झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

5 आिæवन, 1944 (श०)

संÉ या – 476 राँची, मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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संकãप

14 ͧसतàबर, 2022

संÉया-5/आरोप-1-778/2014 का॰- 5779--Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह, सेवाǓनवृ×त झा०Ĥ०से०,

(कोǑट Đमांक-360/03, गृह िजला- नालÛदा), त×कालȣन अनुमÖडल पदाͬधकारȣ, मेǑदनीनगर के ͪवǾƨ

सͬचव, खाɮय आपूǓत एवं वाͨणÏय ͪवभाग के पğांक-440 Ǒदनांक 05.04.2005 ɮवारा Ĥपğ-‘क’ मɅ

आरोप उपलÞध कराया गया, िजसमɅ इनके ͪवǾƨ Ǔनàन आरोप ĤǓतवेǑदत है :-

1.

समुͬचत जाँच कराये ǒबना हȣ Ǔनलंǒबत अनु£िÜत को Ǔनलàबन से मुÈत करना -

Įी चिÛġका पाÖडेय, जन ͪवतरण ǒबĐेता कȧ Ǔनलàबन अनु£िÜत को ǒबना समुͬचत जाँच कराये हȣ

Ǔनलàबन से मुÈत कर Ǒदया ।

2.

उÍचाͬधकारȣ को ħामक एवं गलत तØय पर आधाǐरत èपçटȣकरण देना - अनुमंडल

पदाͬधकारȣ, मेǑदनीनगर ɮवारा अपने èपçटȣकरण मɅ अंͩकत ͩकया गया है ͩक ĤखÖड आपूǓत[

Ǔनरȣ¢क, मनातू के ɮवारा Ǔनलàबन से मुÈत करने कȧ अनुशंसा कȧ गयी है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022

जबͩक ĤखÖड आपूǓत[ Ǔनरȣ¢क, मनातू का Ǒदनांक 18.08.2004 के ĤǓतवेदन मɅ उनके

ɮवारा Ǔनलàबन अनु£िÜत को Ǔनलàबन से मुÈत करने कȧ अनुशंसा नहȣं कȧ गयी है। माğ उͬचत

Ǔनण[य ͧलया जा सकता है, अंͩकत ͩकया गया है ।

3.

अनुͬचत आचरण को उͬचत Ĥमाͨणत करने के ͧलए उÍचाͬधकारȣ के सम¢ Ǔनयमɉ कȧ

गलत åयाÉया करना-Įी चिÛġका पाÖडेय ने अपने योगदान मɅ लेस माğ भी आचरण सुधारने कȧ बात

नहȣं कȧ है। बिãक Įी पाÖडेय ɮवारा काड[ धाǐरयɉ के ऊपर हȣ 5-10 लȣटर ͩकरासन तेल माँग करने

का आरोप लगाया गया है और कहा गया है ͩक अͬधक माğा मɅ ͩकरासन तेल देने से नाराज

उपभोÈताओं ɮवारा गलत आरोप लगाया गया है ।

इससे èपçट होता है ͩक संबंͬधत जन ͪवतरण ǒबĐेता अपने आचरण मɅ सुधार कȧ बात

नहȣं कह रहा है ।

अतः Ǔनलàबन से मुिÈत का अनुमंडल पदाͬधकारȣ का Ǔनण[य तØयɉ पर आधाǐरत न

होकर इनकȧ èवेÍछाचाǐरता का पǐरचायक है ।

4.

समाज के कमजोर वगɟ के ĤǓत असंवेदनशीलता - जन ͪवतरण ǒबĐेता कमजोर वगɟ

के लाल एवं पीला काड[ अपने पास रखकर ǒबना राशन Ǒदये हȣ ͪवतरण संबंधी ͪवतरण दज[ करता रहा

है तथा अपने इस कुकृ×य को ͧलͨखत Ǿप मɅ èवीकार भी ͩकया है। ऐसे जन ͪवतरण के ǒबĐेता का

Ǔनलिàबत अनु£िÜत को अनुमंडल पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनलàबन से मुÈत ͩकया जाना एक अनुमंडल

