झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
1 चैğ, 1945 (श०)
संÉ या – 175 राँची, बुधवार, 22 माच[, 2023 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
--------
अͬधसूचना
21 फरवरȣ, 2023
संÉया-16/Ǔन०-07/2017- 1348--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के साथ
पǑठत पुͧलस अͬधǓनयम 1861 (अͬधǓनयम संÉया-V, 1861) कȧ धारा-46 कȧ उप-धारा (3) के अधीन
Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल झारखÖड राÏय पुͧलस ǓनयुिÈत Ǔनयमावलȣ
(पुͧलस सेवा के ͧलए भतȸ पƨǓत), 2014 (यथा संशोͬधत) मɅ संशोधन करने हेतु Ǔनàनांͩकत Ǔनयमावलȣ
बनाते हɇ-
1.
संͯ¢Üत नाम ͪवèतार और Ĥारàभः-
(i) यह Ǔनयमावलȣ ’’झारखÖड राÏय पुͧलस ǓनयुिÈत (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2023’’
कहलाएगी ।
(ii) इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।
(iii) यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 22 माच[, 2023
2. मूल Ǔनयमावलȣ (झारखÖड राÏय पुͧलस ǓनयुिÈत Ǔनयमावलȣ (पुͧलस सेवा के ͧलए भतȸ पƨǓत),
2014) के Ǔनयम 3(ii)-सह- यथासंशोͬधत झारखÖड राÏय पुͧलस ǓनयुिÈत (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2022
के Ǔनयम-2 मɅ Ǔनàनांͩकत Ĥावधान हैः-
’’Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयताः-’’ झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक
संèथान से Ûयूनतम मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ होना अǓनवाय[ होगा तथा अßयथȸ को èथानीय रȣǓत-
ǐरवाज, भाषा एवं पǐरवेश का £ान होना अǓनवाय[ होगा ।
परÛतु यह ͩक झारखÖड राÏय कȧ आर¢ण नीǓत से आÍछाǑदत अßयͬथयɉ एवं अनुकàपा
ǓनयुिÈत के मामले मɅ झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से मैǑĚक/10वीं
क¢ा उ×तीण[ होने संबंधी Ĥावधान ͧशͬथल रहेगा ।’’
को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
’’ शै¢ͨणक योÊयताः-’’ माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथानɉ से दसवीं क¢ा उ×तीण[।’’
2. झारखÖड राÏय पुͧलस ǓनयुिÈत Ǔनयमावलȣ (पुͧलस सेवा के ͧलए भतȸ पƨǓत), 2014
(यथा संशोͬधत) के शेष Ǔनयम यथावत रहɅगे ।
3. ͪवभागीय संलेख £ापांक-979, Ǒदनांक-02.03.2023 के ɮवारा ’’झारखÖड राÏय पुͧलस ǓनयुिÈत
(संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2023’’ के गठन के Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-02.03.2023 को सàपÛन
बैठक मɅ मद संÉया-35 के Ǿप मɅ èवीकृǓत ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
तदाशा ͧमĮ,
सरकार के ͪवशेष सͬचव ।
-------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 175 -- 50