झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

27 चैğ, 1945 (श०)

संÉ या – 225 राँची, सोमवार, 17 अĤैल, 2023 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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संकãप

10 अĤैल, 2023

संÉया-15/नीǓत Ǔन०-07-02/2022 का॰- 2013--

ͪवषयः-

राÏय कȧ सेवा/संवगɟ मɅ काͧम[क ͪवभागीय पğांक-6752 Ǒदनांक-24-12-2020 के

ɮवारा लगाये गये ĤोÛनǓत मɅ रोक के फलèवǾप सेवाǓनवृ×त पदाͬधकाǐरयɉ को देय

Ǔतͬथ से ĤोÛनǓत Ĥदान करने के संबंध मɅ ।

काͧम[क ͪवभागीय पğांक-6752 Ǒदनांक-24.12.2020 के ɮवारा राÏय सरकार कȧ

सभी सेवाओं एवं पदɉ मɅ ĤोÛनǓत पर त×काल Ĥभाव से रोक लगायी गयी थी ।

2.

ĤोÛनǓत पर लगाये गये उÈत रोक को हटाने के Ǔनͧम×त माननीय झारखÖड

उÍच Ûयायालय मɅ कǓतपय वाद दायर ͩकये गये। माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर WP(S)

No.1390/2021 अशोक कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय, WP(S)

No.1422/2021 राम सागर Ǔतवारȣ एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय, WP(S) No.

3405/2021 रिæम लकडा एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय तथा WP(S) No.

3843/2021 राजͩकशोर Ĥसाद एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय समǾप वादɉ मɅ

2

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अĤैल, 2023

Ǒदनांक-13.01.2022 को आदेश पाǐरत कर काͧम[क ͪवभागीय पğांक-6752 Ǒदनांक-24.12.2020 को

Ǔनरèत करते हुए Ǔनàनवत् आदेश Ǒदये गये हɇ :-

"34. As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial

pronouncements, I find impugned order issued vide Memo No. 6752, dated 24.12.2020,

by the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and

Rajbhasha, Government of Jharkhand, is not tenable in the eyes of law and the same is

hereby quashed and set aside. As a result of quashment of the blanket order of stay, I,

hereby, direct the concerned head of the departments to grant promotion to the

petitioners whose cases were considered for promotion by the Departmental Promotion

Committee, within a period of four weeks from today. State is further directed to come

out with Notification regarding promotion to all such petitioners who have knocked door of

this Court with all consequential benefits irrespective of the fact that they have retired.

Their cases will be considered from retrospective effect i.e. the date on which they have

been found fit for promotion. Since blanket order of stay has been quashed, it is further

directed to all head of the departments to consider case of employees for promotion who

are otherwise found fit for promotion and if there is no any other legal impediment."

3.

उÈत के अनुपालन मɅ काͧम[क ͪवभागीय पğांक- 3463 Ǒदनांक- 03.06.2022 ɮवारा

ĤोÛनǓत पर जारȣ èथगन सàबÛधी आदेश संÉया-6752 Ǒदनांक- 24.12.2020 को आहǐरत करते

हुए ͪवभागीय पğांक-3479 Ǒदनांक 03.06.2022 ɮवारा ĤोÛनǓत कȧ कार[वाई का आदेश Ǒदया गया

है। तदनुसार राÏयाÛतग[त ͪवͧभÛन सेवा/संवगɟ मɅ ĤोÛनǓत कȧ कार[वाई Ĥारंभ कȧ गयी ।

4.

ĤोÛनǓत मɅ रोक कȧ अवͬध मɅ कǓतपय सेवाǓनवृ×त पदाͬधकारȣ के ɮवारा भूतल¢ी

Ĥभाव से ĤोÛनǓत Ĥदान करने के Ǔनͧम×त माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ WP(S) No.

2112/2021 नागेÛġ चौधरȣ बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया, िजसमɅ Ǒदनांक-

23.02.2022 को पाǐरत आदेश के ɮवारा इनके मामले को भी माननीय उÍच Ûयायालय के ɮवारा

WP(S) No. 1390/2021 मɅ Ǒदनांक 13.01.2022 को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ ͪवचाǐरत करने

का Ǔनàनवत् Ǔनदेश Ǒदया गया है :-

"... I hereby direct the petitioner to file fresh representation annexing all the relevant

documents on which he is relying, within a period of two weeks from the date of receipt

of a copy of this order and after receiving the same alongwith the copy of this order, the

respondent-State shall consider the same in accordance with law in and also taking into

consideration the judgment dated 13.01.2022, passed in W.P.(S). No. 1390 of 2021 and

other analogous cases and thereafter, pass a reasoned order communicating the same to

the petitioner within a period of four weeks thereafter."

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अĤैल, 2023

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5.