पदाͬधकारȣ जैसे मह×व के पद पर आसीन ĤशासǓनक पदाͬधकारȣ के कमजोर वगɟ के ĤǓत

संवेदनशूÛयता का ɮयोतक है ।

इन आरोपɉ के आलोक मɅ ͪवभागीय संकãप संÉया-1935 Ǒदनांक 01.04.2008 तथा

ͪवभागीय संकãप संÉया-6201 Ǒदनांक 19.04.2008 (संशोͬधत) के ɮवारा Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह के

ͪवǾƨ ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई। संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक- 117/èथा0 (गो0) Ǒदनांक

24.11.2010 के ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया ।

समी¢ोपरांत Įी ͧसंह को आरोप Ĥपğ-‘क’ मɅ ĤǓतवेǑदत आरोपɉ के संदभ[ मɅ दोषी पाया

गया। Įी ͧसंह के ͪवǾƨ Ĥमाͨणत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप सं0-1192, Ǒदनांक 05.03.2011

ɮवारा इÛहɅ Ǔनàनाͩकंत दÖड Ǒदया गया :-

1.

चार वेतन वृͪƨ पर संचया×मक Ĥभाव से रोक,

2.

ĤोÛनǓत देय होने पर चार वषɟ तक इÛहे ĤोÛनǓत के योÊय नहȣं समझा जायेगा ।

माननीय उÍच Ûयायालय, झारखंड के ɮवारा ͪवषयगत वाद संÉया- डÞलू पी० (एस०)

3067/2011 उमेश Ĥसाद ͧसंह बनाम राÏय सरकार एवं अÛय मɅ पाǐरत Ûयायादेश Ǒदनांक

21.03.2014 के आलोक मɅ दÖड संकãप (ͪवभागीय संकãप संÉया-1192, Ǒदनांक 05.03.2011) को

Ǔनरèत ͩकया गया है एवं संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ को Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया है ।

माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड के आदेश के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-6473,

Ǒदनांक 25.06.2014 ɮवारा Įी ͧसंह से ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ गयी, िजसके अनुपालन मɅ इनके

पğ, Ǒदनांक 17.07.2014 ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा का जवाब समͪप[त ͩकया गया ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022

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Įी ͧसंह के ͪवǾƨ ĤǓतवेǑदत आरोप, इनसे ĤाÜत èपçटȣकरण, संचालन पदाͬधकारȣ के

जाँच ĤǓतवेदन एवं माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड के Ûयायादेश के आलोक मɅ Įी ͧसंह ɮवारा

समͪप[त ɮͪवतीय कारण पृÍछा के उ×तर कȧ समी¢ा कȧ गई, िजसमɅ पाया गया ͩक Įी ͧसंह पर

èवेÍछाचाǐरता, ħामक तØय Ĥèतुत करने तथा असंवेदनशीलता के आरोप Ĥमाͨणत होते हɇ। Įी ͧसंह

के ͪवǾƨ Ĥमाͨणत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप सं0-10629, Ǒदनांक 03.11.2014 ɮवारा दो

वेतनवृͪƨ पर संचया×मक Ĥभाव से रोक का दÖड इनपर अͬधरोͪपत ͩकया गया ।

उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾƨ Įी ͧसंह ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ ǐरट सं०-

W.P.(S)No.839/2015 दायर ͩकया गया है, िजसमɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 07.07.2020

को Ûयायादेश पाǐरत ͩकया गया है, िजसका Operative part Ǔनàनवत् है-

"Consequently, the impugned order dated 03.11.2014 as contained in

Resolution No. 10629 (Annexure-4) is quashed and set aside and the matter is remitted

back to the disciplinary authority to pass a fresh order after considering the grounds taken

in the reply to the show-cause notice within three months from the date of

receipt/production of a copy of this order."

माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह के

ͪवǾƨ पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(ख) के तहत् कार[वाई ͩकये जाने के सàबÛध मɅ ͪवͬध ͪवभाग से

मंतåय कȧ माँग कȧ गयी है, िजसके आलोक मɅ ͪवͬध ͪवभाग के माÚयम से ͪवɮवान महाͬधवÈता

ɮवारा Ǔनàनवत् मंतåय गǑठत ͩकया गया है-

"Sri Umesh Prasad Singh has already been superannuated from service on

31.01.2016. In view of the order of the Hon'ble Court, the proceeding initiated against Sri

Singh will be deemed to be pending on the date of his superannuation.

