झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
12 आिæवन, 1945 (श०)
संÉ या – 585 राँची, बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023 (ई०)
समाज कãयाण, मǑहला एवं बाल ͪवकास ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
16 ͧसतàबर, 2014
संÉया-स०क०/ब०ना०अͬध०-29/2008-1800--माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-
पोषण तथा कãयाण अͬधǓनयम‘ 2007 (2007 का केÛġȣय अͬधǓनयम 56) कȧ धारा-32 (1) ɮवारा
Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड राÏय के राÏयपाल ǓनàनͧलͨखतǓनयम बनाते हैः-
अÚयाय - I
Ĥारिàभक
1.
संͯ¢Üत नाम तथा Ĥारàभ:-
(i) ये Ǔनयम झारखÖड राÏय माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण तथा
कãयाण Ǔनयम ‘2014 कहे जा सकते है ।
(ii) ये राजपğ मɅ, इनके Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से लागू हɉगे ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
2.
पǐरभाषा:-
(1) इस Ǔनयमɉ मɅ, जब तक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो,-
(क) ‘‘अͬधǓनयम’’ से अͧभĤाय है, माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण तथा
कãयाण अͬधǓनयम ‘2007 (2007 का 56);
(ख) ‘‘आवेदन’’ से अͧभĤाय है, धारा-5 के अधीन Ûयायाͬधकरण मɅ ͩकया गया आवेदन
(ग) ‘‘रÈत सàबÛध’’ से अͧभĤाय है, पुǽष तथा मǑहला संवासी के संदभ[ मɅ ͪपता-पुğी, माता-
पुğ तथा भाई-बहन (कजन नहȣं)
(घ) ‘‘Ĥǽप’’ से अͧभĤाय है, इस Ǔनयमɉ से संलÊन Ĥǽप
(ड़) ‘‘संवासी’’ से अͧभĤाय है, वृɮध आĮम मɅ Ǔनवास करने के ͧलए सàयक ǽप से Ĥͪवçठ
‘‘वǐरçठ नागǐरक’’
(च) ‘‘ͪवरोधी प¢कार’’ से अͧभĤाय है, प¢कार िजसके ͪवǽɮध भरण-पोषण के ͧलए धारा-
4 के अधीन आवेदन दायर ͩकया गया है।
(छ) ‘‘पीठासीन अͬधकारȣ’’ से अͧभĤाय है, धारा-7 कȧ उपधारा (2) के अधीन ǓनǑद[çट भरण-
पोषण अͬधकरण कȧ अÚय¢ता करने के ͧलए या 15 कȧ उपधारा - (2) के अधीन अपील
अͬधकरण के ǽप मɅ ǓनयुÈत अͬधकारȣ
(ज) ‘‘अनुसूची’’ से अͧभĤाय है, इस Ǔनयमɉ से संलÊन अनुसूची
(झ) ‘‘धारा’’ से अͧभĤाय है, अͬधǓनयम कȧ धारा
(ञ) ‘‘राÏय सरकार’’ से अͧभĤाय है, झारखÖड राÏय कȧ सरकार
(2) इस Ǔनयमɉ मɅ ĤयुÈत ͩकÛतु अपǐरभाͪषत शÞदɉ तथा अͧभåयिÈतओं के Đमशः वहȣ अथ[
हɉगे जो उÛहɅ अͬधǓनयम मɅ Ǒदया गया है।
अÚयाय -II
भरण-पोषण अͬधǓनयम तथा सुलह अͬधकाǐरयɉ के ͧलए ĤͩĐया
3.
सुलह अͬधकारȣ के ǽप मɅ ǓनयुिÈत के ͧलए पैनल
(1) Ĥ×येक अͬधकरण धारा-6 कȧ उपधारा (6) के अधीन सुलह अͬधकारȣ के ǽप मɅ ǓनयुिÈत
के ͧलए उपयुÈत åयिÈतयɉ के पैनल तैयार करेगा, िजसमɅ धारा-18 के अधीन नाͧमत भरण-पोषण
अͬधकारȣ शाͧमल हɉगे।
(2) धारा-18 के अधीन नाͧमत भरण-पोषण अͬधकाǐरयɉ से ͧभÛन उप Ǔनयम (1) के अधीन
ǓनǑद[çट åयिÈत Ǔनàनͧलͨखत शƣȾ को पूरा करने के अÚयधीन चुने जायɅगे, अथा[त:-
(क) वह संगठन से सàबɮध होना चाǑहए जो सेवा के बेदाग ǐरकाड[ सǑहत कम से कम दो
वष[ के ͧलए वǐरçठ नागǐरकɉ तथा/या कमजोर वग[ के कãयाण के ͧलए या ͧश¢ा,
èवाèØय, गरȣबी, उÛमूलन, मǑहलाओं कȧ अͬधकाǐरता, समाज कãयाण, Ēामीण ͪवकास या
सàबिÛधत ¢ेğɉ के ¢ेğ मɅ काय[ कर रहे है ।
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
3
(ख) वह संगठन का वǐरçठ पदधारȣ होना चाǑहए
(ग) उसे ͪवͬध का अÍछा £ान होना चाǑहए
बशƣȶ ͩक åयिÈत जो उपरोÈत Ĥकार के ͩकसी संगठन से सàबɮध नहȣं है, को भी
उपǓनयम (1) मɅ वͨण[त पैनल मɅ Ǔनàनͧलͨखत शƣȾ को पूरा करने के अÚयाधीन शाͧमल ͩकया जा
सकता है, अथा[त:-
(i.) उसका खÖड (क) मɅ वͨण[त एक या अͬधक ¢ेğɉ मɅ अÍछा तथा वेदाग लोक सेवा का
ǐरकाड[ होना चाǑहये, तथा
(ii.) उसे ͪवͬध का अÍछा £ान होना चाǑहए
(3) अͬधकरण Ĥ×येक वष[ कम से कम दो बार Đमशः 1 लȣ जनवरȣ तथा 1 लȣ जुलाई को
सामाÛय जानकारȣ के ͧलए उप Ǔनयम (1) मे वͨण[त पैनल पर Ĥकाͧशत करेगा तथा हर वार कोई
पǐरवƣ[न इसमɅ Ĥभाͪवत है ।
4.
भरण-पोषण तथा इसके रिजèĚेशन के ͧलए आवेदन दायर करने के ͧलए ĤͩĐया
(1) धारा-4 के अधीन भरण-पोषण के ͧलए आवेदन Ĥǽप ‘क’ मɅ Ǒदया जाय, धारा- 5 कȧ
उपधारा (1) के खÖड (क) तथा (ख) मɅ अͬधकͬथत रȣǓत से 5 ǽ0 कȧ Ûयायालय फȧस èटाàप लȣ
जायेगी ।
(2) उप- Ǔनयम (1) के अधीन आवेदन कȧ ĤािÜत पर पीठासीन अͬधकारȣ Ǔनàनͧलͨखत
कार[वाई करेगाः-
(क) भरण-पोषण दावा मामले के रिजèटर मɅ दज[ करके इसके आवæयक åयौरे, जो राÏय
सरकार Ǔनदेश करे, ऐसे Ĥǽप मɅ रखेगा तथा
(ख) Ĥǽप ‘ख’ मɅ इसकȧ पावती देगा, Ǔनयम 5 मɅ अÛतͪव[çट ͩकसी बात के होते हुए भी,
आवेदक या दèती सुपुद[गी के मामले मɅ उसके Ĥाͬधकृत ĤǓतǓनͬध को,तथा अÛय
मामलɉ मɅ डाक ɮवारा इसका Ĥेषण तथा पावती के साथ-साथ आवेदन कȧ पंजीकरण
संÉया ͪवǓनǑद[çट करेगा
(3) जहाँ अͬधकरण भरण-पोषण दावे का सं£ान लेता है, पीठासीन अͬधकारȣ èवĤेरणा से
अͬधकरण के कम[चाǐरवृंद के माÚयम से यथा संभव यथाथ[ता के ǽप मɅ पूण[ Ĥǽप ‘क’ मɅ ĤाÜत
करेगा तथा यथा संभव सàबɮध वǐरçठ नागǐरक या माता-ͪपता या कोई åयिÈत या उस ɮवारा
Ĥाͬधकृत संगठन ɮवारा इसको अͬधĤामाͨणत करेगा तथा इसे उÈत उप-Ǔनयम (1) के खÖड (क) के
अनुसार पंजीकृत करेगा ।
5.
