झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
5 आिæवन, 1944 (श०)
संÉ या – 526 राँची, मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022 (ई०)
èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग
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अिधसूचना
27 ͧसतàबर, 2022
संÉया- 15/ èवा०-01-09/2013- 514 (15)/ èवा०--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद-309 के
परÛतुक ɮवारा Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए, झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा èवाèØय,
ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग, के अधीन èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[ के ǓनयुिÈत एवं सेवा
शतɟ को ͪवǓनयͧमत करने हेतु Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमावलȣ बनाते है:-
अÚयाय-1: Ĥारिàभक
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ:- (i) यह Ǔनयमावलȣ ’’झारखÖड èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[
(ǓनयुिÈत, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2022’’ कहȣ जाएगी ।
(ii) इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।
(iii) यह Ǔनयमावालȣ झारखÖड राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022
2.
पǐरभाषाएँ:- जब तक ͪवषय या संदभ[ मɅ अÛयथा अपेͯ¢त न हो, इस Ǔनयमावलȣ मɅ:-
(i) ‘सरकार’ से अͧभĤेत है ‘झारखÖड राÏय सरकार’,
(ii) ‘ͪवभाग’ से अͧभĤेत है ‘èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग’,
(iii) ‘आयोग’ से अͧभĤेत है ‘झारखÖड राÏय कम[चारȣ चयन आयोग’,
(iv) ‘ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार’ से अͧभĤेत है ‘Ǔनदेशक Ĥमुख, èवाèØय सेवाएँ, झारखÖड, राँची’
(v) ‘संवग[’ से अͧभĤेत है ‘झारखÖड èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[’, तथा
(vi) ’पǐरͧशçट’ से अͧभĤेत है इस Ǔनयमावलȣ के साथ संलÊन पǐरͧशçट ।
3.
संवग[ का गठन:- èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[ राÏय èतरȣय होगा। इस संवग[ मɅ Ĥ×येक कोǑट के
पदɉ कȧ संÉया तथा संवग[ के कुल पदɉ कȧ संÉया उतनी हȣ होगी िजतनी सरकार ɮवारा èवीकृत
कȧ जाय ।
4.
èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[ के कत[åय एवं दाǓय×व:- िजला मɅ नोडल पदाͬधकारȣ, आई०ई०सी०
(सूचना, ͧश¢ा एवं संचार)/बी०सी०सी० (åयवहार, पǐरवत[न एवं संचार) एवं ĤखÖड èतर पर Ĥभारȣ
ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ राय से काय[ योजना का Ǔनमा[ण करना ।
(i)
डेटा का संĒहण, संæलेषण एवं ͪवæलेषण कर सामुदाǓयक èवाèØय केÛġ èतर पर èवाèØय
ͧश¢ा का ͪवèतारȣकरण करना ।
(ii)
èवाèØय गǓतͪवͬधयɉ का Ǔनयͧमत संचालन, ħमण काय[Đम, èवाèØय ͧश¢ा संबंͬधत दैǓनक
