झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

4 Įावण, 1945 (श०)

संÉ या – 436 राँची, बुधवार, 26 जुलाई, 2023 (ई०)

पंचायती राज ͪवभाग

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अͬधसूचना

26 जुलाई, 2023

अͬधसूचना जी. एस. आर. - ....1784--

झारखÖड पंचायत राज अͬधǓनयम, 2001 कȧ धारा 131 कȧ उपधारा (1) ɮवारा Ĥद×त शिÈत का

Ĥयोग करते हुए एतद ɮवारा झारखÖड पंचायत उपबंध (अनुसूͬचत ¢ेğो पर ͪवèतार) Ǔनयमावलȣ

2022 का औपबंͬधक ĤाǾप Ĥकाͧशत ͩकया जाता हɇ I

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

Ǔनयम

अÚयाय 1

Ĥारिàभक

1.

झारखÖड पंचायत उपबंध (अनुसूͬचत ¢ेğो पर ͪवèतार) Ǔनयमावलȣ 2022

संͯ¢Üत नाम और Ĥारंभ:-

(क) यह Ǔनयमावलȣ “झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूͬचत ¢ेğो पर ͪवèतार) Ǔनयमावलȣ, 2022”

कहलायेगी।

(ख) यह सरकार ɮवारा अͬधसूचना Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृ×त होगी।

(ग) इसका ͪवèतार झारखंड राÏय के अनुसूͬचत ¢ेğɉ मɅ होगा।

2.

पǐरभाषाएँ: इस Ǔनयमावलȣ मɅ जब तक ͩक संदभ[ मɅ अÛयथा अपेͯ¢त न हो:-

(क) “अͬधǓनयम“ से अͧभĤेत है झारखंड पंचायत राज अͬधǓनयम, 2001

(ख) “बैठक“ से अͧभĤेत है Ēाम सभा एवं Ēाम सभा के सहयोग के ͧलए गǑठत सͧमǓतयɉ कȧ

बैठक।

(ग) “धारा” से अͧभĤेत है, झारखंड पंचायत राज अͬधǓनयम 2001 कȧ धाराएँ।

(घ) “सͬचव” से अͧभĤेत है, Ēाम पंचायत का पंचायत सͬचव।

(ङ)

‘‘Ēाम सभा अÚय¢’’ से अͧभĤेत है, अनुसूͬचत ¢ेğ मɅ Ēाम सभा ¢ेğ मɅ परàपरा से Ĥचͧलत

रȣǓत-ǐरवाज़ के अनुसार माÛयता ĤाÜत åयिÈत हो जो Ēाम Ĥधान Ēाम सभा अÚय¢ यथा

मांझी, मुंडा, मानकȧ, डोकलो सोहोर, पंचपरगनैत, पड़हा-राजा,पाहन, महतो या ͩकसी अÛय

नाम से जाना जाता हो।

(च) “अनुसूͬचत ¢ेğ” से अͧभĤेत है भारत के संͪवधान के अनुछेद 244 खंड (1) के अधीन घोͪषत

पांचवी अनुसूͬचत के ¢ेğ।

(छ) “Ēाम सभा“ से अͧभĤेत है, झारखÖड पंचायत राज अͬधǓनयम- 2001 कȧ धारा 3 मɅ

पǐरभाͪषत Ēाम सभा।

(ज) “Ēाम पंचायत कȧ काय[काǐरणी सͧमǓत”सेअͧभĤेत है, Ēाम पंचायत èतर पर Ǔनवा[ͬचत मुͨखया

एवं वाड[ सदèय I

(झ) “सामुदाǓयक संसाधन” से अͧभĤेत है, Ēाम सभा के अͬधसूͬचत पारàपǐरक सीमा ¢ेğ मɅ

अविèथत ĤाकृǓतक संसाधन यथा जल, जंगल, जमीन, लघु खǓनज और अÛय ĤाकृǓतक

संसाधन जो Ǔनजी èवाͧम×व से अलग है एवं पारंपǐरक सामुदाǓयक उƧेæयɉ के ͧलए उपयोग

ͩकये जाते हɇ।

यथा-1: भू-राजèव अͧभलेख मɅ Ēाम सभा सीमा ¢ेğ के भीतर संधाǐरत सामुदाǓयक संसाधन।

यथा-2: अनुसूͬचत जनजाǓत और अÛय परàपरागत वन Ǔनवासी (वन अͬधकारो कȧ माÛयता)

अͬधǓनयम, 2006 तथा अÛय कोई अͬधǓनयम, Ǔनयम या ͪवǓनयमन के अधीन माÛयता

ĤाÜत सामुदाǓयक अͬधकार।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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यथा-3: जैव ͪवͪवधता अͬधǓनयम, 2002 एवं त×संबंधी Ǔनयमावलȣ के अधीन जन जैव ͪवͪवधता

पंजी मɅ संधाǐरत Ēाम सभा ¢ेğ के भीतर पारàपǐरक £ान, पƨǓत, जैव ͪवͪवधता के संतुलन

èथाͪपत करती कृͪष तकनीक, बौͪƨक £ान सàपदा इ×याǑद।

यथा 4: ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अधीन Ēाम सभाओं के सामूǑहक Ǔनण[य के माÚयम से तय पारàपǐरक

सीमा ¢ेğ के अंतग[त सामुदाǓयक संसाधन।

(ञ) “लघु वन उपज”के अंतग[त पादक मूल के सभी गैर-इमारती वनो×पाद हɇ, िजसमɅ, बाँस, झाड़

झंकाड़, ठूंठ, बɅत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, तɅदू या केÛदू प×ते, औषधीय पौधɉ और

जड़ी- बुटȣयाँ, मूल, कÛद और इसी Ĥकार के उ×पाद सिàमͧलत है;

(ट)

‘‘जंगल’’से अͧभĤेत हɇ, वन भूͧम तथा उसमɅ पाए जाने वनोपज, जो भारतीय वन अͬधǓनयम,

1927 (1927 का 16) कȧ धारा 2(4) मɅ यथा पǐरभाͪषत है,

(ठ) ‘‘वन भूͧम’’से अͧभĤेत हɇ, ͩकसी वन ¢ेğ के अंतग[त आने वालȣ ͩकसी Ĥकार कȧ भूͧम

अͧभĤेत है और इसके अंतग[त अवगȸकृत वन, असीमांͩकत वन या समझे गये वन, संरͯ¢त

वन, आरͯ¢त वन, अßयारÖय और राçĚȣय उɮयान भी है;

(ड)

“लघु जल Ǔनकायɉ” से अͧभĤेत है, गाँव कȧ सीमा मɅ आने वालɅ ऐसे जल Ǔनकाय यथा- चुआँ,

डांड़ी, झरना, आहर, पाईन, तालाब अथवा नदȣ, नाला या अÛय ͩकसी नाम से जाने वालȣ

संरचनाएं आएगी िजसका जल भराव का ¢ेğफल 10 (दस ) हेÈटेयर तक हो ।

(ढ)

“लघु खǓनज” से अͧभĤेत है, खान और खǓनज (ͪवकास और ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम, 1957

कȧ धारा 3 के खंड(ई) मɅ पǐरभाͪषत लघु खǓनज।

(ण) “मादक ġåय” से अͧभĤेत है, झारखÖड एÈसाइज एÈट 1915 के धारा-4 मɅ पǐरभाͪषत “देशी

शराब” या “ͪवदेशी शराब” कȧ Įेणी मɅ आने वाले वाले मादक पदाथ[।

(त) “उधार” से अͧभĤेत है, झारखÖड Ǔनजी साहूकारȣ (Ǔनषेध) अͬधǓनयम 2016 कȧ धारा- 2 (ग)

मɅ पǐरभाͪषत उधार।

(थ) “समुͬचत èतर पर पंचायत” से अͧभĤेत हɇ, ǒğèतरȣय पंचायत का वह èतर जो ͩकसी ͪवͧशçट

कृ×य के अनुपालन के ͧलए अͬधकृत ͩकये गए है।

(द)

“परामश[” से अͧभĤेत है, इस Ǔनयम के अधीन पूव[ संसूͬचत सलाह या ͪवमश[ ।

(ध) “ĤाकृǓतक संसाधन” से अͧभĤेत है, वैसे सभी संसाधन जो ĤकृǓत ɮवारा Ĥद×त एवं Ǔनͧम[त

हो।

(न) “गृहèथी” से अͧभĤेत है ऐसे åयिÈतयɉ का कोई समूह जो एक हȣ घरेलू इकाई के सदèयɉ के

Ǿप मɅ संयुÈत Ǿप से Ǔनवास तथा भोजन करता हो I

4

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

अÚयाय 2

Ēाम सभा

3.

Ēाम एवं Ēाम सभा का गठन :

(क) झारखÖड पंचायत राज अͬधǓनयम 2001 कȧ धारा 2(ii) के अनुसूͬचत ¢ेğɉ के Ĥावधानɉ के

अंतग[त Ēाम का गठन ͩकया जायेगा I

(ख) झारखÖड पंचायत राज अͬधǓनयम 2001 कȧ धारा 3 (i) एवं (iii) के अनुसार राÏय सरकार

के Ǔनदȶश पर िजला दंडाͬधकारȣ, िजला गजट मɅ अͬधसूचना ɮवारा Ēाम को ͪवǓनǑद[çट कर

सकɅ गे |

4.

Ēाम सभा का गठन एवं उसकȧ संरचना: झारखÖड Ēाम सभा (गठन, बैठक कȧ ĤͩĐया एवं

काम काज का संचालन) Ǔनयमावलȣ 2003 कȧ धारा 3 एवं 4 मɅ अंतǓन[Ǒहत Ĥावधानɉ के

अनुकूल Ēाम सभा का गठन ͩकया जायेगा एवं उसी के अनुǾप संरचना होगी I

5.

Ēाम सभा के काम काज का संचालन : झारखÖड Ēाम सभा (गठन, बैठक कȧ ĤͩĐया एवं

काम काज का संचालन) Ǔनयमावलȣ 2003 कȧ धारा 5 से 13 मɅ अंतǓन[Ǒहत Ĥावधानɉ के

अनुकूल Ēाम सभा कȧ बैठक एवं काम काज का संचालन ͩकया जायेगा I अÛय Ǔनàन Ǔनयम

Ĥभावी हɉगे,

5.1 Ēाम पंचायत का काया[लय हȣ Ēाम सभा का काया[लय होगा। यǑद ͩकसी पंचायत मɅ एक से

अͬधक Ēाम सभा हो, तो Ĥ×येक Ēाम सभा का अपने गाँव मɅ अपना काया[लय होगा, जैसे ͩक

साव[जǓनक भवन, समाज मंǑदर, खालȣ èकूल या कोई भी èथान जहाँ जनता कȧ पहुँच

आसान हो, और ऐसा कोई èथान न होने कȧ िèथǓत मɅ एक सामाÛय åयिÈत का घर, बशतȶ

ͩक ऐसे काया[लय के ͧलए ͩकसी भी Ǿप मɅ कोई ͩकराया नहȣं Ǒदया जाएगा

5.2 Ēाम पंचायत Ēाम सभा के सामाÛय अधी¢ण, Ǔनयंğण और Ǔनदȶशन मɅ काय[ करेगी।

5.3 Ēाम सभा के Ǔनण[यɉ के ͩĐयाÛवयन कȧ िजàमेदारȣ Ēाम पंचायत कȧ काय[काǐरणी सͧमǓत कȧ

होगी ।

6. Ēाम सभा कȧ èथायी सͧमǓतयाँ:

6.1

(क)

Ēाम सभा अपने कृ×यɉ एवं कत[åयɉ के Ǔनव[हन के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत èथायी सͧमǓतयɉ का

गठन कर सकेगी:-

Ēाम

ͪवकास

सͧमǓत

Ēाम ͪवकास सͧमǓत, Ēाम के सàपूण[ ͪवकास के ͧलए एक योजना

तैयार करेगी तथा इसे Ēामसभा को अनुमोदन के ͧलए Ĥèतुत करेगी।

साव[जǓनक सàपदा

सͧमǓत

यह सͧमǓत गांवɉ मɅ उपलÞध सभी सरकारȣ तथा सामुदाǓयक

पǐरसàपि×तयɉ का लेखा-जोखा रख सकेगी I गांव के सामुदाǓयक एवं

ĤाकृǓतक संसाधन यथा- जल, जंगल, जमीन के संर¢ण, संवƨ[न तथा

उपयोग के मामले मɅ Ēामसभा को अपना मंतåय देगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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कृͪष सͧमǓत

यह सͧमǓत कृͪष, पशुपालन, डेयरȣ, कुÈकुट पालन, म×èय पालन,

वाǓनकȧ तथा इससे सàबƨ गरȣबी उÛमूलन संबंधी काय[Đमɉ के

मामले मɅ ͪवचार कर सकेगी।

èवाèØय सͧमǓत

इस सͧमǓत ɮवारा Ēामीण èवÍछता, मǑहला एवं बाल-èवाèØय,

पोषण तथा पǐरवार कãयाण संबंधी योजनाओं पर ͪवचार कर

सकेगी ।

Ēाम र¢ा सͧमǓत

गांवɉ कȧ जमीन पर अǓतĐमण, खेत कȧ मेड़ को लेकर ͪववाद, पशु

ɮवारा फसल खाने पर उ×पÛन ͪववाद, गांवɉ मɅ पाǐरवाǐरक झगड़ɉ का

Ǔनराकरण तथा गांव कȧ शांǓत åयवèथा को बहाल करने मɅ Ēाम र¢ा

सͧमǓत कȧ भूͧमका Ǔनभा सकेगी I

आधारभूत संरचना

सͧमǓत

इस सͧमǓत Ēामीण आवास, जलापूǓत[ İोतɉ, शौचालय, सड़क एवं

आवागमन के अÛय माÚयमɉ, Ēामीण ͪवɮयुतीकरण के साथ-साथ

सभी Ĥकार के Ǔनमा[ण काय[ एवं उनका अनुĮवण कर सकेगी ।

ͧश¢ा

एवं

सामािजक

Ûयाय

सͧमǓत

यह

सͧमǓत मुÉयतः

Ĥाथͧमक

ͧश¢ा,

जनͧश¢ा,

सा¢रता,

पुèतकालय, सामािजक Ûयाय एवं सांèकृǓतक काय[कलापɉ के ͪवषय

पर काम करेगी। सͧमǓत अनुसूͬचत जाǓतयɉ, अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ

