झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
6 बैशाख, 1945 (श०)
संÉ या – 239 राँची, बुधवार, 26 अĤैल, 2023 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।
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संकãप
23 माच[, 2023
संÉया-5/आरोप-1-130/2018-19743
(HRMS)--Įी
आलोक
कुमार,
झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक 832/03, गृह िजला- लोहरदगा), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, सोनाहातु के ͪवǾƨ
माननीय लोकायुÈत, झारखÖड, राँची के सम¢ दायर पǐरवाद सं०-01/लोक (राजèव)-10/2014 मɅ
माननीय लोकायुÈत ɮवारा Ǒदनांक 18.09.2018 को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ उपायुÈत, राँची के
पğांक-05(i), Ǒदनांक 05.02.2019 ɮवारा Ĥपğ-‘क’ मɅ आरोप गǑठत कर उपलÞध कराया, िजसमɅ
इनके ͪवǾƨ Ǔनàन आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकये गये हɇ-
आरोप-
(i) Įी आलोक कुमार, त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, सोनाहातु अंचल मɅ पदèथाͪपत रहने के दौरान
Įीमती दुरो देवी, पǓत-Įी रमेश चÛġ महतो के प¢ मɅ ͪवǑहत ĤͩĐया का अनुपालन नहȣं करने,
आवेǑदका तथा उनके पǓत के नाम से पूव[ से हȣ जमीन के जमाबंदȣ होने के बावजूद तØय Ǔछपाकर
भूͧमहȣन रैयत बताने एवं आवेǑदका के पǓत कȧ आय के अÛय èğोत को Ǔछपाकर भूͧम कȧ
बंदोबèती कȧ अनुशंसा करने का दोषी पाया गया है। Įी कुमार का उÈत कृ×य एक सरकारȣ सेवक
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के ͧलए Ǔनधा[ǐरत आचरण के ͪवपरȣत आचरण को èपçट करता है। इसकȧ अपे¢ा एक सरकारȣ
सेवक से नहȣं कȧ जा सकती है। Ĥèतुत मामले मɅ Įी कुमार का उÈत कृ×य Ĥथम Ǻçɪया दोषी है।
(ii) Įी कुमार का उÈत आचरण Ĥथम Ǻçटया पूण[ शीलǓनçठा एवं कत[åय के ĤǓत Ǔनçठा मɅ अभाव
को Ĥदͪष[त ͩकया गया, जो सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-3(1) (i)(ii)एवं (iii) के
ĤǓतकूल आचरण है।
उÈत आरोपɉ पर Įी कुमार से ĤाÜत èपçटȣकरण के समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप सं०-
1616(hrms), Ǒदनांक 04.04.2019 ɮवारा उनके ͪवǾƨ ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी है।
ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ-सह-संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-271, Ǒदनांक 05.11.2019 ɮवारा
जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया है। ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा अपने जाँच
ĤǓतवेदन/मंतåय मɅ ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ͩक आवेǑदका के प¢ मɅ भूͧम कȧ बंदोबèती कȧ अनुशंसा
करने मɅ मूल Ǿप से हãका कम[चारȣ/अंचल Ǔनरȣ¢क हȣ दोषी Ĥतीत होते है, ͩकÛतु आरोपी के ɮवारा
भी अनुशंसा कȧ गयी। इसͧलये आरोपी भी इसके ͧलये िजàमेवार Ĥतीत होते है। अतः आरोपी के
ͪवǾƨ आरोप आंͧशक Ǿप से सहȣ Ĥतीत होता है ।
ͪवभागीय जाँच-सह-संचालन पदाͬधकारȣ से ĤाÜत ĤǓतवेदन एवं राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम
सुधार ͪवभाग के पğांक-1115(9)/रा0, Ǒदनांक 01.04.2022 ɮवारा उपलÞध कराये गये मंतåय के
समी¢ोपरांत, Įी कुमार के ͪवǾƨ झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील)
Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) के तहत लघु दÖड अÛतग[त असंचया×मक Ĥभाव से दो वेतन
वृͪƨ पर रोक, िजसका ĤǓतकूल Ĥभाव उसकȧ पɅशन पर नहȣं पड़ेगा, का दÖड Ĥèताͪवत करते हुए
ͪवभागीय पğांक-5749, Ǒदनांक 13.09.2022 ɮवारा Įी कुमार से ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ माँग
कȧ गयी है। उÈत के अनुपालन मɅ Įी कुमार के पğांक-1637/अͧभ0, Ǒदनांक 30.09.2022 ɮवारा
ɮͪवतीय कारण पृÍछा समͪप[त ͩकया गया है। Įी कुमार ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ Ǔनàन
तØय समͪप[त ͩकया गया-
(i) ͪवभागीय संकãप संÉया-1616(hrms), Ǒदनांक 04.04.2019 ɮवारा उनके ͪवǾƨ लगाये गये दो
(02) गलत आरोपɉ के संदभ[ मɅ उनके बचाव बयान को त×कालȣन अपर समाह×ता[-सह-उपèथापन
पदाͬधकारȣ, राँची ने संतोषजनक पाया है ।
(ii) संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-271 Ǒदनांक 05.11.2019 ɮवारा समͪप[त ĤǓतवेदन के “अंǓतम
Ǔनçकष[” चूँͩक आरोपी के ɮवारा जान-बूझकर गलत अनुशंसा नहȣं कȧ गई, इसͧलए उÛहɅ सरकारȣ
सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-3(1)(i) (ii) एवं (iii) के ĤǓतकूल आचरण का दोषी मानना
उͬचत नहȣं Ĥतीत होता है।” अतः दोष मुÈत कर Ǒदया गया है ।
(iii) ͪवषयगत् मामला माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ W.P.(C) No. 1124/2019 लंǒबत
है। अतः ͩकसी Ĥकार कȧ पूवा[Ēह से “पीड़क कारवाई "Prejudiced" तथा अनुͬचत होगा।
(iv) राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार, ͪवभाग के पğांक-4563/रा0, Ǒदनांक 08.11.2018 तथा
माननीय लोकायुÈत, झारखÖड ɮवारा पǐरवाद संÉया-01/लोक (राजèव) 09/2015, Ǒदनांक
05.09.2018 को पाǐरत आदेश मɅ यह èपçट ͩकया गया है ͩक “अंचल अͬधकारȣ ɮवारा पाǐरत
आदेश मुÉयतः राजèव कम[चारȣ (अब उप-Ǔनरȣ¢क) एवं अंचल Ǔनरȣ¢क के ĤǓतवेदन के आधार पर
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होता है। उनमɅ मूल भूͧमका इनकȧ होती है।” ͪवषयगत मामले मɅ तो बंदोबèती èवीकृǓत आदेश
अनुमंडल पदाͬधकारȣ, बुÖडू ɮवारा दȣ गई है तथा हãका कम[चारȣ, अंचल Ǔनरȣ¢क, भू०सु०
उपसमाह×ता[ एवं अनुमÖडल पदाͬधकारȣ, बुÖडू के ͪवǾƨ कोई कारवाई न कर, केवल उनके ͪवǾƨ हȣ
ͩकया गया है, जो कतई उͬचत नहȣं है ।
जब अपर समाह×ता[-सह-उपèथापन पदाͬधकारȣ, राँची के मंतåय तथा संचालन पदाͬधकारȣ-सह-
ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के अंǓतम Ǔनçकष[ के आलोक मɅ उÛहɅ सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ
के Ǔनयम-3(1)(i) (ii) एवं (iii) मɅ आरोप मुÈत ͩकया जा चुका है तो ऐसी पǐरिèथǓत मɅ ͩकसी तरह
का पीड़क कारवाई अथवा Ĥèताͪवत लघु दÖड उͬचत नहȣं जान पड़ता है। पूव[ मɅ भी उनके प¢ को
समझे ǒबना संकãप सं0-1756(hrms), Ǒदनांक 15.04.2019 ɮवारा दो वेतन वृͪƨ संचया×मक
Ĥभाव से रोक लगा Ǒदया गया, िजसके ͪवǾƨ उÛहɉने माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ Ûयाय
कȧ भीख मांगी है, जो ͩक वत[मान मɅ ͪवचाराधीन है (इस संबंध मɅ उनका अभी भी क͠र दावा है
ͩक मूल अͧभलेखɉ मɅ उनका कहȣं भी ͧलखावट व हèता¢र नहȣं है और न हȣ उनके पदèथापन
समय का हȣ है।)
(v) Ĥæनगत मामला उनके ͪवǾƨ "Politically motivated" है, Įी अͧमत महतो, पूव[ ͪवधायक,
ͧसãलȣ, को दो (02) साल सजा Ǒदलवाने कȧ वजह से। अतः उनके ɮवारा समͪप[त तØयɉ के आलोक
