झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
28 भाġ, 1944 (श०)
संÉ या – 459 राँची, सोमवार, 19 ͧसतàबर, 2022 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
16 अÈटूबर, 2015
संÉया एल० जी०-30/2015-120--लेज०, झारखÖड ͪवधान मÖडल का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम,
िजस पर राÏयपाल Ǒदनांक- 12/10/2015 को अनुमǓत दे चुके हɇ, इसके ɮवारा सव[साधारण कȧ सूचना
के ͧलए Ĥकाͧशत ͩकया जाता है।
झारखÖड दुकान एवं ĤǓतçठान, (संशोधन) अͬधǓनयम, 2015
(झारखंड अͬधǓनयम, 14, 2015)
भारत के गणतÛğ के 66वɅ वष[ मɅ झारखÖड ͪवधान सभा ɮवारा Ǔनàनानुसार अͬधǓनयͧमत हɉ:-
1॰ संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार और लागू होना:-
(i) यह अͬधǓनयम झारखÖड दुकान एवं ĤǓतçठान अͬधǓनयम (झारखÖड संशोधन) अͬधǓनयम,
2015 कहा जायेगा ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 ͧसतàबर, 2022
(ii) इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय होगा ।
(iii)
यह ऐसी तारȣख को Ĥवृ×त होगा िजसे झारखÖड सरकार राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा
Ǔनयत करे।
2॰ झारखÖड दुकान एवं ĤǓतçठान अͬधǓनयम 8, 1953 कȧ धारा- 14 का संशोधन
उÈत अͬधǓनयम 1953 कȧ धारा-14 के परंतुक मɅ Ǔनàनͧलͨखत शÞद अंतèथा[ͪपत ͩकए
जायɅगे:-
“ यǑद राÏय सरकार ͩकये जाने वाले काय[ कȧ ĤकृǓत या अÛय पǐरिèथǓतयɉ से संतुçट है ͩक ͩकसी
मǑहला कम[चारȣ कȧ काया[वͬध का ͪवǓनयमन युिÈतसंगत नहȣं है, तो वह ͩकसी ĤǓतçठान/ĤǓतçठान
कोǑट के ͧलए ͧलͨखत आदेश से उपयु[Èत Ĥावधानɉ को ͧशͬथल या Ǿपांतǐरत कर सकेगी ।
बशतȶ ͩक ͩकसी आदेश को Ǔनग[त करने के पूव[ मǑहला कम[चारȣ कȧ सुर¢ा एवं कãयाण
का समुͬचत Úयान रखा जायेगा।”
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ह०/-
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ,
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग, झारखÖड, राँची ।
संÉया एल० जी०-30/2015-121--लेज०, झारखÖड ͪवधान मÖडल ɮवारा यथा पाǐरत और
राÏयपाल ɮवारा Ǒदनाँक-12/10/2015 को अनुमत झारखÖड दुकान एवं ĤǓतçठान (संशोधन)
अͬधǓनयम, 2015 का Ǔनàनांͩकत अँĒेजी अनुवाद झारखÖड राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके ɮवारा
Ĥकाͧशत ͩकया जाता है, िजसे भारतीय संͪवधान के अनुÍछेद 348 के खÖड(3) के अधीन उÈत
अͬधǓनयम का अँĒेजी भाषा मɅ Ĥाͬधकृत पाठ समझा जाएगा ।
THE JHARKHAND SHOPS AND ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ACT, 2015
(JHARKHAND Act, 14, 2015).
Be it enacted by the Jharkhand State Legislature in the Sixty-Sixth year of the
Republic of India, as follows :-
(1) Short title extent and commencement:-
(i)
This Act may be called the Jharkhand Shops and Establishment Act
(Jharkhand Amendment) Act, 2015.
(ii)
It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 ͧसतàबर, 2022
3
(iii)
It shall come into force on and from the date of its Publication in the
official Gazette.
(2) Amendment of section 14 of Jharkhand shops and Establishment Act, 8,
1953:-
“Provided that if the state Government is satisfied owing to the
nature of work carried on or other circumstances, that it is unreasonable to
regulate the periods of work of any women employee, it may by written order
relax or modify the above provisions for particular establishment/category of
establishments.
Provided further that before passing any order safety and welfare
issues of women employee shall be kept in mind”
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ह०/-
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ,
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग, झारखÖड, राँची ।
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 459 – 50