झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
27 माघ, 1944 (श०)
संÉ या – 80 राँची, गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023 (ई०)
पǐरवहन ͪवभाग
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संकãप
14 फरवरȣ, 2023
ͪवषय :
माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018
Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P.(S)
No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A.
No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखÖड सरकार एवं अÛय, L.P.A. No. 169
of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted
Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of
2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.)
With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted
Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal
Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021
(Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434
of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.)
मे पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ झारखÖड राÏय मɅ Ǒदनांक-01.07.2004 से राÏय सरकार
कȧ सेवा मɅ समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ को सेवा ǓनवृǓत के उपरांत देय पेÛशन आǑद के भुगतान
के èवीकृǓत के संबंध मɅ ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
संÉया-पǐर॰ͪव॰(पǐर॰Ǔन॰)-08/2022-122--झारखÖड राÏय के गठन के पæचात् ǒबहार राÏय पथ
पǐरवहन Ǔनगम से संबंͬधत वाद (Civil Appeal No.-7290/94) माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ लंǒबत
होने तथा ǒबहार एवं झारखÖड राÏय के बीच आिèतयɉ एवं दाǓय×वɉ के ͪवभाजन के संबंध मɅ समझौता
हेतु सड़क पǐरवहन एवं राजमाग[ मंğालय, भारत सरकार ɮवारा ǒबहार पुन[गठन अͬधǓनयम कȧ धारा
62(3) के उपबंधɉ के अÚयाधीन अͬधसूचना संÉया-1127, Ǒदनांक-18.12.2003 एवं अͬधसूचना
संÉया-54, Ǒदनांक-14.01.2004 ɮवारा Ǒदनांक-30.06.2004 के Ĥभाव से ǒबहार राÏय पथ पǐरवहन
Ǔनगम के ͪवघटन एवं दोनɉ राÏयɉ के बीच आिèतयɉ एवं दाǓय×वɉ के बँटवारा संबंधी श×तɟ एवं
Ĥावधानɉ को इंͬगत ͩकया गया है। इसी Ĥसंग मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा माननीय ÛयायमूǓत[
(सेवाǓनवृत) Įी सगीर अहमद कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत ͪववाचक सͧमǓत (Arbitration Committee) के
ɮवारा ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया। इसी पǐरĤेêय मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा ͧसͪवल अपील
संÉया-7290/94 मɅ पाǐरत आदेश Ǒदनांक-12.08.2008 मɅ ͪववाचक सͧमǓत के ĤǓतवेदन को èवीकार
करते हुए उसमɅ सिÛनǑहत अनुशंसाओं को यथाशीē अनुपालन सुǓनिæचत करने का आदेश Ǒदया गया।
माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C
RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal
No. 7290/1994 मɅ Ǒदनांक-24.08.2011 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ अंͩकत है ͩक In paragraph 9
of the report, it averred as under 9. “It is stated and submitted that all the
employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there
is not (Sic) due"
"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the
Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand, have been duly
absorbed in the service of the State Government there".