के साथ हȣ कमजोर वगɟ यथा-Ǒदåयांगाजन एवं आǑदम जनजाǓत के

शै¢ͨणक-आͬथ[क उ×थान, सामािजक अÛयाय से सुर¢ा Ĥदान करना

एवं मǑहलाओं व बÍचɉ के कãयाण संबंधी काय[ करेगी ।

Ǔनगरानी सͧमǓत

Ēाम सभा के भौगोͧलक सीमा के भीतर Ēाम पंचायत या ͩकसी भी

अÛय सरकारȣ या गैर सरकारȣ संèथाओं के कायɟ, योजनाओं अÛय

काय[कलापɉ चाहे वह åयिÈत ͪवशेष से सàबिÛधत हो या सामुदाǓयक

ͪवकास कȧ योजनाएं हो, Ǔनगरानी सͧमǓत को उसके पय[वे¢ण करने

और Ēाम सभा को ͪवͬध सàमत कारवाई के ͧलए अनुसंशा करने का

अͬधकार होगा I Ēाम सभा आवæयकतानुसार एक या एक से अͬधक

Ǔनगरानी सͧमǓत का गठन कर सकती है। Ēाम पंचायत का Ǔनवा[ͬचत

सदèय Ǔनगरानी सͧमǓत का सदèय नहȣं हो सकता है।

(ख) Ēाम सभा शांǓत और कानून åयवèथा , लघु वन उपज के èवाͧम×व एवं Ĥबंधन, मादक ġåय

के Ǔनगरानी, उधार पैसे के ऊपर Ǔनयंğण एवं जल Ǔनकायɉ के Ĥबंधन जैसे कायɟ हेतु अलग

से सͧमǓतयɉ का गठन कर सकेगी अथवा Ǔनयम 6.1(क) के अंतग[त गǑठत सͧमǓतयɉ को

सàबंͬधत कायɟ को हèतांतरण भी कर सकेगी I

(ग) Ēाम सभा Ĥèताव के माÚयम से सͧमǓतयɉ के सदèयɉ एवं कायɟ को संशोͬधत कर सकेगी

एवं èथायी सͧमǓतयाँ Ēाम सभा के Ǔनदȶशɉ के अनुसार काय[ करɅगी I ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ दो

या दो से अͬधक गाँव का ĤǓतǓनͬध×व करने हेतु एक संयुÈत सͧमǓत का गठन ͩकया जा

सकता है I

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

(घ) उपरोÈत सͧमǓतयɉ का गठन Ēाम सभा कȧ साधारण बैठक मɅ सदèयɉ कȧ आम

सहमǓत/बहुमत के आधार पर ͩकया जाएगा। Ĥ×येक सͧमǓत मɅ 8 -11 सदèय होगɅ, िजसके

अंतग[त कम से कम 50 ĤǓतशत मǑहलाएं हɉगी एवं कम से कम 40 ĤǓतशत अनुसूͬचत

जनजाǓत के सदèय का होना अǓनवाय[ होगा। सͧमǓत èवयं अपने सदèयɉ मɅ से एक सदèय

को अÚय¢ के Ǿप मɅ एवं एक को संयोजक मनोनीत करेगी।

6.2

èथायी सͧमǓतयɉ कȧ काय[ Ĥणालȣ:

(क) साधारणतः कामकाज के संचालन के ͧलए Ĥ×येक èथायी सͧमǓत कȧ बैठक Ēाम सभा ¢ेğ के

अंदर, Ēाम सभा ɮवारा Ǔनधा[ǐरत, èथान पर माह मɅ कम से कम एक बार होगी।

(ख) सͧमǓतयɉ कȧ बैठक कȧ सूचना बैठक कȧ तारȣख से पूरे तीन Ǒदन पूव[ उसके सभी सदèयɉ को

दȣ जाएगी। सूचना मɅ तारȣख, समय, èथान एवं चचा[ के ǒबंदु भी वͨण[त हɉगे।

(ग) èथायी सͧमǓत कȧ बैठक के ͧलए गणपूǓत[ त×समय गǑठत èथायी सͧमǓत के आधे सदèयɉ से

होगी। यǑद ͩकसी बैठक मɅ गणपूǓत[ न हो तो बैठक के अÚय¢ ऐसी तारȣख तथा समय के

ͧलए बैठक èथͬगत कर सकɅ गे, जो उनके ɮवारा Ǔनयत ͩकया जाये तथा इसकȧ सूचना सभी

को हो। ऐसी अगलȣ बैठक मɅ गणपूǓत[ कȧ आवæयकता नहȣं होगी।

(घ) Ēाम सभा का कोई भी सदèय ͩकसी भी èथायी सͧमǓत कȧ बैठक मɅ Ēाम सभा अÚय¢ कȧ

अनुमǓत से भाग ले सकता है परÛतु उसे Ǔनण[य के ͧलए मतदान देने का अͬधकार नहȣं

होगा।

(ङ)

èथायी सͧमǓत के ͩकसी बैठक के सम¢ लाए गए Ĥæनɉ का ͪवǓनæचय उपिèथत तथा मत

देने वाले सदèयɉ के बहुमत ɮवारा ͩकया जाएगा। मतɉ के बराबर होने कȧ दशा मɅ

सभापǓत/अÚय¢ का मत Ǔनणा[यक होगा।

(च) èथायी सͧमǓत मुÉयतः केवल उनको सौपɅ गए मामलɉ के सàबÛध मɅ हȣ ͪवǓनæचय करɅगी।

यǑद मामले मɅ ͪव×तीय पहलु भी ǓनǑहत है तो उस मामले को अपनी ͧसफाǐरश के साथ आगे

ͪवचाराथ[ हेतु Ēाम सभा के सम¢ रखेगी।

(छ) बैठक कȧ कार[वाई èथायी सͧमǓत के संयोजक ɮवारा अͧभͧलͨखत कȧ जायेगी।

(ज) सभी सͧमǓतयɉ कȧ बैठक कȧ कार[वाई अलग अलग पंजी मɅ दज[ कȧ जायेगी तथा उसे पंचायत

सͬचव कȧ अͧभर¢ा मɅ Ēाम सभा या पंचायत काया[लय मɅ रखा जायेगा।

अÚयाय-3

सामुदाǓयक संसाधनɉ का Ĥबंधन

7.

सामुदाǓयक संसाधनɉ कȧ सुर¢ा एवं Ĥबंधन :

(क) Ēाम सभा अपने पारंपǐरक सीमा के भीतर के ĤाकृǓतक İोतɉ का जैसे भूͧम, जल, वन एवं

लघु खǓनज का अनुसूͬचत जनजाǓत परंपरा के ǽǑढ़जÛय ͪवͬध, सामािजक एवं धाͧम[क Ĥथाओ

के अनुसार परंतु संͪवधान के उपबंधɉ के अधीन तथा त×समय Ĥवृत कɅ ġ या राÏय सरकार के

सुसंगत ͪवͬधयɉ कȧ भावना का सàयक Úयान रखते हुए Ĥबंध कर सकेगी एवं सामुदाǓयक

èवाͧम×व का अͬधकार भी रख सकेगी।

(ख) Ēाम सभा कȧ साव[जǓनक सàपदा सͧमǓत पारàपǐरक ¢ेğ के सीमा के भीतर अविèथत

सामुदाǓयक संसाधनɉ का ͪववरणी अͧभलेख पंजी मɅ संधाǐरत करेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

7

(ग) साव[जǓनक सàपदा सͧमǓतĒाम सभा ¢ेğ के सीमा के भीतर अविèथत सामुदाǓयक संसाधनɉ

का संर¢ण एवं सतत् उपयोग हेतु Ĥबंधन 5 वषȸय योजना तैयार कर Ēाम सभा के अनुमोदन

हेतु उपलÞध करायेगी।

(घ) Ēाम सभा कȧ साव[जǓनक सàपदा सͧमǓत, Ēाम सभा के ¢ेğांतग[त संसाधनɉ का Ĥबंधन

करेगी। Ēाम सभा या सͧमǓत के आमंğण पर ĤाकृǓतक संसाधनɉ से संबिÛधत जानकार

åयिÈत या ͩकसी ͪवभाग के ĤǓतǓनͬध/ ͪवशेष£ या संबिÛधत ¢ेğ मɅ काम करनेवालȣ कोई

संèथा इस सͧमǓत के बैठकɉ मɅ भाग ले सकते हɇ।

(ङ)

Ēाम सभा सामुदाǓयक संसाधनɉ का Ĥबंधन एवं सतत् उपयोग हेतु Ǔनàन शतɟ का अनुपालन

सुǓनिæचत करायेगी ;

I. सामुदाǓयक संसाधनɉ पर Ēाम सभा ¢ेğ के सभी Ēामीणɉ को समान Ǿप से पहुँच हो।

II.

ऐसी ͩकसी ͩĐयाकलापɉ या ͪवनाशकारȣ åयवहारɉ वर ͪवǓनयͧमत करेगी, िजससɅ ͩक

सामुदाǓयक संसाधनɉ, पर ĤǓतकूल Ĥभाव डालता हो।

III.

सामुदाǓयक संसाधनɉ का Ǔनयंğण एवं Ĥबंधन समुदाय के पारàपǐरक पƨǓत तथा Ĥथाओं

के अनुसार ͩकया जाएगा।

अÚयाय-4

परàपराओं का संर¢ण एवं ͪववादɉ का Ǔनपटारा

8. परàपराओं का दèतावेजीकरण:

(क)

Ēाम सभा अपने ¢ेğ मɅ Ǔनवास करने वाले अनुसूͬचत जनजातीय समुदायɉ के ǽǑढ़जÛय

ͪवͬध, सामािजक एवं धाͧम[क Ĥथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संर¢ण के ͧलए

आवæयक कदम उठाएगी।

(ख)

राÏय सरकार ɮवारा पंचायतɉ के अͬधकार एवं दाǓय×व के सàबÛध मɅ Ǔनग[त Ǔनयम

अनुसूͬचत जनजाǓतकȧ Ĥथा, सामािजक, धाͧम[क और पारंपǐरक Ĥबंधन के अनुǾप होगा

और यǑद-

I. Ēाम सभा मɅ जब यह राय हो ͩक कोई Ǔनयम िजसे अनुसूͬचत ¢ेğɉ मɅ ͪवèताǐरत

ͩकया गया है, वह उनकȧ Ĥथा, सामािजक और धाͧम[क Ĥथाओं और समुदाǓयक के

पारंपǐरक Ĥबंधन Ĥथाओं या कोई भी ͪवषय जो अनुसूͬचत ¢ेğɉ के दायरे मɅ आता है के

अनुǾप नहȣं है तो Ēाम सभा इससे सàबिÛधत Ĥèताव बैठक मɅ पाǐरत कर सकती है।

II.

इस Ĥकार के पाǐरत Ĥèताव को Ēाम सभा उपायुÈत को अĒसाǐरत करेगी, िजसे

उपायुÈत राÏय सरकार को Ĥेͪषत करɅगे।

III.

सरकार ऐसे संकãप पर आवæयक काय[वाई करेगी और सूͬचत करेगी I

(ग)

संͪवधान तथा सरकार ɮवारा ĤǓतपाǑदत Ǔनयमɉ को Úयान मɅ रखते हुए Ēाम सभा को

अपने ¢ेğ मɅ शांǓत åयवèथा कायम करने का मौͧलक दाǓय×व होगा। Ēाम सभा अपने

समुदाय कȧ परàपरा के अनुǾप Ēाम सभा ¢ेğ मɅ Ǔनàन कारवाईयɉ/कायɟ के ͧलए

स¢म होगी-

8

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

I. भय रǑहत शांत माहौल कायम करना,

II. Ēाम सभा के नागǐरको कȧ अͧभåयिÈत कȧ èवतंğता एवं आ×मसàमान कȧ र¢ा करना,

III. मǑहलाओं के साथ दुåय[वहार, साव[जǓनक èथानɉ पर झगड़े इ×याǑद सǑहत असामािजक

त×वɉ के ɮवारा ͩकये जाने वाले दुराचार पर रोक लगाना,

IV. ͪववादɉ का समाधान पारंपǐरक रȣǓत ǐरवाजɉ एवं Ĥथागत कानून के अनुसार ͩकया जाना,

(घ)

Ēाम मɅ शांǓत åयवèथा बनाये रखना Ēाम सभा कȧ “Ēाम र¢ा सͧमǓत” का

उ×तरदाǓय×व होगा एवं Ēाम र¢ा सͧमǓत ɮवारा पारàपǐरक रȣǓत-ǐरवाज के अनुसार

माÛयता ĤाÜत åयिÈत जो मांझी, मुÖडा-मानकȧ, पड़हा राजा, परगनैत, पाहन, महतो या

ͩकसी भी अÛय नाम से जाने जाते हɉ, उनसे परामश[ एवं सहयोग ͧलया जाना अǓनवाय[

होगा। Ēाम सभा यह सुǓनिæचत करेगी ͩक सͧमǓत के अंतग[त ͧशͯ¢त, ĤǓतिçठत एवं

Ĥभावशालȣ åयिÈतयɉ को सदèय बनाया जाए एवं ऐसे åयिÈतयɉ का कोई अपराͬधक

इǓतहास न हो। परÛतु, Ĥभावशालȣ åयिÈत के संबंध मɅ यह सुǓनिæचत करना होगा ͩक

वो सͧमǓत के सदèयɉ पर दबाव न बना सके । यǑद सͧमǓत सदèयɉ पर अपराध का

आरोप या पीͫड़त के Ǿप मɅ आवेदन ͩकया हो तो, ऐसे सदèय सͧमǓत के सदèय के Ǿप

मɅ सुनवाई ĤͩĐया मɅ भाग नहȣं लɅगे I सͧमǓत Ǔनàन कायɟ को कर सकेगी:-

I.

