झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

3 Ïयेçठ, 1945 (श०)

संÉ या – 298 राँची, बुधवार, 24 मई, 2023 (ई०)

èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग

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अͬधसूचना

2 मई, 2023

सं0सं0-03/èथा0डी0-01-66/2012-583(3)--ǒबहार एवं उड़ीसा मेͫडकल एÈट, 1916 कȧ धारा 33

ɮवाराĤद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग कर झारखÖड सरकार, झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषɮ के ͩĐयाकलापɉ को

ͪवǓनयͧमत करने के Ĥयोजनाथ[ “झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषɮ Ǔनयमावलȣ-2023” का गठन Ǔनàनवत्

करती हैः-

अÚयाय -1

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभः-

(1) यह Ǔनयमावलȣ ”झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषɮ Ǔनयमावलȣ-2023“ कहȣ जाएगी।

(2) इसका ͪवèतार संपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा।

(3) यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड राÏय के गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगी।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(4) यह Ǔनयमावलȣ राÏय के सभी एलोपैͬथक ͬचͩक×सकɉ पर लागू होगी।

2.

पǐरभाषाएँ◌ः-

इस Ǔनयमावलȣ मɅ जब तक कोई बात संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न होः-

(क) ‘‘अͬधǓनयम’’ से अͧभĤेत है ”ǒबहार एवं उड़ीसा मेͫडकल एÈट, 1916“।

(ख) ‘‘राÏय’’ से अͧभĤेत है ”झारखÖड राÏय“।

(ग) ‘‘सरकार’’ से अͧभĤेत है ”झारखÖड सरकार“।

(घ) ‘‘धारा’’ से अͧभĤेत है ”ǒबहार एवं उड़ीसा मेͫडकल एÈट, 1916“ कȧ धारा।

(ङ) ‘‘ͪवभाग’’ से अͧभĤेत है ”èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग, झारखÖड सरकार“।

(च) ‘‘पǐरषद’’ से अͧभĤेत है ”झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद“।

(छ) ‘‘अÚय¢’’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद के सदèयɉ ɮवारा Ǔनवा[ͬचत ‘अÚय¢’।

(ज) ‘‘Ǔनयमावलȣ’’ से अͧभĤेत है “झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद Ǔनयमावलȣ-2022”।

(झ) Ǔनयमावलȣ मɅ ĤयुÈत शÞद एवं अͧभåयिÈतयाँ िजÛहɅ Ǔनयमावलȣ मɅ पǐरभाͪषत नहȣं ͩकया गया है उन

शÞदɉ एवं अͧभåयिÈतयɉ का अथ[ वहȣ होगा जो अͬधǓनयम मɅ पǐरभाͪषत हɇ।

अÚयाय-2

3.

झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद का गठन

ǒबहार एवं उड़ीसा मेͫडकल एÈट, 1916 धारा 4 के अनुसार यह पǐरषद 10 सदèयɉ से ͧमलकर बनेगी जो

Ǔनàनवत होगी:-

(क) झारखÖड सरकार ɮवारा ǓनयुÈत तीन सदèय।

(ख) डीन, रांची ͪवæवͪवɮयालय के ͬचͩक×सा संकाय।

(ग) डीन, ǒबनोवा भावे ͪवæवͪवɮयालय के ͬचͩक×सा संकाय।

(घ) राÏय अÛतग[त Ǔनवास करने वाले Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ ɮवारा Ǔनवा[ͬचत एक मǑहला सदèय।

(ड.) राÏय मɅ Ǔनवास करने वाले Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ ɮवारा Ǔनवा[ͬचत दो सदèय।

(च) इंͫडयन मेͫडकल एसोͧसएशन के झारखÖड शाखा ɮवारा Ǔनवा[ͬचत दो सदèय।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

3

4.

पǐरषद के अÚय¢ का Ǔनवा[चन:-

पǐरषद के अÚय¢ का Ǔनवा[चन पǐरषद के सदèयɉ ɮवारा पǐरषद के सदèयɉ मɅ से ͩकसी एक सदèय को उस

अवͬध के ͧलए ͩकया जाएगा, िजतनी अवͬध के ͧलए सदèयɉ का Ǔनवा[चन हुआ हɇ।

अÚय¢ का पद धारण करने वाले सदèय को ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत मानदेय का भुगतान

पǐरषɮ ɮवारा ͩकया जा सकेगा।

पǐरषद या उसके अͬधकाǐरयɉ के ͩकसी भी काय[ को केवल इस कारण से अमाÛय नहȣं माना जाएगा ͩक

पǐरषɮ मɅ कोई ǐरिÈत है अथवा पǐरषɮ के गठन मɅ कोई ğुटȣ है।

5.

पǐरषɮ के सदèयɉ के ͪववरण का संधारणः-

इस Ǔनयमावलȣ के पǐरͧशçट मɅ Ǒदए गए फाम[ सÉया-1 मɅ एक पंजी का संधारण ͩकया जाएगा। इस पंजी मɅ

पǐरषद के ͧलए ǓनयुÈत, मनोनीत एवं Ǔनवा[ͬचत सदèयɉ का ͪववरण, ǓनयुिÈत कȧ तारȣख एवं िजस अवͬध के

ͧलए ǓनयुÈत ͩकया गया हो एवं उनकȧ ǓनयुिÈत कȧ समािÜत कȧ िèथǓत मɅ समािÜत कȧ तारȣख और कारण

दज[ ͩकया जाएगा।

6.

पǐरषद के सदèयɉ के ǐरिÈत कȧ सूचनाः-

(1) अͬधǓनयम कȧ धारा 4(1),(क) के अधीन ǓनयुÈत/मनोǓनत पǐरषद के ͩकसी सदèय कȧ

ǓनयुिÈत/मनोनयन कȧ समािÜत से 60 Ǒदन पूव[, पǐरषद के Ǔनबंधक ɮवारा अÚय¢ के सं£ान मɅ लाया

जाएगा एवं अÚय¢ ɮवारा त×काल इसकȧ सूचना ͪवभाग को Ǒदया जाएगा।

(2) ×यागपğ या मृ×यु से उ×पÛन पǐरिèथǓत एवं अͬधǓनयम कȧ धारा 10 के उपबंधɉ के अधीन यǑद कोई

ǐरिÈत उ×पÛन होती है, तो पǐरषद के Ǔनबंधक ͩक दाǓय×व होगा कȧ ǐरÈत हुए पदɉ के ͪवषय को अÚय¢ के

सं£ान मɅ लाए, तथा अÚय¢ ɮवारा त×काल इसकȧ सूचना ͪवभाग को Ǒदया जाएगा एवं ͪवभाग ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया अपनाकर नई अͬधसूचना से यथा शीē ǐरिÈत को भर Ǒदया जाएगा।

(3) पǐरषद के अÚय¢ ɮवारा पǐरषद के सदèयɉ के मनोनयन अथवा Ǔनवा[चन कȧ अवͬध समाÜत होने अथवा

अͬधǓनयम कȧ धारा 10 के उपबंधɉ के अधीन उ×पÛन पǐरिèथǓत के आलोक मɅ ǐरÈत हुए सदèयɉ कȧ सूचना

ͪवभाग को अͬधक से अͬधक 60 Ǒदनɉ के भीतर Ǒदया जा सकेगा एवं ͪवभाग ɮवारा Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ को

Ǔनदेश Ǒदया जाएगा ͩक इस Ǒदशा मɅ सभी आवæयक कदम उठाकर दो माह के भीतर नये चुनाव के ɮवारा

नये सदèय के नाम कȧ अनुशंसा का Ĥèताव ͪवभाग को उपलÞध कराए। ͪवभाग ɮवारा तदुपराÛत ĤाÜत

अनुशंसा के आलोक मɅ झारखÖड गजट मɅ Ĥकाͧशत कर इस ǐरिÈत को भरा जा सकेगा।

7.

Ǔनवा[चन न हो पाने कȧ िèथǓत मɅ सदèयɉ का मनोनयन:-

(क) इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 3 के (घ) से (ड.) तक सदèयɉ का मनोनयन ǐरिÈत उ×पÛन होने के छः माह

के भीतर चुनाव न हो पाने कȧ िèथǓत मे ͪवभाग ɮवारा कȧ जा सकेगी। ͪवभाग ɮवारा मनोनीत ऐसे सदèयɉ

को माना जाएगा ͩक वह Ǔनयम मɅ ͪवǑहत ĤͩĐया के अनुसार Ǔनवा[ͬचत हुए हɇ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

8.

सदèय Ǔनवा[ͬचत होने कȧ अयोÊयताएं◌ः-

एक åयिÈत पǐरषद के सदèय के Ǿप मɅ Ǔनवा[ͬचत अथवा मनोनीत होने के ͧलए अयोÊय हो जाएगा, यǑद-

(क) वह इस एÈट के तहत Ǔनबंͬधत ना हो।

(ख) ͩकसी Ûयायालय ɮवारा गैर जमानती अपराध मɅ दंͫडत हो गया हो और वह दंड ͪवलोͪपत अथवा बदला

गया नहȣं हो अथवा इस अयोÊयता को राÏय सरकार ɮवारा ͩकसी आदेश ɮवारा ǓनçĤभावी घोͪषत नहȣं

ͩकया गया हो।

(ग) वह एक अमुÈत Ǒदवाͧलया हो।

9.

