)(iv) उप कंͫडकाओं
को समावेͧशत ͩकया जाता हैः-
(i). Jharkhand Industrial Area Development Authority shall encourage establishment of labour intensive
industries like, textiles, garment, footwear, minor forest produce processing sector, herbal processing
sector, agri and food processing sector, IT and ITeS Sector.
(ii). Apart from sector identified in 6(d) (i), the Board of Directors of Jharkhand Industrial Area
Development Authority on recommendation of Project Clearance Committee can classify similar and
suitable industries under labour intensive industries.
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(iii). The reserve price of land for industries identified in para - (i) and (ii) shall be 50% of the price fixed
in the industrial area. Such industries shall have the eligibility to pay premium in ten equal installment
(without interest) in spread of five year. If any industry fails to pay installment in time, the interest of
15% shall be levied on such installment from the due date. This provision will be applicable only for
five years from the date of publication of this notification of amendment.
(iv). Industrial Park in sector mentioned in 6(d) (i) and 6 (d) (ii) shall also be eligible for benefit under
6(d)(iii) above. However, developer of such Industrial park can allot developed plot/buildup area to
industries of specified sector only.
कंͫडका -7:- कंͫडका-7 मɅ (i) से (iv) के अǓतǐरÈत (v) से (viii) उप कंͫडकाओं को सिàमͧलत ͩकया जाता हैः-
(v). “Jharkhand Industrial Area Development Authority may allot land for educational Institution like
Engineering/Medical/Technical College/Institution Polytechnic, ITI, University.”
(vi). “Hospital, Tourism sector project, Film Industries sector project shall be eligible for allotment of land
in industrial area”.
(vii). “Logistic facilities like warehouse, cold storage, godown, Cargo facilities will be eligible” for
allotment of land in industrial area.
(viii). “Jharkhand Industrial Area Development Authority shall reserve plot in industrial area for any
labour intensive industry as identified at above para 6(d)(i) and 6(d)(ii).
कंͫडका-8(i):- कंͫडका-8 मɅ उप कंͫडका (i) मɅ (k) उप कंͫडका Society/Trust सिàमͧलत ͩकया जाता है:-
कंͫडका-12(iii):- कंͫडका-12 (iii) के अÛत मɅ Society/Trust–Chairman or Secretary/ Trustee
सिàमͧलत ͩकया जाता है ।
कंͫडका-15 (i):- कंͫडका-15 (i) के तीसरȣ पंिÈत मɅ Land allotment order के पूव[ Provisional (औपबंͬधक) शÞद
समावेश का Ĥèताव है। उसी Ĥकार छठȤ पंिÈत मɅ allotment order के èथान पर Provisional land allotment order
ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है ।
कंͫडका-19 (i):- कंͫडका-19 (i) मɅ “From the date of taking physical possession” के èथान पर “from the date
of approval of factory/shed or/ and building plan” ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है ।
4. ͪवभागीय पğांक 3207, 3208, 3209 एवं 3210 Ǒदनांक 16.10.2015 के ɮवारा आǑद×यपुर/बोकारो/ संथाल
परगना/रॉंची औɮयोͬगक ¢ेğ ͪवकास Ĥाͬधकार तथा ͪवभागीय £ापांक 1638 Ǒदनांक 16.05.2016 ɮवारा
Ǔनग[त संकãप के ͪवǓनयमन संबंधी संशोधन कȧ अÛय कंͫडकाएँ यथावत रहɅगी ।
5. संकãप Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से संशोͬधत Ĥावधान Ĥभावी होगा।
Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद ɮवारा Ǒदनांक 31.01.2017 कȧ बैठक के मद संÉया-19 मɅ इसकȧ
èवीकृǓत दȣ गई है।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
सुनील कुमार वण[वाल,
सरकार के सͬचव ।
उɮयोग, खान एवं भूत×व ͪवभाग
झारखÖड, राँची ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड
झारखÖड गजट
गजट (असाधारण
असाधारण)
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