आवेदन कȧ Ĥारिàभक संवी¢ा
(1) धारा-5 कȧ उप धारा-(1) के अधीन आवेदन ĤािÜत पर अͬधकरण Ǔनàनͧलͨखत से संतुçट
करेगाः-
(क) आवेदन पूण[ है; तथा
4
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
(ख) ͪवरोधी प¢कार Ĥथम Ǻçटया से धारा-4 के Ǔनबंधनɉ मɅ आवेदक को रखने के ͧलए
वाÚयता रखता है ।
(2) यǑद जहाँ अͬधकरण आवेदन मɅ कोई कमी पाता है, तो आवेदक को युिÈत-युÈत Ǔनयत
समय के भीतर ऐसी कमी को ठȤक करने का Ǔनदेश देगा ।
6.
ͪवरोधी प¢कार को नोǑटस
(1) ͩकसी समय अͬधकरण Ǔनयम-5 के उप Ǔनयम (1) मɅ वͨण[त ǒबÛदुओं पर संतुçट हो
जाता है, Ĥ×येक åयिÈत िजसके ͪवǽɮध अनुर¢ण के ͧलए आवेदन दायर ͩकया गया है, को जारȣ
ͩकये जानेवाले नोǑटस Ĥǽप ‘ग’ मɅ नोǑटस ǓनǑद[çट करते हुए उसको कारण बताओं नोǑटस Èयो न
आवेदन पğ के ĤǓत तथा इसके अनुलÊनकɉ सǑहत, Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत Ĥदान ͩकया जाए:-
(क) आवेदक के माÚयम से दèतीसुपुद[गी (दèती) ɮवारा यǑद वह इस Ĥकार आवेǑदका
ताͧमलकƣा[ के माÚयम से इÍछुक हो, या
(ख) रसीदȣ रिजèĚȣ डाक ɮवारा ।
(2) नोǑटस मɅ तथा कारण बनाकर, ͧलͨखत मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ गयी ǓनǓत को åयिÈत को èवयं
उपिèथत होने के ͧलए ͪवरोधी प¢कार कȧ अपे¢ा करेगा, Èयɉ न आवेदन Ĥदान ͩकया जाए तथा
इसको सूͬचत भी करेगा, यǑद यह इसकȧ ĤǓतͩĐया करने मɅ असफल रहता है, तो अͬधकरण
एकप¢ीय ĤͩĐया करेगा ।
(3) उप Ǔनयम (1) तथा (2) के अधीन नोǑटस जारȣ करने के साथ-साथ आवेदक (आवेदको
को) को Ĥǽप‘घ’ मɅ जारȣ नोǑटस ɮवारा, उपǓनयम (2) मɅ वͨण[त Ǔतͬथ को भी सूͬचत करेगा।
(4) ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 के आदेश -V के उपबÛध उपǓनयम (1) तथा (2) के अधीन
नोǑटस के तामील के Ĥयोजन के ͧलए, यथावæयक पǐरवत[न सǑहत आवेदन करेगा,
7.
ͪवरोधी प¢कार ɮवारा अनुपिèथǓत के मामले मɅ ĤͩĐया
यǑद, नोǑटस कȧ तामील होते हुए भी, ͪवरोधी प¢कार नोǑटस कȧ ĤǓतͩĐया मɅ कारण बताने
मɅ असफल रहता है, तो अͬधकरण, आवेदक को साêय ɮवारा तथा ऐसी अÛय जाँच ɮवारा, जो वह
ठȤक समझे, एकप¢ीय ĤͩĐया करेगा, तथा आवेदन के Ǔनपटान के आदेश पाǐरत करेगा ।
8.
दावे कȧ èवीकृǓत के मामले मɅ ĤͩĐया
यǑद, Ǔनयम -6 के अधीन जारȣ नोǑटस मɅ Ǔनयम Ǔतͬथ को, ͪवरोधी प¢कार आवेदक के
भरण-पोषण के अपने दाǓय×व के ͧलए उपिèथत होता है, तथा èवीकार करता है, तथा दो प¢कार
परèपर समझौते पर पँहुचते है, तो अͬधकरण तदनुसार आदेश पाǐरत करेगा ।
9.
बÍचɉ या सàबिÛधयɉ को अͧभयोिजत करने के ͧलए ĤͩĐया
(1) ͪवरोधी प¢कार ɮवारा आवेदन, धारा- 5 कȧ उपधारा (5) के परÛतुक के अधीन, आवेदक के
ͩकसी अÛय बÍचɅ या सàबÛधी के अͧभयोिजत करने के ͧलए Ǔनयम-6 के उपǓनयम (2) के अधीन
जारȣ नोǑटस मɅ यथा ͪवǓनǑद[çट सुनवाई कȧ Ĥथम Ǔतͬथ को दायर ͩकया जाएगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
5
परÛतु जब कोई ऐसा आवेदन ऐसी Ĥथम सुनवाई के बाद Ēहण नहȣं ͩकया जाता, तब
ͪवरोधी प¢कार को अंǓतम èतर पर इसे दायर करने के ͧलए पया[Üत कारण नहȣं बताया जाएगा ।
(2) उपǓनयम (1) के अधीन आवेदन के ĤािÜत पर, अͬधकरण कȧ, यǑद Ĥथम Ǻçटतया पर
संतुिçट हो जाती है ͩक प¢कार कȧ सुनवाई के बाद, ऐसे आवेदन कȧ युिÈतयुÈतता के बारे, कारण
बताकर ऐसे अÛय बÍचɉ या सàबÛधी को जारȣ नोǑटस, प¢कार के ǽप मɅ अͧभयोिजत Èयɉ नहȣं
ͩकया जाना चाǑहए तथा सुनवाई का उसको अवसर देने के बाद उनके अͧभयोजन या अÛयथा के
संबंध मɅ आदेश पाǐरत करेगा,
(3) यǑद अͬधकरण उपǓनयम (2) के अधीन अͧभयोजन के आदेश पाǐरत करता है, तो Ǔनयम-
8 के अनुसार Ĥǽप ‘ग’ मɅ ऐसे अͧभयोिजत प¢कार को नोǑटस जारȣ करेगा ।
10.
सुलह अͬधकारȣ को Ǔनदȶश
(1) यǑद Ǔनयम - 6 के अधीन जारȣ नोǑटस मɅ Ǔनयत Ǔतͬथ को, ͪवरोधी प¢कार भरण-पोषण
दावे के ͪवǽɮध उपिèथत होता है तथा कारण बताता है, अͬधकरण से दोनो प¢कारɉ कȧ राय कȧ
मांग करेगा चाहे वे सुलह अͬधकारȣ को मामले ǓनǑद[çट करे तथा यǑद वे उसकȧ ओर से अपनी
इÍछा से अͧभåयÈत करता है, अͬधकरण उससे पूछेगा चाहे वे Ǔनयम- 3 के अधीन तैयार ͩकए गए
पैनल मɅ या दोनो प¢कारɉ को èवीकाय[ ͩकसी अÛय åयिÈत सǑहत मामले åयिÈत को
ǓनǑद[çट करेगा ।
(2) यǑद दोनो प¢कार ͩकसी åयिÈत पर सहमत होते है, चाहे Ǔनयम- 3 के अधीन पैनल मɅ
शाͧमल है, या अÛयथा अͬधकरण इस मामले मɅ सुलह अͬधकारȣ के ǽप मɅ ऐसे åयिÈत को ǓनयुÈत
करेगा तथा संदभ[ कȧ ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ से एक माह से अनͬधक अवͬध के भीतर दोनो प¢कारɉ को
èवीकाय[ Ǔनण[य का Ĥयास करने के ͧलए सुलह अͬधकारȣ को Ĥǽप ‘ड.’ मɅ पğ के माÚयम से
अनुरोध करते हुए मामला उसे ǓनǑद[çट करेगा ।
(3) Ĥǽप ‘ड.’ के संदभ[ मɅ आवेदन तथा उसके ͪवरोधी प¢कारȣ के उƣर कȧ ĤǓतयाँ संलÊन
कȧ जायेगी ।
11.
