झारखÖड गजट
साधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
29 भाġ, 1945 (श०)
संÉ या – 30 राँची, बुधवार
20 ͧसतàबर, 2023 (ई०)
ͪवषय-सूची
पृçठ पृçठ
भाग 1—ǓनयुिÈत, पदèथापन, बदलȣ, शिÈत, छुɪटȣ 262-283 भाग-4—झारखÖड अͬधǓनयम
और अÛय वैयिÈतक सूचनाएँ।
भाग-5—झारखÖड ͪवधान-सभा मɅ पुरःअèथाͪपत
भाग 1—क—èवयंसेवक गुǽओं के समादेçटाओं के ͪवधेयक, उÈत ͪवधान-मंडल मɅ उप-èथाͪपत या
आदेश ।
उपèथाͪपत ͩकए जानेवाले Ĥवर सͧमǓतयɉ के
भाग 1—ख--मैǑĚकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, ĤǓतवेदन और उÈत ͪवधान-मंडल मɅ पुरःèथापन के
बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉं भाग1 और पूव[ Ĥकाͧशत ͪवधेयक ।
2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,ͫडप०-इन-एड., भाग-7—संसद के अͬधǓनयम िजन पर राçĚपǓत
मुÉतारȣ परȣ¢ाओं के परȣ¢ाफल, काय[Đम एम.एस.और कȧ अनुमǓत ͧमल चुकȧ है ।
छाğवृͪƣ Ĥदान आǑद। भाग-8- भारत कȧ संसद मɅ पुरःèथाͪपत ͪवधेयक,
भाग 1-ग—ͧश¢ा संबंधी सूचनाएँ, परȣ¢ाफल आǑद। संसद मɅ उपिèथत Ĥवर सͧमǓतयɉ के ĤǓतवेदन और
भाग-2—झारखÖड राÏयपाल और काया[Úय¢ो ɮवारा संसद मɅ पुरःèथापन के पूव[ Ĥकाͧशत ͪवधेयक।
भाग-2—झारखÖड राÏयपाल और काया[Úय¢ो ɮवारा भाग-9- ͪव£ापन ---
Ǔनकले गये ͪवǓनयम, आदेश, अͬधसूचनाएँ भाग-9-क—वन ͪवभाग कȧ नीलामी संबंधी सूचनाएं
एवं Ǔनयम आǑद । भाग-9-ख—Ǔनͪवदा सूचनाएँ, पǐरवहन सूचनाएँ,
भाग 3—भारत सरकार, पिæचम बंगाल सरकार और Ûयायालय सूचनाएँ और सव[साधारण सूचनाएँ
उÍच Ûयायालय के आदेश, अͬधसूचनाएं और Ǔनयम इ×याǑद।
‘भारत गज़ट’ और राÏय गज़टɉ से उɮधरण। पूरक-- ... ...
पूरक “अ” ... ...
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
263
भाग 1
ǓनयुिÈत, पदèथापन, बदलȣ, शिÈत, छुɪटȣ और अÛय वैयिÈतक सूचनाएँ
--------
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
8 ͧसतàबर, 2023
1.
संÉया-13/पी1-104/2021-4079—सी०, Įी माईकल राज एस०, भा०पु०से०(2006), पुͧलस
उप- महाǓनरȣ¢क, पदèथापन हेतु Ĥती¢ारत को अगले आदेश तक पुͧलस उप-महाǓनरȣ¢क, ͪवशेष
शाखा, झारखÖड, राँची के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
2.
संÉया-13/पी1-104/2021-4080—सी०, Įी चÛदन कुमार ͧसÛहा, भा०पु०से०(2011), पुͧलस
अधी¢क, पदèथापन हेतु Ĥती¢ारत को अगले आदेश तक वरȣय पुͧलस अधी¢क, राँची के पद पर
पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
3.
संÉया-13/पी1-104/2021-4081--सी०, Įी कौशल ͩकशोर, भा०पु०से०(2012), वरȣय पुͧलस
अधी¢क, राँची को èथानांतǐरत करते हुए अगले आदेश तक वरȣय पुͧलस अधी¢क, जमशेदपुर के
पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
4.
संÉया-13/पी1-104/2021-4082--सी०, Įी हǐरश ǒबन जमाँ, भा०पु०से०(2017) पुͧलस
अधी¢क, यातायात, राँची को èथानांतǐरत करते हुए अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, लोहरदगा
के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है।
5.
संÉया-13/पी1-104/2021-4083--सी०, Įी हरͪवÛदर ͧसंह, भा०पु०से०(2018), अनुमÖडल
पुͧलस पदाͬधकारȣ, सरायकेला को èथानांतǐरत करते हुए अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क,
गुमला के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
6.
संÉया-13/पी1-104/2021-4084--सी०, Įी ऋषव गग[, भा०पु०से०(2019), अनुमÖडल
पुͧलस पदाͬधकारȣ, मेǑदनीनगर पलामू को èथानांतǐरत करते हुए अगले आदेश तक अपने
वेतनमान मɅ पुͧलस अधी¢क (Ēामीण), जमशेदपुर के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
7.
संÉया-13/पी1-104/2021-4085--सी०, Įी कͪपल चौधरȣ, भा०पु०से०(2019) अनुमÖडल
पुͧलस पदाͬधकारȣ, चĐधरपुर को èथानांतǐरत करते हुए अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क
(Ēामीण), धनबाद के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
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8.
संÉया-13/पी1-104/2021-4086--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना
सं- F.NO.I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी दȣपक कुमार पाÖडेय को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, (अͧभयान), लोहरदगा के पद से èथानांतǐरत
करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, गढ़वा के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
9.
संÉया-13/पी1-104/2021-4087--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी अनुदȣप ͧसंह को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, एस॰आई॰आर॰बी॰-02, खूँटȣ के पद से èथानांतǐरत
करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, कोडरमा के पद पर पदèथाͪपत ͩकया
जाता है ।
10.
संÉया-13/पी1-104/2021-4088--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी अǓनमेष नैथानी को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, खेलारȣ के पद से èथानांतǐरत करते हुए उÛहɅ
अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, जामताड़ा के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
11.
संÉया-13/पी1-104/2021-4089--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी राजकुमार मेहता को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, झा०स०पु०-07, हजारȣबाग के पद से
èथानांतǐरत करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क(नगर), राँची के पद पर पदèथाͪपत
ͩकया जाता है ।
12.
संÉया-13/पी1-104/2021-4090--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी मनीष टोÜपो को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, ͪवशेष शाखा(एस०आई०बी०) के पद से èथानांतǐरत
करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क (Ēामीण), राँची के पद पर पदèथाͪपत ͩकया
जाता है ।
13.
संÉया-13/पी1-104/2021-4091—सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी आǐरफ एकराम को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, सी०सी०आर०, हजारȣबाग के पद से èथानांतǐरत
करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, ħçटाचार Ǔनरोधक Þयूरो, झारखÖड, राँची के
पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
14.
संÉया-13/पी1-104/2021-4092--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी कैलाश करमालȣ को वरȣय पुͧलस उपाधी¢क, (मुÉयालय), लातेहार के पद से èथानांतǐरत
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
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करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, ħçटाचार Ǔनरोधक Þयूरो, झारखÖड, राँची के
पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
15.
संÉया-13/पी1-104/2021-4093--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी पूÏय Ĥकाश को अनुमÖडल पुͧलस पदाͬधकारȣ, हुसैनाबाद के पद से èथानांतǐरत करते हुए
उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, ͪवशेष शाखा, झारखÖड, राँची के पद पर पदèथाͪपत
ͩकया जाता है ।
16.
संÉया-13/पी1-104/2021-4094--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी अजय कुमार को अनुमÖडल पुͧलस पदाͬधकारȣ, बुÖडू, राँची के पद से èथानांतǐरत करते हुए
उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, ͪवशेष शाखा, झारखÖड, राँची के पद पर पदèथाͪपत
ͩकया जाता है ।
17.
संÉया-13/पी1-104/2021-4095--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी शàभू कमार ͧसंह को अनुमÖडल पुͧलस पदाͬधकारȣ, टÖडवा, चतरा के पद से èथानांतǐरत
करते हुए उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क, ͪवशेष शाखा, झारखÖड, राँची के पद पर
पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
18.
