झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
27 माघ, 1944 (श०)
संÉ या – 92 राँची, गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
15 फरवरȣ, 2023
संÉया-एल०जी०-25/2016-17—लेज० झारखंड ͪवधान मंडल का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम, िजस पर
माननीय राÏयपाल Ǒदनांक-10/02/2023 को अनुमǓत दे चुके है इसके ɮवारा सव[साधारण कȧ सूचना के ͧलए
Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।
झारखÖड नगरपाͧलका (संशोधन) अͬधǓनयम, 2022
(झारखÖड अͬधǓनयम संÉया- 04, 2023)
ͪवषय वèतु
Ĥारंͧभक
1.
संͯ¢Üत नाम एवं Ĥारंभ
2.
झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम, 2011 कȧ धारा-27 मɅ संशोधन
2
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम, 2011 मɅ संशोधन हेतु अͬधǓनयम।
भारत गणतंğ के 73वɅ वष[ मɅ झारखÖड राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से यह अͬधǓनयͧमत
हो: -
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार और Ĥारंभ
(1)
यह अͬधǓनयम ‘झारखÖड नगरपाͧलका (संशोधन) अͬधǓनयम, 2022‘ कहलाएगा।
(2)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम, 2011 कȧ
धारा 1 कȧ उप धारा (2) मɅ उिãलͨखत Ĥावधानɉ के अनुǾप होगा।
(3)
यह अͬधसूचना Ǔनग[त ͩकये जाने कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा।
2.
झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम, 2011 कȧ धारा 27 मɅ Ǔनàनͧलͨखत संशोधन करते हɇ-
(1)
मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 27 (2) (ख) -
‘‘ मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 27 (2) (ख) मɅ अंͩकत शÞद समुह ‘ चĐानुĐम मɅ ‘ को
ͪवलोͪपत ͩकया जाता है।‘‘
(2)
मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 27 (2) (ग) -
‘‘ मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 27 (2) (ग) मɅ अंͩकत शÞद समुह ‘ चĐानुĐम मɅ ‘ को
ͪवलोͪपत ͩकया जाता है।‘‘
(3)
मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 27 (2) (च) के èपçटȣकरण -
‘‘ मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 27 (2) (च) के èपçटȣकरण मɅ अंͩकत शÞद समुहɉ ‘
अनुसूͬचत जाǓत, अनुसूͬचत जनजाǓत, ͪपछड़ी जाǓत तथा ‘ को ͪवलोͪपत ͩकया जाता है।‘‘
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नͧलन कुमार,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची ।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
3
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
15 फरवरȣ, 2023
संÉया-एल०जी०-25/2016-18—लेज० झारखंड ͪवधान मंडल ɮवारा यथापाǐरत और माननीय
राÏयपाल ɮवारा Ǒदनांक-10/02/2023 को अनुमत झारखÖड नगरपाͧलका (संशोधन) अͬधǓनयम, 2022
का Ǔनàनांͩकत अंĒेजी अनुवाद झारखÖड राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके ɮवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता
है, िजसे भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 348 के खंड (3) के अधीन उÈत अͬधǓनयम का अंĒेजी भाषा
मɅ Ĥाͬधकृत पाठ समझा जाय ।
Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2022
(Jharkhand Act- 04, 2023)
sed by legislative Assembly]
Subject – Index
PRELIMINARY
1.
Short name and commencement
2.
Amendment in the Section- 27 of Jharkhand Municipal Act, 2011.
An Act to amend the Jharkhand Municipal Act, 2011
Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-third year of the
Republic of India as follow :-
1.
Short title, extend and commencement –
(1)
This Act may be called the Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2022.
(2)
It extends to the whole of the State of Jharkhand as provisioned in Sub Section
(2) of Section 1 of Jharkhand Municipal Act, 2011.
(3)
It shall come into force from the date of its issuance notification.
2.
Amendment in Section – 27 of Jharkhand Municipal Act, 2011 as follows :-
(1)
In Section 27 (2) (b) of the Principal Act -
" The word group ' by rotation ' written in section-27 (2) (b) of the Principal Act is
hereby deleted."
4
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǾवार, 16 फरवरȣ, 2023
(2)
In Section 27 (2) (c) of the Principal Act -
" The word group ' by rotation ' written in section-27 (2) (c) of the Principal Act is
hereby deleted."
(3)
In Explanation of Section 27 (2) (f) of the Principal Act -
" The word groups ' The Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward
Classes and ' written in Explanation of section-27 (2) (f) of the Principal Act is hereby deleted."
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नͧलन कुमार,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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