सदèयɉ का काय[कालः-

(1) Ǔनयम 3 के अधीन Ǔनवा[ͬचत अथवा मनोनीत सदèयɉ के काय[काल कȧ गणना उनका नाम झारखÖड

गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से कȧ जाएगी एवं उसका काय[काल 3 साल के ͧलए होगा। कालावͬध तीन वष[

बाद पुनः नए गǑठत पǐरषद कȧ पहलȣ बैठक, िजसमɅ सदèयɉ का कोरम पूरा होगा तक ͪवèताǐरत मानी

जाएगी।

(2) एक सदèय पुनः Ǔनवा[ͬचत होने अथवा मनोनीत होने के पाğ हɉगे यǑद उÛहɅ Ǔनयम 8 के तहत अयोÊय

घोͪषत नहȣं ͩकया गया हो।

10.

सदèयɉ कȧ अवकाश पर अनुपिèथǓतः-

पǐरषद, अपने ͩकसी सदèय को पǐरषद कȧ बैठक मे अͬधकतम 6 माह तक के ͧलए अनुपिèथत रहने कȧ

अनुमǓत Ĥदान कर सकती है।

11.

सदèयता का समाÜत होनाः-

एक सदèय ɮवारा अपना पद ǐरÈत कर Ǒदया माना जाएगा यǑद-

(क) वह पǐरषद कȧ लगातार तीन बैठकɉ मɅ अकारण अनुपिèथत रहता है

अथवा

(ख) वह भारत से लगातार 6 महȣने से अͬधक अवͬध बाहर रहे अथवा

(ग) उसे Ǔनयम 8 के तहत Ǔनवा[चन अथवा मनोनयन के ͧलए अयोÊय घोͪषत कर Ǒदया गया हो।

12.

ǐरिÈतयɉ का भरा जानाः-

(1) यǑद ͩकसी सदèय कȧ मृ×यु हो जाए अथवा कोई सदèय सदèयता से ×यागपğ दे देता है अथवा Ǔनयम 8

के अधीन सदèयता समाÜत हो जाती है तो इससे उ×पÛन ǐरिÈत कȧ सूचना अÚय¢ ɮवारा ͪवभाग को ǐरÈत

पद पर नए ͧसरे से Ǔनवा[चन अथवा मनोनयन के ͧलए Ǒदया जाएगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

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(2) इस Ĥकार नए ͧसरे से Ǔनवा[ͬचत अथवा मनोनीत सदèय शेष काय[काल के ͧलए सदèय के Ǿप मɅ काय[

कर सकɅ गे।

13.

सदèयɉ को याğा åयय का भुगतानः-

पǐरषद सदèयɉ (पदधारकɉ सǑहत) को पǐरषद कȧ बैठकɉ इ×याǑद मɅ भाग लेने के ͧलए याğा åयय इ×याǑद

का भुगतान झारखÖडसरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत दर पर पǐरषद कȧ अनुमǓत से ͩकया जा सकेगा। यह याğा

åयय पǐरषद के सदèयɉ, पǐरषद अÛतग[त ǓनयुÈत सͧमǓत के सदèयɉ, अÛय नाͧमत अथवा मनोनीत सदèयɉ

को भी अनुमाÛय होगा। इसके ͧलए याğा åयय हेतु Ǔनधा[ǐरत Ĥपğ मɅ दावा Ĥèतुत करना अǓनवाय[ होगा।

अÚयायः-3

(अͬधǓनयम कȧ धारा 4 के खंड (सी) से (डी) एवं इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 3(घ) एवं (ड़) के तहत सदèयɉ

का चुनाव)

14.

मतदाता सूची:-

ͪवभाग ɮवारा इस खंडɉ के तहत चुनाव के ͧलए झारखÖड ĤशासǓनक सेवा के संयुÈत सͬचव/उप सͬचव èतर

के एक पदाͬधकारȣ को Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ एवं अवर सͬचव èतर के एक पदाͬधकारȣ को सहायक Ǔनवा[ची

पदाͬधकारȣ ǓनयुÈत ͩकया जाएगा।

Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा अपने Ǔनगरानी मɅ झारखÖड राÏय मɅ पंजीकृत ͬचͩक×सकɉ के पंजी से सदèय या

सदèयɉ के चुनाव मɅ मतदान करने के ͧलए योÊय Ĥ×येक åयिÈतयɉ कȧ मतदाता सूची तैयार कȧ जाएगी।

इस मतदाता सूची मɅ नाम, योÊयता एवं पता दज[ होगा। इस मतदाता सूची को Ĥकाͧशत कर इसपर आपि×त

ĤाÜत कर उसका Ǔनèतारण Ĥ×येक मतदान के पूव[ करना आवæयक होगा।

15.

मतदान के Ǔतͬथयɉ का Ĥकाशन:-

Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा अͬधǓनयम कȧ धारा 4 के खंड (सी) से (डी) के अÛतग[त ǐरÈत सदèयɉ के Ǔनवा[चन

के ͧलए नामांकन, चुनाव, मतगणना तथा पǐरणाम के ͧलए Ǔतͬथयɉ कȧ घोषणा ͩकया जाएगा जो सूचना के

माÚयम से कम से कम दो समाचार पğɉ िजसमɅ से एक राçĚȣय èतर का समाचार पğ एवं एक èथानीय

समाचार पğ अवæय हो, मɅ Ĥकाͧशत ͩकया जाएगा। इन Ǔतͬथयɉ मɅ ͩकसी भी Ĥकार के पǐरवत[न होने पर

इसकȧ सूचना भी उसी समाचार पğ के माÚयम से Ǒदया जाना आवæयक होगा।

16.

चुनाव के ͧलए उàमीदवार का नामांकनः-

(1) कोई भी åयिÈत िजसका नाम पंजीकृत ͬचͩक×सकɉ कȧ पंजी मɅ शाͧमल है और जो अͬधǓनयम कȧ धारा

6 के तहत पǐरषɮ के चुनाव के ͧलए अयोÊय नहȣं है, उसे अͬधǓनयम कȧ धारा 4 खंड (सी) या खंड (डी) के

तहत चुनाव के ͧलए उàमीदवार के ǽप मɅ नाͧमत ͩकया जा सकता है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(2) उàमीदवार के ǽप मɅ नामांकन इन Ǔनयमावलȣ पǐरͧशçट के Ĥपğ-2 मɅ दशा[ए गए नामांकन पğ के

माÚयम से ͩकया जा सकेगा। नामांकन के ͧलए जो भी मतदाता इस Ĥपğ कȧ माँग करेगा उसे यह Ĥपğ

Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा ǽ0 1000/- (एक हजार ǽपये माğ) के Ǔनधा[ǐरत शुãक जमा ͩकए जाने पर Ǒदया

जाएगा।

(3) Ĥ×येक नामांकन पğ मɅ Ĥèतावक एवं अनुमोदक के ǽप मɅ दो Ǔनवा[चकɉ ɮवारा èवीकारोिÈत दȣ जाएगी।

(4) Ĥ×येक नामांकन पğ ĤाÜत होने पर, Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा उस पर ĤािÜत कȧ तारȣख और समय

अंͩकत ͩकया जाएगा।

(5) वैसे नामांकन पğ, जो Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ को इन Ǔनयमɉ के तहत ऐसे कागजात कȧ जांच के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से पहले ĤाÜत नहȣं होते हɇ, को अèवीकार कर Ǒदया जाएगा ।

17.

चुनाव के ͧलए उàमीदवार का नामांकन वापस लेना:-

(1) कोई भी ͪवͬधवत नामांͩकत उàमीदवार, Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ को ͧलͨखत और हèता¢ǐरत वापसी भेजकर

अपनी उàमीदवारȣ वापस ले सकता है, जो इन Ǔनयमɉ के तहत इसके ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से पूव[ तक हȣ

माÛय होगा और बाद मɅ उसे इसकȧ अनुमǓत नहȣं होगी ।

(2) ऐसी वापसी कȧ सूचना को Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा वापसी के तØय सǑहत Ǔनदȶͧशत तरȣके से सूचना

के ǽप मɅ Ĥकाͧशत ͩकया जाएगा ।

18.

नामांकन पğɉ कȧ जांचः-

(1) नामांकन पğɉ कȧ जांच के ͧलए Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ और समय और èथान पर

Ĥ×येक उàमीदवार और उसके Ĥèतावक और समथ[क उपिèथत हो सकते हɇ। Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी

भी नामांͩकत उàमीदवार अथवा उसके Ĥèतावक और समथ[क ɮवारा मांगे जाने पर उÛहɅ उन सभी

उàमीदवारɉ के नामांकन पğ कȧ जांच करने कȧ अनुमǓत Ǒदया जा सकता है जो उÛहɅ ĤाÜत हुए हɇ। ͩकसी

नामांकन पğ के ͪवǽƨ कोई आपि×त एवं अǓतǐरÈत सूचना ͧलͨखत ǽप मɅ Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ के सम¢

समͪप[त ͩकए जा सकते हɇ ।

(2) Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ के ɮवारा समͪप[त नामांकन पğ एवं इसपर ĤाÜत आपि×त पर एवं ͩकसी भी नामांकन

कȧ वैधता के बारे मɅ उठने वाले सभी Ĥæनɉ पर Ǔनण[य ͧलया जाएगा, और ऐसे ͩकसी भी Ĥæन पर Ǔनवा[ची

पदाͬधकारȣ ɮवारा ͧलया गया Ǔनण[य अंǓतम होगा ।

19.

