झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

25 आिæवन, 1944 (श०)

संÉ या – 512 राँची, सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022 (ई०)

पǐरवहन ͪवभाग

--------

संकãप

13 अÈटूबर, 2022

ͪवषय

ͪवषय :

झारखÖड

झारखÖड

मुÉयमंğी

मुÉयमंğी

Ēाम

Ēाम

गाड़ी

गाड़ी

योजना

योजना,

2022

केके

का

काया[Ûवयन

या[Ûवयन

कȧ

कȧ

èवीकृǓत

èवीकृǓत ।

£ापांक-पǐर॰आ॰-349/2015-1517--झारखÖड राÏय कȧ 75% आबादȣ Ēामीण ¢ेğɉ मɅ

Ǔनवास करती है, जो छोटे-छोटे गाँवɉ मɅ एक-दुसरे से दुरèथ èथानɉ पर बँटे हुए है। इन ¢ेğɉ

मɅ Ǔनàनांͩकत सुͪवधा मुहैया कराने के उƧेæय से झारखÖड मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी योजना, 2022

लागू कȧ जाती है :-

सभी गाँवɉ मɅ माÚयͧमक/उÍच ͧश¢ा हेतु ͧश¢ण संèथान उपलÞध नहȣं रहने के कारण इन

¢ेğɉ मɅ रहने वाले छाğ/छाğाओं को ͧश¢ा ĤाÜत करने हेतु अÛय èथान

(ĤखÖड/अनुमÖडल/िजला मुÉयालय) पर जाना पड़ता है। सुगम पǐरवहन कȧ åयवèथा नहȣं

हो पाने के कारण गाँव मɅ रहने वाले छाğ-छाğाओं को उÍच èतरȣय ͧश¢ा के ͧलए बाहर

जाने मɅ काफȧ कǑठनाइ[यɉ का सामना करना पड़ता है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

