झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार Ʈारा Ĥकािशत

17 माघ, 1944 (श०)

संÉ या – 69 राँची, सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023 (ई०)

उƭोग ǒवभाग

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अिधसूचना

19 जनवरȣ, 2023

संÉया-01/उ०ǒव०/èथा० (िनयमावली)-30 /13 ..70..--भारत का संǒवधान के अनुÍछेद 309 के

परंतुक Ʈारा Ĥदƣ शǒƠयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ Ʈारा झारखÖड उƭोग सेवा

िनयमावली, 2017 मɅ संशोधन हेतु िनàनिलǔखत िनयमावली बनाते हɇ:-

भाग-1

Ĥारंिभक/सामाÛय

1. संǔ¢Ư नाम, ǒवèतार एवं Ĥारंभ:-

(1) यह िनयमावली ’’झारखÖड उƭोग सेवा संवग[ (भतȸ, ĤोÛनित एवं अÛय सेवा शत[ ) संशोधन

िनयमावली, 2023’’ कहलायेगी ।

(2) इसका ǒवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।

(3) यह िनयमावली राजपğ मɅ Ĥकािशत होने कȧ तारȣख से Ĥवृत होगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

2. पǐरभाषाएँ:-

जब तक कोई बात ǒवषय या संदभ[ के ǒवǾƨ नहȣं हो इस िनयमावली मɅ-

(1) ’राÏय’से अिभĤेत है झारखÖड राÏय ।

(2) ’राÏयपाल से अिभĤेत है झारखÖड के राÏयपाल ।

(3) ’सरकार’से अिभĤेत है झारखÖड राÏय सरकार ।

(4) ’ǒवभाग’से अिभĤेत है उƭोग ǒवभाग ।

(5) ’िनदेशालय’से अिभĤेत है उƭोग िनदेशालय एवं हèतकरघा, रेशम एवं हèतिशãप िनदेशालय

तथा समय-समय पर सरकार दवारा उƭोग ǒवभाग के अधीन सृǔजत Ǒकये जाने वाले

िनदेशालय ।

(6) ’आयोग’से अिभĤेत है झारखÖड लोक सेवा आयोग ।

(7) िनयुǒƠ Ĥािधकार से अिभĤेत हैः-पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ पदɉ हेतु अपर मुÉय

सिचव/Ĥधान सिचव/सिचव, उƭोग ǒवभाग एवं संवगȸय उÍचतर पदɉ हेतु राÏय सरकार ।

(8) ǒवभागीय ĤोÛनित सिमित से अिभĤेत है, कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग के

Ʈारा समय-समय पर यथासंशोिधत एवं गǑठत ǒवभागीय ĤोÛनित सिमित ।

(9) ’सेवा का सदèय’से अिभĤेत है इस िनयमावली के उपबंधो के अधीन झारखÖड उƭोग सेवा

मɅ िनयुƠ कमȸ ।

(10) ’परȣêयमान’से अिभĤेत है पǐरवी¢ा पर िनयुƠ पदािधकारȣ ।

(11) ’अनुसूची’से अिभĤेत है इस िनयमावली से संलÊन अनुसूची ।

(12) ’वष[’से अिभĤेत है पंचांग कैलेÖडर वष[ ।

(13) ’भतȸ वष[’से अिभĤेत है कैलेÖडर वष[ (1ली जनवरȣ से 31 Ǒदसàबर)

3. सेवा का गठन, संवग[ एवं पदɉ का वगȸकरण-

सेवा मɅ èवीकृत पदɉ कȧ संÉया और इनके ǒविभÛन पदɉ के वगȸकरण के संबंध मɅ सरकार

समय-समय पर िनण[य ले सकेगी। सरकार पदɉ कȧ संÉया घटा-बढ़ा सकेगी। संवगȸय संरचना का èवǾप

अनुसूची-1 के अनुǾप होगा। यह संवग[ राÏय èतरȣय संवग[ होगा ।

भाग-2

भतȸ /िनयुǒƠ

4. भतȸ के Įोत-इस सेवा मɅ भतȸ िनàनिलǔखत रȣित से कȧ जायेगी:-

(1) भाग-3 मɅ ǒवǑहत उपबंधɉ के अनुसार सीधी भतȸ Ʈारा ।

(2)

भाग-4 मɅ ǒवǑहत उपबंधɉ के अनुसार ĤोÛनित Ʈारा ।

(3)

पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ (समक¢ से ता×पय[ सहायक उƭोग िनदेशक (रेशम),

Đय-ǒवĐय पदािधकारȣ (तसर), शोध पदािधकारȣ (रेशम), Ĥाचाय[, झारखÖड रेशम तकनीकȧ

संèथान, चाईबासा,संगठक-सह-कलाकार, हèतिशãप संसाधन केÛġ, खूँटȣ एवं मुÉय अंके¢ण

पदािधकारȣ) पदɉ पर िनयुǒƠ झारखÖड उƭोग सेवा के संवग[ के Ĥथम Ĥवेश मूल कोǑट के पदɉ

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

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पर सीधी भतȸ झारखÖड लोक सेवा आयोग Ʈारा संचािलत Ĥितयोिगता परȣ¢ा के आधार पर

होगी ।

(4)

उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक के कुल èवीकृत बल के 25% पदɉ पर सीधी भतȸ हेतु