Ēाम-सभा के Ǔनदȶशानुसार सͧमǓत संͪवधान के ͧसंƨातɉ का पालन करते हुए Ǔनण[य ले

सकेगी।

II. पड़ोस के गाँव के साथ बेहतर एवं सौहाद[ पूण[ संबंध सुǓनिæचत करना एवं पड़ोसी गाँव

से ͪववाǑदत मुƧɉ पर परèपर बातचीत करना I

III. Ēाम कȧ शांǓत भंग करने वालȣ घटनाओं, जो Ēाम र¢ा सͧमǓत के सं£ान मɅ आता है,

उनकȧ जांच कर अĒेतर काय[वाहȣ हेतु Ēाम सभा को ĤǓतवेǑदत करना।

IV. शांǓत भंग करने वालɉ को समझाना, यǑद आवæयक हो तो अͪवलंब इसका ĤǓतवेदन

Ēाम सभा को सौपना ।

V. यǑद ͪववादɉ का Ǔनपटारा Ēाम सभा या पारàपǐरक åयवèथा के समुͬचत èतर पर नहȣं

हो पाता है तो Ēाम सभा ĤǓतवेदन तैयार कर उपयु[Èत कार[वाई के ͧलए अनुमंडल

दंडाͬधकारȣ से अनुरोध करेगा।

VI. Ēाम र¢ा सͧमǓत ɮवारा जानमाल कȧ सुर¢ा करना एवं शांǓत åयवèथा कायम करना I

VII. अंधͪवæवास एवं जादू टोना से संबिÛधत मुƧɉ पर Ēाम र¢ा सͧमǓत अपना ĤǓतवेदन

Ēाम सभा कȧ खुलȣ बैठक मɅ ͪवचार ͪवमश[ के ͧलए Ĥèतुत करेगी।

VIII. अंधͪवæवास, जादू टोना, डायन ǒबसाहȣ, ओझा आǑद के संभाͪवत घटनाओं को रोकने

के ͧलए तथा इÛहɅ इन कुरȣǓतयɉ को समाÜत करने हेतु यथा संभव अͧभयान चलाएगी।

(ङ)

Ēाम सभा मɅ ͪववादɉ कȧ सुनवाई:

I.

Ēाम सभा के सम¢ ͧशकायत Ēाम सभा के सदèयɉ ɮवारा ͧलͨखत, मौͨखक, दूरभाष

एवं अÛय माÚयमɉ से लाया जा सकता है।

II.

यǑद ͩकसी åयिÈत/åयिÈतयɉ के ɮवारा Ēाम सभा मɅ ͪववाद को लाया जाता है तो Ēाम

सभा इस पर 8 Ǒदनɉ के अÛदर ͪवचार करेगी और सुनवाई के ͧलए Ǔतͬथ Ǔनधा[ǐरत

करेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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III. Ēाम सभा परàपरागत एवं पाǐरवाǐरक ͪववाद जैसे मुƧे िजसे आपसी चचा[ से सुलझाया

जा सके वैसे मुƧɉ कȧ सुनवाई करेगी।

IV. Ēाम सभा भारतीय दंड संǑहता 1860 के अंतग[त पǐरͧशçट 1 मɅ वͨण[त मुƧे को

èथानीय èतर पर सुनवाई कर सकेगी I

V.

Ēाम सभा गंभीर अपराͬधक सàबंͬधत मुƧɉ को (पǐरͧशçट-1 के मुƧɉ को छोड़कर)

Ǔनकटतम थाना Ĥभारȣ को त×काल मɅ सूͬचत करेगी I

VI. Ēाम सभा गàभीर ͪव×तीय/आͬथ[क सàबंͬधत मुƧɉ को (पǐरͧशçट-1 के मुƧɉ को छोड़कर)

अनुमंडल पदाͬधकारȣ को अĒसाǐरत करेगी।

VII. गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग समय- समय पर Ǔनयम मɅ बदलाव करके अÛय

मुƧɉ को Ēाम सभा को हèतांतǐरत कर सकेगी एवं सुनवायी से सàबंͬधत संधाǐरत ͩकये

जाने वाले मामलɉ के दèतावेजीकरण कȧ कार[वाई ĤͩĐया सàबिÛधत ͪवभाग ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।

VIII. ͩकसी ͪववाद पर सुनवाई अǓनवाय[ Ǿप से साव[जǓनक èथान पर होगी।

IX. Ēाम सभा या इसके ɮवारा अͬधकृत Ēाम सभा कȧ “ͧश¢ा एवं सामािजक Ûयाय

सͧमǓत” ͪवǑहत रȣǓत से मामले कȧ सुनवाई के ͧलए स¢म होगी एवं Ǔनण[यानुसार

समुͬचत काय[वाई के ͧलए स¢म होगी।

X.

ͪववादɉ का Ǔनण[य करते समय ĤाकृǓतक Ûयाय एवं Ĥथागत कानून के ͧसƨांतो को

ÚÛयान मɅ रखना होगा।

XI. अंǓतम Ǔनण[य पर पहुँचने के पूव[ दोनɉ प¢ के åयिÈत/यिÈतयɉ तथा कारवाई मɅ सͩĐय

Ǿप से शाͧमल सभी अÛय लोगɉ को अपने ͪवचारɉ को åयÈत करने का पया[Üत मौका

Ǒदया जाएगा।

XII. Ēाम सभा का मÛतåय ĤाÜत होने के बाद यǑद आवæयक हो तो सàबंͬधत सͧमǓत

उͬचत संशोधन कर सकेगी एवं अपने Ǔनçकषɟ एवं Ĥèतावɉ को पुनः Ēाम सभा के

सम¢ Ĥèतुत कर सकेगी।

XIII. सभी लोगɉ/प¢ɉ कȧ राय को सुनने के बाद सàबंͬधत सͧमǓत मामले पर अपने Ǔनçकषɟ

एवं अनुशंसा को Ēाम सभा के सम¢ आगे कȧ कारवाई के ͧलए Ĥèतुत करेगी एवं

तदनुसार Ēाम सभा Ǔनण[य लेगी। Ēाम सभा यह सुǓनिæचत करेगी कȧ Ēाम सभा मɅ

दोनɉ प¢ɉ से सàबंͬधत åयिÈतयɉ का सͧमǓत या Ēाम सभा के Ǔनण[य मɅ भागीदारȣ

नहȣं हो I

XIV. Ǔनण[य कȧ ĤǓत दोनɉ प¢ɉ को दȣ जाएगी एवं उसकȧ एक ĤǓत Ēाम सभा मɅ भी

संधारण कȧ जाएगी।

XV. पुͧलस ɮवारा ͬगरāतारȣ के मामलɉ मɅ 15 Ǒदन के अंतग[त Ēाम सभा के सम¢ ͪवèतृत

ͪववरण Ĥèतुत करेगी I

(च)

Ēाम सभा के ɮवारा दंड:

I.

जहां ¢Ǔत करने कȧ कोई Ǔनयत नहȣं हो तो वैसी िèथǓत मɅ अपनी भूल को èवीकारना,

Ēाम सभा के सामने पæचाताप करना, गलती के ͧलए ¢मा मांगना और ऐसी गलती

दोबारा नहȣं करने कȧ ĤǓत£ा करने को उपयुÈत दंड माना जाएगा।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

II. Ēाम सभा को कारावास कȧ सजा देने का कोई अͬधकार नहȣं होगा।

III. Ēाम सभा आͬथ[क दंड अͬधकतम Ǿ- 5000 तक का Ǔनधा[रण आͬथ[क नुकसान एवं

åयिÈत कȧ स¢मता को देख कर कर सकेगी।

IV. Ēाम सभा दिÖडत åयिÈत के अपीलȣय अͬधकार का पालन करेगी।

(छ)

Ēाम सभा के Ǔनण[य पर अपीलȣय अͬधकार:

Ēाम सभा के Ǔनण[य से ͩकसी प¢कार कȧ असहमǓत कȧ िèथǓत मɅ प¢कार

ɮवारा Ûयायलय, अनुमंडल पदाͬधकारȣ, थाना Ĥभारȣ या अÛय ͩकसी स¢म Ĥाͬधकार के

सम¢ Ēाम सभा के Ǔनण[य से 30 Ǒदनɉ के अÛदर पुन[ͪवचार हेतु अपील कर सकता है।

अÚयाय-5

ͪवकास योजना का अनुमोदन, लाभाͬथ[यɉ का पहचान एवं सामािजक ¢ेğ के संèथाओं के कायɟ पर

Ǔनयंğण

9. ͪवकास योजनाओं का Ĥèतावन एवं अनुमोदन:

9.1 Ēाम सभा ɮवारा काय[Đमɉ का Ĥèतावन एवं अनुमोदन:-

(क) Ēाम सभा भारत के संͪवधान के अनुÍछेद 275 (1) कȧ योजनाओं, राÏय कȧ योजनाओं,

जनजातीय उप-योजना, िजले मɅ चल रहȣ िजला खǓनज Ǔनͬध Ûयास (DMFT) तथा गाँव कȧ

सभी सामिजक-आͬथ[क ͪवकास कȧ योजनाओं को अनुमोǑदत करेगी ।

(ख) Ēाम पंचायत के ͧलये अǓनवाय[ होगा ͩक वह गांव कȧ योजनाओं एवं पǐरयोजनाओं को लागू

करने के पूव[ संबंͬधत Ēाम सभा या सभी Ēाम सभाओं (पǐरयोजना के भौगोͧलक ¢ेğानुसार)

कȧ èवीकृǓत ĤाÜत करे।

I.

गांव मɅ ͩकसी काय[Đम या पǐरयोजना कȧ शुǽआत करने के पूव[ Ēाम पंचायत,

कोई भी सरकारȣ ͪवभाग या अÛय कोई संèथान इसकȧ èवीकृǓत के ͧलये Ēामसभा को

ͧलͨखत Ĥèताव भेजɅगी । Ēाम सभा ɮवारा पğ ĤािÜत के 30 Ǒदनɉ के अÛदर Ĥèतुत

योजना पर Ǔनण[य देना अǓनवाय[ होगा अÛयथा योजना èवतः èवीकृत माना जाएगा I Ēाम

सभा के सͬचव Ĥèताव ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ को पğ ĤािÜत रिजèटर मɅ ͧलखɅगे एवं अÚय¢ को

इसकȧ ͧलͨखत सूचना दɅगे I अÚय¢ 15 Ǒदनɉ के अÛदर Ēाम सभा कȧ बैठक कराना

सुǓनिæचत करɅगɅ I परÛतु, ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ जब Ēाम सभा सुनवाई जारȣ हो परÛतु तय

समय -सीमा मɅ Ēाम सभा Ǔनण[य लेने मɅ असमथ[ हो तो ऐसे पǐरिèथǓत मɅ Ēाम सभा

अलग से 30 Ǒदनɉ का समय ले सकेगी एवं उप-ͪवकास आयुÈत को ͧलͨखत मɅ Ǿप से

Ĥारंͧभक समय सीमा के अंतग[त सूͬचत करेगी I

(ग) संबंͬधत संèथान अपने Ĥèताव मɅ योजना/ पǐरयोजना कȧ पूरȣ जानकारȣ Ēामसभा के सम¢

Ĥèतुत करेगी। Ēाम सभा कभी भी, वांǓछत सूचनाओं/जानकाǐरयɉ कȧ मांग कर सकती है।

Ēाम सभा के सम¢ Ĥèताव मɅ Ǔनàन सूचनाओं का होना अǓनवाय[ होगा :

I. काय[Đम का मह×व एवं Ĥासंͬगकता, काय[Đम से होने वाले लाभ (संरचना के èतर पर,

सेवाओं के èतर पर, èथानीय लोगɉ को ͧमलने वाले रोज़गार, आजीͪवका के èतर

इ×याǑद )।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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II. काय[Đम का पूण[ ͪव×तीय ͪववरण, जैसे- बजट, åयय कȧ अवͬध, åयय का èवǽप,

ͪव×तीय मदद (यǑद कोई हो तो), Ǔनͬध का èğोत आǑद।

III. Ǔनमा[ण काय[ एवं उसके ͪवͪवध आयाम, Ǔनमा[ण सामĒी, तकनीक और मशीनɉ का

Ĥयोग, èथानीय Įͧमकɉ कȧ भागीदारȣ, संवेदकɉ कȧ भूͧमका, इ×याǑद से संबंͬधत मामले।

(घ) यह Ēामसभा का अͬधकार होगा ͩक:

I. संबंͬधत संèथान/ͪवभाग/एजɅसी के ɮवारा Ĥèतुत योजना, काय[Đम या पǐरयोजना को

उसी Ǿप मɅ èवीकृत करे, या कोई शत[ लगाये ।

II. काय[Đम के ͧलये अनुमोदन देते समय, गांव कȧ िèथǓत को Úयान मɅ रखते हुए Ĥèताव

मɅ आवæयक बदलाव का Ǔनदȶश Ēाम सभा दे सकेगी ।

III. Ēाम सभा ɮवारा यह अनुमोदन, संशोधन या रƧ करने का Ĥèताव (Ēाम सभा कȧ बैठक

के एजɅडे मɅ) ͧलͨखत आवेदन ĤािÜत के 30 Ǒदनɉ के अंदर हȣ लाया जा सकेगा अÛयथा

Ĥèताव èवतः èवीकृत माना जाएगा I Ēामसभा का Ǔनण[य अंǓतम एवं माÛय होगा।

परÛतु ͪववाद कȧ िèथǓत मɅ 9.3 (ग) के अनुसार उपचार ͩकया जाएगा I

9.2

Ēाम सभा ɮवारा काय[Đमɉ कȧ Ǔनगरानी:

(क) Ēामसभा कȧ बैठकɉ मɅ, उसके ¢ेğ मɅ काय[ करने वालȣ सभी सरकारȣ एवं गैर-सरकारȣ

एजɅͧसयɉ के ɮवारा गांव मɅ चल रहे Ĥ×येक काय[ से संबंͬधत का ͪववरण तय ĤाǾप मɅ

एक Ǔनिæचत समय अवͬध के अÛदर Ǒदये जायɅगे। Ēाम सभा जब आवæयक समझे, गाँव

मɅ चल रहे कायɟ कȧ ĤगǓत ĤǓतवेदन सàबंͬधत एजɅसी से मांगकर सकती है।

(ख) काय[ कȧ गुणव×ता, åयय के Ĥमाणन इ×याǑद से संबंͬधत ͩकसी आपि×त को Ēामसभा के

सामने Ĥèतुत ͩकया जायेगा। Ēाम सभा मुƧे कȧ जांच आवæयकता पड़ने पर कर सकती

है एवं सुधार के ͧलये उͬचत Ǔनदȶश दे सकती है ।

(ग) ͩकसी काय[Đम के पूरा होने/समाÜत होने पर,उसका पूरा Þयौरा सàबंͬधत एजɅसी/ͪवभाग

ɮवारा Ēामसभा कȧ अगलȣ बैठक मɅ Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