मतदानः-

(1) यǑद अͬधǓनयम कȧ धारा 4 के ͩकसी भी खंड के तहत चुनाव के ͧलए खड़े होने वाले ͪवͬधवत नामांͩकत

उàमीदवारɉ कȧ संÉया उस खंड के तहत चुने जाने वाले सदèयɉ कȧ संÉया से अͬधक नहȣं है, तो Ǔनवा[ची

पदाͬधकारȣ ɮवारा ऐसे उàमीदवार को Ǔनवा[ͬचत होने कȧ घोषणा ͩकया जाएगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

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(2) ऐसे उàमीदवारɉ कȧ संÉया इस Ĥकार Ǔनवा[ͬचत होने वाले सदèयɉ कȧ संÉया से अͬधक होने कȧ िèथǓत

मɅ नामांͩकत उàमीदवारɉ का नाम एवं पता वोǑटंग पेपर मɅ इस Ǔनयमावलȣ के पǐरͧशçट के Ĥपğ-3मɅ अंͩकत

ͩकया जाएगा ।

(3) वोǑटंग कȧ कार[वाई वोǑटंग के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ को Ĥèताͪवत èथल पर जो झारखÖड राÏय के सभी

ĤमÖडलɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत बुथ िजसके पीठासीन पदाͬधकारȣ ĤमÖडल के उप Ǔनदेशक èतर के पदाͬधकारȣ हɉगे

िजनकȧ सहायता एक मतदान पदाͬधकारȣ जो ĤमÖडल काया[लय के Ĥधान ͧलͪपक हɉगे, कȧ देखरेख मɅ

Ǔनधा[ǐरत समय के अनुसार Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ के ǑदशाǓनदȶशɉ के अनुसार सàपÛन करायी जाएगी एवं

मतदान समािÜत के उपराÛत मतदान पेटȣ को सील कर Ǔनवा[ची पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत èĚॉग ǽम मɅ

सुरͯ¢त रखा जाएगा ।

(4) वोǑटंग पेपर दो ĤǓतयɉ मɅ मुǑġत ͩकया जाएगा िजसमɅ आवæयक ͪववरण अंͩकत करते हुए एक ĤǓत

संबंͬधत मतदाता को उपलÞध कराया जा सकेगा एवं दुसरȣ ĤǓत काउंटरफाईल के ǽप मɅ Ǔनबंधक के पास

सुरͯ¢त रखी जाएगी ।

(5) अपना वोट दज[ करने का इÍछुक Ĥ×येक वोटर वोǑटंग के ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ एवं èथल पर उपिèथत

होकर Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार वोǑटंग कȧ ĤͩĐया मɅ भाग लेना चाहता हो वह वोǑटंग कȧ ĤͩĐया मɅ

वोǑटंग के ͧलए Ǔनधा[ǐरत तरȣके से अपना मत दज[ कर सकेगा। परÛतु वोǑटंग के ͧलए Ǔनधा[ǐरत तरȣके से

वोट दज[ नहȣं करने पर Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा वोǑटंग पेपर को अèवीकार कर Ǒदया जाएगा ।

20.

मतɉ कȧ ͬगनती और चुनाव के पǐरणामɉ कȧ घोषणा और Ĥकाशनः-

(1) वोǑटंग ĤͩĐया समाÜत होने पर Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत तरȣके से वोटɉ कȧ गणना के ͧलए

Ĥथम चरण मɅ वोǑटंग पेपर कȧ जांच ͩकया जाएगा ͩक वोǑटंग पेपर सहȣ ढंग से भरे गए हɇ या नहȣं एवं

वोǑटंग पेपर पर ”èवीकाय[“ अथवा ”अèवीकाय[“ अंͩकत करते हुए ĤǓतहèता¢ǐरत ͩकया जाएगा ।

(2) Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा वैसे वोǑटंग पेपर पर ”अèवीकाय[“ शÞद का पृçठांकन ͩकया जाएगा, िजसे वह इस

आधार पर अèवीकार कर सकता है ͩक यह वोǑटंग पेपर पर Ǒदये गए Ǔनदȶशɉ का पालन नहȣं करता है ।

(3) Ǔनवा[ची अͬधकारȣ को मतगणना के ͧलए Ǔनधा[ǐरत तारȣख, समय एवं èथान पर उपिèथत रहना

अǓनवाय[ होगा ।

(4) मतगणना कȧ ĤͩĐया को देखने के ͧलए Ĥ×येक उàमीदवार åयिÈतगत ǽप से उपिèथत रह सकता है

अथवा वह अपने ĤǓतǓनͬध को उपिèथत होने के ͧलए ͧलͨखत ǽप से अͬधकृत कर सकेगा ।

(5) Ǔनवा[ची अͬधकारȣ उàमीदवारɉ या उनके ĤǓतǓनͬधयɉ को वोǑटंग पेपर Ǒदखा सकता है परÛतु काउंटरफॅाइल

नहȣं Ǒदखाएगा ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(6) यǑद ͩकसी वोǑटंग पेपर पर इस आधार पर कोई आपि×त कȧ जाती है ͩक वह इन Ǔनयमɉ के अधीन

अमाÛय है, या ͩकसी वोǑटंग पेपर को Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा अèवीकृत ͩकये जाने पर ऐसी आपि×त का

Ǔनण[य Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा èवयं के ͪववेक से ͩकया जाएगा, िजसका Ǔनण[य अंǓतम होगा ।

(7) जब वोटɉ कȧ ͬगनती पूरȣ हो जाती है, तो Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा उस उàमीदवार या उàमीदवारɉ को,

जैसा भी मामला हो, िजसे सबसे अͬधक वोट Ǒदए गए हɇ, को Ǔनवा[ͬचत घोͪषत ͩकया जाएगा ।

(8) जब ͩकसी उàमीदवार के बीच वोटɉ कȧ समानता पाई जाती है और एक वोट जोड़ने से उÈत उàमीदवार

मɅ से कोई भी Ǔनवा[ͬचत घोͪषत होने का हकदार हो जाता है, तो उस åयिÈत का Ǔनधा[रण िजसे ऐसा एक

अǓतǐरÈत वोट Ǒदया गया माना जाएगा इसके ͧलए Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा èवयं कȧ उपिèथǓत मɅ और

ऐसी रȣǓत से जैसा वह उͬचत समझे लॉटरȣ के माÚयम से ͩकया जा सकेगा।

(9) मतगणना के पूरा होने पर और पǐरणाम घोͪषत होने के बाद, Ǔनवा[ची अͬधकारȣ वोǑटंग पेपर और चुनाव

से संबंͬधत अÛय सभी दèतावेजɉ को सील कर देगा और छह महȣने कȧ अवͬध के ͧलए इसे अपने पास

रखेगा और उसके बाद उÛहɅ नçट ͩकया जा सकता है।

(10) Ǔनवा[ची अͬधकारȣ Ǔनवा[ͬचत अàमीदवारɉ के नाम त×काल झारखंड राजपğ मɅ Ĥकाशन के ͧलए ͪवभाग

को भेजेगा।

(11) Ǔनवा[ची अͬधकारȣ ɮवारा èथानीय समाचार पğɉ मɅ ऐसी तारȣख और समय एवं èथान के बारे मɅ सूचना

Ĥकाͧशत ͩकया जाएगा जो Ǔनàनͧलͨखत Ĥ×येक काय[वाहȣ के ͧलए उपयुÈत समझा जा सकता है- Ǔनयम 16

के तहत नामांकन, Ǔनयम 19 के तहत वोǑटंग तथा मतदान करने का अंǓतम Ǒदन तथा Ǔनयम 20 के तहत

मतगणना का Ǒदन।

21.

अिÛतम Ǔनण[य:-

ͪवभाग अपने èवयं के Ĥèताव या आपि×त पर, ħçट आचरण या ͩकसी अÛय कारण से पǐरषɮ के ͩकसी भी

चुनाव को रदɮ एवं एक ǓनǑद[çट Ǔतͬथ के भीतर एक नया चुनाव कराने कȧ घोषणा कर सकती है जो उÛहे

पया[Üत Ĥतीत होता है और इस Ǔनयम के तहत ͪवभाग का Ǔनण[य अंǓतम होगा। इन Ǔनयमɉ के इरादे,

Ǔनमा[ण या लागू होने के संबंध मɅ ͩकसी भी Ĥæन पर ͪवभाग का Ǔनण[य अंǓतम होगा।

अÚयायः-4

पǐरषɮ कȧ काय[वाहȣ के ͧलए Ǔनयम

22.

पǐरषɮ कȧ बैठक:-

(1) पǐरषɮ कȧ बैठक सामाÛयतः Ĥ×येक वष[ के अĤैल, जुलाई, अÈटुबर और जनवरȣ के महȣने मɅ होगी ।

(2) Ĥ×येक बैठक कȧ सूचना Ǔनबंधक ɮवारा बैठक कȧ तारȣख से कम से कम पंġह Ǒदन पहले सभी सदèयɉ

को दȣ जाएगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

9

(3) ͩकसी भी बैठक या बैठक के ऐजɅडे मɅ ͩकए जाने वाले काय[ का एक काय[Đम Ĥ×येक सदèय को ऐसी

बैठक कȧ तारȣख से कम से कम सात Ǒदन पहले भेजा जाएगा।

(4) पǐरषɮ कȧ आकिèमक बैठक अÚय¢ ɮवारा जब भी उÛहɅ आवæयक Ĥतीत होगा बुलाई जा सकती है

परÛतु इसकȧ सूचना बैठक के पूव[ सभी सदèयɉ को देना अǓनवाय[ होगा।

(5)

पǐरषɮ के बैठक मɅ उ×पÛन सभी मामलɉ का Ǔनधा[रण, बैठक मɅ उपिèथत एवं मतदान करने वाले

सदèयɉ के बहुमत के आधार पर होगा। मतो के समान होने के िèथǓत मɅ अÚय¢ के वोट अथवा अÚय¢ के

अनुपिèथǓत मɅ, बैठक का संचालन कर रहे सदèय के वोट के आधार पर मामलɉ का Ǔनधा[रण होगा।

23.