लेखा व अÛय पंिजयɉ का संचालन एवं इनको नÈशɉ एवं चाट[ के माÚयम से èवाèØय
केÛġɉ(सामुदाǓयक/Ĥाथͧमक èवाèØय केÛġɉ) पर Ĥदͧश[त करना ।
(iii)
समुदाǓयक èवाèØय केÛġ èतर पर अÛय èवाèØय योजनाओं के तहत èवाèØय काय[कता[ओं के
उÛनयन हेतु उÛहɅ Ĥͧशͯ¢त कर ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ को सहयोग करना ।
(iv)
èवाèØय Ĥͧश¢क कमȸ समुदाǓयक èवाèØय केÛġ èतर पर पǐरवार कãयाण सͧमǓत के सदèय
हɉगे एवं संसाधन åयिÈत (ǐरसोस[ पस[न) के Ǿप मɅ काय[ करɅगे।
(v)
सामुदाǓयक èवाèØय केÛġ के दायरे मɅ आने वाले सभी सͧमǓत के सफल संचालन हेतु
ͬचͩक×सा Ĥभारȣ को सहयोग करना ।
(vi)
èवाèØय एवं पǐरवार कãयाण के कͧम[यɉ, वैचाǐरक नेता, èथानीय èवाèØय संचालनकता[, èकूल
ͧश¢क, दाई एवं अÛय èवाèØय एवं पǐरवार कãयाण से जुड़े लोगɉ के ͧलए Ĥͧश¢ण आयोिजत
करना।
(vii)
िजले के èवाèØय Ĥͧश¢क कͧम[यɉ को ͧमलकर मास कàयूǓनकेशन का आयोजन करना जैसे -
ͩफãम शो, Ĥदश[नी, नाटक, इ×याǑद ।
(viii) सामुदाǓयक èतर पर योÊय दàपि×त पंजी का अनुĮवण, तैयारȣ एवं अɮयतन करना साथ हȣ
उनके कͧमयɉ को सुधारने हेतु तुरÛत ĤǓतवेदन सɋपɅगे ।
(ix)
सभी शै¢ͨणक (èवाèØय संबंͬधत), मोटȣवेशन एवं संचार काय[Đम के ͧलए जबावदेह हɉगे ।
(x)
शै¢ͨणक एवं मोटȣवेशनल काय[ हेतु अͬĒम èवाèØय कͧम[यɉ को सुपरवाईज करना ।
(xi)
èवाèØय कͧम[यɉ को Ĥचार-Ĥसार सामĒी कȧ आपूǓत[ करना ।
(xii)
1 महȣने मɅ 15 Ǒदनɉ कȧ याğा (टूर) एवं कम से कम 1 रात का ͪवĮाम Ĥ×येक Field
workers के ¢ेğ मɅ ।
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(xiii) पǐरवार Ǔनयोजन अपनाने मɅ ĤǓतरोध एवं सेवा छोड़नेवाले åयिÈतयɉ को Ĥेǐरत करने मɅ Field
workers को सहायता करना ।
(xiv) पठन एवं सहायक सामĒी कȧ एक पूण[ सेट को Ĥͧश¢ण काय[ हेतु अपने पास तैयार रखना।
(xv) èकूल जानेवाले ͩकशोर-ͩकशोǐरयɉ के èवाèØय ͧश¢ा के ͧलए व èकूल नहȣं जानेवाले युवा एवं
ͩकशोर-ͩकशोǐरयɉ के èवाèØय ͧश¢ा के ͧलए सğ का आयोजन करना।
(xvi) पǐरवार Ǔनयोजन अपनाने वाले ͪवशेष दàपि×त, ͪवचारक नेताओं का गांव के अनुसार सूची
बनाना एवं उनका पǐरवार कãयाण के काय[Đमɉ के उ×थान के ͧलए सहयोग लेना।
(xvii) आई०ई०सी०/बी०सी०सी०, गǓतͪवͬधयɉ का समुदाǓयक èवाèØय केÛद èतर पर माͧसक
progress report बनाना एवं िजले के Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ को भेजना।
(xviii) Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ के ɮवारा समय-समय पर सɋपे गये अÛय दाǓय×वɉ का Ǔनव[हन करना होगा।
5.
संवग[ का पदसोपान:- इस संवग[ कȧ ͪवͧभÛन कोǑट एवं पदसोपान पǐरͧशçट-1 के अनुसार हɉगे।
अÚयाय-2: भतȸ /ǓनयुिÈत
6.
भतȸ /ǓनयुिÈत:-इस संवग[ मɅ ǓनयुिÈत मूल कोǑट के पद पर सीधी भतȸ से, झारखÖड राÏय
कम[चारȣ चयन आयोग कȧ अनुशंसा के आधार पर होगी ।
7.