संÉया-13/पी1-104/2021-4096--सी०, गृह मंğालय, भारत सरकार कȧ अͬधसूचना सं०-
F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) Ǒदनांक-19.07.20223 ɮवारा नवǓनयुÈत भा०पु०से०
Įी अजीत कुमार को अनुमÖडल पुͧलस पदाͬधकारȣ, बालुमाथ के पद से èथानांतǐरत करते हुए
उÛहɅ अगले आदेश तक पुͧलस अधी¢क (नगर), धनबाद के पद पर पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।
वैसे पदाͬधकारȣ िजनके èथान पर ͩकसी अÛय का पदèथापन हो गया है एवं उनका
पदèथापन कहȣं नहȣं ͩकया गया है, वे पुͧलस मुÉयालय, झारखÖड, राँची मɅ योगदान देना
सुǓनिæचत करɅगे ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार ͧसÛहा,
सरकार के अवर सͬचव ।
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झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
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गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
11 ͧसतàबर, 2023
संÉया-16/Ǔन०-03/ 2016-4132--महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क काया[लय से ĤाÜत अनुशंसा
एवं Ĥèताव के आलोक मɅ राÏय सरकार ɮवारा सàयक ͪवचारोपरांत ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-1262,
Ǒदनांक-08.03.2017 ɮवारा अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ-’’झारखÖड राÏय पुͧलस रेͫडयो मे अवर Ǔनरȣ¢क
ͪवतंतु (Wireless Sub Inspector) संवग[ ǓनयुिÈत Ǔनयमावलȣ (भतȸ पɮधǓत), 2016’’ के Ǔनयम-3
मɅ ǓनǑहत Ĥावधान को Ǔनàनͧलͨखत ɮवारा ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
’’अवर Ǔनरȣ¢क, ͪवतंतु (Wireless Sub Inspector) वेतनमान- पी०बी०-II, 9300-34800 एवं
Ēेड पे-4200, के 50 ĤǓतशत पदɉ पर सीधी ǓनयुिÈत तथा 50 ĤǓतशत ĤोÛनǓत के माËयम से भरे
जायɅगे। ĤोÛनǓत से भरे जाने वाले पदɉ को ऐसे सहायक अवर Ǔनरȣ¢क ऑपरेटरɉ/तकनीकȧ से भरे जायेगɅ,
िजÛहोने Ēेड- II कȧ परȣ¢ा उƣीण[ कȧ हो ।’’
2. उपरोÈत अͬधसूचना इस हद तक संशोͬधत समझे जायɅ ।
3. यह अͬधसूचना Ǔनग[त Ǔतͬथ से लागू होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ओम Ĥकाश Ǔतवारȣ,
सरकार के उप सͬचव ।
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झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
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गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
8 ͧसतàबर, 2023
संÉया-13/आई०पी०एस०-124/2019-4052--Įीमती Ǔनͬध ɮͪववेदȣ, भा०पु०से०, पुͧलस अधी¢क,
अपराध अनुसंधान ͪवभाग, झारखÖड, राँची को अͨखल भारतीय सेवाएँ (छुɪटȣ) Ǔनयमावलȣ-1955 के
Ǔनयम-18 (i) मɅ ǓनǑहत Ĥावधान के आलोक मɅ Ǒदनांक-21.08.2023 से 16.02.2024 तक कुल 180
(एक सौ अèसी ) Ǒदनɉ के मातृ×व अवकाश कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ जाती है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार ͧसÛहा,
सरकार के अवर सͬचव ।
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गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
11 ͧसतàबर, 2023
संÉया-16/ͪवͪवध-06/2019-4133--राÏय सरकार ɮवारा सàयक ͪवचारोपरांत ͪवभागीय अͬधसूचना
संÉया-1169, Ǒदनांक-27.02.2017 के कंͫडका-10(क) के Ĥावधान एवं ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-3677,
Ǒदनांक-13.09.2022 ɮवारा संशोͬधत Ĥावधान मɅ Ǔनàनवत् संशोधन ͩकया जाता हैः- पूव[ Ĥावधान के
वाÈयांश’’ ͪवशेष पǐरिèथǓत मे कुल अनुबंध सेवा अवͬध 06 (छः) वष[ से अͬधक नहȣं होगी। को
“ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ कुल अनुबंध सेवा अवͬध 07 (सात) वष[ से अͬधक नहȣं होगी।’’ से
ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता है ।
2. उपरोÈत अͬधसूचना इस हद तक संशोͬधत समझा जाय ।
3. यह अͬधसूचना Ǔनग[त Ǔतͬथ से लागू होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ओम Ĥकाश Ǔतवारȣ,
सरकार के उप सͬचव ।
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झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
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गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
18 नवंबर, 2022
संÉया-19Ǔन०-08/2016-4616--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक के साथ पǑठत
पुͧलस अͬधǓनयम 1861 (अͬधǓनयम संÉया-अ, 1861) कȧ धारा-46 कȧ उप-धारा (3) के अधीन Ĥदत
शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झाखÖड के राÏयपाल, ’’ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी के पदो
पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ (अͬधसूचना संÉया-6350, Ǒदनांक-18.10.2010, अͬधसूचना
संÉया-1641, Ǒदनांक-17.03.2016 यथा संशोͬधत) मɅ Ǔनàनͧलͨखत संशोधन करते हैः-
2. ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी के पदɉ पर ǓनयुÈत हेतु अͬधसूͬचत के Ǔनयम-5
(ख) मɅ Ǔनàनांͩकत Ĥावधान हैः-
“शै¢ͨणक योÊयताः-उàमीदवार को 10+2 (बारहवीं) उतȸण अǓनवाय[ है ।’’
को Ǔनàनवत् Ĥावधान से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
“Ûयूनतम शै¢ͨणक योÊयताः-’’ झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से Ûयूनतम
इंटरमीͫडएट /10+2 क¢ा उतीण[ होना अǓनवाय[ होगा ।’’
उÈत अǓनवाय[ योÊयता के अǓतǐरÈत अßयͬथ[यɉ को मैǑĚक /10 वीं क¢ा झारखÖड राÏय मɅ
अविèथǓत माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान से उतȸण होना अǓनवाय[ होगा तथा अßयथȸ को èथानीय
रȣǓत-ǐरवाज, भाषा एवं पǐरवेश का £ान होना अǓनवाय[ होग ।
“परÛतु यह ͩक झारखÖड राÏय कȧ आर¢ण नीǓत से आÍछाǑदत अßयͬथ[यɉ एवं अनुकàपा
ǓनयुिÈत के मामले मे झारखÖड राÏय मɅ अविèथत माÛयता ĤाÜत शैͯ¢णक संèथान से मैǑĚक / 10वीं
क¢ा उतȸण होने संबंधी Ĥावधान ͧशͬथल रहेगा ।’’
3 ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी के पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-
5 (क)(i) एवं 5(च) मɅ Ǔनàनांͩकत Ĥावधान हैः-
“5 (क)(i) ͧलͨखत परȣ¢ा का आयोजन झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा ͩकया जायेगा। ǓनयुिÈत
Ĥाͬधकारȣ ɮवारा Ĥ×येक पंचाग वष[ 01लȣ जनवरȣ के आधार पर वाèतͪवक ǐरिÈतयɉ कȧ गणना कोǑटवार
कȧ जायेगी तथा महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क झारखÖड, राँची के काया[लय से ĤाÜत अͬधयाचना
एवं ǐरिÈत ͪववरणी, Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा काͧम[क ĤशासǓनक सुधार एवं राजभाषा ͪवभाग के माÚयम से
आयोग को उपलÞध करायी जायेगी। ͪव£ापन का Ĥकाशन, आवेदन का Ĥपğ, आवेदन पğɉ कȧ ĤािÜत एवं
समͪप[त करने कȧ रȣǓत, आवेदन पğɉ कȧ जाँच, Ĥæन पğ का चयन, परȣ¢ा का संचालन, उƣर पुिèतकाओं
कȧ जाँच तथा परȣ¢ाफल का Ĥकाशन इ×याǑद åयवèथा झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत
ͩकया जायेगा ।
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
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“5(च) मुÉय ͧलͨखत परȣ¢ा- Ǔनàनांͩकत ͪवषयɉ के बारहवीं èतर के Ĥæन हɉगेः-
I.