इस Ǔनण[यादेश के Đम मɅ राÏय सरकार कȧ ओर से माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ एक
Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर ͩकया गया, िजसे माननीय सवȾÍच Ûयायालय
ɮवारा Ǒदनांक-05.10.2012 को पाǐरत आदेश से Ǔनरèत कर Ǒदया गया। Ǒदनांक-24.08.2011 को
पाǐरत आदेश का अनुपालन नहȣं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees
Association तथा अÛय कͧम[यɉ ɮवारा माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ अवमाननावाद संÉया-
203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर ͩकये गये। सभी अवमाननावादɉ को पूव[ से
दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra
Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सिàमͧलत करते हुए माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा
Ǒदनांक-07.04.2015 को Ǔनàनांͩकत आदेश पाǐरत ͩकया गया है- “It is not in dispute that the
Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues
have been paid and in some of the instances is in the process of being paid
keeping the date of absorption in mind”
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उÈत आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को Ǔनरèत कर Ǒदया गया ।
2. माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर अवमाननावादɉ तथा Ǒदनांक-24.08.2011 को पाǐरत
आदेश को Ǻिçटपथ मɅ रखते हुए पǐरवहन ͪवभाग ɮवारा Ǔनगम कͧम[यɉ को राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ
समायोिजत करने कȧ कार[वाइ[ Ĥारंभ करते हुए ͪवͧभÛन संकãपɉ/आदेशɉ के माÚयम से ͪवͧभÛन चरणɉ
मɅ यह कार[वाइ[ पूण[ कȧ गइ[ है, िजसका ͪववरण ǓनàनǾपेण है &
ǒबहार राÏय पथ पǐरवहन Ǔनगम से सेवा ĤाÜत कुल 1124 कͧम[यɉ मɅ से Ǒदनांक-24.08.2011
को झारखÖड राÏय मɅ 791 कमȸ काय[रत थे। माननीय सवȾÍच Ûयायालय के आदेश के अनुपालन मɅ
झारखÖड राÏय मɅ काय[रत सभी 791 कͧम[यɉ को राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ पǐरवहन ͪवभाग के
Ǔनàनांͩकत ͪवͧभÛन संकãपɉ/आदेशɉ ɮवारा Ǔनàन Ǿपेण समायोिजत ͩकया गया है -
(क) मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-20.05.2013 मɅ ͧलए गये Ǔनण[य के आलोक मɅ पǐरवहन
ͪवभाग के संकãप संÉया-598, Ǒदनांक-06.06.2013 सह-गजट संÉया-362, Ǒदनांक-07.06.2013 ɮवारा
Ǒदनांक-01 माच[, 2013 को काय[रत 609 कͧम[यɉ कȧ ǓनयुिÈत (समायोजन) हेतु सदèय, राजèव पष[द
कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत सͧमǓत ɮवारा नीǓतगत Ǔनण[य लेते हुए राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ ǐरÈत पदɉ के
ͧलए ͪवǑहत अहता[ यथा शै¢ͨणक योÊयता पूण[ करने वाले कुल 340 कͧम[यɉ को ͪवͧभÛन
ͪवभागɉ/काया[लयɉ मɅ पǐरवहन ͪवभाग के काया[लय आदेश संÉया-127-133, Ǒदनांक-31.10.2013 ɮवारा
ǓनयुिÈत (समायोिजत) ͩकया गया ।
(ख) मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-25.08.2014 मɅ ͧलए गये Ǔनण[य के आलोक मɅ
असमायोिजत वैसे Ǔनगम कͧम[यɉ जो ͪवǑहत शै¢ͨणक योÊयता नहȣं रखते थे उनके मामले मɅ ͪवǑहत
शै¢ͨणक योÊयता एवं Ǔनधा[ǐरत उĨ को ͧशͬथल करने का Ǔनण[य लेते हुए पǐरवहन ͪवभाग ɮवारा
संकãप संÉया-714, Ǒदनांक-27.08.2014, सह-गजट संÉया-406, Ǒदनांक-28 अगèत, 2014 Ǔनग[त