अह[ताएँ:-
(i)
अǓनवाय[ योÊयता:- मूल कोǑट के पद पर सीधी भतȸ ɮवारा ǓनयुिÈत के ͧलए Ûयूनतम
शै¢ͨणक अह[ता माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय/संèथान से èनातक होगी ।
(ii)
उÈत अǓनवाय[ योÊयता के अǓतǐरÈत अßयͬथ[यɉ को मैǑĚक/10वीं क¢ा एवं इंटरमीͫडएट/10+2
क¢ा झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से उ×तीण[ होना अǓनवाय[
होगा तथा अßयथȸ को èथानीय रȣǓत-ǐरवाज, भाषा एवं पǐरवेश का £ान होना अǓनवाय[ होगा ।
परÛतु यह ͩक झारखÖड राÏय कȧ आर¢ण नीǓत से आÍछाǑदत अßयͬथ[यɉ के मामले
मɅ झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत संèथान से मैǑĚक/10वीं क¢ा एवं
इंटरमीͫडएट/10+2 क¢ा उ×तीण[ होने सàबÛधी Ĥावधान ͧशͬथल रहेगा ।
(iii)
वांछनीय योÊयता:- कàÜयूटर चलाने का åयावहाǐरक £ान वांछनीय योÊयता होगी ।
(iv)
èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[ मɅ सीधी भतȸ के ͧलए, Ûयूनतम आयु-सीमा 21 वष[ होगी और
अͬधकतम आयु-सीमा वहȣ होगी जो सरकार ɮवारा समय-समय पर आर¢ण कोǑटवार
ͪवǓनिæचत कȧ जाय। अͬधयाचना वष[ कȧ 1लȣ अगèत को उĨ के अवधारणाथ[ ‘‘कट आफ
डेट‘‘ माना जायेगा ।
8.
भतȸ कȧ ĤͩĐया:- (i) ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार वष[ के पहलȣ जनवरȣ कȧ िèथǓत के आधार पर ǐरिÈत
कȧ गणना कर एवं Ĥभावी आर¢ण कोǑटवार रोèटर ÈलȣयरɅस के उपरांत आर¢ण कोǑटवार अͬधयाचन
संबंͬधत आयोग को ͪवभाग के माËयम से 28/29 फरवरȣ तक भेजेगा।
(ii) संवग[ के मूल कोǑट के पद(èवाèØय Ĥͧश¢क) पर ǓनयुिÈत कȧ ĤͩĐया ‘‘झारखÖड राÏय
कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (èनातक èतर) संचालन (संशोधन) Ǔनयमावलȣ 2021’’ के आलोक मɅ
कȧ जायेगी।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022
(iii) èनातक èतरȣय ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के पǐरणाम के आधार पर आयोग मेधासूची तैयार करेगा
और अͬधयाͬचत ǐरिÈतयɉ के अनुǾप, आर¢ण कोǑटवार, अनुशंसा ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार को भेजेगा,
िजसके आधार पर ǓनयुिÈत ͩकया जा सकेगा।
अÚयाय -3: पǐरवी¢ा/ͪवभागीय परȣ¢ा/सàपुिçट
9.
पǐरवी¢ा अवͬध:- ǓनयुिÈत के उपरांत अßयथȸ पǐरवी¢ाधीन रहɅगे। पǐरवी¢ा अवͬध दो वषȾ कȧ
होगी। पǐरवी¢ा अवͬध मɅ सेवा संतोषजनक नहȣं पाये जाने कȧ दशा मɅ पǐरवी¢ा अवͬध का ͪवèतार
एक वष[ के ͧलए ͩकया जा सकेगा। यǑद ͪवèताǐरत अवͬध मɅ भी सेवा संतोषजनक नहȣं पायी जायेगी
तो ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ऐसे èवाèØय Ĥͧश¢क को सेवामुÈत कर सकेगा।
10.
Ĥͧश¢ण:- पǐरवी¢ा अवͬध मɅ पǐरवी¢ाधीन èवाèØय Ĥͧश¢कɉ को ऐसे Ĥͧश¢ण को
सफलतापूव[क पूरा करना होगा जो ͪवभाग ɮवारा ͪवǑहत ͩकया जाय।
11.