Ēामीण ¢ेğɉ के सभी गाँवɉ मɅ उÍच ͬचͩक×सा åयवèथा नहȣं रहने के कारण उÛहɅ बेहतर

ͬचͩक×सा ĤाÜत करने के Ǔनͧम×त ĤखÖड/अनुमÖडल/िजला मुÉयालय आना आवæयक है ।

ͩकसानɉ ɮवारा उपजाये जाने वाले पैदावार के ͪवĐय हेतु ĤखÖड/अनुमÖडल/िजला मुÉयालय

िèथत बाजारɉ मɅ लाया जाना आवæयक है। साथ हȣ, Ēामीणɉ ɮवारा रोजगार हेतु भी

नगर/ĤखÖड/नजदȣकȧ åयवसाǓयक केÛġ आना आवæयक है ।

झारखÖड मɅ रेल सेवा का ͪवèतार ͩकया गया, परÛतु रेलवे èटेशन से गाँवɉ को जोड़ने हेतु

Feeder Service के तहत Ēाम गाड़ी योजना आवæयक है ।

Ēामीण ¢ेğɉ मɅ ऑटो ǐरÈसा/बसɉ का पǐरचालन असंगǑठत तथा अǓनयंǒğत Ǿप से ǒबना

परͧमट के हȣ ͩकये जा रहे है, िजसके चलते गाँवɉ मɅ होने वाले सड़क दुघ[टना मɅ

घायल/मृ×त åयिÈतयɉ को बीमा कàपनी ɮवारा Ǒदये जाने वाले मुआवजा का लाभ भी ĤाÜत

नहȣं हो पाता है।

(1) पृçठभूͧम :-

1.1 पǐरवहन ͪवभाग, झारखÖड सरकार कȧ अͬधसूचना संÉया-980, Ǒदनांक-18.07.2017 के

ɮवारा झारखÖड मोटरवाहन Ǔनयमावलȣ, 2001 मɅ कǓतपय धाराओं मɅ संशोधन करते हुए

झारखÖड Ēामीण बस सेवा Ǔनयमावलȣ, 2015 का गठन ĤखÖड या अनुमÖडल èतर से गाँव

तक बस सेवाओं के संचालन कȧ सुͪवधा के ͧलए ͩकया गया है ।

1.2 झारखÖड Ēामीण बस सेवा Ǔनयमावलȣ (संशोͬधत), 2017 के कंͫडका-02(ड़ क) मɅ Ēामीण

माग[ को पǐरभाͪषत ͩकया गया है। “Ēामीण माग[” से अͧभĤेत है ऐसा माग[ जो ͩकसी Ēाम या

नगर को दूसरे Ēाम या नगर से अथवा Ēाम को ĤखÖड या अनुमÖडल से जोड़ता हो, िजसमɅ

साधारण माग[ (NH SH) का 50 ĤǓतशत या 30 ͩक॰मी॰ मागाɍश दोनɉ मɅ से जो भी कम हो,

से अͬधक सिàमͧलत न हो तथा ऐसे मागɟ का Ǔनधा[रण मोटरयान अͬधǓनयम, 1988 कȧ

धारा 68(3) (ग क) के अंतग[त ͩकया गया हो ।”

(2) संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारंभ :-

2.1 यह योजना “झारखÖड मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी योजना, 2022” कहलाएगी ।

2.2 यह योजना राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।

2.3 इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।

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(3) पǐरभाषाएँ :-

(1) “Ēामीण माग[” से अͧभĤेत है, ऐसा माग[ जो ͩकसी Ēाम या नगर को दूसरे Ēाम या नगर

से अथवा Ēाम को ĤखÖड या अनुमÖडल से जोड़ता हो, िजसमɅ साधारण माग[ (NH SH) का

50 ĤǓतशत या 30 ͩक॰मी॰ मागाɍश दोनɉ मɅ से जो भी कम हो, से अͬधक सिàमͧलत न हो

तथा ऐसे मागɟ का Ǔनधा[रण मोटरयान अͬधǓनयम, 1988 कȧ धारा 68(3) (ग क) के अंतग[त

ͩकया गया हो ।

(2) “ऑपरेटस[” से अͧभĤेत है, वह åयिÈत िजसके नाम से मोटरयान Ǔनबंͬधत है और जहाँ

ऐसा åयिÈत अवयèक है उस अवयèक का संर¢ण अͧभĤेत है और उस मोटरयान के संबंध मɅ

जो अवĐय, करार या पटटे के करार या रेहन ͩĐया के करार पर ͧलया गया है, वह åयिÈत

िजसका उस यान पर उÈत करार के अधीन कÞजा है ।

(3) “नोडल ͪवभाग” से अͧभĤेत है, पǐरवहन ͪवभाग, झारखÖड सरकार ।

(4) “वाहन” से अͧभĤेत है, ऐसा मोटरयान िजसे Ĝाइ[वर के अलावा 06 से अͬधक याǒğयɉ को

पूरȣ याğा अथवा याğा कȧ मंिजलो तक के ͧलए अलग-अलग याǒğयɉ ɮवारा या उसकȧ ओर से

Ǒदये गये अलग-अलग ͩकरायɉ पर वहन करने के ͧलए Ǔनͧम[त ͩकया गया है या अनुकूल बनाया

गया है ।

(5) “èटेज कैǐरज” से अͧभĤेत है, ऐसा मोटरयान िजसे Ĝाइ[वर के अलावा 06 से अͬधक

याǒğयɉ को पूरȣ याğा अथवा याğा कȧ मंिजलो तक के ͧलए अलग-अलग याǒğयɉ ɮवारा या

उसकȧ ओर से Ǒदये गये अलग-अलग ͩकरायɉ पर वहन करने के ͧलए Ǔनͧम[त ͩकया गया है या

अनुकूल बनाया गया है ।

(6) “परͧमट” से अͧभĤेत है, ऐसी परͧमट जो इस योजना के तहत ¢ेğीय पǐरवहन Ĥाͬधकरण

मɅ ͩकसी मोटरयान का पǐरवहन यान के Ǿप मɅ उपयोग करने के ͧलए Ĥाͬधकृत करते हुए जारȣ

कȧ है ।

(7)

“परͧमटधारȣ” से अͧभĤेत है, ऐसी परͧमट जो Ĥादेͧशक पǐरवहन Ĥाͬधकार अथवा

स¢म Ĥाͬधकारȣ से Ǔनग[त है, के धारक हो ।

(8) “समय-सारणी” से अͧभĤेत है, Ĥादेͧशक पǐरवहन Ĥाͬधकार अथवा स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा

वाहन पǐरचालन हेतु आवंǑटत समय ।

(9) “भाड़ा/ͩकराया” से अͧभĤेत है, वे धन राͧशयाँ एक èथान से दूसरे èथान तक जाने के

ͧलए संदेय है ।

(10) “èथानीय Ǔनवासी” से अͧभĤेत है, काͧम[क ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,

झारखÖड सरकार ɮवारा पǐरभाͪषत (समय-समय पर यथासंशोͬधत) ।

(11) “राÏय सरकार” से अͧभĤेत है, झारखÖड सरकार ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

(4) पǐरचय :-

4.1 Ēामीण कनेिÈटͪवटȣ हेतु Ǔनजी बस ऑपरेटरɉ को Ĥो×साǑहत करने तथा Ēामीणɉ को बेहतर

पǐरवहन सेवा मुहैया कराने के उƧेæय से एक नयी योजना “झारखÖड मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी

योजना-2022” का Ĥèताव है ।

(5) नोडल एजɅसी :-

5.1 पǐरवहन ͪवभाग, झारखÖड सरकार “झारखÖड मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी योजना-2022” के ͧलए

नोडल ͪवभाग होगा।

(6) मुÉय ͪवशेषताएँ :-

6.1 इस योजना के तहत् वैसे हãके/मÚयम वाͨणिÏयक चार पǑहये वाहन िजनमɅ Hard Top

Body तथा Soft Top Body हो, िजनका Ǔनमा[ण मोटरवाहन अͬधǓनयम, 1988 के अनुसार

07 तथा अͬधकतम 42 याǒğयɉ (चालक को छोड़कर) को ͩकराये पर ले जाने के ͧलए ͩकया

गया हो को इस योजना के तहत परͧमट एवं सुͪवधा Ĥदान ͩकया जाएगा ।

6.2 Electric Vehicle Policy को लागू/अͬधसूͬचत ͩकये जाने कȧ ĤͩĐया सàĤǓत राÏय

सरकार के ͪवचाराधीन है। Electric Vehicle Policy अͬधसूͬचत हो जाने के पæचात्

Policy मɅ शाͧमल Ĥावधानɉ के अनुǾप Electric वाहनɉ को अǓतǐरÈत सुͪवधा दȣ जायेगी ।

6.3 इस योजना के तहत् अèथायी परͧमट नहȣं Ǒदया जाएगा ।

6.4 इस योजना के तहत् Ǒदये जाने वाले लाभ केवल एक बार पाँच वषɟ कȧ संचालन अवͬध

के दौरान या आगामी आदेश तक जो भी हो, ĤाÜत ͩकया जा सकता है ।

6.5 इस योजना के तहत पǐरचाͧलत वाहनɉ का दुǾèती (Fitness), बीमा (Insurance), वाहन

चालक का चालन अनु£िÜत (Driving License) इ×याǑद सभी अͧभलेख, जो Motor

Accident Claim Tribunal (MACT) वाद के दावे हेतु आवæयक होते है, को अɮयतन रखा

जाना अǓनवाय[ होगा, ताͩक मोटरवाहन दुघ[टना के फलèवǾप पीͫड़त को समुͬचत मुआवजा

ĤाÜत करने मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ कǑठनाइ[ न हो ।

6.6 संबंͬधत ऑपरेटस[ को Ēामीण मागɟ पर वाहनɉ के संचालन हेतु Ǔनàनͧलͨखत सिÞसडी

Ĥदान कȧ जाएगी :-

(i) इस योजना के तहत् Ĥथम परͧमट Ǔनग[मन कȧ Ǔतͬथ से 05 वष[ कȧ अͬधकतम अवͬध के

ͧलए माग[ कर मɅ छूट दȣ जाएगी एवं परͧमट शुãक माğ Ǿ-1/- ͧलया जाएगा।

(ii) इस योजना के तहत् संचाͧलत ͩकये जाने वाले वाहनɉ का Ǔनबंधन शुãक योजना कȧ

अवͬध तक माğ Ǿ-1/- ͧलया जाएगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

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(iii) यह Ĥो×साहन (माग[ कर एवं परͧमट शुãक पर छूट) 15 वष[ से अͬधक उĨ वाले वाहनɉ