झारखÖड लोक सेवा आयोग स¢म Ĥािधकार होगा।

5. ǐरǒƠयɉ का अवधारण एवं आयोग को इसकȧ सूचना:-

Ĥ×येक वष[ कȧ एक जनवरȣ कȧ ǔèथित के आधार पर ǐरǒƠयɉ कȧ गणना कȧ जायेगी। पंचांग

(कैलेÖडर) वष[ के पहली जनवरȣ को सरकार उस वष[ सीधी भतȸ और ĤोÛनित Ʈारा भरȣ जानेवाली

ǒविभÛन कोǑट कȧ ǐरǒƠयɉ एवं उनके ǑडसीÜलीन (भाग-3, कंǑडका-9 (3) (2) मɅ उãलेǔखत ǒवषय)

को अवधाǐरत करेगी और इसकȧ सूचना आयोग को दȣ जायेगी ।

6. ǐरǒƠयɉ का आर¢ण:-

उƭोग सेवा के संवगȸय पदɉ पर िनयुǒƠ एवं ĤोÛनित मɅ राÏय सरकार Ʈारा समय-समय पर

िनǑद[ƴ/िनधा[ǐरत अƭतन आर¢ण नीित/रोèटर यथाǾप Ĥभावी होगी।

भाग-3

सीधी भतȸ

7. आयोग Ʈारा ǐरǒƠयɉ कȧ घोषणा:-

सेवा मɅ सीधी भतȸ Ʈारा भरȣ जानेवाली ǐरǒƠयɉ कȧ संÉया एवं पदɉ को झारखÖड लोक सेवा आयोग

Ʈारा एतदथ[ आयोǔजत Ĥितयोिगता परȣ¢ा के आधार पर यथोिचत रȣित से जैसा वह उपयुƠ समझे

ǒव£ाǒपत करेगा और सेवा मɅ भतȸ के िलए पाğता रखने वाले उàमीदवारɉ से आवेदन पğ आमंǒğत

करेगा। उĨ िनधा[रण हेतु कट-आफ-डेट अिधयाचना वष[ कȧ 01 अगèत रहेगी। सेवा मɅ भतȸ के िलए

Ûयूनतम आयु 22 वष[ एवं अिधकतम आयु सीमा कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग,

झारखÖड Ʈारा समय-समय पर िनग[त अƭतन संकãप के अनुसार िनधा[ǐरत होगा एवं ǔजन पदɉ

(महाĤबंधक/उप उƭोग िनदेशक) कȧ अह[ता मɅ काय[ अनुभव शािमल है, उन पदɉ कȧ अिधकतम

उĨसीमा 50 वष[ रहेगा ।

8. पाğता:-

(1) संवग[ के मौिलक पदɉ पर िनयुǒƠ के िलए उàमीदवारɉ कȧ पाğता इस िनयमावली कȧ अनुसूची-2 मɅ

ǒवǑहत अह[ता के अनुसार अवधाǐरत कȧ जायेगी। इसके तहत आवæयकता आधाǐरत अिधयाचना

उƭोग ǒवभाग, झारखÖड लोक सेवा आयोग को Ĥेǒषत करेगा ।

(2) पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ पदɉ (वेतनमान 9300-34800, Ēेड पे0 4800 अपु0) पर

िनयुǒƠ झारखÖड लोक सेवा आयोग Ʈारा आयोǔजत Ĥितयोिगता परȣ¢ा एवं सा¢ा×कार के आधार

पर उपलÞध करायी गयी अनुशंसा के आलोक मɅ कȧ जाएगी। Ĥितयोिगता परȣ¢ा अÛतग[त केवल

एक चरण मɅ िलǔखत परȣ¢ा आयोǔजत कȧ जायेगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

(3) उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग केÛġ (वेतनमान 15,600-39,100, Ēेड पे0 7600

अपु0) के कुल èवीकृत बल के 25% पदɉ पर सीधी िनयुǒƠ झारखÖड लोक सेवा आयोग के Ʈारा

संचािलत Ĥितयोिगता परȣ¢ा एवं सा¢ा×कार के आधार पर उपलÞध करायी गयी अनुशंसा के

आलोक मɅ कȧ जाएगी। Ĥितयोिगता परȣ¢ा अÛतग[त केवल एक चरण मɅ िलǔखत परȣ¢ा आयोǔजत

कȧ जायेगी। िलǔखत परȣ¢ा मɅ सफल उàमीदवारɉ का सा¢ा×कार होगा जो 100 अंको का होगा ।

उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग केÛġ के कुल ǒव£ाǒपत पद के ǒवǾƨ 05

गुणा अथवा 500 से कम आवेदन ĤाƯ होने कȧ ǔèथित मɅ आयोग Ʈारा िनयुǒƠ हेतु अßयिथ[यɉ का

चयन अÛतवȸ¢ा/सा¢ा×कार के आधार पर करते हुए अनुशंसा कȧ जायेगी ।

झारखÖड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure, 2002 मɅ िनǑहत Ĥावधान के

आलोक मɅ अÛतवȸ¢ा/सा¢ा×कार के अÛतग[त 100 अंकɉ का सा¢ा×कार एवं 100 अंको का

शै¢ǔणक योÊयता मूãयांकन िनǑहत होगा, ǔजसमɅ Ĥवेिशकोतȸण(मैǑĚक) से लेकर èनातक èतर तक

ĤाƯ अंकɉ के Ĥितशत के आधार पर मूãयांकन Ǒकया जायेगा ।

9. आयोग Ʈारा उàमीदवारɉ का चयन:-

(1) उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग केÛġ के कुल èवीकृत बल के 25 Ĥितशत पदɉ पर

