झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

25 अĒहायण, 1944 (श०)

संÉ या – 594 राँची, शुĐवार, 16 Ǒदसàबर, 2022 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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आदेश

17 अÈटूबर, 2022

संÉया-5/आरोप-1-583/2014 का०- 6492--Įी रघुनÛदन दास, सेवाǓनवृ×त झा०Ĥ०से०

(कोǑट Đमांक-484/03), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, मंडरो, साहेबगंज को माननीय सवȾÍच

Ûयायालय के आदेश कȧ अवहेलना करने, अनͬधकृत अनुपिèथǓत, अनुशासनहȣनता, िजला समÛवयक

सͧमǓत कȧ बैठक मɅ भाग नहȣं लेने, मानͧसक Ǿप से अèवèथता, Ǔनथ[क बातɅ करने, ऐलकोहल का

सेवन करने, छदàनामी åयिÈतयɉ के ɮवारा माननीय मुÉयमंğी के आÜत सͬचव का संदभ[ देकर

दूरभाष पर धमकȧ Ǒदलाने संबंधी आरोपɉ हेतु ͪवभागीय आदेश सं०-168, Ǒदनांक 30.11.2004 ɮवारा

Įी दास को Ǔनलंǒबत ͩकया गया तथा संकãप सं०-189, Ǒदनांक 01.12.2004 ɮवारा इनके ͪवǾƨ

ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 16 Ǒदसàबर, 2022

2. संचालन पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत संकãप सं०-6073,

Ǒदनांक 11.11.2006 ɮवारा Įी दास को Ǔनलंबन से मुÈत करते हुए ǓनÛदन कȧ सजा अͬधरोͪपत कȧ

गई। त×पæचात् Įी दास से ĤाÜत आवेदन के आलोक मɅ ͪवभागीय आदेश सं०-2889, Ǒदनांक

04.05.2009 ɮवारा Įी दास के Ǔनलंबन अवͬध Ǒदनांक 30.11.2004 से 11.11.2006 तक को इस

शत[ के साथ ͪवǓनयͧमत ͩकया गया ͩक इनके Ǔनलंबन अवͬध मɅ Ǒदये गये जीवन यापन भ×ता के

अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं होगी, परÛतु Ǔनलंबन अवͬध कȧ पɅशन कȧ गणना हेतु कत[åय पर ǒबतायी

गयी अवͬध मानी जायेगी ।

3.

उÈत के ͪवǾƨ Įी दास ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ W.P.(S) No.

2637/2010 Raghu Nandan Das Vrs. The state of Jharkhand and Ors. दायर कȧ गई,

िजसमɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 18.08.2021 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ ͪवभागीय आदेश

सं०-2889, Ǒदनांक 04.05.2009 को Ǔनरèत करते हुए Respondent Authority (ĤǓतवादȣ Ĥाͬधकार)

को यह Ǔनदेश Ǒदया गया है ͩक Ǔनलंबन अवͬध के वेतन के संबंध मɅ कारण पृÍछा ĤाÜत कर चार

महȣना के अंदर आदेश पाǐरत करɅ। उÈत आदेश मɅ यह भी अंͩकत है ͩक Ǔनधा[ǐरत अवͬध के अंदर

आदेश पाǐरत नहȣं होने पर वादȣ Ǔनलंबन अवͬध का पूण[ वेतन पाने का हकदार होगा और ऐसा समझा

जायेगा ͩक इस संदभ[ मɅ ĤǓतवादȣ को कुछ नहȣं कहना है। उÈत Ûयायादेशानुसार वादȣ आदेश पाǐरत

होने के दो माह के अंदर ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० एवं ĤोÛनǓत हेतु ͪवभाग मɅ आवेदन समͪप[त कर

सकते हɇ। ͪवभाग इस संबंध मɅ ĤाÜत अßयावेदन कȧ Ǔतͬथ से चार माह के अंदर Reasoned order

(ताͩक[ क आदेश) Ǔनग[त करेगɅ ।

4.

उÈत पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन न होने पर Įी दास ɮवारा माननीय झारखÖड

उÍच Ûयायालय मɅ Cont. (C) No. 239./2022 दायर ͩकया गया है ।

5.

समी¢ोपरांत, माननीय Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No. 2637/2010 Raghu Nandan

Das Vrs. The State of Jharkhand and Ors. मɅ Ǒदनांक-18.08.2021 को पाǐरत आदेश एवं

माननीय Ûयायालय मɅ दायर अवमाननावाद Cont. (C) No. 239/2022 के आलोक मɅ Įी रघुनÛदन

दास (सेवाǓनवृ×त), झा॰Ĥ॰से॰, त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, मंडरो, साहेबगंज के Ǔनलंबन

अवͬध के ͪवǓनयमन से संबंͬधत Ǔनग[त ͪवभागीय आदेश सं॰-2889, Ǒदनांक-04.05.2009 को Ǔनरèत

करते हुए इनके Ǔनलबंन अवͬध Ǒदनांक 30.11.2004 से 11.11.2006 तक को पूण[ वेतन भुगतान के

साथ ͪवǓनयͧमत ͩकया जाता है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 594 – 50