झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

17 Įावण, 1945 (श०)

संÉ या – 471 राँची, मंगलवार, 8 अगèत, 2023 (ई०)

राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग

(भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय)

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अͬधसूचना

26 जुलाई, 2023

संÉया-1(Ǔनदे०अͧभ०) Ǔन० ĤाǾपक-17/2015-2454-- भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309

के परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतद ɮवारा राजèव,

Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग (भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय) के अÛतग[त अͬधसूͬचत

’’झारखÖड राÏय के सभी बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय

सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2017’’ (यथा संशोͬधत, 2020, 2021) मɅ संशोधन हेतु Ǔनàनͧलͨखत

Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ :-

1.

संͯ¢Üत नाम ͪवèतार और Ĥारàभ :-

(1)

यह Ǔनयमावलȣ ‘‘ झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[

(भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’ कहलाएगी ।

(2)

इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय के बÛदोबèत काया[लयɉ के ͧलए लागू होगा ।

(3)

यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अगèत, 2023

2.

(I)

झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा

शत[) Ǔनयमावलȣ-2017 (समय-समय पर यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (i), अǓनवाय[ योÊयता, को संशोͬधत

करते हुए Ǔनàन Ĥावधान का ĤǓतèथापन ͩकया जाता है :-

‘‘अǓनवाय[ योÊयता :- सीधी भ×तȸ एवं सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा से भ×तȸ/ǓनयुिÈत के ͧलए ͩकसी

माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय/इÖटरमीͫडयेट कांउͧसल या माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से Ûयूनतम

इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना तथा औɮयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान का ĜाÝटसमैन

ͧसͪवल/मैकेǓनकल Ěेड का Ĥमाण पğ धारȣ होना अǓनवाय[ है। बंदोबèत काया[लय मɅ से कम से कम 10 (दस)

वषȾ कȧ उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वषȾ कȧ समूह ‘घ’ कȧ सेवा देने वाले अßयथȸ कȧ शै¢ͨणक

योÊयता Ûयूनतम इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना तथा औɮयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान का

ĜाÝटसमैन ͧसͪवल/मैकेǓनकल Ěेड का Ĥमाण पğ धारȣ होना अǓनवाय[ है। आयोग मɅ आवेदन ĤाÜत होने कȧ

अंǓतम Ǔतͬथ तक वांǓछत शै¢ͨणक योÊयता ĤाÜत करना आवæयक होगा ।

(II)

झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा

शत[) Ǔनयमावलȣ-2017(समय-समय पर यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (iii) को संशोͬधत करते हुए Ǔनàन

Ĥावधान का ĤǓतèथापन ͩकया जाता है :-

‘‘ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा अͬधसूͬचत झारखÖड कम[चारȣ चयन

आयोग परȣ¢ा (इÛटरमीͫडयट/10+2 èतर) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2015 एवं यथा संशोͬधत Ǔनयमावलȣ, 2016

तथा झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इÛटरमीͫडयट/10+2) संचालन (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2023 के

Ĥावधानɉ अथवा समय समय पर काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा इÛटरमीͫडयट/10+2

योÊयता वाले पदɉ से संबंͬधत Ǔनग[त होने वाले संशोͬधत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के अनुसार ĤाǾपक

पदɉ पर ǓनयुिÈत परȣ¢ा का संचालन ͩकया जायेगा ।

ĤाǾपक सेवा संवग[ Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ का काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के

ɮवारा अͬधसूͬचत उÈत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के ͪवरोधाभाषी/ĤǓतकूल होने कȧ िèथǓत मɅ

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के ɮवारा अͬधसूͬचत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के

Ĥावधान अÚयारोहȣ Ĥभाव (overriding effects) के साथ लागू हɉगे ।’’

3.

झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[)

Ǔनयमावलȣ-2017(यथा संशोͬधत, 2020, 2021) को इस हद तक संशोͬधत ͩकया जाता है । Ǔनयमावलȣ के

अÛय Ǔनयम एवं शतɏ यथावत रहेगɅ ।

4.

ͪवभागीय संलेख £ापांक-281/Ǔन.रा. Ǒदनांक-07.07.2023 के ɮवारा ‘‘ बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक

सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’ के Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ

Ǒदनांक-11.07.2023 को सàपÛन बैठक मɅ मद संÉया-10 के Ǿप मɅ èवीकृǓत ĤाÜत है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

अͧमताभ कौशल,

सरकार के सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 471 – 50