झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
12 माघ, 1944 (श०)
संÉ या – 56 राँची, बुधवार, 1 फरवरȣ, 2023 (ई०)
जल संसाधन ͪवभाग
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अͬधसूचना
17 जनवरȣ, 2023
ͪवषयः- झारखÖड उदवɯ ͧसंचाई अͬधǓनयम 1956 कȧ धारा-23, 24, 28 एवं 29 तथा झारखÖड ͧसंचाई
अͬधǓनयम 1997 कȧ धारा- 62, 63 तथा 116(2) के अधीन झारखÖड राÏयाÛतग[त àयुǓनͧसपल
åयावसाǓयक एवं औɮयोͬगक जलापूि×त[ का जल-दर को पुनरȣͯ¢त करने के संबंध मɅ ।
संÉया- 2/PMC/जलापूि×त[-175/2007- 30--जल संसाधन ͪवभाग गैर-कृͪषकारȣ उपयोग हेतु
ͪवͧभÛन उपभोÈताओं को जल उपलÞध कराता रहा है। àयूǓनͧसपल åयावसाǓयक एवं औɮयोͬगक
जलापूि×त[ हेतु जल संसाधन ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर ͪवभागीय आदेश ɮवारा जल-दर
(Water tariff) Ǔनधा[ǐरत कȧ जाती रहȣ है। àयूǓनͧसपल एवं औɮयोͬगक जल-दर (Water tariff) 01
अĤैल 2011 से ĤǓत हजार गैलन के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया था ।
1.
01 अĤैल 2011 से जल-दर लागू होने के पæचात् दस वष[ åयतीत होने के उपराÛत इसमɅ
कǓतपय संशोधनɉ कȧ आवæयकता महसूस कȧ गई है ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 1 फरवरȣ, 2023
2.
देश के अÛय राÏयɉ (यथा उड़ीसा, छ×तीसगढ़, महाराçĚ, गुजरात, प० बंगाल, ǒबहार) मɅ लागू
जल-दरɉ पर राÏय सरकार ɮवारा सàयक् Ǿप से ͪवचार करने के पæचात ͪवͧभÛन जलèğोतɉ
(यथा ĤाकृǓतक नदȣ/नाला आǑद, जलाशय तथा नहर) से झारखÖड राÏय मɅ औɮयोͬगक
इकाईयɉ/åयावसाǓयक ĤǓतçठानɉ ɮवारा औɮयोͬगक/åयावसाǓयक उपयोग एवं औɮयोͬगक
इकाईयɉ/Ǔनजी एवं सरकारȣ संèथानɉ ɮवारा àयूǓनͧसपल उपयोग हेतु 01 अĤैल 2023 से ĤǓत
हजार लȣटर कȧ इकाई के आधार पर जल-दर ǓनàनǾपेण Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है :-
(जल-दर Ǿ० ĤǓत 1000 लȣटर)
3.
उपरोÈत कंͫडका-2 मɅ Ǔनधा[ǐरत कȧ गई जल-दरɅ अͬधसूचना 01/04/2023 से Ĥभावी होगी ।
Đ॰सं॰
जल उपयोग का Ĥयोजन
जल èğोत का Ĥकार
ĤाकृǓतक
जलèğोत
(नदȣ,
नाला, जलधारा)
जलाशय एवं जलाशय का
Down stream
(D/S)
Ǔनͧम[त
नहर
1
2
3
4
5
I
औɮयोͬगक
ईकाईयɉ/åयावसाǓयक
ĤǓतçठानɉ
के
ͧलये
औɮयोͬगक/
åयावसाǓयक उपयोग हेतु
4.50
13.00
32.00
II
पेयजल एवं àयूǓनͧसपल उपयोग हेतु
(a)
औɮयोͬगक
ईकाईयɉ/Ǔनजी
संèथानɉ/
Ǔनजी
शै¢ͨणक
संèथानɉ
ɮवारा
àयूǓनͧसपल उपयोग एवं पेयजलापूǓत[ हेतु
4.30
4.30
16.00
(b)
शहरȣ ¢ेğɉ मɅ पेयजल एवं èवÍछता
ͪवभाग,
नगर
Ǔनगम,
नगरपाͧलका,
अͬधसूͬचत ¢ेğ सͧमǓत, माडा- धनबाद,
माडा- हजारȣबाग एवं अÛय सरकारȣ
संèथान ɮवारा àयूǓनͧसपल उपयोग एवं
पेयजलापूǓत[ हेतु
3.80
3.80
6.50
(c)
Ēामीण ¢ेğɉ मɅ पेयजल एवं èवÍछता
ͪवभाग, पंचायती राज संèथानɉ एवं अÛय
सरकारȣ संèथानɉ ɮवारा àयूǓनͧसपल
उपयोग एवं पेयजलापूǓत[ हेतु
0
0
4.30
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 1 फरवरȣ, 2023
3
4.
