झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

28 माघ, 1944 (श०)

संÉ या – 97 राँची, शुĐवार, 17 फरवरȣ, 2023 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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आदेश

1 फरवरȣ, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-19/2022 का॰- 648-- Įी हǐरशंकर बाǐरक, झा०Ĥ०से० (ɮͪवतीय बैच, गृह

िजला-प० ͧसंहभूम), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, गàहǐरया, सरायकेला खरसाँवा के ͪवǾƨ

Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-1839, Ǒदनांक 17.05.2022 Įी बाǐरक के ͪवǽƨ

उपायुÈत, सरायकेला खरसाँवा ɮवारा गǑठत आरोप पğ उपलÞध कराया गया। उÈत आरोप पğ ͪवभागीय

पǐरपğ संÉया-7777, Ǒदनांक-26.08.2015 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अनुǽप नहȣं होने के कारण संशोͬधत

आरोप पğ उपलÞध कराने का Ǔनदेश Ǒदया गया ।

उपायुÈत, सरायकेला खरसाँवा के पğांक-767, Ǒदनांक 17.10.2022 ɮवारा संशोͬधत

आरोप पğ के संबंध मɅ Ǔनàनांͩकत मंतåय उपलÞध कराया गया है- ‘‘काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा

राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड का पğांक-7777, Ǒदनांक-26.08.2015 मɅ ǓनǑहत Ǔनदेशɉ के अनुǽप

Įी हǐरशंकर बाǐरक, झा०Ĥ०से०, त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, गàहǐरया, सरायकेला खरसाँवा

के ͪवǾƨ कोई आरोप नहȣं बनता है। िजसके कारण Įी बाǐरक के ͪवǽƨ पुनः आरोप पğ (Ĥपğ-‘क’)

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 17 फरवरȣ, 2023

Ĥेͪषत करना समीचीन Ĥतीत नहȣ होता है। Įी बाǐरक को ͪवभागीय Ǒदशा-Ǔनदȶश का अनुपालन करने के

Đम मɅ सचेत रहने के साथ आरोप मुÈत ͩकया जा सकता है। तदनुसार ͪवषयांͩकत मामले को

ͪवभागीय èतर से संͬचकाèत करने हेतु आवæयक कार[वाई कȧ जा सकती है ।’’

Ēामीण ͪवकास ͪवभाग ɮवारा उपायुÈत, सरायकेला खरसाँवा ɮवारा उपलÞध कराये गये

मंतåय के समी¢ोपरांत उनके मंतåय/अनुशंसा से सहमत होने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।

अतः, ĤाÜत मंतåय के समी¢ोपरांत Įी हǐरशंकर बाǐरक, झा०Ĥ०से० (ɮͪवतीय बैच, गृह

िजला-प० ͧसंहभूम), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, गàहǐरया, सरायकेला खरसाँवा के ͪवǾƨ

ĤाÜत आरोप Ĥपğ से संबंͬधत मामले को संͬचकाèत ͩकया जाता है ।

ͬचÛटू दोराईबुǽ,

सरकार के अवर सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 97 -- 50