मɅ पुनͪव[चार करते हुए ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के अंǓतम findings (Second last
paragraph) के आधार पर आरोप मुÈत करते हुए इस ͪवषय को संͬचकाèत कȧ जाए ।
Įी कुमार ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ समी¢ा मɅ पाया गया ͩक उनके ɮवारा
ɮͪवतीय कारण पृÍछा मɅ समͪप[त है ͩक संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा उÛहɅ दोष मुÈत कर Ǒदया है,
जबͩक संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा आरोप के ǒबÛदु आवेǑदका के प¢ मɅ भूͧम कȧ बंदोबèती कȧ
अनुशंसा करने के ͧलये हãका कम[चारȣ/अंचल Ǔनरȣ¢क के साथ-साथ आरोपी को भी िजàमेवार
बताया है तथा आरोप को आंͧशक Ǿप से सहȣ ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है ।
आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा ͪवषयगत मामला मɅ दायर WP(S) No-1124/2019 के आलोक मɅ
पीड़क कार[वाई नहȣं करने का अनुरोध ͩकया है। जबͩक उÈत वाद मे Ûयायालय ɮवारा ͩकसी भी
Ĥकार के पीड़क कार[वाई पर रोक नहȣं लगायी गयी है। आरोपी पदाͬधकारȣ के èपçटȣकरण से भी
यह सàपुçट नहȣं होता है ͩक माननीय Ûयायालय ɮवारा ͩकसी भी पीड़क कार[वाई पर रोक लगायी
गयी है ।
वष[ 2005 मɅ हȣ आवेǑदका के पǓत कȧ ǓनयुिÈत झारखÖड पुͧलस मɅ हो गयी थी। फलèवǾप
ͪवभागीय पǐरपğ अनुसार आवेǑदका बंदोबèती हेतु सुयोÊय Įेणी के अÛतग[त नहȣं आते हɇ, ͩफर भी
आरोपी पदाͬधकारȣ ɮवारा आवेǑदका के प¢ मɅ भूͧम कȧ बंदोबèती कȧ अनुशंसा कȧ गई ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 अĤैल, 2023
अतः समी¢ोपरांत, Įी आलोक कुमार, त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, सोनाहातु, राँची ɮवारा समͪप[त
ɮͪवतीय कारण पृÍछा को अèवीकृत करते हुए उनके ͪवǾƨ झारखÖड सरकारȣ सेवक
(वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) के तहत् लघु दÖड अÛतग[त
असंचया×मक Ĥभाव से दो वेतन वृͪƨ पर रोक, िजसका ĤǓतकूल Ĥभाव उसकȧ पɅशन पर नहȣं
पड़ेगा, का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।
Sr
No.
Employee Name
G.P.F. No.
Decision of the Competent authority
1
2
3
1
ALOK KUMAR
JHK/JAS/06
Įीआलोककुमार, झा०Ĥ०से०(कोǑटĐमांक832/03, गृहिजला-
लोहरदगा), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, सोनाहातु संĤǓत-Ǔनदेशक,
लेखा Ĥशासन एवं èवǓनयोजन, िजला Ēामीण ͪवकास अͧभकरण,
ͬगǐरडीह ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय कारण पृÍछा को अèवीकृत करते
हुए उनके ͪवǾƨ झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं
अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(iv) के तहत् लघु दÖड
अÛतग[त असंचया×मक Ĥभाव से दो वेतन वृͪƨ पर रोक, िजसका
ĤǓतकूल Ĥभाव उसकȧ पɅशन पर नहȣं पड़ेगा, का दÖड अͬधरोͪपत
ͩकया जाता है।
आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत
ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी आलोक कुमार, झा०Ĥ०से० एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुÈत सͬचव।
जीपीएफ संÉया:BHR/BAS/3601
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
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असाधारण)
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