झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

3 भाġ, 1945 (श०)

संÉ या – 503 राँची, शुĐवार, 25 अगèत, 2023 (ई०)

राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग

(भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय)

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अͬधसूचना

23 अगèत, 2023

संÉया-1(Ǔनदे०अͧभ०) Ǔन० मुंसरȣम-16/2015-2863—रा०, भारत का संͪवधान के अनुÍछेद

309 के परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतद ɮवारा राजèव,

Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग अंतग[त भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय कȧ अͬधसूचना संÉया-

758/Ǔन०रा०, Ǒदनांक-15.12.2017 ɮवारा झारखÖड राÏय के सभी बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम

सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2017 का गठन ͩकया गया है, िजसमɅ

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के पğांक-1499 Ǒदनांक-13.03.2023 ɮवारा Ǒदये

गये Ǔनदेश कȧ कंͫडका-2 (ii) के आलोक मɅ मुंसरȣम के ǐरÈत पदɉ पर भतȸ के ĤͩĐया/चयन ĤͩĐया

मɅ संशोधन करते हुए Ǔनàनͧलͨखत (संशोधन) Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ :-

1.

संͯ¢Üत नाम ͪवèतार और Ĥारàभ :-

(1)

यह

Ǔनयमावलȣ

‘‘झारखÖड

राÏय

बंदोबèत

काया[लयाधीन

मुंसरȣम

सेवा

संवग[

(भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’ कहलाएगी ।

(2)

इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय के बÛदोबèत काया[लयɉ के ͧलए लागू होगा ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अगèत, 2023

(3)

यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।

2.

(1)

झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं

अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2017 (यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (i) के व×त[मान

Ĥावधान को Ǔनàन Ĥावधान से ĤǓतèथापन ͩकया जाता है :-

‘‘अǓनवाय[ योÊयता :- सीधी भी×तȸ एवं सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा से भ×तȸ/ǓनयुिÈत के

ͧलए ͩकसी माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय/इÖटरमीͫडयेट कांउͧसल या माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक

संèथान से Ûयूनतम इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना अǓनवाय[ है। बंदोबèत काया[लय मɅ

से कम से कम 10 (दस) वषȾ कȧ उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वषȾ कȧ समूह ‘घ’ कȧ सेवा

देने वाले अßयथȸ कȧ शै¢ͨणक योÊयता Ûयूनतम इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना

अǓनवाय[ है। आयोग मɅ आवेदन ĤाÜत होने कȧ अंǓतम Ǔतͬथ तक वांǓछत शै¢ͨणक योÊयता ĤाÜत

करना आवæयक होगा।

(2)

झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं

अÛय सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2017 (यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (iii) के व×त[मान Ĥावधान मɅ

अंͩकत वाÈयांश ‘झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इंटरमीͫडएट/10+2 èतर) संचालन

(संशोधन) Ǔनयामवलȣ,

2021

को

वाÈयांश

‘झारखÖड

कम[चारȣ

चयन

आयोग

परȣ¢ा

(इंटरमीͫडएट/10+2 èतर) संचालन (संशोधन) Ǔनयामवलȣ, 2023’ से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है ।

मुंसरȣम सेवा संवग[ Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ का काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा

ͪवभाग के ɮवारा अͬधसूͬचत उÈत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के ͪवरोधाभाषी/ĤǓतकूल

होने कȧ िèथǓत मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के ɮवारा अͬधसूͬचत परȣ¢ा

संचालन Ǔनयमावलȣ के Ĥावधान अÚयारोहȣ Ĥभाव (overriding effets) के साथ लागू हɉगे ।’’

3.

झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा

शत[) Ǔनयमावलȣ-2017(यथा संशोͬधत) को इस हद तक संशोͬधत ͩकया जाता है। Ǔनयमावलȣ के

अÛय Ǔनयम एवं शतɏ यथावत रहेगɅ ।

4.

ͪवभागीय संलेख £ापांक-2436/Ǔन.रा. Ǒदनांक-25.07.2023 के ɮवारा ‘‘बंदोबèत काया[लयाधीन

मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’के Ĥèताव

पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-11.08.2023 को सàपÛन बैठक मɅ मद संÉया-07 के Ǿप मɅ èवीकृǓत

ĤाÜत है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

(अͧमताभ कौशल),

सरकार के सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 50

503 – 50