बैठक कȧ अÚय¢ता:-

पǐरषɮ के अÚय¢ ɮवारा पǐरषɮ के Ĥ×येक बैठक कȧ अÚय¢ता कȧ जाएगी। अÚय¢ कȧ अनुपिèथǓत मɅ

अÚय¢ ɮवारा नाͧमत सदèय बैठक कȧ अÚय¢ता कर सकɅ गे। बैठक का कोरम के ͧलए Ûयूनतम चार

सदèयɉ कȧ उपिèथǓत अǓनवाय[ है कोरम पूण[ नहȣं होने कȧ िèथǓत मɅ अÚय¢ ɮवारा बैठक को èथͬगत कर

Ǒदया जाएगा।

24.

बैठक कȧ काय[वाहȣः-

पǐरषɮ के Ĥ×येक बैठक कȧ काय[वाहȣ मुǑġत/ͧलͨखत दèतावेज के ǽप मɅ संरͯ¢त ͩकया जाएगा िजसे

अÚय¢ एवं Ǔनबंधक ɮवारा स×याͪपत, Ĥमाͨणत एवं हèता¢ǐरत ͩकया जाएगा। Ĥ×येक बैठक के समाÜत होने

के पÛġह Ǒदनɉ के भीतर Ĥ×येक सदèय को बैठक कȧ काय[वाहȣ कȧ एक ĤǓत अǓनवाय[ ǽप से उपलÞध

करायी जाएगी। साथ हȣ इसकȧ एक ĤǓत ͪवभाग को उपलÞध करायी जाएगी।

अÚयायः-5

(पंजीकरण के ͧलए Ǔनयम)

25.

Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ के पंजी का संधारणः-

(1) Ǔनबंधक, झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषɮ ɮवारा अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अनुसार Ǔनबंͬधत

ͬचͩक×सकɉ कȧ पंजी इस Ǔनयमावलȣ के पǐरͧशçट मɅ संलÊन Ĥपğ-4 मɅ अͬधǓनयम मɅ ͪवǑहत ĤͩĐया के

अनुसार संधाǐरत ͩकया जाएगा िजसमɅ अͬधǓनयम के तहत पंजीकृत Ĥ×येक åयिÈत का नाम, उसका पता,

ǓनयुिÈत एवं योÊयता, िजस तारȣख को Ĥ×येक योÊयता Ĥदान कȧ गई थी इ×याǑद दज[ होगा एवं समय-समय

पर आवæयकतानुसार अßयावेदन अथवा स×यापन उपराÛत ͬचͩक×सकɉ के Ǔनबंͬधत पते अथवा ǓनयुिÈतयɉ

एवं Ǔनबंͬधत योÊयताओं और उपाͬधयɉ मɅ पǐरवत[न ͩकया जा सकेगा तथा मृत ͬचͩक×सकɉ का नाम पंजी से

हटा Ǒदया जाएगा। Ǔनबंधन पंजी मɅ नाम उस Đम मɅ दज[ ͩकया जाएगा िजसमɅ ऐसी Ĥͪविçट के ͧलए

आवेदन èवीकार ͩकए जाते हɇ ।

10

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(2) उÈत Ǔनयम 25 मɅ ͪवǑहत कत[åयɉ के पालन हेतु Ǔनबंधक ɮवारा Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ को उनके Ǔनबंͬधत

पते अथवा ǓनयुिÈत पते पर पğ भेजकर, वह åयवसाय Practice कर रहा है अथवा नहȣं एवं उसका आवासीय

पता और ǓनयुिÈत मɅ पǐरवत[न हुआ है या नहȣ, कȧ जाँच ͩकया जा सकेगा। यǑद ऐसे पğ का ĤǓतवेदन 6

माह के अंदर Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सक ɮवारा उपलÞध नहȣं कराया जाता है तो उÈत ͬचͩक×सक का नाम पंजी से

हटा Ǒदया जाएगा।

परंतु यǑद पǐरषɮ पुनः आदेश दे तो संबंͬधत ͬचͩक×सक का नाम पुनः पंजी मɅ Ĥͪवçट ͩकया जा सकेगा।

(3) Ǔनबंधन पंजी के Ĥ×येक पृçठ को Ǔनबंधक ɮवारा हèता¢र कर स×याͪपत ͩकया जाएगा।

26.

पंजीकरण कȧ èवीकृǓत:-

(क) èथायी Ĥमाण पğः-

कोई भी åयिÈत िजसके पास भारतीय ͬचͩक×सा पǐरषद अͬधǓनयम, 1956 कȧ पहलȣ, दूसरȣ या तीसरȣ अनुसूची

मɅ से कोई भी योÊयता है, उस अͬधǓनयम ɮवारा या उसके तहत Ǔनधा[ǐरत ͩकसी भी शत[ के अधीन, आधुǓनक

वै£ाǓनक Ĥणालȣ मɅ, और सेवा के संबंध मɅ, या झारखÖड राÏय मɅ ͬचͩक×सक के ǽप मɅ अßयास करना

चाहता है अथवा कर रहा है को इस Ǔनयमावलȣ के पǐरͧशçट के Ĥपğ-5 मɅ Ǔनबंधक को अßयावेदन देकर

पष[द के Ǔनबंधन पंजी मɅ पंजीकरण के ͧलए आवæयक शै¢ͨणक योÊयता के Ĥमाण पğ कȧ ĤǓतयाँ, चार

पासपोट[ आकार का फोटो और Ǔनधा[ǐरत शुãक के साथ आवेदन ͩकया जाएगा। Ǔनबंधक ɮवारा आवेदन कȧ

जाँचोपराÛत पंजीकरण के योÊय पाये जाने पर पǐरͧशçट के Ĥपğ-6 मɅ एक पंजीकरण Ĥमाण पğ Ǔनग[त ͩकया

जाएगा। यह पंजीकरण कȧ Ǔतͬथ से आजीवन वैध हɉगे।

(ख) औपबंͬधक Ĥमाण पğः-

कोई भी åयिÈत िजसने ͩकसी माÛयता ĤाÜत ͬचͩक×सा योÊयता के ͧलए भारत मɅ ͩकसी भी ͪवæवͪवɮयालय

या ͬचͩक×सा संèथान कȧ योÊयता परȣ¢ा उ×तीण[ कȧ है, वह इंटन[ͧशप Ĥͧश¢ण के उƨेæय से फॉम[ मɅ

Ǔनबंधक को औपबंͬधक पंजीकरण के ͧलए ͩकए गए आवेदन पर औपबिÛधक ǽप से पंजीकृत होने का

हकदार होगा। ऐसे åयिÈत ɮवारा Ǔनबंधन पंजी मɅ पंजीकरण के ͧलए आवæयक शै¢ͨणक योÊयता के Ĥमाण

पğ कȧ ĤǓतयाँ, चार पासपोट[ आकार का फोटो और Ǔनधा[ǐरत शुãक के साथ आवेदन ͩकया जाएगा। Ǔनबंधक

ɮवारा आवेदन कȧ जाँचोपराÛत पंजीकरण के योÊय पाये जाने पर पǐरͧशçट के Ĥपğ-7 मɅ एक औपबंͬधक

पंजीकरण Ĥमाण पğ Ǔनग[त ͩकया जाएगा।

27. पंजीकरण से इनकार:-

पǐरषद ͩकसी भी åयिÈत के नाम के पंजीकरण कȧ अनुमǓत देने से इंकार कर सकती हैः-

(क) वैसे åयिÈत िजसे ͩकसी भी गैर-जमानती अपराध के ͧलए ͩकसी भी अदालत ɮवारा सजा सुनाई गई है,

ऐसी सजा को बाद मɅ उलट या रदɮ नहȣं ͩकया गया है, और ऐसी सजा को राÏय सरकार के आदेश ɮवारा

हटाया नहȣं गया है ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

11

(ख) वैसा åयिÈत िजसे ͩकसी पेशेवर गलत आचरण के ͧलए पǐरषद कȧ बैठक मɅ उपिèथत और मतदान

करने वाले सदèयɉ के दो-Ǔतहाई बहुमत से उͬचत जांच के बाद (िजस पर उसे अपने बचाव मɅ सुनने का

अवसर Ǒदया गया है और या तो åयिÈतगत ǽप से या वकȧल के माÚयम से अपना बचाव प¢ पेश करने

का अवसर Ǒदया गया है) को दोषी पाया गया है।

28. Ǔनबंधन हेतु Ǔनबंधक के सम¢ Ĥèतुत कȧ जाने वालȣ सूचनाएं◌ः-

Ĥ×येक åयिÈत जो Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ कȧ पंजी मɅ अपने नाम को दज[ कराना चाहता है:-

(1) उसे Ǔनबंधक को संतुçट करना होगा ͩक वह अपेͯ¢त उपाͬध अथवा योÊयता धारण करता है, जैसा कȧ

अनुसूची मɅ ͪवǑहत है।

(2)

यǑद वह मेͫडकल एÈट के तहत Ǔनबंͬधत है तो-

(i)

उसे Ǔनबंधक को Ǔनबंधन कȧ Ǔतͬथ सहȣ सहȣ बतानी होगी तथा,

(ii)

Ǔनबंधक को उपाͬध एवं योÊयता के संबंध मɅ स×य कथन देना होगा ͩक ͩकस Ǔतͬथ को उसने उपाͬध

ĤाÜत ͩकया है।

(3)

यǑद वह Ǔनबंͬधत नहȣं है, तो उसे सहȣ-सहȣ सूͬचत करना होगा ͩक वह ͩकस Ǔतͬथ को अनुसूची मɅ

वͨण[त उपाͬध अथवा योÊयता ĤाÜत कȧ है एवं िजसके आधार पर Ǔनबंधन होने का दावा कर रहा है।

29.