Ĥथम पğ-
सामाÛय ǑहÛदȣ-100 अंक।
II. ɮͪवतीय पğ-
सामाÛय £ान-100 अंक।
इस पğ मɅ सामǓयक ͪवषय, राजनीǓत शाèğ, लोक Ĥशासन, भारतीय संͪवधान, इǓतहास एवं
भूगोल से संबंͬधत 80 अंक के Ĥæन तथा सामाÛय परȣ¢ण से संबंͬधत 20 अंक के Ĥæन हɉगो।
III.
तृतीय पğ-
अंĒेजी भाषा परȣ¢ा-50 अंक।
इस पğ मɅ åयाकरण, लेख, पğ लेखन, ǑहÛदȣ अनुवाद एवं अंĒेजी अनुवाद के Ĥæन होगे।
उपरोÈत सभी पğ बारहवीं èतर के हɉगे।
IV. चतु[थ पğ-
सामाÛय ͪव£ान एवं गͨणत-100 अंक।
इस पğ मɅ सामाÛय ͪव£ान एवं गͨणत के Ĥæन 8 वीं क¢ा के èतर के
रहɅगे ।
V.
èथानीय भाषा- 50 अंक।
èथानीय भाषा का पğ Qualifying ĤकृǓत का होगा इससे Ûयूनतम
33 ĤǓतशत अंक लाना अǓनवाय[ होगा। Ûयूनतम अंक ĤािÜत के पæचात् हȣ अÛय पğɉ कȧ जाँच
कȧ जायेगी।
इस पğ का अंक मेघा सूची मɅ जोडा नहȣं जायेगा।
को Ǔनàनवत् Ĥावधान से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
ͧलͨखत परȣ¢ा का èवǾप, ĤͩĐया एवं पाɫयĐम झारखÖड कम[चारȣ चयन
आयोग परȣ¢ा (इंटरमीͫडएट/10+2) संचालन Ǔनयमावलȣ (संशोधन सǑहत) मɅ ͪवǑहत Ĥावधानɉ के
अनुǾप होगा।’’
4. ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-5
(ड.) (1) एवं ( iii) मɅ Ǔनàन Ĥावधान ͩकये गये हैः-
’’5 (ड.) (i) सव[Ĥथम अßयͬथ[यɉ कȧ ͧलͨखत परȣ¢ा आयोिजत कȧ जायेगी िजसमɅ सफल
होना अǓनवाय[ होगा एवं सफल उàमीदवार हȣ शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा मɅ सिàमͧलत होने के पğ हɉगɅ।
ͧलͨखत परȣ¢ा मɅ उƣीण[ता ĤाÜत करने हेतु Ûयूनतम अह[तांक Ǔनàन Ĥकार होगा-
(क) अनारͯ¢त वग[
- 40 ĤǓतशत।
(ख) ͪपछड़ा वग[
- 36.5 ĤǓतशत।
(ग) ͪपछड़ा वग[ (अनु० 1)
- 34 ĤǓतशत।
(घ) अनु० जाǓत/अनु० जनजाǓत/मǑहला वग[ - 32 ĤǓतशत।
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
270
ͧलͨखत परȣ¢ा के पæचात् ɮͪवतीय चरण मɅ कंͫडका 5(ड.) के उप कंͫडका- (क) एवं
(ख) मɅ वͨण[त मानक के अनुǾप ǓनयुिÈत पष[द जो ͩक आयोग के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ काय[ करेगा,
ɮवारा शाǐरǐरक द¢ता परȣ¢ा आयोिजत कȧ जायेगी। शाǐरǐरक द¢ता कȧ परȣ¢ा मɅ कोई अंक देय नहȣं
होगा। यह माğ ÈवाͧलफाɃग ĤकृǓत का होगा ।
“5 (ड.) (iii) ͧलͨखत एवं शाǐरǐरक द¢ता मɅ उƣीण[ उàमीदवारɉ कȧ ͬचͩक×सीय जाँच,
शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा के Ǒदन आयोिजत कȧ जायेगी तथा इसमɅ सफल होना अǓनवाय[ होगा अÛयथा
मेघासूची मɅ नाम सिàमͧलत नहȣं ͩकया जायेगा ।’’
को Ǔनàनवत् Ĥावधान से ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
“5 (ड.) (i) सव[Ĥथम अßयͬथ[यɉ कȧ शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा आयोिजत कȧ जायेगी, िजसमɅ
सफल होना अǓनवाय[ होगा। शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा के आयोजन हेतु आयोग ɮवारा आवेदन ĤाÜत होने के
पæचात् शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा हेतु योÊय अßयͬथ[यɉ कȧ सूची चयन पष[द को उपलÞध कराया जायेगा।
शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा हेतु ĤǓतǑदन अͬधकतम ͩकतने अßयͬथ[यɉ को बुलाया जायेगा तथा शारȣǐरक
द¢ता परȣ¢ा एवं ͬचͩक×सीय परȣ¢ण हेतु Ǔतͬथ एवं चयन केÛġ èथल का Ǔनधा[रण झारखÖड कम[चारȣ
चयन आयोग ɮवारा महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क एवं संबंͬधत से समÛवय कर ͩकया जायेगा।
Ǔनयमावलȣ कȧ कंͫडका 5 (ड.) के उप-कंͫडका- (क) एवं (ख) मɅ वͨण[त मानक के अनुǾप यचन पाष[द जो
ͩक आयोग के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ काय[ करेगा, ɮवारा शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा आयोिजत कȧ जायेगी।
शरȣǐरक द¢ता परȣ¢ा को कोई अंक देय नहȣं होगा। यह माğ ÈवालȣफाɃग ĤकृǓत का होगा ।
5 (ड.) (iii) शरȣǐरक द¢ता परȣ¢ा के उƣȸण उàमीदवारɉ कȧ ͬचͩक×सीय जाँच कȧ जायेगी,
जो शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा के Ǒदन आयेिजत कȧ जायेगी तथा इसमɅ सफल होना अǓनवाय[ होगा। शारȣǐरक
द¢ता परȣ¢ा एवं ͬचͩक×सीय परȣ¢ण मɅ सफल हुए अßयथȸ हȣ ͧलͨखत परȣ¢ा के ͧलए पाğ होगɅ।
शारȣǐरक मापदÖड/द¢ता परȣ¢ा एवं ͬचͩक×सीय परȣ¢ण मɅ सफल हुए अßयथȸ कȧ सूची चयन पष[द
ɮवारा ͧलͨखत परȣ¢ा हेतु झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग को सɋपी जायेगी। िजसे झारखÖड कम[चारȣ
चयन आयोग ɮवारा आͬधकाǐरक वेबसाइट पर साव[जǓनक ͩकया जायेगा। ͧलͨखत परȣ¢ा मɅ चयन हेतु
कोǑटवार Ûयूनतम अहƣाɍक राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत एवं झारखÖड कम[चारȣ चयन
आयोग परȣ¢ा (इंटरमीͫडएट/10+2) संचालन Ǔनयमावलȣ (संशोधन सǑहत) मɅ ͩकये गये Ĥावधान के
अनुǾप होगा ।’’
5. ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-5
(छ) (i) एवं ( iii ) मɅ Ǔनàन Ĥावधान ͩकये गये हैः-
“5 (छ) (i) झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा ͧलͨखत परȣ¢ा के आधार पर
ǐरिÈतयɉ के तीन गुणा संÉया एवं मेधाĐम मɅ कोǑटवार अßयथȸयɉ का चयन कर इसकȧ सूची
महाǓनदेशक एवं महाǓनरȣ¢क, झारखÖड, राँची को शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा के आयोजन हेतु उपलÞध
कराया जायेगा। त×पæचात् महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क, झारखÖड, राँची ɮवारा गǑठत ǓनयुिÈत
पष[द के ɮवारा शारȣǐरक द¢ता परȣ¢ा आयोिजत कȧ जायेगी एवं सफल अßयथȸयɉ कȧ कोǑटवार सूची
पुनः आयोग को उपलÞध करायी जायेगी। आयोग ɮवारा ͧलͨखत परȣ¢ा के आधार पर सफल अßयथȸयɉ
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
271
कȧ मेघासूची-सह-परȣ¢ाफल Ĥकाͧशत करते हुए ǓनयुिÈत के Ǔनͧमƣ अनुशंसा कȧ जायेगी। ǐरिÈत रह जाने
कȧ िèथǓत मɅ आयोग पुनः अपेͯ¢त संÉया मɅ नीचे से मेधाĐम मɅ अßयͬथ[यɉ कȧ सूची शाǐरǐरक जाँच
परȣ¢ा के आयोजन हेतु ǓनयुिÈत पष[द को उपलÞध करायेगा। मेधाĐम मɅ नीचे से अßयͬथ[यɉ के चयन के
Đम मɅ उÈत कंͫडका 5 (ड.) (i) मɅ ĤावधाǓनत Ûयूनतम अह[तांक का अनुपालन ͩकया जायेगा ।