सुलह अͬधकारȣ कȧ काय[वाǑहयाँ
(1) Ǔनयम-10 के अधीन संदभ[ कȧ ĤािÜत पर, सुलह अͬधकारȣ यथावæयक दोनो प¢कारɉ के
साथ बैठक करेगा तथा संदभ[ कȧ ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ से एक मास कȧ अवͬध के भीतर दोनɉ प¢कारɉ
के èवीकाय[ Ǔनण[य करने का Ĥयास करेगा
(2) यǑद सुलह अͬधकारȣ दोनɉ प¢कारɉ को èवीकाय[ Ǔनण[य करने मɅ सफल हो जाता है, तो
वह दोनɉ प¢कारɉ ɮवारा हèता¢ǐरत Ĥǽप ‘च’ मɅ Ǔनण[य का £ापन तैयार करेगा तथा अͬधकरण से
ĤाÜत मामले के सभी अͧभलेखɉ के साथ-साथ Ĥǽप ‘छ’ मɅ ǐरपोट[ Ĥेͪषत करेगा तथा संदभ[ कȧ
ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ से एक मास कȧ अवͬध के भीतर अͬधकरण को वापस करेगा ।
6
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
(3) यǑद सुलह अͬधकारȣ Ǔनयम-10 के अधीन संदभ[ कȧ ĤािÜत के एक मास कȧ अवͬध के
भीतर Ǔनण[य करने मɅ असमथ[ हो गया है तो वह ऐसे Ĥयास जो Ǔनण[य तथा दो प¢कारɉ के बीच
मतभेद के ǒबÛदु जो सुलझाए गए Ĥयासɉ को दशा[ते हुए Ĥǽप ‘ज’ मɅ ǐरपोट[ के साथ अͧभकरण से
ĤाÜत ͩकये गए कागज वापस करेगा ।
12.
सुलह अͬधकारȣ के सम¢ Ǔनण[य के मामले मɅ अͧभकरण ɮवारा काय[वाहȣ
(1) यǑद अͧभकरण Ǔनयम-11 के उप Ǔनयम (2) के अधीन Ǔनण[य के £ापन के साथ-साथ
अͬधकारȣ से कोई ǐरपोट[ ĤाÜत करता है तो वह दोनो प¢कारɉ को उसके सàमुख ऐसी Ǔतͬथ जो
नोǑटस मे ͪवǓनǑद[çट कȧ जाए, को पेश होने के ͧलए नोǑटस देगा तथा Ǔनण[य संपुçट करेगा ।
(2) यǑद यथा उपरोÈत नोǑटस मɅ ͪवǓनǑद[çट Ǔतͬथ को प¢कार अͬधकरण के सàमुख पेश हो
जाते है तथा सुलह अͬधकारȣ के सàमुख हुआ Ǔनण[य संपुçट हो जाता है, तो अͬधकरण ऐसे Ǔनण[य
मɅ यथा सहमत अिÛतम आदेश पाǐरत करेगा ।
13.
अÛय मामलɉ मɅ अͬधकरण ɮवारा काय[वाहȣ
(1) यǑद
(i) आवेदक तथा ͪवरोधी प¢कार Ǔनमय-10 के अनुसार सुलह अͬधकारȣ को अपने
ͪववाद के संदभ[ के ͧलए सहमत नहȣं होता/होते है, या
(ii) Ǔनयम ‘10 के अधीन ǓनयुÈत सुलह अͬधकारȣ Ǔनयम-11 के उप Ǔनयम - 3 के
अधीन दोनो प¢कारɉ को èवीकाय[ Ǔनण[य करने कȧ असमथ[ता संĤेͪषत करते हुए
ǐरपोट[ भेजता है, या
(iii) सुलह अͬधकारȣ से एक मास कȧ Ǔनयत समयावͬध के भीतर कोई ǐरपोट[ ĤाÜत
नहȣं कȧ जाती है, या
(iv) Ǔनयम-12 के उप Ǔनयम (1) के अधीन जारȣ ͩकये गए नोǑटस के उƣर मɅ
सुलह अͬधकारȣ ɮवारा ĤाÜत ͩकए गए Ǔनण[य को संपुçट करने मɅ एक या दोनɉ
प¢कार इंकार करते है।
ते अͬधकरण दोनɉ प¢कारɉ को अपने-अपने दावɉ के समथ[न मɅ साêय देने के ͧलए अवसर
Ĥदान करेगा तथा धारा-8 कȧ उपधारा (1) मɅ यथा उपविÛधत संͯ¢Üत जाँच के बाद ऐसे आदेश
पाǐरत करेगा जो वह उͬचत समझे। अͬधकरण साêय £ापन- पğ के ǽप मɅ ले सकता है।
(2) Ǔनयम-7 तथा Ǔनयम-8 के अधीन या उपरोÈत उपǓनयम (1) के अधीन पाǐरत कोई
आदेश अͬधकरण ɮवारा यथा ͪवǓनिæचत मामले के तथा आदेश के ͧलए कारण देते हुए सहकारण
आदेश करेगा ।
(3) उप Ǔनयम (1) के अधीन आदेश पाǐरत करते समय आवेदक को भरण-पोषण का भुगतान
करने के ͧलए ͪवरोधी प¢कार को Ǔनदȶश देते हुए अͬधकरण Ǔनàनͧलͨखत पर ͪवचार करेगा:-
(क) आवेदक ɮवारा उसकȧ मूल जǽरतो ͪवशेष ǽप से भोजन, कपड़े, आवास
तथा èवाèØय देख-भाल के ͧलए जǽरȣ राͧश
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
7
(ख) ͪवरोधी प¢कार कȧ आय
(ग) आवेदक कȧ सàपͪƣ यǑद कोई है का मूãय तथा उसे वाèताͪवक तथा संभाͪवत आय जो
ͪवरोधी प¢कार को ͪवरासत मɅ आएगी तथा/या के कÞजे मɅ है,
(4) पाǐरत Ĥ×येक आदेश, चाहɅ अिÛतम या अÛतǐरम हो कȧ ĤǓत आवेदन पर आवेदक
(आवेदकɉ) तथा ͪवरोधी प¢कार या उसके ĤǓतǓनͬधयɉ को åयिÈतगत ǽप मɅ दȣ जाएगी या उनकȧ
आदेͧशका तामीलकƣा[ के माÚयम से या पंजीकृत डाक ɮवारा भेजी जाएगी ।
14.
अͬधकतम भरण-पोषण भƣा
अͬधकतम भरण-पोषण भƣा जो अͬधकरण ͪवरोधी प¢कार को भुगतान कȧ अधीन ऐसी रȣǓत से
Ǔनयत ͩकया जायेगा ͩक ͪवरोधी प¢कार के सभी İोतो से आवेदक या आवेदकɉ मɅ ͪवरोधी प¢कार
पǐरवार के सदèयɉ कȧ गणना करते हुए उसके पǐरवार के åयिÈतयɉ कȧ संÉया ɮवारा ͪवभÈत करते
हुए माͧसक आय से अͬधक नहȣं है। यह राͧश 10,000/- ǽपये से अͬधक नहȣं होगी ।
अÚयाय -III
अपील अͬधकरण कȧ ĤͩĐया
15.
अपील का Ĥǽप
धारा- 16 कȧ उपधारा (1) के अधीन अपील Ĥǽप ‘झ’ मɅ अपीलकरण के सम¢ दायर कȧ
जाएगी तथा भरण-पोषण अͬधकरण के ĤǓतवादȣ आदेश कȧ ĤǓत के साथ होगी ।
16.
अपील कȧ पंजीकरण तथा पावती
अपील कȧ ĤािÜत पर अपील Ĥाͬधकरण, Ĥयोजन के ͧलए अनुरͯ¢त ͩकए जाने वाले रिजèटर मɅ, ऐसे
Ĥǽप मɅ जैसा राÏय सरकार ǓनǑद[çट करे, इसे पंजीकृत करेगा तथा ऐसी अपील को पंजीकृत करने के
बाद अपीलाथȸ को अपील कȧ संÉया तथा Ĥǽप ‘ञ’ मɅ सुनवाई कȧ अगलȣ Ǔतͬथ ͪवǓनǑद[çट करते हुए
पावती देगा।
17.
ĤǓतवादȣ को सुनवाई का नोǑटस
(1) अपील कȧ ĤािÜत पर, अपील अͬधकरण मामले को पंजीकृत करने तथा अपील संÉया देने
के बाद Ĥǽप ‘ट’ मɅ अपनी मुġा तथा हèता¢राधीन ĤǓतवादȣ पर कारण नोǑटस तामील करेगा।
(2) उप Ǔनयम (1) के अधीन नोǑटस पावती देय के साथ पंजीकृत डाक ɮवारा आदेͧशका
तामीलकƣा[ के माÚयम से जारȣ ͩकया जाएगा।
(3) ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता के आदेश-V को उपबÛध, उप-Ǔनयम (1) के अधीन जारȣ नोǑटस कȧ
तामील के Ĥयोजनɉ के ͧलए यथावæयक पǐरवत[न सǑहत लागू हɉगे ।
8
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
अÚयाय -IV
धारा- 19 के अधीन èथाͪपत वृɮध आĮमɉ के ĤबÛधन के ͧलए योजना
18.