(चालक को छोड़कर िजसकȧ बैठान ¢मता 10 से 21 तक हो) के ͧलए लागू नहȣं होगी ।

(iv) पुराने एवं पूव[ से संचाͧलत वाहनɉ को इस तरह के अͬधसूͬचत मागɟ पर संचालन कȧ

अनुमǓत होगी िजसकȧ बैठान ¢मता 22 सीट से अͬधक हो। 22 सीट से अͬधक बैठान

¢मता वाले पुराने वाहनɉ को कोइ[ Þयाज सिÞसडी नहȣं दȣ जाएगी, उÛहɅ माğ परͧमट

Ǔनर्गत कȧ Ǔतͬथ से 05 वष[ या वाहन कȧ आयु 20 वष[ जो पहले हो, तक के ͧलए माग[

कर एवं परͧमट शुãक मɅ छूट Ĥदान कȧ जाएगी ।

(v) 20 वष[ से अͬधक आयु वाले वाहनɉ को इस तरह के अͬधसूͬचत मागɟ पर संचालन ͩकए

जाने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी ।

6.7 योजना के तहत् सहायता कȧ गइ[ वाहनɉ को एक अलग रंग के साथ Ĥदान ͩकया जाएगा,

जैसा ͩक पǐरवहन ͪवभाग ɮवारा अͬधसूͬचत ͩकया जाए, ताͩक आमजनɉ ɮवारा इसकȧ पहचान

हो सके ।

6.8 याğी èटɇड, वाहनɉ कȧ योजना और समय के उãलेख के साथ Ēामीण मागɟ के Ĥमुख

èथानɉ पर CSR (Corporate Social Responsiblity) Activity के तहत बनाए जाएँगɅ ।

6.9 योजना के तहत् ͪव×तीय Ĥो×साहन कȧ ताͧलका Ǔनàन Ĥकार होगी :-

Đ.

सं.

वाहन

माग[ कर

परͧमट

शुãक

वाहनǓनबंधन

शुãक

1.

पूव[ सेसंचाͧलतवाहनिजसकȧ बैठान

¢मता 10 से 21 (चालक को छोड़कर)

हो, तथा15 वष[ सेअͬधकनहो।

कर

मुÈत

माğ Ǿ-

1/-

2.

नइ[ Đयकȧ गयीवाहनिजसकȧ बैठान

¢मता 07 से 42 (चालक को छोड़कर)

हो।

कर

मुÈत

माğ Ǿ-

1/-

माğ Ǿ-1/-

3.