सीधी भतȸ झारखÖड लोक सेवा आयोग के Ʈारा, उƭोग ǒवभाग Ʈारा अिधयािचत पद बलɉ के

आधार पर, कȧ जायेगी। आयोग यथोिचत रȣित से जैसा Ǒक वे उपयुƠ समझɅ इसे

िनçपाǑदत करेगा ।

(2) इस संवग[ मɅ भतȸ हेतु Ĥितयोिगता परȣ¢ा झारखÖड लोक सेवा आयोग के Ʈारा उनके Rules of

Procedure के अनुसार आयोǔजत होगी। परȣ¢ा का आयोजन झारखÖड लोक सेवा आयोग Ʈारा

यथा िनधा[ǐरत ǒवषय, पाÓयĐम के अनुǾप Ǒकया जायेगा। आवेदन कȧ ĤǑĐया, परȣ¢ा शुãक,

आवेदन का Ĥपğ एवं अÛय बातɅ आयोग Ʈारा िनधा[ǐरत कȧ जायेगी एवं इसे सव[साधारण के

सूचनाथ[ ǒव£िƯ के माÚयम से दैिनक समाचार पğ मɅ Ĥकािशत कȧ जायेगी ।

(3) पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢/उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक के पदɉ पर सीधी िनयुǒƠ हेतु

परȣ¢ा का èवǾप/ǒवषय/परȣ¢ा अविध/Ûयूनतम अह[तांक/ǒवषयवार कुल पूणाɍक/पाÓयĐम:-

(i) पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ के 50% पदɉ पर सीधी िनयुǒƠ तथा उप उƭोग

िनदेशक/महाĤबंधक के कुल èवीकृत बल के 25% पदɉ पर सीधी िनयुǒƠ हेतु परȣ¢ा का èवǾप-

झारखÖड लोक सेवा आयोग Ʈारा िलǔखत Ĥितयोिगता परȣ¢ा एवं सा¢ा×कार आयोǔजत कȧ

जायेगी। यह परȣ¢ा झारखÖड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure के अनुसार

आयोǔजत होगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

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(ii) िलǔखत Ĥितयोिगता परȣ¢ा के ǒवषय का पूणाɍक एवं अविध का िनधा[रण:-

ǒवषय

पूणाɍक

अविध

सामाÛयǑहÛदȣ

100

2 घंटे

अँĒेजी

100

2 घंटे

सामाÛयअÚययन

200

2 घंटे

औƭोिगकǒवकास, औƭोिगकĮमǒविधएवं

संबंिधत िनयमावली

300

2 घंटे

(iii) सामाÛय ǑहÛदȣ तथा अंĒेजी मɅ ĤाƯ लÞधांक अÛय िलǔखत पğɉ और सा¢ा×कार के लÞधांकɉ मɅ

नहȣं जोड़ा जायेगा । सामाÛय ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी पğ मɅ 30% लÞधांक ĤाƯ करना अिनवाय[ होगा, अÛयथा

वे िलǔखत परȣ¢ा के िलए अयोÊय समझे जायɅगे ।

(iv) कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप संÉया-3928 Ǒदनांक-

11.08.2020 के आलोक मɅ िलǔखत परȣ¢ा एवं अÛतवȸ¢ा मɅ िनàनांǑकत Ûयूनतम कोǑटवार अह[तांक ĤाƯ

करना अिनवाय[ होगा-

सामाÛयवग[

40 Ĥितशत

ǒपछड़ावग[

36.5 Ĥितशत

ǒपछड़ावग[ एनेÈचर-1

34 Ĥितशत

अनुसूिचतजाित/जनजाितएवंमǑहलावग[

34 Ĥितशत

आǑदमजनजाित

30 Ĥितशत

आिथ[कǾपसेकमजोरवग[¼EWS½

40 Ĥितशत

Ûयूनतम अह[तांक का उपयु[Ơ Ǿप मɅ िनधा[रण ǒविभÛन आर¢ण कोǑटयɉ के िलए सभी िलǔखतप

रȣ¢ाओं (ǒवषय िनƵ) एवं सा¢ा×कार पर समान Ǿप से लागू रहेगा । उपयु[Ơ Ûयूनतम अह[तांक का

Ĥावधान कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग, झारखÖड, राँची के Ʈारा समय-समय पर िनग[त

अƭतन संकãप के अनुǾप संशोधनीय होगा ।

(v) िलǔखत परȣ¢ा मɅ सफल उàमीदवारɉ का सा¢ा×कार होगा जो 100 अंको का होगा ।

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(vi)

पाÓáĐम का िनधा[रण-

सामाÛय ǑहÛदȣ

सामाÛय ǑहÛदȣ एवं अंĒेजी के पाÓयĐम

अँĒेजी

Ĥवेिशका (मैǑĚक) èतर के हɉगे।

सामाÛय अÚययन-

General Awareness of Jharkhand, Indian Polity, Indian History, Indian Geography and Culture,

Indian Economy, Current affairs of Jharkhand State and of National & International importance,

Reasoning, Environment and climate change.

औƭोिगक ǒवकास-

1. औƭोिगक नीित, (भारत एवं झारखÖड) ।

2. औƭोिगक इकाईयɉ कȧ èथापना कȧ ĤǑĐया ।

3. बɇǑकंग अथ[åयवèथा कȧ ĤǑĐया ।

4. औƭोिगक समèया एवं इसका िनदान ।

5. ǾÊण उƭोग का पुनजȸवन/पुनवा[स ।

औƭोिगक एवं Įम ǒविध तथा अÛय संबंिधत िनयम (अƭतन यथा संशोिधत)

1. औƭोिगक (ǒवकास एवं ǒविनयम) अिधिनयम-1951 संशोधन के साथ

2. कंपनी अिधिनयम, 2013 (संशोधन के साथ)

3. ǾÊण औƭोिगक कंपनी (ǒवशेष उपबंध) अिधिनयम-1985 (BIFR एवं अÛय संलÊन िनयम के साथ)।

4. कारखाना अिधिनयम, 1948

5. औƭोिगक ǒववाद अिधिनयम, 1947 (अनुवतȸ िनयम के साथ) ।

6. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Re-habilitation and Re-settlement Act 2013.