गरȣब वǐरçठ नागǐरकɉ के ͧलए वृɮध आĮमɉ के Ĥावाधान के ͧलए योजना
(1) धारा-19 के अधीन èथाͪपत वृɮध आĮम Ǔनàनͧलͨखत सिÛनयमɉ तथा मानकɉ के
अनुसार चलाये जायेगे।
(क) गृह मɅ भौǓतक सुͪवधाएं होगी तथा अनुसूची मɅ अͬधकͬथत काया[Ûवयन मानकɉ के
अनुसार चलाए जाएंगे।
(ख) गृह के संवासी Ǔनàनͧलͨखत के अनुसार चयǓनत ͩकये जाऐगीः-
(1) आवेदन समुͬचत अÛतरालɉ पर, ͩकÛतु Ĥ×येक वष[ मɅ कम से कम एक बार गृह मɅ रखने
के इÍछुक, अͬधǓनयम कȧ धारा -19 मɅ तथा पǐरभाͪषत गरȣब वǐरçठ नागǐरकɉ से मांगे जायेगे।
(2) यǑद ͩकसी अवसर पर माğ आवेदकɉ कȧ संÉया गृह मɅ Ĥवेश के ͧलए उपलÞध èथानɉ
कȧ संÉया से अͬधक है तो संवाͧसयɉ केा चयन Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत मɅ ͩकया जाएगा:-
(i)अͬधक गरȣब तथा जǽरतमंद को कम करȣब से अͬधमान Ǒदया जाएगा
(ii)अÛय बात बराबर होने पर, बडे
़
वǐरçठ नागǐरकɉ को कम बुढ़े से अͬधमान Ǒदया जाएगा
;
(iii) अÛय बातɅ बराबर होने पर मǑहला आवेदक को पुǽष आवेदक से अͬधमान Ǒदया जाएगा
तथा
अनपढ़ तथा/या बहुत अशÈत वǐरçठ को ͩकसी ͪवͬधवत आवेदन के ǒबना भी Ĥवेश Ǒदया
जाएगा। यǑद िजला मिजèĚेट या Ĥयोजन के ͧलए उस ɮवारा पदाͧभǑहत अÛय स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ
संतुिçट हो जाती है ͩक वǐरçठ नागǐरक ͪवͬधवत आवेदन करने कȧ िèथǓत मɅ नहȣं है ͩकÛतु आĮम
कȧ बुरȣ तरह आवæयकता मɅ है;
(3) आवेदनɉ या Ĥवेश के मामलɉ पर ͪवचार करते समय, धम[ या जाǓत के आधार पर
कोई भेदभाव नहȣं ͩकया जाएगा
(4) गृह पुǾष तथा èğी को पृथक आवास उपलÞध करवाएगा जब तक ͩक पुǽष तथा
èğी संवासी या तो रÈत संबंधी न हो या ͪववाǑहत दàपǓत न हो
(5.) वृɮध आĮम के Ǒदन-ĤǓतǑदन के ͩĐया-कलाप ĤबÛधन सͧमǓत ɮवारा ĤबिÛधत ͩकए
जाएंगे जो राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर जारȣ आदेशɉ तथा माग[-दश[कɉ के अनुसार गǑठत
कȧ जाएगी तथा, संवासी सͧमǓत का उͬचत ǽप से ĤǓतǓनͬध×व करɅगे।
(2) राÏय सरकार उप Ǔनयम (1) मɅ यथा अͬधकͬथत सिÛनयमɉ तथा मानकɉ के अनुसार
वृɮध आĮमɉ मɅ Ĥवेश तथा ĤबÛधन के ͧलए समय-समय पर ͪवèतृत माग[दश[न आदेश
जारȣ करेगी ।
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
9
अÚयाय -V
उपायुÈत के कƣ[åय तथा शिÈतयाँ
19.
उपायुÈत के कƣ[åय तथा शिÈतयाँ
(1) उपायुÈत उप Ǔनयम (2) एवं (3) मɅ वͨण[त कƣ[åय का पालन तथा शिÈतयɉ का Ĥयोग या
सुǓनिæचत करने के ͧलए करेगा ͩक अͬधǓनयम के उपबÛध उस िजले मɅ उͬचत ǽप से काया[िÛवत
ͩकये जा रहे है।
(2) उपायुÈत का
(i) यह सुǓनिæचत करने का कƣ[åय होगा ͩक िजले के वǐरçठ नागǐरकɉ का जीवन तथा
सàपͪƣ सुरͯ¢त है तथा वे सुर¢ा तथा सàमान से रहने के योÊय है;
(ii) भरण- पोषण अͬधकरणɉ तथा भरण-पोषण और अͬधकरणɉ के आदेश के Ǔनçपादन के
ͧलए आवेदनɉ का समय पर तथा उͬचत Ǔनçपादन को सुǓनिæचत करने कȧ Ǻिçट से
िजले के भरण-पोषण अͬधकाǐरयɉ के कायȾ का Ǔनरȣ¢ण करने तथा मॉनीटर करने का
कƣ[åय होगा
(iii) िजले मɅ वृɮधाĮम के काय[ का Ǔनरȣ¢ण करने तथा मॉनीटर करने का कƣ[åय होगा
ताͩक सुǓनिæचत ͩकया जा सके ͩक वे इन Ǔनयमɉ मɅ अͬधकͬथत मानकɉ तथा राÏय
सरकार कȧ ͩकÛहȣ अÛय Ǔनदȶͧशकाओं तथा आदेशɉ के अनुǽप है;
(iv) अͬधǓनयम के उपबÛधɉ तथा वǐरçठ नागǐरकɉ के कãयाण के ͧलए केÛġȣय तथा राÏय
सरकार के काय[Đमɉ कȧ Ǔनयͧमत तथा ͪवèतृत Ĥचार को सुǓनिæचत करने का
कƣ[åय होगा;
(v) िजले मɅ काय[रत पंचायतɉ, नगपाͧलकाओं, नेहǽ युवा केÛġɉ, शै¢ͨणक संèथाओं तथा ͪवशेष
ǽप से उनकȧ राçĚȣय सेवा èकȧम यूǓनटɉ, संगठनɉ, ͪवशेष£ɉ, एÈसपटɟ, सͩĐयतावाǑदयɉ
इ×याǑद को Ĥो×साǑहत तथा समिÛवत करने का कƣ[åय होगा ताͩक उनके èğोत तथा
Ĥयास िजले के वǐरçठ नागǐरकɉ के कãयाण के ͧलए Ĥभावकारȣ हɉ;
(vi) ĤाकृǓतक आपदाओं तथा अÛय आपात घटनाओं मɅ वǐरçठ नागǐरकɉ को समय पर
सहायता तथा राहत उपलÞध करवाने के ͧलए सुǓनिæचत करने का कƣ[åय होगा;
(vii) ͪवͧभÛन ͪवभागɉ तथा वǐरçठ नागǐरकɉ के कãयाण से सàबɮध,ऐसे नागǐरकɉ कȧ
जǽरतɉ के ĤǓत èथानीय Ǔनकायɉ के अͬधकाǐरयɉ के समय-समय पर सुĒाहȣकरण को
सुǓनिæचत करने का कƣ[åय होगा तथा परवतȸ के ĤǓत अͬधकाǐरयɉ का कƣ[åय होगा;
(viii) उन शहरɉ मɅ जहाँ पुͧलस आयुÈत है, के ͧसवाए िजले मɅ वǐरçठ नागǐरकɉ से संबंͬधत
मामलɉ के अÛवेषण तथा ͪवचारण कȧ ĤगǓत कȧ समी¢ा करने का कƣ[åय होगा;
(ix) यह सुǓनिæचत करने का कƣ[åय होगा ͩक भरण-पोषण के ͧलए ͪवǑहत आवेदन Ĥाǽपɉ
कȧ पया[Üत संÉया नागǐरकɉ के ͧलये सामाÛय संͪवदा के काया[लय जैसे पंचायत, डाकघर,
ĤखÖड ͪवकास काया[लय, तहसील काया[लय, कलेÈटरेट, पुͧलस थानेां इ×याǑद मɅ
उपलÞध है;
(x) वǐरçठ नागǐरकɉ के ͧलए िजला मुÉयालयɉ पर हेãपलाईन शुǽ करने के ͧलये èथापनाओं
को उÛनत करने का कƣ[åय होगा;
10
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
(xi) ऐसे अÛय कृ×यɉ का पालन करने का कƣ[åय होगा जो राÏय सरकार आदेश ɮवारा,
समय-समय पर, इस Ǔनͧमƣ उपायुÈत को सौपे जाये।
(3) उप-Ǔनयम (2) मɅ वͨण[त कƣ[åय का पालन करने कȧ Ǻिçट से उपायुÈत ऐसे Ǔनदȶश जारȣ
करने के ͧलये स¢म होगा, जो अͬधǓनयम, इन Ǔनयमɉ तथा िजले मɅ काय[रत ͩकसी संबंͬधत सरकार
या संवैधाǓनक अͧभकरण या Ǔनकाय के ͧलए यथा आवæयक राÏय सरकार कȧ सामाÛय माग[दͧश[का
तथा ͪवशेष ǽप से Ǔनàनͧलͨखत के ͧलये:-
(क) पुͧलस, èवाèØय तथा Ĥचार ͪवभागɉ मɅ राÏय सरकार के काया[लय तथा वǐरçठ
नागǐरकɉ के कãयाण से संबंͬधत ͪवभाग;
(ख) भरण-पोषण अͬधकरण तथा सुलह अͬधकारȣ;
(ग) पंचायत तथा नगरपाͧलका; और
(घ) शै¢ͨणक संèथा ।
अÚयाय -VI
वरȣय नागǐरकɉ कȧ जीवन एवं सàपͪƣ कȧ सुर¢ा
20.