नई उपाͬध अथवा योÊयता कȧ पंजी मɅ Ĥͪवçट:-

यǑद कोई åयिÈत नई उपाͬध अथवा योÊयता ĤाÜत करता है, जो Ǔनबंधन के समय उपाͬध अथवा योÊयता से

ͧभÛन हो, वह पष[द ɮवारा ͪवǑहत शुãक के साथ आवेदन कर अपने नाम के सामने नई उपाͬध अथवा

योÊयता Ĥͪवçट करा सकता है जो पूव[ कȧ उपाͬध कȧ जगह लेगा अथवा पूव[ कȧ उपाͬध के साथ Ĥͪवçट

होगा। इसके ͧलए उसे इस Ǔनयमावलȣ के पǐरͧशçट के Ĥपğ-5 मɅ ͪवǑहत तरȣके से Ǔनधा[ǐरत शुãक के साथ

Ǔनबंधक के सम¢ आवेदन करना होगा। ĤाÜत आवेदन कȧ समी¢ोपराÛत संतुçट होने पर Ǔनबंधक ɮवारा

पǐरͧशçट के Ĥपğ-8 मɅ अǓतǐरÈत योÊयता का Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

30.

धोखाधड़ी कर कȧ गई गलत Ĥͪविçट का ͪवलोपनः-

Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ कȧ पंजी मɅ कȧ गई कोई Ĥͪविçट जो पǐरषɮ के Ǻिçट मɅ धोखाधड़ी से अथवा गलती से

Ĥͪवçट हो गया हो, को पǐरषɮ के एक ͧलͨखत आदेश ɮवारा ͪवलोͪपत ͩकया जा सकेगा।

31.

मृ×यु कȧ सूचना एवं पंजी से नाम का ͪवलोपनः-

(1) Ĥ×येक मृ×यु Ǔनबंधन पदाͬधकारȣ िजसके सं£ान मɅ Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सक कȧ मृ×यु कȧ सूचना ĤाÜत होती

है तो वह अͪवलंब इसकȧ सूचना आवæयक दèतावेज यथा मृ×यु Ĥमाण पğ अथवा ऐसा कागजात िजसे मृ×यु

का समय एवं èथान पता चल सके पǐरषɮ के Ǔनबंधक को देगा।

12

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(2) ऐसी सूचनाः

(क) जो मृ×यु का Ĥमाण पğ हो अथवा

(ख) अÛय ऐसा मृ×यु का दèतावेज िजस पर पǐरषɮ भरोसा कर सके पǐरषɮ ऐसे मृत åयिÈत के नाम को

पंजी से हटा सकेगा।

32.

Ǔनबंधक एवं पǐरषɮ कȧ èथापनाः-

(1) पǐरषद राÏय सरकार के पूव[ अनुमोदन से -

(क) Ǔनबंधक कȧ ǓनयुिÈत कर सकेगा।

(ख) Ǔनबंधक को अवकाश èवीकृत कर सकेगा एवं उसकȧ अवकाश अवͬध के ͧलए ĤǓतèथानी कȧ ǓनयुिÈत

कर सकेगा।

(ग) पǐरषद ɮवारा Ǔनबंधक अथवा उसके èथान पर काय[ के ͧलए Ĥाͬधकृत åयिÈत को वेतन एवं भ×ते का

भुगतान ͩकया जाएगा जैसा कȧ पǐरषद चाहे।

(2) Ǔनबंधक ɮवारा अͬधǓनयम और इस Ǔनयमावलȣ के तहत Ǔनधा[ǐरत काय[ ͩकया जाएगा। इसके अǓतǐरÈत

वह पǐरषद के सͬचव के ǽप मɅ काय[ करेगा एवं पğाचार इ×याǑद का Ĥभारȣ होगा और इन Ǔनयमɉ के तहत

आवæयक तरȣके से सभी आवæयक नोǑटस जारȣ कर सकेगा। पǐरषद के सͬचव के ǽप मɅ Ǔनबंधक दैǓनक

कायɟ मɅ ͪव×तीय लेनदेन को मंजूरȣ देने के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ होगा। दैǓनक कायɟ से ͧभÛन ͪव×तीय लेन

देन मɅ पǐरषद का अनुमोदन लेना अǓनवाय[ होगा। Ǔनबंधक या Ǔनबंधक के ǽप मɅ नाͧमत Ĥाͬधकारȣ

Ûयायालय मɅ ͧशकायत दज[ करने के ͧलए अͬधकृत हɉगे, एवं वह एक वकȧल कȧ सहायता से पǐरषद कȧ ओर

से अदालती मामलɉ मɅ भी ĤǓतǓनͬध×व करेगा।

(3)

Ǔनबंधक को पǐरषद के सͬचव के Ǿप मɅ काय[ करने एवं पǐरषɮ कȧ बैठक मɅ भाग लेने एवं वÈतåय

देने कȧ अनुमǓत होगी, परंतु उसे मतदान का अͬधकार नहȣं होगा।

(4) Ǔनयम 32 (1) एवं (6) के अधीन ǓनयुÈत åयिÈत, भारतीय दंड संǑहता कȧ धारा 21 के अधीन लोकसेवक

माने जाएंगे।

(5) Ǔनबंधक को ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत मानदेय का भुगतान पǐरषɮ के ɮवारा ͩकया जा

सकेगा।

(6) पǐरषद Ǔनàन ͪववरण के अनुसार पǐरषद के काय[ को सुगमतापूव[क संचालन के ͧलए कम[चाǐरयɉ कȧ सेवा

ĤाÜत कर सकेगी, जैसा ͩक वह इस Ǔनयमावलȣ कȧ Ĥयोजनाथ[ आवæयक समझे एवं जैसा पǐरषद Ǔनधा[ǐरत

करɅ तथा इसके ͪवǾƨ अनुमाÛय संͪवदा राͧश का भुगतान कर सकेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

13

Đम

सं0

पद का

नाम

पद का ǽप

पदɉ कȧ

संÉया

वेतन/

मानदेय

वेतन/मानदेय

मɅ वाͪष[क वृͪƨ

ǓनयुिÈत का

èवǽप

शै¢ͨणक योÊयता एवं

अनुभव

अͧभ0

1

ͧलͪपक

संͪवदा

आधाǐरत सेवा

2

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत दर पर

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

दर पर

संͪवदा पर

èनातक एवं कàÜयुटर

का £ान एवं संबंͬधत

काय[ मɅ Ûयुनतम3वषɟ

का काया[नुभव

-

2

लेखपाल

संͪवदा

आधाǐरत सेवा

1

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत दर पर

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

दर पर

संͪवदा पर

वाͨणÏय मɅ èनातक एवं

कàÜयुटर का £ान एवं

लेखा संधारण कȧ

योÊयता एवं Ûयुनतम

तीन वषɟ का काया[नुभव।

-

3

डाटा इÛĚȣ

ऑपरेटर

संͪवदा

आधाǐरत सेवा

2

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत दर पर

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

दर पर

संͪवदा पर

èनातक एवं कàÜयुटर

का £ान के साथ-साथ

डाटा Ĥͪविçट,ǑहÛदȣ एवं

अंĒेजी मɅ कàÜयुटर

टंकन का £ान के साथ-

साथ Ûयुनतम तीन वषɟ

का काया[नुभव

-

4

आदेशपालसंͪवदा

आधाǐरत सेवा

1

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत दर पर

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

दर पर

संͪवदा पर

10बीं उ×तीण[ एवं

संबंͬधत काय[ के ͧलए

Ûयुनतम 3वषɟ का

काया[नुभव

5

èवीपर

संͪवदा

आधाǐरत सेवा

1

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए

Ǔनधा[ǐरत दर पर

ͪवत ͪवभाग

झारखÖड सरकार ɮवारा

संͪवदा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत

दर पर

संͪवदा पर

सा¢र

संबंͬधत काय[ मɅ

Ûयुनतम 3वष[ का

काया[नुभव

नोटः- उपरोÈत सभी संͪवदा आधाǐरत सेवा कȧ उĨ सीमा झारखÖड सरकार के Ǔनयमानुसार होगी।

(क)

पदɉ का èवǽप:-

उपरोÈत सभी पद संͪवदा आधाǐरत सेवा के ͧलए हɉगे और इन पदɉ के ͧलए उàमीदवारɉ का चयन एक वष[

कȧ संͪवदा आधाǐरत सेवा के ͧलए ͩकया जाएगा। पǐरषद मɅ आवæयकता बने रहने पर आवæयकतानुसार

चयǓनत उàमीदवारɉ के कायɟ के मूãयांकन के आधार पर संͪवदा कȧ अवͬध Ĥ×येक 1 वष[ के ͧलए बढाई जा

सकती है। पǐरषद अÛतग[त सेवा ĤाÜत कͧम[यɉ के वेतनाǑद का भुगतान पǐरषद अÛतग[त ĤाÜत ĤािÜतयɉ से

ͩकया जाएगा।

14

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(ख) सेवा ĤाÜत करने कȧ ĤͩĐया:-

पǐरषद मɅ कͧम[यɉ का संͪवदा आधाǐरत सेवा ĤाÜत करने हेतु चयन पǐरषɮ के ɮवारा गǑठत चयन सͧमǓत

ɮवारा ͩकए गए अनुशंसा के आधार पर Ǔनबंधक ɮवारा कȧ जाएगी। पǐरषद अÛतग[त Ǔनàनानुसार एक चयन