ͩकया गया। इस संकãप के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग के काया[लय आदेश संÉया-104,
Ǒदनांक-29.08.2014 एवं आदेश संÉया-105, Ǒदनांक-01.09.2014 ɮवारा कुल 203 कͧम[यɉ कȧ
ǓनयुिÈत (समायोजन) ͩकया गया।
(ग) पुन: Įी तपेश कुमार ͧसंह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से ĤाÜत
मंतåय के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग के संकãप संÉया-132, Ǒदनांक-14.02.2015 सह-गजट
संÉया-94, Ǒदनांक-18 फरवरȣ, 2015 ɮवारा ͪवǑहत शै¢ͨणक योÊयता एवं Ǔनधा[ǐरत उĨ को
आवæयकतानुसार ¢ान्त करते हुए Ǒदनांक-24.08.2011 को Ǔनगम मɅ काय[रत कुल 248 कͧम[यɉ को
सेवाǓनवृǓत के उपरांत भी राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ ǓनयुिÈत (समायोजन) कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गइ[।
उÈत Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-03.03.2015 मɅ घटनो×तर èवीकृǓत Ĥदान कȧ गइ[ है।
इन 248 कͧम[यɉ को 24.08.2011 कȧ Ǔतͬथ से समायोिजत ͩकया गया ।
3. मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-03.03.2015 मɅ घटनो×तर èवीकृǓत हेतु ͧलये गये Ǔनण[य मɅ
यह अंͩकत ͩकया गया है ͩक ‘‘माननीय सवȾÍच Ûयायालय के ÛयायǓनण[य मɅ सिÛनǑहत Ǔनदȶशɉ को
अ¢रश: अनुपालन सुǓनिæचत ͩकया जाय। चूँͩक यह मामला समायोजन का है, न ͩक नइ[ ǓनयुिÈत का,
अत: संबंͬधत कͧम[यɉ को सेवा मɅ समायोिजत करते हुए अनुमाÛय वेतनाǑद एवं अÛय लाभɉ का भुगतान
सुǓनिæचत ͩकया जाय।’’उÈत Ǔनण[य के आलोक मɅ पǐरवहन ͪवभाग के संकãप संÉया-273,
Ǒदनांक-09.03.2015 सह-गजट संÉया-158, Ǒदनांक-12 माच[, 2015 ɮवारा राÏय पथ पǐरवहन Ǔनगम
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के कͧम[यɉ के ǓनयुिÈत(समायोजन) हेतु Ǔनग[त सभी पूव[ संकãपɉ के आलोक मɅ Ǔनग[त त×संबंधी
काया[लय आदेशɉ मɅ Ǔनग[त ‘‘ǓनयुिÈत’’ संबंधी शÞद को ͪवलोͪपत करने का Ǔनण[य ͧलया गया तथा सभी
कमȸ को सेवा मɅ ‘‘समायोिजत’’ समझे जाने एवं इनके अनुमाÛय वेतनाǑद अÛय लाभɉ के भुगतान ͩकये
जाने का Ǔनण[य ͧलया गया।
मंǒğपǐरषद
के
उÈत
Ǔनण[य
के
आलोक
मɅ
पुन:
संकãप
संÉया-480,
Ǒदनांक-
04.04.2016 ɮवारा पǐरवहन ͪवभाग के पूव[ Ǔनग[त संकãप गजट संÉया-362, Ǒदनांक-
07.06.2013 एवं संकãप गजट संÉया-406, Ǒदनांक-28.08.2014 के ɮवारा समायोिजत कमȸ भी
Ǒदनांक-24.08.2011 से हȣ राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत समझे जायɅगे संबंधी Ǔनण[य ͧलया
गया है ।
4.
इस Ĥकार पǐरवहन ͪवभाग ɮवारा अबतक Ǔनर्गत संकãपɉ के आलोक मɅ Ǒदनांक-
24.08.2011 से उस समय काय[रत सभी 791 Ǔनगम कͧम[यɉ को राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत
मान ͧलया गया है एवं इनके अनुमाÛय वेतनाǑद एवं अÛय लाभɉ के भुगतान ͩकये जाने का भी Ǔनण[य
ͧलया गया है, परÛतु Ǒदनांक-24.08.2011 को इÛहɅ देय वेतनमान एवं समायोजन के पæचात् देय
सेवाǓनवृǓत लाभɉ के भुगतान के संबंध मɅ èपçट Ǔनण[य/आदेश संसूͬचत नहȣं ͩकया जा सका है। इस हेतु
ͪवͧभÛन िजलɉ/काया[लयɉ से èपçट Ǒदशा-Ǔनदȶश/माग[ दश[न कȧ मांग पǐरवहन ͪवभाग से कȧ जा रहȣ है।
इस आलोक मɅ Ǒदनांक-24.08.2011 से समायोिजत कͧम[यɉ को देय वेतनमान/सेवाǓनवृǓत लाभ इ×याǑद
के संबंध मɅ èपçट Ǒदशा-Ǔनदȶश Ǒदये जाने कȧ आवæयकता है ।
5.