वǐरçठ नागǐरकɉ के जीवन तथा सàपͪƣ के संर¢ण के ͧलए काय[ योजना
(1) िजला पुͧलस अधी¢क को झारखÖड सरकार ɮवारा वरȣय नागǐरकɉ कȧ जीवन एवं
सàपͪƣ कȧ सुर¢ा के ͧलए समय-समय पर जारȣ ͩकये गये माग[-Ǔनदȶश के आलोक मɅ सभी
आवæयक कदम उठाने चाǑहए ।
(2) आमतौर पर उप Ǔनयम (1) पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ͪवना-
i. Ĥ×येक पुͧलस èटेशन अपने ¢ेğाͬधकार के भीतर रहने वाले वरȣय नागǐरकɉ कȧ एक
अɮयतन सूची तैयार करेगा, ͪवशेष कर जो लोग èवयं ɮवारा रह रहे हɇ, अथा[त् वहाँ
उनके घर मɅ ͩकसी भी वरȣय नागǐरक के सदèय नहȣं है ।
ii. Ǔनयͧमत अंतराल पर कम से कम महȣने मɅ एक बार पुͧलस èटेशन के ĤǓतǓनͬध,
सामािजक काय[कƣा[ अथवा èवयं सेवक के साथ इस तरह के वǐरçठ नागǐरकɉ के घर
का दौरा करɅगे एवं उन लोगɉ से सहायता हेतु अनुरोध ĤाÜत होने पर जãद से जãद
दौरा करɅगे ।
iii. èथानीय पुͧलस ɮवारा वरȣय नागǐरकɉ कȧ समèयाओं कȧ ͧशकायतɉ पर तुरÛत भाग
ͧलया जाएगा ।
iv Ĥ×येक पुͧलस èटेशन मɅ एक से अͬधक èवयं सेवक सͧमǓत गǑठत ͩकया जाएगा, जो
Ǔनयͧमत ǽप से वरȣय नागǐरकɉ से सàपक[ Ǔनिæचत करɅगे ͪवशेषकर एक तरफ से खुद
से रहने वाले लोगɉ के ͧलए एवं दूसरे तरफ से पुͧलस एवं िजला Ĥशासन ɮवारा वरȣय
नागǐरकɉ के जीवन एवं सàपǓत कȧ सुर¢ा के ͧलए ।
v. िजला पुͧलस अधी¢क ɮवारा åयापक ǽप से वरȣçठ नागǐरकɉ का जीवन एवं सàपǓत
कȧ सुर¢ा के ͧलए उठाए गये कदमɉ का मीͫडया मɅ और पुͧलस थानɉ के माÚयम से
Ǔनयͧमत अंतराल पर Ĥचाǐरत ͩकया जाएगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
11
vi. झारखÖड सरकार ɮवारा ͪवǓनǑद[çट आदेश के तहत वǐरçठ नागǐरकɉ के ͨखलाफ
ĤǓतबɮध, अपराधɉ से संबंͬधत सभी मह×वपूण[ ͪववरण से युÈत एक अलग पंजी सभी
पुͧलस èटेशन रखेगा ।
vii. खÖड (VI) मɅ उिãलͨखत पंजी साव[जǓनक Ǔनरȣ¢ण के ͧलए उपलÞध रखा जाएगा और
पुͧलस èटेशन को Ǔनरȣ¢ण करने वाले Ĥ×येक पदाͬधकारȣ पंजी के अɮयतन िèथǓत कȧ
समी¢ा करेगा ।
viii. पुͧलस थाना हर महȣने कȧ 10वीं तारȣख तक ऐसे अपराधɉ कȧ माͧसक ǐरपोट[ िजला
पुͧलस अधी¢क को समͪप[त करɅगा ।
ix. वरȣय नागǐरकɉ ɮवारा अनुसरण ͩकये जा रहे Ǔनयम को उनके सुर¢ा हेतु åयापक ǽपये
Ĥचाǐरत ͩकया जाएगा ।
x.
वरȣय नागǐरकɉ के अनुरोध पर उनके साथ काम करने वाले घरेलु नौकरɉ का पूव[वृƣ
तुरंत स×याͪपत ͩकया जाएगा ।
xi. वǐरçठ नागǐरकɉ के सुर¢ा पुͧलस ɮवारा पड़ोस मɅ रहने वाले नागǐरकɉ Ǔनवासी कãयाण
संघɉ, युवा èवयं सेवक, गैर सरकारȣ संगठनो आǑद के साथ संयुÈत ǽप से ͩकया जाएगा।
xii. िजला पुͧलस अधी¢क ɮवारा पुͧलस महाǓनदेशक एवं उपायुÈत को Ĥ×येक माह कȧ
20वीं तारȣख तक ͪपछले माह के दौरान वरȣय नागǐरकɉ के ͪवǽɮध अपराधɉ कȧ िèथǓत
के साथ जाँच कȧ ĤगǓत एवं पंजीकृत अपराधो एवं माह के दौरान उठाए गए सुर¢ा×मक
कदमɉ का माͧसक ĤǓतवेदन Ĥèतुत ͩकया जाएगा
xiii. Ǔनयम-22 के अÛतग[त गǑठत िजला èतरȣय समÛवय सह मॉǓनटǐरंग सͧमǓत के सम¢
उपायुÈत ɮवारा ǐरपोट[ Ĥèतुत करना होगा ।
xiv पुͧलस महाǓनदेशक खÖड (xii) के अधीन Ĥèतुत ĤǓतवेदन को तीन माह मɅ एक बार
संकͧलत करेगे और उÛहɅ Ĥ×येक Ǔतमाहȣ एंव Ĥ×येक वष[ झारखÖड सरकार को Ĥèतुत
करɅगे िजसे Ǔनयम- 21 के अÛतग[त गǑठत झारखÖड वरȣय नागǐरक पǐरषद के सम¢
Ĥèतुत ͩकया जायेगा ।
इन Ǔनयमɉ के राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से छह मास कȧ अवͬध के भीतर राÏय सरकार ɮवारा
धारा-22 (2) के अधीन काय[ योजना अͬधसूͬचत कȧ जायेगी तथा इसे समय -समय पर संशोͬधत
ͩकया जा सकता है ।
अÚयाय -VII
वǐरçठ नागǐरकɉ के राÏय पǐरषɮ तथा िजला सͧमǓत
21.