सͧमǓत का गठन ͩकया जाएगाः-

चयन सͧमǓत के अÚय¢ -

पǐरषद के अÚय¢

चयन सͧमǓत के सͬचव -

पǐरषद के Ǔनबंधक

सदèय -

पǐरषद ɮवारा मनोनीत एक सदèय

सदèय

- पǐरषद ɮवारा Ĥासंͬगक ¢ेğ के ͪवशेष£ के ǽप मɅ मनोनीत सदèय

सदèय

-

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची ɮवारा

मनोनीत अनुसूͬचत जाǓत एवं जनजाǓत का सदèय।

चयन सͧमǓत ɮवारा कͧम[यɉ का संͪवदा पर सेवा ĤाÜत करने के ͧलए ͪव£ापन, उĨ सीमा, आर¢ण एवं अÛय

शतɟ का Ǔनधा[रण राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अधीन ͩकया जाएगा।

(ग)

अवकाश:-

झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद के अÛतग[त सेवा ĤाÜत संͪवदा कम[चारȣ झारखÖड सरकार के संͪवदा

कम[चाǐरयɉ के ͧलए ͪव×त ͪवभागीय पǐरपğ 4569 Ǒदनांक-05.07.2022 एवं एतɮ संबंͬधत समय-समय पर

Ǔनग[त संकãप/पǐरपğ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥावधानɉ के अनुसार अवकाश का उपभोग Ǔनबंधक ɮवारा èवीकृǓत के

उपरांत कर सकते हɇ।

(घ)

याğा åयय:-

पǐरषद के कम[चारȣ झारखÖड सरकार के समक¢ पदɉ के संͪवदा कम[चाǐरयɉ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत याğा åयय के

ͧलए पाğ हɉगे।

(ड.) सेवा मɅ बने रहने के ͧलए अͬधकतम उĨ सीमा:-

सामाÛय पǐरिèथǓत मɅ पǐरषद मɅ सेवा ĤाÜत कोई भी कम[चारȣ अͬधकतम 60 वष[ कȧ आयु पूण[ होने तक

अपनी सेवा दे सकता है। ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ यǑद पǐरषद मɅ ͩकसी कम[चारȣ के होने कȧ अ×यंत

आवæयकता होती है तो संबंͬधत कम[चारȣ कȧ काय[ ¢मता एवं उपयोͬगता का आकलन करते हुए एक वष[

का अǓतǐरÈत अवͬध ͪवèतार Ǒदया जा सकता है ऐसा ͪवèतार ͩकसी कम[चारȣ को अͬधकतम 3 बार Ǒदया

जा सकता है। परÛतु इसपर Ǔनबंधक ɮवारा पǐरषद कȧ पूवा[नुमǓत आवæयक होगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

15

(च)

सेवा से ×यागपğ:-

पǐरषद का कोई भी कम[चारȣ Ǔनबंधक को संबोͬधत इस आशय कȧ एक माह कȧ ͧलͨखत सूचना देकर अपने

पद से ×यागपğ दे सकता है, परÛतु ऐसा ×यागपğ उसकȧ èवीकृǓत कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा। आवæयक

सूचना नहȣं Ǒदए जाने पर उसे एक माह के समतुãय पǐरलिÞधयɉ के बराबर राͧश जमा करना होगा अथवा

×याग ͩकया जाएगा।

(छ)

सेवा कȧ समािÜत:-

पǐरषद ɮवारा ͩकसी भी कम[चारȣ कȧ सेवा उसे एक माह कȧ सूचना देकर एवं उसे अपने बचाव प¢ का

उͬचत अवसर देते हुए समाÜत कȧ जा सकती है। एक माह कȧ पूव[ सूचना नहȣं Ǒदए जाने पर उ×पÛन

पǐरिèथǓत मɅ संबंͬधत कम[चारȣ एक माह के समतुãय पǐरलिÞधयाँ पाने का हकदार होगा।

अÚयायः-6

(लेखा के ͧलए Ǔनयम)

33.

कोषाÚय¢:-

पǐरषद के सदèयɉ के बीच मɅ से ͩकसी एक सदèय को पǐरषद का कोषाÚय¢ के ǽप मɅ नाͧमत ͩकया

जाएगा। कोषाÚय¢ का झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद Ǔनͬध पर पूण[ ĤशासǓनक Ǔनयंğण होगा। पǐरषद के

ͧलए बहȣखाता का रखरखाव, ĤािÜतयɉ का Ĥबंधन, बजट तैयार करना, ͪव×तीय ĤǓतवेदन एवं सभी Ĥकार के

ͪव×तीय कायɟ का संचालन कोषाËय¢ कȧ देखरेख मɅ ͩकया जाएगा एवं उनका इस पर पूण[ Ǔनयंğण होगा।

कोषाÚय¢ को ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत मानदेय का भुगतान पǐरषɮ ɮवारा ͩकया जायेगा।

34.

ĤािÜतयाँ◌ः-

पǐरषद के अÛतग[त सभी ĤािÜतयाँ पǐरषद मɅ उपयोग के ͧलए हȣ हɉगे। पǐरषद के अÛतग[त उपलÞध एवं

ĤािÜतयɉ को झारखÖड ͬचͩक×सा पǐरषद के नाम से हȣ Ǔनवेͧशत अथवा जमा ͩकए जाएंगे।

35.

खातɉ एवं अÛय पंिजयɉ का रखरखावः-

पǐरषद अÛतग[त लेखा एवं ͪवत Ĥबंधन के ͧलए Ǔनàन पंिजयɉ का संधारण ͩकया जाएगाः-

(क)

रोकड़ बहȣ

(ख)

लेखा बहȣ

(ग)

संपि×त पंजी

16

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(घ)

èटॉक पंजी

(ड.) पावती पğ

(च)

अनुदान के ͧलए पंजी

(छ)

पुजा[ संͬचका

(ज)

उपिèथǓत पंजी

(झ) वेतन पंजी

(ञ)

छु͠ी खातɉ का पंजी

(ट)

अÛय पंजी जो आवæयक हɉ

ĤǓतवष[ उपरोÈत पंिजयɉ एवं अͧभलेखɉ से कोषाÚय¢ के Ǔनदȶशन मɅ वाͪष[क लेखा तैयार ͩकया जाएगा।

36.

Ĥ×येक ͪव×तीय वष[ के नवंबर-Ǒदसàबर महȣने मे कोषाÚय¢ ɮवारा चालू ͪव×तीय वष[ के ĤाÜत आय

एवं åयय का ͪववरण तैयार ͩकया जाएगा एवं इसके आधार पर पǐरषद के दाǓय×वɉ एवं उɮवेæयɉ को पूण[

ͩकए जाने के ͧलए योजनाओं पर ͪवचार करते हुए अगले ͪव×तीय वष[ का एक अनुमाǓनत आय-åयय का

ĤाÈकलन/बजट तैयार ͩकया जाएगा एवं पǐरषद के अगलȣ बैठक मɅ रखा जाएगा। पǐरषद ɮवारा इसपर

ͪवचार करते हुए सहमǓत दȣ जाएगी।

37.

वष[ के दौरान èवीकृत ĤाÈकलन/बजट के अǓतǐरÈत ͩकसी भी नये Ĥयोजन अथवा èवीकृत Ĥयोजन

से अͬधक के åयय के ͧलए आकिèमकता को देखते हुए åयय पर अÚय¢ ɮवारा औपबंͬधक èवीकृǓत दȣ जा

सकेगी परÛतु इसपर èवीकृǓत के ͧलए पǐरषद के अगले बैठक मɅ रखा जाएगा।

38.

ͩकसी भी Ĥकार के शुãक कȧ ĤािÜत के ͧलए एक मुǑġत रसीद फाम[ का उपयोग ͩकया जाएगा।

39.

पǐरषद अÛतग[त शुãक, अनुदान अथवा अÛय ͩकसी भी Įोत से ĤाÜत राͧश पǐरषद के बɇक खाते मɅ

जमा कर रखी जाएगी ।

40.

पǐरषद मɅ Ǔनधा[ǐरत Ĥपğ मɅ एक रोकड़ पंजी का संधारण ͩकया जाएगा, िजसमɅ ͩकसी भी Ĥकार का

लेन देन होते हȣ सभी ĤािÜतयाँ और भुगतानɉ को आवæयक ͪववरण के साथ दज[ ͩकया जाएगा। रोकड़ पंजी

ĤǓतǑदन संधाǐरत ͩकए जाएंगे एवं इसपर कोषाÚय¢ ɮवारा लेनदेन का स×यापन करते हुए ĤǓतहèता¢ǐरत

ͩकया जाएगा।

41.

रोकड़ पंजी को सावधानी पूव[क संधाǐरत ͩकया जाएगा एवं ĤािÜत रसीद एवं भुगतान भाउचरɉ, उप

वाउचरɉ के साथ लेखा परȣ¢ा के ͧलए सुरͯ¢त रखा जाएगा।

42.

भुगतान के बाद सभी वाउचरɉ एवं उप वाउचरɉ पर पेड एÖड कɇ सãड कȧ मुहर लगाई जाएगी एवं

कोषाÚय¢ ɮवारा ĤǓतहèता¢ǐरत ͩकया जाएगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

17

43.

Ǔनबंधक ɮवारा ǽपये 20000 बीस हजार का अèथायी अͬĒम कȧ अनुमǓत दȣ जा सकेगी। इस राͧश

का समायोजन Ĥ×येक माह समͪप[त ͪवपğɉ ɮवारा कȧ जा सकेगी।

44.

Ǔनबंधक ͪव×तीय Ǔनयमɉ का पालन करते हुए अÚय¢ कȧ अनुमǓत से ĤावधाǓनत बजट अथवा

ĤाÈकͧलत राͧश ͩकसी भी भुगतान अथवा सामान खरȣद के ͧलए Ĥाͬधकृत हɉगे।

45.