9.3

Ēामसभा के Ǔनण[यɉ का अनुपालन :

(क) यǑद ͩकसी सरकारȣ ͪवभाग/संèथान/एजɅसी एवं Ēाम पंचायत के ɮवारा ͩकसी योजना

ͪवशेष के ͩĐयाÛवयन कȧ सुगमता के ͧलए गाँव के èतर पर सͧमǓत के गठन कȧ

आवæयकता महसूस कȧ जाती है, तो इस Ĥèताव को सàबंͬधत Ēाम सभा को Ǒदया

जाना अǓनवाय[ होगा। Ēाम सभा इस Ǔनयमावलȣ कȧ Ǔनयम 6 के अनुसार काय[वाहȣ कर

सकेगी I

(ख) Ēाम पंचायत और इसकȧ सͧमǓतयां, Ēाम सभा के Ǔनयंğण एवं उसके Ǒदशा-Ǔनदȶश मɅ

काय[ करɅगी और वे पूण[ Ǿप से Ēामसभा के ĤǓत उ×तरदायी हɉगी।

(ग) यǑद Ēाम सभा Ǔनयम 9.1 एवं Ǔनयम 9.2 मɅ उãलेͨखत अͬधकारɉ का Ĥयोग करते

समय, ऐसा Ǔनण[य लेती है, िजससे ͩकसी ͪवभाग/संèथान/एजɅसी या अͬधकारȣ के

आͬधकाǐरक काय[ मɅ कोई åयवधान पैदा होता हो या åयवधान होने कȧ संभावना हो तो,

Ǔनàन Ĥकार कȧ काय[वाहȣ कȧ जा सकती है:

12

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

I. संबंͬधत ͪवभाग का ĤǓतǓनͬध ͪववाǑदत मुƧे पर कार[वाई èथͬगत करɅगे और अपने

Ǻिçटकोण को Ēामसभा मɅ ĤèतुǓत करɅगे एवं Ǔनण[य पर पुनͪव[चार करने का अनुरोध

करɅगे ।

II. यǑद ͪवभाग Ēाम सभा के Ǔनण[य से संतुçट नहȣं है, तो ͪवभाग उस मामले को िजला-

उपायुÈत के पास रख सकेगी । उपायुÈत, Ēाम सभा और सàबंͬधत ͪवभाग के

ĤǓतǓनͬधयɉ कȧ संयुÈत बैठक बुलाकर ͪववाǑदत मामले परचचा[ करेगी एवं ĤाÜत आवेदन

पर 90 Ǒदनɉ के अÛदर Ǔनण[य ͧलया जाएगा । मामले के Ǔनçपादन हेतु उपायुÈत

संबिÛधत ͪवभाग को Ǔनण[य हेतु ĤǓतवेǑदत करɅगे ।

III. उÈत योजना/पǐरयोजना/काय[Đम का काया[Ûवयन Ēाम सभा ɮवारा Ĥèताͪवत शत[ के

कारण संभव नहȣं हो तो, ऐसी पǐरिèथǓत मɅ भारत सरकार के Ǒदशा-Ǔनदȶश Ĥभावी

हɉगे I

9.4

Įम बल के ͧलए Ēाम सभा के ɮवारा योजना बनाना:

(क) Ēाम सभा अपने अͬधनèथ ¢ेğ मɅ Įम-बल के पूण[ उपयोग हेतु Įम आधाǐरत, वन-

संबंधी इ×याǑद कायɟ के संचालन के ͧलए स¢म होगी ।

(ख) Ēामीणɉ के बीच सहयोग एवं उनके £ान को साझा करने के ͧलए, Ēाम सभा ͪवͧभÛन

Ĥकार Ĥो×साहन काय[Đम कर सकती है ।

9.5

गांव के Ĥवासी Įͧमक: Įम बल के ͧलए Ēाम सभा के ɮवारा योजना बनाना

(क) Ēामीणɉ को ͪवशेष Ǿप से अͪववाǑहत मǑहलाओं एवं नाबाͧलगɉ को गाँव का बाहर ले

जानेवाले åयिÈतयɉ और संèथानɉ को बाहर ले जाने से पूव[, Ēाम सभा कȧ पूवा[नुमǓत

ĤाÜत करना, ǓनयोÈता एवं काय[èथल का पूरा पता, संपक[ नàबर, वेतन कȧ ĤकृǓत,

भुगतान का तरȣका, काय[ कȧ शतɏ, इ×याǑद कȧ जानकारȣ ͧलͨखत Ǿप मɅ Ēाम सभा को

उपलÞध कराना अǓनवाय[ होगा।

(ख) Ēाम सभा या Ǔनगरानी सͧमǓत सुǓनिæचत करेगी ͩक गाँव से बाहर जा रहे सभी

åयिÈतयɉ के पास काम और अनुबंध के बारे मɅ पूरȣ एवं सहȣ सूचना हो । यǑद बाहर

जाने के भ×ते के Ǿप मɅ उÛहɅ कोई अͬĒम Ǒदया जाना है, तो उस राͧश को Ēाम सभा या

Ǔनगरानी सͧमǓत के सामने Ǒदया जाएगा ।

(ग) उपयु[Èत ĤͩĐया के अनुसार Ēाम सभा कȧ अनुमǓत ͧमलने के पæचात हȣ Ēामीणɉ को

काम के ͧलए बाहर ले जाना संभव हो सकेगा।

(घ) ͩकशोǐरयɉ और बाͧलकाओं को ǒबचैͧलयɉ से बचाने के ͧलए, Ēाम सभा जैसा उͬचत

समझे, åयवèथा बनाने के ͧलए स¢म होगी । सरकारȣ एवं संगǑठत ¢ेğ के ĤǓतçठानɉ के

अलावे, Ǔनजी या असंगǑठत ¢ेğ के ĤबÛधकɉ के ͧलए यह अǓनवाय[ होगा ͩक वे संबंͬधत

Ēाम सभा को Ĥवासी Ēामीणɉ (ͪवशेषकर मǑहलाऐं, लड़ͩकयाँ एवं नाबाͧलग बÍचɅ)

लड़ͩकयɉ कȧ सलामती के बारे मɅ समय-समय पर सूͬचत करे ।

10. लाभाͬथ[यɉ कȧ पहचान:

लाभाͬथ[यɉ का चयन Ēाम सभा के मह×वपूण[ अͬधकारɉ मɅ से एक है। योजनाओं के ͧलए

लाभाͬथ[यɉ के चयन के समय Ǔनàन Ǔनयमɉ/ĤͩĐयाओं/मापदंडɉ का अनुपालन करना

आवæयक होगा:

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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(क) योजना ͪवशेष मɅ लाभाͬथ[यɉ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत योÊयता/पाğता को Úयान मɅ रखते हुए

सबसे वंͬचत समूह के सदèय को Ĥथम Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

I. लाभाͬथ[यɉ के चयन मɅ सव[Ĥथम (अǓत ͪवͧशçट ͪपछड़ी जनजाǓतयɉ) PVTGs के

सदèय/सदèयɉ को Ĥाͬथकता दȣ जायेगी।

II. Ēाम सभा मɅ ͪवचाराथ[ योजना मɅ PVTG के सदèय/सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत

योजना का लाभ पूव[ मɅ (अǓत ͪवͧशçट ͪपछड़ी जनजाǓतयɉ) PVTG सदèय को ͧमल

रहने कȧ िèथǓत मɅ अनुसूͬचत जनजाǓत समुदाय के एकल मǑहला/ͪवधवा/वृƨ -

वृƨा/मǑहला/ͪवकलांग को Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

III. अनुसूͬचत जनजाǓत समुदाय कȧ एकल मǑहला/ͪवधवा/वृƨ-वृƨा/मǑहला/ͩकसी भी कोǑट या

जाǓत के ͪवकलांग सदèय/सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत योजना का लाभ पूव[ मɅ

ͧमल रहने कȧ िèथǓत मɅ अनुसूͬचत जनजाǓत समुदाय के पुǽष सदèयɉ को Ĥाथͧमकता

दȣ जायेगी ।

IV. अनुसूͬचत जनजाǓत समुदाय के पुǽष पǐरवार/सदèय/सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत

योजना का लाभ पूव[ मɅ ͧमल रहने कȧ िèथǓत मɅ अनुसूͬचत जाǓत समुदाय के एकल

मǑहला/ͪवधवा/वृƨ -वृƨा/मǑहला/ͪवकलांग मǑहला को Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

V. अनुसूͬचत

जाǓत

समुदाय

कȧ

एकल

मǑहला/ͪवधवा/वृƨ -वृƨा/मǑहला/ͪवकलांग

सदèय/सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत योजना का लाभ पूव[ मɅ ͧमल रहने कȧ िèथǓत

मɅ अनुसूͬचत जाǓत समुदाय के पुǽष पǐरवार/सदèयɉ को Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

VI. अनुसूͬचत जाǓत समुदाय के पुǽष पǐरवार/सदèय/सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत

योजना का लाभ पूव[ मɅ ͧमल रहने कȧ िèथǓत मɅ ͪपछड़ी जाǓतयɉ के सबसे वंͬचत

पǐरवार के एकल मǑहला/ͪवधवा/वृƨ -वृƨा/मǑहला/ͪवकलांग सदèय/सदèयɉ को

Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

VII.

ͪपछड़ी जाǓतयɉ के सबसे वंͬचत पǐरवार कȧ एकल मǑहला/ͪवधवा/वृƨ-

वृƨा/मǑहला/ͪवकलांग सदèय/सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत योजना का लाभ पूव[ मɅ

ͧमल रहने कȧ िèथǓत मɅ ͪपछड़ी जाǓतयɉ के सबसे वंͬचत पǐरवार के सदèयɉ को

Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

VIII. ͪपछड़ी जाǓतयɉ के सबसे वंͬचत पǐरवार के पुǽष सदèयɉ कȧ अनुपलÞधता या उÈत

योजना का लाभ पूव[ मɅ ͧमल रहने कȧ िèथǓत मɅ अÛय ͪपछड़ी जाǓतयɉ/अãपसंÉयक

समुदाय के सदèयɉ/ आͬथ[क Ǿप से कमजोर सामाÛय Įेणी के लाभाͬथ[यɉ के चयन पर

ͪवचार कर सकेगी।

(ख) चूँͩक वांǓछत लाभाͬथ[यɉ कȧ संÉया और योजनाओं कȧ उपलÞधता मɅ हमेशा हȣ अंतर

रहेगा, इसͧलए Ēाम सभा योजनावार लाभाͬथ[यɉ कȧ Ĥाथͧमकता सूची/Ĥती¢ा सूची तैयार

करेगी।

(ग) आपात िèथǓत या गाँव के ͩकसी पǐरवार के गंभीर Ǿप से आͬथ[क संकटĒèत/मरणासÛन

होने कȧ िèथǓत मɅ Ēाम सभा Ĥाथͧमकताओं के मापदंड को दरͩकनार कर उस

पǐरवार/åयिÈत के Ǒहत मɅ सव[सàमत से Ĥèताव पाǐरत कर सकती है परÛतु यह केवल

अपवाद èवǽप हȣ होगा।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

(घ) Ēाम सभा ɮवारा सव[सàमǓत से पाǐरत होने के बाद अंǓतम Ǿप से चयǓनत लाभाͬथ[यɉ

कȧ सूची सàबंͬधत ͪवभागɉ या स¢म पदाͬधकाǐरयɉ को उपलÞध कराई जायेगी I संबंͬधत

ͪवभाग और स¢म पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए इस सूची को मानना बाÚयकारȣ होगा।

11. सामािजक ¢ेğ कȧ संèथाओं का अनुĮवण :

11.1 Ēाम सभा यह सुǓनिæचत करेगी ͩक गाँव के सभी लोगɉ को भोजन, पोषण, ͧश¢ा,

èवाèØय, टȣकाकरण, èवÍछता, पेयजल आǑद सामािजक सुͪवधायɅ Ǔनयͧमत Ǿप से ͧमले।

इसके ͧलए Ēाम सभा;

(क) सामािजक Ĥ¢ेğ मɅ काम करने वालȣ संèथाएं अपने काय[Đमɉ से सàबंͬधत वाͪष[क

ͪववरणी Ēाम सभा को समͪप[त करɅगी तथा Ēाम सभा कȧ सहमǓत सेसàबंͬधत गाँव मɅ

कायɟ का ͩĐयाÛवन करेगी। वाͪष[क ͪववरणी देते समय, Ēाम सभा को Ǔनàन जानकारȣ

उपलÞध कराना अǓनवाय[ होगा:

I. काय[ का नाम

II. काय[ का संͯ¢Üत ͪववरण

III. काय[ के ͧलए èवीकृत राͧश

IV. काय[ èवीकृत होने कȧ Ǔतͬथ

V. काय[ समाÜत होने कȧ Ǔतͬथ अथवा चालू काय[ कȧ िèथǓत

VI. काय[ कराने वालȣ एजɅसी का नाम एवं संबͬधत पदाͬधकाǐरयɉ कȧ अɮयतन जानकारȣ

VII.