(क) Ǔनगम कͧम[यɉ के समायोजन के संबंध मɅ Ǔनग[त Ĥथम संकãप संÉया-598, Ǒदनांक-
06 जून, 2013 सह-गजट संÉया-362, Ǒदनांक-06 जून, 2013 मɅ Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलये गये थे -
(संकãप कȧ किÖडका-10) - सभी समायोिजत कमȸ नयी पɅशन योजना (NPS) जो Ǒदसंबर, 2004
से Ĥभावी है, से आÍछाǑदत हɉगे। समायोजन के पूव[ अवͬध के एवज मɅ Èया-Èया सेवाǓनवृǓत लाभ देय
हɉगे इसके ͧलए अलग से ͪव×त ͪवभाग का परामश[ ĤाÜत कर आदेश Ǔनग[त ͩकया जाएगा ।
(संकãप कȧ किÖडका-11) - उãलेͨखत कͧम[यɉ का समायोजन संकãप Ǔनग[त Ǔतͬथ के उपरांत
संबंͬधत कͧम[यɉ ɮवारा संबंͬधत ͪवभाग/काया[लय मɅ योगदान कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा।
(संकãप कȧ किÖडका-12) - उãलेͨखत कͧम[यɉ के समायोजन के उपरांत संबंͬधत कͧम[यɉ को
राÏय सरकार के कͧम[यɉ कȧ भांǓत वेतन भ×ते एवं अÛयाÛय सुͪवधायɅ देय होगी। संबंͬधत कͧम[यɉ का
राÏय सरकार मɅ सेवा समायोिजत हो जाने पर ͪव×त ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा देय पुनरȣͯ¢त वेतनमान
मɅ वेतन पुनरȣ¢ण तथा Ǔनधा[रण कर वेतन भुगतान ͩकया जाएगा। पुनरȣͯ¢त वेतनमान का लाभ
समायोिजत पद पर योगदान कȧ Ǔतͬथ से अनुमाÛय होगा ।
(ख) ɮͪवतीय संकãप संÉया-714, Ǒदनांक-27 अगèत, 2014, सह-गजट संÉया-406, Ǒदनांक-28
अगèत, 2014 ɮवारा समायोजन हेतु Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत शै¢ͨणक योÊयता तथा उĨ को ͧशͬथल करने का
Ǔनण[य ͧलया गया ।
(ग) तृतीय संकãप संÉया-132, Ǒदनांक-14 फरवरȣ, 2015, सह-गजट संÉया-94, Ǒदनांक-18
फरवरȣ, 2015 ɮवारा Ǒदनांक-24.08.2011 से 248 सेवाǓनवृǓत/मृत कͧम[यɉ को समायोिजत कर राÏय
सरकार के कͧम[यɉ कȧ भांǓत वेतन भ×ते एवं अÛयाÛय सुͪवधायɅ Ǒदनांक-24.08.2011 के Ĥभाव से देने
का Ǔनण[य ͧलया गया ।
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(घ) चतुथ[ संकãप संÉया-273, Ǒदनांक-9 माच[, 2015, सह-गजट संÉया-158, Ǒदनांक-12 माच[,
2015 ɮवारा सभी संकãपɉ/आदेशɉ मɅ Ǔनग[त ǓनयुिÈत शÞद को ͪवलोͪपत करने का Ǔनण[य ͧलया गया
तथा सभी कमȸ को सेवा मɅ समायोिजत समझे जाने एवं अनुमाÛय वेतनाǑद लाभɉ का भुगतान करने का
Ǔनण[य ͧलया गया ।
(ड़) पंचम संकãप संÉया-480, Ǒदनांक-04.04.2016 ɮवारा सभी समायोिजत कͧम[यɉ को
Ǒदनांक-24.08.2011 से राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत समझे जाने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।
इस Ĥकार सभी समायोिजत कमȸ को राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ Ǒदनांक-24.08.2011 से
समायोिजत कर ͧलया गया है एवं इस Ǔतͬथ से इÛहɅ अनुमाÛय वेतनाǑद लाभɉ का भुगतान करने का
Ǔनण[य ͧलया गया है ।
6.