वǐरçठ नागǐरकɉ कȧ राÏय पǐरषद
(1) राÏय सरकार, आदेश ɮवारा, राÏय सरकार को अͬधǓनयम को Ĥभावी ढंग से लागू करने
के ͧलये सलाह देने के ͧलये तथा वǐरçठ नागǐरकɉ के सàबÛध मɅ राÏय सरकार ɮवारा यथा
ͪवǓनǑद[çट ऐसे अÛय कृ×यɉ के Ǔनव[हन के ͧलये वǐरçठ नागǐरकɉ कȧ राÏय पǐरषɮ èथाͪपत कर
सकती है ।
12
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
(2) राÏय पǐरषɮ Ǔनàनͧलͨखत को ͧमलाकर बनाई जायेगी, अथा[त:-
(i)
समाज कãयाण मंğी:
पदेन, अÚय¢
(ii)
Ĥधान सͬचव/सͬचव, समाज कãयाण मǑहलाएवं बाल
ͪवकास
ͪवभाग/èवाèØय
एवं
पǐरवार
कãयाण
ͪवभाग/गृह ͪवभाग/सूचना जन सàपक[ ͪवभाग तथा
पɅशन एवं अÛय मामले से संबंͬधत ͪवभाग
पदेन सदèय
(iii)
राÏय सरकार ɮवारा नामǓनǑद[çट तीन åयिÈत जो
वǐरçठ नागǐरकɉ के कãयाण के ¢ेğ मɅ ͪवशेष£ तथा
सͩĐयतावादȣ हैः
सदèय
(iv)
राÏय सरकार ɮवारा नामǓनǑद[çट ĤǓतिçठत वǐरçठ
नागǐरक:
सदèय
(v)
Ǔनदेशक, समाज कãयाण
सदèय सͬचव
(3) राÏय पǐरषɮ छह मास मɅ कम से कम एक बैठक करेगी ।
(4) राÏय पǐरषɮ के सदèयɉ कȧ पदावͬध, पदेन सदèयɉ, पǐरषɮ कȧ Ǔनयम ĤͩĐया तथा अÛय
सहायता मामलɉ से ͧभÛन, दो वष[ कȧ अवͬध के ͧलये होगी ।
22.
वǐरçठ नागǐरकɉ कȧ िजला सͧमǓत
(1) राÏय सरकार, आदेश ɮवारा िजला èतर पर अͬधǓनयम के लागूकरण को Ĥभावी बनाने
तथा समिÛवत करने के ͧलये सलाह देने के ͧलये तथा िजला èतर पर वǐरçठ नागǐरकɉ
के सàबÛध मɅ राÏय सरकार ɮवारा यथाǓनǑद[çट ऐसे अÛय कृ×यɉ के Ǔनवा[éन के ͧलये
Ĥ×येक िजले मɅ वǐरçठ नागǐरकɉ कȧ िजला सͧमǓत èथाͪपत कर सकती है।
(2) िजला सͧमǓत Ĥ×येक Ǔतमाहȣ मɅ एक बार बैठक करेगी।
(3) िजला सͧमǓत कȧ संरचना, सदèयɉ कȧ पदावͬध (पदेन-सदèयɉ, Ǔनयम ĤͩĐया तथा अÛय
सहायक मामलɉ से ͧभÛन) ऐसी होगी जो राÏय सरकार, आदेश ɮवारा ͪवǓनǑद[çट करे ।
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
13
Ĥǽप- क
[देखीय Ǔनयम 4 (1) और (3)]
अͬधǓनयम कȧ धारा 5 (1) (क) तथा (ख) के अधीन भरण-पोषण के ͧलए आवेदन
उप मÖडल.........................................
िजला....................................................
1.
आवेदक का नाम:
2.
ͪपता/पǓत का नाम:
3.
पूण[ डाक पता:
गाँव.........................................सड़क.......................................
वाड[ संÉया…...........................................................................
पुͧलस èटेशन..........................................................................
डाकखाना...............................................ͪपन कोड.....................
िजला.....................................................................................
4.
बÍचɉ/ ǐरæतेदारɉ के नाम िजनसे भरण-पोषण हेतु दावा ͩकया हैः
5.
बÍचɉ/ ǐरæतेदारɉ का वत[मान पता:
गाँव.........................................सड़क.......................................
वाड[ संÉया…...........................................................................
पुͧलस èटेशन..........................................................................
डाकखाना...............................................ͪपन कोड.....................
िजला.....................................................................................
6.
बÍचɉ/ǐरæतेदारɉ का èथाई पता:
गाँव.........................................सड़क.......................................
वाड[ संÉया…...........................................................................
पुͧलस èटेशन..........................................................................
डाकखाना...............................................ͪपन कोड.....................
िजला.....................................................................................
7.
बÍचɉ/ǐरæतेदारɉ कȧ सभी èğोतɉ से वाͪष[क आय:
8.
आदेश के ͪववरण िजनके ͪवǽɮध वत[मान अपील दायर कȧ जा रहȣ है:
9.
अपील के आधार:
10. सहायता िजसके ͧलये Ĥाथ[ना कȧ गई है:
11. अंतǐरम Ĥाथ[ना, यǑद कोई है:
स×यापन
आवेदक
मɇ अपने पूण[ £ान तथा ͪवæवास से स×याͪपत करता हूँ ͩक मेरे ɮवारा कͬथत ͩकये गये
उपरोÈत कथन स×य है और इनके स×यापन हेतु मɇ अपने हèता¢र अंͩकत करता हूँ।
आवेदक के हèता¢र
14
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
Ĥǽप- ख
[देखीयǓनयम4 (2)]
पावती
Įीमती/Įी/कुमारȣ........................................पुğ/पुğी/Įीमती/Įी/कुमारȣ...........................से
माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण कãयाण अͬधǓनयम, 2007 कȧ धारा-5 कȧ उपधारा
(1) के अधीन आवेदन-पğ कȧ चार ĤǓतयाँ ĤाÜत कȧ गई, िजÛहɅ पंजीकृत ͩकया गया है तथा आवेदन
संÉया........................................Ǒदया गया है ।
मोहर सǑहत हèता¢र
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
15
Ĥǽप- ग
[देखीय Ǔनयम 6 (1)]
पीठासीन अͬधकारȣ, भरण-पोषण अͬधकरण के सम¢
आवदेन संÉया...........................
Įी/Įीमती........................................
वादȣ
बनाम
Įी/Įीमती........................................
ĤǓतवादȣ
कारण बताओं नोǑटस
माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण तथा कãयाण अͬधǓनयम, 2007 कȧ
धारा 5 (1) के अधीन भरण-पोषण के ͧलए आवेदन, िजसमɅ आपको ĤǓतवादȣ के तौर पर शाͧमल
ͩकया गया है, कȧ ĤǓत संलÊन है: अͬधकरण के सम¢ Ĥèतुत कȧ गई है।
इसके ɮवारा आपको सूͬचत ͩकया जाता है ͩक इस आवेदन पğ कȧ सुनवाई
ĤाÜत........................ बजे............................ Ǒदनांक को Ǔनयम हुई है और यǑद आप इस
आवेदन-पğ के उƣर मɅ कुछ कहने के इÍछुक हो, तो उस Ǔतͬथ को Ĥाͬधकरण के सम¢ उपिèथत
हɉ, और इस Ǔनͧमत सàयक् ǽप से अनुǑदçट अपना ͧलͨखत कथन Ǔनयत Ǔतͬथ से तीन Ǒदन पूव[
èवयं या ͩकसी अͬधवÈता के माÚयम मɅ दायर करɅ।
Úयान रहे ͩक यǑद आप उपयु[Èत वͨण[त Ǔतͬथ पर उपिèथत नहȣ होते है,तो आवेदन-पğ
कȧ सुनवाई और Ǔनण[य आपकȧ अनुपिèथǓत मɅ कर ͧलया जायेगा।
मेरे हèता¢र तथा अͬधकरण कȧ मोहर सǑहत वष[ …..............के....................Ǒदन को
Ǒदया गया है।
भरण-पोषण अͬधकरण के आदेश ɮवारा....................
मोहर सǑहत हèता¢र
16
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
Ĥǽप- घ
[देखीय Ǔनयम 6 (3),
पीठासीन अͬधकारȣ, भरण-पोषण अͬधकरण के सम¢
आवदेन संÉया...........................
Įी/Įीमती........................................
वादȣ
बनाम
Įी/Įीमती........................................
ĤǓतवादȣ
नोǑटस
आप ɮवारा माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण तथा कãयाण
अͬधǓनयम, 2007 कȧ धारा 5(1) के अधीन अͬधकरण के सम¢ आवेदन-पğ दायर ͩकया है।
और
चूँͩक,
अब
आवेदन
-पğ
पर
अͬधकरण
ɮवारा
ĤाÜत..............Ǒदनांक...................को सुनवाई Ǔनयͧमत कȧ गई है।
और चूँͩक, अब यǑद अपने आवेदन-पğ मɅ अंͩकत तØयɉ के प¢ मɅ कुछ कहना चाहते
है, तो आप अͬधकरण के सम¢ Ǔनयत Ǔतͬथ को या èवयं या सàयक् ǽप से अनुǑदçट ͩकसी
अͬधवÈता के माÚयम से उपिèथत हɉ।
अब Úयान रहे ͩक यǑद आप उपयु[Èत वͨण[त Ǔतͬथ पर उपिèथत नहȣ होते है,तो
मामले कȧ सुनवाई आपकȧ अनुपिèथǓत मɅ रहते हुये Ǔनण[य कर Ǒदया जायेगा।
मेरे
हèता¢र
तथा
अͬधकरण
कȧ
मोहर
सǑहत
वष[
........................के.........................Ǒदन को Ǒदया गया है।
भरण-पोषण अͬधकरण के आदेश ɮवारा....................