7. The Chhotanagpur Tenancy Act, 1908

8. The Santhalparaganas Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949

9. The Jharkhand Pancahayat Rajya Act, 2001

10. Panchayat Extension to the Schedule Area Act, 1996

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

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10. èवाèØय परȣ¢ा:-

िनयुǒƠ के िलए चुने गये Ĥ×येक उàमीदवार को सरकार Ʈारा गǑठत èवाèØय परȣ¢ा असैिनक

शãय िचǑक×सक-सह-मुÉय िचǑक×सा पदािधकारȣ से èवाèØय परȣ¢ा करानी होगी जो उàमीदवार पद के

कत[åयɉ के कुशलतापूव[क सàपादन के िलए अपेǔ¢त शारȣǐरक èवèथता के संबंध मɅ उƠ संèथान को

संतुƴ नहȣं कर पायेगɅ, वे िनयुƠ के पाğ नहȣं हɉगे ।

भाग-4

ĤोÛनित Ʈारा भतȸ

11. ĤोÛनित के माÚयम:-

(1) झारखÖड उƭोग सेवा के सभी पदɉ पर उस से ठȤक नीचे के पदɉ पर िनयिमत Ǿप से काय[रत

पदािधकाǐरयɉ के बीच से वरȣयता-सह-योÊयता के आधार पर ĤोÛनित दȣ जायेगी ।

(2) इस संवग[ के Ĥारंिभक èतर पर ĤोÛनित सामाÛयतः इस िनयमावली मɅ संलÊन अनुसूची-4 मɅ

वǔण[त पद के उपयुƠ अह[ता रखने वाले, ǒवभाग के पदािधकाǐरयɉ के बीच सेवरȣयता-सह-योÊयता

के आधार पर दȣ जायेगी ।

12. सीधी िनयुǒƠ एवं ĤोÛनित का अनुपात:-

(1) पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ मौिलक पद पर वेतनमान-9300-34800, Ēेड पे-4800 या समय-

समय पर सरकार Ʈारा आदेिशत पुनरȣǔ¢त Ĥितèथानी वेतनमान वाले सभी पदɉ पर सीधी

िनयुǒƠ एवं ĤोÛनित Ʈारा िनयुǒƠ का अनुपात पचास-पचास Ĥितशत होगा । पǐरयोजना Ĥबंधक

एवं समक¢ पदɉ पर 50 Ĥितशत ĤोÛनित अवर उƭोग सेवा के ǒविभÛन संवगɟ यथा, उƭोग

ǒवèतार पदािधकारȣ/अĒ पǐरयोजना पदािधकारȣ/अथ[ अÛवेषक से उनके कुल èवीकृत बल के

आलोक मɅ अनुसूची-4 मɅ िनधा[ǐरत Ĥितशत के आधार पर भरे जायɅगे ।

(2) वेतनमान 9300-34800, Ēेड पे-4800 के उपर वेतनमान वाले सभी वरȣय पदɉ को संवग[ के योÊय

पदािधकाǐरयɉ ǔजÛहोनɅ अपेǔ¢त कालाविध पूरȣ कर ली हो, वरȣयता-सह-योÊयता के आधार पर

ĤोÛनित Ʈारा भरा जायेगा परÛतु पǐरयोजना Ĥबंधक से उपर उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक,

ǔजला उƭोग केÛġ के पदɉ के 25 Ĥितशत पद सीधी भतȸ हेतु Ĥावधािनत होगɅ । शेष 75 Ĥितशत

पद ǒवभागीय ĤोÛनित सिमित अपेǔ¢त पाğता रखनेवाले ǒवभागीय पदािधकाǐरयɉ मɅ से

वरȣयता-सह-योÊयता के आधार पर पदािधकाǐरयɉ का चयन करेगी ।

(3) उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग केÛġ के पद पर संवग[ के नीचे के पद यथा ǔजला

उƭोग केÛġɉ के काय[कारȣ Ĥबंधक ǔजÛहोनɅ अपेǔ¢त कालाविध पूरȣ कर ली हो, के Ʈारा वरȣयता-

सह-योÊयता के आधार पर 75:25 के अनुपात मɅ ĤोÛनित दȣ जायेगी अथा[त उप उƭोग

िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग केÛġ के पद पर 75 Ĥितशत पद उसके ठȤक नीचे के पद से

भरे जायɅगे एवं 25 Ĥितशत पद सीधी िनयुǒƠ के िलए कणाɍǑकत रहɅगे ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

(4) उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग केÛġ के कुल èवीकृत बल के 25 Ĥितशत पदɉ पर

