झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

30 Įावण, 1945 (श०)

संÉ या – 496 राँची, सोमवार, 21 अगèत, 2023 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग

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अͬधसूचना

7 जुलाई, 2023

संÉया-16/Ǔन०-10/2015-3065--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के साथ

पǑठत पुͧलस अͬधǓनयम 1861 (अͬधǓनयम संÉया-V, 1861) कȧ धारा-46 कȧ उप-धारा (3) के

अधीन Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल, पुͧलस हèतक Ǔनयम 1978

Ǔनयम 663 (अ) (अͬधसूचना संÉया-3106, Ǒदनांक-13.08.20007 यथा संशोͬधत ɮवारा अͬधसूचना

संÉया-3875, Ǒदनांक-14.07.2016 एवं अͬधसूचना संÉया-5138, Ǒदनांक-22.12.2022) मɅ

Ǔनàनͧलͨखत संशोधन करते है:-

1.

इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन मɅ आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयम-663 (अ) कȧ

उप Ǔनयम-3.2 मɅ Ǔनàनांͩकत Ĥावधान है:-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 21 अगèत, 2023

’’3.2 Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयता:- झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक

संèथान से Ûयूनतम मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ होना अǓनवाय[ होगा तथा अßयथȸ को èथानीय

रȣǓत-ǐरवाज, भाषा एवं पǐरवेश का £ान होना अǓनवाय[ होगा ।

परÛतु यह ͩक झारखÖड राÏय कȧ आर¢ण नीǓत से आÍछाǑदत अßयͬथ[यɉ एवं अनुकàपा

ǓनयुिÈत के मामले मɅ झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से

मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ होने संबंधी Ĥावधान ͧशͬथल रहेगा ।’’

िजसे Ǔनàनांͩकत Ĥावधान से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है:-

’’3.2 शै¢ͨणक अह[ता- Ûयूनतम मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ ।"

2.

पुͧलस हèतक Ǔनयम 663 (अ) (अͬधसूचना संÉया-3106, Ǒदनांक-13.08.2007 यथा

संशोͬधत ɮवारा अͬधसूचना संÉया-3875, Ǒदनांक-14.07.2016 एवं अͬधसूचना संÉया-5138,

Ǒदनांक-22.12.2022) के शेष Ĥावधान यथावत रहɅगे ।

3.

ͪवभागीय संलेख £ापांक-2748, Ǒदनांक-19.06.2023 मɅ ǓनǑहत Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद

कȧ Ǒदनांक-26.06.2023 को सàपÛन बैठक मɅ मद संÉया-31 के Ǿप मɅ èवीकृǓत

ĤाÜत है ।

4.

यह अͬधसूचना गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से लागू होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

(तदाशा ͧमĮ),

सरकार के ͪवशेष सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 496 – 50