पूव[ सेसंचाͧलतवाहनिजसकȧ आयु11

वष[ से 20 वष[ के बीच हो तथा बैठान

¢मता22 सेअͬधकहो।

कर

मुÈत

माğ Ǿ-

1/-

(7) राÏय èतरȣय सͧमǓत, िजला èतरȣय सͧमǓत एवं ĤखÖड èतरȣय सͧमǓत का गठन:-

7.1 ĤखÖड èतरȣय सͧमǓत िजला èतरȣय सͧमǓत ɮवारा अनुशंͧसत तथा राÏय èतरȣय सͧमǓत

ɮवारा अनुमोǑदत मागɟ को हȣ पǐरवहन ͪवभाग नये Ēामीण माग[ के Ǿप मɅ अͬधसूͬचत करेगा,

जो Ǔनàन Ĥकार होगी :-

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सͧमǓत

सदèय

राÏयèतरȣय

सͧमǓत

अÚय¢

माननीय ͪवभागीय मंğी।

सदèय

1. सͬचव

2. पǐरवहन आयुÈत

3. संयुÈत पǐरवहन आयुÈत

4. ͪवभागीय संयुÈत सͬचव

5. ͪवभागीयउपसͬचव

िजलाèतरȣय

सͧमǓत

अÚय¢

उपायुÈत।

सदèय

1. उप-ͪवकास आयुक्त

2. सभी ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ

3. िजला पंचायती राज पदाͬधकारȣ

4. िजला èतरȣय बस पǐरवहन एशोͧसएशन के ĤǓतǓनͬध

5. बɇक/ͪव×तीय संèथान के LDM

6. िजला पǐरवहन पदाͬधकारȣ-सदèय सͬचव, िजला èतरȣय सͧमǓत

ĤखÖड

èतरȣय

सͧमǓत

अÚय¢

ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ

सदस्य

1. ĤखÖड पंचायती राज पदाͬधकारȣ।

2. पंचायत सͧमǓत के सदèय

3. बɇक/ͪव×तीयसंèथानके

ĤǓतǓनͬध

7.2 िजला èतरȣय सͧमǓत एवं ĤखÖड èतरȣय सͧमǓत नये Ēामीण मागɟ को ͬचिÛहत् करते

हुए संलÊन Ĥपğ-’क’ एवं ‘ख’ मɅ Ĥèताव/अनुशंसा ͪवभाग को भेजɅगे ।

(8) माग[ के ͬचिÛहतकरण हेतु िजला èतरȣय एवं ĤखÖड èतरȣय सͧमǓत कȧ भूͧमका :-

8.1 यह योजना राÏय के सभी गैर सेवारत और कम सेवा वालȣ Ēाम पंचायतɉ और गाँवɉ मɅ

èटेज कैǐरज ऑपरेशन Ĥदान करने कȧ पǐरकãपना करती है। शुǾआत मɅ यह योजना Ēाम

पंचायतɉ को ĤखÖड èतर से जोड़ने, नजदȣकȧ उÍच ͧश¢ण संèथानɉ/ͬचͩक×सा संèथानɉ/नजदȣकȧ

मुÉय माग[/नजदȣकȧ åयवसाǓयक केÛġ से जोड़ने पर Úयान केिÛġत करेगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

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8.2 पूव[ से अͬधसूͬचत Ēामीण मागɟ के अǓतǐरÈत ͪवͧशçट नए Ēामीण मागɟ िजनकȧ

अͬधकतम लàबाइ[-70 ͩक०मी० कȧ पहचान कंͫडका-1 (1.2) मɅ Ǒदए गए Ĥावधानɉ के अनुǾप

कȧ जाएगी, जो ĤखÖड मुÉयालय/Ǔनकटतम शहर/मुÉय सड़क जंकशन/ Ǔनकटम ͧश¢ण

संèथान/Ǔनकटतम ͬचͩक×सा संèथान/रेलवे जंकशन के साथ अͬधकतम Ēाम पंचायतɉ कȧ

कंनेिÈटͪवटȣ सुǓनिæचत करɅ। माग[ कȧ लाभĤदता पर ͪवचार करते हुए माग[ कȧ लंबाइ[ ͧभÛन-

ͧभÛन हो सकती है ।

8.3 ĤखÖड èतरȣय सͧमǓत नए Ēामीण माग[ का Ĥèताव िजला èतरȣय सͧमǓत को ͪवǑहत

Ĥपğ-’क’ मɅ भेजेगी ।

8.4 िजला èतरȣय सͧमǓत ͪवǑहत Ĥपğ-’ख’ मɅ ĤाÜत Ĥèताव के आधार पर नये Ēामीण माग[

को अंǓतम Ǿप देने कȧ अनुशंसा करेगी ।

8.5 राÏय èतरȣय सͧमǓत िजला èतरȣय सͧमǓत से ͪवǑहत Ĥपğ-’ख’ से ĤाÜत Ĥèताव के

आलोक मɅ अͬधसूͬचत ͩकये जाने वाले मागɟ को अंǓतम Ǿप देगी ।

8.6 िजला èतरȣय सͧमǓत एवं ĤखÖड èतरȣय सͧमǓत Ĥ×येक Ǔतमाहȣ मɅ बैठक आयोिजत

करɅगे ।

(9) अह×ता[/आवेदन कȧ ĤͩĐया :-

9.1 इस योजना के तहत झारखÖड राÏय के सभी èथानीय Ǔनवासी योजना के लाभ हेतु

ͪवǑहत ĤͩĐयानुसार आवेदन कर सकते है। लाभाͬथ[यɉ के चयन मɅ अनुसूͬचत जनजाǓत,

अनुसूͬचत जाǓत एवं अÛय ͪपछड़ा वग[ को Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

9.2 आवेदक को इस योजना का लाभ उठाने के ͧलए ऑनलाइ[न आवेदन करना होगा। आवेदन

के ͧलए Link पǐरवहन ͪवभाग के वेबसाइ[ट jhtransport.gov.in मɅ उपलÞध होगा। पǐरवहन

ͪवभाग èथानीय समाचार पğɉ मɅ Ēामीण मागɟ का Ĥकाशन करेगा। साथ हȣ, आवेदन हेतु

Ǔनधा[ǐरत ͧलंक मɅ भी उपलोड करेगा। आवेदन ͪवǑहत Ĥपğ P.St.S. मɅ ͩकया जाएगा एवं

इसके साथ Ǔनàनांͩकत दèतावेजɉ को अपलोड करने कȧ आवæयकता होगी :-

(i) पहचान पğ/आधार काड[।

(ii) èथानीय Ǔनवासी Ĥमाण पğ (स¢म èतर से Ǔनग[त)।

(iii) आयु Ĥमाण पğ।

(iv) शै¢ͨणक योÊयता Ĥमाण पğ।

(v) जाǓत Ĥमाण पğ (यǑद आवæयक हो तो)।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