5 (छ) (ii) दो (02) या अͬधक अßयͬथ[यɉ के ĤाÜतांक समान होने कȧ
िèथǓत मɅ वरȣयता का Ǔनध[रण जÛम Ǔतͬथ (िजसका पहले हो) तथा जÛम Ǔतͬथ समान होने कȧ
िèथǓत मɅ ऊँचाई (िजसका अͬधक हो) के आधार पर कȧ जायेगी ।
को ͪवलोͪपत करते हुए Ǔनàन Ĥावधान ͩकया जाता हैः-
5 (छ) मेघा सूची का गठनः- भतȸ ĤͩĐया पूण[ होने के पæचात् आयोग ɮवारा ͧलͨखत
परȣ¢ा मɅ ĤाÜत अंको के आधार पर ǐरिÈत के अनुǾप मेधाĐम सफल अßयͬथ[यɉ का अंǓतम
मेधासूची/परȣ¢ाफल Ĥकाͧशत ͩकया जायेगा। मेघासूची मɅ एक से अͬधक उàमीदवारɉ के ĤाÜतांक समान
(Equal Marks) रहने पर मेधा का Ǔनध[रण उàमीदवारɉ कȧ जÛम Ǔतͬथ के आधार पर ͩकया जायेगा
तथा अßयथȸ, िजनकȧ उĨ Ïयादा होगी, उÛहɅ मेधासूची मɅ अपे¢ाकृत ऊपर èथान ͧमलेगा। यǑद एक से
अͬधक उàमीदवारɉ के ĤाÜतांक और जÛम Ǔतͬथ समान पाये जाते हɇ तो ऐसी िèथǓत मɅ अßयथȸ कȧ
ऊँचाई (िजनका अͬधक हो) को उपर èथान ͧमलेगा।उÈत िèथǓतयɉ मɅ भी समानता होने के िèथǓत मɅ
उनके èनातक अथवा समक¢ परȣ¢ा मɅ ĤाÜत अंको के आधार पर वरȣयता का Ǔनधा[रण ͩकया जायेगा
अथा[त् èनातक अथवा समक¢ परȣ¢ा मɅ अͬधक ĤाÜत करने वाले उàमीदवार को मेघाĐम मɅ उपर रखा
जायेगा ।’’
6. ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी के पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ
मɅ ͬचͩक×सीय परȣ¢ण के संबंध मɅ ͩकये गये Ĥावधानɉ के अǓतǐरÈत Ǔनàन Ĥावधान को भी जोड़ा जाता
है, यह Ĥावधान झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग के पğांक-5362, Ǒदनांक-04.09.2019 ɮवारा ĤाÜत
परामश[ के आलोक मɅ ͩकया जाता हैः-
“शाǐरǐरक मापदÖड अंतग[त अßयथȸ कȧ ऊँचाई कȧ माप भी ͬचͩक×सा पष[द ɮवारा ͩकया
जायेगा तथा इसके Ǔनण[य के ͪवǾɮध Apex Medical Board के सम¢ अपील ͩकया जा सकेगा
िजसका Ǔनण[य अंǓतम होगा ।’’
7. ͪवशेष शाखा (Èलोज कैडर) अंतग[त आर¢ी के पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ से
संबंͬधत Ǔनग[त अͬधसूचनाएँ/संकãप इस हद तक संशोͬधत समझे जायɅ ।
8. यह अͬधसूचना Ǔनग[त Ǔतͬथ से लागू होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
तदाशा ͧमĮ,
सरकार के ͪवशेष सͬचव ।
--------
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
272
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
13 ͧसतàबर, 2023
पğ
संÉया-06/ͪवͪवध-18/08/2009-5228--TheCriminal
Procedure
Code,
1973
(as Amended) कȧ धारा-24 के तहत माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर आपराͬधकवादɉ के संचालन
हेतु लोक अͧभयोजक एवं अपर लोक अͧभयोजक/ͪवशेषलोक अͧभयोजक ǓनयुÈत करने का Ĥावधान है ।
इसके तहत माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ अपर लोक अͧभयोजक कȧ ǓनयुिÈत कȧ गई है।
2. माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ काय[रत अपर लोक अͧभयोजक को गृह ͪवभाग,
झारखÖड के संकãप संÉया-3510, Ǒदनांक-26.08.2010 के आलोक मɅ आपराͬधक पुनरȣ¢ण/Èवɇͧसंग
मामले मɅ दैǓनक एडͧमशन शुãक Ǿ०-450/- एवं दैǓनक सुनवाई शुãक Ǿ०-600/-तथा आपराͬधक अपील
संबंधी मामलɉ मɅ दैǓनक एडͧमशन शुãक Ǿ०-550/- एवं दैǓनक सुनवाई शुãक Ǿ० -900/-Ǔनधा[ǐरत ͩकया
गया था । इसके अǓतǐरÈत ͪवभागीय संकãप संÉया-3002, Ǒदनांक-16.07.2013 ɮवारा माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ शǓनवार के Ǒदन ͩĐͧमनल अपील मɅ सुनवाई होने पर सरकार का प¢
रखने हेतु ĤǓतǓनçपाǑदत केस (समेͩकत Ǿप से) के ͧलए Ǿ०-3000/-(तीन हजार Ǿपये) शुãक Ǔनधा[ǐरत
ͩकया गया है । ͪवभागीय संकãप संÉया-1014, Ǒदनांक-19.02.2014 ɮवारा वैसे आपराͬधक अपील से
संबंͬधत आई०ए० िजसे दायर करने मɅ 1000 Ǒदनɉ से Ïयादा का ͪवलंब हुआ है, उन मɅ राÏय सरकार कȧ
ओर से ĤǓत शपथपğ दायर करने, सुनवाई तथा अÛय Ĥयोजनɉ यथाशीē सुनवाई हेतु Ǔतͬथ Ǔनधा[ǐरत
करने आǑद के ͧलए आई०ए० फाइल करने के ͧलए Ǿ०-150/- ĤǓत आई०ए० कȧ दर से शुãक Ǔनधा[ǐरत
ͩकया गया है ।
3. ͪवभागीय संकãप संÉया-3510, Ǒदनांक-26.08.2010 एवं संकãप संÉया-1014, Ǒदनांक-
19.02.2014 के ɮवारा Ǔनधा[ǐरत शुãक को ͪवलोͪपत करते हुए संकãप संÉया-1414, Ǒदनांक-
15.03.2016 ɮवारा ĤǓतकाय[ Ǒदवस के आधार पर माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ काय[रत
लोक अͧभयोजकɉ/अपरलोक अͧभयोजक को समेͩकत शुãक ĤǓतकाय[ Ǒदवस Ǿ०-1200/-Ǔनधा[ǐरत ͩकया
गया है ।
4. ͪवɮवान महाͬधवÈता, झारखÖड ɮवारा सूͬचत ͩकया गया ͩक माननीय उÍच Ûयायालय मɅ
ĤǓतमाह 18-20 काय[ Ǒदवस होते हɇ िजसके आधार पर 1200/- ĤǓतकाय[ Ǒदवस Ǔनधा[ǐरत शुãक काफȧ
कम शुãक देय होता है ।The Jharkhand Law Officers Engagement Rules 2018 के तहत
Engaged अͬधवÈताओं को Private Practice पर पूण[ रोक लगा दȣ गयी है । इस तरह पूव[Ǔनधा[ǐरत
शुãक के पुनरȣͯ¢त नहȣं होने के कारण राÏय सरकार के मुकदमɉ मɅ पैरवी हेतु अͬधवÈता गण अͧभǾͬच
नहȣं ले रहे हɇ । इसͧलए महाͬधवÈता काया[लय से शुãक पुनरȣ¢ण का Ĥèताव ĤाÜत हुआ ।
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
273
5- Criminal Appeal (D.B.) No.-1134 of 2012 with IA No.-7382/2017- Prakash
Kisku & Ors. vs. The State of Jharkhand मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-
14.12.2018 को पाǐरत आदेश कȧ कंͫडका-3 मɅ Ǔनàन Ǔनदेश Ǒदया गया है-
Chief Secretary is hereby directed to look into the matter that normally when the lawyer is not
appearing, they must be paid per matter the Court Fees so that they may remain present and assist the
Court, especially in criminal matter. Criminal matter cannot be conducted without APP. Hence, we
hereby request the State of Jharkhand to formulate policy so that APP may get per matter their fees
which will not only secure their presence but they will effectively and efficiently argue out their case in
the Court.
6. उपरोÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ लोक अͧभयोजक/अपरलोक अͧभयोजक/ͪवशेषलोक अͧभयोजक
के शुãक के पुनरȣ¢ण हेतु Ǒदनांक-01.03.2019 को महाͬधवÈता, झारखÖड, Ĥधानसͬचव, गृह, कारा एवं
आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची तथा Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ, ͪवͬध ͪवभाग के èतर पर
एक बैठक सàपÛन हुई। बैठक मɅ Ûयायालय मɅ लंǒबत आपराͬधकवादɉ मɅ ससमय एवं गुणवƣापूण[ सुनवाई
सुǓनिæचत करने के ͧलए लोक अͧभयोजक/अपरलोक अͧभयोजक/ͪवशेषलोक अͧभयोजक को देय शुãक के
पुनरȣ¢ण हेतु अनुशंसा कȧ गई। उÈत के आलोक मɅ सàयक ͪवचारोपराÛत राÏय सरकार ɮवारा Ǔनण[य
ͧलया गया है ͩक माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ काय[रत लोक अͧभयोजक/अपरलोक
अͧभयोजक/ͪवशेषलोक अͧभयोजक का शुãक Ǔनàनवत Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाय-
Đ॰
पदनाम
ĤǓतधारण
शुãक
दैǓनकशुãक
1
Public Prosecutor
Rs-15000/-
1. Rs-1500/- (Actual appearance & disposal of matters
except Bail/ Anticipatory Bail)
2. Rs-1000/- (Actual appearance and disposal of matters
of Bail/ Anticipatory Bail)
3. Minimum Rs-1200/- (if in a particular day cases are
assigned and are heard but not disposed)
Subject to maximum 4 cases per day.
2
Additional Public
Prosecutor/
Special Public
Prosecutor
Rs-7500/-
1. Rs-1200/- (Actual appearance & disposal of matters
except Bail/ Anticipatory Bail)
2. Rs-750/- (Actual appearance and disposal of matters of
Bail/ Anticipatory Bail)
3. Minimum Rs-1000/- (if in a particular day cases are
assigned and are heard but not disposed)
Subject to maximum 3 cases per day.
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
274
`
7. महाͬधवÈता काया[लय से ĤाÜत पğ-15477, Ǒदनांक-06.12.2022 के माÚयम से माननीय
झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ काय[रत अपरलोक अͧभयोजक, ͪवशेषलोक अͧभयोजक एवं लोक
अͧभयोजक के शुãक पुनरȣ¢ण का अनुरोध ͩकया गया है। शुãक पुनरȣ¢ण का आधार मौजूदा महँगाई
दर, Ǔनजी åयवसाय को ĤǓतबंͬधत तथा ĤाÜत शुãक से हȣ Ǔनजी सहायक/कमȸ के खच[ का वहन करना
उãलेͨखत ͩकया गया है। उÈत के आलोक मɅ ͪवƣ ͪवभाग के अनुशंसा के आलोक मɅ माननीय झारखÖड
उÍच Ûयायालय मɅ काय[रत लोक अͧभयोजक/अपरलोक अͧभयोजक/ͪवशेषलोक अͧभयोजक का शुãक
Ǔनàनवत Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है:-
Đ॰
पदनाम
ĤǓतधारण
शुãक
दैǓनकशुãक
1
Public Prosecutor
Rs-18000/-
1. Rs-2500/- (Actual appearance & disposal of matters
except Bail/ Anticipatory Bail)
2. Rs-1800/- (Actual appearance and disposal of matters
of Bail/ Anticipatory Bail)
3. Minimum Rs-1500/- (if in a particular day cases are
assigned and are heard but not disposed)
Subject to maximum 4 cases per day.
2
Additional Public
Prosecutor/
Special Public
Prosecutor
Rs-9000/-
1. Rs-2200/- (Actual appearance & disposal of matters
except Bail/ Anticipatory Bail)
2. Rs-1700/- (Actual appearance and disposal of matters
of Bail/ Anticipatory Bail)
3. Minimum Rs-1500/- (if in a particular day cases are
assigned and are heard but not disposed)
Subject to maximum 3 cases per day.
8. यह दर अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से लागू होगी। इस संबंध मɅ पूव[ मɅ Ǔनग[त सभी
संकãप/अͬधसूचना Ǔनरèत माने जायɅगे ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͪवनाश कुमार,
अपर मुÉय सͬचव ।
--------
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
275
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
28 जुलाई, 2023
संÉया-13/ई0-102/2021-3406—राÏय सरकार ने झारखÖड राÏय मɅ आतंकवाद पर Ĥभावी Ǔनयंğण के
उɮदेæय से गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची के अͬधसूचना सं०- 13/सी०-205/ 2009-260,
Ǒदनांक 21.09.2015 ɮवारा आतंकवाद Ǔनरोधी दèता का गठन ͩकया है । जबͩक अͬधसूचना संÉया-16/थाना-
27/2015-247, Ǒदनांक-28.01.2016 के तहत् आतंकवाद Ǔनरोधी दèता के थाने को भी अͬधसूͬचत ͩकया गया है,
िजसका ¢ेğाͬधकार पूरा झारखÖड राÏय है।साथ हȣ गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची कȧ
अͬधसूचना संÉया-1255, Ǒदनांक-30.03.2022 ɮवारा आतंकवाद Ǔनरोधी दèता मɅ एक संगǑठत अपराध कोषांग के
गठन कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है एवं आतंकवाद Ǔनरोधी दèता के राÏय èतरȣय थाने को संगǑठत अपराध के
ͪवǾɮध झारखÖड राÏय मɅ कहȣं भी संगǑठत आपराͬधक ͬगरोह/संगठन/सदèय के ͪवǾɮध ͪवͬध-सàमत ĤͩĐया के
अनुसार छापेमारȣ, ͬगरÝतारȣ एवं अनुसंधान हेतु Ĥाͬधकृत ͩकया गया है ।
समाÛयतः आतंकवाद एवं संगǑठत अपराधकȧ कͫड़याँ सामाÛयतः आपस मɅ जुड़ी रहती हɇ ।
आतंकवादȣ गǓतͪवͬधयɉ के ͪवƣपोषण (Funding) हेतु संगǑठत आपराͬधक ͬगरोहɉ और संगǑठत आपराͬधक
गǓतͪवͬधयɉ जैसे भयादोहन, मादक पदाथɟ के अवैध धंधे, तèकरȣ आǑद का सहारा ͧलया जाता है । अवैध
अãकोहल (èĤीट)/मǑदरा के चौय[ åयापार/ Ǔनमा[ण/ पǐरवहन/ ǒĦकȧ/ ͪवतरण से संबंͬधत संगǑठत आपराͬधक ͬगरोहɉ
पर भी Ǔनयंğण हेतु आतंकवाद Ǔनरोधी दèता ɮवारा इन अपराधɉ पर पैनी Ǔनगाह रखे जाने तथा उन पर आवæयक
ͪवͬध-सàमत कार[वाई कȧ आवæयकता है, ताͩक राजकोषीय ¢Ǔत नहȣं हो एवं इससे संबंͬधत गंभीर अपराधɉ पर
ससमय समुͬचत Ǔनयंğण तुरÛत ĤाÜत ͩकया जा सके ।
अतः उÈत पǐरĤेêय मɅ उपर वͨण[त अपराधɉ पर समुͬचत Ǔनयंğण हेतु आतंकवाद Ǔनरोधी दèता को पूव[ मɅ
Ǒदये गये Ĥाͬधकार से संबंͬधत गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची कȧ अͬधसूचना सं0-1255,
Ǒदनांक-30.03.2022 कȧ कंͫडका-3 मɅ अंͩकत तØयɉ के अǓतǐरÈत Ǔनàन तØय जोड़ा जाता है:-
“ इसके अǓतǐरÈत आतंकवाद Ǔनरोधी दèता एवं इसके राÏय èतरȣय थाने को झारखÖड राÏय मɅ कहȣं भी
अवैध अãकोहल (èĤीट)/मǑदरा के चौय[ åयापार/Ǔनमा[ण/पǐरवहन/ǒबĐȧ/ͪवतरण से संबंͬधत गंभीर काÖडɉ, िजसमɅ
संगǑठत आपराͬधक ͬगरोह, अÛतरा[Ïयीय एवं राÏयाÛतग[त पेशेवरɉ के शाͧमल होने एवं इसके कारण ͪवͬध åयवèथा
मɅ गड़बड़ी तथा जान-मालकȧ¢Ǔत, बड़े राजकोषीय ¢Ǔत ͩकये जाने कȧ संभावना इ×याǑद हो, के ͪवǾɮध ͪवͬध-
सàमत ĤͩĐया के अनुसा रछापेमारȣ, ͬगरÝतारȣ एवं अनुसंधान हेतु Ĥाͬधकृत ͩकया जाता है । ’’
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͪवनाश कुमार,
सरकार के अपर मुÉय सͬचव ।
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झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
276
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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संकãप
13 ͧसतàबर, 2023
पğांक संÉया-15/8/एम०-4012/2007-4166--
ͪवषयः-
पुͧलस पदाͬधकाǐरयɉ/कम[चाǐरयɉ को झारखÖड èथापना Ǒदवस (15 नवàबर) के अवसर पर
पुͧलस पदक से सàमाǓनत करने के संबंध मɅ ĤͩĐयाओं मɅ संशोधन के संबंध मɅ ।
ͪवभागीय संकãप संÉया-426/ सी०एस०, Ǒदनांक-13.11.2001 ɮवारा राÏय के पुͧलस
पदाͬधकाǐरयɉ/कम[चाǐरयɉ को झारखÖड èथापना Ǒदवस (15 नवàबर) के अवसर पर
Ĥ×येक वष[ झारखÖड राÏयपाल पदक, झारखÖड पुͧलस पदक एवं झारखÖड मुÉयमंğी
पदक Ĥदान ͩकये जाने हेतु ͪवͧभÛन ĤͩĐयाओं का Ǔनधा[रण ͩकया गया है ।
2.