काय[ शुǾ होने कȧ Ǔतͬथ

VIII. काय[ समाÜत होने कȧ Ǔतͬथ

IX. लाभुकɉ कȧ सूची

X. काय[ से गाँव मɅ होने वाले लाभ

XI. आवदेन जमा करने कȧ ĤͩĐया एवं लाभाथȸ के चयन कȧ ĤͩĐयाI

(ख) Ēामसभा सामािजक ¢ेğ कȧ योजनाओं/काय[Đमɉ से जुड़े èथानीय संèथानɉ जैसे-èकूल,

अèपताल, जनͪवतरण Ĥणालȣ कȧ दुकानɅ, आंगनवाडी कɅ ġ एवं कͧम[यɉ जैसे-आंगनबाडी

काय[कता[ /बɇक सखी/ मǑहला समूह/ पारा ͧश¢क / सǑहया/जल सǑहया/पोषण सखी

इ×याǑद कȧ समय-समय पर समी¢ा करने के ͧलये स¢म होगी।

(ग) Ēाम सभा सामािजक ¢ेğ कȧ संèथाओं कȧ आधारभूत संरचना कȧ िèथǓत, उपलÞध कराई

जाने वालȣ सेवाओं तक लोगɉ कȧ पहुँच, उपलÞध सुͪवधाएं,सेवायɅ, काͧम[कɉ के काम और

ͪवͧशçट भूͧमका, उसका Ĥभाव और सेवाओं को देने मɅ हो रहȣ कǑठनाईयाँ आǑद कȧ

अɮयतन िèथǓत और यथोͬचत कारवाई के ͧलए साल मɅ कम से कम चार बार समी¢ा

बैठक करेगी।

(घ) तकनीकȧ ͪवषयɉ यथा èवाØय, ͧश¢ा, पोषण ,संसाधनɉ के Ĥबंधन, Ǔनमा[ण आǑद कȧ

समी¢ा के ͧलए Ēामसभा ͪवशेष£ɉ कȧ काय[दल बना सकती है। इस काय[दल मɅ Ēाम

सभा अÛय दूसरे गाँव या अÛय िजलɉ के ͪवशेष£ɉ को शाͧमल कर सकती हैI यह टाèक

फ़ोस[ Ēाम सभा के Ǔनदȶशन और Ǔनयंğण मɅ काम करेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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(ङ) èथानीय संèथानɉ कȧ सामािजक ¢ेğ कȧ योजनाओं के ͩĐयाÛवयन मɅ सुधार मɅ के ͧलये

Ēामसभा के ɮवारा Ǒदये गये Ǔनदȶशɉ का संबंͬधत कͧम[यɉ के ɮवारा पालन ͩकया जाएगा।

11.2 Ēाम सभा ɮवारा सामिजक अंके¢ण : जमीनी èतर पर चल रहȣ योजनाओं कȧ

गुणव×ता जाँच तथा मूãयांकन के ͧलए, Ēाम सभा योजनाओं का सामािजक अंके¢ण

करेगी। इसके ͧलए Ēाम सभा ͪवशेष£ɉ कȧ एक सͧमǓत बना सकती है।

(क) सामािजक अंके¢ण के ͧलए, योजनाओं के चयनोपरांत उस काय[Đम या योजना से

सàबंͬधत आवæयक दèतावेज Ēाम सभा ɮवारा एकğ ͩकए जायɅगे। Ēाम सभा सàबंͬधत

ͪवभाग से दèतावेज कȧ मांग ͧलͨखत कर सकेगी और ͪवभाग/संèथान, दèतावेजɉ को 30

Ǒदन कȧ अͪवͬध के अÛदर Ēाम सभा को उपलÞध कराना सुǓनिæचत करेगी ।

(ख) ͪवशेष£ɉ का दल Ēाम सभा के ͧलए दèतावेजɉ को सरलȣकरण करेगा एवं उनका

वाèतͪवक दèतावेजɉ से जमीन èतर से सव[Ĥथम ͧमलान करेगी। ͩफर जमीन पर जाकर

योजना ͩĐयाÛवयन कȧ जांच करेगी एवं दèतावेज मɅ दशा[ए गए मानक से तुलना×मक

ͧमलान करेगी। साथ हȣ सामािजक अंके¢ण टȣम उन सभी कामगारɉ से भी Ĥæन भी कर

सकेगी िजनका नाम मèटर रोल मɅ उãलेͨखत है। जमीनी èतर पर जाँच करने के पæचात

सामािजक अंके¢ण टȣम एक ǐरपोट[ तैयार करेगी। यह ǐरपोट[ सामािजक अंके¢ण के टȣम

ɮवारा Ēाम सभा कȧ खुलȣ बैठक मɅ पढ़कर सुनाई जाएगी। Ēाम सभा के सदèयɉ ɮवारा

जो आपि×तयां बताई जाती है उÛहɅ सामािजक अंके¢ण टȣम के ɮवारा ͧलखा जाएगा।

Ēाम सभा सभी Ēामीणɉ कȧ भागीदारȣ सुǓनिæचत करने के ͧलए, Ǔनàन कायȾ कȧ

िजàमेवारȣ अलग-अलग ͩकÛतु जागǾक नागǐरकɉ को सɋप सकती है:

I.

सरकारȣ योजना या काय[Đम का चयन ĤͩĐया का अÚययन करना I

II. योजना से सàबंͬधत दèतावेजɉ का एकǒğकृत करना I

III. तØयɉ का सरलȣकरण करना I

IV. दèतावेजɉ कȧ जाँच करनाI

V. कायɟ कȧ जमीनी èतर पर जाँच करनाI

VI. दèतावेजɉ और कायɟ का ͧमलान करनाI

VII. ǐरपोट[ तैयार करनाI

VIII. ǐरपोट[ Ēाम सभा मे पढ़कर सुनाना I

IX. आपि×तयɉ को ͧलखनाI

X. ǐरपोट[ को जमा करनाI

(ग) यǑद Ēाम सभा मɅ योजना या काय[Đम मɅ ǐरपोट[ जमा करने पर योजना एवं काय[Đम के

ͪवǽƨ आपि×तयां दज[ होती हɇ तो Ēाम सभा 30 Ǒदन के अÛदर संबंͬधत ͪवभाग के

स¢म अͬधकाǐरयɉ के पास Ēाम सभा कȧ अनुसंशा सǑहत काय[वाहȣ हेतु भेजेगी I

(घ) सàबंͬधत ͪवभाग 60 Ǒदनɉ के अंतग[त ͪवभाग ɮवारा ͩकए गए काय[वाई पर Ēाम सभा

को सूचना Ĥेͪषत करेगी I परÛतु कारवाई से संतुçट न होने कȧ दशा मɅ Ēाम सभा अĒेतर

कार[वाई हेतु संबंͬधत ͪवभाग के Ǔनदेशक/ MD/ सीईओ/ अÛय सम¢ को सुͬचत करेगी I

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

12. Ēाम सभा ɮवारा Ǔनͬधयɉ के उपयोग का अͧभĤमाͨणत ͩकया जाना:-

(क) Ēाम पंचायत ¢ेğ मɅ चल रहे Ĥ×येक पूण[ काय[ कȧ ͪववरणी, सàबंͬधत Ēाम सभा को

लाभाͬथ[यɉ कȧ सूची सǑहत काय[ का अंǓतम भुगतान होने के 90 Ǒदनɉ के अंतग[त Ēाम

सभा को समͪप[त करेगी। 90 Ǒदनɉ के अंतग[त न जमा कर पाने कȧ िèथǓत मɅ Ēाम सभा

उͬचत कारणɉ को सुनने के पæचात हȣ Ǔनͬधयɉ के उपयोग का अͧभĤमाͨणत कर सकेगी

I Ēाम सभा के सम¢ Ǔनàन फॉमȶट मɅ दèतावेज जमा ͩकया जायेगा -

I. काय[ का नाम

II. काय[ का संͯ¢Üत ͪववरण

III. काय[ के ͧलए èवीकृत राͧश (शीष[वार )

IV. काय[ èवीकृत होने कȧ Ǔतͬथ

V. काय[ समाÜत होने कȧ Ǔतͬथ अथवा चालू काय[ कȧ िèथǓत

VI. काय[ कराने वालȣ एजɅसी का नाम/संबंͬधत पदाͬधकाǐरयɉ का नाम अह[×ता, चयन

ĤͩĐया, आवेदन कȧ समय-सीमा एवं ĤͩĐया आवæयक दèतावेजɉ कȧ सूची

VII. काय[ शुǾ होने कȧ Ǔतͬथ

VIII.

काय[ समाÜत होने कȧ Ǔतͬथ

IX. काय[ के ͧलए ठेका ͩकस दर पर Ǒदया गया

X. ͩकतनी राͧश का भुगतान ͩकया जा चुका है (शीष[वार )

XI. काय[ के रेखाͬचğ कȧ Ĥमाͨणत ĤǓत

XII. काय[ कȧ ĤशासǓनक èवीकृǓत, तकनीकȧ èवीकृǓत एवं इससे संबंͬधत दèतावेजɉ

कȧ Ĥमाͨणत ĤǓत

XIII.

काय[ के काय[ आदेश रिजèटर एवं Įम पंजी/ मèटर रोल कȧ ĤǓत उपलÞध

कराएं।

XIV.

अͬधकाǐरयɉ/ कम[चाǐरयɉ का नाम व पद बताएं िजहɉने काय[ का Ǔनरȣ¢ण

ͩकया और भुगतान कȧ èवीकृǓत दȣ।

(ख) Ēाम पंचायत से ĤाÜत जानकाǐरयɉ को Ēाम सभा कȧ बैठक मɅ Ĥèतुत ͩकया जाएगा और

यǑद काय[ कȧ गुणव×ता/ åयय के संबंध मɅ कोई आपि×त है तो Ēाम पंचायत के सͬचव से

Ēाम सभा èपçटȣकरण कȧ मांग करेगी ।

(ग) संपÛन कायɟ कȧ गुणव×ता और åयय कȧ गयी राͧश को योजना के अनुǾप सहȣ पाए

जाने पर Ēाम सभा उपयोͬगता Ĥमाण पğ जारȣ करेगी।

(घ) यǑद Ēाम सभा को åयय कȧ गयी राͧश को लेकर आपि×त है और Ēाम पंचायत के

सͬचव ɮवारा Ĥèतुत èपçटȣकरण से वह संतुçट नहȣं है तो, मामले पर अĒतर कारवाई

हेतु Ēाम सभा संबंͬधत ͪवभाग के स¢म पदाͬधकारȣ को ͧलͨखत सूचना उपलÞध

कराएगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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अÚयाय-6

भूअज[न एवं पुनèथा[पन

13. भू-अज[न एवं पुनèथा[पना से पूव[ Ēाम सभा का परामश[ :

अनुसूͬचत ¢ेğɉ मɅ भूͧम अͬधĒहण से पूव[ Ēाम सभा कȧ संसूͬचत परामश[ झारखÖड

पुनèथा[पन एवं पुनवा[स नीǓत 2015 मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकया जायेगा I

अÚयाय-7

लघु जल Ǔनकायɉ का Ĥबंधन

14. लघु जल Ǔनकाय का Ĥबंधन :

14.1 जल İोतɉ का Ǔनयोजन एवं Ĥबंधन

(क) जल İोतɉ का ĤबÛधन एवं उपयोग इस Ĥकार ͩकया जाएगा ͩक इÛहɅ आगामी पीǑढ़यɉ के

ͧलए बरकरार रखा जाय एवं सभी Ēामीणɉ का इस पर बराबर अͬधकार हो।

(ख) Ēाम पंचायत के अंतग[त जल Ǔनकायɉ को Ēाम सभा के ɮवारा ĤबिÛधत ͩकया जायेगा

और एक से Ïयादा Ēाम पंचायतɉ के ¢ेğांतग[त जल Ǔनकायɉ का पंचायत सͧमǓत के

ɮवारा एवं एक से Ïयादा Ĥखंड के अंतग[त लघु जल Ǔनकायɉ का Ĥबंधन िजला पǐरषɮ के

ɮवारा ͩकया जाएगा।

(ग) अनुसूͬचत ¢ेğɉ मɅ म×èय पालन एवं पेयजल Ĥबंधन, 10 हेÈटेयर तक के लघु जल

Ǔनकाय Ēाम पंचायत, 10 हेÈटेयर से अͬधक ͩकÛतु 100 हेÈटेयर तक के लघु जल

Ǔनकाय पंचायत सͧमǓत एवं 100 हेÈटेयर से अͬधक ͩकÛतु 200 हेÈटेयर तक के लघु

जल Ǔनकाय िजला पंचायत ɮवारा ͩकया जाएगा I

(घ) Ēाम सभा या पंचायत सͧमǓत या िजला पǐरषɮ (जैसी िèथǓत हो), Ēाम सभा कȧ परामश[

से परàपराओं एवं लागू Ǔनयमɉ को Úयान मɅ रखते हुए, गांव मɅ उपलÞध ĤाकृǓतक जल

èğोत को ͪवͧभÛन उƧेæयɉ कȧ ĤािÜत के ͧलए Ǔनयͧमत करɅगी एवं उपयोग कȧ

Ĥाथͧमकता भी Ǔनधा[ǐरत करेगी।

(ङ) ǒğ-èतरȣय पंचायतɉ के ͧलए अǓनवाय[ होगा ͩक ĤाकृǓतक जल Ǔनकाय से सàबिÛधत कोई

भी Ǔनण[य लेने के पूव[ Ēाम सभा से परामश[ ĤाÜत करɅ। Ēाम सभा ɮवारा पğ ĤािÜत के

30 Ǒदनɉ के अÛदर Ĥèतुत योजना पर Ǔनण[य देना अǓनवाय[ होगा अÛयथा योजना èवतः

èवीकृत माना जाएगा I Ēाम सभा के सͬचव Ĥèताव ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ को पğ ĤािÜत

रिजèटर मɅ ͧलखɅगे एवं अÚय¢ को इसकȧ ͧलͨखत सूचना दɅगे I अÚय¢ 15 Ǒदनɉ के

अÛदर Ēाम सभा कȧ बैठक कराना सुǓनिæचत करɅगɅ I परÛतु, ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ जब

Ēाम सभा सुनवाई जारȣ हो परÛतु तय समय -सीमा मɅ Ēाम सभा Ǔनण[य लेने मɅ

असमथ[ हो तो ऐसे पǐरिèथǓत मɅ Ēाम सभा अलग से 30 Ǒदनɉ का समय ले सकेगी

एवं उप-ͪवकास आयुÈत को ͧलͨखत मɅ Ǿप से Ĥारंͧभक समयसीमा के अंतग[त सूͬचत

करेगी I

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

14.2 ͧसंचाई का ĤबÛधन :

(क) Ēाम पंचायत या पंचायत सͧमǓत या िजला पǐरषɮ (जैसी िèथǓत हो), Ēाम सभा से

परामश[ लेने के बाद हȣ ͧसंचाई के ͧलए जल के उपयोग को ͪवǓनयͧमत करɅगी।

(ख) ͧसंचाई के ͧलए जल का उपयोग इस Ĥकार होगा ͩक सबकȧ समान पहुंच हो।

(ग) संबंͬधत ͩकसी भी Ĥकार के ͪववाद को Ēाम सभा के सम¢ Ĥèतुत ͩकया जाएगा। Ēाम

सभा का Ǔनण[य अंǓतम एवं सभी के ͧलए बाÚयकारȣ होगा।

(घ) जल Ǔनकायɉ को Ĥदुषण को रोकने हेतु Ēाम सभा आवæयक Ǔनदȶश जारȣ कर सकेगी I

14.3 तालाब कȧ भूͧम का ĤबÛधन: Ēाम पंचायत या पंचायत सͧमǓत या िजला पǐरषɮ (जैसी

िèथǓत हो), साव[जǓनक ĤाकृǓतक संपदा सͧमǓत एवं संबंͬधत ͪवभाग के परामश[ से

ͧसंचाई या अÛय उदेæयɉ के ͧलए Ǔनͧम[त तालाब के जलèतर मɅ कमी से उपलÞध भूͧम

पर खेती कȧ åयवèथा करɅगे।

14.4 मछलȣ पकड़ना, मखाना, पानी फल एवं अÛय उ×पाद :

