झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 आिæवन, 1944 (श०)

संÉ या – 466 राँची, शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।

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अͬधसूचना

4 अगèत, 2022

संÉया-05/एफ-03/29/2012- 3509--भारतीय संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के अधीन

एवं झारखÖड फायर सͪव[स एÈट, 1948 कȧ धारा-22 मɅ ǓनǑहत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए

झारखÖड के राÏयपाल एतद ɮवारा झारखÖड अिÊनशमन सेवा के अवर सेवा संवग[ (ǓनयुिÈत/ĤोÛनǓत

एवं अÛय सेवा श×तɏ) Ǔनयमावलȣ, 2011 मɅ संशोधन हेतु Ǔनàनांͩकत Ǔनयमावलȣ बनाते है:-

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ-

(i).

यह संशोधन झारखÖड अिÊनशमन सेवा के अवर सेवा संवग[ (ǓनयुिÈत/ĤोÛनǓत एवं

अÛय सेवा श×तɏ) (ɮͪवतीय संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2022 कहȣ जायेगी ।

(ii).

इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।

(iii).

यह अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।

2.

Ǔनयमावलȣ, 2011 के खÖड-3, Ǔनयम-09 को Ǔनàन Ǿप मɅ ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022

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अßयͬथ[यɉ कȧ अनुशंसा-

‘‘आयोग/भतȸ बोड[ उàमीदवारɉ के ͧलͨखत एवं शारȣǐरक परȣ¢ा मɅ ĤाÜत अंक के आधार

पर समेͩकत Ǿप से एक कोǑटवार मेधा सूची तैयार करेगी। ऐसी तैयार कȧ गई सूची मɅ से

आयोग/बोड[ कोǑटवार उतनी संÉया मɅ अßयͬथ[यɉ कȧ अनुशंसा ǓनयुिÈत पदाͬधकारȣ को करेगा,

िजतनी संÉया मɅ ǐरिÈतयाँ ĤǓतवेǑदत कȧ गई है ।

मेधा सूची मɅ एक से अͬधक उàमीदवारɉ के ĤाÜतांक समान रहने पर मेधा का Ǔनधा[रण

उàमीदवारɉ कȧ जÛम Ǔतͬथ के आधार पर ͩकया जाएगा तथा अßयथȸ, िजनकȧ उĨ Ïयादा

होगी, उÛहɅ अपे¢ाकृत ऊपर èथान ͧमलेगा। यǑद एक से अͬधक उàमीदवारɉ के ĤाÜतांक और

जÛम Ǔतͬथ समान पायी जाती है, तो ऐसी िèथǓत मɅ उनके èनातक परȣ¢ा मɅ ĤाÜत अंको के

आधार पर वरȣयता का Ǔनधा[रण ͩकया जायेगा अथा[त् èनातक परȣ¢ा मɅ अͬधक अंक ĤाÜत

करने वाले उàमीदवार को मेधाĐम मɅ ऊपर रखा जायेगा ।’’

3.

Ǔनयमावलȣ के खÖड-4, Ǔनयम-13(ग) को Ǔनàन Ǿप मɅ ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है-

13. ĤोÛनǓत ɮवारा भ×तȸ:-

(ग). कालावͬध:- ĤोÛनǓत हेतु काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड

ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त पğ/पǐरपğ के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कालावͬध पूरा करना आवæयक

होगा ।

4.

Ǔनयमावलȣ के अनुसूची- II, Đमांक-01 को Ǔनàन Ǿप मɅ ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है

1.

फायर èटेशन ऑͩफसर (संवग[-अͧलͪपकȧय) के पद पर सीधी भतȸ Ǔनयम:-

(क) फायर èटेशन ऑͩफसर के पद पर सीधȸ भ×तȸ हेतु Ǔनधा[ǐरत अह[×ता :-

अǓनवाय[ योÊयता :-

(i)

अßयͬथ[यɉ को आयोग मɅ आवेदन ĤाÜत होने कȧ अंǓतम Ǔतͬथ तक केÛġ सरकार अथवा

राÏय सरकार ɮवारा èथाͪपत संèथा/माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय से ͪव£ान èनातक उ×तीण[