The proceeding initiated before his retirement may be converted in a

proceeding under rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules and appropriate order may be

passed after considering his reply to the show cause notice in compliance of the

order/direction of the Hon'ble Court."

माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 07.07.2020 को पाǐरत Ûयायादेश ɮवारा पूव[ मɅ

Ǔनग[त संकãप सं0-10629, Ǒदनांक 03.11.2014 को रƧ करते हुए Įी ͧसंह ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय

कारण पृÍछा मɅ Ĥèतुत ǒबÛदुवार तØयɉ के समी¢ा/ͪवचार कर नये ͧसरे से आदेश जारȣ करने का

आदेश Ǒदया गया ।

माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 07.07.2020 को पाǐरत आदेश एवं ͪवͬध ͪवभाग से

ĤाÜत मंतåय के आलोक मɅ मामले कȧ पुनः समी¢ा कȧ गयी। Įी ͧसंह ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय कारण

पृÍछा मɅ Ĥèतुत तØय एवं ͪवभागीय समी¢ा Ǔनàनवत् है-

आरोप सं0-1 पर ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ समͪप[त तØय- ĤखÖड आपूǓत[ पदाͬधकारȣ, मनातू ɮवारा

जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया था, िजसमɅ उãलेख ͩकया गया है ͩक 26 काड[धाǐरयɉ ɮवारा Įी

चÛġȣका पाÖडेय, ज०ͪव०Ĥ० दुकानदार कȧ अनु£िÜत पुनब[हाल करने हेतु आवेदन Ǒदया गया था। उÈत

काड[धाǐरयɉ के अनुसार वे दुकानदार के काय[ से संतुçट थे। Įी पाÖडेय ɮवारा भी यह कहा गया था ͩक

ͩक वे सहȣ तरȣके से खाɮयान एवं ͩकरासन तेल का ͪवतरण करते रहे हɇ एवं आगे भी करते रहɅगे।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022

दुकानदार ɮवारा यह भी ĤǓतवेǑदत है ͩक कुछ काड[धाǐरयɉ ɮवारा अवैध तरȣके से पाँच से दस लȣटर

ͩकरासन तेल मांगा जा रहा था, िजसे देने से इनकार करने पर हȣ इनके ͪवǾƨ ͧशकायत कȧ गई है।

ĤखÖड आपूǓत[ पदाͬधकारȣ ɮवारा अपने जाँच ĤǓतवेदन मɅ ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है ͩक

“Įी पाÖडेय कȧ अनु£िÜत के संबंध मɅ उͬचत Ǔनण[य ͧलया जाय।” Įी ͧसंह ɮवारा उसके आधार पर Įी

पाÖडेय कȧ अनु£िÜत को Ǔनलंबन मुÈत ͩकया गया। यह कहना गलत है ͩक ĤखÖड आपूǓत[

पदाͬधकारȣ का जाँच ĤǓतवेदन अधूरा एवं असंतोषजनक है। सारे तØय ĤǓतवेदन मɅ अंͩकत हɇ ।

चूँͩक ĤखÖड आपूǓत[ पदाͬधकारȣ के जाँच ĤǓतवेदन ज०ͪव०Ĥ० दुकानदार के ͪवǾƨ कोई

ĤǓतकूल ǑटÜपणी नहȣं कȧ गई थी, इसͧलए जाँच ĤǓतवेदन मɅ उͬचत Ǔनण[य लेने कȧ अनुशंसा को

सहमǓत मानते हुए Įी पाÖडेय कȧ Ǔनलंǒबत अनु£िÜत को बहाल करने का आदेश पाǐरत ͩकया गया ।

समी¢ा-

अनुमंडल पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ आरोपी पदाͬधकारȣ ने एक बार चिÛġका पाÖडेय का

अनु£िÜत Ǔनलंǒबत ͩकया और पुनः ǒबना ͩकसी ठोस आधार के Ǔनलंबन वापस ले ͧलया। उपायुÈत के

