झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

6 भाġ, 1945 (श०)

संÉ या – 518 राँची, सोमवार, 28 अगèत, 2023 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग।

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संकãप

29 अगèत, 2022

ͪवषयः-

झारखÖड पुͧलस के अराजपǒğत कͧम[यɉ मɅ से चतुथ[वगȸय कमȸ, ͧसपाहȣ, हवलदार,

सहायक अवर Ǔनरȣ¢क, अवर Ǔनरȣ¢क एवं Ǔनरȣ¢क को देय एक माह के मूल वेतन

के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध मɅ ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता को पुनः बहाल

करने के संबंध मɅ ।

संÉया-3432--ͪवभागीय संकãप संÉया-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 ɮवारा झारखÖड पुͧलस

के चतुथ[वगȸय कमȸ, आर¢ी, हवलदार, सहायक अवर Ǔनरȣ¢क, अवर Ǔनरȣ¢क तथा Ǔनरȣ¢क को

एक माह का वेतन (मूल वेतन+महँगाई भƣा) के समतुãय मानदेय भुगतान का Ĥावधान ͩकया गया

है। उÈत संकãप के कंͫडका-03 (VII) मɅ इस सुͪवधा का उपभोग करने वाले पुͧलस

पदाͬधकाǐरयɉ/कͧम[यɉ को पूव[ से देय ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ सुͪवधा अनुमाÛय नहȣं Ǒदये जाने का भी

Ĥावधान ͩकया गया है ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 अगèत, 2023

2.

उÈत Ĥावधान के संदभ[ मɅ पुͧलस मुÉयालय ɮवारा पुͧलस हèतक Ǔनयम-784 (ञ) मɅ

वͨण[त Ĥावधान के तहत Ĥ×येक कलेÖडर वष[ मɅ देय 20 (बीस) Ǒदनɉ के ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ

सुͪवधा को सभी पुͧलसकͧम[यɉ के ͧलए पुनः बहाल करने का अनुशंसा कȧ गई। साथ हȣ माननीय

मंğी, संसदȣय काय[, Ēामीण ͪवकास ͪवभाग ɮवारा भी इस सुͪवधा को जãद से जãद लागू करने

हेतु सदन मɅ वÈतåय Ǒदया गया िजसके Ǔनͧमƣ मुÉय सͬचव, झारखÖड के अÚय¢ता मɅ गǑठत

सͧमǓत कȧ Ǒदनांक-28.07.2022 को आहूत बैठक मɅ ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता को पुनः उÈत

मानदेय कȧ सुͪवधा ĤाÜत करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ के ͧलए लागू ͩकये जाने हेतु

संकãप सं0-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 कȧ कंͫडका-3 (VII) को Ǔनàन Ĥकार से ĤǓतèथाͪपत ͩकये

जाने का अनुशंसा ͩकया गया:-

”3 (VII) -कȧ सुͪवधा का उपभोग करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को भी पूव[

कȧ भाँǓत ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ सुͪवधा अनुमाÛय होगी ।”

उÈत के आलोक मɅ झारखÖड राÏय के झारखÖड पुͧलस के अराजपǒğत कͧम[यɉ मɅ

से चतुथ[वगȸय कमȸ, ͧसपाहȣ, हवलदार, सहायक अवर Ǔनरȣ¢क, अवर Ǔनरȣ¢क एवं Ǔनरȣ¢क को

देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध मɅ ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता

को पुनः बहाल करने के Ĥèताव सरकार के सम¢ ͪवचाराधीन था ।

3.

पुͧलस मुÉयालय एवं मुÉय सͬचव, झारखÖड के अÚय¢ता मɅ गǑठत सͧमǓत कȧ अनुशंसा

के आलोक मɅ राÏय सरकार ɮवारा सàयक् ͪवचारोपरांत ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ देयता को पुनः उÈत

मानदेय कȧ सुͪवधा ĤाÜत करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ के ͧलए लागू ͩकये जाने के Ǔनͧमƣ

संकãप सं0-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 कȧ कंͫडका-3 (VII) को Ǔनàन Ĥकार से ĤǓतèथाͪपत करने

का Ǔनण[य ͧलया है:-

“3 (VII). इस सुͪवधा का उपभोग करने वाले पुͧलस पदाͬधकारȣ/कͧम[यɉ को भी पूव[

कȧ भाँǓत ¢ǓतपूǓत[ अवकाश कȧ सुͪवधा अनुमाÛय होगी ।”

4.

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभागीय संकãप संÉया-5151, Ǒदनांक-26.09.2019 इस हद

तक संशोͬधत समझा जाएगा ।

5. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभागीय संलेख £ापांक-

3372, Ǒदनांक-24.08.2022 के Đम मɅ Ǒदनांक-24.08.2022 कȧ बैठक के मद संÉया-33 मɅ दȣ

गई है ।

6. संकãप Ǔनग[त Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

(राजीव अǾण एÈका),

सरकार के Ĥधान सͬचव ।

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 518 – 50