झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

7 भाġ, 1945 (श०)

संÉ या – 527 राँची, मंगलवार, 29 अगèत, 2023 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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संकãप

17 अगèत, 2023

ͪवषय:-

झारखÖड राÏय के वैसे िजले, जहाँ िजलाèतरȣय पदɉ मɅ अ×यÛत ͪपछड़ा वग[

(अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-2) के ͧलए झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं मɅ

आर¢ण शूÛय है, वैसे िजलɉ मɅ अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[

(अनुसूची-2) के सदèयɉ को EWS के Ǿप मɅ, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा

ǓनयुिÈत हेतु पाğ ͩकए जाने के संबंध मɅ ।

संÉया-14/आ०नी०-04-04/2019का०-4697--ͪवभागीय

संकãप

सं०-5795,

Ǒदनांक-

10.10.2002 के ɮवारा राÏय सरकार का Ǔनण[य संसूͬचत है ͩक िजला èतर पर सीधी ǓनयुिÈत मɅ

आरͯ¢त कोǑट कȧ ǐरिÈतयɉ को ͪवͧभÛन कोǑटयɉ मɅ ͪवभािजत करने हेतु अͪवभािजत ǒबहार मɅ

लागू åयवèथा के अनुǾप सव[Ĥथम अनुसूͬचत जाǓत को 1991 कȧ जनगणना के अनुसार िजलावार

जनसंÉया के अनुǾप आर¢ण उपलÞध कराया जाय। उसके पæचात् अनुसूͬचत जनजाǓत को 1991

कȧ िजलावार जनगणना के अनुसार आर¢ण उपलÞध कराया जाना है। अगर दोनɉ को ͧमलाकर 50

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 29 अगèत, 2023

ĤǓतशत से संÉया बढ़ जाती है तो आर¢ण 50 ĤǓतशत तक हȣ सीͧमत रखा जाएगा। इस ĤͩĐया

के अनुसार अनुसूͬचत जाǓत एवं अनुसूͬचत जनजाǓत को आर¢ण उपलÞध कराने के बाद 50

ĤǓतशत मɅ से संÉया उपलÞध होती है तो वह शेष ĤǓतशत अÛय ͪपछड़े वगɟ (अ×यÛत ͪपछड़ा वग[

एवं ͪपछड़ा वग[ को ͧमलाकर एक कोǑट मानकर) उपलÞध कराया जाय ।

कालाÛतर मɅ संकãप संÉया-2020, Ǒदनांक-09.04.2010 ɮवारा िजला èतरȣय पदɉ मɅ

अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-2) को अलग-अलग आर¢ण ĤǓतशत

Ǔनधा[ǐरत करते हुए आर¢ण रोèटर ǒबÛदु तय कȧ गई ।

2.

उãलेख करना है ͩक काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड,

राँची के संकãप सं0-4645, Ǒदनांक-27.07.2022 ɮवारा झारखÖड राÏय कȧ ऐसी जाǓतयां, जो राÏय

के अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-2) कȧ सूची मɅ सूचीबɮध है, परÛतु

केÛġȣय ओ0बी0सी0 कȧ सूची मɅ सूचीबɮध नहȣं हɇ, को केÛġ सरकार कȧ सेवाओं मɅ आͬथ[क Ǿप से

कमजोर नागǐरकɉ के वग[ (EWS) के Ǿप मɅ आर¢ण का लाभ अनुमाÛय ͩकया गया है ।

3.

झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण (अनुसूͬचत जाǓतयɉ, अनुसूͬचत

जनजाǓतयɉ एवं ͪपछड़े वगɟ के ͧलए) (संशोधन) अͬधǓनयम, 2019 ɮवारा झारखÖड पदɉ एवं

सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण (अनुसूͬचत जाǓतयɉ, अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ एवं ͪपछड़े वगɟ के

ͧलए) अͬधǓनयम, 2001 के मूल अͬधǓनयम कȧ धारा 4(1) एवं 4(2) के Ĥावधान को ͪवलोͪपत

करते हुए उसे Ǔनàन Ǿप से ĤǓतèथाͪपत ͩकया गया हैः-

4(1) ͩकसी èथापना मɅ सेवाओं और पदɉ कȧ सभी ǓनयुिÈतयाँ, जो सीधी भतȸ के

ɮवारा भरȣ जाने वालȣ हो, Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से ͪवǓनयͧमत कȧ जाएगी, यथा-

(क)

खुलȣ गुणागुण (मेǐरट) कोǑट से

-

40 ĤǓतशत

(ख) आरͯ¢त कोǑट से

-

60 ĤǓतशत

4(2) आरͯ¢त कोǑट कȧ 60 ĤǓतशत मɅ से आरͯ¢त उàमीदवारɉ कȧ ͪवͧभÛन

कोǑटयɉ कȧ ǐरिÈतयाँ Ǔनàन Ǿपेण हɉगी:-

(क)

अनुसूͬचत जाǓत

-

10 ĤǓतशत

(ख)

अनुसूͬचत जनजाǓत

-

26 ĤǓतशत

(ग)

अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची 1)

-

08 ĤǓतशत

(घ)

ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची 2)

-

06 ĤǓतशत

(ङ)

आͬथ[क Ǿप से कमजोर नागǐरकɉ का वग[

(उपयु[Èत कंͫडका (क), (ख), (ग)