9.3 Ĥ×येक आवेदन के ͧलए इस Ĥणालȣ ɮवारा एक अɮͪवतीय संÉया उ×पÛन ͩकया जाएगा,

िजसे आवेदक ɮवारा आगे पğाचार के ͧलए सुरͯ¢त रखा जाएगा ।

9.4 जबतक ऑनलाइ[न ͧलंक नहȣं बनाया जाता है तबतक पǐरवहन ͪवभाग ऑफलाइ[न आवेदन

एवं संबंͬधत दèतावेज èवीकार करेगा। हालांͩक ऑनलाइ[न ͧलंक काय[शील होने के बाद शत्

ĤǓतशत् ऑनलाइ[न ĤͩĐया के तहत् ͪवभाग ɮवारा काय[ ͩकया जाएगा ।

(10) परͧमट Ǔनग[मन :-

10.1 परͧमट कȧ èथायी èवीकृǓत 05 सालɉ के ͧलए दȣ जाएगी तथा सफल अßयाͬथ[यɉ को

पǐरवचन दाͨखल करना होगा ͩक वे परͧमट कȧ समािÜत अवͬध तक संतोषजनक Ǿप से सेवा

यान का पǐरचालन माग[ पर करɅगे अÛयथा उनके परͧमट को रƧ ͩकया जा सकेगा।

10.2 समय-सारणी का Ǔनधा[रण संबंͬधत ¢ेğीय पǐरवहन Ĥाͬधकार के ɮवारा ͩकया जाएगा

तथा वत[मान मɅ पǐरचाͧलत बसɉ के परͧमटधाǐरयɉ कȧ समय-सारणी पर आपि×त माÛय नहȣं

होगी ।

10.3 इस योजना के तहत पǐरचाͧलत होने वालȣ वाहनɉ का परͧमट नवीकरण/अनापि×त

Ĥमाण पğ/èवाͧम×व हèताÛतरण इ×याǑद कायɟ का Ǔनçपादन S-permit तथा VAHAN

सॉÝटवेयर के व×त[मान Ĥावधान के अनुसार हȣ ͩकया जायेगा। संबंͬधत सॉÝटवेयर मɅ Auto

Approval का Ĥावधान जो सàĤǓत ĤͩĐयाधीन है, के लागू ͩकये जाने के फलèवǾप इस

योजना के तहत पǐरचाͧलत वाहनɉ से संबंͬधत कायɟ का Ǔनæपादन भी Auto Approval

Mode पर ͩकया जायेगा ।

10.4 संबंͬधत ¢ेğीय पǐरवहन Ĥाͬधकार ɮवारा लाभाͬथ[यɉ को पहले आओ पहले पाओ के

आधार पर परͧमट Ǔनग[त ͩकया जाएगा। ¢ेğीय पǐरवहन Ĥाͬधकार ɮवारा लाभाͬथ[यɉ के चयन

मɅ ST, SC एवं OBC को Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी ।

(11) योजना का ͩĐयाÛवयन/Ǔनगरानी :-

इस योजना के ͩĐयाÛवयन हेतु पǐरवहन ͪवभाग के अंतग[त PMU (Project

Management Unit) का गठन ͩकया जायेगा। इसमɅ अͬधकतम 03 कमȸ ǓनयुÈत ͩकये

जायɅगे जो इस योजना के सफल ͩĐयाÛवयन हेतु लगातार काय[रत रहɅगे। साथ हȣ इस योजना

के तहत पǐरचालन सेवा से संबंͬधत मुƧे का Reporting, Feedback, Grievances इ×याǑद

कȧ भी Ǔनगरानी करɅगे। गǑठत PMU (Project Management Unit) पǐरवहन आयुÈत,

झारखÖड, राँची के नेतृ×व मɅ काय[ करɅगे, जो उÈत समèयाओं के Ǔनराकरण हेतु स¢म/Ĥधान

हɉगे।

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(12) ͪव×तीय सहायता :-

12.1 Ĥथम चरण मɅ 500 वाहनɉ पर ͪवचार करते हुए Ûयूनतम 07 तथा अͬधकम 42 सीटɉ

