झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
30 Įावण, 1945 (श०)
संÉ या – 496 राँची, सोमवार, 21 अगèत, 2023 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग
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अͬधसूचना
7 जुलाई, 2023
संÉया-16/Ǔन०-10/2015-3065--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के साथ
पǑठत पुͧलस अͬधǓनयम 1861 (अͬधǓनयम संÉया-V, 1861) कȧ धारा-46 कȧ उप-धारा (3) के
अधीन Ĥद×त शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल, पुͧलस हèतक Ǔनयम 1978
Ǔनयम 663 (अ) (अͬधसूचना संÉया-3106, Ǒदनांक-13.08.20007 यथा संशोͬधत ɮवारा अͬधसूचना
संÉया-3875, Ǒदनांक-14.07.2016 एवं अͬधसूचना संÉया-5138, Ǒदनांक-22.12.2022) मɅ
Ǔनàनͧलͨखत संशोधन करते है:-
1.
इंͫडया ǐरजव[ बटाͧलयन मɅ आर¢ी के पद पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयम-663 (अ) कȧ
उप Ǔनयम-3.2 मɅ Ǔनàनांͩकत Ĥावधान है:-
2
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 21 अगèत, 2023
’’3.2 Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयता:- झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक
संèथान से Ûयूनतम मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ होना अǓनवाय[ होगा तथा अßयथȸ को èथानीय
रȣǓत-ǐरवाज, भाषा एवं पǐरवेश का £ान होना अǓनवाय[ होगा ।
परÛतु यह ͩक झारखÖड राÏय कȧ आर¢ण नीǓत से आÍछाǑदत अßयͬथ[यɉ एवं अनुकàपा
ǓनयुिÈत के मामले मɅ झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से
मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ होने संबंधी Ĥावधान ͧशͬथल रहेगा ।’’
िजसे Ǔनàनांͩकत Ĥावधान से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है:-
’’3.2 शै¢ͨणक अह[ता- Ûयूनतम मैǑĚक/10वीं क¢ा उ×तीण[ ।"
2.
पुͧलस हèतक Ǔनयम 663 (अ) (अͬधसूचना संÉया-3106, Ǒदनांक-13.08.2007 यथा
संशोͬधत ɮवारा अͬधसूचना संÉया-3875, Ǒदनांक-14.07.2016 एवं अͬधसूचना संÉया-5138,
Ǒदनांक-22.12.2022) के शेष Ĥावधान यथावत रहɅगे ।
3.
ͪवभागीय संलेख £ापांक-2748, Ǒदनांक-19.06.2023 मɅ ǓनǑहत Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद
कȧ Ǒदनांक-26.06.2023 को सàपÛन बैठक मɅ मद संÉया-31 के Ǿप मɅ èवीकृǓत
ĤाÜत है ।
4.
यह अͬधसूचना गजट मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से लागू होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
(तदाशा ͧमĮ),
सरकार के ͪवशेष सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 496 – 50