उपरोÈत के आलोक मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर Writ Petition Civil No.
337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR &
ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in
W.P.(Civil) No.337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S. Sharma & Ors मɅ माननीय सवȾÍच
Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-24.08.2011 एवं Ǒदनांक-07.04.2015 को पाǐरत आदेश के अनुपालन मɅ
झारखÖड राÏय मɅ Ǒदनांक-24.08.2011 से राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ को
देय ͪव×तीय लाभɉ कȧ èवीकृǓत के संबंध मɅ Ǔनण[य ͧलया गया था ।
7. W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto अÛय(64) v/s The State of
Jharkhand मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-08.03.2016 के पाǐरत आदेश के ͪवǾƨ
L.P.A. No.-264/2016 I.A. No. 2430 & 4106/2018, Yogendra Mahto & others v/s The
State of Jharkhand मɅ माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड मɅ दायर ͩकया गया। उÈत वाद मɅ
Ǒदनांक-29.01.2020
को
माननीय
उÍच
Ûयायालय
ɮवारा
पाǐरत
आदेश
का
Opperative Portion "We accordingly, hold the appellants and the other similarly
situated employees, entitled to the benefits of 5th Pay Revision Committee
recommendations w.e.f. 01.07.2004, i.e., after the dissolution of the Corporation on
30.06.2004, and 6th Pay Revision Committee recommendations from the dates
applicable to the other employees of the State of Jharkhand. The respondent State is
accordingly, directed to calculate the dues of the appellants and the other similarly
situated employees, including their retiral dues accordingly, and to make the
payment of all their dues, including the retirement benefits, positively within a period
of six months from today".
8.
माननीय उÍच Ûयायालय के उÈत आदेश के ͪवǾƨ माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ
Special Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 दायर ͩकया गया।
माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-01.03.2021 को आदेश पाǐरत ͩकया गया। आदेश का
Operative Portion "Heard learned senior counsel for the petitioners. We are not
inclined to interfere with the impugned order. The special Leave Petition is,
accordingly dismissed".
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
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माननीय सवȾÍच Ûयायालय के Ǒदनांक-01.03.2021 के आदेश के ͪवǾƨ Review
Petition R.P.(C) No. 785/2021 in SLP(C) No. 3386/2021 दायर ͩकया गया, जो
Ǒदनांक-18.08.2021 को Disposed कर Ǒदया गया। उÈत का Operative Portion "The review
petition is dismissed in terms of the signed order".
10. Ĥèतुत मामले मɅ Ǒदनांक-10.12.2021 को माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ Curative
याͬचका दायर कȧ गयी, िजसका Diary No.-30713/21 है। माननीय सवȾÍच Ûयायालय ɮवारा
Curative Petition मɅ पाǐरत Ûयायादेश Ĥèतुत मामले मɅ Ĥभावी रहेगा ।
11. माननीय सवȾÍच Ûयायालय के उÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ ͪवभागीय अͬधसूचना
सं॰-603, Ǒदनांक-19.07.2016 को संशोͬधत करते हुए राÏय सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत Ǔनगम
कͧम[यɉ को देय ͪव×तीय लाभɉ कȧ èवीकृǓत के सàबंध मɅ सàयक ͪवचारोपरांत राÏय सरकार ɮवारा