सीधी िनयुǒƠ झारखÖड लोक सेवा आयोग के Ʈारा ǒवभाग Ʈारा अिधयािचत पद बलɉ के आधार

पर कȧ जायेगी एवं आयोग यथोिचत रȣित से जैसा Ǒक वे उपयुƠ समझɅ िनçपाǑदत करेगा और

सेवा/संवग[ मɅ भतȸ के िलए योÊय उàमीदवारɉ से आवेदन पğ आमंǒğत करेगा।परȣ¢ा का

आयोजन झारखÖड लोक सेवा आयोग Ʈारा यथा िनधा[ǐरत ǒवषय, पाÓयĐम के अनुǾप Ǒकया

जायेगा । आवेदन कȧ ĤǑĐया, परȣ¢ाशुãक, आवेदन का Ĥपğ एवं अÛय बातɅ आयोग Ʈारा

िनधा[ǐरत कȧ जायेगी एवं इसे सव[साधारण के सूचनाथ[ ǒव£िƯ के माÚयम से दैिनक समाचार

पğ मɅ Ĥकािशत कȧ जायेगी ।

13. योÊयता Ĥदायी सेवा:-

उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनित के िलए योÊयता Ĥदायी सेवा (कालाविध) इस िनयमावली के साथ संलÊन

अनुसूची-3 मɅ वǔण[त अविध के अनुसार एवं कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग के संकãप

संÉया-3286 Ǒदनांक-04.04.2014 मɅ उãलेǔखत Ĥावधानानुसार कालाविध तथा समय-समय पर संशोिधत

पǐरपğ के आलोक मɅ िनधा[ǐरत Ǒकया जायेगा ।

14. सेवा के सदèयɉ कȧ सीधी भतȸ का अवसर:-

(1) सीधी भतȸ से भरे जाने वाले महाĤबंधक/समक¢ पदɉ पर िनयुǒƠ हेतु आवेदन करने के इÍछुक

झारखÖड उƭोग सेवा के कोई सदèय ǒवभागीय अनुमित ĤाƯ कर ऐसा कर सकते हɇ, बशतȶ कȧ वे

उस पद पर 5 वषȾ कȧ सेवापूण[ कर ली हो एवं उस पद कȧ सभी वांिछत अह[ताएं रखते हɉ ।

(2) सेवा मɅ भतȸ के िलए Ûयूनतम आयु 22 वष[ एवं अिधकतम आयु सीमा कािम[क, Ĥशासिनक सुधार

तथा राजभाषा ǒवभाग, झारखÖड, राँची के Ʈारा समय-समय पर िनग[त अƭतन संकãप के अनुसार

िनधा[ǐरत होगा एवं ǔजन पदɉ (महाĤबंधक/उप उƭोग िनदेशक) कȧ अह[ता मɅ काय[ अनुभव शािमल

है, उन पदɉ कȧ अिधकतम उĨ सीमा 50 वष[ रहेगा ।

भाग-5

पǐरवी¢ा एवं सàपुǒƴ

15. पǐरवी¢ा:-

(1) मौिलक ǐरƠ पद के ǒवǾƨ िनयुƠ होने वाले Ĥ×येक पदािधकारȣ पद Ēहण कȧ ितिथ से दो वषɟ

कȧ अविध के िलए पǐरवी¢ा मɅ रहɅगे । पǐरवी¢ा अविध मɅ इनका काय[ एवं चǐरğ संतोषजनक

नहȣं पाये जाने पर उसकȧ सेवा समाƯ या उसकȧ पǐरवी¢ा अविध बढ़ाई जा सकेगी, परÛतु

उसकȧ पǐरवी¢ा कȧ कुल अविध तीन वष[ से अिधक नहȣं होगी । उƠ अविध मɅ ǒवभाग के

èतर से संèथागत Ĥिश¢ण एवं ¢ेğीय Ĥिश¢ण आयोǔजत कȧ जायेगी । उƠ Ĥिश¢ण का

èवǾप ǒवभागीय èतर से अलग से संसूिचत Ǒकया जायेगा ।

(2) सीधी भतȸ के माÚयम से िनयुƠ Ĥ×येक पदािधकारȣ को केÛġȣय परȣ¢ा सिमित, राजèव पष[द

झारखÖड सरकार Ʈारा आयोǔजत ǒवभागीय परȣ¢ा मɅ उŧतीणता ĤाƯ करना अिनवाय[ होगा ।

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(3) ǒवभागीय परȣ¢ा का ǒवषय एवं पाÓय Đयम िनàनवत होगा-

(A) ǒवषय-1. ǑहÛदȣ

2. जनजातीय भाषा (कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग के संकãप संÉया-3372 Ǒदनांक-

18.06.2003 Ʈारा अिधसूिचत Ĥिश¢ण एवं ǒवभागीय परȣ¢ा िनयमावली के Appendix-III मɅ यथा

Ĥावधािनत मɅ से कोई एक भाषा )

3. लेखा (पुèतक रǑहत)

(B) पाÓयĐम-

(i) ǑहÛदȣ-कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग के संकãप संÉया-3372 Ǒदनांक-

18.06.2003 Ʈारा अिधसूिचत Ĥिश¢ण एवं ǒवभागीय परȣ¢ा िनयमावली के Appendix-I

Section-D कंǑडका-7 मɅ यथा Ĥावधािनत।

(ii) जनजातीय भाषा- कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग के संकãप संÉया-3372

Ǒदनांक-18.06.2003 Ʈारा अिधसूिचत Ĥिश¢ण एवं ǒवभागीय परȣ¢ा िनयमावली के Appendix-III

मɅ यथा Ĥावधािनत ।

(iii) लेखा-कािम[क,Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग के संकãप संÉया-3372 Ǒदनांक-