(क) सभी åयिÈतयɉ को गांव के ¢ेğ के अधीन िèथत ĤाकृǓतक जल संसाधनɉ मɅ परàपरा के

अनुसार Ǔनजी उपभोग के ͧलए मछलȣ पकड़ने का समान अͬधकार होगा ।उÈत

ĤाकृǓतक जल संसाधन ͩकसी åयिÈत ͪवशेष अथवा संèथा के साथ सरकारȣ Ĥावधानɉ के

अंतग[त बÛदोबèत नहȣ हो।

(ख) èथानीय परàपराओं को Úयान मɅ रखते हुए, Ēाम या एक से अͬधक Ēाम के ¢ेğ के

अंतग[त तालाब/ आहर/पोखर है तो, Ēाम पंचायत मछलȣ पकड़ने के ͩकसी पहलू से

संबंͬधत आवæयक शतɏ लगा सकेगी ताͩक यह सुǓनिæचत हो सके ͩक एक या अͬधक

åयिÈत अनुͬचत Ĥकार से अपने ¢ेğाͬधकार से आगे न बढ़े और मछͧलयɉ कȧ

उपलÞधता बनी रहे। Ēाम पंचायत ऐसी शत[ अंͩकत नहȣं करेगी जो राजèव जलकरɉ कȧ

बÛदोबèती के Ĥावधनɉ के ͪवपरȣत हो

(ग) मछलȣ पालन के ͧलए तालाब/आहर/पोखर से होने वाले उपज एवं अÛय उ×पाद कȧ

Ǔनलामी करने के पूव[ संबंͬधत Ēाम सभा/सभाओं कȧ अनुमǓत ĤाÜत करना अǓनवाय[

होगा । Ēाम सभा को ͧलͨखत सूचना पğ के माÚयम से Ĥèताव उपलÞध कराया जाएगा

I Ēाम सभा ɮवारा पğ ĤािÜत के 30 Ǒदनɉ के अÛदर Ĥèतुत योजना पर Ǔनण[य देना

अǓनवाय[ होगा अÛयथा योजना èवतः èवीकृत माना जाएगा I Ēाम सभा के सͬचव

Ĥèताव ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ को पğ ĤािÜत रिजèटर मɅ ͧलखɅगे एवं अÚय¢ को इसकȧ

ͧलͨखत सूचना दɅगे I अÚय¢ 15 Ǒदनɉ के अÛदर Ēाम सभा कȧ बैठक कराना

सुǓनिæचत करɅगɅ I परÛतु, ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ जब Ēाम सभा सुनवाई जारȣ हो परÛतु

तय समय -सीमा मɅ Ēाम सभा Ǔनण[य लेने मɅ असमथ[ हो तो ऐसे पǐरिèथǓत मɅ Ēाम

सभा अलग से 30 Ǒदनɉ का समय ले सकेगी एवं उप-ͪवकास आयुÈत को ͧलͨखत मɅ

Ǿप से Ĥारंͧभक समयसीमा के अंतग[त सूͬचत करेगी I

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(घ) मछलȣ पालन कȧ नीलामी ĤाÜत राजèव को उस तालाब/आहर/पोखर के ¢ेğफल मɅ

Ǒहèसेदारȣ के अनुपात मɅ Ēाम सभाओं को 80% राͧश ͪवतǐरत कȧ जाएगी एवं 20%

समुͬचत èतर पर नीलामी वालȣ पंचायतो को देय होगी। इस राͧश का खच[ पंचायते

मुÉयतः जल İोतो के Ĥबंधन मɅ कर सकɅ गी। èथानीय सहयोग सͧमǓतओं को

Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी । Ēाम सभा ĤाÜत राͧश का Ēाम ͪवकास के जǾरतɉ को Úयान

मɅ रखते राͧश का खच[ कर सकती है ।

अÚयाय-8

लघु खǓनज

15. लघु खǓनजɉ के ͧलए Ēाम सभा ɮवारा योजना तैयार करना

15.1

(क) Ēाम सभा ͧम͠ी, प×थर, बालू, मोरम इ×याǑद सǑहत अपने ¢ेğ मɅ पाये जाने वाले लघु

खǓनजɉ के ͧलए योजना बनाने और इसके उपयोग के ͧलए स¢म हɉगी।

(ख) Ēाम सभा के Ǔनदȶश एवं Ǔनयंğण मɅ साव[जǓनक एवं ĤाकृǓतक सàपदा Ĥबंधन सͧमǓत,

इस िजàमेवारȣ का Ǔनव[हन करेगी।

(ग) बालू घाट िजस Ēाम सीमा के अंतग[त हो उसका सीमांकन िजला खनन

पदाͬधकारȣ/सहायक खनन पदाͬधकारȣ ɮवारा कराकर उसे संबंͬधत (Jharkhand State

sand Mining Policy, 2017 के अनुसार category-1) बालू घाट को Ēाम सभाओं

को सुपुद[ कर Ǒदया जाएगा। Ēाम सभा èवयं बालुघाट का संचालक होगी अथवा अपने

èतर से èथानीय जǾरतɉ के ͧलए इèतेमाल कर सकेगी । बालू घाट कȧ इèतेमाल से जो

राजèव ĤाÜत होगा उसे Ēाम सभा अपने कोष मɅ जमा कर इस राͧश का åयय Ēाम

ͪवकास अथवा èथानीय ͪवकास के ͧलए कर सकेगी। (झारखÖड लघु खǓनज समनुदान

Ǔनयमावलȣ, 2004, अÚयाय-3, कंͫडका 12(2)

(घ) Ēाम सभा को हèतांतǐरत बालू घाट मɅ Ēाम सभा यह सुǓनिæचत करेगी ͩक ͩकसी भी

पǐरिèथǓत मɅ नदȣ के तल मɅ जेसीबी या अÛय ͩकसी मशीन से बालू का खनन नहȣं हो।

(ङ) Ēाम सभा नेशनल Ēीन ǑĚÞयूनल, भारत सरकार के Ǔनदȶशɉ के आलोक मɅ मानसून सğ

कȧ अवͬध (झारखÖड के सÛदभ[ मɅ 10 जून से 15 अÈटूबर) मɅ बालू के खनन और

उठाव पर पूण[तया रोक लगाया जाना सुǓनिæचत करेगी।

15.2

Ēामीणɉ के ɮवारा उपयोग: Ēामीण परàपरागत Ĥथाओं केअनुसार अपने Ǔनजी जǾरत

के ͧलए लघु खǓनजɉ का उपयोग कर सकते हɇ लेͩकन,

(क) खǓनजɉ का उपयोग के ͧलए Ēाम सभा कȧ अनुशंसा अǓनवाय[ होगी ।

(ख) परàपरागत आवासɉ से अलग पÈका मकान बनाने के ͧलए Ēाम सभा èथानीय ĤाकृǓतक

Ǿप से उपलÞध सामͬĒयɉ जैसे प×थर, बालू, ͬग͠ी, ͧम͠ी एवं अÛय पाए जाने वाले

ĤाकृǓतक लघु खǓनज के Ĥयोग कȧ माğा खनन प͠ा हेतु èवीकृǓत, Ĥदूषण Ǔनयंğण पष[द

(JPCB) से ĤाÜत सहमǓतयɉ के अनुǾप होगा एवं इस पर रायãटȣ झारखÖड लघु खǓनज

20

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

समनुदान Ǔनयमावलȣ, 2004 यथा संशोͬधत के Ĥावधानɉ के अनुǾप अͬधसूͬचत दर

ɮवारा राÏय सरकार के ͧलए खनन एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड ĤाÜत करɅगी।

(ग) Ēाम सभा, खुदाई के सामाÛय या ͪवशेष बुरे Ĥभाव कȧ ¢ǓतपूǓत[ के ͧलए, खुदाई कर रहे

åयिÈतयɉ कȧ िजàमेवारȣ भी तय कर सकती है, जैसे- गɬढ़ɉ को भरना, पेड़ लगाना,

तालाब का Ǔनमा[ण इ×याǑद।

15.3

लघु खǓनज का खनन प͠ा ĤाÜत करने का अͬधकार:

(क) झारखÖड लघु खǓनज समनुदान Ǔनयमावलȣ, 2004 के अÚयाय 2 के उपबंध 5 (4) के

तहत अनुसूͬचत ¢ेğɉ से सàबंͬधत Ēाम सभा अथवा समुͬचत èतर पर पंचायत कȧ पूव[

संसूͬचत सलाह के ǒबना लघु खǓनज का कोई खनन प͠ा अथवा खुलȣ खान अनुमǓत पğ

Ǔनग[त नहȣं ͩकया जाएगा।

(ख) खनन प͠ा ĤाÜत करने हेतु Ĥाथͧमकता के आधार:

I.

लघु खǓनज के खनन प͠े कȧ èवीकृǓत के ͧलए सव[Ĥथम अनुसूͬचत जनजाǓत के

सहयोग सͧमǓत को Ĥाथͧमकता दȣ जाएगी। उनके आवेदन कȧ अनुपलÞधता पर Ēाम

सभा के अÛय सदèयɉ कȧ सहयोग सͧमǓत को Ĥाथͧमकता दȣ जाएगी। (अÚयाय -3,

उपबंध 13(1)(क )

II.

अनुसूͬचत जनजाǓत/अनुसूͬचत जाǓत के सदèयɉ कȧ सहयोग सͧमǓत का आवेदन

उपलÞध नहȣं होने कȧ िèथǓत मɅ अनुसूͬचत जनजाǓत एवं अनुसूͬचत जाǓत के सदèय

को Đमशः Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी। (अÚयाय -3, उपबंध 13(1)(ख )

III.

अनुसूͬचत जनजाǓत/अनुसूͬचत जाǓत के सदèयɉ कȧ सहयोग सͧमǓत अथवा åयिÈत

के आवेदन उपलÞध नहȣं रहने कȧ िèथǓत मɅ सामाÛय वग[ के सदèयɉ कȧ सहयोग

सͧमǓत को Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी। (अÚयाय -3, उपबंध 13(1)(ग)

(सहयोग सͧमǓत से अͧभĤेत है वह सहयोग सͧमǓत जो ǒबहार èवालंबी सहयोग सͧमǓत

अͬधǓनयम, 1996, सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम, 1935 के अंतग[त ͪवͬधवत Ǔनबंͬधत

हो)

15.4

पया[वरण संर¢ण:

(क) लघु खǓनजɉ के उ×पादन कȧ वाͨणिÏयक संभावना वाले गावɉ मɅ, लघु खǓनजɉ के

वाͨणिÏयक Ǿप से उपयोग करने कȧ अनुमǓत देने के पूव[, खǓनज ͪवभाग को Ēाम सभा

कȧ अनुशंसा ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगा। Ēाम सभा कȧ अनुशंसा ĤाÜत करने हेतु लघु

खǓनजɉ के दोहन कȧ पूण[ काय[ योजना समͪप[त करना अǓनवाय[ होगा।

(ख) लघु खǓनजɉ के दोहन कȧ योजना मɅ उ×खनन ¢ेğ अंतग[त खनन के दुçĤभावɉ जैसे गɬडɉ

का होना, पानी एवं वनèपǓत का ¢रण, खेतɉ पर राख, धूल, धूएँ का Ĥभाव इ×याǑद के

Ĥबंधन कȧ åयवèथा मɅ गɬडɉ का भरा जाना, पौधे लगाना आǑद शाͧमल हɉगे।

(ग) यǑद पया[वरण संर¢ण इ×याǑद के ͧलए, सरकार के ɮवारा कोई शत[ लगायी गयी हो, तो

संबंͬधत अͬधकारȣ इस संबंध मɅ Ēाम सभा को पूरȣ सूचना Ĥदान करेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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(घ) सुĤीम कोट[ के Ǒदशा Ǔनदȶशɉ और ͪवͧभÛन पया[वरण कानूनɉ के अनुपालन के ͧलए Ēाम

सभा आदेश पाǐरत कर सकती है।

(ङ) अगर Ēाम सभा को आवæयक लगे तो वह राÏय Ĥदूषण बोड[ से सलाह ले सकती है।

अÚयाय-9

मादक ġåयɉ का Ǔनयंğण

16. मादक ġåयɉ का ͪवǓनयमन:

16.1

(क) अनुसूͬचत ¢ेğɉ मɅ परंपरागत ढंग से चावल से उ×पाǑदत देशी शराब अनुसूͬचत

जनजाǓतयɉ के सदèय Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अधीन रहते हुए इͧल, महुआ-शराब, पचवई,

बोडɅ, ͫडयंग, झारा इ×याǑद का ͪवǓनमा[ण, उ×पादन, उपभोग, भंडारण, आǑद कर सकɅ गे ,

अथा[त

I.

अनुसूͬचत ¢ेğɉ मɅ अनुसूͬचत जनजाǓत के सदèयɉ ɮवारा इͧल, महुआ-शराब ,पचवई,

बोडɅ, ͫडयंग, झारा इ×याǑद का ͪवǓनमा[ण घरेलू उपभोग तथा सामािजक और धाͧम[क

समारोहɉ पर उपभोग के Ĥयोजनɉ के ͧलये हȣ ͩकया जायेगा।

II.