मोहर सǑहत हèता¢र
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
17
Ĥǽप-
[देखीय Ǔनयम 10 (3)]
पीठासीन अͬधकारȣ, भरण-पोषण अͬधकरण के सम¢
आवदेन संÉया..................................
सेवा मɅ,
...................................................
.....................................................
ͪवषय:- आवेदन संÉया.............................(............................बनाम.........................)
चूँͩक, आवेदन माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ के भरण-पोषण तथा कãयाण
अͬधǓनयम, 2007 कȧ धारा 5 उपधारा (1) के अधीन अͬधकरण के सम¢ आवेदन-पğ दायर ͩकया
है।
और चूँͩक, सÛदͧभ[त आवेदन पğ पर सुनवाई Ǔतͬथ..................... को Ǔनयत थी,
और चूँͩक, ͪवरोधी प¢कार को Ĥǽप ग मɅ Ǒदये नोǑटस के प¢ मɅ, ͪवरोधी प¢कार
उपिèथत हुये और भरण-पोषण दावे के ͪवǽɮध कारण बताये गये हैय
और चूँͩक, अब, अͬधकरण ɮवारा दोनो प¢करɉ कȧ उस Ǔनͧमत राय मांगी गई ͩक Èया
वह चाहɅगे ͩक मामले को सुलभ अͬधकारȣ को ǓनǑद[çट ͩकया जायेय
और चूँͩक, दोनɉ प¢कार Ǔनयम-5 के अधीन तैयार ͩकये गये पैनल मɅ शाͧमल ͩकसी
åयिÈत को या दोनɉ प¢ɉ को èवीकाय[ मामला ͩकसी अÛय åयिÈत को ǓनǑद[çट ͩकया जाये अब
दोनɉ प¢कार आपको उपरोÈत मामले मɅ सुलभ अͬधकारȣ के ǽप मɅ ǓनयुÈत करने के ͧलए सहमत
हो गये हैय
अब इस पğ के माÚयम से आपसे अनुरोध ͩकया जाता है ͩक दोनɉ प¢ɉ कȧ èवीकाय[
समझौते के ͧलए संदभ[ ĤािÜत के अनͬधक एक मास के भीतर Ĥय×न तथा Ǔनपटान ͩकया जाये।
आवेदन पğ तथा ͪवरोधी प¢कार के उƣर कȧ ĤǓतयाँ इसके साथ संलÊन है।
पीठासीन अͬधकारȣ
भरण-पोषण अͬधकरण
18
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
Ĥǽप- च
[देखीय Ǔनयम 11 (2)]
समझौता का £ापन
èवीकाय[ £ापन पर आज वष[....................................के..................................Ǒदन को दोनो
प¢ɉ के मÚय Įी/Įीमती..........................................(िजसे, इसमɅ, इसके बाद, Ĥथम Ĥ¢कार ǓनǑद[çट ͩकया
गया है) तथा Įी/Įीमती................................(िजन, इसमɅ, इसके बाद, ɮͪवतीय प¢कार ǓनǑद[çट ͩकया गया
है) पर Ǔनण[य हुआ।
और चूँͩक, माननीय भरण-पोषण अͬधकरण ɮवारा मुझे सुलह अͬधकारȣ के ǽप मɅ पदाͧभǑहत
करते हुये दोनɉ प¢ɉ को èवीकाय[ £ापन तैयार करने के ͧलये आदेश Ǒदनांक.............................. ɮवारा
Ǔनदȶश Ǒदये गये;
और चूँͩक, अब सुलह अͬधकारȣ के भरसक Ĥय×न से दोनɉ प¢कारɉ ने समझौते के £ापन के
ͪवͧभÛन ǓनबÛधनɉ तथा शƣȾ से Ǔनàनानुसार सहमǓत åयÈत कȧ गई:-
अब इसͧलये, इन प¢ो ɮवारा सहमǓत दȣ गई तथा समझौते का £ापन Ǔनàन Ĥकार से है:-
1. यǑद ͩक ɮͪवतीय प¢कार, Ĥथम प¢कार को जीवन कȧ ऐसी आवæयक सुͪवधाये जैसे ͩक
आवोस, भोजन, वèğ ͬचͩक×सा सुͪवधायɅ आǑद देने के ͧलये सहमत हो गये है, जो उसके सामाÛय जीवन
यापन के ͧलये ɮͪवतीय प¢कार को दȣ जायेगी।
2. यǑद ͩक ɮͪवतीय प¢, Ĥथम प¢कार को जेब खच[ तथा Ǒदन ĤǓतǑदन के खुदरा खच[
हेतु.......................................ǽपये कȧ राͧश देगा। यह...................................के माÚयम से Ĥ×येक माह
कȧ.....................................Ǔतͬथ को भुगतान कȧ जायेगी।
3. यह ͩक यǑद ͩकसी èतर पर ɮͪवतीय प¢कार उपरोÈत खÖड (1) मɅ यथा वͨण[त सुͪवधाओं
को उपलÞध कराने मɅ असफल रहता है तब ɮͪवतीय प¢कर.......................... ǽपये ĤǓतमाह भरण-पोषण
भƣे के ǽप मɅ Ĥथम प¢कर को देगा। यह राͧश............................... के माÚयम से Ĥ×येक माह
कȧ............................ Ǔतͬथ को भुगतान कȧ जायेगी।
4. यह ͩक ɮͪवतीय प¢कार ɮवारा यकȧन Ǒदलाया गया है ͩक यǑद समझौते £ापन के
ǓनबÛधन तथा शƣ[ कȧ पालन मɅ असफल होता है तो ɮͪवतीय प¢कार के ͪवǽɮध माता-ͪपता और वǐरçठ
नागǐरकɉ का भरण-पोषण तथा कãयाण अͬधǓनयम, 2007 के अÛतग[त बनाये गये Ǔनयमɉ के उपबÛधɉ के
अधीन तथा समझौता £ापन के अनुसार कार[वाई कȧ जायेगी
ǑटÜपणी: समझौते के सभी अÛय ǓनबÛधन तथा शƣȶ भी शाͧमल करɅ।
प¢कारɉ ɮवारा समझौता £ापन उन ɮवारा वͨण[त Ǔतͬथ को हèता¢ǐरत ͩकया गया और ये
सभी प¢करɉ के हèता¢रो कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी हɉगे।
दोनɉ प¢ɉ ɮवारा गवाहɉ को उपिèथǓत मɅ समझौता ͩकया गया।
Ĥथम प¢कार
ɮͪवतीय प¢कार
सुलह अͬधकारȣ
गवाह संÉया-1
गवाह संÉया-2
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
19
Ĥǽप-छ
[देखीय Ǔनयम 11 (2)]
पीठासीन अͬधकारȣ, भरण
-
पोषण अͬधकरण के सम¢
आवदेन संÉया
..............
....................
Įी
/
Įीमती
........................................
वादȣ
बनाम
Įी/Įीमती........................................
ĤǓतवादȣ
ǐरपȾट का Ĥèतुतीकरण
आदर सǑहत शपथ: -
1.
यह ͩक माननीय अͬधकरण ɮवारा अधोहèता¢रȣ को माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरक के
भरण-पोषण तथा कãयाण अͬधǓनयम, 2007, के उपबÛधɉ के अधीन सुलह अͬधकारȣ ɮवारा
पदाͧभǑहत ͩकया गया था।
2.
यह ͩक माननीय अͬधकरण ɮवारा आदेश Ǒदनांक-.............................. ɮवारा Ǔनदȶश Ǒदये
गय समझौता करवाया जाये, जो दोनो प¢कारɉ को èवीकाय[ हो तथा समझौता £ापन तैयार
करवाया जाये।
3.
यह ͩक माननीय अͬधकरण के आदेश Ǒदनांक-............................. ɮवारा अनुसरण मɅ
सुलह अͬधकारȣ ɮवारा उͬचत Ĥय×न करते हुये समझौता £ापन तैयार ͩकया गया है, जो
दोनɉ प¢कारɉ को èवीकाय[ है (ĤǓतयाँ संलÊन)
4.
यह ͩक समझौता £ापन तैयार करने कȧ दशा मɅ अĒसर होने कȧ ͪवèतृत ǐरपȾट Ǔनàन
Ĥकार से है:-
ǐरपȾट:-
èथानः -
Ǒदनांक:-
सुलह अͬधकार
20
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
Ĥǽप- ज
[देखीय Ǔनयम 11 (3)]
पीठासीन अͬधकारȣ, भरण-पोषण अͬधकरण के सम¢
आवदेन संÉया..................................