संकãप सं॰-27, Ǒदनांक-25.01.2022-सह-गजट सं॰-17, Ǒदनांक-27.01.2022 ɮवारा Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य
ͧलये गये हɇ:-
i)
माननीय उÍच Ûयायालय के उÈत आदेश के आलोक मɅ Ǔनगम कमȸ/समायोिजत Ǔनगम
कͧम[यɉ का 5th वेतन पुनरȣ¢ण का लाभ Ǒदनांक-01.07.2004 से देय होगा तथा षçठम
वेतन पुनरȣ¢ण का लाभ Ĥभावी Ǔतͬथ से अनुमाÛय होगा। बकाया वेतनाǑद का भुगतान
ͪव×त ͪवभाग/संबंͬधत िजला लेखा पदाͬधकारȣ से वेतन Ǔनधा[रण का स×यापन के पæचात् हȣ
ͩकया जायेगा ।
ii) वेतन पुनरȣ¢ण हेतु ͪव×त ͪवभाग ɮवारा गǑठत ͩफटमɅट कͧमǑट या ͪव×त ͪवभाग के ɮवारा
गǑठत कͧमǑट के अनुशंसा के आलोक मɅ Ǔनगम कͧम[यɉ का दावे का Ǔनçपादन संबंͬधत
ͪवभाग एवं काया[लय ɮवारा ͩकया जायेगा ।
iii)
ͪवͧभÛन ͪवभागɉ/काया[लयɉ मɅ समायोिजत Ǔनगम कमȸ ɮवारा वेतन पुनरȣ¢ण के ͧलए
वेतन पुनरȣ¢ण एवं अÛय दावɉ का Ǔनपटरा हेतु सेवापुèत एवं वांǓछत अͧभलेखɉ के साथ
Ĥèतुत ͩकया जायेगा ।
iv) Ǔनगम कमȸ ͪवͧभÛन ͪवभागɉ एवं काया[लयɉ मɅ समायोिजत ͩकये गये हɇ और उनका
वेतनाǑद का Ǔनधा[रण पंचम एव उ×तरो×तर वेतन पुनरȣ¢ण का ͪव×त ͪवभाग/िजला लेखा
पदाͬधकारȣ के ɮवारा स×यापन के आलोक मɅ भुगतान कȧ कार[वाइ[ कȧ जायेगी ।
v)
ͪव×तीय अǓतǐरÈत अͬधभार होने के कारण भुगतान के पूव[ अǓतǐरÈत बजटȣय उपबंध कȧ
आवæयकता पड़ेगी, िजसमɅ अनुमाǓनत राͧश लगभग Ǿ॰ 140 करोड़ åयय होने कȧ
संभावना है ।
vi) समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ के सेवाǓनवृǓत के उपरांत देय उपािज[त अवकाश अͬधकतम 300
Ǒदवस के समतुãय राͧश का भुगतान पुनरȣͯ¢त वेतन के आलोक मɅ Ǔनयमानुसार
ͩकया जायेगा ।
vii) Ǔनगम कͧम[यɉ का देय अंतर राͧश का भुगतान माननीय Ûयायालय के आदेशानुसार
Ǒदनांक-01.07.2004 के Ĥभाव से Ǒदया जायेगा। अंतर राͧश कȧ भुगतान के Đम मɅ पूव[ मɅ
संबंͬधत कमȸ ɮवारा ͧलये गये अͬधक या कम वेतनाǑद को सामंिजत (Adjust) कर
ͧलया जायेगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
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viii) समायोिजत Ǔनगम कͧम[यɉ का वेतन पुनरȣ¢ण के फलèवǾप बकाया वेतनाǑद का भुगतान
संबंͬधत समयोिजत काया[लय ɮवारा ͩकया जायेगा ।
ix) वैसे Ǔनगम कमȸ जो सरकार कȧ सेवा मɅ समायोिजत हो गये परÛतु अपने सेवाǓनवृǓत/मृ×यु
कȧ Ǔतͬथ तक पदèथापन èथल पर योगदान नहȣं कर सके, उनको देय राͧश का भुगतान
संबंͬधत Ĥभारȣ िजला पǐरवहन पदाͬधकारȣ-सह-ĤमÖडलȣय Ĥबंधक के ɮवारा ͩकया जायगा,
जहाँ पर वह Ǔनगम कमȸ के Ǿप मɅ काय[रत थे। ऐसे कमȸ िजÛहɉने समायोजन के पæचात्
पदèथापन èथल पर योगदान ͩकया हो, उÛहɅ देय राͧश का भुगतान संबंͬधत पदèथापन
ͪवभाग/काया[लय के ɮवारा ͩकया जाएगा ।
12. W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-
Gazetted Employees Federation, Ranchi दायर वाद मɅ यह Prayer ͩकया गया है:- "For
further issuance of an appropriate writ/ order/ direction commanding upon the
concerned respondents to forthwith allow all benefits to the petitioners including
Earned Leave Encashment, gratuity/ Arrears of Salary/ Pension revised in terms of
the 5th and 6th Pay Commissions and other benefits admissible in law "
उÈत वाद मɅ माननीय उÍच Ûयायालय मɅ Ǒदनांक-19.12.2019 को पाǐरत Ûयायादेश का
Operative portion -
"(i)
As
a
sequitur
of
the
aforesaid
rules,
guidelines
and
judicial
pronouncements, I am of the considered opinion that the petitioners are entitled for
pension taking into consideration the past service rendered by them. Benefits
accruing to the petitioners by virtue of their earlier services be also given to them
within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order.