सàĤǓत राÏय सरकार ɮवारा सàयक ͪवचारोपरांत संकãप संÉया-426/सी०एस०,
Ǒदनांक-13.11.2001 मɅ Ǔनàनांͩकत संशोधन ͩकया जाता हैः-
I.
संकãप संÉया-426/सी०एस०, Ǒदनांक-13.11.2001 कȧ कंͫडका-07 मɅ Ǔनàन Ĥावधान हैः-
’’Ĥèतावɉ पर ͪवचार करने हेतु मुÉय सͬचव कȧ अÚय¢ता मे एक èĐȧǓनंग सͧमǓत
गǑठत होगी िजसमɅ गृह सͬचवत था पुͧलस महाǓनदेशक सदèय हɉगे ।
को Ǔनàन व×ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
’’Ĥèतावɉ पर ͪवचार करने हेतु èĐȧǓनंग सͧमǓत Ǔनàन Ĥकार होगीः-
1. अपर मुÉय सͬचव/ Ĥधान सͬचव/ सͬचव,-अÚय¢ ।
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग,
झारखÖड, राँची ।
2. महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क, -सदèय ।
झारखÖड, राँची।
3. महाǓनदेशक/अपर पुͧलस महाǓनदेशक,-सदèय ।
ħçटाचार Ǔनरोधक Þयूरो, राँची ।
II.
संकãप संÉया-426/सी०एस०, Ǒदनांक-13.11.2001 कȧ कंͫडका-09 मɅ Ǔनàन Ĥावधान हैः-
’’उपयु[Èत तीनɉ पदकɉ के ͧलए Ĥसंगाधीन अवͬध गत वष[ के पहलȣ नवंबर से
पुरèकृत ͩकये जाने वाले वष[ के 31 अÈटूब तक होगी ।’’
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
277
को Ǔनàन व×ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाता हैः-
“उपयु[Èत तीनɉ पदकɉ के ͧलए Ĥसंगाधीन अवͬध गत वष[ के पहलȣ नवंबर से पुरèकृत
ͩकये जाने वाले वष[ के 31 अÈटूबर तक होगी, परÛतु ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ वीरता के ͧलए
झारखÖड मुÉयमंğी पदक संबंधी ऐसे Ĥèतावɉ पर भी सͧमǓत ͪवचार कर सकेगी, िजनके घǑटत
होने कȧ समयावͬध एक वष[ से Ïयादा हो चुकȧ है, परÛतु कुल अवͬध तीन वष[ से अͬधक न हुआ
हो । इस तरह के Ĥèतावɉ पर महाǓनदेशक एवं पुͧलस महाǓनरȣ¢क ɮवारा ͪवलंब के यथोͬचत
åयाÉया/कारणɉ तथा ͪवलंब अवͬध को ¢ांत करने का èपçट अनुशंसा ͩकया जाना अǓनवाय[
होगा । इस तरह के Ĥèतावɉ पर ͪवचार करने का अंǓतम Ǔनण[य सͧमǓत का होगा ।
3.
संकãप संÉया-426/सी०एस०, Ǒदनांक-13.11.2001 कȧ शेष कंͫडका यɅ यथावत रहɅगी ।
4.
उपयु[Èत पर मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-06.09.2023 कȧ बैठक के मद संÉया-36 मɅ èवीकृǓत
ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͪवनाश कुमार,
सरकार के अपर मुÉय सͬचव ।
--------
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
278
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
--------
संकãप
4 जनवरȣ, 2023
संÉया- 45--
ͪवषयः-
राÏय गठन से पूव[ उĒवादȣ Ǒहंसा मɅ मृत सामाÛय नागǐरक èव॰ पुरन महतो के आͬĮत को
अनुĒह-अनुदान/अनुकàपा के आधार पर ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत के संबंध मɅ ।
1-
W.P.(C) No. 6597 of 2011 Mukesh Chandra Prajapati Vs State of Jharkhand &
Ors मɅ Ǒदनांक & 27-10-2022 को माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड, राँची ɮवारा Ǔनàनवत् आदेश पाǐरत
ͩकया गया
............. Government has given benefits to the person on the basis of subsequent scheme /
circular issued by the Government and on the basis of order passed by the Co-ordinate Bench
of this Court on 22.03.2010, passed in W.P.(C) No. - 3038 of 2007, which was also modified
vide order dated 07.05.2010 passed in CMP No.- 160 of 2010 dated 07.05.2010 such victim of
extremist assassination of the innocent person, relief has been granted to some of the
dependent of the deceased as such, this Court may direct the respondent-authorities to
prepare a table with regard to name of deceased, date of occurrence, the compensation
awarded under which Circular and on which date. The case of the petitioner may also be
decided and compensation may be awarded to the petitioner in accordance with law.
................. Respondent - State of Jharkhand is directed to take a decision within a
period of 60 days from the date of communication of a copy of this order with regard to
entitlement of the petitioner under the Government scheme and also serve a copy(s) of such
relief granted to the victims of such occurrence , for which compensation has been paid under
the Government Circular by providing the name of the deceased name of the beneficiary date
of occurrence, date of payment of compensation and reason for paying such compensation
under which scheme.
2.