कȧ बैठान ¢मता वाले वाहनɉ के ͧलए पहले वष[ मɅ Þयाज सिÞसडी का लाभ उठाती है, तो तमाम

ͪव×तीय समथ[न Ǔनàनͧलͨखत Ǿप मɅ होगी :-

Đ.सं.

1.

वाहनकȧ अनुमाǓनतलागत

20,00,000/-

2.

20% कȧ दरपरमािज[नराͧश

4,00,000/-

3.

आइ[॰एन॰आर॰मɅ 80% ऋणघटक

16,00,000/-

4.

5% आवंटनघटकपरÞयाजसिÞसडी

80,000/-

5.

परͧमटकȧ माÛयअवͬध(05 वशɟ) तकĤǓतवाहनदेयÞयाज

सिÞसडी/ͪव×तीय सहायता

4,00,000/-

6.

ĤथमचरणमɅ यǑद500 वाहनइसयोजनाकालाभउठातीहै,

तो Ĥथम वश[ मɅ देय कुल ͪव×तीय सहायता कȧ आवæयकता

4,00,00,000/-

(चार करोड़)

इस बात पर ͪवचार करते हुए ͩक 500 आवेदक इस योजना का लाभ उठाते हɇ, तो 05

साल कȧ योजना कȧ पूरȣ अवͬध के ͧलए कुल Þयाज सिÞसडी Ǔनàनानुसार होगी :-

योजनाकालाभउठानेवालȣ वाहनɉ कȧ अनुमाǓनतसंÉया

500

योजनाअवͬध(05 वष[) तकĤǓतवाहनदेयÞयाजसिÞसडी

4,00,000/-

05 वष[ हेतुकुलÞयाजसिÞसडी

20,00,00,000/-

(बीस करोड़)

12.2 उपरोÈत ĤाÈकͧलत राͧश Ǿपये 20.00 (बीस) करोड़ (पाँच वषɟ के ͧलए) का वहन

मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी योजना के ͩĐयाÛवयन हेतु राÏय èकȧम मांग संÉया-47, मुÉय शीष[-3055-

सड़क पǐरवहन, उप मुÉय शीष[-00-सड़क पǐरवहन, लघु शीष[-001- Ǔनदेशन एवं Ĥशासन के अंतग[त

उप शीष[-04-झारखÖड मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी योजना के अंतग[त सहायता अनुदान (Grant-in-Aid

for Jharkhand Mukhyamantri Gram Gadi Yojana) मद मɅ उपबंͬधत राͧश से ͪवकलनीय

होगा ।

10

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

(13) आम नागǐरकɉ को देय सुर¢ा/ǐरयायत :-

13.1 भारत सरकार ɮवारा Nirbhaya Framework के तहत संचाͧलत योजना का ͩĐयाÛवयन

झारखÖड राÏय मɅ ĤͩĐयाधीन है, िजसके Ĥावधानɉ के तहत सभी Public Service Vehicle मɅ

Panic Button लगाया जायेगा, जो Emergency Response System (ERS) से सàबƨ

रहेगा। उÈत योजना का झारखÖड राÏय मɅ ͩĐयाÛवयन के पæचात् संदͧभ[त Ĥावधान को

झारखÖड मुÉयमंğी Ēाम गाड़ी योजना के तहत पǐरचाͧलत वाहनɉ पर भी लागू कर Ǒदया

जायेगा, िजससे ͩक मǑहलाओं तथा बÍचɉ को सुर¢ा/Sense of Safety Ĥदान कȧ जा सकेगी।

13.2 इस योजना के तहत आम नागǐरकɉ को बस भाड़ा मɅ Ǒदये जाने वाले ǐरयायत ǓनàनǾपेण

देय होगी :-

Đ॰सं॰

वग[

लाभाथȸ कोǐरयायत

अनुर¢णको

ǐरयायत

1.

वǐरçठनागǐरक

(60 वष[ सेअͬधक)

100%

NIL

2.

