झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
19 Ïयेçठ, 1945 (श०)
संÉ या – 348 राँची, शुĐवार, 9 जून, 2023 (ई०)
Įम, Ǔनयोजन, Ĥͧश¢ण एवं कौशल ͪवकास ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
8 जून, 2023
संÉया-01/èथा0Į0Ǔन0Ĥ0-9063/2016(खंड-III)- 1008--Įम, Ǔनयोजन, Ĥͧश¢ण एवं कौशल
ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची के अंतग[त Įम सेवा (तकनीकȧ) संवग[ के पदाͬधकाǐरयɉ के ǓनयुिÈत,
ĤोÛनǓत एवं सेवाशतȶ Ǔनयमावलȣ के Ǔनधा[रण हेतु ͪवभागीय अͬधसूचना सं0-544, Ǒदनांक-
01.04.2022( गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ-06.04.2022 ) ɮवारा झारखÖड Įम सेवा (तकनीकȧ)
संवग[ (भŧती, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतȶ) Ǔनयमावलȣ (संशोͬधत), 2023 अͬधसूͬचत है । िजसे
झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा संशोͬधत Ǔनयमावलȣ गǑठत करते है ।
अÚयाय-1
Ĥारिàभक
1॰ संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभः-
(i) यह Ǔनयामवलȣ झारखÖड Įम सेवा (तकनीकȧ) संवग[ (भŧती, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतȶ)
Ǔनयमावलȣ (संशोधन), 2023 कहलायेगी ।
(ii) इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।
(iii) यह Ǔनयमावलȣ इस अͬधसूचना के Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगी ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 9 जून, 2023
2. झारखÖड Įम सेवा (तकनीकȧ) संवग[ (भŧती, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतȶ) Ǔनयमावलȣ,
2022 के भाग-6 के Ǔनयम-13 उप Ǔनयम-(3) के Ĥावधान को Ǔनàनवत् ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
पूव[ का Ĥावधान
संशोͬधत Ĥावधान
ͪवभागीय परȣ¢ा मɅ उ×तीण[ता एवं सàपुिçटः- Įम
सेवा (तकनीकȧ) संवग[ के सभी पदाͬधकाǐरयɉ को
ͩकसी भी उÍचतर पद पर ĤोÛनǓत के ͧलए ͪवभागीय
परȣ¢ा के सभी ͪवषयɉ यथा- ͪवͬध भाग-1 (A)/ͪवͬध
भाग-1 (B),ͪवͬध भाग-II, लेखा, ǑहÛदȣ, कàÜयूटर
(सैƨांǓतक एवं åयावहाǐरक) मɅ उÍच èतर से एवं
जनजातीय भाषा मɅ Ǔनàन èतर से उ×तीण[ होना,
वाͪष[क गोपनीय चǐरğी संतोषĤद तथा सेवा संपुçट
होना अǓनवाय[ होगा।
ĤोÛनǓत हेतु आरोपɉ कȧ समी¢ा के ͧलए
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,
झारखÖड
के
संकãप
संÉया-6227
Ǒदनांक-
20.11.2008 के Ĥावधान तथा इस संबंध मɅ सरकार
ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त Ǒदशा Ǔनदȶश लागू
हɉगे।
ͪवभागीय परȣ¢ा मɅ उ×तीण[ता एवं सàपुिçटः- Įम
सेवा (तकनीकȧ) संवग[ के सभी पदाͬधकाǐरयɉ को
ͩकसी भी उÍचतर पद पर ĤोÛनǓत के ͧलए ͪवभागीय
परȣ¢ा के सभी ͪवषयɉ यथा- ͪवͬध भाग-1 (A)/ͪवͬध
भाग-1 (B), ͪवͬध भाग-II, लेखा, ǑहÛदȣ, कàÜयूटर
(सैƨांǓतक एवं åयावहाǐरक) मɅ उÍच èतर से एवं
जनजातीय भाषा मɅ Ǔनàन èतर से उ×तीण[ होना,
वाͪष[क गोपनीय चǐरğी संतोषĤद तथा सेवा संपुçट
होना अǓनवाय[ होगा।
ĤोÛनǓत हेतु आरोपɉ कȧ समी¢ा के ͧलए काͧम[क,
ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड के
संकãप
संÉया-6227
Ǒदनांक-20.11.2008
के
Ĥावधान तथा इस संबंध मɅ सरकार ɮवारा समय-
समय पर Ǔनग[त Ǒदशा Ǔनदȶश लागू हɉगे।
परÛतु यह ͩक अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ, 2022 कȧ
गजट मे Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ 06.04.2022 के पूव[
ǓनयुÈत एवं सàपुçट Įम सेवा (तकनीकȧ) संवग[ के
पदधारक/पदाͬधकारȣ को उप Ǔनयम-3 मɅ उãलेͨखत
ͪवभागीय परȣ¢ा मɅ उ×तीण[ता के Ĥावधानɉ से
ͪवमुिÈत होगी ।
3. ‘‘झारखÖड Įम सेवा (तकनीकȧ) संवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2022’’
इस हद तक संशोͬधत समझे जायेगे तथा Ǔनयमावलȣ के शेष अंश यथावत् रहेगɅ ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
राजेश कुमार शमा[,
सरकार के सͬचव ।
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥका
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
ͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 348 – 50