मुġा èफȧǓत कȧ दरɉ मɅ औसत वृͪƨ के आलोक मɅ उपरोÈत कंͫडका-2 मɅ अंͩकत जल-दरɉ मɅ
ĤǓतवष[ ͪव×तीय वष[ 2023-24 से अथा[त 01 अĤैल 2024 से 7.5% वृͪƨ (वाͪष[क चĐवृͪƨ दर
से) कर पुनरȣͯ¢त जल-दर लागू होगी। इसके बाद के आगामी वषɟ मɅ भी जल-दरɉ मɅ ĤǓतवष[
7.5% कȧ वृͪƨ (वाͪष[क चĐवृͪƨ दर से) लागू होगी ।
5.
एकरारनामा आधाǐरत जलावंटन कȧ माğा के अनुǾप ͪवभाग ɮवारा Ǔनग[त ͪवपğ के आधार पर
Ĥ×येक माह Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ के अÛतग[त ͪवपğ का भुगतान ͩकया जाना आवæयक होगा।
भुगतान नहȣं ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ ͪवलिàबत भुगतान अͬधभार अथा[त् DPS (Delayed
Payment Surcharge) 2% (दो ĤǓतशत) ĤǓतमाह (माͧसक चĐवृͪƨ दर से) कȧ दर से राͧश
वसूलȣ जाएगी ।
6.
उपभोÈता संèथान ɮवारा उनको आवंǑटत वाͪष[क जल कȧ माğा के ͪवपğ कȧ सàपूण[ राͧश का
भुगतान एकमुशत वष[ के Ĥथम Ǔतमाहȣ मɅ हȣ करने पर कुल वाͪष[क ͪवपğ कȧ राͧश मɅ पाँच
ĤǓतशत (5%) कȧ छूट दȣ जायगी ।
7.
इस आदेश मे ǓनǑहत मुÉय तकनीकȧ शÞदɉ कȧ पǐरभाषा Ǔनàनवत है-:
जल-दर (Water tariff) -ͪवͧभÛन औɮयोͬगक इकाईयɉ/åयापाǐरक संèथानɉ/Ǔनजी या सरकारȣ
संèथानो/या अÛय ͩकसी एजेÛसी ɮवारा ͧलये जा रहे जलापूǓत[ के एवज मे सरकार को ĤǓत
हजार लȣटर जलापूǓत[ के ͧलए भुगतेय राͧश (Ǿपया मɅ) ।
औɮयोͬगक इकाई-झारखंड राÏय मɅ èथाͪपत ͩकसी भी Įेणी/Ĥकार (Small/ Medium/ Large/
Private/ Public Sector/ Joint Sector या अÛय सभी इकाई जो Industry के Ǿप मɅ
पǐरभाͪषत है) कȧ औɮयोͬगक इकाई ।
åयावसाǓयक इकाई/ĤǓतçठान-झारखंड राÏय मɅ èथाͪपत ͩकसी भी Ĥकार कȧ åयावसाǓयक
इकाई/ĤǓतçठान िजसका मुÉय उƧेæय åयवसाय के माÚयम से लाभ अिज[त करना है एवं जो
åयापार के Ǿप मɅ पǐरभाͪषत है ।
D/S of reservoir- Where assured water is supplied through a dam in down
stream (D/S) of river.
8.
अÛय सभी तकनीकȧ शÞदावͧलयाँ मानक पुèतकɉ मɅ यथा पǐरभाͪषत ।
9.
इस आदेश पर मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥशांत कुमार,
सͬचव
जल संसाधन ͪवभाग ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 56 -- 50