झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
17 Įावण, 1945 (श०)
संÉ या – 471 राँची, मंगलवार, 8 अगèत, 2023 (ई०)
राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग
(भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय)
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अͬधसूचना
26 जुलाई, 2023
संÉया-1(Ǔनदे०अͧभ०) Ǔन० ĤाǾपक-17/2015-2454-- भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309
के परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतद ɮवारा राजèव,
Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग (भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय) के अÛतग[त अͬधसूͬचत
’’झारखÖड राÏय के सभी बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय
सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2017’’ (यथा संशोͬधत, 2020, 2021) मɅ संशोधन हेतु Ǔनàनͧलͨखत
Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ :-
1.
संͯ¢Üत नाम ͪवèतार और Ĥारàभ :-
(1)
यह Ǔनयमावलȣ ‘‘ झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[
(भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’ कहलाएगी ।
(2)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय के बÛदोबèत काया[लयɉ के ͧलए लागू होगा ।
(3)
यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 अगèत, 2023
2.
(I)
झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा
शत[) Ǔनयमावलȣ-2017 (समय-समय पर यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (i), अǓनवाय[ योÊयता, को संशोͬधत
करते हुए Ǔनàन Ĥावधान का ĤǓतèथापन ͩकया जाता है :-
‘‘अǓनवाय[ योÊयता :- सीधी भ×तȸ एवं सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा से भ×तȸ/ǓनयुिÈत के ͧलए ͩकसी
माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय/इÖटरमीͫडयेट कांउͧसल या माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से Ûयूनतम
इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना तथा औɮयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान का ĜाÝटसमैन
ͧसͪवल/मैकेǓनकल Ěेड का Ĥमाण पğ धारȣ होना अǓनवाय[ है। बंदोबèत काया[लय मɅ से कम से कम 10 (दस)
वषȾ कȧ उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वषȾ कȧ समूह ‘घ’ कȧ सेवा देने वाले अßयथȸ कȧ शै¢ͨणक
योÊयता Ûयूनतम इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना तथा औɮयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान का
ĜाÝटसमैन ͧसͪवल/मैकेǓनकल Ěेड का Ĥमाण पğ धारȣ होना अǓनवाय[ है। आयोग मɅ आवेदन ĤाÜत होने कȧ
अंǓतम Ǔतͬथ तक वांǓछत शै¢ͨणक योÊयता ĤाÜत करना आवæयक होगा ।
(II)
झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा
शत[) Ǔनयमावलȣ-2017(समय-समय पर यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (iii) को संशोͬधत करते हुए Ǔनàन
Ĥावधान का ĤǓतèथापन ͩकया जाता है :-
‘‘ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा अͬधसूͬचत झारखÖड कम[चारȣ चयन
आयोग परȣ¢ा (इÛटरमीͫडयट/10+2 èतर) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2015 एवं यथा संशोͬधत Ǔनयमावलȣ, 2016
तथा झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इÛटरमीͫडयट/10+2) संचालन (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2023 के
Ĥावधानɉ अथवा समय समय पर काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा इÛटरमीͫडयट/10+2
योÊयता वाले पदɉ से संबंͬधत Ǔनग[त होने वाले संशोͬधत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के अनुसार ĤाǾपक
पदɉ पर ǓनयुिÈत परȣ¢ा का संचालन ͩकया जायेगा ।
ĤाǾपक सेवा संवग[ Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ का काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के
ɮवारा अͬधसूͬचत उÈत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के ͪवरोधाभाषी/ĤǓतकूल होने कȧ िèथǓत मɅ
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के ɮवारा अͬधसूͬचत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के
Ĥावधान अÚयारोहȣ Ĥभाव (overriding effects) के साथ लागू हɉगे ।’’
3.
झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[)
Ǔनयमावलȣ-2017(यथा संशोͬधत, 2020, 2021) को इस हद तक संशोͬधत ͩकया जाता है । Ǔनयमावलȣ के
अÛय Ǔनयम एवं शतɏ यथावत रहेगɅ ।
4.
ͪवभागीय संलेख £ापांक-281/Ǔन.रा. Ǒदनांक-07.07.2023 के ɮवारा ‘‘ बंदोबèत काया[लयाधीन ĤाǾपक
सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’ के Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ
Ǒदनांक-11.07.2023 को सàपÛन बैठक मɅ मद संÉया-10 के Ǿप मɅ èवीकृǓत ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͧमताभ कौशल,
सरकार के सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 471 – 50