(ii) The writ petitions are allowed to the extent above.
(iii) In view of the final order passed in the writ petitions, the
Interlocutory Applications stand disposed of ."
13. ͪवͬध ͪवभाग के परामश[ के आलोक मɅ उÈत Ûयायादेश के ͪवǽƨ L.P.A. No. 169 of
2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees
Federation, Ranchi & others माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर ͩकया गया। माननीय उÍच
Ûयायालय ɮवारा आलोÍय वाद मɅ Ǒदनांक-09.03.2022 को पाǐरत Ûयायादेश का Operative portion
Ǔनàनवत है :-
"(i) The Court, after having discussed the facts in entirety as above, has gone
across the order passed by the learned Single Judge and found therefrom that the
learned Single Judge has also considered the implications of absorption and in view
thereof, has come to conclusive finding to count the past service of the writ
petitioners and passed the order holding the writ petitioners entitled for pension.
8
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
(ii) This Court, therefore, in the entirety of discussion as above, is of the view
that the order passed by the learned Single Judge suffers from no error.
(iii) Accordingly, the instant appeals fail and are dismissed."
14.
पुन: ͪवͬध ͪवभाग के परामश[ से उÈत Ûयाय Ǔनण[य के ͪवǾƨ माननीय सवȾच्च
Ûयायालय मɅ S.L.P. (C) No. Diary No.-30382 of 2022 दायर ͩकया गया है, जो माननीय
सवȾÍच Ûयायालय मɅ लिàबत है ।
15. ǒबहार राÏय पथ पǐरवहन Ǔनगम के ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No.
461/2018 Shankar Prasad Keshri and others V/S The State of Jharkhand दायर ͩकया,
िजसमɅ Ǔनàन Prayer ͩकया गया :-
"(a) For issuance of an appropriate writ(s)/order(s)/direction(s) in nature of
"mandamus" directing upon respondents to give the benefits of Revision of Pay 5th
(w.e.f. 1996) and 6th (w.e.f. 2006) pay commission recommendation, and benefit of
Pay Difference (w.e.f. the bifurcation date of BSRTC i.e. 01.07.2004), gratuity,
Unutilized Leave, Pension and other benefits of Continuity of Service an past service
to the erstwhile employees of BSRTC shifted to state of Jharkhand.
And/or
(b) For issuance of appropriate writ/order/ direction commanding upon the
Respondents to bestow the benefits with revised pay scale as well as arrear of
salary and other consequential benefits, for which the petitioners are entitiled in
accordance with law."
16. Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus
The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand
State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of
2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of
2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434
of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) माननीय
उÍच Ûयायालय मɅ Ǒदनांक-23.09.2022 को पाǐरत Ûयायादेश का Operative portion - "In view of
the aforesaid facts and situation and in view of the fact that the State is bent upon
not to release the pensionery benefits, this Court is of the view that till the
pensionery benefits are released to the petitioners, the Secretary of the Transport
Department, Government of Jharkhand will not withdraw his salary till further orders."
17. सǺæय मामले W.P.(S) No. 1631 of 2020 Lalbabu Prasad V/S The State of
Jharkhand मɅ Prayer "This Hon'ble Court may be pleased to direct the concerned
respondents to pay the petitioner following post retiral benefits :-
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
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i.
Gratuity;
ii.
Leave encashment;
iii. Pension, in the light of the order dated 19-12-2019 passed in W.P.(S) No.
277/2018 and other analogous case;
iv.
