झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
20 Ïयेçठ, 1942 (श०)
संÉ या – 515 राँची, बुधवार, 10 जून, 2020 (ई०)
उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग।
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अͬधसूचना
19 मई, 2020
संÉया-1/नीǓत-05-04/2020-711-- झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 (झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम
II, 1915) कȧ धारा 89 कȧ उपधारा 1 एवं उप धारा 3 के अधीनĤद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखंड के
राÏयपाल, ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 2135 Ǒदनांक 24.12.2018 ɮवारा अͬधसूͬचत एवं ͪवभागीय
अͬधसूचना संÉया 439 Ǒदनांक 02.03.2019 एवं 2462 Ǒदनांक 04.10.2019 ɮवारा संशोͬधत ‘‘झारखंड
उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2018" मɅ ǓनàनǾपेण
संशोधन करते हɇ -
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं आरàभ -
(1)
यह Ǔनयमावलȣ ‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन)
(संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2020’’ कहȣ जायेगी ।
(2)
यह अͬधसूचना संपूण[ झारखंड राÏय ¢ेğ मɅ लागू होगा ।
(3)
यह Ǔनयमावलȣ, अͬधसूचना Ǔनग[त करने कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगी ।
2.
‘‘झारखंड उ×पाद (मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु दुकानɉ कȧ बंदोबèती एवं संचालन) Ǔनयमावलȣ, 2018’’
यथासंशोͬधत, जो इसके पæचात मूल Ǔनयमावलȣ कहȣ जायेगी, के Ǔनयम 2, 26 एवं 39 मɅ संशोधन –
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2022
(1)
मूल Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 2 (xxxviii) के उपरांत Ǔनयम 2 (xxxix) ǓनàनǾपेण अंतःèथाͪपत ͩकया
जाता है -
2 (xxxix) ‘‘ͪवशेष उ×पाद कर- भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा, ͪवदेशɉ मɅ Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा
(मूल मɅ बोतलबंद), बीयर, वाईन, Ħीजर इ×याǑद के अͬधकतम खुदरा मूãय को Ǔनयम 2 (xxx) के अनुǾप
पूणाɍͩकत ͩकये जाने के पूव[ अͬधरोͪपत ͩकये जाने वाला कर ।
(2)
मूल Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 26 (vi) के उपरांत एक नया Ǔनयम 26 (vii) ǓनàनǾपेण अंतःèथाͪपत ͩकया
जाता है -
26 (vii) भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा, ͪवदेशɉ मɅ Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद), बीयर,
वाईन, Ħीजर इ×याǑद पर 10% कȧ दर से ͪवशेष उ×पाद कर अͬधरोͪपत ͩकया जायेगा। इसका भुगतान
खुदरा उ×पाद अनु£ाधारȣ ɮवारा मǑदरा कȧ JSBCL ͫडपो से खरȣदारȣ के समय ͩकया जायेगा ।
(3) मूल Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 39(2) के उपरांत Ǔनयम 39(3) ǓनàनǾपेण अंतःèथाͪपत ͩकया जाता है -
39 (3) सामाÛयतः दुकान पर आकर मǑदरा कȧ खरȣददारȣ करने वाले Ēाहकɉ को मǑदरा कȧ ǒबĐȧ
खुदरा उ×पाद दुकानɉ से Ǔनयम 39 (1) मɅ वͨण[त अͬधकतम सीमा के अनुǾप कȧ जायेगी। ͪवशेष
पǐरिèथǓत मɅ आयुÈत उ×पाद खाɮय पदाथɟ कȧ ऑनलाइन होम ͫडलȣवरȣ करने वाले पेशेवर संèथानɉ
(Professional Organisation) के माÚयम से मǑदरा कȧ ऑनलाइन होम ͫडलȣवरȣ कȧ अनुमǓत दे सकɅ गे।
मǑदरा कȧ ऑनलाइन ͫडलȣवरȣ हेतु ͪवभाग ɮवारा अͬधकृत ऐसे पेशेवर संèथानɉ के साथ खुदरा उ×पाद
अनु£ाधारȣ करार (Agreement) करɅगे। ऑनलाइन होम ͫडलȣवरȣ Ēाहकɉ कȧ भौǓतक अविèथǓत के
अनुसार यथासंभव सबसे नजदȣक दुकान से ͩकया जायेगा। होम ͫडलȣवरȣ मɅ आने वाले अǓतǐरÈत खच[
का वहन उपभोÈता ɮवारा ͩकया जायेगा। होम ͫडलȣवरȣ हेतु मǑदरा कȧ ǒबĐȧ कȧ अͬधकतम सीमा
Ǔनàनवत Ǔनधा[ǐरत कȧ जाती है:-
i.
भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी शराब/आयाǓतत ͪवदेशी शराब (मूल मɅ बोतलबंद) -
3 लȣटर
ii.
बीयर, वाईन, Ħीजर/LAB इ×याǑद
-
5.2 लȣटर
iii.
देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब
-
3.6 लȣटर
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
ͪवनय कुमार चौबे,
सͬचव-सह-आयुÈत उ×पाद ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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