18.06.2003 Ʈारा अिधसूिचत Ĥिश¢ण एवं ǒवभागीय परȣ¢ा िनयमावली के Appendix-I

Section-C कंǑडका-6 के पेपर-II मɅ यथा Ĥावधािनत।

(3) उƭोग सेवा संवग[ के सभी पदािधकाǐरयɉ कȧ सेवा सàपुǒƴ के िलए दो वष[ कȧ परȣêयमान

अविध कुशलतापूव[क पूण[ करना, संèथागत Ĥिश¢ण ĤाƯ करना तथा राजèव पष[द Ʈारा

आयोǔजत ǒवभागीय परȣ¢ा मɅ उतȸण होना अिनवाय[ होगा।

(4) उƭोग सेवा संवग[ के सभी पदािधकाǐरयɉ को Ĥथम वेतन वृǒƨ एक वष[ कȧ संतोषĤद सेवा

अविध पूण[ होने अथवा राजèव पष[द Ʈारा आयोǔजत ǒवभागीय परȣ¢ा मɅ यथा िनधा[ǐरत èतर

से उतȸण होने कȧ ितिथ जो भी बाद मɅ हो से देय होगी, बशतȶ सेवा संतोषĤद हो। अगली वेतन

वृǒƨ सेवा सàपुǒƴ के उपरांत देय होगी।

ǒवभागीय परȣ¢ा उतȸण नहȣं रहने के कारण अवǾƨ वेतन वृǒƨ का Ĥभाव संचया×मक नहȣं

होगा, ǑकÛतु अवǾƨ वेतन वृǒƨ के कारण ǒवभागीय परȣ¢ा उतȸणता कȧ ितिथ के पूव[ का

बकाया देय नहȣं होगा।

(5) सेवा सàपुǒƴ के उपरांत हȣ ĤोÛनित का लाभ देय होगा। अवर सेवा से इस सेवा के मूलकोǑट

पर आने वाले पदािधकारȣ ĤोÛनित Ʈारा िनयुƠ माने जाऐंगे।

उƭोग सेवा संवग[ मɅ उÍचतर पद पर ĤोÛनित हेतु अवर सेवा मɅ ǒबतायी गयी अविध कȧ

गणना कालाविध के Ǿप मɅ नहȣं कȧ जाएगी।

10

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

भाग-6

वेतन, वरȣयता, Ĥिश¢ण

16. वेतन-

ǒविभÛन ĤवगȾ के पदɉ के वेतन मान अनुसूची-1 एवं 2 मɅ Ǒदये गये ǒववरणी के अनुसार या समय-समय

पर सरकार Ʈारा पुनरȣǔ¢त उनके समक¢ वेतनमान के अनुसार हɉगे । Ǒकसी भी वेतन मान मɅ Ǒकसी

पदािधकारȣ के वेतन का िनधा[रण सरकार Ʈारा ǒवǑहत ĤǑĐयानुसार Ǒकया जायेगा ।

17. उƭोग सेवा संवग[ के Ĥारंिभक/मूलकोǑट के पद पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢, जैसा कȧ भाग-2 के

िनयम-4(3) मɅ वǔण[त है, पर सीधी भतȸ के माÚयम से िनयुƠ पदािधकाǐरयɉ कȧ आपसी वरȣयता आयोग

Ʈारा अनुशंिसत मेधा Đम के अनुसार िनधा[ǐरत कȧ जायेगी । दो या अिधक अßयिथ[यɉ का ĤाƯांक एक

समान रहने पर वरȣयता का िनधा[रण जÛम ितिथ के आधार पर कȧ जाएगी अथा[त ǔजनकȧ उĨ Ïयादा

होगी वे वरȣय हɉगे। जÛम ितिथ भी एक समान रहने पर वरȣयता का िनधा[रण èनातक परȣ¢ा मɅ ĤाƯ

कुल ĤाƯांक के आधार पर कȧ जायेगी अथा[त ǔजनका ĤाƯांक अिधक होगा वे वरȣय

समझे जायɅगे ।

उƭोग सेवा संवग[ के Ĥारंिभक/मूलकोǑट के पद पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢, जैसा कȧ भाग-2

के िनयम-4 (3) मɅ वǔण[त है, पर ĤोÛनित के माÚयम से िनयुƠ पदािधकाǐरयɉ कȧ आपसी वरȣयता उनके

पूव[वतȸ अवर उƭोग सेवा के ǒविभÛन पदɉ पर धाǐरत वरȣयता Đम के अनुǾप ǒविनǔƱत Ǒकये जायɅगे।

18. Ĥिश¢ण:-

(1) उƭोग सेवा के Ĥ×येक पदािधकारȣ को आधारभूत Ĥिश¢ण, जैसा Ǒक राÏय सरकार समय-समय

पर ǒविनǔƱत करɅ, के अलावे उनके ǒविशƴता वाले ¢ेğ मɅ ǐरĥेशर कोस[ एवं इन सǒव[स Ĥिश¢ण

मɅ भाग लेना अिनवाय[ होगा । इस Ĥकार के Ĥिश¢ण एवं ǐरĥेशर कोस[ कȧ åयवèथा राÏय

सरकार एवं भारत सरकार एवं अÛय ĤितǒƵत Ĥिश¢ण संèथाओं मɅ कȧ जाएगी ।

(2) परȣêयमान के Ǿप मɅ िनयुƠ होने वाले पदािधकारȣ के िलए सूचना Ĥौƭोिगकȧ ǒवभाग Ʈारा

िनǑद[ƴ कàÜयूटर मɅ लेवल-1 एवं लेवल-2 èतरȣय Ĥिश¢ण ĤाƯ करना बाÚयकारȣ होगा । इसकȧ

åयवèथा ǒवभागीय èतर से कȧ जायेगी ।

भाग-7

Ĥकȧण[

19.Ĥशासिनक िनयंğण:-

उƭोग ǒवभाग उƭोग सेवा संवग[ का िनयंğी ǒवभाग होगा तथा ǒवभागीय अपर मुÉय सिचव/Ĥधान

सिचव/सिचव इनके िनयंğी पदािधकारȣ हɉगे ।

20. अनुशासिनक कार[वाई:-

उƭोग सेवा के समèत पदािधकाǐरयɉ के ǒवǾƨ सभी Ĥकार कȧ अनुशासिनक कार[वाई झारखÖड सरकारȣ