èव० पुरन महतो, Ēाम-सलगी लालू टोलȣ, थाना-कुडू, िजला-लोहरदगा कȧ ह×या Ǒदनांक-18.01.2000 को
त×समय ͩĐयाशील संघष[ जनमुिÈत मोचा[ संगठन के अपराधकͧम[यɉ ɮवारा कȧ गयी है। यह संगठन घटना के
समय माğ एक अपराधी संगठन था, तदनुसार इस संगठन ɮवारा मारे गये ͩकसी भी åयिÈत के आͬĮत को
त×समय Ĥभावी पǐरपğ के आलोक मɅ ͩकसी भी Ĥकार का लाभ Ǒदनांक-11.04.2013 तक अनुमाÛय नहȣं था।इस
संगठन को गृह ͪवभाग, झारखÖड सरकार, राँची कȧ अͬधसूचना संÉया-1783, Ǒदनांक-11.04.2013 ɮवारा गठन
कȧ Ǔतͬथ से अवैध घोͪषत करते हुए ĤǓतबंͬधत ͩकया गया है।फलèवǾप Ĥाथȸ के ͪपता èव० पूरन महतो कȧ Ǒद० -
18.01.2000 को ĤǓतबंͬधत संगठन ɮवारा मृ×यु काǐरत होने के कारण त×समय Ĥभावी ǒबहार सरकार ɮवारा
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
279
Ǔनग[त पǐरपğ संÉया-1701, Ǒदनांक-21.09.1987 के Ĥावधान कȧ पǐरͬध मɅ आने के कारण माननीय उÍच
Ûयायालय, झारखÖड, राँची ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ ͪवभागीय ताͩक[ क आदेश संÉया-2719, Ǒदनांक-
07.07.2022 ɮवारा èव० पूरन महतो के आͬĮत दावेदार पुğ Įी मुकेश चÛġ ĤजापǓत को 20,000/- (बीस हजार)
Ǿपये माğ कȧ अनुĒह अनुदान कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है । उÈत पǐरपğ मɅ उĒवादȣ Ǒहंसा मɅ मारे गये åयिÈत
के आͬĮत को अनुकàपा ǓनयुिÈत का Ĥावधान नहȣं रहने के कारण अनुकàपा ǓनयुिÈत नहȣं दȣ गई ।
3.
उÈत आदेश के संबंध मɅ वादȣ ɮवारा दायर Cont. Case No.-218 of 2022 मɅ Ǒदनांक-02.09.2022
को माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड, राँची ɮवारा Ǔनमन आदेश पाǐरत ͩकया गया हैः-
-------------Learned counsel for the petitioner has further submitted that without considering the
second part of the order, the officer concerned has past and order for compensation of Rs.
20,000/- which is a meager amount.
Learned counsel for the petitioner has further submitted that Puran Mahto died on 18-
01-2000, where as the husband of Hiramani Who died in extremist violence of 23.09.1998, has
been granted a compensation of Rs. 1,00,000/- with interest @ 9% per annum from the date
of expiry of the stipulate period, till the date of final payment and has also been granted
service to the dependent pursuant to the order dated 22.03.2010 passed in W.P.(C) No. -
3038 of 2007, which was subsequently modified in terms of order dated 07.05.2010 passed
in C.M.P. No. 160 of 2010 , which was upheld by the Hon'ble Division Bench of this Court in
LPA No. 297 of 2010, as such , the State may be directed to give the list of the persons who
have been provided such schemes. Though this petitioner has died before coming of the State
of Jharkhand in existence, like the husband of Hiramani , who died on 23.09.1998 , whereas
Puran Mahto has died on 18.01.2000 after the death of husband of Hiramani , but the
compensation has not been granted in uniform manner .
4.
उपरोÈत पǐरĤेêय मɅ Cont. Case No.-218 of 2022 मɅ Ǒदनांक-02.09.2022 को माननीय उÍच
Ûयायालय, झारखÖड, राँची ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ Ǒदनांक-14.12.2022 को सàपÛन मंǒğपǐरषद
कȧ बैठक मɅ मदसं Éया-27 के Ǿप मɅ ĤाÜत èवीकृǓत के आलोक मɅ एतद संबंधी सभी Ǔनयमɉ/Ĥावधान को
ͧशͬथल करते हुए मृतक èव० पूरन महतो के आͬĮत पुğ Įी मुकेश चÛġ ĤजापǓत (आवेदक) को Ǿ० 1,00,000/-
(एक लाख Ǿपये) माğ अनुĒह अनुदान भुगतान कȧ èवीकृǓत एवं अनुकàपा के आधार पर चतुथ[ वग[ के पद पर
ǓनयुिÈत कȧ èवीकृǓत के Ĥèताव पर èवीकृǓत Ĥदान कȧ जाती है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
राजीव अǾण एÈका,
सरकार के Ĥधान सͬचव ।
--------
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
280
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
13 ͧसतàबर, 2023
पğ संÉया-06/ͪवͪवध-07/2022-5229—The Jharkhand law officers Engaggement Rules,
2018 के तहत गǑठत Selection Committee कȧ बैठक मɅ कुल-07 (सात) िजलɉ के åयवहार
Ûयायालयɉ मɅ ͪवशेष लोक अͧभयोजक का चयन ͩकया गया है ।
2. उÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय आदेश संÉया-2468 Ǒदनांक-14.06.2022 ɮवारा उपयु[Èत जलɉ
मɅ चयǓनत अͬधवÈताओं को ͪवशेष लोक अͧभयोजक ǓनयुÈत ͩकया गया है। उÈत ͪवशेषलोक अͧभयोजक
का दैǓनक सुनवाई शुãक का दर Ǔनधा[रण बाद मɅ करने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।
3. झारखÖड राÏय के िजला åयवहार Ûयायालयɉ मɅ ǓनयुÈत ͪवशेष लोक अͧभयोजक के शुãक
Ǔनधा[रण नहȣं ͩकया गया है। ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-768 Ǒदनांक-10.02.2016 ɮवारा िजला
Ûयायालयɉ मɅ अनुसूͬचत जाǓत/जन जाǓत अ×याचार (Ǔनवारण) अͬधǓनयम 1989 के अंतग[त उदभूतवादɉ
के संचालन हेतु अͬधवÈता वग[ से ǓनयुÈत ͪवशेष लोक अͧभयोजक का शुãक 500/- (दैǓनक सुनवाई
शुãक) Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है ।
4. उÈत शुãक वष[ 2016 मɅ Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया था। उÈत शुãक दर के Ǔनधा[रण हेतु ͪवͬध
ͪवभाग से मंतåय कȧ मांग कȧ गयी। ͪवͬध ͪवभाग ɮवारा उÈत शुãक दर 1000/- करने का परामश[ Ǒदया
गया है ।
5. उÈत परामश[ के आलोक मɅ िजला åयवहार Ûयायालयɉ मɅ ǓनयुÈत ͪवशेष लोक अͧभयोजक का
दैǓनक सुनवाई शुãक 1000/- Ǿपये ͩकया जाता है ।
6. यह दर अͬधसूचना Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से लागू होगी ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
रͪव शंकर ͪवɮयाथȸ,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
---------
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
281
गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
--------
संकãप
11 ͧसतàबर, 2023
ͪवषय- Ǔनवा[चन संबंधी काय[ से अलग कƣ[åय Ǔनव[हन के दौरान Ǒहंसक गǓत ͪवͬधयɉ/दुभा[Êय पूण[ दुघ[टना
मɅ घायल पुͧलस-कͧम[यɉ/अÛय सरकारȣ सेवकɉ तथा झारखÖड राÏय मɅ ĤǓतǓनयुÈत/काय[रत केÛġȣय अɮ[ध
सैǓनक बलकमȸ के èथायी Ǿप से ͪवकलांग/Ǒदåयांग होने पर अनुĒह ¢Ǔतपूͪƣ[ अनुदान (Ex-Gratia
Lump-Sum Compensation) कȧ अनुमाÛय राͧश मɅ संशोधन के संबंध मɅ ।
.........................................................................................................................................................................
