झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
14 पौष, 1944 (श०)
संÉ या –2 राँची, बुधवार, 4 जनवरȣ, 2023 (ई०)
भारत Ǔनवा[चन आयोग
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अͬधसूचना
26 Ǒदसंबर, 2022/5 पौष, 1944 शक
संÉ या 508/झार०/2003--लोक ĤǓतǓनͬध× व अͬधǓनयम 1950 (1950 का 43) कȧ धारा 13 क
क कȧ उप-धारा (1) ɮवारा Ĥद× त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖ ड राÏ य सरकार के परामश[ से
भारत Ǔनवा[चन आयोग, Ǒदनांक 5 Ǒदसà बर 2003 कȧ अपनी अͬधसूचना संÉ या 508/झार०/2003 मɅ
Ǔनà नͧलͨखत संशोधन करता है, अथा[त;
उÈ त अͬधसूचना के संलÊ न सारणी के è तà भ 3 मद मɅ, Đम संÉ या 15 देवघर के सामने,
ͪवɮयमान Ĥͪविçट के è थान पर Ǔनà नͧलͨखत Ĥͪविçट ĤǓतè थाͪपत कȧ जाएगी:-
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 जनवरȣ, 2023
सारणी
Đम सं०
िजलɉ का नाम
िजला Ǔनवा[चन अͬधकारȣ
1
2
3
15
देवघर
उप ͪवकासआयुÈ त, देवघर
आदेश से,
अरͪवÛ द आनÛ द,
Ĥधान सͬचव
भारत Ǔनवा[चन आयोग
उपरोÈत आदेश का अंĒेजी मɅ Ǔनàनͧलͨखत अनुवाद झारखÖड राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके
ɮवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है जो भारतीय संͪवधान के अनुÍछेद 348 के खÖड (3) के अधीन अंĒेजी
भाषा मɅ उसका Ĥाͬधकृत पाठ समझा जायगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
के० रͪव कुमार,
मुÉय Ǔनवा[चन पदाͬधकारȣ-सह-सͬचव
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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NOTIFICATION
26th December, 2022/ 5 Pausa, 1944 (Saka)
No. 508/JKD/2003--In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 13 AA of the
Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation
with the Government of Jharkhand, makes following amendment in its notification No.508/JKD/2003
dated 5th December, 2003.
In column 3 of the Table appended to the siad Notification, against item Sl. No. 15 Deoghar,
the following entries shall be substituted:-
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 जनवरȣ, 2023
3
Table
Sl. No.
Name of Districts
District Election Officer
1
2
3
15
Deoghar
Deputy Development Commissioner, Deoghar
By Order,
ARVIND ANAND,
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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