झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 आिæवन, 1944 (श०)

संÉ या – 467 राँची, शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022 (ई०)

खान एवं भूत×व ͪवभाग

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अͬधसूचना

15 ͧसतàबर, 2022

संÉया-ͪवͬध-41/2020-1783--माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, रांची ɮवारा W.P (C) No.

2013/2020, शाह Ħदस[-बनाम-यूǓनयन ऑफ इिÖडया एवं अÛय मɅ पाǐरत Ûयायादेश Ǒदनांक-

21.05.2021 के अनुपालन मे सव[Įी शाह Ħदस[, चाईबासा ɮवारा पिæचमी ͧसंहभूम िजलाÛतग[त करमपदा

रͯ¢त वन भूͧम के 233.99 हे॰ ¢ेğ पर पूव[ धाǐरत लौह/मɇगनीज खǓनज खनन प͠े के बावत खǓनज

समनुदान Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम- 12(10) के तहत सुनवाई हेतु खान एवं खǓनज (ͪवकास एवं

ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम कȧ धारा-26 के अÛतग[त Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए अपर मुÉय

सͬचव, वन पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪवभाग, झारखÖड सरकार को सुनवाई हेतु Ĥाͬधकृत ͩकया

जाता है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 23 ͧसतàबर, 2022

2. Ĥाͬधकृत पदाͬधकारȣ ɮवारा सुनवाई के उपरांत मंतåय गǑठत कर त×संबंͬधत

ĤǓतवेदन ͪवभाग को उपलÞध करायɅगɅ ।

3. उÈत Ĥèताव पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत है ।

4. पूव[ मɅ Ǔनग[त आदेश को इस हद तक संशोͬधत समझा जाएगा ।

शेखर जमुआर,

सरकार के संयुÈत सͬचव

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 467 – 50