संÉया-18/ͪवͪवध (07)-01/2022-4130--कƣ[åय Ǔनव[हन के दौरान Ǒहंसक गǓतͪवͬधयɉ मɅ घायल
पुͧलस कͧम[यɉ एवं अÛय सरकारȣ सेवकɉ (राÏय मɅ ĤǓतǓनयुÈत/काय[रत केÛġȣय अɮ[ध सैǓनक बल सǑहत)
जो èथायी Ǿप से ͪवकलांग/Ǒदåयांग हो जाते है, को ͪवभागीय संकãप संÉया-5404, Ǒदनांक-23.10.2002
के कंͫडका-3 (घ) के तहत उनके ͪवकलांगता के आधा पर मुÉय सͬचव कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत अनुĒह
अनुदान सͧमǓत ɮवारा अनुशंͧसत अनुĒह अनुदान राͧश (अͬधकतम 3.5 लाख) कȧ èवीकृत Ĥदान कȧ
जाती है।
उÈत संकãप के ɮवारा यह Ĥावधान ͩकया गया है ͩक Ǒहंसक गǓतͪवͬधयɉ मɅ कƣ[åय अवͬध के
दौरान घायल सरकारȣ सेवकɉ को 3.50 लाख Ǿपये कȧ अͬध सीमा तक अनुĒह अनुदान èवीकृत ͩकया
जा सकेगा, परÛतु ऐसे Ĥ×येक मामले मɅ गुण एवं दोष के आधार पर ͪवचार कर यह Ǔनण[य लेना होगा
ͩक संबंͬधत सरकारȣ सेवक को हुई शारȣǐरक ¢Ǔत को देखते हुए उसे ͩकतनी राͧश èवीकृत कȧ
जाय।अतएव ऐसे मामलɉ मɅ समुͬचत Ĥèताव मुÉय सͬचव कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत अनुĒह अनुदान
सͧमǓत के ͪवचाराथ[ लाया जाएगा, िजसमɅ Ĥ×येक मामले के गुण एवं दोष पर ͪवचार कर, अनुĒह
अनुदान सͧमǓत ɮवारा अपनी अनुशंसा दȣ जाएगी, िजसमɅ राÏय सरकार का आदेश ĤाÜत कर अĒेतर
कार[वाई कȧ जायेगी ।
2.ͪवƣ ͪवभाग के संकãप संÉया-208, Ǒदनांक-13.09.2019 के कंͫडका-4 (पपप) ɮवारा
लोकसभा/ͪवधानसभा/शहरȣ èथानीय Ǔनकाय/पंचायत चुनाव के दरàयान दुभा[Êयपूण[ दुघ[टना से èथायी
ͪवकलंगता होने पर ͪवकलांगता के ĤǓतशत के आधार पर Ǔनàनवत अनुĒह अनुदान èवीकृत करने का
Ĥावधान ͩकया गया है:-
05% से अͬधक परÛतु 20% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-75 हजार Ǿपये।
20% से अͬधक परÛतु 25% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-1.5 लाख Ǿपये।
25% अͬधक परÛतु 50% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-4.5 लाख Ǿपये।
50% सेअͬधक परÛतु 75% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-06 लाख Ǿपये।
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
282
75% सेअͬधक परÛतु 100% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-7.5 लाख Ǿपये।
(उĒवादȣ/असामािजक त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ के कारण èथायी ͪवकलांगता जो लɅडमाɃस, बम
ͪवèफोटो, सशèğ हमलɉ आǑद ɮवारा घǑटत होती है, तो मुआवजे कȧ राͧश उपयु[Èत राͧश कȧ दोगुणा
राͧश अनुमाÛय होगी)
3. ͪवभागीय संकãप संÉया-5404, Ǒदनांक-23.10.2002 के Ĥावधान के लागू हुए दो दशक से
अͬधक कȧ लंबी अवͬध बीत चुकȧ है। इस दरàयान महंगाई मɅ गुणोƣर बढ़ोतरȣ होने के कारण वƣ[मान
पǐरĤेêय मɅ उÈत ͪवभागीय संकãप ɮवारा ĤावधाǓनत राͧश को ͪवƣ ͪवभाग के संकãप संÉया-208,
Ǒदनांक-13.09.2019 के समǾप अͧभवृɮͬध करने कȧ आवæयकता सरकार ɮवारा महसूस कȧ जा रहȣ है ।
4.उपरोÈत वͨण[त पǐरĤेêय मɅ Ǔनवा[चन संबंधी काय[ से अलग कƣ[åय Ǔनव[हन के दौरान Ǒहंसक
गǓतͪवͬधयɉ/दुभा[Êयपूण[ दुघ[टना मɅ घायल पुͧलस-कͧम[यɉ/अÛय सरकारȣ सेवकɉ तथा झारखÖड राÏय मɅ
ĤǓतǓनयुÈत/काय[रत केÛġȣय अɮ[ध सैǓनक बल कमȸ, जो èथायी Ǿप से ͪवकलांग/Ǒदåयांग हो जाते हɇ, को
उनके ͪवकलांगता के ĤǓतशत के आधार पर अनुĒह अनुदान èवीकृत कर ने संबंधी ͪवभागीय संकãप
संÉया-5404, Ǒदनांक-23.10.2002 के Ĥावधान को Ǔनàनव×संशोͬधत ͩकया गया हैः-
(i)Ǔनवा[चन संबंधी काय[ से अलग कƣ[åय Ǔनव[हन के दौरान दुभा[Êयपूण[ दुघ[टना मɅ घायल पुͧलस
कͧम[यɉ/अÛय सरकारȣ सेवकɉ/झारखÖड राÏयाÛतग[त ĤǓतǓनयुÈत/काय[रत केÛġȣय अɮ[ध सैǓनक बल कमȸ
के èथायी Ǿप से ͪवकलांग/Ǒदåयांग होने के फलèवǾप अनुĒह ¢Ǔतपूͪƣ[ अनुदान (Ex-Gratia Lump-
Sum Compensation) कȧ राͧश Ǔनàनवत होगी-
05% से अͬधक परÛतु 20% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-75 हजार।
20% से अͬधक परÛतु 25% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-1.5 लाख।
25% से अͬधक परÛतु 50% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-4.5 लाख।
50% से अͬधक परÛतु 75% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-06 लाख।
75% से अͬधक परÛतु 100% तक कȧ ͪवकलांगता कȧ िèथǓत मɅ मुआवजा राͧश-7.5 लाख।
(ii)
उĒवादȣ/असामािजक त×वɉ के Ǒहंसा×मक कृ×यɉ यथा लɅडमाɃस, बम ͪवèफोट को, सशèğ
हमलɉ आǑद ɮवारा घǑटत घटनाओं के कारण èथायी ͪवकलांगता ĤाÜत पुͧलस कमȸ/अÛय सरकारȣ सेवकɉ
तथा झारखÖड राÏयाÛतग[त ĤǓतǓनयुÈत/काय[रत केÛġȣय अɮ[ध सैǓनक बल कमȸ को उपयु[Èत राͧश कȧ
दोगुणा राͧश अनुमाÛय होगी।
(iii)
उपयु[Èत अनुĒह अनुदान कȧ èवीकृǓत पुͧलस मुÉयालय के अनुशंसा पर अपर मुÉय
सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव, गृह कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड ɮवारा ͩकया जायेगा।
(iv)
ͪवकलांगता के मामलɅ मɅ असैǓनक शãय ͬचͩक×सक सह मुÉय ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ
अÚय¢ता मɅ गǑठत बोड[ ɮवारा Ǔनग[त ͪवकलांगता Ĥमाण पğ के आधार पर मुआवजा राͧश का Ǔनधा[रण
ͩकया जायेगा ।
झारखÖड गजट (साधारण), बुधवार, 20 ͧसतàबर, 2023
283
(v)
उÈत राͧश बजट शीष[-‘‘2070-अÛय ĤशासǓनक सेवाएँ-800-अÛय åयय-09-उĒवादȣ
घटनाओं मɅ मारे गये/घायल पुͧलसकमȸ/Ēामीण पुͧलस/गृह र¢कɉ को ͪवशेष अनुĒह- अनुदान -06-अनुदान
-49- आͬथ[क सहायता, ͪवपğ कोड-22s207000800090649 के अंतग[त ͪवकलनीय होगी।
(vi)
यह Ĥावधान पğ Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।
5.पğ Ǔनग[त Ǔतͬथ के पूव[ के वैसे मामले, जो ͪवचाराधीन हो, के अनुĒह अनुदान कȧ èवीकृǓत
उपयु[Èत किÖडका 4 (iii) मɅ उãलेͨखत Ĥावधानɉ के तहत पूव[ Ǔनधा[ǐरत अͬधसीमा Ǿ॰ 3,50,000/-
(तीन लाख पचास हजार Ǿपये) माğ के अÛतग[त ͩकया जायेगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अͪवनाश कुमार,
सरकार के अपर मुÉय सͬचव।
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गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।
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अͬधसूचना
15 ͧसतàबर, 2023
संÉया-13/आई०पी०एस०-109/2023-4258—Įी कुमार ͧशवाशीष, भा०पु०से०, परȣêयमान सहायक
पुͧलस अधी¢क, हजारȣबाग को Ǒदनांक-23.09.2023 से 01.10.2023 तक Ǔनजी Ĥयोजन हेतु Ǔनजी
åयापर ͪवदेश (इंÊलɇड, èकॉटलैÖड एवं वेãस) याğा कȧ अनुमǓत Ĥदान कȧ जाती है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार ͧसÛहा,
सरकार के अवर सͬचव ।
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अधी¢क, झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट (साधारण) 30 -- 50 ।