झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
1 आिæवन, 1944 (श०)
संÉ या – 467 राँची, शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022 (ई०)
खान एवं भूत×व ͪवभाग
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अͬधसूचना
15 ͧसतàबर, 2022
संÉया-ͪवͬध-41/2020-1783--माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, रांची ɮवारा W.P (C) No.
2013/2020, शाह Ħदस[-बनाम-यूǓनयन ऑफ इिÖडया एवं अÛय मɅ पाǐरत Ûयायादेश Ǒदनांक-
21.05.2021 के अनुपालन मे सव[Įी शाह Ħदस[, चाईबासा ɮवारा पिæचमी ͧसंहभूम िजलाÛतग[त करमपदा
रͯ¢त वन भूͧम के 233.99 हे॰ ¢ेğ पर पूव[ धाǐरत लौह/मɇगनीज खǓनज खनन प͠े के बावत खǓनज
समनुदान Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम- 12(10) के तहत सुनवाई हेतु खान एवं खǓनज (ͪवकास एवं
ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम कȧ धारा-26 के अÛतग[त Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए अपर मुÉय
सͬचव, वन पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग, झारखÖड सरकार को सुनवाई हेतु Ĥाͬधकृत ͩकया
जाता है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022
2. Ĥाͬधकृत पदाͬधकारȣ ɮवारा सुनवाई के उपरांत मंतåय गǑठत कर त×संबंͬधत
ĤǓतवेदन ͪवभाग को उपलÞध करायɅगɅ ।
3. उÈत Ĥèताव पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत है ।
4. पूव[ मɅ Ǔनग[त आदेश को इस हद तक संशोͬधत समझा जाएगा ।
शेखर जमुआर,
सरकार के संयुÈत सͬचव
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 467 – 50