Ĥ×येक वष[ ͩकसी योÊय चाट[र एकांउÛटेÛट ɮवारा वष[ मɅ एक बार पष[द का लेखा परȣ¢ण कराया

जाएगा एवं तदुपराÛत समͪप[त लेखा परȣ¢ण ĤǓतवेदन को पष[द के अगलȣ बैठक मɅ Ĥèतुत कȧ जाएगी।

46.

(i) पǐरषɮ को ĤाÜत शूãक कȧ राͧश एवं अÛय ͩकसी भी Įोत से ĤाÜत अनुदान/राͧश के संधारण के

ͧलए ͩकसी भी राçĚȣयकृत/अनुसूͬचत बɇक मɅ खाता खोला जाएगा।

(ii)

पǐरषɮ को राÏय सरकार से ĤाÜत होने वालȣ अनुदान राͧश को संबंͬधत कोषागार मɅ पी0एल0 खाता

खोलते हुए संधाǐरत ͩकया जाएगा।

(iii)

पǐरषद के खाते का संचालन Ǔनबंधक एवं कोषाÚय¢ के संयुÈत हèता¢र से ͩकया जाएगा।

कोषाÚय¢ कȧ अनुपिèथǓत मɅ संयुÈत हèता¢र के ͧलए अÚय¢ Ĥाͬधकृत रहɅगे।

अÚयायः-7

(ͬचͩक×सकɉ ɮवारा åयावसाǓयक आचरण, ͧशçटाचार और नैǓतकता से संबंͬधत ͧशकायतɉ का Ǔनèतारण एवं

अनुशासना×मक कार[वाई के ͧलए Ǔनयम)

(MEDICAL COUNCIL OF INDIA के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulations, 2002 एवं

अÛय Ĥावधानɉ के अनुसार)

47.

अनुशासन सͧमǓतः- ͬचͩक×सकɉ ɮवारा åयावसाǓयक आचरण, ͧशçटाचार और नैǓतकता से संबंͬधत

ͧशकायतɉ का Ǔनèतारण एवं अनुशासना×मक कार[वाई के ͧलए पǐरषद अÛतग[त Ǔनàनानुसार एक अनुशासन

सͧमǓत होगी-

(क) अÚय¢

-

पǐरषद ɮवारा नाͧमत

(ख) सदèय

-

पǐरषद ɮवारा नाͧमत एक ͪवͬध ͪवशेष£

(ग) सदèय-

Ĥासंͬगक ͪवशेषता मɅ ĤÉयात ͬचͩक×सा ͪवशेष£ िजस ͪवषय से संबंͬधत ͧशकायत

है।

(घ) सदèय

-

आई एम ए झारखÖड चैÜटर ɮवारा नाͧमत एक अनुभवी ĤǓतǓनͬध

48. पǐरषद अथवा अनुशासन सͧमǓत ɮवारा ͩकसी भी पंजीकृत ͬचͩक×सक के ͪवǽƨ ĤाÜत ͧशकायतɉ पर

Ǔनधा[ǐरत तरȣके से उͬचत जाँच के बाद यǑद ͩकसी ͬचͩक×सक को पǐरषद अथवा अनुशासन सͧमǓत ɮवारा

दोषी पाया जाता है तो पष[द -

18

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

(क)

ऐसे åयिÈत को चेतावनी पğ जारȣ कर सकता है।

(ख) ऐसे åयिÈत का नाम Ǔनबंधन पंजी से èथायी ǽप से अथवा एक Ǔनधा[ǐरत समय के ͧलए हटा सकता

है।

èपçटȣकरणः- इस धारा के Ĥयोजन के ͧलए एक पंजीकृत ͬचͩक×सक को कदाचार का दोषी माना जाएगा

यǑदः-

(अ) उसे एक अपराͬधक अदालत ɮवारा एक अपराध के ͧलए दोषी ठहराया जाता है।

(आ) पǐरषद कȧ राय मɅ उसका आचरण ͬचͩक×सा पेशे के संबंध मɅ बदनाम है, ͪवशेष ǽप से, पष[द ɮवारा

या भारतीय ͬचͩक×सा पǐरषद ɮवारा या इस संबंध मɅ राçĚȣय ͬचͩक×सा आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकसी भी

आचार संǑहता के तहत।

(ग)

पǐरषद पया[Üत कारण बताए जाने पर, ͩकसी भी बाद कȧ तारȣख को Ǔनदȶष दे सकती है ͩक Ǔनयम

48 के तहत हटाए गए ͬचͩक×सक का नाम ऐसी शतɟ पर और Ǔनधा[ǐरत भुगतान पर रिजèटर मɅ ͩफर से

दज[ ͩकया जाएगा।

(घ)

पǐरषद अपने èवयं के Ĥèताव पर, या ͩकसी åयिÈत के आवेदन पर, उͬचत जाँच के बाद और

संबंͬधत åयिÈत को सुनवाई का अवसर देने के बाद, रिजèटर मɅ ͩकसी भी Ĥͪविçट को रदɮ या बदल सकती

है, यǑद उसकȧ राय मɅ पǐरषद कȧ, ऐसी Ĥͪविçट कपटपूव[क या गलत तरȣके से कȧ गई थी।

49.

पंजीकृत ͬचͩक×सक के ͪवǽƨ ͬचͩक×सा लापरवाहȣ/पेशेवर कदाचार कȧ ͧशकायत कȧ जाँच के ͧलए

मानदंड-

(1)

झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद मɅ ĤाÜत ͩकसी भी पंजीकृत ͬचͩक×सक के ͨखलाफ ͬचͩक×सा

लापरवाहȣ/ पेशेवर कदाचार कȧ सभी ͧशकायतɉ कȧ जांच सव[Ĥथम पǐरषद के Ǔनबंधक के èतर से संबंͬधत

¢ेğ के ͪवशेष£ एवं अÚय¢ के परामश[ से कȧ जाएगी िजससे ͧशकायत संबंͬधत है और यǑद उस èतर पर

यह राय बनती है ͩक Ĥथम Ǻçटया ͬचͩक×सा लापरवाहȣ या पेशेवर कदाचार का कोई मामला नहȣं बनता है,

तो उसे एक आदेश से त×काल Ǔनपटाया जा सकता है।

(2)

यǑद आवæयक हो, तो Ǔनबंधक ɮवारा मामले का फैसला करने से पहले प¢ɉ को सुन सकते है। यǑद

Ǔनबंधक ɮवारा यह राय बनती है ͩक मामले को इस तरह से Ǔनपटाया नहȣं जा सकता है और इसके ͧलए

ͪवèतृत जाँच कȧ आवæयकता है, ऐसे मामलɉ को सुनवाई के ͧलए अनुशासन सͧमǓत के पास भेजा जाएगा।

(3)

Ǔनबंधक अथवा अनुशासन सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सुनवाई कȧ तारȣख या सुनवाई èथͬगत होने पर

ͩकसी अÛय तारȣख को संबंͬधत पाǑट[यɉ को पǐरषद कȧ अनुशासन सͧमǓत के सम¢ उपिèथत होना

अǓनवाय[ है।

(4)

जहां ͧशकायतकता[ ऐसे Ǒदनɉ मɅ उपिèथत होने मɅ ͪवफल रहता है, अनुशासन सͧमǓत अपने ͪववेक से

या तो चूक के ͧलए ͧशकायत को खाǐरज कर सकती है या ͧशकायत के ĤकृǓत के आधार पर Ǔनण[य ले

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

19

सकती है, जहाँ ͪवरोधी प¢ सुनवाई कȧ तारȣख पर उपिèथत होने मɅ ͪवफल रहता है,ऐसे मामले मɅ अनुशासन

सͧमǓत एकतरफा Ǔनण[य ले सकती है।

(5)

जांच के Ǔनण[य को पǐरषद के सम¢ पुिçट के ͧलए रखा जाता है और इसपर Ǔनण[य लेते हुए

संबंͬधत प¢ɉ को और अÛय को आवæयकतानुसार सूͬचत ͩकया जाएगा।

50.

ͧशकायत मɅ ǓनǑहत ͪववरणः-

पǐरषद को ĤाÜत ͩकसी भी ͧशकायत मɅ Ǔनàनͧलͨखत ͪववरण होना आवæयक है-

(क) ͧशकायतकता[ का नाम, पता और ͧशकायत का ͪववरण

(ख) ͪवरोधी प¢ या पाǑट[यɉ का नाम, पता एवं ͪववरण कम से कम इतना ͪववरण िजससे पता लगाया

जा सके अथवा संपक[ ͩकया जा सके।

(ग)

ͧशकायत से संबंͬधत तØय, कार[वाई का कारण कब उ×पÛन हुआ और ͧशकायत के आधार या कारण

Èया हɇ।

(घ) ͧशकायत के समथ[न मɅ दèतावेज यǑद कोई हो

(ड.) ͧशकायतकता[ ɮवारा वांǓछत राहत/कार[वाई

(च)

ͧशकायतकता[ ɮवारा एक शपथपğ िजसमɅ अÛय ͪववरण के साथ यह èपçट ǽप से वͨण[त हो कȧ

ͧशकायत स×य है एवं दुभा[वना से Ēͧसत होकर नहȣं ͩकया जा रहा है।

51.

ͩकसी भी ͧशकायत पर तब तक ͪवचार नहȣं ͩकया जाएगा जबतक ͩक यह ͧलͨखत ǽप मɅ न हो

और इसे करने वाले åयिÈत ɮवारा हèता¢ǐरत न हो। Ǔनबंधक ɮवारा ͧशकायत का स×यापन ͩकया जाएगा,

स×यापन के दौरान गुमनाम अथवा छƬनामसे ͩकए गए ͧशकायतɉ को खाǐरज कर Ǒदया जाएगा।

52.