छाğ/छाğा

100%

NIL

3.

Total Blind Person

100%

100%

4.

Mentally Retarded

Person

100%

100%

5.

100% hearing impaired

person (Deaf & Dumb)

100%

NIL

6.

Orthopedically

Challanged with 50-

100% bodily deformity

100%

100%

7.

Orthopedically

Challanged with 40-49%

bodily deformity

100%

NIL

8.

Immune Deficiency

(HIV/ AIDS person)

100%

NIL

9.

राÏयसरकारɮवाराͪवधवा

पɅशनसेआÍछाǑदतमǑहला

100%

NIL

10.

राÏयसरकारɮवारा

माÛयता ĤाÜत झारखÖड

आंदोलनकारȣ

100%

NIL

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

11

बस ͩकराए मɅ ǐरयायत उपरोÈत ताͧलका के अनुसार स¢म Ĥाͬधकारȣ अथा[त् संबंͬधत

ĤखÖड

ͪवकास

पदाͬधकारȣ/मुͨखया/नगर

Ǔनगम

तथा

नगर

पाͧलकाओं

के

काय[कारȣ

अͬधकारȣ/संबंͬधत शै¢ͨणक संèथान ɮवारा Ǔनग[त पहचान पğ (छाğ-छाğा के ͧलए)/NACs or

D.S.W.Os or State AIDS Cell (In case of immune deficiency diseases) ɮवारा Ǔनग[त Ĥमाण-

पğ Ĥèतुत करने पर लागू/देय होगा ।

ĤाǾप-क

ĤखÖडèतरȣयसͧमǓतɮवारामाग[ Ǔनधा[रण

ĤखÖडकानाम

Đ.सं.

माग[ का

नाम

पǐरचालन

रǑहत/सǑहत

Ēाम

पंचायत

का

नाम

Ĥèताͪवत

माग[ मɅ पड़ने

वाले èकूल,

अèपताल,

बाजार/हाट,

रेलवे èटेशन

कानाम

Ĥèताͪवतमाग[

कानाम

माग[

कȧ

लàबाइ[

ͩक.मी.

मɅ

पǐरचालन

ͩकये जाने

वाले वाहन

का Ĥकार

(बैठान ¢मता

के अनुसार)

मूल

Ĥèथान

èथल

गंतåय

èथल

1.

2.

ĤाǾप-ख

िजलाèतरȣयसͧमǓतɮवाराअनुशंͧसतमाग[

िजलाकानाम

Đ.सं.

माग[ का नाम

(भाया सǑहत)

Ēाम

पंचायत का

नाम

Ĥèताͪवतमाग[

मɅ पड़ने वाले

èकूल, अèपताल,

बाजार/हाट, रेलवे

èटेशन का नाम

Ĥèताͪवतमाग[

कानाम

माग[

कȧ

लàबाइ[

ͩक.मी.

मɅ

पǐरचालनͩकये

जाने वाले

वाहन का Ĥकार

(बैठान ¢मता

के अनुसार)

मूल

Ĥèथान

èथल

गंतåय

èथल

1.

2.

12

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अÈटूबर, 2022

(14) इस योजना के तहत िजस माग[ हेतु परͧमट èवीकृत कȧ जायेगी उसी माग[ पर

वाहन का पǐरचालन हो यह सुǓनिæचत करने के Ǔनͧम×त योजना के तहत पǐरचाͧलत वाहनɉ पर

GPS अͬधçठाͪपत ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

(15) यह योजना संकãप Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी माना जायेगा।

(16) एतद पर राÏय मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-10.10.2022 को सàपÛन बैठक कȧ मद

संÉया-12 के Ǿप मɅ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गयी है।

आदेश :- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप कȧ ĤǓत झारखÖड राजपğ के आगामी असाधारण

अंक मɅ सव[ साधारण के सूचनाथ[ Ĥकाͧशत कȧ जाय। यह भी आदेश Ǒदया जाता है ͩक

इस संकãप कȧ ĤǓत सरकार के सभी ͪवभाग/ͪवभागाÚय¢/सभी ĤमÖडलȣय आयुÈत/सभी

उपायुÈत को सूचनाथ[ एवं आवश्यक कार[वाइ[ हेतु Ĥेͧशत कȧ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शमा[,

सरकार के सͬचव

पǐरवहन ͪवभाग ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 512 – 50