सेवक (वगȸकरण, िनयंğण एवं अपील) िनयमावली-2016 के Ʈारा िनयंǒğत होगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

11

21. िनव[चन:-जहाँ इन िनयमɉ या एतदधीन बनाये गये ǒविनयमɉ के Ǒकसी उपबंध के िनवच[न मɅ कोई

संदेह उ×पÛन हो, इस मामले को राÏय सरकार के उƭोग ǒवभाग मɅ िनǑद[ǒƴ Ǒकया जायेगा, उस पर

उसका ǒविनƱय अंितम होगा ।

राÏय सरकार कȧ अिधसूचना Ʈारा िनग[त कोई èपƴीकरण या काय[पालक आदेश इस िनयमावली का

अंग माना जायेगा ।

22.Ĥकȧण[:-अÛय ऐसे मामले ǔजनके संबंध मɅ उपर के खÖडɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं Ǒकया गया है, उन मɅ

झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के सरकारȣ सेवकɉ पर लागू अÛय वैधािनक Ĥावधान

लागू हɉगे ।

23. िनरसन एवं åयावृित:- 1. इस िनयमावली के Ĥवृत होने के पूव[ इस िनयमावली के ǒवषयɉ पर िनग[त

िनयम/ǒविनयम/अनुदेश/आदेश इस िनयमावली के Ĥवृत होने कȧ ितिथ से िनरिसत माने जाएंगे ।

2. ऐसे िनरसन के होते हुए भी उãलेǔखत आदेश Ʈारा या उसके अधीन शǒƠयɉ के Ĥयोग मɅ Ǒकया गया

कोई काय[ या कȧ गयी कार[वाई इस िनयमावली Ʈारा इसके अधीन Ĥदƣ शǒƠयɉ के Ĥयोग मɅ Ǒकया

गया या कȧ गयी समझी जाएगी, मानो यह िनयमावली उस Ǒदन Ĥवृत थी, ǔजस Ǒदन ऐसा काय[ Ǒकया

गया था या ऐसी कार[वाई कȧ गयी थी ।

अनुसूची-1

(झारखÖड उƭोग सेवा मɅ èवीकृत पद बल)

(देखɅ िनयम-3 ’ख’)

Đ॰

पदɉ केपदनाम

वेतनमान

पदɉ कȧ संÉया

पदबलका

Ĥितशत

1-

अपरिनदेशक (तकनीकȧ)

37400-67000, Ēेडपे-8700

01

0.83%

2-

संयुƠ उƭोगिनदेशक

37400-67000, Ēेडपे-8700

04

3.33%

3-

उपउƭोग

िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला

उƭोग केÛġ

15600-39100, Ēेडपे-7600

20

16.67%

4-

ǔजलाउƭोगकेÛġɉ के

काय[कारȣ Ĥबंधक

15600-39100, Ēेपे-6600

36

30%

5-

पǐरयोजनाĤबंधकएवं

समक¢

9300-34800, Ēेडपे-4800

59

49.17%

कुल-

120

100%

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

अनुसूची-2

(i) (झारखÖड उƭोग सेवा िनयमावली के अÛतग[त संवग[ के Ĥारंिभक èतर (Ĥवेश ǒबÛदु) पर िनयुǒƠ के

िलए अपǐरहाय[ योÊयता-

(देखɅ भाग-3 िनयम-8)

पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ पदɉ पर िनयुǒƠ झारखÖड लोक सेवा आयोग Ʈारा आयोǔजत

Ĥितयोिगता परȣ¢ा एवं अनुशंसा के आधार पर होगी।

1. वेतनमान 9300-34800, Ēेडपे-4800

2. अपेǔ¢त योÊयताः-(क) Ǒकसी भी माÛयता ĤाƯ महाǒवƭालय/ǒवƳǒवƭालय से बैचलर आफ

इंजीिनयǐरंग या बैचलर आफ टेÈनोलाजी कȧ ǑडĒी।

अथवा

(ख) अथ[शाƸ, गǔणत, सांǔÉयकȧ, ǒव£ान, वाǔणÏय, काèट एकाउÛटेसी, रेशम (सेरȣकãचर), पया[वरण या फूड

टेÈनोलाजी अथवा Ĥबंधन मɅ Ǒकसी भी माÛयता ĤाƯ महाǒवƭालय/ǒवƳǒवƭालय से èनातक

कȧ ǑडĒी ।

समय-समय पर ǒवभाग कȧ आवæयकता के अनुǾप उपयु[Ơ अपेǔ¢त योÊयता मɅ आयोग के

परामशा[नुसार संवध[न Ǒकया जा सकेगा ।

(II) (झारखÖड उƭोग सेवा िनयमावली के अÛतग[त संवग[ के उप उƭोग िनदेशक/महाĤबंधक, ǔजला उƭोग

केÛġ पर सीधी िनयुǒƠ के िलए अपǐरहाय[ योÊयता ।

(देखɅ भाग-3 िनयम-8)

1. वेतनमान 15600-39100, Ēेडपे-7600

2. अपेǔ¢त योÊयता:-

(क) माÛयता ĤाƯ ǒवƳǒवƭालय से बी०ई०/बी०टेक० कȧ ǑडĒी के साथ माÛयता ĤाƯ संèथान से

एम०बी०ए० कȧ ǑडĒी।

अथवा

(ख) अथ[शाƸ, गǔणत, सांǔÉयकȧ, ǒव£ान, वाǔÖÏय, काèट एकाउÛटेसी, रेशम (सेरȣकãचर), पया[वरण या