Benefits of 5th pay revision committee recommendations w.e.f. 01-07-2004 and
also benefit of 6th pay revision committee recommendation from the date
applicable to the other employees of the state of Jharkhand in the light of the
judgment dated 29-01-2020, passed in L.P.A. No.264/2016;
v.
Difference of salay from 01-07-2004 till may retirement i.e.,31-07-2016;"
उÈत वाद मɅ माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड ɮवारा Ǒदनांक-01.07.2020 को
Ǔनàनांͩकत Ûयायादेश पाǐरत ͩकया गया :-
"The petitioner is directed to move before the respondent nos. 1 & 2 by
filing fresh representation along with copy of aforesaid judgments within a period of
three weeks from today. If such representation is filed within the aforesaid period, the
respondent nos. 1 & 2 shall take decision in accordance with rules, regulations,
guidelines particularly, looking into judgments passed by the Court in W.P.(S) No.
277 of 2018 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Ors.)
(Supra) and judgment passed in L.P.A. No. 264 of 2016 (Yogendra Mahto &
Others) (Supra) and will pass a reasoned order within a period of six weeks
thereafter. It goes without saying that if the case of the petitoner is found fully
covered with the aforesaid judgments rendered by this Court and authorities come to
the conclusion, the benefit of the same shall be accrued to the petitioner immediiately
thereafter."
18. उÈत मामले मɅ Cont. Case (Civil) No. 475 of 2020 लालबाबू Ĥसाद बनाम झारखÖड
सरकार एवं अÛय मɅ Ǒदनांक-08.07.2022 को माननीय उÍच Ûयायालय मɅ पाǐरत Ûयायादेश Ǔनàनवत
है:-"Learned counsel appearing for the petitioner submits that so far as the gratuity
and pension are concerned, that have not been fixed as yet. He submits that the
LPA, Preferred by the State, has been dismissed vide order dated 09.03.2022.
Even after dismissal of the LPA, preferred by the State, the pension and the
gratuity have not been paid to the petitioner." माननीय उÍच Ûयायालय के Ûयायादेश के
आलोक तथा ͪवɮवान महाͬधवÈता एवं ͪव×त ͪवभाग के राय के संदभ[ मɅ ͪवभागीय पğांक-1331,
Ǒदनांक-15.09.2022 ɮवारा Įी लालबाबू Ĥसाद (सेवाǓनवृत) अनुसेवक का सेवांत लाभ पɅशन सǑहत Ǒदये
जाने कȧ èवीकृǓत दȣ गयी ।
10
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
19. उपयु[Èत किÖडकाओं मɅ वͨण[त माननीय उÍच Ûयायालय एवं माननीय सवȾÍच Ûयायालय
के ͪवͧभÛन Ûयायादेशɉ के आलोक मɅ ͪवभागीय अͬधसूचना सं ॰ -603, Ǒदनांक-19.07.2016 एवं संकãप
सं ॰ -61, Ǒदनांक-25.01.2022-सह-गजट सं ॰ -17, Ǒदनांक-27.01.2022 मɅ आंͧशक संशोधन करते हुए
ͪव×त ͪवभाग के परामशा[नुसार Ǔनàन् Ǔनण[य ͧलये गये है:-
“791 समायोिजत Ǔनगमकͧम[यɉ कȧ पूव[ कȧ सेवा कȧ गणना करते हुए औपबंͬधक पɅशन का
भुगतान ͩकया जायेगा ।”
20. माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ दायर S.L.P.(C) No.-Diary No. 30382 of 2022
मɅ पाǐरत आदेशɉ से उÈत Ǔनण[य Ĥभाͪवत होगा ।
21. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत पǐरवहन ͪवभाग के संलेख £ापांक-1700,
Ǒदनांक-07.11.2022 के Đम मɅ Ǒदनांक-14.12.2022 कȧ बैठक मɅ मद सं ॰ -07 के Ǿप मɅ दȣ गयी है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
gŒ@&
ĦजेÛġ हेमरोम
संयुÈत सͬचव
पǐरवहन ͪवभाग ।
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 80 -- 50