झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
27 पौष, 1944 (श०)
संÉ या – 16 राँची, मंगलवार, 17 जनवरȣ, 2023 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग |
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संकãप
9 Ǒदसàबर, 2022
ͪवषय :-
अनुसूͬचत जनजाǓत, अनुसूͬचत जाǓत, अãपसंÉयक एवं ͪपछड़ा वग[ कãयाण ͪवभाग,
झारखÖड अÛतग[त आवासीय ͪवɮयालयɉ मɅ ͧश¢कɉ कȧ सीधी ǓनयुिÈत मɅ झारखÖड
राÏय कȧ मǑहलाओं को 50% ¢ैǓतज आर¢ण Ĥदान करने के Ǔनͧम×त "झारखÖड राÏय
कãयाण ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत एवं सेवा शत[)
Ǔनयमावलȣ, 2017" से आÍछाǑदत ͧश¢कɉ के पद को "झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ
ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001" के दायरे से बाहर करने के संबंध मɅ ।
संÉया-14/आ०नी०-04-03/2022 का०-7949--झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभाग के अधीन कãयाण
ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क सेवा ǓनयुिÈत, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतɟ को ͪवǓनयͧमत
करने के ͧलए "झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत एवं
सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2017" अͬधसूͬचत है। उÈत Ǔनयमावलȣ कȧ कंͫडका -5 के अनुसार काͧम[क,
ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची ɮवारा गǑठत आर¢ण नीǓत के अनुǾप सेवा
के तहत ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत मɅ आर¢ण अनुमाÛय होगा ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 जनवरȣ, 2023
2. राÏय सरकार के ɮवारा Ǔनण[य ͧलया गया है ͩक "झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभागीय
आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत / ĤोÛनǓत एवं सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2017" से आÍछाǑदत
ͧश¢कɉ के पदɉ पर सीधी ǓनयुिÈत मɅ अहता[धारȣ मǑहलाओं हेतु 50% ¢ैǓतज आर¢ण का Ĥावधान
ͩकया जाय ।
3. झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001 के ɮवारा राÏय
सरकार के सेवाओं एवं पदɉ कȧ ǓनयुिÈतयɉ मɅ सीधी भतȸ के ɮवारा भरे जाने वाले पदɉ पर आर¢ण के
Ĥावधान से संबंͬधत धाराएं Ǔनàनवत हɇ:-
धारा 4(2)– आरͯ¢त कोǑट कȧ 60 ĤǓतशत मɅ से आरͯ¢त उàमीदवारɉ कȧ ͪवͧभÛन
कोǑटयɉ कȧ ǐरिÈतयां ǓनàनǾपेण हɉगी :-
(क) अनुसूͬचत जाǓत
-
10 ĤǓतशत
(ख) अनुसूͬचत जनजाǓत
-
26 ĤǓतशत
(ग)) अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची 1)
-
08 ĤǓतशत
(घ ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची 2)
-
06 ĤǓतशत
(ङ) आͬथ[क Ǿप से कमजोर नागǐरकɉ का वग[
(उपयु[Èत कंͫडका (क), (ख), (ग)
एवं (घ) मɅ अंͩकत वगɟ को छोड़कर)
-
10 ĤǓतशत
कुल 60 ĤǓतशत
धारा 4(2)(क) – सीधी भतȸ हेतु सभी ǓनयुिÈतयɉ मɅ झारखÖड राÏय के अनारͯ¢त एवं
आरͯ¢त कोǑट के उàमीदवारɉ के ͧलए Ǔनàन Ĥकार से ¢ैǓतज आर¢ण ͪवǓनयͧमत होगाः-
(i) Ǒदåयांगजन अͬधकार अͬधǓनयम, 2016 (वष[ 2016 का अͬधǓनयम संÉयांक- 49)
कȧ धारा 34 (1) के तहत राÏय कȧ सभी èथापनाओं मɅ ǓनयुिÈत के मामले मɅ Ǒदåयांगजनɉ के ͧलए
राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर यथाǓनधा[ǐरत आर¢ण |
(ii) मǑहलाओं के ͧलए - 5 ĤǓतशत ।
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4.
झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001 के
उपयु[Èत Ĥावधान के कारण '’झारखÖड राÏय कãयाण ͪवभागीय आवासीय ͪवɮयालय ͧश¢क (ǓनयुिÈत /
ĤोÛनǓत एवं सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ, 2017" से आÍछाǑदत ͧश¢कɉ के पदɉ पर सीधी ǓनयुिÈत मɅ उदĒ
आर¢ण के तहत मǑहलाओं हेतु 50% ¢ैǓतज आर¢ण ĤावधाǓनत करने मɅ हो रहȣ कǑठनाई के कारण
अनुसूͬचत जनजाǓत, अनुसूͬचत जाǓत, अãपसंÉयक एवं ͪपछड़ा वग[ कãयाण ͪवभाग, झारखÖड, राँची से
ĤाÜत Ĥèताव के आलोक मɅ इन पदɉ को झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण
अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा 3(ङ) के तहत Ĥद×त शिÈत के पǐरĤेêय मɅ उÈत पदɉ को झारखÖड पदɉ
एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण अͬधǓनयम, 2001 के दायरे से बाहर करने का Ǔनण[य ͧलया
गया है ।
परÛतु ͩक उदĒ आर¢ण राÏय सरकार ɮवारा यथाǓनधा[ǐरत आर¢ण ĤǓतशत के अनुǾप
हȣ देय होगा ।
वंदना दादेल,
सरकार के Ĥधान सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
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असाधारण)
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