फूड टेÈनोलाजी अथवा Ĥबंधन मɅ Ǒकसी भी माÛयता ĤाƯ महाǒवƭालय/ǒवƳǒवƭालय से èनातक कȧ

ǑडĒी के साथ माÛयता ĤाƯ संèथान से एम०बी०ए० कȧ ǑडĒी ।

उपयु[Ơ अंश

’क’अथवा

’ख’मɅ

अपेǔ¢त योÊयता के अितǐरƠ

सरकारȣ

ĤितƵान

(Govt. Company)/सरकारȣ उपĐम (PSU)/कंपनी अिधिनयम 2013 अथवा पूव[वतȸ कंपनी अिधिनयमɉ एवं

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

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कानूनो के तहत िनबंिधत पǔÞलक िल०, मɅ पǐरयोजना Ĥबंधक के समक¢ पद पर 6 वषɟ का काय[ करने

का अनुभव अिनवाय[ होगा ।

इसके तहत आवæयकता आधाǐरत अिधयाचना उƭोग ǒवभाग, झारखÖड लोक सेवा आयोग से

करेगा एवं तƩुसार अह[ता भी संसूिचत करेगा ।

समय-समय पर ǒवभाग कȧ आवæयकता के अनुǾप उपयु[Ơ अपेǔ¢त योÊयता मɅ संवध[न Ǒकया

जा सकेगा ।

(ग) झारखÖड उƭोग सेवा के पदधारक ǔजÛहोनɅ 5 वषɟ कȧ सेवा पूण[ कर ली हो और उपयु[Ơ

वǔण[त शै¢ǔणक योÊयता रखते हɉ वे भी ǒवभागीय अनुमित ĤाƯ कर महाĤबंधक/समक¢ पदɉ पर

िनयुǒƠ हेतु आवेदन करने के पाğ हɉगे । सेवा मɅ भतȸ के िलए Ûयूनतम आयु 22 वष[ एवं अिधकतम

आयु सीमा कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग, झारखÖड Ʈारा समय-समय पर िनग[त

अƭतन संकãप के अनुसार िनधा[ǐरत होगा एवं ǔजन पदɉ (महाĤबंधक/उप उƭोग िनदेशक) कȧ अह[ता मɅ

काय[ अनुभव शािमल है, उन पदɉ कȧ अिधकतम उĨ सीमा 50 वष[ रहेगी ।

इस के तहत आवæयकता आधाǐरत अिधयाचना उƭोग ǒवभाग, झारखÖड लोक सेवा आयोग से

करेगा एवं तƩुसार अह[ता भी संसूिचत करेगा ।

समय-समय पर ǒवभाग कȧ आवæयकता के अनुǾप उपयु[Ơ अपेǔ¢त योÊयता मɅ संवध[न Ǒकया

जा सकेगा ।

अनुसूची-3

ĤोÛनित के िलए कालाविध

1.

अवरउƭोगसेवाकेǒविभÛनसंवगɟ Ēेडपे-4200 सेउƭोगसेवाकेĤवेश

ǒबÛदू पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ वेतनमान 9300-34800, Ēेड पे-

4800

ĤवेशǒबÛदू

2.

9300-34800, Ēेडपे-4800 से 15600-39100, Ēेडपे-6600 मɅ

6 वष[

3.

15600-39100, Ēेडपे-6600 से 15600-39100, Ēेडपे-7600

5 वष[

4.

15600-39100, Ēेडपे-7600 से 37400-67000, Ēेडपे-8700

5 वष[

5.

37400-67000, Ēेडपे-8700 सेसमानवेतनमान 37400-67000, Ēेडपे-

8700

5 वष[

कालाविध का उƠ अंकन कािम[क, Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग, झारखÖड, राँची के

संकãप संÉया-3286 Ǒदनांक-04.04.2014 के आलोक मɅ है । इस संबंध मɅ समय-समय पर कािम[क,

Ĥशासिनक सुधार तथा राजभाषा ǒवभाग, झारखÖड, राँची Ʈारा पदɉ/वेतनमानɉ के कालाविध िनधा[रण हेतु

िनग[त संगत पğ लागू हɉगे ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 6 फरवरȣ, 2023

अनुसूची-4

(देखɅ भाग-4 िनयम-11 ’क’)

झारखÖड उƭोग सेवा के Ĥवेश ǒबÛदु पǐरयोजना Ĥबंधक एवं समक¢ के पद पर ĤोÛनित उƭोग

ǒवभाग के िनयंğणाधीन अवर उƭोग सेवा के ǒविभÛन संवगɟ यथा-अĒ पǐरयोजना पदािधकारȣ/उƭोग

ǒवèतार पदािधकारȣ/अथ[ अÛवेषक के पद बल के अनुǾप िनधा[ǐरत अनुपात/Ĥितशत Đमशः 24.35

Ĥितशत, 57.69 Ĥितशत एवं 17.96 Ĥितशत के अनुसार तथा एतǑƮषयक समय-समय पर सरकार Ʈारा

यथा

िनǑद[ƴ

िसƨांतो/मानदÖडɉ

के

आलोक

मɅ

वरȣयता-सह-योÊयता

के

आधार

पर

दȣ जायेगी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ह0/-

Ĥधान सिचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǑġत

राँची Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट (असाधारण)

झारखÖड गजट (असाधारण) 69 -- 50