झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
6 भाġ, 1945 (श०)
संÉ या – 518 राँची, सोमवार, 28 अगèत, 2023 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग।
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संकãप
29 अगèत, 2022
ͪवषयः-
झारखÖड पुͧलस के अराजपǒğत कͧम[यɉ मɅ से चतुथ[वगȸय कमȸ, ͧसपाहȣ, हवलदार,
सहायक अवर Ǔनरȣ¢क, अवर Ǔनरȣ¢क एवं Ǔनरȣ¢क को देय एक माह के मूल वेतन
के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध मɅ ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता को पुनः बहाल
करने के संबंध मɅ ।
संÉया-3432--ͪवभागीय संकãप संÉया-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 ɮवारा झारखÖड पुͧलस
के चतुथ[वगȸय कमȸ, आर¢ी, हवलदार, सहायक अवर Ǔनरȣ¢क, अवर Ǔनरȣ¢क तथा Ǔनरȣ¢क को
एक माह का वेतन (मूल वेतन+महँगाई भƣा) के समतुãय मानदेय भुगतान का Ĥावधान ͩकया गया
है। उÈत संकãप के कंͫडका-03 (VII) मɅ इस सुͪवधा का उपभोग करने वाले पुͧलस
पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ को पूव[ से देय ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ सुͪवधा अनुमाÛय नहȣं Ǒदये जाने का भी
Ĥावधान ͩकया गया है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 अगèत, 2023
2.
उÈत Ĥावधान के संदभ[ मɅ पुͧलस मुÉयालय ɮवारा पुͧलस हèतक Ǔनयम-784 (ञ) मɅ
वͨण[त Ĥावधान के तहत Ĥ×येक कलेÖडर वष[ मɅ देय 20 (बीस) Ǒदनɉ के ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ
सुͪवधा को सभी पुͧलसकͧम[यɉ के ͧलए पुनः बहाल करने का अनुशंसा कȧ गई। साथ हȣ माननीय
मंğी, संसदȣय काय[, Ēामीण ͪवकास ͪवभाग ɮवारा भी इस सुͪवधा को जãद से जãद लागू करने
हेतु सदन मɅ वÈतåय Ǒदया गया िजसके Ǔनͧमƣ मुÉय सͬचव, झारखÖड के अÚय¢ता मɅ गǑठत
सͧमǓत कȧ Ǒदनांक-28.07.2022 को आहूत बैठक मɅ ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता को पुनः उÈत
मानदेय कȧ सुͪवधा ĤाÜत करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ के ͧलए लागू ͩकये जाने हेतु
संकãप सं0-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 कȧ कंͫडका-3 (VII) को Ǔनàन Ĥकार से ĤǓतèथाͪपत ͩकये
जाने का अनुशंसा ͩकया गया:-
”3 (VII) -कȧ सुͪवधा का उपभोग करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को भी पूव[
कȧ भाँǓत ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ सुͪवधा अनुमाÛय होगी ।”
उÈत के आलोक मɅ झारखÖड राÏय के झारखÖड पुͧलस के अराजपǒğत कͧम[यɉ मɅ
से चतुथ[वगȸय कमȸ, ͧसपाहȣ, हवलदार, सहायक अवर Ǔनरȣ¢क, अवर Ǔनरȣ¢क एवं Ǔनरȣ¢क को
देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध मɅ ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता
को पुनः बहाल करने के Ĥèताव सरकार के सम¢ ͪवचाराधीन था ।
3.
पुͧलस मुÉयालय एवं मुÉय सͬचव, झारखÖड के अÚय¢ता मɅ गǑठत सͧमǓत कȧ अनुशंसा
के आलोक मɅ राÏय सरकार ɮवारा सàयक् ͪवचारोपरांत ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता को पुनः उÈत
मानदेय कȧ सुͪवधा ĤाÜत करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ के ͧलए लागू ͩकये जाने के Ǔनͧमƣ
संकãप सं0-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 कȧ कंͫडका-3 (VII) को Ǔनàन Ĥकार से ĤǓतèथाͪपत करने
का Ǔनण[य ͧलया है:-
“3 (VII). इस सुͪवधा का उपभोग करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को भी पूव[
कȧ भाँǓत ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ सुͪवधा अनुमाÛय होगी ।”
4.
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभागीय संकãप संÉया-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 इस हद
तक संशोͬधत समझा जाएगा ।
5. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभागीय संलेख £ापांक-
3372, Ǒदनांक-24.08.2022 के Đम मɅ Ǒदनांक-24.08.2022 कȧ बैठक के मद संÉया-33 मɅ दȣ
गई है ।
6. संकãप Ǔनग[त Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
(राजीव अǾण एÈका),
सरकार के Ĥधान सͬचव ।
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झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 518 – 50