झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
16 आषाढ़, 1945 (श०)
संÉ या – 393 राँची, शुĐवार, 7 जुलाई, 2023 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
7 जुलाई, 2023
संÉया-एल०जी०-03/2023-46—लेज०, झारखंड ͪवधान मंडल का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम
िजस पर माननीय राÏयपाल Ǒदनांक-28/06/2023 को अनुमǓत दे चुकɅ है, इसके ɮवारा सव[साधारण
कȧ सूचना के ͧलए Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।
इटकȧ ɪयूबरकुलोͧसस सेनेटोǐरयम (रेगुलेशन ऑफ ǒबिãडंग) (संशोधन) अͬधǓनयम, 2023
(झारखÖड अͬधǓनयम- 10, 2023)
ͪवषय सूची
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ
2.
Ǔनरसन और åयावृि×तयाँ
इटकȧ ɪयूबरकुलोͧसस सेनेटोǐरयम (रेगुलेशन ऑफ ǒबिãडंग) अͬधǓनयम, 1951 (यथा अंगीकृत) को
झारखÖड राÏय मɅ Ǔनरèत करने के ͧलए एक अͬधǓनयम ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 7 जुलाई, 2023
यह भारत गणराÏय के चौहतरवɅ वष[ मɅ झारखंड राÏय के ͪवधान सभा ɮवारा Ǔनàनानुसार
अͬधǓनयͧमत होः-
1.
संͯ¢Üत शीष[क, ͪवèतार और Ĥारंभः-
(1)
इस अͬधǓनयम को इटकȧ ɪयूबरकुलोͧसस सेनेटोǐरयम (रेगुलेशन ऑफ ǒबिãडंग) संशोधन
अͬधǓनयम, 2023 कहलाएगा ।
(2)
इसका ͪवèतार पूरे झारखंड राÏय मɅ होगा ।
(3)
यह त×काल Ĥभाव से लागू होगा ।
2.
Ǔनरसन और åयावृि×तयाँ - इटकȧ ɪयूबरकुलोͧसस सेनेटोǐरयम (रेगुलेशन ऑफ ǒबिãडंग)
अͬधǓनयम, 1951 (यथा अंगीकृत) को एतद ɮवारा Ǔनरèत ͩकया जाता है ।
परÛतु इस तरह के Ǔनरसन के बावजूद, एतद ɮवारा Ǔनरͧसत अͬधǓनयम के तहत ͩकया गया कोई
भी काय[ या कȧ गई कोई कार[वाई या कȧ गई कͬथत कार[वाई, जहां तक इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के
साथ असंगत नहȣं है, को इस अͬधǓनयम के संगत Ĥावधानɉ के तहत ͩकया गया या ͧलया गया माना जाएगा ।
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नͧलन कुमार,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची ।
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
7 जुलाई, 2023
संÉया-एल०जी०-03/2023-47—लेज०, झारखंड ͪवधान मंडल ɮवारा यथा पाǐरत और
माननीय राÏयपाल ɮवारा Ǒदनांक-28/06/2023 को इटकȧ ɪयूबरकुलोͧसस सेनेटोǐरयम (रेगुलेशन ऑफ
ǒबिãडंग) (संशोधन) अͬधǓनयम, 2023 का Ǔनàनांͩकत अंĒेजी अनुवाद झारखंड राÏयपाल के
Ĥाͬधकार से इसके ɮवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है, िजसे भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 348 के
खंड (3) के अधीन उÈत अͬधǓनयम का अंĒेजी भाषा मɅ Ĥाͬधकृत पाठ समझा जाएगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 7 जुलाई, 2023
3
THE ITKI TUBERCULOSIS SANATORIUM (REGULATION OF BUILDING)
(AMENDMENT) ACT, 2023
(Jharkhand Act- 10, 2023)
SUBJECT INDEX
1.
Short Title, extent and commencement
2.
Repeal and Savings
An Act to repeal the The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building) Act,
1951 (As adopted) in its application to the state of Jharkhand.
Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the seventy fourth year
of the republic of India as follows:-
1.
Short Title, Extent and Commencement-
(1)
This act may be called the The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of
Building) (amendment) Act, 2023.
(2)
It shall extend to the whole state of Jharkhand.
(3)
It shall come into force with immediate effect.
2.
Repeal and Savings- The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building)
Act, 1951 (As adopted) is hereby repealed.
Provided that Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or
purported to have been done or taken under the Act hereby repealed shall, in so far as it is
not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken
under the corresponding provisions of this Act.
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नͧलन कुमार,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची ।
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 393 – 50