Įी/Įीमती........................................
वादȣ
बनाम
Įी/Įीमती........................................
ĤǓतवादȣ
ǐरपȾट का Ĥèतुतीकरण
आदर सǑहत शपथ:-
1.
यह ͩक माननीय अͬधकरण ɮवारा पदाͧमǑहत अधोहèता¢रȣ को माता-ͪपता और वǐरçठ
नागǐरक के भरण-पोषण तथा कãयाण अͬधǓनयम, 2007, के उपबÛधɉ के अधीन सुलह
अͬधकारȣ ǓनयुÈत ͩकया गया था।
2.
यह ͩक माननीय अͬधकरण ɮवारा आदेश Ǒदनांक-.............................. ɮवारा Ǔनदȶश Ǒदये
गये ͩक दोनो प¢कारɉ को èवीकाय[ सहमǓत अनुǽप ͪवचार करते हुये सहमǓत £ापन तैयार
ͩकया जाये।
3.
यह ͩक माननीय अͬधकरण के आदेशɉ के अनुसार मɅ सुलह अͬधकारȣ ɮवारा दोनɉ प¢कारɉ
को Ǒदनांक-............................. Ĥातः 10.00 बजे उनके समझ उपिèथत होने के ͧलये
सàमन जारȣ ͩकये गये।
4.
यह ͩक Ǔनयत Ǔतͬथ पद दोनɉ प¢कार मेरे सम¢ उपिèथत हुये।
5.
यह ͩक Ǔनयत Ǔतͬथ पर दोनɉ प¢कारɉ का èवीकाय[ समझौता नहȣं हो सका। तथाͪप दोनɉ
प¢कारɉ को पुनः Ǒदनांक- ..........................तथा.......................को उपिèथत होने के
सàमन जारȣ ͩकये गये। ͩकÛतु ͩकसी समझौते पर नहȣं पहुंच जा सका।
6.
यह ͩक मेरे ɮवारा Ĥय×न उपराÛत भी दोनो प¢कारो को èवीकाय[ नहȣं हो सका, िजसके
ͪवèतृत कारण नीचे Ǒदये गये है:-
(क) .................................................
(ख) ................................................
7.
यह ͩक Ǔनàन ǒबÛदुओं मɅ अÛतर के कारण मामले नीचे Ǒदये गये मɅ सुलह नहȣं हो सकȧ:-
...........................................................
...........................................................
...........................................................
8.
यह ͩक उपरोÈत कͬथत तØयɉ के Ǻिçटगत मामले कȧ पǐरिèथǓतयां कȧ अपे¢ा है ͩक
माननीय अͬधकरण इस मामले मɅ उͬचत तथा आवæयक काय[वाहȣ कर सकता है और माननीय
अͬधकरण से ĤाÜत दèतावेज उसको वापस लौटाये जाते है।
èथान :
Ǒदनांक:
सुलह अͬधकारȣ
मोहर सǑहत हèता¢र
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
21
Ĥǽप- झ
[देखीय Ǔनयम 6 (1) और (3)]
भरण-पोषण अͬधकरण के सम¢ अͬधǓनयम कȧ धारा 16 के अधीन भरण-पोषण के ͧलए अपील
1.
आवेदक का नाम:
2.
ͪपता/पǓत का नाम:
3.
पूण[ डाक पता:
गाँव.........................................सड़क.......................................
वाड[ संÉया…...........................................................................
पुͧलस èटेशन..........................................................................
डाकखाना...............................................ͪपन कोड.....................
िजला.....................................................................................
4.
बÍचɉ/ ǐरæतेदारɉ के नाम िजनसे भरण-पोषण हेतु दावा ͩकया हैः
5.
बÍचɉ/ ǐरæतेदारɉ का वत[मान पता:
गाँव.........................................सड़क.......................................
वाड[ संÉया…...........................................................................
पुͧलस èटेशन..........................................................................
डाकखाना...............................................ͪपन कोड.....................
िजला.....................................................................................
6.
बÍचɉ/ǐरæतेदारɉ का èथाई पता:
गाँव.........................................सड़क.......................................
वाड[ संÉया…...........................................................................
पुͧलस èटेशन..........................................................................
डाकखाना...............................................ͪपन कोड.....................
िजला.....................................................................................
7.
बÍचɉ/ǐरæतेदारɉ कȧ सभी èğोतɉ से वाͪष[क आय:
8.
आदेश के ͪववरण िजनके ͪवǽɮध वत[मान अपील दायर कȧ जा रहȣ है:
9.
अपील के आधार:
10.
सहायता िजसके ͧलये Ĥाथ[ना कȧ गई है:
11.
अंतǐरम Ĥाथ[ना, यǑद कोई है:
स×यापन
अपीलकƣा[
मɇ अपने पूण[ £ान तथा ͪवæवास से स×याͪपत करता हूँ ͩक मेरे ɮवारा कͬथत ͩकये गये
उपरोÈत कथन स×य है और इनके स×यापन हेतु मɇ अपने हèता¢र अंͩकत करता हूँ।
आवेदक के हèता¢र
22
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
Ĥǽप- ञ
[देखीय Ǔनयम 16]
अपीलȣ अͬधकरण के सम¢
Įीमती/Įी/कुमारȣ............................पुğ/पुğी/Įीमती/Įी/कुमारȣ.................से माता-ͪपता
और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण कãयाण अͬधǓनयम, 2007 कȧ धारा-16 कȧ उपधारा (1) के
अधीन माननीय अͬधकरण ɮवारा पाǐरत आदेशɉ Ǒदनांक-..............................के ͪवǽɮध ĤाÜत
अपील कȧ चार ĤǓतयाँ ĤाÜत कȧ गई, िजÛहɅ पंजीकृत ͩकया गया है तथा अपील
संÉया...................................Ǒदया
गया
है।
सुनवाई
कȧ
Ǔतͬथ-
....................................को.......................बजे Ǔनयत कȧ गई है।
मोहर सǑहत हèता¢र
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 4 अÈटूबर, 2023
23
Ĥǽप- ट
[देखीय Ǔनयम 17]
अपीलȣ अͬधकरण के सम¢
आवदेन संÉया..................................
Įी/Įीमती........................................
वादȣ
बनाम
Įी/Įीमती........................................
ĤǓतवादȣ
कारण बताओं नोǑटस
चूँͩक माता-ͪपता और वǐरçठ नागǐरकɉ का भरण-पोषण तथा कãयाण अͬधǓनयम,
2007 कȧ धारा 16 (1) के अधीन अपीलȣ अͬधकरण ɮवारा पाǐरत आदेशɉ Ǒदनांक-....................के
ͪवǽɮध अपील दायर कȧ गई है, िजसमɅ आप ĤǓतवादȣ के ǽप मɅ शाͧमल है, िजसकȧ ĤǓत साथ
संलÊन है तथा अपीलȣय Ĥाͬधकरण के सम¢ Ĥèतुत कȧ गई है।
आपको इसके ɮवारा सूͬचत ͩकया जाता है ͩक वͨण[त अपील पर सुनवाई
ĤाÜत........................ बजे............................ Ǒदनांक को Ǔनयत कȧ गई है तथा यǑद आप अपील
मɅ अंͩकत तØयɉ के उƣर मɅ कुछ और कहना चाहते हɇ, तो अपीलȣ अͬधकरण के सम¢ Ǔनयत Ǔतͬथ
को या तो èवयं या ͩकसी अͬधवÈता के माÚयम से उपिèथत हɉ, और इस Ǔनͧमत सàयक् ǽप से
अनुǑदçट Ǔनयत Ǔतͬथ से तीन Ǒदन पूव[ ͧलͨखत èटेटमɅट दायर करɅ।
Úयान रहे ͩक यǑद आप Ǔनयत Ǔतͬथ को उपिèथत नहȣ होते तो केस कȧ सुनवाई और आपकȧ
अनुपिèथǓत मɅ करते हुये Ǔनण[य कर Ǒदया जायेगा।
उपरोÈत मेरे ɮवारा अͬधकरण कȧ मोहर सǑहत के.................................. वष[
के..........................Ǒदन को Ǒदया गया है।
अपीलȣय अͬधकरण के आदेश से....................................(िजला का नाम)
मोहर सǑहत हèता¢र
सरकार के सͬचव,
समाज कãयाण मǑहला एंव बाल ͪवकास
ͪवभाग, झारखÖड, सरकार
--------
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
झारखÖड राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 585 – 50