मंतåय मɅ भी इस बात का उãलेख है ͩक आपूǓत[ Ǔनरȣ¢क मनातू ने कोई जाँच ĤǓतवेदन नहȣं Ǒदया

बिãक Ǔनलंǒबत अनु£िÜतधारȣ के आवेदन मɅ ͧलͨखत बातɅ को दुहराया और उͬचत Ǔनण[य लेने हेतु

मंतåय Ǒदया, िजससे èपçट है ͩक ǒबना समुͬचत जाँच कराये Įी पाÖडेय को Ǔनलंबन से मुÈत ͩकया

गया ।

आरोप सं०-2 पर ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ समͪप[त तØय- अनुमंडल पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ वे

अनु£िÜत पदाͬधकारȣ थे एवं उÛहɅ 90 Ǒदनɉ के अंदर Ǔनण[य लेना था। Ǔनण[य लेने के ͧलए वे èवतंğ

थे। Įी पाÖडेय, ज०ͪव०Ĥ० दुकानदार ɮवारा आवेदन मɅ कहा गया था ͩक वे अब तक खाɮयान एवं

ͩकरासन तेल सहȣ तरȣके से ͪवतरण करते रहे हɇ एवं भͪवçय मɅ भी करɅगे। आपूि×त[ Ǔनरȣ¢क के

ĤǓतवेदन के आलोक मɅ हȣ उनके ɮवारा दुकानदार कȧ अनु£िÜत को Ǔनलंबन मुÈत ͩकया गया। सारे

तØय रेकड[ मɅ अंͩकत है। उनके ɮवारा èपçटȣकरण मɅ ͩकसी Ĥकार ħामक एवं गलत तØय Ĥèतुत नहȣं

ͩकया गया है। अͧभलेख एवं ĤǓतवेदन मɅ अंͩकत तØयɉ के आधार पर हȣ èपçटȣकरण समͪप[त है ।

समी¢ा-

िजला आपूǓत[ पदाͬधकारȣ के ɮवारा “माğ उͬचत Ǔनण[य ͧलया जा सकता है” को साथ[क

अथ[ मɅ लेते हुए Ǔनलंबन से मुिÈत को अनुशंसा माना गया है और इसी आधार पर अपने èपçटȣकरण

को ħामक एवं गलत तØयɉ पर आधाǐरत नहȣं बताया गया है, काय[वाहक सहायक तथा सहायक िजला

आपूǓत[ पदाͬधकारȣ ने संͬचका मɅ कड़ी चेतावनी के साथ Ǔनलंबन से मुÈत करने कȧ अनुशंसा आपूǓत[

Ǔनरȣ¢क के कͬथत ĤǓतवेदन के आधार पर ͩकया, िजसे आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा अनुमोǑदत कर

आदेश Ǔनग[त ͩकया गया ।

आरोप सं०-3 पर ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ समͪप[त तØय- 26 काड[धाǐरयɉ ɮवारा Įी पाÖडेय कȧ

अनु£िÜत को Ǔनलंबन मुÈत करने हेतु आवेदन Ǒदया गया था, िजसमɅ उãलेख ͩकया गया था ͩक वे

दुकानदार Įी पाÖडेय के काय[ से संतुçट थे। उसके आधार पर उनके ɮवारा अनु£िÜत को Ǔनलंबन

मुÈत ͩकया गया था। दुकानदार Įी पाÖडेय के ͪवतरण से संतुçट होते हुए दुकान को Ǔनलंबन मुÈत

करने हेतु 27 लाभुकɉ का समͪप[त आवेदन पर Ĥखंड आपूǓत[ पदाͬधकारȣ के ĤǓतवेदन के आलोक मɅ हȣ

अनु£िÜत को नवीकरण/Ǔनलंबन मुÈत कȧ गई है। उÈत दुकानदार के ͪवǾƨ अलग-अलग समय मɅ दो

आवेदन पğ एक समथ[न मɅ एवं एक ͪवǾƨ ĤाÜत था। ऐसे मɅ माğ एक आवेदन पर कार[वाई करना

एवं दूसरे आवेदन कȧ उपे¢ा करना सहȣ नहȣं है ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022