पǐरषद ɮवारा ऐसे ͧशकायतɉ को खाǐरज कर Ǒदया जाएगा जो झारखÖड राÏय मɅ Ǔनबंͬधत अथवा

पेशा करने वाले ͬचͩक×सक से संबंͬधत नहȣं है।

अÚयायः-8

(अÛयाÛय Ĥावधान)

53.

Ĥवासन/èथानाÛतरण:-

ͩकसी Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सक ɮवारा यǑद ͩकसी अÛय ͬचͩक×सा पǐरषद मɅ Ĥवासन अथवा èथानाÛतरण का

ͧलͨखत अनुरोध Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के तहत ͩकया जाएगा तो इसपर ͪवचार ͩकया जाएगा एवं Ǔनबंधक ɮवारा

ऐसे आवेदन कȧ ĤािÜत होने पर संतुçट होने पर ”अनापि×त Ĥमाण पğ“ Ǔनग[त ͩकया जाएगा।

54.

अÍछȤ िèथǓत का Ĥमाण पğ:-

Ǔनबंधक के सम¢ ͩकसी Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सक ɮवारा उनके ͪवǽƨ कोई जांच इ×याǑद लंǒबत नहȣं है से

संबंͬधत Ĥमाण पğ के ͧलए ͪवǑहत ĤͩĐया से Ǔनधा[ǐरत शुãक के साथ आवेदन करने पर Ǔनबंधक ɮवारा

20

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

ऐसा Ĥमाण पğ Ǔनग[त ͩकया जा सकता है। यह Ĥमाणपğ जारȣ होने कȧ तारȣख से छह महȣने कȧ अवͬध के

ͧलए वैध होगा।

55.

Ǔनबंधन कȧ अǓनवाय[ता:-

झारखÖड राÏय मɅ ͩकसी भी पद धारक एवं अßयास करने वाले ͬचͩक×सकɉ को झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा

पǐरषɮ मɅ Ǔनबंधन कराना अǓनवाय[ होगा। वैसे ͬचͩक×सक जो अÛय राÏय ͬचͩक×सा पǐरषɮ से Ǔनबंͬधत हɇ

एवं झारखÖड राÏय ¢ेğ मɅ अपनी सेवा दे रहे हɇ अथवा ĤैिÈटस कर रहे हɇ को भी झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा

पǐरषɮ से पंजीकरण कराना अǓनवाय[ होगा परÛतु ऐसे ͬचͩक×सक जो भारतीय ͬचͩक×सा पǐरषद अÛतग[त

पंजीकृत हɇ को पुनः झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पǐरषद मɅ पंजीकरण कराना आवæयक नहȣं है परÛतु उÛहɅ

इसकȧ सूचना देना अǓनवाय[ होगा ।

56.

अǓनबंͬधत åयिÈत को ͩकसी खास ǓनयुिÈत पर रोकः-

सरकार के अधीन ͩकसी पद पर Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सक के अǓतǐरÈत कोई åयिÈत ǓनयुÈत नहȣं ͩकया जा

सकेगा एवं सरकार ɮवारा ͪवशेष èवीकृǓत इसका अपवाद होगा।

57.

ͬचͩक×सा पंजी का Ĥकाशन एवं उपयोग:-

(1)

Ǔनबंधक ɮवारा समय-समय पर पǐरषɮ के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔनिæचत Ǔतͬथ तक उस समय तक

Ǔनबंधन पंजी मɅ संधाǐरत Ǔनबंͬधत ͬचͩक×सकɉ के नामɉ कȧ सहȣ सूची का मुġण एवं Ĥकाशन करेगा, िजसमɅ

-

(क)

Ǔनबंधन पंजी मɅ संधाǐरत सभी नामɉ का वणा[नुĐम नाम शाͧमल होगा।

(ख)

Ǔनबंधन पंजी मɅ संधाǐरत सभी नामɉ का Ǔनबंͬधत पता अथवा ǓनयुिÈत शाͧमल होगी।

(ग)

उÈत Ĥ×येक åयिÈत कȧ Ǔनबंͬधत उपाͬध एवं योÊयता एवं उÈत उपाͬध Ǒदए जाने कȧ Ǔतͬथ एवं

योÊयता ĤाÜत करने कȧ Ǔतͬथ अंͩकत होगा।

(2)

Ĥ×येक वह वष[ िजसमɅ ऐसी सूची का Ĥकाशन नहȣं होगा, उस वष[ Ǔनबंधक पǐरषɮ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत

Ǔनिæचत सीमा तक एक पूरक सूची का मुġण एवं Ĥकाशन करेगा िजसमɅ-

(क)

उपरोÈत कंͫडका (1) (क) से (ग) मɅ Ǔनधा[ǐरत åयवèथा के अनुǾप उन åयिÈतयɉ का नाम अंͩकत

होगा िजनका नाम ऐसी पूरक सूची Ĥकाͧशत ͩकए जाने के वष[ मɅ पंजी मɅ शाͧमल हुआ हो।

(ख)

उन åयिÈतयɉ का नाम भी शाͧमल होगा िजनका नाम पंजी से उस वष[ हटाया गया हो।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

21

58.

Ǔनरसन एवं åयावृि×त:-

(1) Ǔनयमावलȣ के अÚयाधीन काय[कलाप मɅ मतांतर/ħांǓत होने पर ͪवभाग से ĤाÜत परामश[/Ǔनदेश के आलोक

मɅ हȣ कार[वाई कȧ जा सकेगी।

(2) Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ मɅ आवæयकतानुसार राÏय सरकार समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।

(3)

इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृ×त होने कȧ Ǔतͬथ के Ĥभाव से पूव[ कȧ सभी अͬधसूचना/संकãप इस हद तक

संशोͬधत समझे जायɅगे।

अनुसूची - I

झारखÖड राÏय ͬचͩक×सा पष[द कȧ शुãक संरचना

Đम संÉया

शुãक का Þयोरा

राͧश

1.

औपबंͬधक पंजीकरण

1000/-

2.

èथायी पंजीकरण

2000/-

3.

ͪवदेशी औपबंͬधक पंजीकरण

10100/-

4.

ͪवदेशी èथायी पंजीकरण

20100/-

5.

Registration subject to confirmation of authenticity from

previous state council Candidates whose verification has

been done earlier are required to pay Rs.10100/- and who

were registered by any state medical council without

verification has been done to pay Rs.20100/- Registration

fees subject to reply from previous state council).

6.

ͪवदेशी èथानांतरण

पंजीकरण

700/-

(A delay fine for registration of PG degrees @ Rs.200/- per

year per degree)

7.

अǓतǐरÈत योÊयता Ĥͪविçट

1000/-

8.

अनापि×त Ĥमाण पğ

500/-

9.

अÍछȤ िèथǓत Ĥमाण पğ

1000/-

10.

डुÜलȣकेट औपबंͬधक Ĥमाण

2000/-

11.

डुÜलȣकेट èथायी Ĥमाण पğ

1000/-

इसमɅ आवæयकतानुसार समय-समय पर पǐरवत[न ͩकया जा सकता है ।

Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत Ǒदनांक 17.04.2023 को मद संÉया 4 के Ǿप मɅ ĤाÜत है।

अनुलÊनक-यथोÈत ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

अǾण कुमार ͧसंह,

अपर मुÉय सͬचव l

22

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

Appendix

FORM NO. - 1

(Register Showing particulars of the Members of the Council)

(See Rule 5)

Name

Address

Whether

nominated or

elected, and, in

the case of

elected

members, by

whom elected

Tenure

Date of

commencement

of tenure

The date on

which the term

is to expire in

ordinary

course.

If the appointment

terminates before the

due date mentioned

in column 6, then the

date and reason of

earlier termination.

(See section 10 & 11)

1

2

3

4

5

6

7

FORM NO.- 2

(See Rule- 16)

Nomination Paper.

Nomination Paper.

1.

Name of candidate

2.

Father’s Name.

3.

Age.

4.

Nature of qualification under section 4.

5.

Address.

6.

Signature of proposer

7.

Signature of seconder.

Returning Officer.

INSTRUCTIONS.

Nomination papers which are not received by the Returning Officer before……………on the

……….day of………………. Shall be invalid.

FORM No.-3

(See Rule 19 ¼[k½

VOTING PAPER

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

23

Counterfoil

Serial Number of voting paper.

Serial Number of voting paper.

One/Two member (s) is/are to be elected

To the Council by the persons entered in the Electoral Roll.

--------------

Serial number of

candidates duly

nominated.

Names and address

of candidates duly

nominated.

Vote.

1

2

3

4

For elections under clauses (c) to

(d) of section 4.

I hereby declare that my name

appears on the Electoral Roll.

Signature and place of residence.

FORM NO.- 4

Register of Registered Practitioners

(See rule 25)

Serial

no.

Date of

Registration

Name

Address or

Appointment

Qualifications

and dates

thereof.

Date and reason of removal

Date. Section of the Act under

which the name is removed.

Remarks

1

2

3

4

5

6

7

FORM NO. –5

(Application for Registration along with declaration)

(See rule-

24

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

Page 2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

25

FORM NO. - 6

(Certificate of Registration)

(See rule –26 ¼d½)

26

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

FORM NO. – 7

(Certificate of Provisional Registration)

(See rule –26 ¼[k½)

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

27

FORM NO.- 8

(See rule –29)

(Additional Medical Qualification Certificate)

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 24 मई, 2023

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 298 -- 50