इस Ĥकार ͪवǓनͧम[त इͧल, महुआ-शराब, पचवई, बोडɅ, ͫडयंग, झारा इ×याǑद के

भंडारण कȧ अͬधकतम सीमा Ēाम सभा तय कर सकेगी ।

(ख) मादक ġåयɉ के ͪवǓनमा[ण, ͪवĐय आǑद को Ǔनयͧमत करने तथा ĤǓतबंͬधत करने कȧ

Ēाम सभा कȧ शिÈत -(1) Ēाम सभा को अपनी ¢ेğीय अͬधकाǐरता के भीतर मादक

ġåयɉ के ͪवǓनमा[ण, भंडारण, पǐरवहन, ͪवĐय और उपभोग को ͪवǓनयंǒğत करने तथा

ĤǓतबंͬधत करने कȧ शिÈत होगी।

(ग) Ēाम सभा कȧ ¢ेğीय अͬधकाǐरता के भीतर समाͪवçट ͩकसी ¢ेğ मɅ राÏय सरकार ɮवारा

Ēामसभा कȧ सहमǓत या अनु£ा के ǒबना ͩकसी मादक ġåय के ͪवǓनमा[ण के ͧलये नयी

ͪवǓनमा[णशाला èथाͪपत नहȣं कȧ जायेगी और मादक ġåयɉ के ͪवĐय के ͧलए कोई नया

Ǔनकाय नहȣं खोला जायेगा।

Ǔनयम ((ख) एवं (ग), के Ǔनयम पर Ēाम सभा ɮवारा पाǐरत ͩकया गया ĤǓतबंध, कोई

आदेश ऐसे ͪवǓनमा[णशाला के मामले मɅ लागू नहȣं होगा, जो पूव[ से èथाͪपत ĤǓतçठानɉ

के ͪवèतार (Extension) उ×पाद एवं भंडारण ¢मता मɅ ͪवèतार हेतु नवǓनमा[ण पर यह

Ĥावधान लागू नहȣं हɉगे और झारखÖड उ×पाद (संशोधन) अͬधǓनयम, 1915 से इस

उपबंध के Ĥवृ×त होने के पूव[ èथाͪपत कȧ गयी हो।

16.2

यǑद कोई Ēामसभा अपने ¢ेğ मɅ ͩकसी मादक ġåय के ͪवǓनमा[ण, भंडारण, ͪवĐय

और उ×पादन को ĤǓतबंͬधत करती है, तो उसके Ǔनàनͧलͨखत पǐरणाम हɉगे

(क) Ēाम सभा कȧ अͬधकाǐरता के भीतर मादक ġåयɉ कȧ कोई भी नयी ͪवǓनमा[णशाला

èथाͪपत नहȣं कȧ जायेगी।

(ख) ͩकसी मादक ġåय के ͪवĐय के ͧलये कोई नया Ǔनकाय नहȣं खोला जायेगा और

ͪववादाèपद Ǔनकास (यǑद कोई हो) ĤǓतषेध के आदेश के जारȣ होने के ठȤक पæचात

आनेवाले आगामी ͪव×तीय वष[ के Ĥथम Ǒदन से बंद कर Ǒदया जायेगा।

22

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

(ग) कोई भी åयिÈत, ͩकसी Ēामसभा ¢ेğ के भीतर ͩकसी मादक ġåय का ͪवǓनमा[ण,

भंडारण, पǐरवहन, ͪवĐय का उपभोग नहȣं करेगा।

(घ) Ēाम सभा लोगɉ के कãयाण से जुड़े मामलɉ पर ͩकसी भी Ĥकार का नशीला पदाथ[ बनाने

वाले फैÈटरȣ के माͧलक को आवæयक Ǔनदȶश दे सकती है अथवा उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध

ͪवभाग के स¢म पदाͬधकारȣ को हèत¢ेप करने के ͧलए कह सकती है।

16.3

मǑहलाओं के ͪवचारɉ का मह×वपूण[ होना:

(क) उपयु[Èत ͪवषयɉ मɅ से ͩकसी पर भी, Ēाम सभा मɅ उपिèथत मǑहला सदèयɉ के

Ǻिçटकोण को Ēाम सभा का Ǻिçटकोण माना जाएगा और उस Ǻिçटकोण के अनुसार हȣ

इस संबंध मɅ कार[वाई कȧ जाएगी।

(ख) मादक ġåयɉ के ͪवǓनयमन के मुƧे पर होने वालȣ Ēाम सभा कȧ हर बैठक मǑहलाओं कȧ

गणपूǓत[ आवæयक होगी।

अÚयाय-10

लघु वन उपज

17. लघु वन उपज

17.1

लघु वन उपज संबंͬधत अͬधकारः-

(क) Ēाम सभा ¢ेğ के सीमा के भीतर वन भूͧम पर लघु वनोपज का èवाͧम×व, संĒहण का

अͬधकार तथा उसके उपयोग एवं Ǔनपटान का अͬधकारɉ कȧ माÛयता अनुसूͬचत

जनजाǓत एवं अÛय परàपरागत वन Ǔनवासी (वन अͬधकारɉ कȧ माÛयता) अͬधǓनयम,

2006 कȧ धारा 3 (1) एवं 3(1)(ग) मɅ उपबंͬधत Ĥावधानɉ के अनुसार होगा।

तथाͪप इस Ǔनयमावलȣ मɅ ͩकसी बात को रहते हुए भी झारखÖड राÏय मɅ केÛदू प×ती

का संĒहण, Ĥबंधन एवं ͪवपणन; ǒबहार केÛदू प×ती (åयापार-Ǔनयंğण) अͬधǓनयम,

1973 तथा उसके अंतग[त बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुǾप झारखÖड राÏय वन ͪवकास

Ǔनगम ͧलͧमटेड, राँची ɮवारा संĒहकता[ और/या Ēाम सभा के खाते मɅ जमा ͩकया

जाएगा।

(ख) Ēाम सभा ¢ेğ के सीमा के भीतर, वन भूͧम पर ͩकसी लघु वनोपज के èवाͧम×व का

अͬधकार, ͩकसी åयिÈत या समुदाय को अनुसूͬचत जनजाǓत एवं अÛय परàपरागत वन

Ǔनवासी (वन अͬधकारो कȧ माÛयता) अͬधǓनयम, 2006 के अनुसार सभी लघु वनोपज

के èवाͧम×व का अͬधकार Ēाम सभा को होगा।।

17.2

Ēाम सभा के कत[åय:- Ēाम सभा Ǔनàन कत[åयɉ का Ǔनव[हन करेगी-

(क) Ēाम सभा के अͬधकार ¢ेğ मɅ िèथत वनɉ के संर¢ण कȧ िजàमेदारȣ अनूसूͬचत

जनजाǓत और अÛय परंपरागत वन Ǔनवासी (वन अͬधकारɉ कȧ माÛयता) अͬधǓनयतम,

2006 कȧ धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार Ēाम सभा कȧ होगी।

(ख) Ēाम सभा यह सुǓनिæचत करेगी ͩक लघु वनोपज के संĒहकता[ ɮवारा लघु वनोपज के

संĒहण के Đम मɅ वन, वÛयजीव एवं जैव ͪवͪवधता कȧ ¢Ǔत नहȣं पहुँचाई गई हो।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

23

(ग) ͩकसी åयिÈत ɮवारा परàपरागत Ǿप से लघु वनोपज का संĒहण, èवाͧम×व एवं ͪवपणन

के ͪवषय पर åयिÈतगत दावɉ के मामलɅ मɅ Ēाम सभा ऐसे दावɉ के स×यापन के बाद

बहुमत के आधार पर ͪववाद का Ǔनपटारा कर सकेगी।

(घ) बाँस के राईजोम को खोदने एवं Ǔनकालने तथा बाँस के फूल के आने के समय ͪवदोहन

को ĤǓतबंͬधत करना ।

(ङ)

Ēाम सभा वन संसाधनɉ के संर¢ण, संवध[न और Ĥबंधन का काय[ उसके ɮवारा गǑठत

साव[जाǓनक सàपदा सͧमǓत केमाÚयम से करेगी। इस हेतु Ēामसभा ɮवारा आवेदन करने

पर सरकार के समèत ͪवभाग सहायक करɅगे।

(च) Ēाम सभा पǐरवार और सामुदाǓयक जǾरतɉ जैसे Ǔनèतार, चराई, जलावन, कृͪष

उपकरण बनाने के ͧलए सूखी और मरȣ लकड़ी, बांस तथा पारंपǐरक संèकार मɅ लगने

वाले पदाथɟ के Ûयूनतम आवæयकतानुसार, वन से Ǔनकालने के ͧलए åयवèथा करेगी।

(छ) Ĥ×येक Ēाम सभा अथवा Ēाम सभा समूह अपने-अपने ¢ेğɉ मɅ अपने सदèयɉ के Ǒहतɉ,

वनɉ के संर¢ण, संवध[न और Ĥबंधन, पया[वरण मɅ सुधार और èथानीय रोजगार बढ़ाने

के उƧेæय से उपयुÈत काय[Đम बनाएगी।

(ज) लुÜत Ĥाय वÛयजीव एवं जैव ĤजाǓतयɉ का संर¢ण एवं पुन[वास कर èथानीय जैव

ͪवͪवधता का पुनः èथापन का Ĥयास करेगी I

17.3

वन से संबंͬधत ͪवभागीय काय[Đमɉ के ͧलए Ēाम सभा के साथ परामश[

(क) लघु वनोपज को छोड़कर वन भूͧम से वन उपज के दोहन के ͧलए ͪवभागीय काय[Đम

तैयार करने के पूव[ वन ͪवभाग, Ēाम सभा से परामश[ करेगी और Ēाम सभा ऐसी योजना

को संशोͬधत/ असंशोͬधत Ǿप से अनुमोǑदत करने के ͧलए स¢म होगी।

(ख) वन ¢ेğ से वन ͪवभाग ɮवारा ऐसे पेड़-पौधɉ का åयवसाǓयक Ǿप से ͪवदोहन नहȣं ͩकया

जायेगा, जो èथानीय लोगɉ के ͧलए उपयोग हेतु हो।

17.4

लघु वन उपज का Ĥबंधन एवं ͪवपणन -

(क) अनुसूͬचत वन ¢ेğɉ मɅ वनɉ के सतत एवं परंपरागत Ĥबंधन हेतु Ēाम सभा कȧ

साव[जाǓनक सàपदा सͧमǓत िजàमेवार होगी:

परÛतु इसका आशय यह नहȣं होगा ͩक वनभूͧम Ēाम सभा/Ēाम पंचायत मɅ ǓनǑहत हो

गई है।

(ख) उÈत सͧमǓत लघु वन उपज के Ĥबंधन हेतु एक 5 वषȸय सूêम Ĥबंध योजना एवं

वाͪष[क काय[ योजना तैयार कर सकेगी I Ēाम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन

ͪवभाग से परामश[ ले सकेगी।

(ग) Ēाम सभा सूêम Ĥबंध योजना के जǐरए लघु वनउपज का समुͬचत दोहन तथा जैव

ͪवͪवधता व जैͪवक İोतɉ का संर¢ण एवं संवध[न कर सकेगी।

(घ) साव[जाǓनक सàपदा सͧमǓत ɮवारा लघु वनोपज के Ĥ×येक संĒहकता[ का नाम, उनके

ɮवारा संĒह ͩकए जाने वाले लघु वनोपज, उसकȧ माğा इ×याǑद अͧभलेख पंजी मɅ

संधाǐरत करेगा।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

(ङ)

लघु वनोपज कȧ सीͧमत माğा होने कȧ िèथǓत मɅ, Ēाम सभा आͬथ[क Ǿप से कमजोर

तथा संसाधन ͪवǑहन åयिÈतयɉ को Ĥथͧमकता देते हुए एक चĐȧय åयवèथा बना सकती

है।

(च) लघु वनोपज के संĒाहक/Ēाम सभा एकǒğत लघु वनोपज को अपनी पसंद के अनुसार

बेचने के ͧलए èवतंğ है।

(छ) Ēाम सभा, झारखÖड राÏय वन ͪवकास Ǔनगम ͧलͧमटेड, राँची या राÏय सरकार ɮवारा

अͬधकृत ͩकसी अÛय सहकारȣ संघ या सरकार ɮवारा गǑठत सहकाǐरता सͧमǓत या

फेडरेशन को संĒाहक से Ǔनधा[ǐरत मूãयɉ पर लघु वनोपज Đय कर बेचने के ͧलए

अͬधकृत कर सकता है।

परÛतु, झारखÖड राÏय वन ͪवकास Ǔनगम ͧलͧमटेड, राँची या अÛय अͬधकृत

सͧमǓत/संघ ɮवारा लघु वनोपज के ͪवĐय के पæचात पǐरवहन, ͪवपणन, आǑद मɅ हुए

खच[ कȧ कटौती कर ĤाÜत शुƨ लाभ Ēाम सभा के खातɉ मɅ जमा ͩकया जाएगा।

(ज) Ēाम सभा को लघु वनोपज के ͪवपणन से ĤाÜत शुƨ लाभ का उपयोग सामुदाǓयक

ͪवकास कायɟ और/या लघु वनोपज के उ×पादन को बढ़ाने के ͧलए ͩकया जा सकेगा।

(झ) लघु वनोपज को सुचाǾ Ǿप से Ĥबंधन एवं ͪवपणन हेतु राÏय सरकार एवं समुͬचत

èतर के पंचायत ɮवारा लघु वनोपज के मूãय संवध[न, बाजार ͧलंकेज इ×याǑद मɅ

सहायता, Ĥͧश¢ण, लघु वन उपज ͪवकास केÛġ, मानव शिÈत इ×याǑद उपलÞध

कराएगी।

17.5 Ēाम सभा के ɮवारा लघु वनो×पाद का मूãय, रॉयãटȣ तय ͩकया जाना

(क) लघु वनोपज के Ûयूनतम समथ[न मूãय का Ǔनधा[रण वन, पया[वरण एवं जलवायु

पǐरवत[न ͪवभाग या कोई अÛय सरकारȣ ͪवभाग/संघ/सͧमǓत के ɮवारा ͩकया जा सकेगा।

(ख) एक या एक से अͬधक Ēाम सभा चाहे तो संयुÈत Ǿप से वन ͪवभाग के परामश[ से

वनोपज कȧ खरȣदȣ एवं ǒबĐȧ के ͧलए Ûयूनतम मूãय तय कर सकेगी। Ēाम सभा ऐसे

Ûयूनतम मूãय पर Đय तथा उसके बेचने या Ǔनपटान कȧ åयवèथा साव[जाǓनक सàपदा

सͧमǓत के माÚयम से करेगी।

(ग) Ēाम सभा, लघु वनोपज पर संĒहकता[ या åयापारȣ ɮवारा देय रॉयãटȣ का Ǔनधा[रण वन

ͪवभाग के परामश[ से कर सकेगी।

(घ) ͩकसी अͬधǓनयम, Ǔनयम या ͪवǓनयमɉ के अधीन ͩकसी सरकारȣ ͪवभाग या सहकारȣ

संघ या सहकाǐरता सͧमǓत के ɮवारा संĒǑहत लघु वनोपज को Ēाम सभा ¢ेğ के बाहर

ले जाने के पूव[, Ēाम सभा को संसूͬचत करना अǓनवाय[ होगा।

अÚयाय-11

संĐͧमत भूͧम का Ĥ×यावत[न

18.