एवं (घ) मɅ अंͩकत वगɟ को छोड़कर) -

10 ĤǓतशत

कुल

60 ĤǓतशत

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 29 अगèत, 2023

3

झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण (अनुसूͬचत जाǓतयɉ, अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ एवं

ͪपछड़े वगɟ के ͧलए) (संशोधन) अͬधǓनयम, 2019 कȧ धारा 1(3) के ɮवारा Ǔनàन Ĥावधान

ĤÉयाͪपत हैः-

“राÏय èतरȣय पदɉ पर ǓनयुिÈत के मामले मɅ यह अͬधǓनयम त×काल Ĥभावी होगा

ͩकÛतु िजला èतरȣय पदɉ पर ǓनयुिÈत के मामले मɅ यह उस Ǔतͬथ से Ĥवृƣ होगा, जो Ǔतͬथ राÏय

सरकार राजपğ मɅ अͬधसूचना Ĥकाशन के ɮवारा Ǔनयत करे ।”

4.

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग, झारखÖड, राँची के संकãप सं0-

1617, Ǒदनांक-17.03.2023 ɮवारा िजला èतरȣय पदɉ पर ǓनयुिÈत के मामलɉ मɅ भी आरͯ¢त वग[

को अनुमाÛय आर¢ण ĤǓतशत मɅ ǒबना ͩकसी पǐरवत[न के आͬथ[क Ǿप से कमजोर वग[ के

नागǐरकɉ को आर¢ण Ĥदान करते हुए िजला èतर का 100 ǒबÛदुओं का संशोͬधत आदश[ आर¢ण

रोèटर संसूͬचत है ।

आदश[ आर¢ण रोèटर के तहत Ǔनàन सात िजलɉ मɅ अ×यÛत ͪपछड़ा वग[

(अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-2) को आर¢ण शूÛय हैः-

1.लोहरदगा 2.गुमला 3.ͧसमडेगा 4.पिæचमी ͧसंहभूम 5.दुमका 6.लातेहार एवं 7.खूँटȣ ।

उपरोÈत पǐरĤेêय मɅ सàयक् ͪवचारोपराÛत Ǔनण[य ͧलया गया है ͩक झारखÖड राÏय

के वैसे िजले, जहाँ िजलाèतरȣय पदɉ मɅ अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[

(अनुसूची-2) के ͧलए झारखÖड पदɉ एवं सेवाओं मɅ आर¢ण शूÛय है, वैसे िजलɉ मɅ अ×यÛत ͪपछड़ा

वग[ (अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-2) के सदèयɉ को EWS के Ǿप मɅ, अगले आदेश तक

आवेदन करने तथा ǓनयुिÈत हेतु पाğ माने जाएंगे ।

5.

वैसे िजलɅ, जहाँ िजलाèतरȣय पदɉ मɅ अ×यÛत ͪपछड़ा वग[ (अनुसूची-1) तथा ͪपछड़ा

वग[ (अनुसूची-2) का आर¢ण शूÛय है, वैसे िजलɉ मɅ आͬथ[क Ǿप से कमजोर नागǐरकɉ का वग[ के

Ǿप मɅ आवेदन समͪप[त करने एवं ǓनयुिÈत हेतु पाğ माने जाने के ͧलए अßयͬथ[यɉ के ɮवारा इन

िजलɉ हेतु ͪवǑहत Ĥपğ (पǐरͧशçट-क) मɅ आय एवं पǐरसंपͪƣ Ĥमाण पğ समͪप[त करना अǓनवाय[

होगा। अßयथȸ केवल अपने हȣ िजले मɅ आवेदन करने के ͧलए पाğ हɉगे ।

6.

आय एवं पǐरसंपͪƣ Ĥमाण पğ ͪवभागीय संकãप सं०-1433, Ǒदनांक-15.02.2019 के

शतɟ के अनुǾप होगा तथा Ĥमाण-पğ ĤाÜत करने हेतु जाǓत Ĥमाण-पğ संलÊन करना

अǓनवाय[ होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ĥवीण कुमार टोÜपो,

सरकार के सͬचव ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 29 अगèत, 2023

पǐरͧशèट-क

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER

SECTIONS

(Applicable exclusively to the applicant of EBC-I and BC-II in the districts of Lohardaga, Gumla, Simdega, West

Singhbhum, Dumka, Latehar and Khunti for District cadre posts)

Certificate No.__________________

Date:_____________

VALID FOR THE YEAR__________

This is certify that Shri/Smt./Kumari_________________________ son/daughter/wife of

_______________________

permanent

resident

of

__________________________

village/Street_______________________

post

Office

___________________

District

______________________ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the

gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the

financial year _____________. His/her family does not own or possess any of the following

assests***:

I.

5 acres of agricultural land and above;

II.

Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III.

Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV.

Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified

municipalities.

2.

Shri/Smt./Kumari

_________________________

District____________

belongs

to

the...................... caste which is recognized as EBC-I / BC-II for the State of Jharkhand.

3.

This Certificate is valid for ................. district only.

Signature with seal of office___________________

Name _______________________________

Designation ______________________

__________________________________________________________________

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation,

his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the

age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while

applying the land or property holding test to determine EWS status.

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झारखÖड राजकȧय मुġणालय

झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 527 – 50

Recent

Passport

size attested

Photograph

of the

applicant