झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
3 भाġ, 1945 (श०)
संÉ या – 503 राँची, शुĐवार, 25 अगèत, 2023 (ई०)
राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग
(भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय)
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अͬधसूचना
23 अगèत, 2023
संÉया-1(Ǔनदे०अͧभ०) Ǔन० मुंसरȣम-16/2015-2863—रा०, भारत का संͪवधान के अनुÍछेद
309 के परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतद ɮवारा राजèव,
Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग अंतग[त भू-अͧभलेख एवं पǐरमाप Ǔनदेशालय कȧ अͬधसूचना संÉया-
758/Ǔन०रा०, Ǒदनांक-15.12.2017 ɮवारा झारखÖड राÏय के सभी बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम
सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2017 का गठन ͩकया गया है, िजसमɅ
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के पğांक-1499 Ǒदनांक-13.03.2023 ɮवारा Ǒदये
गये Ǔनदेश कȧ कंͫडका-2 (ii) के आलोक मɅ मुंसरȣम के ǐरÈत पदɉ पर भतȸ के ĤͩĐया/चयन ĤͩĐया
मɅ संशोधन करते हुए Ǔनàनͧलͨखत (संशोधन) Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ :-
1.
संͯ¢Üत नाम ͪवèतार और Ĥारàभ :-
(1)
यह
Ǔनयमावलȣ
‘‘झारखÖड
राÏय
बंदोबèत
काया[लयाधीन
मुंसरȣम
सेवा
संवग[
(भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’ कहलाएगी ।
(2)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय के बÛदोबèत काया[लयɉ के ͧलए लागू होगा ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 25 अगèत, 2023
(3)
यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी ।
2.
(1)
झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं
अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2017 (यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (i) के व×त[मान
Ĥावधान को Ǔनàन Ĥावधान से ĤǓतèथापन ͩकया जाता है :-
‘‘अǓनवाय[ योÊयता :- सीधी भी×तȸ एवं सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा से भ×तȸ/ǓनयुिÈत के
ͧलए ͩकसी माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय/इÖटरमीͫडयेट कांउͧसल या माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक
संèथान से Ûयूनतम इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना अǓनवाय[ है। बंदोबèत काया[लय मɅ
से कम से कम 10 (दस) वषȾ कȧ उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वषȾ कȧ समूह ‘घ’ कȧ सेवा
देने वाले अßयथȸ कȧ शै¢ͨणक योÊयता Ûयूनतम इंटरमीͫडयेट या 10+2 परȣ¢ा उतȸण होना
अǓनवाय[ है। आयोग मɅ आवेदन ĤाÜत होने कȧ अंǓतम Ǔतͬथ तक वांǓछत शै¢ͨणक योÊयता ĤाÜत
करना आवæयक होगा।
(2)
झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं
अÛय सेवा शत[) Ǔनयमावलȣ-2017 (यथा संशोͬधत) के Ǔनयम-4 (ख) (iii) के व×त[मान Ĥावधान मɅ
अंͩकत वाÈयांश ‘झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इंटरमीͫडएट/10+2 èतर) संचालन
(संशोधन) Ǔनयामवलȣ,
2021
को
वाÈयांश
‘झारखÖड
कम[चारȣ
चयन
आयोग
परȣ¢ा
(इंटरमीͫडएट/10+2 èतर) संचालन (संशोधन) Ǔनयामवलȣ, 2023’ से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है ।
मुंसरȣम सेवा संवग[ Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ का काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा
ͪवभाग के ɮवारा अͬधसूͬचत उÈत परȣ¢ा संचालन Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ के ͪवरोधाभाषी/ĤǓतकूल
होने कȧ िèथǓत मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के ɮवारा अͬधसूͬचत परȣ¢ा
संचालन Ǔनयमावलȣ के Ĥावधान अÚयारोहȣ Ĥभाव (overriding effets) के साथ लागू हɉगे ।’’
3.
झारखÖड राÏय बंदोबèत काया[लयाधीन मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा
शत[) Ǔनयमावलȣ-2017(यथा संशोͬधत) को इस हद तक संशोͬधत ͩकया जाता है। Ǔनयमावलȣ के
अÛय Ǔनयम एवं शतɏ यथावत रहेगɅ ।
4.
ͪवभागीय संलेख £ापांक-2436/Ǔन.रा. Ǒदनांक-25.07.2023 के ɮवारा ‘‘बंदोबèत काया[लयाधीन
मुंसरȣम सेवा संवग[ (भ×तȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शत[) (संशोधन) Ǔनयमावलȣ-2023’’के Ĥèताव
पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-11.08.2023 को सàपÛन बैठक मɅ मद संÉया-07 के Ǿप मɅ èवीकृǓत
ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
(अͧमताभ कौशल),
सरकार के सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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