अनुसूͬचत जनजाǓत कȧ ͪवͬध ͪवǽƨ संĐͧमत भूͧम का Ĥ×यावत[न:-

18.1 गाँव मɅ भूͧम के संबंध मɅ, Ēाम सभा Ǔनàन गǓतͪवͬधयां कर सकती है:-

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

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(क) Ēाम सभा सुǓनिæचत करेगी ͩक कृͪष योÊय भूͧम ͩकसी भी कारण से परती नहȣं रहे

और गाँव से बाहर गये Ĥवासी लोगɉ, आͬĮतɉ एवं नाबाͧलगो इ×याǑद कȧ भूͧम पर खेती

तथा ऐसी भूͧम के ͧलए उͬचत åयवèथा Ǔनधा[ǐरत करेगी।

(ख) ऐसी åयवèथा बनाना, िजससे ͩक Ĥवासी लोगɉ कȧ भूͧम पर भूͧमहȣनɉ या जǾरतमंद

लोगɉ के ɮवारा खेती कȧ जा सके और ऐसी खेती के ͧलए शतȶ बनाना।

(ग) गाँव के गृह ͪवहȣनɉ को गृह èथल या गाँव के अंतग[त गृह ͪवहȣनɉ को गृह èथल

उपलÞध कराने हेतु गृह èथल का चयन Ēाम सभा ɮवारा ͩकया जाएगा। गृह ͪवहȣनɉ कȧ

सूची Ēाम सभा कȧ अनुसंशा के आलोक मɅ Ēाम पंचायत ɮवारा बनायी जाएगी।

(घ) भूͧम कȧ ͬगरवी से संबिÛधत सभी मामलɉ को Ēाम सभा के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सͧमǓत के

ɮवारा सं£ान मɅ लाया जाएगा।सी.एन.टȣ/एस.पी.टȣ एÈट के तहत Ǔनयम हȣ माÛय होगा।

(ङ)

उपयु[Èत Ĥावधान केवल अनुसूͬचत जनजाǓत के åयिÈत के भूͧम के सàबÛध मɅ लागु

हɉगे।

18.2 हèतांतǐरत भूͧम कȧ वापसी:

छोटानागपुर काæतकारȣ अͬधǓनयम मɅ आǑदवाͧसयɉ को अवैध Ǿप से अंतǐरत भूͧम

पुनः वापसी का Ĥावधान है, इसका ͪवèतार पूरे छोटानागपुर एवं पलामू Ĥमंडल के अनुसूͬचत

एवं गैर अनुसूͬचत ¢ेğɉ पर लागू है। इसके अÛतग[त भूͧम वापसी कȧ शिÈत उपायुÈत पर

केिÛġत है।

संथाल परगना काæतकारȣ अͬधǓनयम मɅ आǑदवाͧसयɉ कȧ अवैध Ǿप से अंतǐरत भूͧम

पुनः वापसी का Ĥावधान है। इसका ͪवèतार पूरे संथाल परगना Ĥमंडल के अनसूͬचत एवं गैर

अनुसूͬचत ¢ेğɉ पर लागू है। इसके अÛतग[त भूͧम वापसी कȧ शिÈत उपायुÈत पर केिÛġत है,

अतः,

(क) Ĥ×येक ͪव×तीय वष[ के 15 Ǒदन के अÛदर राजèव कम[चारȣ ɮवारा रिजèटर 2 कȧ

ĤǓतͧलͪप Ēाम सभा को उपलÞध कराया जायेगा I

(ख) Ēामसभा ɮवारा भूͧम कȧ वापसी: यǑद कोई Ēामसभा अपने अͬधकार ¢ेğ मɅ यह पाती

है ͩक अनुसूͬचत जनजाǓत के ͩकसी सदèय से ͩकसी अÛय åयिÈत ने उसकȧ जमीन

गैर कानूनी ढंग से या उसकȧ नासमझी का फायदा उठाकर अपने कÞजे मɅ कर लȣ है,

तो वह उस भूͧम का कÞजा उस åयिÈत को Ĥ×यावǓत[त करेगी िजसकȧ वह मूलतः

जमीन थी और यǑद उस åयिÈत कȧ मृ×यु हो चुकȧ है तो उसके वैͬधक वाǐरसɉ को

Ĥ×यावǓत[त करेगी।

परÛतु यǑद Ēामसभा ͩकसी भी कारण से ऐसी भूͧम को Ĥ×यावǓत[त करने मɅ

असफल रहती है, तो वह मामला उपायुÈत को Ēाम सभा ɮवारा Ĥèताव पाǐरत करते

हुए सूͬचत करेगी ।

(ग) हèताÛतरणɉ का Ǔनयमन: Ēामसभा के ¢ेğ मɅ ͩकसी भी तरह कȧ भूͧम हèतानांतरण के

पूव[ उपायुÈत Ēाम सभा से अनुसंशा को ĤाÜत करने के पæचात हȣ भूͧम का हèतांतरण

कर सकɅ गे।

26

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

अÚयाय-12

बाजारɉ का Ĥबंधन

19. बाजारɉ का Ĥबंधन :

19.1

झारखÖड पंचायत राज अͬधǓनयम कȧ धारा 10 (5) (अ) के अधीन Ēाम सभा के

अपने ¢ेğ मɅ अविèथत बाजारɉ, मेला, पारंपǐरक जतरा (पशु मेला सǑहत) का

Ǔनयंğण और उनका Ĥबंधन Ēाम पंचायत के सहयोग से करेगी।

19.2

Ēाम सभा का यह कत[åय होगा कȧ,

(क)

बाजार मɅ दुकानदारो एवं उपभोÈताओं के ͧलए जल, शेड एवं अÛय भौǓतक सुͪवधाए

उपलÞध कराएगी।

(ख)

बाजार मɅ जन साधारण के èवाèØय के ͧलए हाǓनकारक पदाथɟ के Ĥवेश एवं ͪवĐय

पर रोक लगाएगी।

(ग)

यह सुǓनिæचत करेगी ͩक åयवहार मɅ भार एवं माप वाèतͪवक हɇ।

(घ)

Ĥभाǐरत ͩकये जा रहɅ मूãयɉ का जानकारȣ एकğ और साझा करेगी।

(ङ)

मूãयɉ से सàबंͬधत धोखा धड़ी या गलत जानकारȣ सǑहत समèत åयवहार ĤǓतबंͬधत

करेगी।

(च)

बाजार मɅ या इसके आस पास के ¢ेğ मɅ जुआ एवं स͠ेबाजी (चाहे वह िजस ĤकृǓत

का हो) इ×याǑद को ĤǓतबंͬधत करेगी।

(छ)

बाज़ार मɅ दुकानदारो पर कर अͬधरोͪपत करने कȧ शिÈत होगी परÛतु बाज़ार मɅ लघु

ͪवĐेताओं पर कोई कर अͬधरोͪपत नहȣं कȧ जाएगी।

(ज)

Ēाम सभा यह सुǓनिæचत करने के ͧलए स¢म होगी ͩक कौन लघु ͪवĐेता के Ǿप मɅ

अǑह[त होता है।

(झ)

बाजार एवं मेला, पारंपǐरक जतरा मɅ ͩकसी Ĥकार के ͪववाद का Ǔनपटारा Ēाम

पंचायत èतर पर ͩकया जायेगा।

अÚयाय-13

उधार पर Ǔनयंğण

20. उधार पर Ǔनयंğण:

20.1

(क)

Ēाम सभा झारखÖड Ǔनजी साहूकारȣ (Ǔनषेध) अͬधǓनयम 2016 के Ǔनयम के अनुसार

कार[वाई करने मɅ स¢म होगी I

(ख)

भारतीय ǐरजव[ बɇक (RBI) एवं सेबी मे पंजीकृत संèथायɅ हȣ अनुसूͬचत ¢ेğ मɅ कज[

लेन देन हेतु अͬधकृत हɉगे।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

27

(ग)

ऐसी संèथाओं को Ēाम पंचायत भवन या अÛय साव[जǓनक èथान पर Þयाज कȧ दर

के संबंध मे एक सूचना पटल लगाना अǓनवाय[ होगा।

(घ)

इन संèथाओं को Ēाम सभा ¢ेğ मɅ Ǒदये गए ऋण, Þयाज कȧ दर तथा ऋण कȧ शतɟ

के संबंध मɅ ĤǓतवष[ Ēाम सभा मɅ ͧलͨखत जानकारȣ देना आवæयक है।

(ङ)

पंजीकृत संèथाओं के अǓतǐरÈत ͩकसी साहूकारȣ कȧ जानकारȣ ĤाÜत होने पर ͧश¢ा

एवं सामािजक Ûयाय सͧमǓत ऐसे साहूकारɉ के ͪवǾƨ काय[वाहȣ कर सकɅ गी।

(च)

ऋण चुकाने मɅ असफल होने कȧ िèथǓत मɅ åयिÈत पर वसूलȣ भूͧम कȧ नीलामी,

कुकȽ अथवा कानूनी कार[वाई के Ĥकरणɉ मɅ Ēाम सभा कज[दार के Ûयूनतम

आवæयकताओ को सुरͯ¢त रखने का Ĥयास करेगी।

21. कǑठनाइयɉ का दूर ͩकया जाना :

यǑद इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमो को Ĥभावी करने के ͧलए कोई कǑठनाई उ××पÛन हो

तो राÏय सरकार अवसर के अपे¢ा अनुसार शासकȧय गजट मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा ऐसा

कुछ भी कर सकेगी जो कǑठनाई को दूर करने मɅ उसे आवæयक Ĥतीत होता हो I

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

राजीव अǽण एÈका,

सरकार के Ĥधान सͬचव I

28

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

पǐरͧशçट 1

Đ0 सं0

आईपीसी

धारा

अपराध

अͬधकतम अथ[दंड

1

160

दंगा, फसाद

अͬधकतम Ǿ. 100 तक

2

264

गलत तौल के बाटɉ का Ĥयोग

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

3

265

खोटे बाट या माप का कपटपूव[क उपयोग

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

4

266

खोटे बाट या माप को कÞजे मɅ रखना

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

5

267

खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना

अͬधकतम Ǿ.1000 तक

6

269

उपे¢ापूण[ काय[ िजससे जीवन के ͧलए संकटपूण[ रोग

का संĐमण फैलाना संभाåय हो

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

7

277

लोक जल-Įोत या जलाशय का जल Ĥदूͪषत करना

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

8

283

लोक माग[ या नौपǐरवहन पथ मɅ संकट या बाधा

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

9

285

अिÊन या Ïवलनशील पदाथ[ के संबंध मɅ उपे¢ापूण[

आचरण

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

10

286

ͪवèफोटक पदाथ[ के बारे मɅ उपे¢ापूण[ आचरण

अͬधकतम Ǿ.1000 तक

11

288

ͩकसी Ǔनमा[ण को ͬगराने या उसकȧ मरàमत करने

के सàबंध मɅ उपे¢ापूण[ आचरण

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

12

289

जीवजÛतु के सàबंध मɅ उपे¢ापूण[ आचरण

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

13

290

अÛयथा अनुपबंͬधत मामलɉ मɅ लोक ÛयूसɅस के ͧलए

दंड

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

14

294

अæलȣल काय[ और गान

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

15

298

धाͧम[क भावनाओं को ठेस पहुँचाने के ͪवमͧश[त

आशय से शÞद उÍचाǐरत करना आǑद

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

16

323

èवेÍछया उपाǑहत काǐरत करने के ͧलए दंड

अͬधकतमǾ.1000 तक

17

334

Ĥकोपन पर èवेÍछया उपǑहत करना

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

18

336

काय[ िजससे दूसरɉ का जीवन या åयिÈतक ¢ेğ

संकटापÛन हो

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

19

341

सदोष अवरोध के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

20

352

गंभीर Ĥकोपन होने से अÛयथा हमला करने या

अपराͬधक बल का Ĥयोग करने के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

21

374

ͪवͬध ͪवǽƨ अǓनवाय[ Įम

अͬधकतम Ǿ.1000 तक

22

379

चोरȣ के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ.1000 तक

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 26 जुलाई, 2023

29

23

403

संपि×त का बेईमानी से दुǾपयोग

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

24

411’

चुराई हुई संपि×त को बेईमानी से दुǓन[योग

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

25

417

छल के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ. 500

26

426

ǐरिçट के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

27

427

ǐरिçट िजससे पचास Ǿपए का नुकसान होता है

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

28

428

दस Ǿपए के मूãय के जीवजÛतु को वध करने या

उसे ͪवकलांग करने ɮवारा ǐरिçट

अͬधकतम Ǿ.100 तक

29

429

ͩकसी मूãय के ढोर, आǑद को या पचास Ǿपए के

मूãय के ͩकसी जीवजÛतु को वध करने या उसे

ͪवकलांग करने ɮवारा ǐरिçट

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

30

447

आपराͬधक अǓतचार के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

31

448

गृह Ǻ अǓतचार के ͧलएदंड

अͬधकतम Ǿ. 100 तक

32

500

मानहाǓन के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ. 500 तक

33

504

लोकशांǓत भंग कराने को Ĥकोͪपत करने के आशय

से साशय अपमान

अͬधकतम Ǿ. 200 तक

34

506

आपराͬधक अͧभğास के ͧलए दंड

अͬधकतम Ǿ.1000 तक

35

509

शÞद, अंगͪव¢ेप या काय[ जो ͩकसी èğीकȧ लÏजा

का अनादर करने के ͧलए आशǓयत है

अͬधकतम Ǿ.1000 तक

36

510

म×त åयिÈत ɮवारा लोक èथान मɅ अवचार

अͬधकतम Ǿ. 10 तक

’बशतȶ चोरȣ गयी गयी संपि×त का मूãय 250 Ǿपएसे Ïयादा नहȣं हो

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥ

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

काͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 436 – 50