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समी¢ा-

इस संबंध मɅ मानना है ͩक Ǔनयमानुसार 90 Ǒदनɉ के अंदर Ǔनलंǒबत अनु£िÜत पर

Ǔनण[य ͧलया जाना आवæयक है, परÛतु तØयɉ आलोक मɅ Įी ͧसंह सकारा×मक/नकारा×मक दोनɉ मɅ

कोई भी Ǔनण[य लेने मɅ स¢म थे। जहाँ तक आचरण मɅ सुधार कȧ बात है आपूǓत[ Ǔनरȣ¢क ने

अनु£िÜतधारक के आवेदन कȧ बातɉ को हȣ दुहराया है। अपनी ओर से न तो कोई जाँच कȧ है और न

हȣ कोई शÞद जोड़ा है। ͧसवा इसके “तØयɉ के आलोक मɅ उͬचत Ǔनण[य ͧलया जा सकता है”। इस

मंतåय को चेतावनी के साथ Ǔनलंबन मुÈत करने कȧ अनुशंसा/अनुमोदन कर èवयं को ǓनदȾष साǒबत

करने कȧ कोͧशश कȧ गई है ।

आरोप सं०-4 पर ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ समͪप[त तØय- उनके ɮवारा आदेश पाǐरत कर कोई गलत

काय[ नहȣं ͩकया गया था। यǑद उनका आदेश गलत था तो वरȣय पदाͬधकारȣ ɮवारा आदेश पाǐरत कर

उसे Ǔनरèत ͩकया जाना चाǑहए था। दुकानदार ɮवारा समाज के कमजोर वगɟ के ĤǓत उपे¢ापूण[

åयवहार अपनाये जाने से संबंͬधत कोई तØय रेकड[ मɅ उपलÞध नहȣं हɇ, िजस पर जाँच पदाͬधकारȣ

ɮवारा ĤǓतवेदन देने पर उपे¢ा कȧ गई है एवं तɮनुसार हȣ उनके ɮवारा आदेश पाǐरत है। उनके ɮवारा

समाज के कमजोर वगɟ के ĤǓत असंवेदनशीलता का कोई èपçट Ĥमाण उपलÞध नहȣं है ।

समी¢ा-

इस संबंध मɅ उप Ǔनदेशक, कãयाण के ĤǓतवेदन तथा अनु£िÜतधारȣ के आवेदन से

èपçट होता है ͩक अनुसूͬचत जाǓत के लाभुकɉ के साथ जन ͪवतरण दुकानदार का åयवहार सहȣ नहȣं

है और इÛहɅ रैयान कह कर पुकार रहे थे। उÈत दुकानदार के ͪवǾƨ अनुसूͬचत जाǓत के लोगɉ मɅ

काफȧ असंतोष है। ऐसे मɅ ͪवĐेता के Ǔनलंǒबत अनु£िÜत को Ǔनलंबन मुÈत करना अनुमंडल

पदाͬधकारȣ जैसे वरȣय ĤशासǓनक पदाͬधकारȣ कȧ कमजोर वगɟ के ĤǓत संवेदन शूÛयता का Ĥतीक है।

अतः समी¢ोपरांत, W.P.(S)No.839/2015 उमेश Ĥसाद ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं

अÛय मɅ माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड ɮवारा Ǒदनांक-07.07.2020 को पाǐरत Ûयायादेश के

आलोक मɅ पूव[ मɅ Ǔनग[त ͪवभागीय संकãप सं॰-10629, Ǒदनांक-03.11.2014 को रƧ ͩकया जाता है

तथा ͪवभागीय समी¢ा एवं ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के ĤǓतवेदन के आधार पर Įी ͧसंह के ͪवǾƨ

संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ को झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ, 2000 के Ǔनयम-43(b) मɅ पǐरवǓत[त

करते हुए Įी उमेश कुमार ͧसंह, त×कालȣन अनुमंडल पदाͬधकारȣ, मेदनीनगर (सेवाǓनवृ×त) के पɅशन से

पाँच ĤǓतशत कȧ कटौती दो वषɟ तक करने के दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।

आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ

Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी उमेश Ĥसाद ͧसंह, सेवाǓनवृ×त झा०Ĥ०से०

एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 476 – 50