ऐसे अÛय Ǻçटांत भी सामने आयɅ, िजसमɅ ĤोÛनǓत मɅ रोक कȧ अवͬध मɅ राÏय के

सेवा/संवगɟ से सेवाǓनवृ×त हुए पदाͬधकाǐरयɉ के ɮवारा ĤोÛनǓत हेतु योÊय होने कȧ Ǔतͬथ से

भूतल¢ी Ĥभाव से सभी आͬथ[क लाभ सǑहत ĤोÛनǓत Ĥदान करने के Ǔनͧम×त माननीय उÍच

Ûयायालय मɅ ͪवͧभÛन वाद दायर ͩकये जा रहे हɇ ।

6॰

उपयु[Èत वͨण[त पǐरĤेêय मɅ ĤोÛनǓत मɅ रोक के फलèवǾप राÏय के सेवा/संवगɟ मɅ

सेवाǓनवृ×त हुए ĤोÛनǓत हेतु योÊय पदाͬधकाǐरयɉ को, ĤोÛनǓत Ĥदान ͩकये जाने वाले पद कȧ ǐरिÈत

कȧ उपलÞधता कȧ िèथǓत मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान करने के संबंध मɅ राÏय सरकार ɮवारा सàयक्

ͪवचारोपराÛत Ǔनàन Ǔनण[य ͧलये जाते हɇ :-

(i)

काͧम[क ͪवभागीय पğांक-6752 Ǒदनांक-24.12.2020 ɮवारा ĤोÛनǓत मɅ लगायी गयी

रोक के फलèवǾप राÏय के सेवा/संवगɟ मɅ सेवाǓनवृ×त वैसे पदाͬधकारȣगण जो

ĤोÛनǓत के अÛयथा योÊय (संबंͬधत सेवाश×त[ Ǔनयमावलȣ मɅ ĤावधाǓनत सभी श×तɟ

यथा वरȣयता, आर¢ण उपबंध, कालावͬध आǑद को पूण[ करते हɉ) थे एवं ĤोÛनǓत

Ĥदान ͩकये जाने वाले पद कȧ त×समय उपलÞधता थी, तो उÛहɅ झारखÖड सेवा

संǑहता के Ǔनयम-58 एवं झारखÖड ͪव×त Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-74 के Ĥावधानɉ को

ͧशͬथल करते हुए ĤोÛनǓत हेतु योÊय होने कȧ Ǔतͬथ से भूतल¢ी Ĥभाव से सभी

आͬथ[क लाभ सǑहत ĤोÛनǓत Ĥदान ͩकया जाय ।

(ii)

यह आदेश काͧम[क ͪवभागीय पğांक-6752 Ǒदनांक-24.12.2020 के ɮवारा ĤोÛनǓत

मɅ लगायी गयी रोक कȧ Ǔतͬथ (24.12.2020) से इस आदेश के Ǔनग[त होने के मÚय

सेवाǓनवृ×त पदाͬधकाǐरयɉ के संबंध मɅ लागू होगी ।

(iii)

Ǒदनांक-24.12.2020 से इस आदेश के Ǔनग[त होने के मÚय ĤोÛनǓत हेतु योÊय

पदाͬधकारȣ, जो सेवाǓनवृ×त हो गये हɇ, को ĤोÛनǓत का लाभ Ĥदान करने के संबंध

मɅ Ǻçटांत Ǔनàनवत् हैः-

Ǻçटांत (1)-यǑद कोई पदाͬधकारȣ (वेतनमान 15800-39100 Ēेड पे० 6600)

Ǒदनांक-31.12.2021 को सेवाǓनवृ×त हुए हɇ। Ǒदनांक-31.01.2021 को वे

ĤोÛनǓत के योÊय थे एवं ĤोÛनǓत का उÍचतर पद (वेतनमान 15800-39100

Ēेड पे० 7600) त×समय ǐरÈत था। ऐसी िèथǓत मɅ उÛहɅ Ǒदनांक-31.01.2021

के भूतल¢ी Ĥभाव से वैचाǐरक ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ जायेगी एवं उÛहɅ उ×Đͧमत

वेतनमान Ǔनधा[ǐरत होने के पæचात् वेतन के अÛतर राͧश का ͪव×तीय लाभ

बकाया के Ǿप मɅ भुगतेय होगा। उनके पɅशनाǑद का Ǔनधा[रण वेतनमान 15800-

39100 Ēेड पे० 7600 के आधार पर Ǔनधा[ǐरत अंǓतम आहǐरत वेतन के आधार

पर ͩकया जायेगा ।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 17 अĤैल, 2023

Ǻçटांत (2)-यǑद कोई पदाͬधकारȣ (वेतनमान 15800-39100 Ēेड पे० 6600)

Ǒदनांक-31.07.2022 को सेवाǓनवृ×त हुए हɇ। Ǒदनांक-15.07.2022 को वे

ĤोÛनǓत के योÊय थे एवं ĤोÛनǓत का उÍचतर पद (वेतनमान 15800-39100

Ēेड पे० 7600) त×समय ǐरÈत था। ऐसी िèथǓत मɅ उÛहɅ Ǒदनांक-15.07.2022

के भूतल¢ी Ĥभाव से वैचाǐरक ĤोÛनǓत Ĥदान कȧ जायेगी एवं उÛहɅ उ×Đͧमत

वेतनमान Ǔनधा[ǐरत होने के पæचात् वेतन के अÛतर राͧश का ͪव×तीय लाभ

बकाया के Ǿप मɅ भुगतेय होगा। उनके पɅशनाǑद का Ǔनधा[रण वेतनमान 15800-

39100 Ēेड पे० 7600 के आधार पर Ǔनधा[ǐरत अंǓतम आहǐरत वेतन के आधार

पर ͩकया जायेगा ।

7. इस Ĥèताव पर राÏय मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक Ǒदनांक-15.03.2023 मɅ मद संÉया-

16 के Ǿप मɅ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गयी है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ĥवीण कुमार टोÜपो,

सरकार के सͬचव ।

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झा

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

रखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 225 -- 50