होना अǓनवाय[ होगा ।

उÈत अǓनवाय[ योÊयता के अǓतǐरÈत अßयͬथ[यɉ को मैǑĚक/10वीं क¢ा एवं

इंटरमीͫडएट/10+2 क¢ा झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से

उ×तȸण होना अǓनवाय[ होगा तथा अßयथȸ को èथानीय रȣǓत-ǐरवाज, भाषा एवं पǐरवेष का £ान

होना अǓनवाय[ होगा ।

परÛतु यह ͩक झारखÖड राÏय कȧ आर¢ण नीǓत से आÍछाǑदत अßयͬथ[यɉ के मामले मɅ

झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तȸण

होने संबंधी Ĥावधान ͧशͬथल रहेगा ।’’

(ii)

(क) भारȣ वाहन चलाने के ͧलए वैɮय लाईसेÛस धारक ।

अथवा

(ख) हãका वाहन चलाने के ͧलए वैध लाईसɅस धारक हो। परंतु ǓनयुिÈत के उपराÛत अßयथȸ

को एक वष[ के भीतर भारȣ वाहन चलाने का वैध लाईसɅस ĤाÜत कर अिÊनशमन सेवा

मुÉयालय, झारखÖड, राँची को जमा करना होगा। एक वष[ के अंदर भारȣ वाहन का वैध

लाईसɅस जमा नहȣ करने पर ǓनयुिÈत èवतः समाÜत मानी जाऐगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022

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(iii)

फायर èटेशन ऑͩफसर के पद पर ǓनयुिÈत के दो वषɟ के अÛदर राçĚȣय अिÊनशमन सेवा

महाͪवɮयालय, नागपुर से ‘‘èटेशन अͬधकारȣ कोस[’’ का Ĥͧश¢ण ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा।

(ख) शारȣǐरक योÊयता

उँचाई

सीना कȧ माप

(i)

सामाÛय जाǓत

165 से०मी०

81 से०मी०

(ii)

ͪपछड़ा वग[/अ×यÛत ͪपछड़ा वग[

165 से०मी०

81 से०मी०

(iii)

अनुसूͬचत जाǓत/जन-जाǓत

162 से०मी०

79 से०मी०

उàमीदवारɉ के उँचाई एवं सीना कȧ माप आयोग ɮवारा राँची िजला के असैǓनक शãय

ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ (ͧसͪवल सज[न) कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत मेͫडकल बोड[ के ɮवारा ͩकया जायेगा ।

(ग) उĨ सीमा:-

Đ०सं०

वग[

Ûयुनतम उĨ

अͬधकतम उĨ

1

अनारͯ¢त/ आͬथ[क Ǿप से कमजोर वग[

21 वष[

28 वष[

2

ͪपछड़ा वग[/ अ×यंत ͪपछड़ा वग[

21 वष[

30 वष[

3

अनु0 जाǓत/अनु0 जनजाǓत/आǑदम जनजाǓत

21 वष[

33 वष[

(घ) ͬचͩक×सकȧय जाँच:-

ǓनयुिÈत हेतु उàमीदवारɉ को शारȣǐरक एवं मानͧसक Ǿप से èवèथ होने कȧ अǓनवाय[ता

रहेगी। ͬचͩक×सीय जाँच हेतु पुͧलस अवर Ǔनरȣ¢क कȧ ǓनयुिÈत मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदÖड लागू

हɉगɅ ।

(ड़) ͧलͨखत परȣ¢ा :-

(i)

ͧलͨखत परȣ¢ा का आयोजन ’’झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (èनातक èतर

तकǓनकȧ/ͪवͧशçट योÊयता वाले पद संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017 (यथा संशोͬधत 2021)’’ के

Ĥावधानɉ के अंतग[त ͩकया जायेगा एवं समय-समय पर इसमे ͩकए गए संशोधन èवतः लागू

माने जायɅगे ।

(ii)

