झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

27 पौष, 1944 (श०)

संÉ या – 16 राँची, मंगलवार, 17 जनवरȣ, 2023 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग |

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संकãप

9 Ǒदसàबर, 2022

ͪवषय :-

अनुसूͬचत जनजाǓत, अनुसूͬचत जाǓत, अãपसंÉयक एवं ͪपछड़ा वग[ कãयाण ͪवभाग,

झारखÖड अÛतग[त आवासीय ͪवɮयालयɉ मɅ ͧश¢कɉ कȧ सीधी ǓनयुिÈत मɅ झारखÖड

राÏय कȧ मǑहलाओं को 50% ¢ैǓतज आर¢ण Ĥदान करने के Ǔनͧम×त "झारखÖड राÏय

कãयाण ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत एवं सेवा शत[)

Ǔनयमावलȣ, 2017" से आÍछाǑदत ͧश¢कɉ के पद को "झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ

ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001" के दायरे से बाहर करने के संबंध मɅ ।

संÉया-14/आ०नी०-04-03/2022 का०-7949--झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभाग के अधीन कãयाण

ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क सेवा ǓनयुिÈत, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतɟ को ͪवǓनयͧमत

करने के ͧलए "झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत एवं

सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2017" अͬधसूͬचत है। उÈत Ǔनयमावलȣ कȧ कंͫडका -5 के अनुसार काͧम[क,

ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची ɮवारा गǑठत आर¢ण नीǓत के अनुǾप सेवा

के तहत ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत मɅ आर¢ण अनुमाÛय होगा ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 जनवरȣ, 2023

2. राÏय सरकार के ɮवारा Ǔनण[य ͧलया गया है ͩक "झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभागीय

आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत एवं सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2017" से आÍछाǑदत

ͧश¢कɉ के पदɉ पर सीधी ǓनयुिÈत मɅ अहता[धारȣ मǑहलाओं हेतु 50% ¢ैǓतज आर¢ण का Ĥावधान

ͩकया जाय ।

3. झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001 के ɮवारा राÏय

सरकार के सेवाओं एवं पदɉ कȧ ǓनयुिÈतयɉ मɅ सीधी भतȸ के ɮवारा भरे जाने वाले पदɉ पर आर¢ण के

Ĥावधान से संबंͬधत धाराएं Ǔनàनवत हɇ:-

धारा 4(2)– आरͯ¢त कोǑट कȧ 60 ĤǓतशत मɅ से आरͯ¢त उàमीदवारɉ कȧ ͪवͧभÛन

कोǑटयɉ कȧ ǐरिÈतयां ǓनàनǾपेण हɉगी :-

(क) अनुसूͬचत जाǓत

-

10 ĤǓतशत

(ख) अनुसूͬचत जनजाǓत

-

26 ĤǓतशत

(ग)) अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची 1)

-

08 ĤǓतशत

(घ ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची 2)

-

06 ĤǓतशत

(ङ) आͬथ[क Ǿप से कमजोर नागǐरकɉ का वग[

(उपयु[Èत कंͫडका (क), (ख), (ग)

एवं (घ) मɅ अंͩकत वगɟ को छोड़कर)

-

10 ĤǓतशत

कुल 60 ĤǓतशत

धारा 4(2)(क) – सीधी भतȸ हेतु सभी ǓनयुिÈतयɉ मɅ झारखÖड राÏय के अनारͯ¢त एवं

आरͯ¢त कोǑट के उàमीदवारɉ के ͧलए Ǔनàन Ĥकार से ¢ैǓतज आर¢ण ͪवǓनयͧमत होगाः-

(i) Ǒदåयांगजन अͬधकार अͬधǓनयम, 2016 (वष[ 2016 का अͬधǓनयम संÉयांक- 49)

कȧ धारा 34 (1) के तहत राÏय कȧ सभी èथापनाओं मɅ ǓनयुिÈत के मामले मɅ Ǒदåयांगजनɉ के ͧलए

राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर यथाǓनधा[ǐरत आर¢ण |

(ii) मǑहलाओं के ͧलए - 5 ĤǓतशत ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 जनवरȣ, 2023

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4.

झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001 के

उपयु[Èत Ĥावधान के कारण '’झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत /

ĤोÛनǓत एवं सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2017" से आÍछाǑदत ͧश¢कɉ के पदɉ पर सीधी ǓनयुिÈत मɅ उदĒ

आर¢ण के तहत मǑहलाओं हेतु 50% ¢ैǓतज आर¢ण ĤावधाǓनत करने मɅ हो रहȣ कǑठनाई के कारण

अनुसूͬचत जनजाǓत, अनुसूͬचत जाǓत, अãपसंÉयक एवं ͪपछड़ा वग[ कãयाण ͪवभाग, झारखÖड, राँची से

ĤाÜत Ĥèताव के आलोक मɅ इन पदɉ को झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण

अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा 3(ङ) के तहत Ĥद×त शिÈत के पǐरĤेêय मɅ उÈत पदɉ को झारखÖड पदɉ

एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001 के दायरे से बाहर करने का Ǔनण[य ͧलया

गया है ।

परÛतु ͩक उदĒ आर¢ण राÏय सरकार ɮवारा यथाǓनधा[ǐरत आर¢ण ĤǓतशत के अनुǾप

हȣ देय होगा ।

वंदना दादेल,

सरकार के Ĥधान सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

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झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

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