ͪवभागीय परȣ¢ा:-(i) èवाèØय Ĥͧश¢कɉ को ͪवभागीय परȣ¢ा, ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण
परȣ¢ा तथा जनजातीय भाषा परȣ¢ा उतीण[ करनी होगी।
(ii) ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा मɅ अनुतीण[ रहने पर Ĥथम वेतन वृͪƨ के बाद आगे कȧ वेतन
वृͪƨ ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा मɅ उ×तीण[ता ĤाÜत करने तक अवǾƨ रहेगी तथा उÈत परȣ¢ा
मɅ उतीण[ हो जाने पर अनुमाÛय वेतनवृͪƨ देय होगी लेͩकन बकाया वेतन देय नहȣ होगा।
12.
सàपुिçट:- पǐरवी¢ा अवͬध मɅ सेवा संतोषजनक रहने, Ĥͧश¢ण को सफलतापूव[क पूरा करने,
ͪवभागीय परȣ¢ा, ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा तथा जनजातीय भाषा परȣ¢ा उ×तीण[ करने के
पæचात् हȣ èवाèØय Ĥͧश¢क को सेवा मɅ सàपुçट ͩकया जा सकेगा।
13.
वरȣयता:- èवाèØय Ĥͧश¢कɉ कȧ आपसी वरȣयता आयोग ɮवारा अंǓतम Ǿप से तैयार कȧ गयी
मेधासूची के अनुसार अवधाǐरत कȧ जायेगी। साथ हȣ पूव[ से काय[रत èवाèØय Ĥͧश¢कɉ कȧ पारèपǐरक
वरȣयता उनके ɮवारा पूव[ से धाǐरत वरȣयता के अनुसार अवधाǐरत कȧ जायेगी।
अÚयाय -4: ĤोÛनǓत
14.
ĤोÛनǓत के सोपान:- (i) ǐरिÈत कȧ उपलÞधता के अधीन रहते हुए, सेवा मɅ सàपुçट èवाèØय
Ĥͧश¢क को योÊयता एवं वरȣयता के अनुसार, पǐरͧशçट-1 मɅ उãलेͨखत ĤोÛनǓत के सोपान के अनुसार
ĤोÛनǓत Ǒदये जाने पर ͪवचार ͩकया जा सकेगा।
(ii)
मूल पदɉ से उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत हेतु कालावͬध कȧ गणना काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार
तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड के ɮवारा Ǔनग[त पǐरपğ के अनुǾप कȧ जाएगी।
(iii) सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त ĤोÛनǓत और चाǐरğी या Performance Appraisal
Report, आरोप/ͪवभागीय काय[वाहȣ/अपराͬधक काय[वाहȣ आǑद संबंधी अनुदेशɉ का, ĤोÛनǓत पर ͪवचार
के समय अनुपालन अपेͯ¢त होगा।
15.
ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत:- ͪवभागीय ĤोÛनǓत सͧमǓत का गठन काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार
एवं राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड के Ĥावधानानुसार ͩकया जायेगा। ĤोÛनǓत, गǑठत ͪवभागीय ĤोÛनǓत
सͧमǓत कȧ अनुशंसा के आधार पर ͪवचारणीय होगी।
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अÚयाय-5: Ĥकȧण[
16.
आर¢ण:- सरकार के आर¢ण अͬधǓनयम और सरकार ɮवारा समय-समय पर सीधी भतȸ एवं
ĤोÛनǓत हेतु Ǔनग[त आर¢ण रोèटर का अनुपालन करना आवæयक होगा।
17.
पǐरͧशçट-1 मɅ उिãलͨखत इस संवग[ के पदɉ पर, इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृत होने कȧ Ǔतͬथ के
पूव[ से ǓनयुÈत/ĤोÛनत एवं काय[रत कमȸ इस संवग[ मɅ èवतः शाͧमल समझे जायɅगे।
18. अनुशासǓनक कार[वाई:- संवग[ के सदèयɉ पर अनुशासǓनक कार[वाई झारखÖड सरकारȣ सेवक
(वगȸकरण Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ के ɮवारा
कȧ जायगी।
19.