ͪवͧशçट ͪवषय के अंतग[त भौǓतक ͪव£ान, रसायन ͪव£ान, गͨणत, बनèपǓतशाèğ,

जीवͪव£ान, तथा भूगभ[शाèğ ͪवषय होगɅ। Ĥ×येक उàमीदवार ͪवͧशçट ͪवषयɉ मɅ से ͩकसी एक

ͪवषय का चयन परȣ¢ा हेतु करेगा, िजसमɅ वह सिàमͧलत होगा। ͪवͧशçट ͪवषय का èतर

èनातक होगा ।

(iii)

ͧलͨखत परȣ¢ा मɅ उ×तȸण अßयͬथ[यɉ मɅ से पदɉ कȧ ͪव£ाͪपत संÉया से दो गुणा संÉया मɅ

अßयͬथ[यɉ को शारȣǐरक जाँच परȣ¢ा हेतु चयǓनत ͩकया जायेगा ।

(iv)

ͧलͨखत परȣ¢ा मɅ चयǓनत अßयͬथ[यो को शारȣǐरक जाँच परȣ¢ा मɅ शाͧमल होना अǓनवाय[

होगा ।

5.

Ǔनयमावलȣ के अनुसूची- II, Đमांक-05 को Ǔनàन Ǿप मɅ ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है-

4

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022

5.

अपील:-

(i)

यǑद कोई उàमीदवार अपने उँचाई/सीना कȧ माप से संतुçट नहȣ हो तो वह तीन Ǒदनɉ के अÛदर

महाǓनरȣ¢क, झारखÖड अिÊनशमन सेवा, रांची के सम¢ अपील कर सकेगा। इस मामले मɅ

महाǓनरȣ¢क, झारखÖड अिÊनशमन सेवा, रांची का Ǔनण[य अंǓतम होगा ।

(ii)

यǑद कोई उàमीदवार अपनी ͬचͩक×सा जाँच से संतुçट नहȣ हो तो वह तीन Ǒदनɉ के अÛदर

èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग के ɮवारा गǑठत अपीलȣय Ĥाͬधकार के

सम¢ अपील कर सकेगा। इस मामले मɅ अपीलȣय Ĥाͬधकार का Ǔनण[य अंǓतम होगा ।

(iii)

यǑद कोई उàमीदवार वाहन चालन जाँच से संतुçट नहȣ हो वह तीन Ǒदनɉ के अÛदर

महाǓनरȣ¢क, झारखÖड अिÊनशमन सेवा, रांची के सम¢ अपील कर सकेगा। इस मामले मɅ

महाǓनरȣ¢क, झारखÖड अिÊनशमन सेवा, रांची का Ǔनण[य अंǓतम होगा ।

6.

Ǔनयमावलȣ के अनुसूची- II, Đमांक-07 को Ǔनàन Ǿप मɅ ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है-

7. अनुशंसा:- झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग अßयͬथ[यɉ कȧ चयन सूची अनुशंसा सǑहत गृह,

कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, रांची को उपलÞध करायेगी, िजसे गृह, कारा एवं

आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, रांची ɮवारा पुͧलस महाǓनदेशक, झारखÖड अिÊनशमन सेवा,

राँची को फायर èटेशन ऑͩफसर के पद पर ǓनयुिÈत हेतु उपलÞध कराया जायेगा। आयोग

अंǓतम Ǿप से सफल अßयͬथ[यɉ का पाğता/अहता[ से संबंͬधत Ĥमाण पğɉ कȧ जाँच करेगा।

अनुशंͧसत अßयͬथ[यɉ के सभी Ĥमाण पğɉ कȧ जाँचोपराÛत संतुçट होने पर ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार

ɮवारा ǓनयुिÈत कȧ कार[वाई कȧ जाएगी ।

7.

Ǔनयमावलȣ के अनुसूची- II, Đमांक-08 (ii) एवं Đमांक-09 (i) को ͪवलोͪपत ͩकया जाता है ।

8.

झारखÖड अिÊनशमन सेवा के अवर सेवा संवग[ (ǓनयुिÈत/ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतɏ)

Ǔनयमावलȣ, 2011 (यथा संशोͬधत) के शेष Ĥावधान यथावत रहɅगɅ ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

सǐरता दास,

सरकार के उप सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧश

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

त एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 466 – 50