झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
28 माघ, 1944 (श०)
संÉ या – 97 राँची, शुĐवार, 17 फरवरȣ, 2023 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।
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आदेश
1 फरवरȣ, 2023
आदेश सं०-5/आरोप-1-19/2022 का॰- 648-- Įी हǐरशंकर बाǐरक, झा०Ĥ०से० (ɮͪवतीय बैच, गृह
िजला-प० ͧसंहभूम), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, गàहǐरया, सरायकेला खरसाँवा के ͪवǾƨ
Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-1839, Ǒदनांक 17.05.2022 Įी बाǐरक के ͪवǽƨ
उपायुÈत, सरायकेला खरसाँवा ɮवारा गǑठत आरोप पğ उपलÞध कराया गया। उÈत आरोप पğ ͪवभागीय
पǐरपğ संÉया-7777, Ǒदनांक-26.08.2015 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अनुǽप नहȣं होने के कारण संशोͬधत
आरोप पğ उपलÞध कराने का Ǔनदेश Ǒदया गया ।
उपायुÈत, सरायकेला खरसाँवा के पğांक-767, Ǒदनांक 17.10.2022 ɮवारा संशोͬधत
आरोप पğ के संबंध मɅ Ǔनàनांͩकत मंतåय उपलÞध कराया गया है- ‘‘काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड का पğांक-7777, Ǒदनांक-26.08.2015 मɅ ǓनǑहत Ǔनदेशɉ के अनुǽप
Įी हǐरशंकर बाǐरक, झा०Ĥ०से०, त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, गàहǐरया, सरायकेला खरसाँवा
के ͪवǾƨ कोई आरोप नहȣं बनता है। िजसके कारण Įी बाǐरक के ͪवǽƨ पुनः आरोप पğ (Ĥपğ-‘क’)
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 17 फरवरȣ, 2023
Ĥेͪषत करना समीचीन Ĥतीत नहȣ होता है। Įी बाǐरक को ͪवभागीय Ǒदशा-Ǔनदȶश का अनुपालन करने के
Đम मɅ सचेत रहने के साथ आरोप मुÈत ͩकया जा सकता है। तदनुसार ͪवषयांͩकत मामले को
ͪवभागीय èतर से संͬचकाèत करने हेतु आवæयक कार[वाई कȧ जा सकती है ।’’
Ēामीण ͪवकास ͪवभाग ɮवारा उपायुÈत, सरायकेला खरसाँवा ɮवारा उपलÞध कराये गये
मंतåय के समी¢ोपरांत उनके मंतåय/अनुशंसा से सहमत होने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।
अतः, ĤाÜत मंतåय के समी¢ोपरांत Įी हǐरशंकर बाǐरक, झा०Ĥ०से० (ɮͪवतीय बैच, गृह
िजला-प० ͧसंहभूम), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, गàहǐरया, सरायकेला खरसाँवा के ͪवǾƨ
ĤाÜत आरोप Ĥपğ से संबंͬधत मामले को संͬचकाèत ͩकया जाता है ।
ͬचÛटू दोराईबुǽ,
सरकार के अवर सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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