अवͧशçट मामले:- अÛय मामले िजनके संबंध मɅ उपर के खÖड़ɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं ͩकया गया
है, उनमे झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ पर लागू अÛय वैधाǓनक Ĥावधान
लागू हɉगे। कम[चाǐरयɉ को ͪवǑहत Ǔनयमɉ के अधीन यह सुͪवधा देने कȧ शिÈत संवग[ के Ǔनयंğी
पदाͬधकारȣ अथवा राÏय सरकार ɮवारा Ĥाͬधकृत पदाͬधकारȣ को होगी।
20.
Ǔनव[चन:- यǑद इस Ǔनयमावलȣ के ͩकसी उपबंध के Ǔनव[चन के संबंध मɅ कोई संशय हो तो उसे
ͪवभाग को Ǔनदȶͧशत ͩकया जायेगा और इस संबंध मɅ ͪवभाग का ͪवǓनæचय अंǓतम होगा।
21.
कǑठनाई का Ǔनराकरण:-
(i)
राÏय सरकार अͬधसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪवखंͫडत कर सकेगी या इसमɅ संशोधन
कर सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू करने मɅ उ×पÛन
ğुǑटयɉ को दूर कर सकेगी।
(ii)
राÏय सरकार कȧ अͬधसूचना ɮवारा Ǔनग[त कोई èपçटȣकरण या काय[पालक आदेश इस
Ǔनयमावलȣ का अंग माना जायेगा।
(iii)
यǑद इस Ǔनयमावलȣ के उपबंधɉ के काया[Ûवयन मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन हो तो ͪवभाग को
ऐसी ͩकसी कǑठनाई का Ǔनराकरण करने कȧ शिÈत होगी।
22.
Ǔनरसन एवं åयावृǓत:-
(i)
इस संवग[ के संबंध मɅ ͪवभाग ɮवारा पूव[ मɅ समय-समय पर Ǔनग[त Ǔनयमावलȣ और सभी
संकãप, आदेश, अनुदेश आǑद, इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृ×त होने कȧ Ǔतͬथ के Ĥभाव से, Ǔनरͧसत
समझे जायɅगे।
(ii)
ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी, उपयु[Èत Ǔनयमावलȣ, संकãप, आदेश, अनुदेश आǑद के अधीन
Ĥदत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए ͩकया गया कोई काय[ या कȧ गई कोई कार[वाई इस
Ǔनयमावलȣ ɮवारा या उसके अधीन Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए ͩकया गया कोई काय[
या कȧ गयी कोई कार[वाई समझी जायेगी, मानो यह Ǔनयमावलȣ उस Ǔतͬथ को Ĥवृत थी, िजस
Ǔतͬथ को ऐसा कोई काय[ ͩकया गया था या ऐसी कोई कार[वाई कȧ गयी थी ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अǾण कुमार ͧसंह,
अपर मुÉय सͬचव
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 ͧसतàबर, 2022
पǐरͧशçट-1.
झारखÖड èवाèØय Ĥͧश¢क संवग[ का पदसोपान
Đ०
कोǑट
पदनाम
छठांवेतनमान
सातवांवेतनमान
कुलपद
अͧभयुिÈत
1
मूलकोǑट
èवाèØयĤͧश¢क
PB-II 9300-34800
GP-4200
Level-6,
Scale-35400
116
सीधी
ǓनयुिÈत
ɮवारा
2
Ĥथमसोपान
वरȣय
èवाèØय
Ĥͧश¢क
PB-II 9300-34800
GP-4600
Level-7,
Scale-44900
36
ĤोÛनǓतकापद
3
ɮͪवतीयसोपान
èवाèØय
Ĥͧश¢क
पय[वे¢क
PB-II 9300-34800
GP-4800
Level-8,
Scale-47600
22
ĤोÛनǓतकापद
4
तृतीयसोपान
वरȣय
èवाèØय
Ĥͧश¢क पय[वे¢क
PB-II 9300-34800
GP-5400
Level-9,
Scale-53100
5
ĤोÛनǓतकापद
अǾण कुमार ͧसंह,
अपर मुÉय सͬचव
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 526 – 50